समावेशी शिक्षा I: संकल्पना, सिद्धांत, विकास व वैधिक प्रावधान

अंतिम इकाई समावेशी शिक्षा से खुलती: इसकी संकल्पना, सिद्धांत, विस्तार व लक्ष्य समूह, विशेष से एकीकृत से समावेशी दर्शन तक ऐतिहासिक विकास, व 1986 से UNCRPD तक भारतीय नीतियों-विधानों की पूर्ण शृंखला जो इसे वैधिक बल देती। पेपर हर नीति/अधिनियम का वर्ष व मुख्य प्रावधान पूछता, व वर्णित प्रथा विशेष-एकीकृत-समावेशी विकास के किस चरण की; यहाँ हर क़ानून अपने वर्ष व केंद्रीय प्रावधान सहित।

1. समावेशी शिक्षा: संकल्पना, सिद्धांत, विस्तार व लक्ष्य समूह

समावेशी शिक्षा वह सिद्धांत व प्रथा जो सब अधिगमकर्ताओं — दिव्यांगता, पृष्ठभूमि या किसी अन्य भेद के बावजूद — को उन्हीं मुख्यधारा कक्षाओं-विद्यालयों में एक साथ शिक्षित करती, हर अधिगमकर्ता को अर्थपूर्ण सहभागिता हेतु आवश्यक समर्थन सहित, 'भिन्न' अधिगमकर्ताओं को डिफ़ॉल्ट रूप से पृथक व्यवस्थाओं में भेजने के बजाय। मार्गदर्शक सिद्धांत: विविधता सामान्य व मूल्यवान, प्रबंधित करने योग्य समस्या नहीं; प्रणाली, पाठ्यक्रम व शिक्षण-शास्त्र को अधिगमकर्ता से अनुकूलित होना चाहिए, अधिगमकर्ता को स्थिर प्रणाली में फिट होने माँगने के बजाय; मुख्यधारा में स्थापन प्रारंभिक मान्यता, केवल वास्तव में आवश्यक हो तब व न्यूनतम आवश्यक समय हेतु उससे विचलन; व समावेशन सबको लाभान्वित करता, केवल दिव्यांगों को नहीं, समानुभूति, सहयोग व विविध समाज का यथार्थ अनुभव निर्मित करके।

समावेशी शिक्षा का विस्तार व लक्ष्य समूह
समूहसमावेशी शिक्षा के विस्तार भीतर क्योंकि
दिव्यांग अधिगमकर्ता (बौद्धिक, शारीरिक, संवेदी, बहु)ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक व सर्वाधिक विधानित लक्ष्य समूह; आवश्यकता-योजना इकाई 10 के दूसरे अध्याय में पूर्ण आवरित
हाशिए के समूह (जाति, जनजाति, लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, प्रवास-स्थिति से)विविध अधिगमकर्ता जिनका बहिष्करण चिकित्सीय नहीं सामाजिक-आर्थिक, भिन्न पर समान रूप से जानबूझकर समावेशन-युक्तियाँ माँगते (छात्रवृत्ति, छात्रावास, सेतु पाठ्यक्रम, भाषा-समर्थन)
प्रतिभाशाली व द्वि-असाधारण अधिगमकर्ताविविधता में सामान्य सीमा से नीचे के साथ बहुत ऊपर वाले अधिगमकर्ता भी; सह-विद्यमान दिव्यांगता वाला प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता ('द्वि-असाधारण') संवर्धन व समर्थन दोनों एक साथ माँगता
⚠️ समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा या एकीकरण के समान नहीं
केवल दिव्यांग अधिगमकर्ताओं हेतु पृथक विद्यालय वर्णित प्रश्न विशेष शिक्षा वर्णित कर रहा, समावेशी शिक्षा नहीं, वह पृथक विद्यालय कितना भी संसाधन-संपन्न हो। मुख्यधारा कक्षा में भौतिक रूप से उपस्थित पर बिना अनुकूलित पाठ्यक्रम, शिक्षण या समर्थन प्राप्त दिव्यांग अधिगमकर्ता वर्णित प्रश्न — बस सहकर्मियों के बीच बैठा व बिना सहायता तालमेल बिठाने की अपेक्षा — एकीकरण वर्णित कर रहा, पूर्ण समावेशन नहीं, जिसे अगले खंड का विकास स्पष्ट रूप से मध्यवर्ती, कम पर्याप्त चरण से पृथक करता। वास्तविक समावेशन को मुख्यधारा में भौतिक उपस्थिति व उस अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं हेतु पाठ्यक्रम, शिक्षण-शास्त्र व आकलन का सक्रिय अनुकूलन दोनों चाहिए।

2. दर्शन का विकास: विशेष, एकीकृत व समावेशी शिक्षा

विविध अधिगमकर्ताओं की शिक्षा के दर्शन के तीन चरण
चरणमूल मान्यता व प्रथा
विशेष शिक्षा'चिकित्सा मॉडल': दिव्यांगता व्यक्ति में स्थित, जिसे उस विशिष्ट अशक्तता के इर्द-गिर्द अभिकल्पित पृथक संस्था (विशेष विद्यालय) में विशेषज्ञों द्वारा अलग पढ़ाया जाता; अपने युग में पूर्णतः सद्भावी पर अधिगमकर्ताओं को मुख्यधारा सामाजिक-शैक्षणिक जीवन से संरचनात्मक रूप से बहिष्कृत करता
एकीकृत शिक्षा (मुख्यधारा-समावेश)दिव्यांग अधिगमकर्ता भौतिक रूप से मुख्यधारा विद्यालय/कक्षा में रखे, पर अनुकूलन का भार मुख्यतः अधिगमकर्ता पर कि अपरिवर्तित प्रणाली से तालमेल बिठाए; आंशिक, संक्रमणकालीन चरण जो भौतिक पृथक्करण हटाता पर अधिगमकर्ता के अनुरूप बनने की गहरी माँग नहीं हटाता
समावेशी शिक्षा'सामाजिक मॉडल': बाधा अनम्य प्रणाली-पर्यावरण में स्थित, व्यक्ति में नहीं; प्रणाली स्वयं — पाठ्यक्रम, शिक्षण-शास्त्र, आकलन, भौतिक अवसंरचना, अभिवृत्तियाँ — सक्रिय रूप से अनुकूलित ताकि हर अधिगमकर्ता समान आधार पर अर्थपूर्ण सहभागिता कर सके, परिवर्तन का भार अधिगमकर्ता से प्रणाली की ओर स्थानांतरित
🎯 अनुक्रम क्यों अकेले लेबलों से अधिक मायने रखता
हर चरण ने पिछले में जो कमी थी वह बस नहीं जोड़ी; हर एक वास्तव में भिन्न सिद्धांत दर्शाता कि समस्या कहाँ स्थित है। विशेष शिक्षा समस्या को दिव्यांग व्यक्ति में स्थित करती (व्यक्ति को अलग सुधारो/समायोजित करो); एकीकरण वह व्यक्ति-न्यूनता मान्यता रखता पर केवल स्थान बदलता (अधिगमकर्ता से वही अपेक्षा, अब मुख्यधारा भवन भीतर); समावेशन एकमात्र चरण जो समस्या को स्वयं प्रणाली की अनम्यता में पुनर्स्थापित करता — यही कारण 'समावेशन' केवल 'बेहतर-संसाधित एकीकरण' नहीं, सर्वथा भिन्न निदान, वही सामाजिक-मॉडल तर्क जो अगले खंड में UNCRPD की अपनी फ़्रेमिंग का आधार।

3. वैधिक प्रावधान: नीतियाँ व विधान, 1986 से वर्तमान तक

समावेशी शिक्षा पर भारतीय नीतियों व विधानों का कालक्रम
नीति/अधिनियम व वर्षसमावेशी शिक्षा हेतु प्रासंगिक मुख्य प्रावधान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986जहाँ संभव हो सामान्य विद्यालय प्रणाली में दिव्यांग बालकों को शिक्षित करने की प्रतिबद्धता देने वाला पहला बड़ा भारतीय नीति-कथन — भारत में एकीकरण/समावेशन का नीति-बीज, अपने अधिक ज्ञात डाइट/सीटीई शिक्षक-शिक्षा प्रावधानों (इकाई 4) के साथ
कार्रवाई कार्यक्रम, 1992एनपीई 1986 की प्रतिबद्धताएँ, दिव्यांगता-शिक्षा प्रावधानों सहित, ठोस कार्यान्वयन-चरणों में क्रियान्वित (एनसीटीई को सांविधिक बनाने, इकाई 4, के साथ)
दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995पहला व्यापक भारतीय दिव्यांगता-अधिकार विधान; 18 वर्ष तक उपयुक्त पर्यावरण में दिव्यांग बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, व पहचान, आकलन व उपयुक्त स्थापन आवश्यक
दिव्यांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति, 2006UNCRPD ढाँचे की ओर भारत के अनुसमर्थन-संरेखित क़दम से पहले, शिक्षा सहित क्षेत्रों भर दिव्यांगता अधिकार व समावेशन प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पुनः पुष्ट-अद्यतन
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005समावेशी शिक्षा सिद्धांतों को मुख्यधारा पाठ्यचर्या-चिंतन में स्पष्ट रूप से समाहित किया — वास्तविक समावेशन की पूर्व-शर्त के रूप में लचीली, अधिगमकर्ता-केंद्रित पाठ्यचर्या, इकाई 5 की पाठ्यचर्या-अभिकल्प सामग्री से सीधे जुड़ते
पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कार्यरत व्यावसायिकों (विशेष शिक्षक, चिकित्सक) के प्रशिक्षण मानकीकृत-विनियमित करने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) स्थापित, समावेशी व विशेष प्रावधान दोनों हेतु योग्य कार्यबल सुनिश्चित
सर्व शिक्षा अभियान (SSA) अधीन समावेशी शिक्षाएसएसए (2001, इकाई 4) ने समावेशी शिक्षा को सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के स्पष्ट, वित्तपोषित घटक रूप में बनाया, बड़े पैमाने पर समावेशन हेतु संसाधन-समर्थन, सहायक उपकरण व शिक्षक-प्रशिक्षण प्रदाय
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD), 2006 (भारत ने 2007 अनुसमर्थित)दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल को वैश्विक रूप से औपचारिक बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि, अनुच्छेद 24 विशेष रूप से राज्यों को हर स्तर पर समावेशी शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने अपेक्षित करता — वह संधि जिससे अनुपालन हेतु भारत का अपना दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित
🧠 मुख्य वर्ष, हर एक एक पंक्ति में
एनपीई 1986 → मुख्यधारा-समावेश हेतु पहली नीति-प्रतिबद्धता। कार्रवाई कार्यक्रम 1992 → इसे क्रियान्वित किया। आरसीआई अधिनियम 1992 → व्यावसायिक प्रशिक्षण नियामक, स्वयं अधिकार-क़ानून नहीं। PWD अधिनियम 1995 → पहला व्यापक अधिकार-विधान, 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। एनसीएफ़ 2005 → पाठ्यक्रम-स्तरीय समावेशन। दिव्यांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति 2006 → नीति-पुनःपुष्टि। UNCRPD 2006/2007 अनुसमर्थित → अंतर्राष्ट्रीय संधि, समावेशी शिक्षा पर अनुच्छेद 24, जिसे संतुष्ट करने हेतु भारत का 2016 अधिनियम (अगले अध्याय में आवरित) लिखा गया। 1995 अधिनियम (पहला व्यापक अधिकार-क़ानून) को 2006 राष्ट्रीय नीति (नीति-पुनर्कथन, नया मूल विधान नहीं) या UNCRPD (अंतर्राष्ट्रीय संधि, स्वयं भारतीय घरेलू क़ानून नहीं) से न मिलाएँ।

4. विविध अधिगमकर्ताओं हेतु रियायत व सुविधाएँ, तथा वैधिक शृंखला का प्रयोग

  • शैक्षणिक रियायतें — परीक्षाओं में अतिरिक्त समय, आवश्यकता हो तो लेखक/पाठक, दिव्यांगता किसी विषय को वास्तव में अगम्य बनाए तो उससे छूट (वैकल्पिक सहित), संशोधित प्रश्न-प्रारूप, व स्वास्थ्य-आवश्यकताओं से जुड़ी उपस्थिति-अपेक्षाओं में लचीलापन।
  • वित्तीय रियायतें — शुल्क-छूट/कमी, दिव्यांग अधिगमकर्ताओं हेतु विशेष छात्रवृत्ति, व अनुदानित/निःशुल्क सहायक उपकरण-यंत्र, यह मानते हुए कि समायोजन की लागत स्वयं समावेशन में बाधा नहीं बननी चाहिए।

वैधिक शृंखला साथ पढ़ने पर दिखता कि हर परत पिछली परत द्वारा छोड़ा प्रश्न कैसे उत्तरित करती: एनपीई 1986 ने कहा मुख्यधारा-समावेश होना चाहिए पर कोई प्रवर्तनीय व्यक्तिगत अधिकार नहीं बनाया; PWD अधिनियम 1995 ने उस आकांक्षा को कथित आयु-सीमा (18) सहित अधिकार में बदला पर पूर्ण सामाजिक-मॉडल दर्शन से पहले का; UNCRPD (2006/2007) ने दार्शनिक व अंतर्राष्ट्रीय-वैधिक आधार (अनुच्छेद 24) दिया जिसने भारत के पहले विधान को तुलनात्मक रूप से संकीर्ण दिखाया व संधि-दायित्व बनाया जिसने अंततः अधिक व्यापक घरेलू अधिनियम उत्पन्न किया। यह प्रगति — नीति-आकांक्षा, फिर आंशिक सांविधिक अधिकार, फिर अंतर्राष्ट्रीय संधि-दायित्व, फिर उससे संरेखित व्यापक घरेलू विधान — स्वयं एक प्रतिरूप जो इस कोर्स द्वारा छुए अन्य अधिकार-क्षेत्रों भर पहचानने योग्य (वही आकांक्षा-से-प्रवर्तनीय-अधिकार चाप सामान्य प्रारंभिक शिक्षा हेतु RTE 2009 में दिखता, इकाई 1 का अनुच्छेद 21-क)।

📖 एक बालक, चार दशक का क़ानून
1985 में जन्मी गतिशीलता-दिव्यांग बालिका उसी समय विद्यालय में प्रवेश करती जब एनपीई 1986 ने मुख्यधारा-समावेश को लक्ष्य घोषित किया पर कोई व्यक्तिगत वैधिक दावा नहीं दिया। 1996 में जन्मी होती तो PWD अधिनियम 1995 उसके परिवार को 18 वर्ष तक उपयुक्त परिवेश में निःशुल्क शिक्षा का वास्तविक वैधिक अधिकार देता। 2010 में जन्मी होती, UNCRPD-अनुसमर्थित, RCI-विनियमित, SSA-वित्तपोषित प्रणाली में बढ़ते हुए NCF 2005 का पाठ्यक्रम-समावेशन पहले से लागू, तो वह — कम से कम कागज़ पर — सामाजिक-मॉडल की अपेक्षा के इर्द-गिर्द बनी प्रणाली में प्रवेश करती कि विद्यालय उसके अनुकूल हो, उलटा नहीं; अगले अध्याय का 2016 अधिनियम व इसकी विशिष्ट कोटा, श्रेणियाँ व IEP तंत्र सीधे उस पर लागू होते। वही बालक, तीन भिन्न दशक, प्रवर्तनीय अधिकार के तीन भिन्न स्तर — यही कारण किसी विशिष्ट वर्ष पर आधारित प्रश्न वास्तव में पूछता उस क्षण इस शृंखला की कौन परत प्रभावी थी।

मुख्य बिंदु

  • समावेशी शिक्षा सब अधिगमकर्ताओं को हर एक की आवश्यक सहायता सहित मुख्यधारा में साथ शिक्षित करती, इस सिद्धांत पर कि विविधता सामान्य व प्रणाली को अधिगमकर्ता के अनुकूल होना चाहिए; विस्तार दिव्यांगता, हाशिए व प्रतिभाशाली/द्वि-असाधारण अधिगमकर्ता समेटता।
  • तीन चरण दर्शन विकसित करते: विशेष शिक्षा (चिकित्सा मॉडल, पृथक), एकीकरण (मुख्यधारा-स्थापन, तालमेल-भार अधिगमकर्ता पर) व समावेशन (सामाजिक मॉडल, अनुकूलन-भार प्रणाली पर) — हर एक समस्या कहाँ स्थित इसका भिन्न निदान, समान निदान पर केवल अधिक संसाधन नहीं।
  • वैधिक शृंखला एनपीई 1986 (आकांक्षा) → कार्रवाई कार्यक्रम 1992 व आरसीआई अधिनियम 1992 (कार्यान्वयन व व्यावसायिक विनियमन) → PWD अधिनियम 1995 (पहला व्यापक अधिकार, 18 वर्ष तक) → एनसीएफ़ 2005 (पाठ्यक्रम-समावेशन) → दिव्यांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति 2006 → UNCRPD 2006/2007 अनुसमर्थित (अनुच्छेद 24, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक-मॉडल आधार) → 2016 अधिनियम (अगला अध्याय) चलती।
  • शैक्षणिक व वित्तीय रियायतें (अतिरिक्त समय, लेखक, छूट, शुल्क-माफ़ी, छात्रवृत्ति, अनुदानित सहायक उपकरण) वैधिक शृंखला के अधिकार दैनिक रूप से क्रियान्वित करतीं, व वही आकांक्षा-से-प्रवर्तनीय-अधिकार प्रगति इस कोर्स द्वारा आवरित अन्य शिक्षा-अधिकार क्षेत्रों में दिखती।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. जो विद्यालय दिव्यांग व अ-दिव्यांग अधिगमकर्ताओं को साथ शिक्षित करता, पाठ्यक्रम, शिक्षण-शास्त्र व आकलन अनुकूलित करते ताकि हर अधिगमकर्ता अर्थपूर्ण सहभागिता कर सके, प्रथा कर रहा है:

    1. विशेष शिक्षा
    2. एकीकरण
    3. समावेशी शिक्षा
    4. पृथक्करण
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — समावेशी शिक्षा

    समावेशी शिक्षा को मुख्यधारा-स्थापन व सक्रिय प्रणाली-स्तरीय अनुकूलन दोनों चाहिए। विशेष शिक्षा अभिकल्प से पृथक करती; एकीकरण अधिगमकर्ताओं को मुख्यधारा में रखता बिना उनके इर्द-गिर्द प्रणाली अनुकूलित किए।
  2. मुख्यधारा कक्षा में बैठा पर बिना पाठ्यक्रम-अनुकूलन, संशोधित शिक्षण या समर्थन के, बिना सहायता तालमेल बिठाने की अपेक्षा वाला दिव्यांग अधिगमकर्ता किसका उदाहरण है?

    1. समावेशी शिक्षा
    2. एकीकरण (मुख्यधारा-समावेश)
    3. दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल
    4. UNCRPD अनुपालन
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — एकीकरण (मुख्यधारा-समावेश)

    यह एकीकरण — प्रणाली-अनुकूलन बिना मुख्यधारा भौतिक स्थापन, मध्यवर्ती व अपर्याप्त चरण। पूर्ण समावेशन व सामाजिक मॉडल को प्रणाली के सक्रिय अनुकूलन की आवश्यकता; UNCRPD अनुच्छेद 24 विशेष रूप से समावेशी, केवल एकीकृत नहीं, शिक्षा अपेक्षित करता।
  3. दिव्यांगता का 'सामाजिक मॉडल', जो बाधा व्यक्ति में नहीं अनम्य प्रणाली-पर्यावरण में स्थित करता, विविध अधिगमकर्ताओं की शिक्षा के विकास के किस चरण का आधार है?

    1. विशेष शिक्षा
    2. एकीकरण
    3. समावेशी शिक्षा
    4. तीनों में से कोई नहीं
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — समावेशी शिक्षा

    समावेशी शिक्षा सामाजिक मॉडल में आधारित। विशेष शिक्षा व एकीकरण दोनों 'चिकित्सा मॉडल' मान्यता पर टिके कि न्यूनता व्यक्ति में स्थित, भले एकीकरण भौतिक परिवेश बदलता।
  4. दिव्यांगता अधिकारों पर पहला व्यापक भारतीय विधान, 18 वर्ष तक दिव्यांग बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करता, था:

    1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
    2. दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995
    3. दिव्यांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति, 2006
    4. UNCRPD, 2006
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995

    1995 अधिनियम भारत का पहला व्यापक दिव्यांगता-अधिकार विधान। एनपीई 1986 प्रवर्तनीय व्यक्तिगत अधिकार बिना नीति-आकांक्षा; 2006 राष्ट्रीय नीति पुनःपुष्टि, नया मूल विधान नहीं; UNCRPD अंतर्राष्ट्रीय संधि, स्वयं भारतीय घरेलू क़ानून नहीं।
  5. पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 से स्थापित भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है?

    1. दिव्यांग छात्रों को शुल्क-छूट देना
    2. दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कार्यरत व्यावसायिकों के प्रशिक्षण मानकीकृत-विनियमित करना
    3. सामान्यतः उच्च-शिक्षा संस्थाएँ प्रत्यायित करना
    4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तय करना
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कार्यरत व्यावसायिकों के प्रशिक्षण मानकीकृत-विनियमित करना

    RCI विशेष शिक्षकों-चिकित्सकों का प्रशिक्षण विनियमित करता। शुल्क-छूट पृथक नामित रियायत; सामान्य उच्च-शिक्षा प्रत्यायन NAAC की भूमिका (इकाई 9); पाठ्यचर्या ढाँचा एनसीईआरटी का, RCI का नहीं।
  6. UNCRPD (2006) का कौन-सा अनुच्छेद विशेष रूप से अनुसमर्थक राज्यों को हर स्तर पर समावेशी शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने अपेक्षित करता है?

    1. अनुच्छेद 21-क
    2. अनुच्छेद 24
    3. अनुच्छेद 17
    4. अनुच्छेद 15
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — अनुच्छेद 24

    UNCRPD अनुच्छेद 24 समावेशी शिक्षा समेटता। अनुच्छेद 21-क भारत के अपने संविधान का सामान्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकार प्रावधान (इकाई 1), UNCRPD अनुच्छेद नहीं; भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 व 15 अस्पृश्यता व समता/आरक्षण समेटते, यहाँ असंबद्ध।
  7. भारत ने UNCRPD अनुसमर्थित किया:

    1. 1995
    2. 2005
    3. 2007
    4. 2016
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 2007

    UNCRPD 2006 में अपनाई गई व भारत ने 2007 में अनुसमर्थित की। 1995 भारत के पहले व्यापक दिव्यांगता-अधिकार अधिनियम का वर्ष; 2016 भारत के बाद के, UNCRPD से घरेलू क़ानून संरेखित करने वाले अधिनियम का वर्ष, अगले अध्याय में आवरित।
  8. एनपीई 1986 (आकांक्षा) से PWD अधिनियम 1995 (आंशिक सांविधिक अधिकार) होते UNCRPD (2006/2007, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व) तक की प्रगति एक सामान्य प्रतिरूप दर्शाती है जो यह कोर्स प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार में भी पहचानता, जहाँ समतुल्य संवैधानिक प्रावधान है:

    1. अनुच्छेद 21-क
    2. अनुच्छेद 28
    3. अनुच्छेद 30
    4. केवल अनुच्छेद 45
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — अनुच्छेद 21-क

    अनुच्छेद 21-क (2002) इस कोर्स का समानांतर उदाहरण जहाँ आकांक्षा सामान्य प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवर्तनीय अधिकार बनी, इकाई 1 में चर्चित। अनुच्छेद 28 पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा वर्जित करता; अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएँ सुरक्षित करता; अनुच्छेद 45 पहले का, कमज़ोर निर्देशक सिद्धांत जो बड़े रूप में 21-क में समाहित।