आयकर I: संकल्पनाएँ, निवास-स्थिति, छूटें, आय के शीर्ष, कटौतियाँ एवं आय का समामेलन
1. आधारभूत संकल्पनाएँ, और अधिनियम का परिवर्तन
| पद | अर्थ | परखा बिंदु |
|---|---|---|
| निर्धारण वर्ष, धारा 2(9) | 1 अप्रैल से आरंभ बारह माह की अवधि जिसमें पूर्व वर्ष की आय का निर्धारण होता है | वित्त वर्ष 2025-26 की आय निर्धारण वर्ष 2026-27 में निर्धारित; 2025 अधिनियम दोनों को 'कर वर्ष' में मिलाता है |
| पूर्व वर्ष, धारा 3 | निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वित्त वर्ष, जिसमें आय अर्जित; नए व्यवसाय या स्रोत हेतु उसके आरंभ की तिथि से | 1989 से सभी निर्धारितियों हेतु एकसमान; जहाँ आय उसी वर्ष कर-योग्य है वे अपवाद हैं अनिवासियों का जहाज़रानी व्यवसाय, भारत छोड़ने वाले, अल्पकाल हेतु बने AOP, और कर बचाने हेतु संपत्ति अंतरण की संभावना वाले |
| व्यक्ति, धारा 2(31) | सात श्रेणियाँ: व्यक्ति, हिंदू अविभाजित कुटुंब, कंपनी, फ़र्म, व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, और हर कृत्रिम विधिक व्यक्ति | देवता, विश्वविद्यालय, बार काउंसिल कृत्रिम विधिक व्यक्ति; फ़र्म में LLP शामिल |
| निर्धारिती, धारा 2(7) | वह व्यक्ति जिससे कोई कर या अन्य राशि देय है, मानित निर्धारिती (विधिक वारिस या अनिवासी का अभिकर्ता जैसा प्रतिनिधि) और चूककर्ता निर्धारिती (जो कर काटने या देने में विफल) सहित | निर्धारिती को आय होना आवश्यक नहीं — जिसके विरुद्ध कार्यवाही हो वह भी निर्धारिती |
| आय, धारा 2(24) | समावेशी परिभाषा: लाभ और अभिलाभ, लाभांश, अनुलाभ, पूँजी अभिलाभ, लॉटरी और खेलों की जीत, ग़ैर-संबंधियों से 50,000 रुपये से अधिक उपहार, और अधिक | अवैध आय और वस्तु-रूप प्राप्तियाँ शामिल; पूँजीगत प्राप्तियाँ जब तक विशेष रूप से कर-योग्य न हों, और संबंधियों से शुद्ध उपहार बाहर |
| सकल कुल आय और कुल आय, धारा 80B(5), 2(45) | सकल कुल आय हानियों के समायोजन के बाद पाँच शीर्षों का योग; कुल आय अध्याय VI-A कटौतियों के बाद जो बचे | कर कुल आय पर, निकटतम दस रुपये में पूर्णांकित (धारा 288A); कर भी वैसे ही (धारा 288B) |
आयकर हर व्यक्ति के पूर्व वर्ष की कुल आय पर प्रत्यक्ष कर है, धारा 4 के अंतर्गत उन दरों पर जो वित्त अधिनियम हर वर्ष तय करता है, जिसे संसद अनुच्छेद 265 के अंतर्गत केंद्रीय बजट के साथ पारित करती है — विधि के प्राधिकार बिना कोई कर न लगेगा न संगृहीत होगा। अधिनियम का प्रशासन राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करता है। पूँजीगत प्राप्तियाँ आय नहीं जब तक अधिनियम उन्हें ऐसा न बनाए — पूँजीगत परिसंपत्ति की हानि का प्रतिकर पूँजीगत है, लाभ की हानि का प्रतिकर राजस्व। आय शीर्ष और नियमित रूप से अपनाई लेखा-पद्धति के अनुसार प्राप्ति या प्रोद्भवन के आधार पर कर-योग्य है, और विभाग द्वारा प्राप्ति दिखाने पर यह सिद्ध करने का भार कि प्राप्ति आय नहीं है, निर्धारिती पर है।
2. निवास-स्थिति एवं कर-आपतन; छूट-प्राप्त आय तथा कृषि आय
निवास हर पूर्व वर्ष हेतु भौतिक उपस्थिति पर नए से तय होता है, नागरिकता या अधिवास पर नहीं। व्यक्ति धारा 6(1) के अंतर्गत भारत में निवासी है यदि पूर्व वर्ष में वह भारत में 182 दिन या अधिक रहा, या पूर्व वर्ष में 60 दिन या अधिक और पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन या अधिक रहा। 60-दिन वाला अंग भारतीय नागरिक के रोज़गार हेतु या भारतीय जहाज़ के चालक-दल सदस्य के रूप में भारत छोड़ने पर, और भारत आने वाले भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति हेतु 182 दिन तक शिथिल है — सिवाय इसके कि आने वाला नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जिसकी भारतीय आय 15 लाख रुपये से अधिक हो, 120 दिन पर निवासी हो जाता है, और तब निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं माना जाता है। 2020 में जोड़ी धारा 6(1A) 15 लाख रुपये से अधिक भारतीय आय वाले उस भारतीय नागरिक को जो किसी अन्य देश में कर-दायी नहीं है, निवासी मानती है — पुनः साधारणतया निवासी नहीं के रूप में। निवासी 'साधारणतया निवासी' है जब तक वह पूर्ववर्ती दस में से नौ वर्ष अनिवासी न रहा हो या पूर्ववर्ती सात वर्षों में भारत में 729 दिन या कम न रहा हो; किसी भी परीक्षण में विफलता उसे निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं बनाती है। हिंदू अविभाजित कुटुंब निवासी है यदि उसका नियंत्रण और प्रबंधन अंशतः भी भारत में हो, और अपने कर्ता के संदर्भ से साधारणतया निवासी; कंपनी निवासी है यदि वह भारतीय कंपनी हो या उसका प्रभावी प्रबंधन-स्थान भारत में हो।
| आय | निवासी एवं साधारणतया निवासी | निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं | अनिवासी |
|---|---|---|---|
| भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई | कर-योग्य | कर-योग्य | कर-योग्य |
| भारत में प्रोद्भूत या उत्पन्न, या मानी गई (धारा 9) | कर-योग्य | कर-योग्य | कर-योग्य |
| भारत से नियंत्रित व्यवसाय या भारत में स्थापित वृत्ति से भारत के बाहर प्रोद्भूत | कर-योग्य | कर-योग्य | कर-योग्य नहीं |
| भारत के बाहर प्रोद्भूत और प्राप्त अन्य कोई आय | कर-योग्य | कर-योग्य नहीं | कर-योग्य नहीं |
| भारत में प्रेषित भूतकालीन अकर्शित विदेशी आय | कर-योग्य नहीं — प्रेषण प्राप्ति नहीं | कर-योग्य नहीं | कर-योग्य नहीं |
धारा 10 उन आयों को सूचीबद्ध करती है जो कुल आय का भाग ही नहीं बनतीं। जो पेपर पूछता है वे हैं कृषि आय (10(1)); HUF आय में सदस्य का हिस्सा (10(2)) और फ़र्म-लाभ में भागीदार का हिस्सा (10(2A)), क्योंकि कुटुंब और फ़र्म पर स्वयं कर लगता है; अवकाश यात्रा रियायत (10(5)); मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, सरकारी कर्मचारियों हेतु पूर्ण और अन्यों हेतु उपदान संदाय अधिनियम में 20 लाख रुपये तक छूट (10(10)); संराशीकृत पेंशन (10(10A)); ग़ैर-सरकारी कर्मचारियों हेतु सेवानिवृत्ति पर अवकाश नक़दीकरण 25 लाख रुपये तक (10(10AA)); छँटनी प्रतिकर (10(10B)); स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिकर 5 लाख रुपये तक (10(10C)); सांविधिक या मान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि से भुगतान (10(11), 10(12)); मकान किराया भत्ता वास्तविक HRA, दिया किराया घटा वेतन का 10%, और चार महानगरों में वेतन का 50% या अन्यत्र 40% में न्यूनतम तक (10(13A)); छात्रवृत्तियाँ (10(16)); सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार (10(17A)); स्थानीय प्राधिकारियों, कुछ निधियों और संस्थाओं की आय; तथा घरेलू कंपनी से लाभांश, जो 31 मार्च 2020 तक 10(34) में छूट-प्राप्त था और लाभांश वितरण कर समाप्त होने के बाद से शेयरधारक के हाथ में कर-योग्य है। सूचीबद्ध इक्विटी पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ धारा 112A में वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक छूट-प्राप्त हैं, धारा 10 की मद नहीं बल्कि आंशिक छूट।
3. पाँच शीर्षों के अंतर्गत कर-योग्य आय की संगणना
| शीर्ष और धाराएँ | क्या प्रभारित | कैसे गणित | वर्तमान अंक, वित्त वर्ष 2025-26 |
|---|---|---|---|
| वेतन, धारा 15–17 | नियोजक द्वारा देय या दिया वेतन, जिसमें मज़दूरी, पेंशन, उपदान, फ़ीस, कमीशन, अनुलाभ, वेतन के बदले लाभ, अग्रिम वेतन और अवकाश नक़दीकरण; नियोजक-कर्मचारी संबंध आवश्यक | सकल वेतन घटा धारा 10 छूटें (HRA, उपदान आदि) वेतन देता है; घटा धारा 16 कटौतियाँ — मानक कटौती, सरकारी कर्मचारियों हेतु मनोरंजन भत्ता, वृत्ति कर — वेतन से आय देता है; अनुलाभ नियम 3 से मूल्यांकित | मानक कटौती पुरानी व्यवस्था में 50,000 रुपये, नई में 75,000 |
| गृह-संपत्ति से आय, धारा 22–27 | उन भवनों और संलग्न भूमि का वार्षिक मूल्य जिनका निर्धारिती स्वामी है, स्वयं के व्यवसाय में प्रयुक्त नहीं; मानित स्वामी में बिना प्रतिफल पति/पत्नी या अवयस्क संतान को अंतरणकर्ता शामिल | सकल वार्षिक मूल्य (अपेक्षित किराया और वास्तविक किराया में अधिक, अपेक्षित किराया मानक किराये तक सीमित) घटा दिए नगरपालिका कर निवल वार्षिक मूल्य देता है; घटा 30% मानक कटौती (धारा 24(a)) और उधार पूँजी पर ब्याज (धारा 24(b)); स्व-अधिकृत गृह का वार्षिक मूल्य शून्य | दो तक गृह स्व-अधिकृत माने जा सकते हैं; उन पर ब्याज कटौती 2 लाख रुपये तक (30,000 यदि ऋण पाँच वर्ष में अर्जन या निर्माण हेतु न हो); निर्माण-पूर्व ब्याज पाँच समान किस्तों में; अन्य शीर्षों के विरुद्ध हानि समायोजन 2 लाख रुपये तक |
| व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ, धारा 28–44DB | पूर्व वर्ष में किसी समय चलाए व्यवसाय या वृत्ति के लाभ, सट्टा व्यवसाय, निर्यात प्रोत्साहन, अभिकरण समाप्ति का प्रतिकर, और कीमैन बीमा सहित | लेखों के निवल लाभ को स्पष्ट अनुमत कटौतियों (किराया, मरम्मत, बीमा, धारा 32 में अवक्षयण, डूबत ऋण, पूर्णतः व्यवसाय हेतु राजस्व व्यय पर धारा 37 की सामान्य कटौती) और अननुमतियों (कर न काटने पर धारा 40, संबंधियों को अत्यधिक भुगतान और 10,000 रुपये से अधिक नक़द भुगतान पर धारा 40A, विवरणी तिथि तक अदत्त सांविधिक देयों पर धारा 43B) से समायोजित | अनुमानित कराधान: धारा 44AD में 2 करोड़ रुपये तक व्यवसायों हेतु आवर्त का 8% (डिजिटल प्राप्तियों हेतु 6%), नक़द प्राप्तियाँ 5% से कम हों तो 3 करोड़; धारा 44ADA में 50 लाख तक व्यावसायिकों हेतु सकल प्राप्तियों का 50%, उसी नक़द शर्त पर 75 लाख; धारा 44AB में कर लेखापरीक्षा 1 करोड़ आवर्त से ऊपर, 5% नक़द शर्त पर 10 करोड़, वृत्तियों हेतु 50 लाख |
| पूँजी अभिलाभ, धारा 45–55A | पूर्व वर्ष में पूँजीगत परिसंपत्ति के अंतरण पर लाभ; पूँजीगत परिसंपत्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति सिवाय व्यापार-स्टॉक, आभूषण, कला आदि के अलावा वैयक्तिक वस्तुएँ, और ग्रामीण कृषि भूमि | प्रतिफल का पूर्ण मूल्य घटा अंतरण व्यय, अर्जन लागत और सुधार लागत; सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, इक्विटी फ़ंड इकाइयों और शून्य-कूपन बॉण्ड हेतु 12 माह से अधिक धारित हो तो दीर्घकालिक, और 23 जुलाई 2024 से हर अन्य परिसंपत्ति हेतु 24 माह से अधिक; पहले अर्जित परिसंपत्तियों हेतु 1 अप्रैल 2001 का उचित बाज़ार मूल्य लागत माना जा सकता है | दीर्घकालिक अभिलाभ बिना सूचकांकन 12.5% (धारा 112), और सूचीबद्ध इक्विटी पर 1.25 लाख रुपये की छूट से ऊपर 12.5% (धारा 112A); सूचीबद्ध इक्विटी पर अल्पकालिक अभिलाभ 20% (धारा 111A), अन्य अल्पकालिक स्लैब दरों पर; निवासी व्यक्ति और HUF 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित भूमि या भवन पर सूचकांकन सहित 20% अब भी चुन सकते हैं यदि कर कम हो; धारा 54, 54B, 54EC (बॉण्ड, 50 लाख सीमा) और 54F में पुनर्निवेश पर छूटें |
| अन्य स्रोतों से आय, धारा 56–59 | अवशिष्ट शीर्ष: लाभांश, प्रतिभूतियों और जमाओं पर ब्याज, लॉटरी, वर्ग-पहेली, दौड़ और खेलों की जीत, परिवार पेंशन, ग़ैर-संबंधियों से 50,000 रुपये से अधिक उपहार, मशीनरी किराये से आय, और अन्य शीर्षों में न आने वाली कोई आय | आय अर्जन के व्यय हेतु धारा 57 में कटौतियाँ — संग्रह प्रभार, निवेश हेतु उधार धन पर ब्याज, परिवार पेंशन का एक-तिहाई 15,000 रुपये तक (नई व्यवस्था में 25,000); जीत के विरुद्ध कोई कटौती नहीं | लॉटरी, खेलों और ऑनलाइन खेलों की जीत पर सपाट 30% (धारा 115BB, 115BBJ), बिना आधारभूत छूट; लाभांश स्लैब दरों पर, उधार पर ब्याज लाभांश के 20% तक कटौती-योग्य |
4. सकल कुल आय से कटौतियाँ, व्यक्तियों का निर्धारण एवं आय का समामेलन
| धारा | किस हेतु | सीमा |
|---|---|---|
| 80C | जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि, PPF, ELSS, NSC, पाँच-वर्षीय बैंक जमा, दो संतानों की शिक्षण फ़ीस, गृह-ऋण मूलधन, सुकन्या समृद्धि | 1.5 लाख रुपये, 80CCE में 80CCC (पेंशन योजनाएँ) और 80CCD(1) (NPS) के साथ साझा |
| 80CCD(1B), 80CCD(2) | अतिरिक्त स्वयं NPS अंशदान; नियोजक का NPS अंशदान | 50,000 अतिरिक्त; नियोजक अंशदान वेतन के 10% तक (सरकारी कर्मचारियों हेतु, और नई व्यवस्था में सभी हेतु 14%) — 80CCD(2) नई व्यवस्था में भी बचा |
| 80D | चिकित्सा बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य जाँच; बीमा-रहित वरिष्ठ नागरिकों का चिकित्सा व्यय | स्वयं और परिवार हेतु 25,000, वरिष्ठ नागरिक हो तो 50,000; माता-पिता हेतु वही पुनः; जाँच इसके भीतर 5,000 तक |
| 80DD, 80U | दिव्यांग आश्रित का भरण; निर्धारिती की स्वयं की दिव्यांगता | 75,000; गंभीर दिव्यांगता हेतु 1.25 लाख — व्यय की परवाह बिना सपाट |
| 80E | स्वयं, पति/पत्नी, संतान या उस छात्र की उच्च शिक्षा हेतु ऋण पर ब्याज जिसका निर्धारिती अभिभावक है | कोई राशि-सीमा नहीं; चुकौती आरंभ के वर्ष से आठ वर्ष |
| 80G | अनुमोदित निधियों और संस्थाओं को दान | 100% या 50%, समायोजित सकल कुल आय के 10% की अर्हक सीमा सहित या बिना; 2,000 रुपये से अधिक नक़द पर कटौती नहीं |
| 80GG | उस व्यक्ति द्वारा दिया किराया जिसे HRA नहीं मिलता और कार्यस्थल पर गृह नहीं | 5,000 प्रति माह, कुल आय का 25%, और किराया घटा कुल आय का 10% में न्यूनतम |
| 80TTA, 80TTB | बचत खातों पर ब्याज; वरिष्ठ नागरिकों हेतु समस्त जमा ब्याज | 10,000; वरिष्ठ नागरिकों हेतु 80TTA के स्थान पर 50,000 |
- निवास-स्थिति निर्धारित करें पूर्व वर्ष हेतु, और उससे धारा 5 में आय की परिधि।
- हर शीर्ष में आय की गणना करें उस शीर्ष की छूटों और कटौतियों के बाद अलग-अलग, और धारा 60 से 64 में समामेलित आय जोड़ें।
- वर्तमान हानियाँ समायोजित करें शीर्षों के भीतर और आर-पार (धारा 70–71) और अग्रनीत हानियाँ (धारा 72–74A); योग सकल कुल आय है।
- अध्याय VI-A घटाएँ — पुरानी व्यवस्था में; नई में केवल मानक कटौती, 80CCD(2) में नियोजक NPS, अग्निपथ हेतु 80CCH और नए रोज़गार हेतु 80JJAA बचे — कुल आय तक, दस रुपये में पूर्णांकित।
- दरें लगाएँ — सामान्य आय हेतु स्लैब, पूँजी अभिलाभ और जीत हेतु विशेष दरें, कृषि आय हेतु आंशिक एकीकरण — फिर निवासी व्यक्ति हेतु धारा 87A की छूट।
- अधिभार जोड़ें जहाँ कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक (10%, 1 करोड़ से ऊपर 15%, 2 करोड़ से ऊपर 25%, पुरानी व्यवस्था में 5 करोड़ से ऊपर 37%, नई में 25% तक सीमित; पूँजी अभिलाभ और लाभांश पर 15%), सीमांत राहत सहित, फिर कर जमा अधिभार पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर।
- TDS, TCS और अग्रिम कर घटाएँ; शेष धारा 140A में स्व-निर्धारण कर है, विवरणी से पहले धारा 234A, 234B और 234C में ब्याज सहित देय।
| नई व्यवस्था, धारा 115BAC (डिफ़ॉल्ट) | दर | पुरानी व्यवस्था (बाहर निकलने पर) | दर |
|---|---|---|---|
| 4 लाख रुपये तक | शून्य | 2.5 लाख तक (60 और ऊपर हेतु 3 लाख, 80 और ऊपर हेतु 5 लाख) | शून्य |
| 4 से 8 लाख | 5% | 2.5 से 5 लाख | 5% |
| 8 से 12 लाख | 10% | 5 से 10 लाख | 20% |
| 12 से 16 लाख | 15% | 10 लाख से ऊपर | 30% |
| 16 से 20 लाख | 20% | छूट, धारा 87A | 12,500 तक जहाँ कुल आय 5 लाख से अधिक न हो |
| 20 से 24 लाख | 25% | कटौतियाँ | समस्त अध्याय VI-A, HRA, LTA, गृह-ऋण ब्याज उपलब्ध |
| 24 लाख से ऊपर | 30% | नई व्यवस्था में छूट, धारा 87A | 60,000 तक जहाँ कुल आय 12 लाख से अधिक न हो, इसलिए वेतनभोगी 12.75 लाख तक कुछ नहीं देता; विशेष-दर आय बाहर; 12 लाख से ठीक ऊपर सीमांत राहत |
समामेलन, धारा 60 से 64, वैध रूप से दूसरे की आय को एक व्यक्ति के हाथ में कर-योग्य बनाता है, ताकि परिवार सदस्यों में आय बाँटकर अपना कुल कर न घटा सके। धारा 60 उस आय को समामेलित करती है जो उसे उत्पन्न करने वाली परिसंपत्ति के अंतरण बिना अंतरित हो; धारा 61 परिसंपत्तियों के प्रतिसंहरणीय अंतरण से आय को, और धारा 62 अंतरिती के जीवनकाल या कम से कम छह वर्ष हेतु अप्रतिसंहरणीय अंतरणों को बचाती है। धारा 64(1)(ii) उस प्रतिष्ठान द्वारा पति/पत्नी को दिए पारिश्रमिक को समामेलित करती है जिसमें व्यक्ति का सारवान हित — 20% मताधिकार या लाभ — हो, जब तक पति/पत्नी की तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता न हो और वेतन उसी से संबद्ध न हो। धारा 64(1)(iv) पति/पत्नी को, और 64(1)(vi) पुत्र की पत्नी को, पर्याप्त प्रतिफल बिना या अलग रहने के करार के संबंध में अंतरित परिसंपत्तियों से आय समामेलित करती है; 64(1)(vii) और (viii) पति/पत्नी या पुत्र की पत्नी के लाभ हेतु किसी भी व्यक्ति को अंतरण समेटती हैं। धारा 64(1A) अवयस्क संतान की समस्त आय उस माता/पिता से समामेलित करती है जिसकी कुल आय अधिक हो, सिवाय दिव्यांग अवयस्क की आय और संतान के स्वयं के शारीरिक श्रम, कौशल, प्रतिभा या विशेषीकृत ज्ञान से आय; माता/पिता को धारा 10(32) में प्रति संतान 1,500 रुपये की छूट। धारा 64(2) स्व-अर्जित संपत्ति को HUF संपत्ति में परिवर्तित करने से आय समामेलित करती है। अंतरित परिसंपत्ति की अभिवृद्धियों पर आय — पुनर्निवेशित ब्याज, बोनस शेयर — समामेलित नहीं, और समामेलित आय अपना शीर्ष रखती है।
मुख्य बिंदु
- आयकर अधिनियम, 2025 पूर्व और निर्धारण वर्ष के स्थान पर एकल 'कर वर्ष' सहित 1 अप्रैल 2026 से लागू; संकल्पनाएँ, शीर्ष, छूटें और समामेलन नियम यथावत, और 1961 की धारा-संख्याएँ अब भी पाठ्यपुस्तकें और प्रश्न प्रयोग करते हैं।
- निवास 182 दिन, या 60 दिन जमा चार वर्षों में 365 पर (15 लाख से अधिक भारतीय आय वाले आगंतुक नागरिकों हेतु 120 दिन); साधारणतया निवासी दस में नौ अनिवास या सात वर्षों में 729 दिन पर विफल; ROR पर विश्व-आय, RNOR केवल भारत से नियंत्रित व्यवसाय जोड़ता, NR केवल भारतीय आय।
- कृषि आय 10(1) में छूट-प्राप्त पर 5,000 रुपये से ऊपर, अन्य आय आधारभूत छूट से अधिक होने पर, आंशिक रूप से एकीकृत; भागीदार और HUF सदस्य का हिस्सा छूट-प्राप्त क्योंकि फ़र्म और कुटुंब पर कर लगता है।
- धारा 14 में पाँच शीर्ष; गृह-संपत्ति को 30% मानक कटौती और 2 लाख ब्याज; दीर्घकालिक सूचीबद्ध प्रतिभूतियों हेतु 12 माह और शेष सब हेतु 24 माह, बिना सूचकांकन 12.5%; व्यवसाय हानि कभी वेतन से नहीं और पूँजी हानि केवल पूँजी अभिलाभ से समायोजित।
- 80C 1.5 लाख पर सीमित, 80CCD(1B) में NPS हेतु 50,000 और; नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट, 4 लाख से स्लैब, 75,000 मानक कटौती और 12 लाख तक कर शून्य करने वाली छूट; अवयस्क की आय अधिक-आय वाले माता/पिता से समामेलित, प्रति संतान 1,500 घटाकर।
अभ्यास प्रश्न (9)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 में अर्जित आय पर आयकर का निर्धारण किस निर्धारण वर्ष में होता है?
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उत्तर: A — 2026-27
पूर्व वर्ष की आय उसके बाद के निर्धारण वर्ष में निर्धारित होती है, जो 1 अप्रैल 2026 से आरंभ होता है। आयकर अधिनियम, 2025 उसी तिथि से इस जोड़ी के स्थान पर एकल 'कर वर्ष' लाता है।एक व्यक्ति जो पूर्व वर्ष में 100 दिन और पूर्ववर्ती चार वर्षों में 400 दिन भारत में रहा, और जो न रोज़गार हेतु जा रहा है न नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में आगंतुक है, है:
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उत्तर: A — निवासी, क्योंकि 60-दिन और 365-दिन दोनों शर्तें पूरी
धारा 6(1) में दो वैकल्पिक परीक्षण हैं — 182 दिन, या वर्ष में 60 दिन जमा पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन। 100 और 400 दूसरे को पूरा करते हैं। नागरिकता निवास हेतु अप्रासंगिक; सात वर्षों में 729 दिन साधारणतया-निवासी परीक्षण है, निवास परीक्षण नहीं।भारत से नियंत्रित व्यवसाय से भारत के बाहर प्रोद्भूत और प्राप्त आय किसके हाथ में कर-योग्य है?
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उत्तर: A — निवासी एवं साधारणतया निवासी, और निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं
धारा 5(1) RNOR पर भारतीय आय जमा भारत से नियंत्रित व्यवसाय या भारत में स्थापित वृत्ति से विदेशी आय पर कर लगाती है; ROR पर समस्त विश्व-आय। अनिवासी पर केवल भारत में प्राप्त या प्रोद्भूत आय पर कर, इसलिए भारत-से-नियंत्रण वाला अंग अनिवासी तक नहीं पहुँचता।व्यक्ति हेतु कृषि आय का ग़ैर-कृषि आय से आंशिक एकीकरण तब लागू होता है जब निवल कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक हो और:
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उत्तर: A — ग़ैर-कृषि आय आधारभूत छूट सीमा से अधिक हो
दोनों शर्तें आवश्यक। तब कर समग्र पर और कृषि आय जमा छूट सीमा पर गणित होता है, और अंतर देय है, इसलिए छूट-प्राप्त आय स्वयं कर-योग्य हुए बिना कर-योग्य आय पर दर बढ़ाती है।'गृह-संपत्ति से आय' शीर्ष में धारा 24(a) के अंतर्गत निवल वार्षिक मूल्य से मानक कटौती है:
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उत्तर: A — निवल वार्षिक मूल्य का 30%
मरम्मत पर वास्तविक व्यय जो भी हो, निवल वार्षिक मूल्य का सपाट 30% अनुमत। दो लाख रुपये धारा 24(b) में स्व-अधिकृत गृह हेतु ब्याज सीमा है, और 50,000 (या 75,000) वेतन से मानक कटौती।23 जुलाई 2024 या बाद के अंतरण हेतु, कितनी अवधि तक धारित आवासीय गृह दीर्घकालिक पूँजीगत परिसंपत्ति है?
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उत्तर: A — 24 माह से अधिक
वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 ने केवल दो धारण अवधियाँ छोड़ीं: सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, इक्विटी-उन्मुख फ़ंड इकाइयों और शून्य-कूपन बॉण्ड हेतु 12 माह, और हर अन्य पूँजीगत परिसंपत्ति हेतु 24 माह। अन्य परिसंपत्तियों हेतु 36-माह अवधि हटाई गई।कौन-सी हानि 'वेतन' शीर्ष की आय के विरुद्ध समायोजित नहीं की जा सकती?
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उत्तर: A — व्यवसाय या वृत्ति से हानि
धारा 71(2A) व्यवसाय हानि को वेतन आय के विरुद्ध समायोजित करना वर्जित करती है। गृह-संपत्ति हानि किसी भी शीर्ष के विरुद्ध 2 लाख रुपये तक, और साधारण अन्य-स्रोत हानि किसी भी शीर्ष के विरुद्ध; सट्टा, घोड़ा और पूँजी हानियाँ अपने ही प्रकार तक सीमित।धारा 80CCE के आधार पर धारा 80C, 80CCC और 80CCD(1) के अंतर्गत समग्र कटौती अधिक नहीं हो सकती:
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उत्तर: A — 1,50,000 रुपये
संयुक्त सीमा 1.5 लाख रुपये है। 80CCD(1B) में स्वयं के NPS अंशदान हेतु अतिरिक्त 50,000 इस सीमा के बाहर है, इसलिए प्रभावी कुल 2 लाख तक पहुँच सकता है, पर 80CCE की सीमा स्वयं 1.5 लाख है।धारा 64(1A) के अंतर्गत अवयस्क संतान की आय किसकी आय से समामेलित होती है?
उत्तर देखें
उत्तर: A — वह माता/पिता जिसकी समामेलन से पहले कुल आय अधिक हो — सिवाय संतान के स्वयं के कौशल, प्रतिभा या शारीरिक श्रम की आय, या दिव्यांग संतान की
अधिक-आय वाला माता/पिता अवयस्क की आय लेता है, धारा 10(32) में प्रति संतान 1,500 रुपये की छूट सहित; विवाह न बना रहे तो संतान का भरण करने वाला। अवयस्क के स्वयं के शारीरिक श्रम, कौशल, प्रतिभा या विशेषीकृत ज्ञान से आय, और धारा 80U की दिव्यांग अवयस्क की कोई आय, समामेलन से बाहर।