व्यावसायिक विधि II: कंपनी अधिनियम, LLP, प्रतिस्पर्धा, IT, RTI, बौद्धिक संपदा एवं GST

इकाई 9 का उत्तरार्ध नियामक आधा है: सात अधिनियम, प्रत्येक अपने वर्ष, उद्देश्य, नियामक, प्रमुख संख्याओं और एक-दो परिभाषक उपबंधों के लिए पूछा जाता है। 2013 का कंपनी अधिनियम सर्वाधिक अंक लेता है — कंपनी के प्रकार, गठन के चरण, निदेशक और सभाएँ, और परिसमापन — तदुपरांत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, तीन बौद्धिक-संपदा अधिनियम और 101वें संविधान संशोधन से लाया गया माल एवं सेवा कर ढाँचा। इस अध्याय की हर संख्या — न्यूनतम, अधिकतम, समय-सीमा, दर — वह संख्या है जो पेपर ने पूछी है या पूछ सकता है।

1. कंपनी अधिनियम, 2013: प्रकृति, प्रकार, गठन, प्रबंधन, सभाएँ एवं परिसमापन

कंपनी विधि द्वारा सृजित कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक विधिक व्यक्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार, सामान्य मुद्रा (अब वैकल्पिक), सदस्यों का सीमित दायित्व, अंतरणीय शेयर और अपने नाम से संपत्ति रखने तथा वाद लाने व वाद-ग्रस्त होने की क्षमता है। सैलोमन बनाम सैलोमन एंड कंपनी (1897) ने पृथक व्यक्तित्व स्थापित किया — कंपनी के ऋण श्री सैलोमन के नहीं थे, यद्यपि उनके पास लगभग सभी शेयर थे — और न्यायालय निगमित आवरण केवल कपट, कर या विधि के अपवंचन, शत्रु स्वरूप और ऐसे दुरुपयोग हेतु उठाते हैं। अधिनियम ने 1956 के कंपनी अधिनियम का स्थान लिया; इसमें 29 अध्यायों और 7 अनुसूचियों में 470 धाराएँ हैं, कंपनी रजिस्ट्रारों के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय इसका प्रशासन करता है, और इसने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और उसके अपीलीय अधिकरण, लेखापरीक्षा निगरानी हेतु राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सांविधिक आधार पर सृजित किया।

2013 अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के प्रकार
प्रकारसदस्य और निदेशकपरिभाषक विशेषताएँ
प्राइवेट कंपनी, धारा 2(68)न्यूनतम 2 सदस्य, अधिकतम 200; न्यूनतम 2 निदेशकशेयर अंतरण सीमित, जनता को अभिदान का आमंत्रण निषिद्ध; नाम 'प्राइवेट लिमिटेड' पर समाप्त
पब्लिक कंपनी, धारा 2(71)न्यूनतम 7 सदस्य, कोई अधिकतम नहीं; न्यूनतम 3 निदेशकजनता को आमंत्रित कर सकती; पब्लिक कंपनी की सहायक पब्लिक मानी जाती
एक व्यक्ति कंपनी, धारा 2(62)1 सदस्य, जो नामिती नामित करे; न्यूनतम 1 निदेशक2013 में नई; प्राइवेट कंपनी; केवल भारतीय नागरिक प्राकृतिक व्यक्ति बना सकता
छोटी कंपनी, धारा 2(85)नियम से निर्धारित प्रदत्त पूँजी और आवर्त सीमाओं के भीतर प्राइवेट कंपनीहल्का अनुपालन — कम बोर्ड सभाएँ, नक़द-प्रवाह विवरण नहीं
धारा 8 कंपनीधर्मार्थ और समान उद्देश्यों हेतु गठितलाभ उद्देश्यों में लगाती, लाभांश नहीं देती, नाम से 'लिमिटेड' हटा सकती
सरकारी कंपनी, धारा 2(45)प्रदत्त पूँजी का 51% से अन्यून केंद्र, राज्य या दोनों के पासनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक से लेखापरीक्षित
धारक और सहायक, धारा 2(46), 2(87)धारक बोर्ड या कुल मताधिकार के आधे से अधिक को नियंत्रित करतीसहयोगी कंपनी वह जिसमें कम से कम 20% मताधिकार या महत्वपूर्ण प्रभाव
  1. प्रवर्तन — प्रवर्तक विचार सोचता, जाँच करता, संसाधन जुटाता और प्रारंभिक क़दम उठाता है; प्रवर्तक वैश्वासिक स्थिति में हैं और गुप्त लाभ नहीं कमा सकते।
  2. निगमन — नाम अनुमोदन, फिर संस्था-ज्ञापन (चार्टर: नाम, पंजीकृत कार्यालय राज्य, उद्देश्य, दायित्व, पूँजी और अभिदान खंड) और संस्था-अंतर्नियम (आंतरिक नियम; सारणी F आदर्श है) रजिस्ट्रार के पास दाख़िल करना, आज एकल SPICe+ वेब-फ़ॉर्म से जो PAN, TAN और GST पंजीकरण भी आबंटित करता है। निगमन प्रमाणपत्र कंपनी के अस्तित्व का निश्चायक साक्ष्य है (धारा 9) और उस पर लिखी तिथि को उसे अस्तित्व में लाता है।
  3. पूँजी अभिदान — पब्लिक कंपनी प्रविवरण (या शेल्फ़ या रेड-हेरिंग प्रविवरण) जारी करती, आवेदन पाती, और शेयर आबंटित करती है; न्यूनतम अभिदान प्रविवरण के 30 दिन के भीतर प्राप्त होना चाहिए।
  4. व्यवसाय प्रारंभ — पृथक प्रमाणपत्र 2015 में समाप्त; व्यवसाय आरंभ से पहले धारा 10A के अंतर्गत घोषणा कि अभिदाताओं ने अपने शेयरों का भुगतान किया, निगमन के 180 दिन के भीतर दाख़िल करनी होगी।

प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। पब्लिक कंपनी को कम से कम तीन निदेशक, प्राइवेट कंपनी को दो और एक व्यक्ति कंपनी को एक चाहिए; अधिकतम पंद्रह, विशेष संकल्प से बढ़ाने योग्य। कम से कम एक निदेशक वित्त वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो, और कंपनियों के निर्धारित वर्गों में महिला निदेशक हो। सूचीबद्ध कंपनी में कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक हों, और स्वतंत्र निदेशक पाँच वर्ष की अधिकतम दो अवधियाँ सेवा करते हैं। हर निदेशक को निदेशक पहचान संख्या चाहिए, वह अधिकतम बीस निदेशक-पद (उनमें दस पब्लिक कंपनियों के) रख सकता है, और धारा 164 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ विकृतचित्तता, अनुन्मोचित दिवालियापन, छह माह कारावास की दोषसिद्धि, या तीन वर्ष विवरणी न भरने वाली कंपनी के बोर्ड में होने से निरर्हित होता है। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक — प्रबंध निदेशक या CEO या प्रबंधक, पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी सचिव और मुख्य वित्त अधिकारी — सूचीबद्ध व अन्य निर्धारित कंपनियों हेतु अनिवार्य हैं।

सभाएँ और उनके नियम
सभाकबसूचना और गणपूर्तिकार्य और संकल्प
वार्षिक साधारण सभा, धारा 96प्रथम वित्त वर्ष की समाप्ति के 9 माह में पहली, फिर हर वर्ष वर्षांत के 6 माह में, दो के बीच 15 माह से अधिक नहीं; एक व्यक्ति कंपनी हेतु अनावश्यक21 स्पष्ट दिन की सूचना; पब्लिक कंपनी की गणपूर्ति आकार से 5, 15 या 30 उपस्थित सदस्य, प्राइवेट 2साधारण कार्य — लेखे, लाभांश, सेवानिवृत्त के स्थान पर निदेशक नियुक्ति, लेखापरीक्षक — साधारण संकल्प (सादा बहुमत) से; विशेष कार्य अधिनियम की अपेक्षा से साधारण या विशेष संकल्प (तीन-चौथाई) से
असाधारण साधारण सभा, धारा 100कभी भी, बोर्ड द्वारा या प्रदत्त पूँजी या मताधिकार के दसवें भाग वाले सदस्यों की अपेक्षा परवही सूचना नियम; मतदान-हक़दार 95% सदस्यों की सहमति से छोटी हो सकतीअत्यावश्यक कार्य जो AGM की प्रतीक्षा न कर सके
बोर्ड सभा, धारा 173निगमन के 30 दिन में पहली; वर्ष में कम से कम 4, दो के बीच 120 दिन से अधिक नहीं; छोटी और एक व्यक्ति कंपनियाँ हर छमाही में एक7 दिन की सूचना; गणपूर्ति संख्या का एक-तिहाई या दो, जो अधिक हो (धारा 174); वीडियो-कॉन्फ़्रेंसिंग अनुमतधारा 179 में केवल बोर्ड सभा में प्रयोग-योग्य शक्तियाँ — माँग, पुनर्खरीद, उधार, निवेश, लेखा अनुमोदन, विविधीकरण, विलयन
ℹ️ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के बाद परिसमापन
परिसमापन वह प्रक्रिया है जिससे कंपनी का जीवन समाप्त होता है, उसकी परिसंपत्तियाँ वसूल, लेनदार भुगतान पाते और शेष सदस्यों को लौटाया जाता है, तदुपरांत विघटन। 2013 अधिनियम ने मूलतः अधिकरण द्वारा परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन दिए; दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ने स्वैच्छिक परिसमापन और ऋण चुकाने की असमर्थता को अधिनियम से हटा दिया, इसलिए आज शोधक्षम कंपनी संहिता की धारा 59 के अंतर्गत स्वेच्छा से परिसमाप्त होती है, अशोधक्षम कंपनी संहिता की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया और परिसमापन से जाती है, और कंपनी अधिनियम की धारा 271 के अधिकरण द्वारा परिसमापन के आधार बचे हैं — परिसमापन का विशेष संकल्प, भारत की प्रभुता और अखंडता के विरुद्ध कार्य, अधिकरण द्वारा पाया कपट या अवैध प्रयोजन, लगातार पाँच वर्ष वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी न भरना, और न्यायसंगत-एवं-साम्यिक आधार। परिसमापक नियुक्त होता है; अंशदायी वे सदस्य हैं जो अंशदान हेतु दायी हैं; और अधिकरण के आदेश पर कंपनी विघटित होती है।

2. सीमित दायित्व भागीदारी तथा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 ने एक संकर बनाया: शाश्वत उत्तराधिकार और भागीदारों से पृथक विधिक व्यक्तित्व वाला निगमित निकाय, जिसमें हर भागीदार का दायित्व सहमत अंशदान तक सीमित है और कोई भागीदार दूसरे के अप्राधिकृत कार्यों हेतु दायी नहीं — भागीदारी का लचीलापन कंपनी की ढाल के साथ। LLP को कम से कम दो भागीदार चाहिए और कोई अधिकतम नहीं; कम से कम दो नामित भागीदार हों, अनुपालन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति, और उनमें कम से कम एक भारत में निवासी हो। व्यक्ति या निगमित निकाय भागीदार हो सकता है। पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य LLP करार से या उसके अभाव में प्रथम अनुसूची से शासित हैं। LLP पर भागीदारी फ़र्म की तरह कर लगता है, नियम से निर्धारित आवर्त और अंशदान सीमाओं से नीचे लेखापरीक्षा अनावश्यक, और जनता से पूँजी नहीं जुटा सकती।

  1. नामित भागीदार पहचान संख्या और नामित भागीदारों के डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करें (DPIN अब DIN के साथ आबंटित)।
  2. रजिस्ट्रार से नाम आरक्षित करें; वह 'लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप' या 'LLP' पर समाप्त हो और विद्यमान नाम या ट्रेडमार्क से सदृश न हो।
  3. निगमन दस्तावेज़ (फ़ॉर्म FiLLiP) पंजीकृत कार्यालय पता, भागीदारों की सहमति और किसी व्यावसायिक के इस कथन सहित दाख़िल करें कि अधिनियम का अनुपालन हुआ।
  4. निगमन प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार जारी करता है; LLP उसी तिथि से अस्तित्व में।
  5. LLP करार निगमन के 30 दिन में दाख़िल करें; फ़र्म, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुसूचियों के अंतर्गत LLP में रूपांतरित हो सकती है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ने राघवन समिति की अनुशंसा पर 1969 के एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम का स्थान लिया, विधि का लक्ष्य एकाधिकारों को रोकने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और बनाए रखने, उपभोक्ताओं की रक्षा और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर ले आया। इसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रवर्तित करता है, एक अध्यक्ष और छह तक सदस्यों का निकाय जिसके आदेशों की अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (2017 से) और फिर सर्वोच्च न्यायालय में होती है। धारा 3 प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारों का निषेध करती है और क्षैतिज करारों — जो मूल्य तय करें, उत्पादन सीमित करें, बाज़ार बाँटें या निविदा में मिलीभगत करें — कार्टेल — हेतु सारवान प्रतिकूल प्रभाव उपधारित करती है, जबकि ऊर्ध्व करार जैसे बंधन-विक्रय, अनन्य आपूर्ति या वितरण, व्यवहार से इंकार और पुनर्विक्रय मूल्य अनुरक्षण उनके प्रभाव से आँके जाते हैं। धारा 4 प्रबल स्थिति के दुरुपयोग का निषेध करती है — प्रबलता स्वयं वैध है — अनुचित मूल्य जिसमें परभक्षी मूल्य शामिल, उत्पादन सीमित करना, बाज़ार-पहुँच से वंचित करना, या एक बाज़ार का लाभ उठाकर दूसरे में प्रवेश। धारा 5 और 6 संयोजनों का विनियमन करती हैं — परिसंपत्ति और आवर्त सीमाओं से ऊपर विलयन, अधिग्रहण और समामेलन — जिनकी आयोग को सूचना देनी होती है और जो अनुमोदन या 210 दिन बीतने तक प्रभावी नहीं हो सकते। आयोग पूर्ववर्ती तीन वर्ष के औसत आवर्त के 10% तक, और कार्टेल के प्रति वर्ष लाभ के तीन गुने या आवर्त के 10% तक शास्ति लगा सकता है, और कार्टेल भेदियों हेतु न्यून-शास्ति (उदारता) योजना चलाता है। 2023 संशोधन ने संयोजनों हेतु सौदा-मूल्य सीमा, समझौता और प्रतिबद्धता तंत्र, और छोटी 150-दिन समीक्षा जोड़ी।

⚠️ प्रबलता अपराध नहीं; दुरुपयोग है
MRTP अधिनियम में आकार स्वयं संदिग्ध था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम में फ़र्म बाज़ार का कोई भी हिस्सा रख सकती है; धारा 4 तभी लगती है जब प्रबल फ़र्म — जो प्रतिस्पर्धी बलों से स्वतंत्र कार्य कर सके या प्रतियोगियों या उपभोक्ताओं को अपने पक्ष में प्रभावित कर सके — उस स्थिति का दुरुपयोग करे। इसी प्रकार धारा 3 प्रतियोगियों के बीच सभी करारों पर प्रतिबंध नहीं लगाती, केवल उन पर जो भारत में प्रतिस्पर्धा पर सारवान प्रतिकूल प्रभाव डालें; दक्षता बढ़ाने वाले संयुक्त उपक्रम स्पष्टतः बचाए गए हैं।

3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक डेटा विनिमय और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों से किए लेन-देनों — 'इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य' — तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को विधिक मान्यता देने हेतु, 1996 के इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर UNCITRAL आदर्श विधि के अनुसरण में, अधिनियमित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख लेख की किसी भी विधिक अपेक्षा को पूरा करते हैं (धारा 4), इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हस्ताक्षर की अपेक्षा को (धारा 5), और सरकारी फ़ाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो सकती है (धारा 6)। प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक उन प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों को लाइसेंस देता है जो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करते हैं; कम से कम निदेशक स्तर के न्यायनिर्णायक अधिकारी पाँच करोड़ रुपये तक के दावों वाले उल्लंघन तय करते हैं; अपील दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण में जाती है (जिसने 2017 में साइबर अपीलीय अधिकरण को समाहित किया); और CERT-In, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, धारा 70B के अंतर्गत साइबर-सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया की राष्ट्रीय एजेंसी है। 2008 संशोधन, अक्टूबर 2009 से प्रभावी, ने अपराधों को पुनर्लिखित किया, प्रौद्योगिकी-तटस्थ पद के रूप में 'इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर' लाया, सम्यक तत्परता रखने वाले मध्यवर्तियों को सुरक्षित किया (धारा 79), और धारा 66A जोड़ी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट मानकर रद्द किया।

साइबर अपराध और दंड जो पेपर पूछता है
धाराकृत्यदंड
43अप्राधिकृत पहुँच, डाउनलोड, वायरस, क्षति, पहुँच से वंचन, या कंप्यूटर प्रणाली से छेड़छाड़ — सिविल दोषप्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर
43Aसंवेदनशील वैयक्तिक डेटा की रक्षा में उपेक्षक निगमित निकायप्रतिकर; डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 प्रवृत्त होने पर यह उपबंध हटना है
65कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज़ों से छेड़छाड़3 वर्ष तक कारावास या 2 लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों
66बेईमानी या कपट से धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य — हैकिंग3 वर्ष तक कारावास या 5 लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों
66C और 66Dपहचान चोरी; कंप्यूटर संसाधन से प्रतिरूपण द्वारा छलप्रत्येक: 3 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपये तक जुर्माना
66E और 66Fनिजी छवियाँ लेकर या प्रकाशित कर निजता-भंग; साइबर आतंकवाद66E: 3 वर्ष तक या 2 लाख रुपये तक जुर्माना; 66F: आजीवन तक कारावास
67, 67A, 67Bअश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रेषण; यौन-स्पष्ट सामग्री; बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री67: प्रथम दोषसिद्धि पर 3 वर्ष तक और 5 लाख रुपये; 67A व 67B: प्रथम दोषसिद्धि पर 5 वर्ष तक और 10 लाख रुपये
72अधिनियम के अंतर्गत शक्ति-प्राप्त व्यक्ति द्वारा गोपनीयता और निजता भंग2 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हर नागरिक को लोक प्राधिकारियों के पास या नियंत्रण में सूचना का अधिकार देता है, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने हेतु, और इसने 2002 के सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम का स्थान लिया जो कभी प्रवृत्त नहीं हुआ था। हर लोक प्राधिकारी — संविधान, विधि या सरकारी अधिसूचना से स्थापित कोई निकाय, सरकार से सारवान रूप से वित्तपोषित निकायों सहित — लोक सूचना अधिकारी नामित करता है और धारा 4 के अंतर्गत सत्रह श्रेणियों की सूचना स्वतः प्रकाशित करे। अनुरोध लिखित या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, केंद्र में दस रुपये शुल्क और ग़रीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों हेतु कोई शुल्क नहीं; आवेदक को कारण देना आवश्यक नहीं। सूचना 30 दिन में, किसी व्यक्ति के जीवन या स्वातंत्र्य से संबंधित हो तो 48 घंटे में, और सहायक PIO से भेजी हो तो 35 दिन में देनी होती है; अस्वीकृत या अनुत्तरित अनुरोध 30 दिन में वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील और 90 दिन में केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील में जाता है। धारा 8 उस सूचना को छूट देती है जो प्रभुता, सुरक्षा या विदेश संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, न्यायालय से निषिद्ध हो, संसदीय विशेषाधिकार भंग करे, वाणिज्यिक विश्वास या व्यापार रहस्य हो, वैश्वासिक संबंध में मिली हो, विदेशी सरकार से हो, स्रोत को ख़तरे में डाले, अन्वेषण बाधित करे, निर्णय से पहले मंत्रिमंडल-पत्र हो, या बिना लोकहित की वैयक्तिक सूचना हो — पर जो सूचना संसद को मना नहीं की जा सकती वह नागरिक को भी मना नहीं की जा सकती, और अधिकांश छूटें 20 वर्ष बाद समाप्त होती हैं। धारा 24 द्वितीय अनुसूची के आसूचना और सुरक्षा संगठनों को बाहर रखती है, सिवाय भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के। आयोग युक्तियुक्त कारण बिना इंकार या विलंब करने वाले PIO पर 250 रुपये प्रतिदिन, 25,000 रुपये तक, शास्ति लगा सकता है।

ℹ️ सूचना आयोगों में कौन बैठता है
केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस तक सूचना आयुक्त हैं, जिन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री की समिति की अनुशंसा पर नियुक्त करते हैं; राज्य आयोग इसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और एक राज्य मंत्रिमंडल मंत्री के साथ प्रतिबिंबित करते हैं। 2019 संशोधन ने नियत पाँच-वर्ष अवधि और निर्वाचन आयुक्तों के समकक्ष वेतन को हटाया, दोनों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण पर छोड़ दिया।

4. बौद्धिक संपदा अधिकार तथा माल एवं सेवा कर

भारत में तीन प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकार
अधिकार और अधिनियमक्या रक्षितशर्तेंअवधि
पेटेंट — पेटेंट अधिनियम, 1970 (TRIPS हेतु 2005 में संशोधित)आविष्कार: उत्पाद या प्रक्रियानवीनता, आविष्कारी क़दम (अस्पष्टता) और औद्योगिक अनुप्रयोग; धारा 3 खोजों, बढ़ी प्रभावकारिता बिना ज्ञात पदार्थ के केवल नए रूपों (धारा 3(d), नोवार्टिस 2013 में बरक़रार), व्यवसाय विधियों, एल्गोरिद्म और कंप्यूटर प्रोग्राम मात्र, सूक्ष्मजीवों के अलावा पौधों और पशुओं को बाहर रखती हैफ़ाइलिंग तिथि से 20 वर्ष; अनवीकरणीय; 3 वर्ष बाद अनिवार्य लाइसेंस संभव (धारा 84)
ट्रेडमार्क — व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999चिह्न — शब्द, युक्ति, लेबल, आकार, पैकेजिंग, रंग-संयोजन, ध्वनि — जो एक व्यक्ति के माल या सेवाओं को दूसरे से अलग कर सकेविशिष्टता; धोखा देने वाला नहीं, माल का वर्णनात्मक नहीं, विद्यमान चिह्न से सदृश नहीं; सुविख्यात चिह्न सभी वर्गों में रक्षित; पंजीकरण अनिवार्य नहीं पर अनन्य अधिकार और ® चिह्न देता है10 वर्ष, एक बार में 10 वर्ष हेतु अनंत नवीकरणीय
कॉपीराइट — प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957मौलिक साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियाँ, चलचित्र फ़िल्में और ध्वनि अभिलेख; कंप्यूटर प्रोग्राम साहित्यिक कृति के रूप मेंसृजन पर स्वतः उत्पन्न; पंजीकरण वैकल्पिक साक्ष्य; विचार नहीं, अभिव्यक्ति रक्षित; शोध, आलोचना, समीक्षा और रिपोर्टिंग हेतु उचित व्यवहार अपवादसाहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियों हेतु लेखक का जीवन जमा 60 वर्ष; फ़िल्म, ध्वनि अभिलेख, फ़ोटो, सरकारी और अनाम कृतियों हेतु प्रकाशन से 60 वर्ष

इन तीन के परे भारत औद्योगिक डिज़ाइन (डिज़ाइन अधिनियम, 2000; 10 वर्ष जमा 5 का एक नवीकरण), भौगोलिक संकेत (माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999; 10 वर्ष नवीकरणीय — दार्जिलिंग चाय पहला पंजीकरण था), अर्धचालक अभिन्यास, पौध किस्मों (पौध किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001) और संविदा व सामान्य विधि से व्यापार रहस्यों की रक्षा करता है। प्रणाली का प्रशासन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन पेटेंट, डिज़ाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक करता है, और बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड 2021 में समाप्त कर उसकी अधिकारिता उच्च न्यायालयों को दी गई। भारत WTO के TRIPS समझौते, पेरिस और बर्न अभिसमयों, पेटेंट सहयोग संधि और अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क फ़ाइलिंग हेतु मैड्रिड प्रोटोकॉल का सदस्य है; 2016 में राष्ट्रीय IPR नीति अपनाई गई। पाठ्यक्रम जो उभरते मुद्दे इंगित करता है वे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सृजित कृति की पेटेंट-योग्यता और लेखकत्व, पारंपरिक ज्ञान और जैवविविधता की रक्षा (पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय, और जैविक विविधता अधिनियम के अंतर्गत पहुँच-और-लाभ-साझा), औषधियों का अनिवार्य लाइसेंस और लोक स्वास्थ्य से संतुलन, मानक-आवश्यक पेटेंट और उचित लाइसेंसिंग, तथा ऑनलाइन पाइरेसी और जालसाज़ी के विरुद्ध प्रवर्तन।

माल एवं सेवा कर माल और सेवाओं की आपूर्ति पर गंतव्य-आधारित, बहु-चरणीय कर है जिसमें हर पूर्व चरण पर दिए कर का क्रेडिट मिलता है, ताकि कर केवल मूल्यवर्धन पर लगे और पूर्व व्यवस्था का सोपानी प्रभाव हटे। इसे संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 ने सक्षम किया — अनुच्छेद 246A संघ और राज्यों को समवर्ती शक्ति देता है, अनुच्छेद 269A अंतर-राज्य आपूर्तियों का शासन करता है, और अनुच्छेद 279A GST परिषद बनाता है — और यह 1 जुलाई 2017 को प्रवृत्त हुआ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, राज्य VAT, प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर और चुंगी को समाहित करते हुए। मानव उपभोग की मदिरा संविधान से GST के बाहर है; पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस और विमानन ईंधन इसके भीतर हैं पर परिषद के अन्यथा निर्णय तक शून्य दर पर; विद्युत और स्टाम्प शुल्क राज्यों के पास। इसके उद्देश्य थे एक राष्ट्र, एक कर, एक बाज़ार; सोपानी प्रभाव का निवारण; व्यापक आधार; साझा पोर्टल से सरल अनुपालन; और बेहतर अनुपालन से अधिक राजस्व। इसके लाभ हैं अंतिम उपभोक्ताओं पर कम समग्र कर-भार, देश भर में निर्बाध इनपुट कर क्रेडिट, राज्यों में समान दरें और प्रक्रियाएँ, जाँच-चौकियों का निवारण और माल की तीव्र आवाजाही, तथा अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण।

दोहरा GST: किस आपूर्ति पर कौन कर
आपूर्तिलगा करसंग्रहक्रेडिट नियम
अंतरा-राज्य (एक राज्य के भीतर)CGST जमा SGST, प्रत्येक कुल दर का आधाक्रमशः केंद्र और राज्यCGST क्रेडिट CGST फिर IGST के विरुद्ध; SGST क्रेडिट SGST फिर IGST के विरुद्ध; CGST कभी SGST के विरुद्ध नहीं
बिना विधानमंडल के संघ राज्यक्षेत्र के भीतरCGST जमा UTGSTदोनों केंद्रSGST के समान
अंतर-राज्य, आयात, SEZ को या से आपूर्तिIGST, CGST और SGST दरों के योग परकेंद्र, फिर गंतव्य राज्य को बाँटाIGST क्रेडिट पहले IGST, फिर CGST, फिर SGST के विरुद्ध
निर्यात और SEZ को आपूर्तिशून्य-दर — कोई कर नहीं, और इनपुट क्रेडिट वापसकोई नहींसंचित क्रेडिट की वापसी, या बॉण्ड या वचन-पत्र के अंतर्गत आपूर्ति
ℹ️ कार्यान्वयन तंत्र — संख्याएँ
अनुच्छेद 279A के अंतर्गत GST परिषद — केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, राजस्व राज्य मंत्री और हर राज्य से एक मंत्री सहित — दरें, छूटें और सीमाएँ तय करती है; भारित मत में केंद्र का एक-तिहाई और राज्यों का मिलकर दो-तिहाई, और निर्णय को डाले गए भारित मतों का तीन-चौथाई चाहिए। माल एवं सेवा कर नेटवर्क वह अलाभकारी कंपनी है जो पंजीकरण, विवरणी, भुगतान और ई-वे बिल का साझा पोर्टल चलाती है। पंजीकरण माल आपूर्तिकर्ताओं हेतु 40 लाख रुपये और सेवाओं हेतु 20 लाख के समग्र आवर्त से ऊपर अनिवार्य है, विशेष-श्रेणी राज्यों में 20 लाख और 10 लाख, और अंतर-राज्य आपूर्तिकर्ताओं, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों तथा आकस्मिक और अनिवासी करयोग्य व्यक्तियों हेतु आवर्त की परवाह बिना। संयोजन योजना 1.5 करोड़ रुपये (विशेष-श्रेणी राज्यों में 75 लाख) तक आवर्त वाले छोटे आपूर्तिकर्ताओं को बिना इनपुट क्रेडिट निम्न सपाट दर देने देती है। दरें शून्य, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब में हैं, विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर सहित जिसने संक्रमण में खोए राजस्व हेतु राज्यों को वचनबद्ध पाँच-वर्ष क्षतिपूर्ति का वित्तपोषण किया। 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही हेतु ई-वे बिल अनिवार्य। HSN कोड माल और SAC कोड सेवाओं का वर्गीकरण करते हैं।

मुख्य बिंदु

  • कंपनी पृथक विधिक व्यक्ति है (सैलोमन); प्राइवेट कंपनी में 2 से 200 सदस्य और 2 निदेशक, पब्लिक में 7 या अधिक सदस्य और 3 निदेशक, OPC में प्रत्येक एक; निगमन प्रमाणपत्र धारा 9 में निश्चायक साक्ष्य।
  • AGM को वर्षांत के 6 माह और पिछली के 15 माह में 21 स्पष्ट दिन की सूचना; बोर्ड वर्ष में कम से कम 4 बार, 120 दिन से अधिक अंतराल बिना; EGM दसवें भाग की अपेक्षा पर; दिवाला 2016 में IBC में गया।
  • LLP को 2 भागीदार, 2 नामित भागीदार जिनमें एक भारत-निवासी, और 30 दिन में करार; प्रतिस्पर्धा अधिनियम ने MRTP का स्थान लिया, प्रतिस्पर्धा-विरोधी करार (धारा 3) और प्रबलता-दुरुपयोग (धारा 4) निषिद्ध, संयोजन (धारा 5–6) CCI से विनियमित।
  • IT अधिनियम UNCITRAL आदर्श विधि का अनुसरण करता, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और हस्ताक्षर मान्य करता, धारा 66 में हैकिंग और 66C में पहचान-चोरी दंडित करता, और श्रेया सिंघल में धारा 66A खोई; RTI 30 दिन, जीवन-स्वातंत्र्य हेतु 48 घंटे, धारा 8 में छूटें, और द्वितीय अपील हेतु सूचना आयोग देता।
  • पेटेंट 20 वर्ष, ट्रेडमार्क 10 नवीकरणीय, कॉपीराइट जीवन जमा 60; GST 101वें संशोधन से 1 जुलाई 2017 को आया, गंतव्य-आधारित, राज्य के भीतर CGST जमा SGST और राज्यों के आर-पार IGST, अनुच्छेद 279A की GST परिषद से शासित।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या है:

    1. 200
    2. 50
    3. 100
    4. कोई सीमा नहीं
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 200

    धारा 2(68) अधिकतम 200 तय करती है, 1956 अधिनियम के 50 से बढ़कर; वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारी-सदस्य गिनती से बाहर। पब्लिक कंपनी में कोई अधिकतम नहीं।
  2. यह सिद्धांत कि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक विधिक व्यक्तित्व है, प्रतिपादित हुआ:

    1. सैलोमन बनाम सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड (1897)
    2. फ़ॉस बनाम हारबॉटल (1843)
    3. ऐशबरी रेलवे कैरिज कंपनी बनाम रिचे (1875)
    4. रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कैंड (1856)
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — सैलोमन बनाम सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड (1897)

    हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने कंपनी को सैलोमन से भिन्न माना यद्यपि लगभग सभी शेयर उनके थे। फ़ॉस बनाम हारबॉटल कंपनी के प्रति दोष हेतु कौन वाद लाए इस पर बहुमत नियम है, ऐशबरी अधिकारातीत सिद्धांत, और टर्कैंड आंतरिक-प्रबंधन नियम।
  3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अंतर्गत (छोटी या एक व्यक्ति कंपनी के अलावा) कंपनी की दो क्रमागत बोर्ड सभाओं के बीच अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए:

    1. 120 दिन
    2. 90 दिन
    3. 180 दिन
    4. 15 माह
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 120 दिन

    वर्ष में कम से कम चार बोर्ड सभाएँ, दो के बीच 120 दिन से अधिक नहीं। पंद्रह माह दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच अधिकतम अंतराल है, धारा 96 का भिन्न नियम।
  4. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत LLP में कम से कम होने चाहिए:

    1. दो नामित भागीदार, जिनमें कम से कम एक भारत में निवासी
    2. तीन भागीदार और एक नामित भागीदार
    3. सात भागीदार, पब्लिक कंपनी की तरह
    4. दो भागीदार, दोनों निगमित निकाय
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — दो नामित भागीदार, जिनमें कम से कम एक भारत में निवासी

    धारा 7 कम से कम दो नामित भागीदार चाहती है जो व्यक्ति हों, एक भारत में निवासी; LLP को न्यूनतम दो भागीदार, व्यक्ति या निगमित निकाय, चाहिए, अधिकतम नहीं।
  5. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ने किसका स्थान लिया?

    1. एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969
    2. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973
    3. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951
    4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969

    राघवन समिति की अनुशंसा पर MRTP अधिनियम निरसित हुआ और उसके आयोग का स्थान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लिया, ध्यान एकाधिकार-नियंत्रण से प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की रोकथाम पर गया।
  6. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत बेईमानी या कपट से धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य — जिसे सामान्यतः हैकिंग कहते हैं — दंडनीय है:

    1. धारा 66, तीन वर्ष तक कारावास या पाँच लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों
    2. धारा 65, सात वर्ष तक कारावास
    3. धारा 72, दस वर्ष तक कारावास
    4. धारा 43A, केवल सिविल दोष
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — धारा 66, तीन वर्ष तक कारावास या पाँच लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों

    धारा 66 धारा 43 के कृत्यों को बेईमानी या कपट से करने पर आपराधिक बनाती है। धारा 65 स्रोत कोड से छेड़छाड़ (तीन वर्ष या दो लाख), धारा 72 गोपनीयता-भंग (दो वर्ष या एक लाख), और धारा 43A संवेदनशील वैयक्तिक डेटा के उपेक्षापूर्ण संचालन हेतु निगमित निकाय का सिविल दायित्व।
  7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जहाँ माँगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वातंत्र्य से संबंधित हो, वह दी जानी चाहिए:

    1. 48 घंटे
    2. 7 दिन
    3. 30 दिन
    4. 35 दिन
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 48 घंटे

    धारा 7(1): जीवन या स्वातंत्र्य हेतु 48 घंटे, सामान्यतः 30 दिन, और सहायक लोक सूचना अधिकारी से आए अनुरोध पर 35 दिन। समय-सीमा में विफलता मानित इंकार है, अपील-योग्य।
  8. भारत में साहित्यिक कृति में कॉपीराइट की अवधि है:

    1. लेखक का जीवन जमा 60 वर्ष
    2. फ़ाइलिंग से 20 वर्ष
    3. 10 वर्ष, नवीकरणीय
    4. लेखक का जीवन जमा 50 वर्ष
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — लेखक का जीवन जमा 60 वर्ष

    प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियों को लेखक का जीवन जमा 60 वर्ष देता है, मृत्यु के अगले वर्ष से गिना। फ़ाइलिंग से बीस वर्ष पेटेंट की अवधि और दस वर्ष नवीकरणीय ट्रेडमार्क की; जीवन जमा 50 TRIPS न्यूनतम है, जिससे भारत आगे है।
  9. दोहरे GST मॉडल के अंतर्गत माल की अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगता है:

    1. IGST, केंद्र द्वारा लगाया और संगृहीत तथा गंतव्य राज्य को बाँटा गया
    2. CGST जमा उद्गम राज्य का SGST
    3. उद्गम और गंतव्य दोनों राज्यों का SGST
    4. 2 प्रतिशत केंद्रीय बिक्री कर
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — IGST, केंद्र द्वारा लगाया और संगृहीत तथा गंतव्य राज्य को बाँटा गया

    IGST, CGST जमा SGST के बराबर, अनुच्छेद 269A के अंतर्गत अंतर-राज्य आपूर्तियों और आयातों पर लगता है और उपभोग करने वाले राज्य से साझा होता है क्योंकि GST गंतव्य-आधारित है। CGST जमा SGST राज्य के भीतर; केंद्रीय बिक्री कर उद्गम-आधारित उद्ग्रहण था जिसे GST ने समाप्त किया।
  10. GST परिषद संवैधानिक निकाय है जो सृजित है:

    1. अनुच्छेद 279A, 101वें संविधान संशोधन से जोड़ा
    2. अनुच्छेद 280, वित्त आयोग के साथ
    3. अनुच्छेद 246A, 122वें संशोधन अधिनियम से
    4. CGST अधिनियम, 2017 की धारा 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — अनुच्छेद 279A, 101वें संविधान संशोधन से जोड़ा

    122वाँ संशोधन विधेयक 101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016 बना; अनुच्छेद 279A परिषद बनाता है, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, भारित मत में केंद्र का एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई। अनुच्छेद 246A स्वयं कर-शक्ति देता है, और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है।