व्यावसायिक विधि I: संविदा अधिनियम, विशेष संविदाएँ, माल विक्रय एवं परक्राम्य लिखत
1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872: वैध संविदा के तत्व, सामर्थ्य एवं स्वतंत्र सहमति
धारा 2(h) संविदा को विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार के रूप में परिभाषित करती है; धारा 2(e) करार को एक-दूसरे का प्रतिफल बनने वाले प्रत्येक वचन या वचन-समुच्चय के रूप में; और वचन स्वीकृत प्रस्थापना है। सर विलियम एन्सन का सूत्र — संविदा बराबर करार जमा प्रवर्तनीयता — वह है जो पेपर उद्धृत करता है। धारा 10 सूचीबद्ध करती है कि करार को संविदा क्या बनाता है: संविदा-सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति, विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य, तथा करार स्पष्टतः शून्य घोषित न हो। वाद-विधि विधिक संबंध बनाने का आशय (बालफ़ोर बनाम बालफ़ोर, जहाँ पति के गृह-व्यय के वचन को घरेलू व्यवस्था माना गया) और शर्तों की निश्चितता जोड़ती है। धारा 2(d) के अंतर्गत प्रतिफल वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति से आ सकता है, भूत, वर्तमान या भावी हो सकता है, और पर्याप्त होना आवश्यक नहीं; धारा 25 प्रतिफल-रहित करार को शून्य बनाती है सिवाय जब वह निकट संबंधियों के बीच स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से लिखित व पंजीकृत हो, भूतकालीन स्वैच्छिक सेवा की क्षतिपूर्ति करे, या कालबाधित ऋण के भुगतान का वचन दे।
धारा 11 प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को सक्षम बनाती है जो वयस्क, स्वस्थचित्त और किसी विधि से निरर्हित न हो। अवयस्क का करार आरंभ से शून्य है — प्रिवी काउंसिल ने मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903) में साहूकार को उस अवयस्क से वसूली की अनुमति नहीं दी जिसने संपत्ति बंधक रखी थी — और अवयस्क वयस्क होने पर उसका अनुसमर्थन नहीं कर सकता, यद्यपि अवयस्क हिताधिकारी हो सकता है और धारा 68 के अंतर्गत आपूर्त आवश्यकताओं हेतु अपनी संपत्ति से दायी है। धारा 12 संविदा के समय स्वस्थचित्तता को संविदा समझने और अपने हितों पर उसके प्रभाव के विषय में युक्तियुक्त निर्णय बनाने की क्षमता से परखती है।
| दोष और धारा | अर्थ | संविदा पर प्रभाव |
|---|---|---|
| प्रपीड़न, धारा 15 | किसी व्यक्ति को करार में लाने हेतु भारतीय दंड संहिता से निषिद्ध कार्य करना या उसकी धमकी, या संपत्ति रोकना | प्रपीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय |
| असम्यक असर, धारा 16 | एक पक्ष जो दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में है, अनुचित लाभ हेतु उसका प्रयोग करता है; वैश्वासिक संबंधों में उपधारित | शून्यकरणीय; सबूत का भार प्रबल पक्ष पर |
| कपट, धारा 17 | जानते हुए, या सत्यता में विश्वास बिना, मिथ्या कथन, या सक्रिय छिपाव, धोखे के आशय से; केवल मौन कपट नहीं जब तक बोलने का कर्तव्य न हो | शून्यकरणीय, और हानिपूर्ति का दावा संभव |
| दुर्व्यपदेशन, धारा 18 | सत्य माना गया निर्दोष मिथ्या कथन | शून्यकरणीय, पर हानिपूर्ति नहीं; धोखा खाया पक्ष उस स्थिति में रखे जाने की माँग कर सकता है जैसे वह सत्य हो |
| भूल, धारा 20–22 | करार हेतु आवश्यक तथ्य की द्विपक्षीय भूल | शून्य; एकपक्षीय भूल और भारतीय विधि की भूल वैधता को प्रभावित नहीं करती |
2. संविदा का उन्मोचन, भंग एवं उपचार, संविदा-कल्प
- पालन द्वारा — वास्तविक, या पालन का प्रयास (निविदा) जिसे दूसरा पक्ष अस्वीकार करे, जो वचनदाता को उन्मुक्त करता है (धारा 38)।
- करार द्वारा — नवीयन (नई संविदा प्रतिस्थापित), विखंडन, परिवर्तन (धारा 62), पालन का परिहार (धारा 63), और अधित्यजन।
- असंभवता द्वारा — आरंभिक असंभवता करार को शून्य बनाती है (धारा 56, प्रथम पैरा); गठन के बाद अध्यारोही असंभवता — विषय-वस्तु का नाश, वैयक्तिक संविदा में मृत्यु या असमर्थता, विधि-परिवर्तन, युद्ध का आरंभ — उसे विफलता-सिद्धांत के अंतर्गत उन्मुक्त करती है (धारा 56, द्वितीय पैरा; सत्यब्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर, 1954)। वाणिज्यिक कठिनाई, हड़तालें और तृतीय पक्ष की चूक असंभवता नहीं हैं।
- काल-व्यपगमन द्वारा — परिसीमा अधिनियम निर्धारित अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष, के बाद उपचार वर्जित करता है।
- विधि की क्रिया द्वारा — मृत्यु, दिवालियापन, अधिकारों का विलयन, या लिखित संविदा का अप्राधिकृत तात्विक परिवर्तन।
- भंग द्वारा — पालन के समय वास्तविक भंग, या प्रत्याशित भंग (धारा 39) जब पक्ष नियत समय से पहले अस्वीकार करे या स्वयं को असमर्थ कर ले; क्षतिग्रस्त पक्ष संविदा को तत्काल समाप्त मान सकता है या नियत तिथि की प्रतीक्षा कर सकता है।
भंग के उपचार हैं विखंडन, हानिपूर्ति, विनिर्दिष्ट पालन और व्यादेश (अंतिम दो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत), तथा जब दावेदार की चूक बिना संविदा उन्मुक्त हो तो पहले किए काम के मूल्य हेतु क्वांटम मेरुइट का वाद। धारा 73 उस हानि की क्षतिपूर्ति देती है जो भंग से सामान्य क्रम में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई, या जिसके होने की संभावना पक्ष संविदा के समय जानते थे — हैडली बनाम बैक्सेंडेल (1854) के दो अंग, जिसमें मिल-मालिक वाहक के विलंब से खोया लाभ नहीं पा सका क्योंकि वाहक नहीं जानता था कि मिल बंद थी। दूरस्थ और अप्रत्यक्ष हानि वसूली-योग्य नहीं, और क्षतिग्रस्त पक्ष को हानि न्यून करनी होती है। धारा 74 संविदा में भंग पर देय बताई गई राशि का शासन करती है: न्यायालय उस राशि से अनधिक युक्तियुक्त प्रतिकर देता है, चाहे उसे परिनिर्धारित हानिपूर्ति कहा गया हो या शास्ति — भारतीय विधि, अंग्रेज़ी विधि से भिन्न, दोनों को प्रकार में भिन्न नहीं मानती।
3. विशेष संविदाएँ: क्षतिपूर्ति, प्रतिभूति, उपनिधान, गिरवी एवं अभिकरण
| संविदा और धारा | परिभाषा | पक्ष | मुख्य नियम |
|---|---|---|---|
| क्षतिपूर्ति, धारा 124 | एक पक्ष दूसरे को वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि से बचाने का वचन देता है | दो — क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति-धारक | एक संविदा; दायित्व प्राथमिक और हानि पर समाश्रित; दुर्घटना या दैवी कृत्य से हानि धारा के शब्दों से बाहर |
| प्रतिभूति, धारा 126 | तृतीय व्यक्ति की चूक पर उसके वचन का पालन या दायित्व के उन्मोचन की संविदा | तीन — प्रतिभू, मूल ऋणी, लेनदार | तीन संविदाएँ; प्रतिभू का दायित्व द्वितीयक पर ऋणी के सह-विस्तारी (धारा 128); सतत प्रतिभूति लेन-देन-शृंखला को समेटती है और भविष्य हेतु प्रतिसंहृत हो सकती है (धारा 130); प्रतिभू फेरबदल, ऋणी की मुक्ति या लेनदार के उपचार-क्षतिकारी कार्य से उन्मुक्त (धारा 133–139) |
| उपनिधान, धारा 148 | किसी प्रयोजन हेतु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल का परिदान, इस संविदा पर कि प्रयोजन पूरा होने पर उसे लौटाया या निर्देशानुसार व्ययनित किया जाए | उपनिधाता और उपनिहिती | केवल माल, केवल कब्ज़ा अंतरित; उपनिहिती को साधारण प्रज्ञा के व्यक्ति की सावधानी रखनी होगी (धारा 151); उपनिहिती का विशिष्ट धारणाधिकार (धारा 170) और बैंकरों, फ़ैक्टरों, घाट-मालिकों, अटॉर्नी व पॉलिसी दलालों का साधारण धारणाधिकार (धारा 171) |
| गिरवी, धारा 172 | ऋण के भुगतान या वचन के पालन की प्रतिभूति के रूप में माल का उपनिधान | पणयमदाता और पणयमदार | उपनिधान का विशेष प्रकार; पणयमदार माल रख सकता, वाद ला सकता, या चूक पर युक्तियुक्त सूचना के बाद बेच सकता है (धारा 176); वाणिज्यिक अभिकर्ता या शून्यकरणीय हक़धारी की गिरवी वैध हो सकती है (धारा 178–178A) |
| अभिकरण, धारा 182 | अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो दूसरे के लिए कोई कार्य करने या तृतीय व्यक्तियों से व्यवहार में उसका प्रतिनिधित्व करने हेतु नियोजित है | मालिक, अभिकर्ता, तृतीय पक्ष | प्रतिफल आवश्यक नहीं (धारा 185); मालिक सक्षम होना चाहिए, अभिकर्ता नहीं (धारा 183–184); व्यक्त या विवक्षित करार, अनुसमर्थन (धारा 196), विबंध, आवश्यकता से सृजित; प्रतिसंहरण, त्याग, पूर्णता, मृत्यु, विकृतचित्तता या दिवालियापन से समाप्त (धारा 201), पर हित-युक्त अभिकरण अभिकर्ता के प्रतिकूल प्रतिसंहृत नहीं हो सकता (धारा 202) |
4. माल विक्रय अधिनियम, 1930 तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
माल विक्रय अधिनियम की धारा 4 विक्रय-संविदा को ऐसी संविदा के रूप में परिभाषित करती है जिससे विक्रेता माल में संपत्ति क्रेता को मूल्य के बदले अंतरित करता है या करने का करार करता है। जहाँ संपत्ति तत्काल अंतरित हो वह विक्रय है; जहाँ भावी समय पर या शर्त पर अंतरित होनी हो वह विक्रय-करार। यह भेद तय करता है कि जोखिम कौन वहन करे — जोखिम संपत्ति के साथ चलता है (धारा 26) — कौन हानिपूर्ति के बदले मूल्य हेतु वाद ला सके, और किसी पक्ष के दिवालियापन या तृतीय व्यक्ति को पुनर्विक्रय पर क्या हो। 'माल' का अर्थ है अनुयोज्य दावों और धन को छोड़कर हर प्रकार की चल संपत्ति, जिसमें स्टॉक, शेयर, खड़ी फ़सलें और भूमि से जुड़ी वस्तुएँ जिन्हें अलग करने का करार हो, शामिल हैं। शर्त मुख्य प्रयोजन हेतु आवश्यक अनुबंध है जिसके भंग पर क्रेता निराकरण कर सकता है; वारंटी सांपार्श्विक है और उसके भंग पर केवल हानिपूर्ति मिलती है (धारा 12); क्रेता शर्त-भंग को वारंटी-भंग मान सकता है, और माल स्वीकार कर लेने पर मानना ही होगा (धारा 13)। विवक्षित शर्तों में हक़, वर्णन से मेल, नमूना, और धारा 16 द्वारा अनुमत स्थितियों में वाणिज्यिक गुणवत्ता व प्रयोजन-उपयुक्तता आती हैं।
अदत्त विक्रेता (धारा 45) वह है जिसे पूरा मूल्य दिया या निविदत्त नहीं हुआ, या जिसका परक्राम्य लिखत अनादृत हुआ। माल के विरुद्ध अदत्त विक्रेता को भुगतान न होने तक कब्ज़ा रखने का धारणाधिकार (धारा 47–49), क्रेता के दिवालिया होने और माल वाहक के पास होने पर मार्ग में रोकने का अधिकार (धारा 50–52), और माल नाशवान हो या संविदा में आरक्षित हो तो सूचना के बाद पुनर्विक्रय का अधिकार (धारा 54) है। क्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से विक्रेता मूल्य, अस्वीकृति की हानिपूर्ति और ब्याज हेतु वाद ला सकता है। क्रेता के अधिकार हैं अपरिदान की हानिपूर्ति, विशिष्ट या अभिनिश्चित माल हेतु विनिर्दिष्ट पालन, और वारंटी-भंग की हानिपूर्ति। जहाँ विक्रेता वैध रोक या धारणाधिकार के बाद माल पुनः बेचे, मूल क्रेता का हक़ पराजित होता है; नेमो डैट सिद्धांत — कोई अपने से बेहतर हक़ नहीं देता (धारा 27) — के अपवाद हैं वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा, संयुक्त स्वामी द्वारा, विखंडन से पहले शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत, और विक्रय के बाद कब्ज़ाधारी विक्रेता या क्रेता द्वारा विक्रय।
| लिखत और धारा | प्रकृति | पक्ष | पेपर जो बिंदु परखता है |
|---|---|---|---|
| वचन-पत्र, धारा 4 | लेखक द्वारा हस्ताक्षरित, निश्चित राशि निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर या वाहक को देने का लिखित अशर्त वचन | दो — लेखक और पाने वाला | वचन, आदेश नहीं; बैंक-नोट अपवर्जित; माँग पर वाहक को देय नोट केवल RBI या केंद्र सरकार जारी कर सकती है |
| विनिमय-पत्र, धारा 5 | लेखक द्वारा हस्ताक्षरित, निश्चित व्यक्ति को निश्चित राशि निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर या वाहक को देने का निर्देश देता लिखित अशर्त आदेश | तीन — लेखीवाल, ऊपरवाल, पाने वाला | ऊपरवाल को बाँधने हेतु स्वीकृति चाहिए; मीयादी बिल को तीन दिन का अनुग्रह (धारा 22); देशी (धारा 11) और विदेशी (धारा 12) बिल; सुविधा बिल में प्रतिफल नहीं |
| चेक, धारा 6 | विनिर्दिष्ट बैंकर पर लिखा और माँग पर देय विनिमय-पत्र, जिसमें कटे चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि और इलेक्ट्रॉनिक रूप का चेक शामिल | लेखीवाल, ऊपरवाल बैंक, पाने वाला | न स्वीकृति, न अनुग्रह-दिन; रेखांकन (धारा 123–131) — साधारण, विशेष, 'खाता-देय', 'अपरक्राम्य'; RBI निर्देश से चेक तीन माह वैध; निधि-अपर्याप्तता से अनादरण धारा 138 में अपराध |
परक्रामण (धारा 14) लिखत का ऐसा अंतरण है जो अंतरिती को उसका धारक बनाए — वाहक लिखत हेतु केवल परिदान से (धारा 47), आदेश लिखत हेतु पृष्ठांकन और परिदान से (धारा 48)। समनुदेशन संपत्ति-अंतरण की साधारण विधि के अंतर्गत अधिकार अंतरित करता है: इसे लिखित दस्तावेज़ चाहिए, समनुदेशिती समनुदेशक के हक़ के सभी दोषों के अध्यधीन लेता है, और ऋणी को सूचना देनी होती है — जबकि सम्यक अनुक्रम धारक (धारा 9), जो लिखत को प्रतिफल हेतु, परिपक्वता से पहले और किसी दोष की सूचना बिना लेता है, उसे पूर्व दोषों से मुक्त लेता है और सभी पूर्व पक्षों पर अपने नाम से वाद ला सकता है। पृष्ठांकन निरंक, पूर्ण (विशेष), निर्बंधक, आंशिक (अवैध), सशर्त या बिना-आश्रय होते हैं। लिखत अस्वीकृति से (धारा 91, केवल बिल) या अभुगतान से (धारा 92) अनादृत होता है; अनादरण की सूचना उन सभी पूर्व पक्षों को जानी चाहिए जिन्हें धारक दायी ठहराना चाहे (धारा 93), और विदेशी बिल का नोटरी द्वारा वैकल्पिक टिप्पण के बाद प्रसाक्ष्य (धारा 104) अनिवार्य है। लिखत का उन्मोचन सभी पक्षों को मुक्त करता है — सम्यक अनुक्रम में भुगतान से (धारा 82(c)), धारक द्वारा स्वीकर्ता का नाम रद्द करने से, या स्वीकर्ता के परिपक्वता पर या बाद धारक बनने से (धारा 90); एक पक्ष का उन्मोचन रद्दीकरण, मुक्ति या भुगतान से होता है।
मुख्य बिंदु
- संविदा बराबर करार जमा प्रवर्तनीयता (धारा 2(h)); धारा 10 को स्वतंत्र सहमति, सक्षम पक्ष, विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य चाहिए; अवयस्क का करार आरंभ से शून्य (मोहरी बीबी) और अनुसमर्थन-अयोग्य।
- प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट और दुर्व्यपदेशन संविदा को शून्यकरणीय बनाते हैं; आवश्यक तथ्य की द्विपक्षीय भूल शून्य; दुर्व्यपदेशन पर हानिपूर्ति नहीं, कपट पर है।
- धारा 73 हैडली बनाम बैक्सेंडेल के दो अंगों का अनुसरण करती है; धारा 74 अनुबद्ध राशि को युक्तियुक्त प्रतिकर तक सीमित करती है चाहे शास्ति कहा जाए या परिनिर्धारित हानिपूर्ति; प्रत्याशित भंग धारा 39, विफलता धारा 56।
- क्षतिपूर्ति में दो पक्ष और प्राथमिक दायित्व, प्रतिभूति में तीन पक्ष और द्वितीयक सह-विस्तारी दायित्व; गिरवी प्रतिभूति के रूप में उपनिधान; अभिकरण को प्रतिफल नहीं चाहिए और मालिक, न कि अभिकर्ता, सक्षम होना चाहिए।
- विक्रय संपत्ति अभी अंतरित करता है, विक्रय-करार बाद में, और जोखिम संपत्ति के साथ चलता है; क्रेता-सावधान (धारा 16) के सूचीबद्ध अपवाद हैं; अदत्त विक्रेता को धारणाधिकार, मार्ग में रोक और पुनर्विक्रय; सम्यक अनुक्रम धारक पूर्व दोषों से मुक्त लेता है, समनुदेशिती नहीं।
अभ्यास प्रश्न (9)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(h) के अंतर्गत संविदा है:
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उत्तर: A — विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार
धारा 2(h) — संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है। दूसरा विकल्प करार की परिभाषा (धारा 2(e)) और तीसरा वचन की (धारा 2(b)); केवल सक्षमता करार को संविदा नहीं बनाती।मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय ने स्थापित किया कि:
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उत्तर: A — अवयस्क का करार आरंभ से शून्य है
काउंसिल ने अवयस्क के बंधक को आरंभ से शून्य माना, इसलिए ऋणदाता कुछ नहीं पा सका। क्योंकि यह शून्य है न कि शून्यकरणीय, अनुसमर्थन असंभव है, और धारा 68 के अंतर्गत आवश्यकताओं का दायित्व केवल अवयस्क की संपत्ति पर है, कभी व्यक्तिगत नहीं।सहमति का कौन-सा दोष करार को शून्यकरणीय नहीं, शून्य बनाता है?
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उत्तर: A — करार हेतु आवश्यक तथ्य की द्विपक्षीय भूल
धारा 20 करार को शून्य बनाती है जहाँ दोनों पक्ष आवश्यक तथ्य के विषय में भूल में हों। प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट और दुर्व्यपदेशन प्रत्येक संविदा को उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय बनाते हैं जिसकी सहमति इस प्रकार ली गई।यह नियम कि भंग की हानिपूर्ति केवल भंग से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हानि या उस हानि को समेटती है जिसकी संभावना पक्ष संविदा के समय जानते थे, जो धारा 73 में समाहित है, आता है:
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उत्तर: A — हैडली बनाम बैक्सेंडेल
हैडली बनाम बैक्सेंडेल (1854) ने दूरस्थता के दो अंग दिए जिन्हें धारा 73 अपनाती है। बालफ़ोर विधिक संबंध बनाने के आशय पर, कार्लिल सामान्य प्रस्थापना और आचरण से स्वीकृति पर, सैलोमन कंपनी के पृथक विधिक व्यक्तित्व पर है।प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व है:
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उत्तर: A — द्वितीयक, पर मूल ऋणी के सह-विस्तारी
धारा 128 प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के सह-विस्तारी बनाती है जब तक संविदा अन्यथा न कहे; यह द्वितीयक है इस अर्थ में कि चूक पर उत्पन्न होता है, पर लेनदार को पहले ऋणी पर वाद लाना आवश्यक नहीं। प्राथमिक दायित्व क्षतिपूर्ति का चिह्न है।माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अंतर्गत विक्रय-करार में:
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उत्तर: A — माल में संपत्ति भावी समय पर या शर्त-पूर्ति पर अंतरित होती है, और जोखिम विक्रेता पर रहता है
विक्रय-करार निष्पादनीय है: संपत्ति, और उसके साथ जोखिम (धारा 26), भावी समय या शर्त तक विक्रेता के पास रहते हैं। संपत्ति का तत्काल अंतरण विक्रय है, जहाँ विक्रेता केवल हानिपूर्ति नहीं, मूल्य हेतु वाद ला सकता है।निम्न में से कौन माल विक्रय अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत क्रेता-सावधान सिद्धांत का अपवाद नहीं है?
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उत्तर: A — विक्रेता के कौशल पर भरोसा बिना पेटेंट या व्यापार-नाम से खरीदा माल
धारा 16(1) का परंतुक क्रेता-सावधान को पुनः लागू करता है जहाँ क्रेता पेटेंट या व्यापार-नाम बताए, क्योंकि तब विक्रेता के कौशल पर भरोसा नहीं है। शेष तीन सूचीबद्ध अपवाद हैं जो विक्रेता पर विवक्षित शर्त रखते हैं।परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत लेखक द्वारा हस्ताक्षरित, निश्चित व्यक्ति को निश्चित राशि देने का अशर्त वचन रखता लिखत है:
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उत्तर: A — वचन-पत्र
वचन-पत्र (धारा 4) में वचन है और दो पक्ष हैं। विनिमय-पत्र (धारा 5) में ऊपरवाल को निर्देशित आदेश है और तीन पक्ष; चेक (धारा 6) विनिर्दिष्ट बैंकर पर लिखा माँग पर देय बिल है।सम्यक अनुक्रम धारक ऋण के समनुदेशिती से इस बात में भिन्न है कि सम्यक अनुक्रम धारक:
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उत्तर: A — लिखत को पूर्व पक्षों के हक़ के दोषों से मुक्त लेता है
धारा 9 सम्यक अनुक्रम धारक को — प्रतिफल, परिपक्वता से पहले, दोष की सूचना बिना — अंतरक से बेहतर हक़ देती है, जो परक्राम्यता का सार है। समनुदेशन को लेख और सूचना चाहिए, और समनुदेशिती सभी दोषों और साम्याओं के अध्यधीन लेता है; वे तीन विकल्प समनुदेशन का वर्णन करते हैं।