आयकर II: अंतर्राष्ट्रीय कराधान, निगम कर नियोजन, TDS एवं TCS, अग्रिम कर तथा ई-फ़ाइलिंग
1. अंतर्राष्ट्रीय कराधान: दोहरा कराधान एवं उसका परिहार, तथा अंतरण मूल्य-निर्धारण
दोहरा कराधान इसलिए उत्पन्न होता है कि देश दो भिन्न संयोजक कारकों पर कर लगाते हैं: निवास का देश अपने निवासियों पर उनकी विश्व-आय पर, और स्रोत का देश अपनी सीमाओं में उत्पन्न आय पर, चाहे कोई भी अर्जित करे। न्यायिक दोहरा कराधान एक ही आय पर एक ही व्यक्ति के हाथ में दो बार कर है; आर्थिक दोहरा कराधान एक ही आय पर दो भिन्न हाथों में कर, जैसे कंपनी अपने लाभ पर कर दे और शेयरधारक लाभांश पर पुनः। राहत दो रूपों में आती है। द्विपक्षीय राहत दोहरा कराधान परिहार करार है, जिसे भारत धारा 90 के अंतर्गत — और ताइवान जैसे क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट संघों से धारा 90A के अंतर्गत — करता है, या तो OECD आदर्श अभिसमय के अनुसरण में, जो निवास-आधारित कराधान को वरीयता देता है, या UN आदर्श के, जो स्रोत-देश के अधिक अधिकार रखता है और विकासशील देशों से भारत की अधिकांश संधियों का साँचा है। धारा 91 में एकपक्षीय राहत वहाँ लागू है जहाँ संधि नहीं: जिस निवासी ने ऐसी आय पर विदेशी कर दिया जो भारत में भी कर-योग्य है, उसे भारतीय कर से दोहरी कर-योग्य आय पर भारतीय और विदेशी दर में निम्नतर की कटौती मिलती है।
| विधि | कैसे काम करती | लागत कौन वहन करता |
|---|---|---|
| छूट विधि | निवास देश विदेशी-स्रोत आय पर बिलकुल कर नहीं लगाता (पूर्ण छूट) या केवल शेष पर दर तय करने हेतु लगाता है (प्रगति सहित छूट) | निवास देश अपना कर पूर्णतः छोड़ता है |
| क्रेडिट विधि | निवास देश विश्व-आय पर कर लगाता पर दिया विदेशी कर क्रेडिट करता है — पूर्ण, या 'साधारण क्रेडिट' जो उस आय पर निवास-देश कर तक सीमित, जो नियम 128 और फ़ॉर्म 67 में भारत की प्रथा है | करदाता अंततः दोनों दरों में उच्चतर देता है |
| कटौती विधि | विदेशी कर को कर से नहीं, आय से घटाया व्यय माना जाता है | सबसे दुर्बल राहत; दोहरा कराधान घटता है, हटता नहीं |
| कर-बचत और अंतर्निहित कर क्रेडिट | कर-बचत उस कर को क्रेडिट करती है जो स्रोत देश लेता पर प्रोत्साहन में छोड़ा; अंतर्निहित क्रेडिट शेयरधारक को उस निगम कर का क्रेडिट देता है जो लाभांश के स्रोत लाभ पर दिया गया | संधि-विशिष्ट; दोनों भारत की कई पुरानी संधियों में हैं |
अंतरण मूल्य-निर्धारण, धारा 92 से 92F, अपेक्षा करता है कि सहयुक्त उद्यमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन से आय स्वतंत्र-पक्ष मूल्य पर गणित हो — वह मूल्य जो दो स्वतंत्र पक्ष तय करते — ताकि समूह स्वयं को अधि- या न्यून-बीजक बनाकर लाभ निम्न-कर देश में न खिसका सके। उद्यम धारा 92A में सहयुक्त हैं जब एक दूसरे में 26% या अधिक मताधिकार रखे, या साझा नियंत्रण, परिसंपत्तियों के 51% के ऋण, आधे बोर्ड की नियुक्ति, अमूर्तों या आपूर्तियों पर निर्भरता, और ऐसे परीक्षणों से। स्वतंत्र-पक्ष मूल्य धारा 92C में छह विधियों में सर्वाधिक उपयुक्त से मिलता है: तुलनीय अनियंत्रित मूल्य, पुनर्विक्रय मूल्य, लागत-योग, लाभ-विभाजन, लेन-देन निवल मार्जिन, और कोई अन्य निर्धारित विधि; जहाँ मूल्य लेन-देन मूल्य के 3% (थोक व्यापारियों हेतु 1%) की सह्यता-सीमा में हो, समायोजन नहीं। अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन वाला हर करदाता 31 अक्टूबर तक फ़ॉर्म 3CEB में लेखाकार रिपोर्ट दाख़िल करता है और 1 करोड़ रुपये से अधिक लेन-देन पर समकालिक दस्तावेज़ रखता है; अंतरण मूल्य अधिकारी मूल्य निर्धारित कर सकता है, और 1 करोड़ रुपये से अधिक प्राथमिक समायोजन पर धारा 92CE में अकर्शित अतिरेक को मानित ऋण मानकर द्वितीयक समायोजन अनिवार्य है। निश्चितता धारा 92CC के अग्रिम मूल्य-निर्धारण करारों से आती है, 2012 से पाँच वर्ष हेतु चार-वर्ष पश्चवर्ती प्रभाव सहित उपलब्ध, और घोषित मार्जिन स्वीकारने वाले सुरक्षित-आश्रय नियमों से। धारा 94B अनिवासी सहयुक्त उद्यम को दिए ब्याज को EBITDA के 30% तक सीमित करती है; 20 करोड़ रुपये से अधिक विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन भी धारा 92BA में समेटे हैं; और सीमा से ऊपर बहुराष्ट्रीय समूह धारा 286 में देश-दर-देश रिपोर्ट दाख़िल करते हैं।
2. निगम कर नियोजन: संकल्पना, महत्व, परिहार बनाम अपवंचन, तथा तकनीकें
| पद | अर्थ | वैधता और परिणाम |
|---|---|---|
| कर नियोजन | अधिनियम द्वारा स्वयं दी छूटों, कटौतियों, रिबेट और राहतों का पूर्ण लाभ लेने हेतु मामलों की व्यवस्था, उसके अक्षर और आशय के भीतर | वैध और प्रोत्साहित — 80C साधनों में निवेश, व्यवस्था चुनना, अभिलाभ को दीर्घकालिक बनाने हेतु विक्रय का समय |
| कर परिहार | ऐसी व्यवस्थाओं से कर घटाना जो विधि के अक्षर का पालन करें पर उसके प्रयोजन को विफल करें — कृत्रिम संरचनाएँ, छद्म युक्तियाँ, संधि-खरीदारी | अपराध नहीं, पर GAAR व्यवस्था की उपेक्षा कर सकता है और विशिष्ट परिहार-विरोधी नियम (समामेलन, अंतरण मूल्य, धारा 94B, मानित लाभांश) ज्ञात मार्ग रोकते हैं |
| कर अपवंचन | विधि तोड़कर कर घटाना — आय छिपाना, व्यय बढ़ाना, झूठे बही-खाते, अनभिलिखित नक़द बिक्री | अवैध: धारा 270A में न्यून-प्रतिवेदित आय पर कर का 50% और मिथ्या-प्रतिवेदित पर 200% शास्ति, और धारा 276C में कारावास सहित अभियोजन |
| कर प्रबंधन | समय पर अनुपालन — TDS काटना और जमा करना, अग्रिम कर देना, विवरणियाँ और लेखापरीक्षा रिपोर्ट भरना, अभिलेख रखना | ब्याज, शास्ति, अननुमति और अभियोजन से बचाता; नियोजन की पूर्वशर्त, स्वयं बचत नहीं |
निगम कर नियोजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि कर कंपनी के लाभ पर सबसे बड़ा एकल दावा है, और अधिनियम कुछ चुनावों की कीमत जानबूझकर तय करता है — कहाँ स्थित हों, कैसे वित्तपोषण करें, परिसंपत्ति कब खरीदें — ताकि कर की उपेक्षा करने वाली कंपनी ग़लत चुने। इसकी तकनीकें अधिनियम की संरचना का अनुसरण करती हैं। संगठन का रूप: कंपनी सपाट दर देती है पर उसके शेयरधारक लाभांश पर पुनः देते हैं, जबकि फ़र्म या LLP एक बार 30% देती है और भागीदारों के हिस्से छूट-प्राप्त हैं। स्थान: विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों को निर्यात-लाभ पर धारा 10AA कटौतियाँ मिलीं, और 1 अप्रैल 2030 तक निगमित DPIIT-मान्य स्टार्ट-अप धारा 80-IAC में अपने पहले दस में से तीन वर्ष लाभ का 100% ले सकते हैं। व्यवसाय की प्रकृति और दर-व्यवस्था: घरेलू कंपनी 30% देती है, या 25% जहाँ दो वर्ष पहले के वित्त वर्ष में आवर्त 400 करोड़ रुपये से अधिक न हो, या धारा 115BAA में बिना छूटों और बिना न्यूनतम वैकल्पिक कर 22% चुन सकती है — अधिभार और उपकर सहित 25.17% — जबकि 31 मार्च 2024 तक उत्पादन आरंभ करने वाली नई विनिर्माण कंपनियाँ धारा 115BAB में 15% देती हैं; विदेशी कंपनी 35% देती है। पूँजी संरचना: उधार पूँजी पर ब्याज धारा 36(1)(iii) में कटौती-योग्य जबकि लाभांश कर-चुके लाभ से दिया जाता है, जो धारा 94B की सीमा में वित्तपोषण को ऋण की ओर झुकाता है। अवक्षयण: धारा 32 में ह्रासित-मूल्य ब्लॉक प्रणाली, विनिर्माताओं हेतु नए संयंत्र और मशीनरी पर 20% अतिरिक्त अवक्षयण, और अर्ध-वर्ष नियम के आसपास अर्जन का समय जो 180 दिन से कम प्रयुक्त परिसंपत्तियों पर केवल 50% अवक्षयण देता है। समामेलन और विलगन: शर्तें पूरी होने पर समामेलक कंपनी की संचित हानियाँ और अनवशोषित अवक्षयण धारा 72A में समामेलित कंपनी को जाते हैं। धारा 115JB में न्यूनतम वैकल्पिक कर बही-लाभ का 15% है, क्रेडिट पंद्रह वर्ष अग्रनीत, और 115BAA या 115BAB चुनने वाली कंपनियों पर लागू नहीं। लाभांश वितरण कर 1 अप्रैल 2020 से समाप्त, इसलिए लाभांश शेयरधारकों के हाथ में कर-योग्य; और 1 अक्टूबर 2024 से शेयर पुनर्खरीद की आय भी शेयरधारक के हाथ में लाभांश के रूप में कर-योग्य, जिससे वह मार्ग बंद हुआ जिससे पुनर्खरीद ने लाभांश का स्थान लिया था।
3. विशिष्ट व्यावसायिक निर्णयों में कर-विचार
चारों शास्त्रीय निर्णयों में विधि एक ही है: विकल्पों के कर-पश्चात नक़द प्रवाहों की तुलना करें, भिन्न वर्षों में हों तो बट्टाकृत, यह स्मरण रखते हुए कि कटौती-योग्य व्यय की लागत उसके अंकित मूल्य का केवल (1 − t) है और अवक्षयण, यद्यपि नक़द प्रवाह नहीं, अवक्षयण गुणा दर के बराबर कर बचाता है — कर-आवरण। निर्णय से निर्णय में जो बदलता है वह यह कि अधिनियम के कौन-से उपबंध तुलना में प्रवेश करते हैं।
| निर्णय | तुलना | महत्वपूर्ण कर-उपबंध | अंगूठा-नियम |
|---|---|---|---|
| बनाएँ या खरीदें | बनाने की कर-पश्चात लागत (सामग्री, श्रम, परिवर्ती उपरिव्यय, जमा किसी नए संयंत्र के अवक्षयण और अतिरिक्त अवक्षयण पर कर-आवरण) बनाम कर-पश्चात क्रय मूल्य | धारा 32 अवक्षयण और नई मशीनरी पर 20% अतिरिक्त अवक्षयण; क्रय मूल्य की राजस्व व्यय के रूप में धारा 37 कटौती; पहले किए स्थिर व्ययों पर क्षमता-उपयोग का प्रभाव | दोनों लागतें कटौती-योग्य, इसलिए कर पूर्व-कर उत्तर को संकुचित करता है पर विरले ही उलटता; बनाएँ जब निष्क्रिय क्षमता हो और नई परिसंपत्ति अवक्षयण-आवरण कमाए |
| स्वामित्व या पट्टा | कर-पश्चात पट्टा किरायों का वर्तमान मूल्य बनाम क्रय मूल्य का वर्तमान मूल्य घटा अवक्षयण और ब्याज पर कर-आवरण, जमा कर-पश्चात अवशिष्ट मूल्य | पट्टेदार हेतु पट्टा किराया धारा 37(1) में पूर्ण कटौती-योग्य, और पट्टाकर्ता अवक्षयण लेता है; स्वामी धारा 32 में अवक्षयण और धारा 36(1)(iii) में ब्याज लेता है; पट्टा किरायों पर GST क्रेडिट-योग्य | पट्टा उस फ़र्म को सुहाता है जिसके पास कम या शून्य कर-योग्य लाभ हो और जो अवक्षयण-आवरण प्रयोग न कर सके; स्वामित्व लाभप्रद फ़र्म को जो कर सके |
| मरम्मत, नवीकरण या प्रतिस्थापन | मरम्मत जारी रखने की कर-पश्चात लागत बनाम नई परिसंपत्ति में कर-पश्चात निवल निवेश, पुरानी की बिक्री के कर-प्रभाव सहित | चालू मरम्मत धारा 30 और 31 में पूर्ण कटौती-योग्य; स्थायी लाभ देने वाला नवीकरण या प्रतिस्थापन पूँजीगत है और केवल अवक्षयण पाता; परिसंपत्ति-ब्लॉक प्रणाली में पुरानी परिसंपत्ति का विक्रय मूल्य ब्लॉक के ह्रासित मूल्य से बस घटा दिया जाता है, इसलिए अभिलाभ नहीं जब तक ब्लॉक समाप्त न हो या बिक्री ब्लॉक से अधिक न हो (धारा 50 में अल्पकालिक अभिलाभ) | मरम्मत करें जब तक उसकी कटौती-योग्य लागत प्रतिस्थापन की वार्षिकीकृत कर-पश्चात लागत से कम रहे; प्रतिस्थापन करें जब पुरानी की बिक्री ब्लॉक को अक्षत छोड़े और नई अतिरिक्त अवक्षयण लाए |
| बंद करें या चलाएँ | चलाने से कर-पश्चात अंशदान बनाम बंद करने की कर-पश्चात लागत — छँटनी प्रतिकर, परिसंपत्ति निपटान, अप्राप्त स्थिर व्यय — और अग्रनीत हानियों का भविष्य | व्यवसाय हानि धारा 72 में उसी निर्धारिती द्वारा आठ वर्ष अग्रनीत, चाहे वही व्यवसाय चले या नहीं; अनवशोषित अवक्षयण धारा 32(2) में व्यवसाय बंद होने के बाद भी अनिश्चित काल अग्रनीत; पूरे ब्लॉक की बिक्री पर धारा 50 अतिरेक को अल्पकालिक अभिलाभ मानती है; बंद होने पर व्यापार-देयता का परिहार धारा 41(1) में आय; छँटनी प्रतिकर कटौती-योग्य | अस्थायी बंदी हानियों को अन्य आय के विरुद्ध जीवित रखती है; स्थायी बंदी अनवसित व्यवसाय हानियों को खो देती है जब तक निर्धारिती की अन्य व्यवसाय आय उन्हें न सोखे |
4. स्रोत पर कर कटौती एवं संग्रह, अग्रिम कर तथा विवरणियों की ई-फ़ाइलिंग
स्रोत पर काटा कर, अध्याय XVII-B, भुगतानकर्ता को भुगतान के समय कर संगृहीत कर अगले माह की सात तारीख़ तक (मार्च हेतु 30 अप्रैल) सरकार में जमा करने देता है, ताकि आय उत्पन्न होते ही राज्य को भुगतान मिले और प्राप्तकर्ता के विरुद्ध अभिलेख बने। कटौतीकर्ता को धारा 203A में कर कटौती और संग्रह खाता संख्या चाहिए, वह तिमाही विवरण भरता है — वेतन हेतु फ़ॉर्म 24Q, अन्य निवासी भुगतानों हेतु 26Q, अनिवासियों हेतु 27Q — और प्रमाणपत्र देता है, वेतन हेतु फ़ॉर्म 16 15 जून तक और फ़ॉर्म 16A तिमाही; कटौतीग्राही हर क्रेडिट फ़ॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना विवरण में देखता है और अंतिम दायित्व के विरुद्ध दावा करता है। जहाँ कटौतीग्राही के पास PAN न हो दर धारा 206AA में 20% हो जाती है; कर-योग्य सीमा से नीचे आय वाला प्राप्तकर्ता फ़ॉर्म 15G, या वरिष्ठ नागरिकों हेतु 15H, भर सकता है, या धारा 197 में शून्य या निम्न कटौती का प्रमाणपत्र ले सकता है। काटने या जमा करने में विफल कटौतीकर्ता धारा 201 में चूककर्ता निर्धारिती बनता है, न काटने पर 1% प्रति माह और न जमा करने पर 1.5% प्रति माह ब्याज देता है, शास्ति और अभियोजन का सामना करता है, और कर चुकने तक धारा 40(a)(ia) में व्यय का 30% कटौती के रूप में खोता है।
| धारा | भुगतान | दर | सीमा |
|---|---|---|---|
| 192 | वेतन | कर्मचारी द्वारा चुनी व्यवस्था में प्राक्कलित वार्षिक वेतन पर औसत दर | जहाँ प्राक्कलित कर देय हो |
| 194A | प्रतिभूतियों के अलावा ब्याज | 10% | बैंकों, सहकारिताओं और डाकघरों से वर्ष में 50,000 (वरिष्ठ नागरिकों हेतु 1 लाख); अन्यों से 10,000 |
| 194C | ठेकेदार को भुगतान | व्यक्ति या HUF को 1%, अन्यों को 2% | प्रति संविदा 30,000 या वर्ष में 1 लाख |
| 194H | कमीशन या दलाली | 2% (30 सितंबर 2024 तक 5%) | वर्ष में 20,000 |
| 194-I | किराया | संयंत्र और मशीनरी हेतु 2%, भूमि, भवन या फ़र्नीचर हेतु 10% | वर्ष में 6 लाख (माह में 50,000) |
| 194-IA | कृषि भूमि के अलावा अचल संपत्ति का क्रय | प्रतिफल या स्टाम्प-शुल्क मूल्य में उच्चतर का 1% | 50 लाख |
| 194J | व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं की फ़ीस, रॉयल्टी, निदेशक फ़ीस | व्यावसायिक 10%, तकनीकी सेवाएँ और कॉल सेंटर 2% | वर्ष में 50,000; निदेशक फ़ीस हेतु कोई नहीं |
| 194N | बैंक से नक़द आहरण | 2%; अ-दाख़िलकर्ताओं हेतु 20 लाख से ऊपर 2% और 1 करोड़ से ऊपर 5% | वर्ष में 1 करोड़ |
| 194Q | 10 करोड़ से अधिक आवर्त वाले क्रेता द्वारा माल क्रय | 0.1% | एक विक्रेता से वर्ष में 50 लाख |
| 194 और 193 | लाभांश; प्रतिभूतियों पर ब्याज | 10% | प्रत्येक वर्ष में 10,000 |
धारा 206C में स्रोत पर संगृहीत कर दर्पण-प्रतिबिंब है: विक्रेता धारा में नामित माल और लेन-देनों पर विक्रय के समय क्रेता से कर संगृहीत करता है — स्क्रैप, खनिज और मानव उपभोग की मदिरा पर 1%, इमारती लकड़ी पर 2.5%, तेंदू पत्तों पर 5%, 206C(1F) में 10 लाख रुपये से अधिक में बिके मोटर वाहन पर 1%, और 206C(1G) में उदारीकृत प्रेषण योजना में वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक प्रेषणों पर 20%, ऋण-वित्तपोषित शिक्षा हेतु शून्य और सीमा से ऊपर अन्य शिक्षा व चिकित्सा प्रेषणों हेतु 5%, तथा विदेशी यात्रा पैकेज पर 10 लाख तक 5% और ऊपर 20%। 206C(1H) में माल विक्रय पर 0.1% संग्रह 1 अप्रैल 2025 से हटाया गया क्योंकि क्रेता 194Q में पहले ही काटता है। अग्रिम कर, धारा 207 से 219, 'जैसे कमाएँ वैसे दें' है: हर निर्धारिती जिसका वर्ष हेतु TDS-पश्चात कर 10,000 रुपये या अधिक हो, उसे आय अर्जन के वर्ष में ही देना होगा, सिवाय बिना व्यवसाय या वृत्ति आय वाले निवासी वरिष्ठ नागरिक के। धारा 211 किस्तें तय करती है — 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100%, संचयी — जबकि धारा 44AD या 44ADA का अनुमानित करदाता पूरी राशि 15 मार्च तक देता है। कोई शेष धारा 140A में स्व-निर्धारण कर है। ब्याज धारा 234B में 1% प्रति माह चलता है जहाँ दिया अग्रिम कर निर्धारित कर के 90% से कम हो, 234C में हर विलंबित किस्त पर तीन माह हेतु 1% प्रति माह (मार्च हेतु एक माह), और 234A में विवरणी विलंब से भरने पर 1% प्रति माह।
| फ़ॉर्म | कौन भरता | नियत तिथि और विधि |
|---|---|---|
| ITR-1 (सहज) | 50 लाख तक कुल आय वाला निवासी व्यक्ति — वेतन, एक गृह-संपत्ति, अन्य स्रोत, 5,000 तक कृषि आय और 1.25 लाख तक दीर्घकालिक इक्विटी अभिलाभ | 31 जुलाई; ऑनलाइन, या 80 या अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिक हेतु काग़ज़ पर |
| ITR-2 | व्यवसाय या वृत्ति आय बिना व्यक्ति और HUF — पूँजी अभिलाभ, एक से अधिक गृह, विदेशी परिसंपत्तियाँ | 31 जुलाई, इलेक्ट्रॉनिक |
| ITR-3 | व्यवसाय या वृत्ति आय वाले व्यक्ति और HUF | 31 जुलाई, या धारा 44AB में लेखे परीक्षित हों तो 31 अक्टूबर |
| ITR-4 (सुगम) | धारा 44AD, 44ADA या 44AE में अनुमानित आय और 50 लाख तक कुल आय वाले निवासी व्यक्ति, HUF और LLP के अलावा फ़र्में | 31 जुलाई |
| ITR-5 | फ़र्में, LLP, व्यक्ति-संगम, व्यक्ति-निकाय | 31 जुलाई, या परीक्षित हों तो 31 अक्टूबर |
| ITR-6 | धारा 11 में छूट का दावा करने वालों के अलावा कंपनियाँ | 31 अक्टूबर; धारा 92E में अंतरण-मूल्य रिपोर्ट अपेक्षित हो तो 30 नवंबर; डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य |
| ITR-7 | धारा 139(4A) से 139(4D) में भरने वाले न्यास, राजनीतिक दल, संस्थाएँ और विश्वविद्यालय | 31 अक्टूबर |
ई-फ़ाइलिंग आयकर पोर्टल पर PAN के विरुद्ध होती है, जो धारा 139AA में आधार से जुड़ा होना चाहिए, और विवरणियाँ अब वार्षिक सूचना विवरण से पूर्व-भरी आती हैं। विवरणी तभी पूर्ण है जब 30 दिन में सत्यापित हो — आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक या डीमैट खाता, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र, जो कंपनियों और परीक्षित मामलों हेतु अनिवार्य है, या हस्ताक्षरित ITR-V अभिस्वीकृति बेंगलुरु के केंद्रीकृत प्रक्रमण केंद्र को डाक से भेजकर, जो विवरणियाँ प्रक्रमित करता और धारा 143(1) में सूचनाएँ जारी करता है। नियत तिथि से चूकी विवरणी धारा 139(4) में विलंबित विवरणी के रूप में भरी जा सकती है, और भरी विवरणी धारा 139(5) में संशोधित, दोनों निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर तक, धारा 234F में 5,000 रुपये विलंब शुल्क, या कुल आय 5 लाख से अधिक न हो तो 1,000; विलंबित विवरणी व्यवसाय और पूँजी हानियों का अग्रनयन खो देती है। धारा 139(8A) में अद्यतन विवरणी निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 48 माह में भरी जा सकती है — वित्त अधिनियम, 2025 ने 24 माह से बढ़ाई — भरने के वर्ष के अनुसार 25%, 50%, 60% या 70% अतिरिक्त कर देकर, पर केवल अधिक आय घोषित करने हेतु, कम कभी नहीं। त्रुटिपूर्ण विवरणी धारा 139(9) में सूचना के 15 दिन में सुधारी जा सकती है। निर्धारण स्वयं 2020 से धारा 144B में फ़ेसलेस है, मामले स्वचालित प्रणाली से आबंटित और वीडियो कॉन्फ़्रेंस के अलावा कोई व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं।
मुख्य बिंदु
- दोहरे कराधान से राहत द्विपक्षीय रूप से धारा 90 में DTAA (OECD या UN आदर्श) और एकपक्षीय रूप से धारा 91 में; भारत साधारण क्रेडिट विधि प्रयोग करता है; करदाता संधि या अधिनियम चुन सकता है, पर GAAR अधिभावी, और संधि को कर निवास प्रमाणपत्र चाहिए।
- अंतरण मूल्य-निर्धारण सहयुक्त उद्यमों (26% मताधिकार) के बीच छह विधियों में सर्वाधिक उपयुक्त से स्वतंत्र-पक्ष मूल्य चाहता है, 3% सह्यता, फ़ॉर्म 3CEB, द्वितीयक समायोजन, और APA व सुरक्षित-आश्रय से निश्चितता।
- नियोजन अधिनियम की अपनी राहतें प्रयोग करता, परिहार अक्षर के भीतर उसका प्रयोजन विफल करता और GAAR में पकड़ा जाता, अपवंचन विधि तोड़ता और 50% या 200% शास्ति लाता; मैकडॉवेल, आज़ादी बचाओ आंदोलन और वोडाफ़ोन रेखा चिह्नित करते; घरेलू कंपनी 30%, 25% या 115BAA में बिना MAT 22% देती है।
- बनाएँ-या-खरीदें, स्वामित्व-या-पट्टा, मरम्मत-या-प्रतिस्थापन और बंदी निर्णयों में तुलना कर-पश्चात नक़द प्रवाह की है: पट्टा किराया पूर्ण कटौती-योग्य, स्वामित्व अवक्षयण और ब्याज आवरण कमाता, ब्लॉक प्रणाली प्रतिस्थापन पर अभिलाभ टालती, व्यवसाय हानि आठ वर्ष और अनवशोषित अवक्षयण सदा अग्रनीत।
- TDS अगले माह की सात तारीख़ तक जमा, PAN न होने पर 20% और चूक पर 30% अननुमति; अग्रिम कर दायित्व 10,000 पहुँचने पर 15, 45, 75 और 100 प्रतिशत की किस्तों में देय; विवरणी 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 नवंबर तक, विलंबित या संशोधित 31 दिसंबर तक, अद्यतन 48 माह में।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
जहाँ भारत की दूसरे देश से कोई कर संधि नहीं है वहाँ दोहरे कराधान से राहत दी जाती है:
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उत्तर: A — धारा 91, एकपक्षीय राहत
धारा 91 निवासी को, जहाँ कोई करार नहीं, दोहरी कर-योग्य आय पर भारतीय और विदेशी दर में निम्नतर की कटौती देती है। धारा 90 संधियाँ करने की शक्ति है, और धारा 92 सहयुक्त उद्यमों के बीच स्वतंत्र-पक्ष मूल्य से संबंधित।धारा 92A के अंतर्गत दो उद्यम सहयुक्त उद्यम माने जाते हैं जब एक दूसरे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम कितने प्रतिशत मताधिकार के शेयर रखे?
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उत्तर: A — 26%
मताधिकार परीक्षण 26% है, धारा 92A(2) के मानित परीक्षणों में एक। इक्यावन प्रतिशत परिसंपत्तियों के अंश के रूप में ऋणों का परीक्षण है, और 20% समामेलन और सहयोगी कंपनियों हेतु 'सारवान हित' का अंक, अंतरण मूल्य हेतु नहीं।निम्न में से कौन धारा 92C में स्वतंत्र-पक्ष मूल्य निर्धारण की निर्धारित विधियों में से नहीं है?
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उत्तर: A — निवल वर्तमान मूल्य विधि
छह विधियाँ हैं तुलनीय अनियंत्रित मूल्य, पुनर्विक्रय मूल्य, लागत-योग, लाभ-विभाजन, लेन-देन निवल मार्जिन और कोई अन्य निर्धारित विधि। निवल वर्तमान मूल्य पूँजी-बजटन तकनीक है, अंतरण-मूल्य विधि नहीं।कर दायित्व घटाने हेतु आय छिपाना और व्यय बढ़ाना है:
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उत्तर: A — कर अपवंचन, अवैध और दंडनीय
अपवंचन विधि तोड़ता है और धारा 270A में शास्ति व धारा 276C में अभियोजन लाता है। परिहार अक्षर के भीतर रहकर प्रयोजन विफल करता है और GAAR से निपटा जाता; नियोजन अधिनियम की अपनी राहतें प्रयोग करता; प्रबंधन समय पर अनुपालन है।वह सर्वोच्च न्यायालय निर्णय जिसने माना कि छद्म युक्तियाँ और संदिग्ध विधियाँ वैध कर नियोजन नहीं मानी जा सकतीं, है:
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उत्तर: A — मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (1985)
मैकडॉवेल ने छद्म युक्तियों के विरुद्ध रेखा खींची। आज़ादी बचाओ आंदोलन ने मॉरीशस निवास प्रमाणपत्र पर संधि-लाभ बरक़रार रखा; वोडाफ़ोन ने अपतटीय शेयर अंतरण को जैसा था वैसा पढ़ा, भारतीय परिसंपत्तियों तक नहीं; सैलोमन पृथक व्यक्तित्व पर कंपनी विधि है।स्वामित्व-या-पट्टा निर्णय में परिसंपत्ति के स्वामित्व पर अवक्षयण कर-आवरण उस कंपनी हेतु सबसे कम मूल्य का है जो:
उत्तर देखें
उत्तर: A — बड़ी अग्रनीत हानियाँ रखती है और वर्षों तक कर-योग्य लाभ की अपेक्षा नहीं करती
आवरण तभी कर बचाता है जब बचाने को कर हो; सोखने हेतु हानियाँ हों तो अवक्षयण केवल अनवशोषित शेष बढ़ाता है, इसलिए ऐसी कंपनी हेतु पूर्ण कटौती-योग्य पट्टा किराया अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है। अन्य तीन कंपनियों के पास उच्च कर-योग्य लाभ या अतिरिक्त अवक्षयण है, इसलिए आवरण उनके लिए अधिक मूल्यवान।धारा 211 के अंतर्गत 15 दिसंबर तक देय अग्रिम कर का संचयी प्रतिशत है:
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उत्तर: A — 75%
किस्तें हैं 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100%। धारा 44AD या 44ADA का अनुमानित करदाता पूरी राशि 15 मार्च तक देता है।यदि प्राप्तकर्ता PAN न दे, तो धारा 206AA के अंतर्गत स्रोत पर कर काटा जाता है:
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उत्तर: A — संबंधित धारा की दर या 20%, जो अधिक हो
धारा 206AA PAN न देने पर दर को निर्धारित दर और 20% में उच्चतर कर देती है (30% केवल जीत जैसे कुछ भुगतानों की विनिर्दिष्ट दर है, जहाँ वह पहले से लागू है)। कटौतीग्राही PAN जुड़ने तक क्रेडिट भी नहीं ले सकता।जिस कंपनी के लेखे अंतरण-मूल्य रिपोर्ट के अध्यधीन नहीं हैं, उसके लिए निर्धारण वर्ष 2026-27 की आय विवरणी भरने की नियत तिथि है:
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उत्तर: A — 31 अक्टूबर 2026
कंपनियाँ और परीक्षित निर्धारिती 31 अक्टूबर तक भरते हैं; 31 जुलाई बिना लेखापरीक्षा वाले व्यक्तियों हेतु; 30 नवंबर जहाँ धारा 92E अंतरण-मूल्य रिपोर्ट अपेक्षित हो। विलंबित या संशोधित विवरणी निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर तक हो सकती है।वित्त अधिनियम, 2025 के बाद धारा 139(8A) में अद्यतन विवरणी संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से कितने समय में भरी जा सकती है?
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उत्तर: A — 48 माह, 25% से 70% तक बढ़ते अतिरिक्त कर के भुगतान पर
अवधि 24 से 48 माह बढ़ाई गई, हर क्रमागत वर्ष हेतु 25%, 50%, 60% और 70% अतिरिक्त कर सहित। अद्यतन विवरणी केवल आय या कर जोड़ सकती है; आय घटाने या वापसी बनाने वाली विवरणी इस धारा में अनुमत नहीं।