बैंकिंग II: संस्थाएँ, नियामक, समावेशन, डिजिटल वित्त एवं बीमा
1. विकास वित्त संस्थाएँ, NBFC, म्यूचुअल फ़ंड तथा पेंशन फ़ंड
विकास वित्त संस्थाएँ वह दीर्घकालिक परियोजना वित्त देने हेतु बनाई गईं जो अल्प जमाओं से वित्तपोषित वाणिज्यिक बैंक सुरक्षित रूप से नहीं दे सकते थे। अखिल भारतीय संस्थाएँ — 1948 में IFCI, 1955 में ICICI, 1964 में IDBI — पहली पीढ़ी थीं, और दूसरी पीढ़ी क्षेत्र-विशिष्ट है: कृषि व ग्रामीण विकास हेतु NABARD, लघु उद्योग हेतु SIDBI, विदेशी व्यापार हेतु EXIM बैंक, आवास हेतु NHB। पहली पीढ़ी का अधिकांश तब से वाणिज्यिक बैंकों में बदल गया है, और यही कहानी का परीक्षा-योग्य मोड़ है — ICICI व IDBI अब बैंक हैं, और उनके छोड़े अवसंरचना-वित्त के अंतराल को भरने हेतु 2021 में एक नई संस्था, NaBFID, स्थापित हुई।
| संस्था | क्या करती है | नियामक | पेपर जो बिंदु परखता है |
|---|---|---|---|
| NBFC | ऋण, पट्टा, किराया-क्रय, निवेश — बिना बैंकिंग लाइसेंस | RBI, RBI अधिनियम के अध्याय III-B के अंतर्गत | माँग जमाएँ स्वीकार नहीं कर सकती, भुगतान प्रणाली से बाहर, और उसकी जमाओं पर DICGC बीमा नहीं |
| म्यूचुअल फ़ंड | निवेशकों का धन व्यावसायिक रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो में एकत्र करता है, निवल परिसंपत्ति मूल्य पर इकाइयाँ निर्गमित | SEBI | प्रवर्तक, न्यास व परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी की त्रिस्तरीय संरचना; खुले फ़ंड NAV पर शोधन करते हैं, बंद फ़ंड विनिमय पर कारोबार |
| पेंशन फ़ंड | सेवानिवृत्ति अंशदान संचित करता है और वार्षिकी या एकमुश्त के रूप में देता है | PFRDA | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली परिभाषित-अंशदान है, पुरानी परिभाषित-लाभ सिविल सेवा पेंशन के विपरीत |
| विकास वित्त संस्था | किसी क्षेत्र को दीर्घकालिक व पुनर्वित्त ऋण | RBI, अपने स्वयं के अधिनियम सहित | NABARD ग्रामीण साख का शीर्ष है और RRB व ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का पर्यवेक्षण करता है |
2. वित्तीय नियामक
| नियामक | स्थापना | क्षेत्र |
|---|---|---|
| भारतीय रिज़र्व बैंक | 1935, RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत | बैंक, NBFC, मुद्रा बाज़ार, विदेशी मुद्रा, भुगतान प्रणालियाँ, सरकारी ऋण |
| SEBI | 1988; 1992 में वैधानिक | प्रतिभूति बाज़ार, शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फ़ंड, सूचीबद्ध कंपनियाँ, मध्यस्थ |
| IRDAI | 1999, मल्होत्रा समिति की संस्तुति पर | जीवन व साधारण बीमाकर्ता, मध्यस्थ, पॉलिसीधारक संरक्षण |
| PFRDA | 2003; 2013 में वैधानिक | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली व अन्य पेंशन फ़ंड |
| IBBI | 2016 | दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत दिवाला व्यवसायी व प्रक्रियाएँ |
| IFSCA | 2020 | GIFT सिटी का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, एकीकृत नियामक के रूप में |
3. वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा वित्तीय समावेशन
वित्तीय समावेशन उन तक वहनीय लागत पर बैंकिंग, साख, बीमा व पेंशन पहुँचाना है जिन्हें औपचारिक प्रणाली ने बाहर रखा — ग्रामीण निर्धन, अनौपचारिक श्रमिक, छोटा किसान। 2008 की रंगराजन समिति ने इसे परिभाषित किया और दिशा दी, और उसके बाद आए उपकरण एक समुच्चय के रूप में पूछे जाते हैं।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण — समायोजित निवल बैंक साख का एक कथित भाग, घरेलू बैंकों हेतु 40%, कृषि, सूक्ष्म व लघु उद्यमों, शिक्षा, आवास, निर्यात साख व दुर्बल वर्गों को जाना चाहिए, उसके भीतर उप-लक्ष्यों सहित।
- नो-फ्रिल्स व जन धन खाते — बिना न्यूनतम शेष का मूल बचत खाता, RuPay डेबिट कार्ड व अधिविकर्ष सहित, 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए, जिसने खाता-स्वामित्व अधिकांश वयस्क भारतीयों तक पहुँचाया।
- व्यवसाय प्रतिनिधि — वे अभिकर्ता जो बिना शाखा के गाँवों तक बैंकिंग ले जाते हैं, 2006 के दिशानिर्देशों के बाद हाथ के उपकरण से बैंक की ओर से लेनदेन करते हुए।
- स्व-सहायता समूह व सूक्ष्म वित्त — छोटे समूह, अधिकतर महिलाओं के, जो साथ बचत करते हैं और समूह के अभिलेख के विरुद्ध बैंक से उधार लेते हैं; NABARD द्वारा चलाया SHG-बैंक संबद्धता कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण — आधार भुगतान सेतु से सीधे लाभार्थी के खाते में जमा सरकारी भुगतान, जिसने उस मध्यस्थ को हटाया जो पहले हिस्सा लेता था।
- विभेदित बैंक — भुगतान बैंक, जो एक सीमा तक जमाएँ लेते हैं और ऋण नहीं दे सकते, तथा लघु वित्त बैंक, जो तीन-चौथाई साख प्राथमिकता क्षेत्र को देते हुए अल्पसेवित को ऋण देते हैं, दोनों 2015 से लाइसेंसित।
4. डिजिटलीकरण: इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग, तथा भुगतान प्रणालियाँ
इंटरनेट बैंकिंग ने शाखा को ग्राहक के कंप्यूटर पर ले आया; मोबाइल बैंकिंग ने उसे जेब में; और दोनों के नीचे बनी भुगतान प्रणालियाँ ही वह हैं जिन्होंने भारत को मात्रा से डिजिटल लेनदेन का विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार बनाया। प्रणालियाँ इस आधार पर पूछी जाती हैं कि वे क्या ढोती हैं और कितनी तेज़ी से।
| प्रणाली | संचालक | किसलिए | निपटान |
|---|---|---|---|
| RTGS | RBI | बड़े मूल्य के अंतरण, न्यूनतम ₹2 लाख | वास्तविक समय, सकल, एक-एक करके; दिसंबर 2020 से चौबीसों घंटे |
| NEFT | RBI | किसी भी मूल्य के अंतरण | आधे-आधे घंटे के बैच में विलंबित निवल निपटान, दिसंबर 2019 से चौबीसों घंटे |
| IMPS | NPCI | तत्काल अंतर-बैंक अंतरण, 24×7, 2010 में आरंभ | तत्काल |
| UPI | NPCI | आभासी भुगतान पते से किन्हीं दो बैंक खातों के बीच तत्काल अंतरण, 2016 में आरंभ | तत्काल; अधिकांश खुदरा ऐप के नीचे की पटरी |
| AePS | NPCI | व्यवसाय प्रतिनिधि पर आधार बायोमेट्रिक से प्रमाणित आहरण, जमा व शेष पूछताछ | तत्काल |
| BBPS | NPCI | हर प्रकार के बिल भुगतान हेतु एक अंतर-संचालनीय मंच | प्रति लेनदेन |
5. बीमा: प्रकार, जोखिम, बीमा-योग्यता, पुनर्बीमा तथा नियामक
बीमा अनेकों के जोखिम एकत्रित करता है ताकि कुछ की हानि सबके प्रीमियम से पूरी हो सके। पाठ्यक्रम उसे जीवन बीमा में बाँटता है, जो मृत्यु या किसी तिथि तक जीवित रहने पर भुगतान करता है — सावधि, संपदा, संपूर्ण जीवन, धन-वापसी, इकाई-संबद्ध — तथा गैर-जीवन अथवा साधारण बीमा में, जो हानि की क्षतिपूर्ति करता है — अग्नि, समुद्री, मोटर, स्वास्थ्य, दायित्व। जीवन बीमा आश्वासन की संविदा है, क्योंकि बीमित घटना निश्चित है और केवल उसका समय अनिश्चित; साधारण बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा है, क्योंकि वह वास्तव में हुई हानि चुकाता है और उससे अधिक नहीं।
- जोखिम वर्गीकरण — शुद्ध जोखिम, जहाँ परिणाम हानि या हानि-रहित है, बीमा-योग्य है; अनुमान जोखिम, जहाँ लाभ भी संभव है, नहीं। मूलभूत जोखिम पूरी जनसंख्या को प्रभावित करता है और विशिष्ट जोखिम व्यक्तियों को, और बीमाकर्ता दूसरे को पहले से कहीं अधिक सहजता से सँभालते हैं।
- जोखिम प्रबंध पहचान, मापन, और फिर उपचार से चलता है — जोखिम से बचिए, उसे घटाइए, रखिए, या अंतरित कीजिए। बीमा अंतरण का विकल्प है, और उसे कम बारंबारता व उच्च तीव्रता के जोखिमों हेतु चुना जाता है, इसीलिए कोई पेंसिल का बीमा नहीं करता और हर कोई घर का करता है।
- बीमा-योग्यता को क्या सीमित करता है — हानि आकस्मिक व बीमित के नियंत्रण से बाहर हो, निश्चित व मुद्रा में मापनीय, इतनी बड़ी कि महत्व रखे पर पूरे पूल हेतु एक साथ विनाशकारी न हो, और अनेक समान जोखिम-संपर्कों में साझा ताकि बड़ी संख्याओं का नियम कार्य करे। नैतिक संकट, जहाँ आवरण व्यवहार बदल दे, और प्रतिकूल चयन, जहाँ केवल उच्च-जोखिम वाले खरीदें, वे दो विफलताएँ हैं जिनके विरुद्ध बीमाकर्ता मूल्य लगाता है।
- पुनर्बीमा — किसी बीमाकर्ता का अपने लिखे जोखिम के भाग का किसी अन्य बीमाकर्ता से बीमा, जोखिम-संपर्क फैलाने व अपनी पूँजी की रक्षा हेतु; अभ्यर्पक कंपनी ग्राहक रखती है, पुनर्बीमाकर्ता प्रीमियम व दावे का भाग लेता है। GIC Re भारत का राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता है, और प्रत्येक बीमाकर्ता को उसे निर्धारित भाग अभ्यर्पित करना होता है।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA अधिनियम, 1999 के अंतर्गत मल्होत्रा समिति की संस्तुति पर स्थापित हुआ, जिसने 1956 से LIC व 1972 से चार साधारण बीमाकर्ताओं के राष्ट्रीयकृत एकाधिकारों के बाद क्षेत्र को निजी व विदेशी सहभागिता हेतु खोलने की भी संस्तुति की थी। IRDAI बीमाकर्ताओं व मध्यस्थों को लाइसेंस देता है, उत्पाद अनुमोदित करता है, शोधन-क्षमता मार्जिन निर्धारित करता है, शिकायत तंत्र व लोकपाल से पॉलिसीधारकों की रक्षा करता है, और ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्र दायित्व तय करता है जिन्हें प्रत्येक बीमाकर्ता को पूरा करना है। बीमा में विदेशी निवेश सीमा, चरणों में बढ़ाई गई, 2021 से 74% पर रही।
मुख्य बिंदु
- NBFC माँग जमाएँ नहीं ले सकती, भुगतान प्रणाली से बाहर है और उस पर जमा बीमा नहीं; ICICI व IDBI विकास संस्थाओं से बैंक बने, और अंतराल भरने हेतु 2021 में NaBFID स्थापित हुई।
- बैंकों व मुद्रा हेतु RBI, प्रतिभूतियों व म्यूचुअल फ़ंड हेतु SEBI, बीमा हेतु IRDAI, पेंशन हेतु PFRDA, दिवाला हेतु IBBI; FSDC उनका समन्वय करती है और महा-नियामक नहीं है।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण घरेलू बैंकों हेतु समायोजित निवल बैंक साख का 40% है; भुगतान बैंक ऋण नहीं दे सकता और लघु वित्त बैंक दे सकता है — दोनों लाइसेंसों का पूरा अंतर यही है।
- RTGS व NEFT RBI के हैं, RTGS ₹2 लाख से ऊपर वास्तविक समय में सकल निपटान और NEFT आधे-आधे घंटे के निवल बैच में; UPI, IMPS, AePS व BBPS NPCI के; वॉलेट पटरियों पर चलता है और ई-रुपया प्रणाली नहीं, मुद्रा है।
- जीवन बीमा आश्वासन है और साधारण बीमा क्षतिपूर्ति; केवल शुद्ध जोखिम बीमा-योग्य है; पुनर्बीमा बीमाकर्ता की अपनी संविदा है, दोहरा बीमा नहीं; IRDAI 1999 में मल्होत्रा समिति से आया।
अभ्यास प्रश्न (9)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
RBI द्वारा लाइसेंसित भुगतान बैंक लघु वित्त बैंक से इस बात में भिन्न है कि भुगतान बैंक:
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उत्तर: A — साख नहीं दे सकता
दोनों वित्तीय समावेशन गहरा करने हेतु 2015 में लाए गए विभेदित बैंक लाइसेंस हैं, और दोनों जमाएँ स्वीकार करते हैं — भुगतान बैंक प्रति ग्राहक निर्धारित सीमा तक। अंतर परिसंपत्ति पक्ष पर है: भुगतान बैंक ऋण दे ही नहीं सकता और अपनी जमाएँ सरकारी प्रतिभूतियों व बैंक जमाओं में रखनी होती हैं, जबकि लघु वित्त बैंक ठीक छोटे उधारकर्ताओं को ऋण देने हेतु है, अपनी साख का तीन-चौथाई प्राथमिकता क्षेत्र को देते हुए। दोनों का नियमन RBI करता है, और कोई ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं, यद्यपि लघु वित्त बैंकों को अपनी एक-चौथाई शाखाएँ बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में रखनी होती हैं।भारत में म्यूचुअल फ़ंड का नियमन करता है:
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उत्तर: A — SEBI
म्यूचुअल फ़ंड निवेशकों का धन प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में एकत्र करता है और उसके विरुद्ध इकाइयाँ निर्गमित करता है, अतः वह प्रतिभूति बाज़ार का प्रतिभागी है और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अधीन आता है, जो उसकी प्रवर्तक, न्यास व परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी की त्रिस्तरीय संरचना रखता है और उसकी योजनाओं, प्रकटनों व व्ययों का नियमन करता है। RBI बैंकों, NBFC व मुद्रा बाज़ार का नियमन करता है, और कोई बैंक म्यूचुअल फ़ंड प्रवर्तित कर सकता है पर स्वयं फ़ंड SEBI का है। IRDAI बीमाकर्ताओं का नियमन करता है, उन इकाई-संबद्ध बीमा योजनाओं सहित जो म्यूचुअल फ़ंड जैसी लगती हैं पर बीमा उत्पाद हैं, और PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन फ़ंड का।निम्नलिखित में से कौन-सा अंतरण वास्तविक-समय सकल आधार पर निपटता है?
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उत्तर: A — RTGS
RBI द्वारा संचालित वास्तविक समय सकल निपटान प्रत्येक अंतरण को संसाधित होते ही व्यक्तिगत व अंतिम रूप से निपटाता है, अन्य अंतरणों से बिना निवलन, इसीलिए वह ₹2 लाख न्यूनतम के बड़े मूल्यों हेतु आरक्षित है। NEFT विलंबित विकल्प है: अंतरण संचित होते हैं और आधे-आधे घंटे के बैच में निवल निपटते हैं, अतः भुगतान लाभार्थी तक पहुँचने में उतना समय ले सकता है। चेक ट्रंकेशन व इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा भी बैच प्रणालियाँ हैं, निश्चित समाशोधन समयों पर निवल आधार पर निपटती हुई। सकल का अर्थ एक-एक करके; निवल का अर्थ अनेकों को एक साथ काटना — यही भेद पूरा प्रश्न है।जीवन बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति की नहीं, आश्वासन की संविदा इसलिए है क्योंकि:
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उत्तर: A — बीमित घटना घटनी निश्चित है और केवल उसका समय अनिश्चित
साधारण बीमा क्षतिपूर्ति करता है: वह बीमित को उस हानि से पहले की स्थिति में लौटाता है जो हो भी सकती है और नहीं भी, और वास्तविक हानि चुकाता है, अधिक नहीं। जीवन बीमा उस ढंग से काम नहीं कर सकता, क्योंकि मानव जीवन का लौटाने योग्य कोई बाज़ार-मूल्य नहीं और क्योंकि मृत्यु निश्चित है — केवल कब, यह अज्ञात। अतः संविदा मृत्यु पर या किसी तिथि तक जीवित रहने पर देय राशि निश्चित करती है, और वह राशि हानि के विरुद्ध मापी नहीं, आश्वस्त होती है। प्रीमियम प्रायः आवधिक होते हैं, एकल नहीं; सारा बीमा IRDAI का है, RBI का नहीं; और बीमित राशि का किसी हानि से कोई संबंध नहीं क्योंकि मापने को कोई हानि है ही नहीं।निम्नलिखित में से कौन-सा जोखिम सैद्धांतिक रूप से बीमा-योग्य नहीं है?
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उत्तर: A — अनुमान जोखिम, जहाँ परिणाम हानि के साथ लाभ भी हो सकता है
बीमा शुद्ध जोखिम समेटता है, जहाँ संभव परिणाम केवल हानि या हानि-रहित हैं और हानि आकस्मिक, निश्चित, मापनीय व अनेक समान जोखिम-संपर्कों में साझा है। अनुमान जोखिम — कोई व्यावसायिक उपक्रम, शेयर बाज़ार की स्थिति, कोई शर्त — हानि के साथ लाभ की संभावना भी रखता है, और उसका बीमा उस प्रेरणा को हटा देगा जो उपक्रम को करने योग्य बनाती है और ऐसे पैमाने पर नैतिक संकट न्योतेगा जिसे कोई पूल न सह सके। अग्नि, चोरी व मोटर दुर्घटना सब शुद्ध जोखिम हैं और साधारण बीमा की सबसे सामान्य शाखाओं में; इनमें से किसी में लाभ की आशा से प्रवेश नहीं किया जाता।पुनर्बीमा का सर्वोत्तम वर्णन है:
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उत्तर: A — किसी बीमाकर्ता द्वारा अपने अभिगोपित जोखिम के भाग का किसी अन्य बीमाकर्ता को अंतरण
पुनर्बीमा बीमाकर्ता का अपना बीमा है: जितना जोखिम वह रखना चाहता है उससे अधिक लिख चुकने पर वह प्रीमियम व किसी दावे का भाग किसी पुनर्बीमाकर्ता को अभ्यर्पित करता है, अपना जोखिम-संपर्क फैलाते व पूँजी की रक्षा करते हुए, जबकि मूल पॉलिसीधारक केवल अभ्यर्पक कंपनी से व्यवहार करता है और उसे पुनर्बीमाकर्ता के अस्तित्व का पता भी न हो। दूसरा विकल्प दोहरे बीमा का वर्णन है, जो बीमित का कृत्य है और बीमाकर्ताओं के बीच अंशदान से शासित। व्यपगत पॉलिसी का पुनर्जीवन तथा समुद्री या मार्गस्थ आवरण सामान्य बीमा-क्रियाएँ हैं जिनमें कोई दूसरा बीमाकर्ता सम्मिलित नहीं। GIC Re भारत का राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता है।बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण किसकी संस्तुति पर स्थापित हुआ:
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उत्तर: A — मल्होत्रा समिति
1994 में प्रतिवेदन देने वाली मल्होत्रा समिति ने उस बीमा क्षेत्र की समीक्षा की जो 1956 में LIC व 1972 में चार साधारण बीमाकर्ताओं से राज्य-एकाधिकार रहा था, और स्वतंत्र नियामक के अंतर्गत उसे निजी व विदेशी सहभागिता हेतु खोलने की संस्तुति की। IRDA अधिनियम, 1999 ने उसे प्रभावी किया और प्राधिकरण 2000 में कार्य करने लगा। नरसिंहम समितियाँ बैंकिंग सुधार से संबंधित थीं, 2008 की रंगराजन समिति वित्तीय समावेशन से, और केलकर समिति कर सुधार से — प्रत्येक इस इकाई के भिन्न प्रश्न का उत्तर है, इसीलिए वे विकल्पों के रूप में साथ दिखती हैं।UPI, IMPS व AePS का संचालन करता है:
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उत्तर: A — भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
NPCI खुदरा भुगतान प्रणालियाँ चलाने हेतु 2008 में RBI व भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रवर्तित अलाभकारी छत्र संस्था है, और वह UPI, IMPS, AePS, BBPS, RuPay तथा राष्ट्रीय वित्तीय स्विच का संचालन करती है। RBI दो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण प्रणालियों — RTGS व NEFT — का स्वामित्व व संचालन सीधे करता है और भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत NPCI का नियमन, और यही भेद प्रश्न परखता है। SEBI की भुगतानों में कोई भूमिका नहीं, और भारतीय बैंक संघ किसी का संचालक नहीं, NPCI का सह-प्रवर्तक है।RBI मानदंडों के अंतर्गत घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य समायोजित निवल बैंक साख का कितना भाग है?
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उत्तर: A — 40%
घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समायोजित निवल बैंक साख का 40%, अथवा तुलन-पत्र-बाह्य जोखिम-संपर्क का साख-समतुल्य यदि अधिक हो, प्राथमिकता क्षेत्र — कृषि, सूक्ष्म व लघु उद्यम, शिक्षा, आवास, निर्यात साख व दुर्बल वर्ग — को देना होता है, उसके भीतर उप-लक्ष्यों सहित, जिनमें कृषि हेतु 18% सबसे प्रसिद्ध है और वही आँकड़ा दूसरा विकल्प देता है। बीस से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर वही 40% चरणों में लागू है। 75% का आँकड़ा लघु वित्त बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र अपेक्षा है, जो विशेष रूप से अल्पसेवित को ऋण देने हेतु हैं और कहीं ऊँचे भाग से बँधे हैं।