बैंकिंग I: वित्तीय प्रणाली, बैंक, RBI एवं सुधार

इकाई 7 भारतीय वित्तीय प्रणाली ऊपर से नीचे तक है, और यह पहला अध्याय उसकी वास्तुकला समेटता है: प्रणाली किसलिए है, उसके भीतर कार्य करने वाले बैंकों के प्रकार, वह केंद्रीय बैंक जो उनका नियमन करता है व मुद्रा का प्रबंध, वे सुधार जिन्होंने 1991 के बाद बैंकिंग को नया रूप दिया, तथा तीन बाज़ार — मुद्रा, पूँजी व सरकारी प्रतिभूति — जिनसे निधियाँ चलती हैं। पेपर इसे नामित भागों की प्रणाली के रूप में पूछता है, और अंक प्रत्येक भाग को सही स्थान देने पर टिकते हैं: सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है, बेसल का कौन-सा स्तंभ कौन-सा है, कौन-सा उपकरण किस बाज़ार का है।

1. भारतीय वित्तीय प्रणाली: एक अवलोकन

वित्तीय प्रणाली बचतों को उनसे, जिनके पास वे हैं, उन तक ले जाती है जो उनका उपयोग कर सकें, और यह चार घटकों से करती है जिन्हें पेपर सूची के रूप में लेता है: वित्तीय संस्थाएँ, जो मध्यस्थता करती हैं; वित्तीय बाज़ार, जहाँ उपकरण कारोबार होते हैं; वित्तीय उपकरण, स्वयं दावे; तथा वित्तीय सेवाएँ, वे गतिविधियाँ जो शेष तीन का समर्थन करती हैं। उसके कार्य हैं बचतें जुटाना, उन्हें उत्पादक उपयोग में आवंटित करना, तरलता देना, जोखिम अंतरित व एकत्रित करना, तथा भुगतान निपटाना।

संस्थाएँ बैंकिंग व गैर-बैंकिंग में बँटती हैं। बैंक माँग पर देय जमाएँ स्वीकार करता है और साख सृजन करता है; गैर-बैंकिंग संस्था ऋण व निवेश कर सकती है पर माँग जमाएँ स्वीकार नहीं कर सकती और न भुगतान प्रणाली चला सकती है। बाज़ार परिपक्वता से मुद्रा बाज़ार, एक वर्ष तक के उपकरणों हेतु, तथा पूँजी बाज़ार, दीर्घकालिक दावों हेतु, में बँटते हैं, और इस आधार पर कि उपकरण नया है या पहले से निर्गमित, प्राथमिक व द्वितीयक बाज़ारों में।

2. बैंकों के प्रकार

पाठ्यक्रम द्वारा नामित बैंक
प्रकारक्या हैनियमनपेपर जो बिंदु परखता है
वाणिज्यिक बैंकलाभ हेतु जमा स्वीकार व ऋण देने वाले सार्वजनिक, निजी व विदेशी बैंकबैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत RBIअनुसूचित बैंक वे हैं जो RBI अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में हैं
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकछोटे किसानों, शिल्पियों व ग्रामीण श्रम को ऋण हेतु RRB अधिनियम, 1976 के अंतर्गत स्थापितRBI नियमन; NABARD पर्यवेक्षणकेंद्र, प्रवर्तक बैंक व राज्य के 50:35:15 स्वामित्व में
विदेशी बैंकविदेश में निगमित बैंक, भारत में शाखाओं या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों से कार्यरतRBIशाखा-संख्या पर निर्भर सीमा पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अधीन
सहकारी बैंकसदस्य-स्वामित्व; नगरीय सहकारी बैंक, तथा राज्य, ज़िला केंद्रीय व प्राथमिक समितियों की ग्रामीण त्रिस्तरीय संरचनादोहरा — बैंकिंग कार्यों हेतु RBI, निगमन व प्रबंध हेतु सहकारी समितियों का रजिस्ट्रारदोहरा नियंत्रण ही परीक्षा-योग्य दुर्बलता है, 2020 के संशोधन से कड़ा किया गया
⚠️ अनुसूचित का अर्थ अनुसूची में सूचीबद्ध है, बड़ा नहीं
अनुसूचित बैंक वह है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो, जिसके लिए न्यूनतम प्रदत्त पूँजी व संचितियाँ तथा यह संतुष्टि चाहिए कि बैंक के कार्य जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं चलते। अनुसूचित बैंक बैंक दर पर RBI से उधार ले सकते हैं और उसके पास नकद आरक्षित अनुपात रखना होता है। अनेक सहकारी बैंक अनुसूचित हैं और कुछ नहीं, अतः यह शब्द आकार या प्रकार नहीं, विधिक स्थिति बताता है।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक: कार्य तथा मौद्रिक नीति

RBI भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत स्थापित हुआ, 1935 में कार्य आरंभ किया और 1949 में राष्ट्रीयकृत हुआ। उसके कार्य सूची के रूप में पूछे जाते हैं: एक रुपये के नोट को छोड़कर, जो सरकार निर्गमित करती है, करेंसी नोटों का एकमात्र निर्गमकर्ता; सरकार व बैंकों का बैंकर, तथा अंतिम आश्रय का ऋणदाता; विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक व विनिमय दर का प्रबंधक; बैंकों का नियामक व पर्यवेक्षक; मौद्रिक नीति द्वारा साख का नियंत्रक; तथा विकासात्मक कार्य जो अब अधिकतर NABARD, SIDBI व NHB को दे दिए गए हैं।

मौद्रिक नीति RBI अधिनियम के 2016 संशोधन के अंतर्गत गठित छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति तय करती है — तीन RBI से जिनमें गवर्नर सम्मिलित हैं जिनका निर्णायक मत है, और तीन सरकार द्वारा नियुक्त — 2% से 6% के बैंड में 4% उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के वैधानिक लक्ष्य सहित। उपकरण मात्रात्मक में बँटते हैं, जो साख की मात्रा पर कार्य करते हैं, तथा गुणात्मक अथवा चयनात्मक में, जो उसकी दिशा पर।

मात्रात्मक उपकरण
उपकरणक्या हैमुद्रा कसने हेतु
रेपो दरवह दर जिस पर बैंक प्रतिभूतियों के विरुद्ध RBI से रातभर उधार लेते हैं — नीति दरबढ़ाइए
रिवर्स रेपो व SDFवह दर जो RBI बैंकों को अपने पास अधिशेष रखने पर देता है; स्थायी जमा सुविधा बिना संपार्श्विक ऐसा करती हैबढ़ाइए
बैंक दरबैंकों को दीर्घकालिक ऋण की दर, अब सीमांत स्थायी सुविधा से संरेखितबढ़ाइए
नकद आरक्षित अनुपातनिवल माँग व सावधि देयताओं का वह भाग जो बैंक को RBI के पास नकद रखना है; ब्याज नहीं मिलताबढ़ाइए
सांविधिक तरलता अनुपातNDTL का वह भाग जो बैंक को नकद, स्वर्ण या अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने पास रखना हैबढ़ाइए
खुले बाज़ार की क्रियाएँRBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का सीधा क्रय या विक्रयप्रतिभूतियाँ बेचिए
🧠 CRR RBI के पास रहता है; SLR बैंक के अपने पास
दोनों आरक्षित अपेक्षाएँ हैं और दोनों निवल माँग व सावधि देयताओं के अंश के रूप में व्यक्त, इसीलिए उलझते हैं। भेद इसमें है कि आरक्षित कहाँ और किसमें रखा है। CRR रिज़र्व बैंक के पास रखी नकदी है और कुछ नहीं कमाती; SLR बैंक स्वयं नकद, स्वर्ण या अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखता है, और प्रतिभूतियाँ ब्याज कमाती हैं। गुणात्मक उपकरण — मार्जिन अपेक्षाएँ, साख राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई — दूसरा कुल हैं और इस पर कार्य करते हैं कि साख किन क्षेत्रों को मिले, न कि वह कितनी है।

4. सुधार: नरसिंहम, बेसल, जोखिम तथा अनर्जक परिसंपत्तियाँ

भारत में बैंकिंग सुधार दो नरसिंहम समितियों से चलता है। पहली, 1991 में, ने SLR व CRR घटाना, ब्याज दरों का विनियमन हटाना, आय-मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण हेतु विवेकपूर्ण मानदंड, पूँजी पर्याप्तता, तथा नए निजी बैंकों के प्रवेश की संस्तुति की। दूसरी, 1998 में, ने कड़े पूँजी मानदंड, दुर्बल बैंकों हेतु संकीर्ण बैंकिंग, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ, तथा सरकारी अंशधारिता में कमी की संस्तुति की। आज बैंकिंग जैसी दिखती है उसका अधिकांश दोनों में से किसी एक में प्रस्तावित हुआ था।

बेसल समझौते
समझौताक्या जोड़ा
बेसल I (1988)जोखिम-भारित परिसंपत्तियों पर 8% का न्यूनतम पूँजी अनुपात, दो स्तरों में पूँजी और केवल साख जोखिम हेतु भारित परिसंपत्तियाँ
बेसल II (2004)तीन स्तंभ — न्यूनतम पूँजी अब साख, बाज़ार व प्रचालन जोखिम समेटती हुई; पर्यवेक्षी समीक्षा; तथा प्रकटन द्वारा बाज़ार अनुशासन
बेसल III (2010)अधिक व उत्तम गुणवत्ता की पूँजी, पूँजी संरक्षण बफ़र व प्रतिचक्रीय बफ़र, उत्तोलन अनुपात, तथा दो तरलता मानक — तरलता आवरण अनुपात व निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात

बैंक के जोखिम नामित हैं और उस स्तंभ से मिलाए जाते हैं जो उन्हें पकड़ता है: साख जोखिम कि उधारकर्ता नहीं चुकाएगा, दरों व मूल्यों की गतियों से बाज़ार जोखिम, विफल प्रक्रियाओं, लोगों, प्रणालियों या कपट से प्रचालन जोखिम, तथा तरलता जोखिम कि बैंक देय होते ही दायित्व नहीं निभा सकेगा। परिसंपत्ति-देयता प्रबंध बैंक जो देय है और जो उसके पास है, उनकी परिपक्वता व दर-संवेदनशीलता के मेल का अभ्यास है।

ℹ️ अनर्जक परिसंपत्तियाँ: नब्बे दिन का नियम तथा सीढ़ी
ऋण तब अनर्जक होता है जब ब्याज या मूलधन नब्बे दिन से अधिक अतिदेय रहे। तब वह बारह माह तक अवमानक, उसके बाद संदिग्ध, और असंग्रहणीय पहचाने जाने पर हानि परिसंपत्ति वर्गीकृत होता है, प्रत्येक चरण पर प्रावधानीकरण बढ़ता हुआ। सकल NPA कुल है; निवल NPA पहले किए गए प्रावधान घटाता है। समाधान के उपकरण हैं SARFAESI अधिनियम, 2002, जो प्रतिभूत लेनदार को बिना न्यायालय प्रतिभूति प्रवर्तित करने देता है; दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता, 2016, जो चूककर्ता कंपनी को समयबद्ध प्रक्रिया से गुज़ारती है; परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ, जो बुरे ऋण खरीदती हैं; तथा NARCL, 2021 में स्थापित सरकार-समर्थित बैड बैंक।

5. मुद्रा, पूँजी तथा सरकारी प्रतिभूति बाज़ार

बाज़ार के अनुसार उपकरण
बाज़ारपरिपक्वताउपकरणनियामक
मुद्रा बाज़ारएक वर्ष तकमाँग व सूचना मुद्रा, राजकोष बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, रेपो, संपार्श्विकीकृत उधारीRBI
पूँजी बाज़ारएक वर्ष से अधिकइक्विटी व पूर्वाधिकार अंश, ऋणपत्र व बॉन्ड; प्राथमिक IPO, FPO, अधिकार व निजी नियोजन से; द्वितीयक विनिमयों परSEBI
सरकारी प्रतिभूति बाज़ारदोनों — T-बिल अल्प, दिनांकित प्रतिभूतियाँ दीर्घ91, 182 व 364 दिन के राजकोष बिल; दिनांकित प्रतिभूतियाँ; राज्य विकास ऋण; RBI के इलेक्ट्रॉनिक मंच पर नीलामी से बिक्रीRBI, सरकार के ऋण-प्रबंधक के रूप में
⚠️ वाणिज्यिक पत्र कंपनियाँ निर्गमित करती हैं; जमा प्रमाणपत्र बैंक
दोनों मुद्रा बाज़ार के अल्पकालिक, अप्रतिभूत, बट्टागत उपकरण हैं, इसीलिए एक-दूसरे के सामने रखे जाते हैं। वाणिज्यिक पत्र किसी उच्च रेटिंग वाली कंपनी का वचन-पत्र है जो बैंक के बजाय सीधे बाज़ार से उधार लेती है; जमा प्रमाणपत्र किसी बैंक या वित्तीय संस्था में रखी जमा की परक्राम्य रसीद है। राजकोष बिल भी बट्टागत उपकरण हैं, किंतु निर्गमकर्ता सरकार है और परिपक्वताएँ 91, 182 व 364 दिन पर निश्चित हैं।

मुख्य बिंदु

  • बैंक माँग जमाएँ स्वीकार करता है और साख सृजन करता है; गैर-बैंकिंग संस्था ऋण दे सकती है पर वह नहीं। अनुसूचित का अर्थ RBI अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध है, एक विधिक स्थिति, आकार नहीं।
  • सहकारी बैंक दोहरे नियंत्रण में हैं — बैंकिंग हेतु RBI और निगमन हेतु रजिस्ट्रार — और RRB केंद्र, प्रवर्तक बैंक व राज्य के 50:35:15 स्वामित्व में हैं।
  • MPC के छह सदस्य हैं और 2% से 6% के भीतर 4% का लक्ष्य; CRR RBI के पास कुछ न कमाने वाली नकदी है, SLR बैंक स्वयं नकद, स्वर्ण या अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखता है।
  • बेसल II तीन स्तंभ लाया और बेसल III बफ़र, उत्तोलन अनुपात व दो तरलता मानक; ऋण नब्बे दिन अतिदेय पर अनर्जक होता है और अवमानक, संदिग्ध, हानि की सीढ़ी चढ़ता है।
  • वाणिज्यिक पत्र कंपनी का है, जमा प्रमाणपत्र बैंक के, राजकोष बिल सरकार के 91, 182 व 364 दिन पर; मुद्रा बाज़ार RBI का है और पूँजी बाज़ार SEBI का।

अभ्यास प्रश्न (9)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. नकद आरक्षित अनुपात सांविधिक तरलता अनुपात से इस बात में भिन्न है कि CRR:

    1. रिज़र्व बैंक के पास नकद रखा जाता है और ब्याज नहीं कमाता
    2. बैंक के अपने पास स्वर्ण व अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखा जा सकता है
    3. RBI के बजाय SEBI निश्चित करता है
    4. केवल सहकारी बैंकों पर लागू होता है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — रिज़र्व बैंक के पास नकद रखा जाता है और ब्याज नहीं कमाता

    दोनों अनुपात बैंक की निवल माँग व सावधि देयताओं के अंश हैं और दोनों RBI तय करता है, अतः भेद इसमें है कि आरक्षित कहाँ और किस रूप में है। CRR वह शेष है जो बैंक को रिज़र्व बैंक के पास नकद रखना है, जिस पर कुछ नहीं मिलता, इसीलिए CRR की वृद्धि बैंकों हेतु प्रत्यक्ष लागत है। SLR बैंक स्वयं नकद, स्वर्ण या अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों में रखता है, और प्रतिभूतियाँ ब्याज कमाती हैं। SEBI पूँजी बाज़ार का नियमन करता है और आरक्षित अपेक्षाओं में उसकी कोई भूमिका नहीं, और दोनों अनुपात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू हैं, केवल सहकारी बैंकों पर नहीं।
  2. कोई ऋण अनर्जक परिसंपत्ति तब वर्गीकृत होता है जब ब्याज या मूलधन इससे अधिक अतिदेय रहे:

    1. 90 दिन
    2. 30 दिन
    3. 180 दिन
    4. एक वर्ष
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 90 दिन

    RBI के विवेकपूर्ण मानदंड किसी ऋण को अनर्जक तब मानते हैं जब ब्याज या मूलधन की किस्त नब्बे दिन से अधिक अतिदेय हो जाए, यह सीमा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार से अभिसरण के भाग के रूप में 2004 में 180 दिन से कड़ी की गई। वर्गीकृत होते ही परिसंपत्ति एक सीढ़ी नीचे उतरती है — बारह माह तक अवमानक, उसके बाद संदिग्ध, और असंग्रहणीय पहचाने जाने पर हानि — प्रत्येक चरण पर प्रावधानीकरण बढ़ता हुआ। तीस दिन वह बिंदु है जहाँ ऋण के अनर्जक होने से पहले विशेष उल्लेख खाता चिह्नित होता है, और एक वर्ष अवमानक व संदिग्ध के बीच की सीमा है, स्वयं NPA की सीमा नहीं।
  3. भारतीय मुद्रा बाज़ार में जमा प्रमाणपत्र निर्गमित करते हैं:

    1. बैंक व पात्र वित्तीय संस्थाएँ
    2. उच्च रेटिंग वाली गैर-वित्तीय कंपनियाँ
    3. भारत सरकार
    4. शेयर बाज़ार
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — बैंक व पात्र वित्तीय संस्थाएँ

    जमा प्रमाणपत्र किसी बैंक या पात्र वित्तीय संस्था में रखी सावधि जमा की परक्राम्य, बट्टागत रसीद है, और यही उसे बैंक का उपकरण बनाता है। वाणिज्यिक पत्र कंपनी पक्ष का समांतर उपकरण है — सीधे बाज़ार से उधार लेने वाली उच्च रेटिंग वाली कंपनी का अप्रतिभूत वचन-पत्र — और दोनों ठीक इसी भेद हेतु नियमित रूप से आमने-सामने रखे जाते हैं। सरकार का अल्पकालिक उपकरण राजकोष बिल है, 91, 182 व 364 दिन पर निर्गमित, और शेयर बाज़ार पूँजी बाज़ार प्रतिभूतियों हेतु द्वितीयक बाज़ार देते हैं, मुद्रा बाज़ार पत्र निर्गमित नहीं करते।
  4. बेसल II के तीन स्तंभ हैं:

    1. न्यूनतम पूँजी अपेक्षाएँ, पर्यवेक्षी समीक्षा तथा बाज़ार अनुशासन
    2. साख जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा तरलता जोखिम
    3. टियर 1 पूँजी, टियर 2 पूँजी तथा टियर 3 पूँजी
    4. उत्तोलन अनुपात, तरलता आवरण अनुपात तथा निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — न्यूनतम पूँजी अपेक्षाएँ, पर्यवेक्षी समीक्षा तथा बाज़ार अनुशासन

    बेसल II ने बैंक नियमन को तीन स्तंभों के चारों ओर संगठित किया: पहला साख, बाज़ार व प्रचालन जोखिम के विरुद्ध न्यूनतम पूँजी तय करता है, दूसरा पर्यवेक्षकों को बैंक के अपने जोखिम-आकलन की समीक्षा और अधिक पूँजी की अपेक्षा की शक्ति देता है, और तीसरा प्रकटन से बाज़ार को बैंकों को अनुशासित करने देता है। जोखिमों की सूची वह है जिसे पहला स्तंभ मापता है, स्वयं स्तंभ नहीं, और बेसल II ने तरलता जोखिम को छुआ ही नहीं। टियर पूँजी की गुणवत्ता बताते हैं, स्तंभ नहीं। उत्तोलन अनुपात व दो तरलता मानक बेसल III के जोड़ हैं, जो 2008 के संकट द्वारा बेसल II की चूक उजागर करने के बाद लाए गए।
  5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व केंद्र सरकार, प्रवर्तक बैंक व राज्य सरकार के पास किस अनुपात में है:

    1. 50:35:15
    2. 51:49:0
    3. 33:33:34
    4. 60:20:20
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 50:35:15

    क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ने प्रत्येक RRB की अंश पूँजी केंद्र सरकार, प्रवर्तक वाणिज्यिक बैंक व राज्य सरकार द्वारा 50:35:15 के अनुपात में अंशदान के लिए तय की, और यही आँकड़ा पेपर पूछता है। यह अभिकल्प केंद्र को नियंत्रक हिस्सेदारी देता है, प्रत्येक बैंक को प्रबंध व सहायता देने वाले वाणिज्यिक बैंक से जोड़ता है, और उस राज्य को सम्मिलित करता है जिसके ज़िलों में वह कार्य करता है। RRB का नियमन RBI तथा पर्यवेक्षण NABARD करता है, और समामेलन के क्रमिक दौरों ने इस स्वामित्व-संरचना को अक्षुण्ण रखते हुए उनकी संख्या घटाई है।
  6. RBI की मौद्रिक नीति समिति में हैं:

    1. छह सदस्य, तीन RBI से और तीन सरकार द्वारा नियुक्त, गवर्नर के पास निर्णायक मत
    2. केवल गवर्नर, उप-गवर्नरों की सलाह से
    3. RBI, वित्त मंत्रालय व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से समान रूप से लिए बारह सदस्य
    4. वित्त मंत्री व गवर्नर संयुक्त रूप से
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — छह सदस्य, तीन RBI से और तीन सरकार द्वारा नियुक्त, गवर्नर के पास निर्णायक मत

    RBI अधिनियम के 2016 संशोधन ने छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति बनाई: गवर्नर, मौद्रिक नीति प्रभारी उप-गवर्नर तथा RBI के केंद्रीय मंडल द्वारा नामित एक अधिकारी, साथ में केंद्र सरकार द्वारा निश्चित अवधि हेतु नियुक्त तीन बाह्य सदस्य। निर्णय बहुमत से होते हैं, और बराबरी की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा, निर्णायक मत है। समिति पर 2% से 6% के बैंड में 4% उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति का वैधानिक लक्ष्य पूरा करने का दायित्व है। 2016 से पहले गवर्नर एक तकनीकी सलाहकार समिति के साथ अकेले नीति तय करते थे, और यही व्यवस्था पहला ग़लत विकल्प बताता है।
  7. भारत में सहकारी बैंक दोहरे नियंत्रण के अधीन हैं, अर्थात् उनका नियमन करते हैं:

    1. बैंकिंग कार्यों हेतु RBI तथा निगमन व प्रबंध हेतु सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार
    2. SEBI व RBI संयुक्त रूप से
    3. NABARD व SIDBI संयुक्त रूप से
    4. केंद्र व राज्य सरकारें सीधे
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — बैंकिंग कार्यों हेतु RBI तथा निगमन व प्रबंध हेतु सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार

    सहकारी बैंक पहले सहकारी समितियाँ हैं और फिर बैंक, अतः दो विधियाँ उन तक पहुँचती हैं: रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासित राज्य सहकारी समिति अधिनियम उनके पंजीकरण, सदस्यता, चुनाव व प्रबंध को शासित करता है, जबकि RBI द्वारा प्रशासित बैंकिंग विनियमन अधिनियम उनके बैंकिंग व्यवसाय को। यह विभाजन ही संरचना की परीक्षा-योग्य दुर्बलता है, क्योंकि दोनों प्राधिकारियों के बीच पर्यवेक्षी अंतराल खुलते थे, और बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने उन्हें संकुचित करने हेतु सहकारी बैंकों के प्रबंध पर RBI की शक्तियाँ विस्तारित कीं। SEBI प्रतिभूति बाज़ारों का नियमन करता है, और NABARD ग्रामीण सहकारी संस्थाओं व RRB का पर्यवेक्षण करता है, नगरीय सहकारी बैंकों का नियमन नहीं।
  8. SARFAESI अधिनियम, 2002 प्रतिभूत लेनदार को सक्षम करता है:

    1. चूककृत ऋण की प्रतिभूति पर न्यायालय के हस्तक्षेप बिना कब्ज़ा लेने व बेचने हेतु
    2. ऋण को सरकार की प्रत्याभूति के विरुद्ध अपलिखित करने हेतु
    3. ऋण को उधारकर्ता की इक्विटी में स्वतः बदलने हेतु
    4. उधारकर्ता को मौद्रिक नीति समिति को संदर्भित करने हेतु
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — चूककृत ऋण की प्रतिभूति पर न्यायालय के हस्तक्षेप बिना कब्ज़ा लेने व बेचने हेतु

    वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतीकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ने बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को धीमे सिविल न्यायालयों से बचने का मार्ग दिया: ऋण के अनर्जक वर्गीकृत होने और साठ दिन की सूचना समाप्त होने पर प्रतिभूत लेनदार प्रतिभूत परिसंपत्ति पर कब्ज़ा ले सकता है, उसका प्रबंध ले सकता है, या उसे बेच या पट्टे पर दे सकता है, और उधारकर्ता का उपचार ऋण वसूली अधिकरण में अपील है। अधिनियम ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का विधिक आधार भी दिया। वह कोई सरकारी प्रत्याभूति नहीं देता, इक्विटी में कोई स्वतः रूपांतरण नहीं, और मौद्रिक नीति समिति का व्यक्तिगत ऋण वसूली से कोई संबंध नहीं।
  9. भारत में राजकोष बिल किन परिपक्वताओं हेतु निर्गमित होते हैं:

    1. 91, 182 व 364 दिन
    2. 1, 3 व 5 वर्ष
    3. केवल 7, 14 व 28 दिन
    4. 10, 20 व 30 वर्ष
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 91, 182 व 364 दिन

    राजकोष बिल भारत सरकार का अल्पकालिक उधारी उपकरण हैं, बट्टे पर निर्गमित व सम-मूल्य पर शोधित, और RBI उनकी नीलामी तीन परिपक्वताओं पर करता है — 91, 182 व 364 दिन। मुद्रा बाज़ार उपकरण होने से वे कभी एक वर्ष से अधिक नहीं होते। दीर्घ अवधि की सरकारी उधारी दिनांकित प्रतिभूतियों से होती है, जो कुछ वर्षों से चालीस तक चलती हैं, और अंतिम विकल्प उन्हीं परिपक्वताओं को बिलों से मिला देता है। एक-दो सप्ताह की अत्यल्प अवधियाँ माँग व सूचना मुद्रा बाज़ार तथा रेपो का क्षेत्र हैं, राजकोष बिलों का नहीं।