लेखांकन सिद्धांत, साझेदारी एवं निगम लेखे
1. संकल्पनाएँ, परिपाटियाँ तथा उनके नीचे की अभिधारणाएँ
लेखांकन सिद्धांत संकल्पनाओं तथा परिपाटियों में बँटते हैं — संकल्पनाएँ वे मान्यताएँ हैं जिन पर अभिलेख बने हैं, और परिपाटियाँ वे प्रथाएँ हैं जो तय करती हैं कि एक से अधिक व्यवहार उचित होने पर चुनाव कैसे हो। परीक्षक इसी सीमा को परखता है, और विश्वसनीय मार्ग यह पूछना है कि कथन इकाई के विषय में मान्यता है या प्रस्तुति के विषय में नियम।
| संकल्पना | क्या मानती है | पुस्तकों में उससे क्या निकलता है |
|---|---|---|
| व्यावसायिक इकाई | व्यवसाय अपने स्वामी से पृथक है | पूँजी व्यवसाय की स्वामी के प्रति देयता है |
| चालू संस्था | इकाई निकट भविष्य तक चलती रहेगी | परिसंपत्तियाँ लागत घटा मूल्यह्रास पर रखी जाती हैं, विघटन मूल्य पर नहीं |
| मुद्रा मापन | केवल वही दर्ज होता है जो मुद्रा में व्यक्त हो सके | कर्मचारी मनोबल व प्रबंधन गुणवत्ता कभी प्रकट नहीं होते |
| उपचय | आय व लागत उसी अवधि की हैं जिसमें वे उत्पन्न हों | बकाया व पूर्वदत्त मदें लेखे बंद होने से पहले समायोजित होती हैं |
| मिलान | व्यय उसी आय के विरुद्ध पहचाना जाता है जिसे अर्जित करने में उसने सहायता की | मूल्यह्रास पूँजीगत लागत को उन वर्षों पर फैलाता है जिनकी वह सेवा करती है |
2. साझेदारी: प्रवेश तथा अवकाश-ग्रहण
फर्म के गठन में परिवर्तन हेतु चार बातें तय करनी होती हैं: नया लाभ-विभाजन अनुपात, ख्याति का व्यवहार, परिसंपत्तियों व देयताओं का पुनर्मूल्यांकन, तथा संचितियों का समायोजन। अंक दोनों अनुपातों में ही हैं।
- त्याग अनुपात — विद्यमान साझेदारों हेतु पुराना भाग घटा नया भाग। इसका प्रयोग प्रवेश पर होता है, क्योंकि आने वाले साझेदार का भाग उन्हीं में से काटा जाता है और वह जो ख्याति लाता है वह इसी अनुपात में जमा होती है।
- अर्जन अनुपात — शेष रहने वाले साझेदारों हेतु नया भाग घटा पुराना भाग। इसका प्रयोग अवकाश-ग्रहण या मृत्यु पर होता है, क्योंकि जाने वाले साझेदार का भाग उन्हें मिलता है और वे उसे ख्याति हेतु इसी अनुपात में प्रतिकर देते हैं।
पुनर्मूल्यांकन एक पुनर्मूल्यांकन खाते में रखा जाता है, और उसका लाभ या हानि पुराने साझेदारों का, पुराने अनुपात में होता है, क्योंकि मूल्य के वे परिवर्तन तब उपचित हुए जब फर्म केवल वे ही थे। संचित संचितियाँ तथा लाभ-हानि खाते का शेष भी उसी कारण उसी प्रकार बाँटे जाते हैं। उसके बाद ही नए साझेदार की पूँजी प्रविष्ट होती है।
3. मृत्यु, विघटन तथा दिवालियेपन का नियम
किसी साझेदार की मृत्यु पर उसका निष्पादक पूँजी, ख्याति का भाग, पुनर्मूल्यांकन लाभ का भाग, संचितियों का भाग, तथा अंतिम चिट्ठा-तिथि से मृत्यु-तिथि तक के लाभ का भाग पाने का अधिकारी है — इनमें अंतिम का आकलन या तो समय के आधार पर होता है या कारोबार के आधार पर, और प्रश्न बताएगा कि किस पर।
विघटन पर परिसंपत्तियाँ वसूल की जाती हैं और देयताएँ एक वसूली खाते के माध्यम से चुकाई जाती हैं, तथा भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 48 वह क्रम निश्चित करती है जिसमें प्राप्तियाँ लगाई जाएँ: पहले बाहरी लेनदार, फिर फर्म को दिया गया साझेदार का ऋण, फिर साझेदारों की पूँजी, और जो शेष रहे वही लाभ-विभाजन अनुपात में लाभ के रूप में बाँटा जाता है।
5. समामेलन, पुनर्निर्माण तथा समापन
समामेलन का लेखांकन दो रूप अलग करता है, और यही भेद प्रविष्टियों के पूरे समुच्चय का निर्णय करता है। विलय की प्रकृति का समामेलन तभी है जब पाँचों शर्तें पूरी हों — समस्त परिसंपत्तियाँ व देयताएँ अंतरित हों, इक्विटी के अंकित मूल्य का कम से कम दस में नौ भाग रखने वाले अंशधारी अंतरिती के अंशधारी बनें, प्रतिफल भिन्नांशों को छोड़कर इक्विटी अंशों में चुकाया जाए, वही व्यवसाय चलाते रहने का आशय हो, तथा पुस्तक-मूल्य बिना समायोजन के लिए जाएँ। इनमें से कोई एक भी छूट जाए तो वह क्रय की प्रकृति का समामेलन है।
| बिंदु | विलय की प्रकृति | क्रय की प्रकृति |
|---|---|---|
| विधि | हितों का सम्मिलन | क्रय विधि |
| परिसंपत्तियाँ दर्ज | विद्यमान पुस्तक-मूल्यों पर | उचित मूल्यों पर, या सहमति अनुसार पुस्तक-मूल्यों पर |
| अंतरक की संचितियाँ | ज्यों की त्यों आगे ले जाई जाती हैं | आगे नहीं ले जाई जातीं, सांविधिक संचितियों को छोड़कर |
| प्रतिफल पर अंतर | संचितियों के विरुद्ध समायोजित | ख्याति या पूँजी संचिति के रूप में दर्ज |
आंतरिक पुनर्निर्माण इन सबसे भिन्न है क्योंकि कोई नई कंपनी नहीं बनती: विद्यमान कंपनी अधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत अपनी पूँजी घटाती है और संचित हानियों तथा अधिमूल्यांकित परिसंपत्तियों को पूँजी कमी खाते के विरुद्ध अपलिखित करती है। बाह्य पुनर्निर्माण में नई कंपनी बनती है, और उसका लेखांकन क्रय की प्रकृति के समामेलन के रूप में होता है।
समापन पर समापक का अंतिम लेखा-विवरण वसूलियों को एक निश्चित क्रम में लगाता है: समापक का पारिश्रमिक व समापन की लागत, फिर प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति की सीमा तक, फिर अधिमान्य लेनदार, फिर चल प्रभार धारक, फिर अप्रतिभूत लेनदार, फिर पूर्वाधिकार अंशधारी, और अंत में इक्विटी अंशधारी। क्रम गणित की अपेक्षा कहीं अधिक पूछा जाता है।
6. सूत्रधारी कंपनी के लेखे: चार समायोजन
समेकन बार-बार एक ही प्रश्न पूछता है: क्या समूह का है और क्या बाहरी लोगों का। चार समायोजन उसका उत्तर देते हैं, और समेकित चिट्ठे की हर समस्या इन्हीं चार को क्रम से लगाना है।
- सहायक कंपनी की संचितियों व लाभों को अधिग्रहण-पूर्व तथा अधिग्रहण-पश्चात् में बाँटिए। अधिग्रहण-पूर्व लाभ में सूत्रधारी कंपनी का भाग पूँजीगत है और नियंत्रण की लागत के विरुद्ध रखा जाता है; अधिग्रहण-पश्चात् लाभ में उसका भाग आयगत है और समेकित लाभ-हानि खाते में जुड़ता है।
- नियंत्रण की लागत, अर्थात् ख्याति, निकालिए। वह है सूत्रधारी कंपनी द्वारा दी गई राशि घटा सहायक कंपनी की अंश पूँजी तथा अधिग्रहण-पूर्व संचितियों में उसका भाग। ऋणात्मक आँकड़ा पूँजी संचिति है, चिट्ठे के मुख पर ऋणात्मक ख्याति नहीं।
- अल्पमत हित निकालिए — सहायक कंपनी की अंश पूँजी तथा उसकी समस्त संचितियों व लाभों में बाहरी लोगों का अनुपात, अधिग्रहण-पूर्व व पश्चात् दोनों, क्योंकि वह भेद केवल अधिग्रहणकर्ता के लिए मायने रखता है।
- हर आंतरिक मद हटाइए — परस्पर देनदारियाँ, तथा समूह के भीतर अब भी रखे स्टॉक पर अवसूलीकृत लाभ, जो स्टॉक में से पूरा हटाया जाता है और धारकों के अनुपात में भारित होता है।
मुख्य बिंदु
- प्रवेश पर त्याग, अवकाश-ग्रहण पर अर्जन: दोनों पुराने व नए भागों के अंतर हैं, विपरीत दिशाओं में लिए गए, और एक के स्थान पर दूसरा प्रयोग करना आगे का सब कुछ उलट देता है।
- पुनर्मूल्यांकन लाभ तथा संचित संचितियाँ पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में जाती हैं, क्योंकि वे तब उपचित हुईं जब फर्म केवल वही साझेदार थे।
- गार्नर बनाम मरे दिवालिया साझेदार की पूँजी-न्यूनता को शोधक्षम साझेदारों की पूँजी के अनुपात में बाँटता है, उनके लाभ-विभाजन अनुपात में नहीं — हानि पूँजी की है, व्यापार की नहीं।
- पूँजी संचिति तक केवल वही हरण-शेष पहुँचता है जो पुनर्निर्गम की हानि के बाद बचे, और विलय-बनाम-क्रय की परख हेतु पाँचों शर्तें चाहिए, उनमें से अधिकांश नहीं।
- समेकन में अधिग्रहण-पूर्व व पश्चात् का विभाजन केवल सूत्रधारी कंपनी के भाग पर लागू होता है; अल्पमत हित प्रत्येक संचिति में अपना अनुपात लेता है, वह जब भी उत्पन्न हुई हो।
अभ्यास प्रश्न (9)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
A व B लाभ 3:2 में बाँटते हैं और C को एक-पंचमांश भाग हेतु प्रवेश देते हैं, जो वह दोनों से बराबर लेता है। A व B का त्याग अनुपात है:
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उत्तर: A — 1:1
त्याग अनुपात प्रत्येक विद्यमान साझेदार हेतु पुराना भाग घटा नया भाग है। प्रश्न कहता है कि C का एक-पंचमांश A व B से बराबर लिया गया, अतः प्रत्येक एक-दशमांश छोड़ता है और त्याग बराबर है, जिससे अनुपात 1:1 बनता है। 3:2 पुराना लाभ-विभाजन अनुपात है, जो त्याग अनुपात तभी होता जब C का भाग उसी अनुपात में काटा गया होता — यही चूक-मान्यता है जब प्रश्न मौन हो, किंतु यह प्रश्न मौन नहीं है। फिर भी पुराना अनुपात पढ़ लेना यहाँ की मानक भूल है।गार्नर बनाम मरे के नियम के अंतर्गत दिवालिया साझेदार की पूँजी-न्यूनता शोधक्षम साझेदार वहन करते हैं, किसके अनुपात में:
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उत्तर: A — विघटन से ठीक पहले खड़ी अपनी पूँजियों के
गार्नर बनाम मरे (1904) उस न्यूनता को व्यापारिक हानि नहीं, पूँजी की हानि मानता है, अतः वह वहीं वहन होती है जहाँ पूँजी है — विघटन से ठीक पहले खड़ी शोधक्षम साझेदारों की पूँजियों के अनुपात में। लाभ-विभाजन अनुपात भ्रामक उत्तर है क्योंकि विघटन की हर दूसरी हानि, वसूली की हानि सहित, उसी में बाँटी जाती है, और उसे यहाँ लगाना आगे के प्रत्येक आँकड़े को नष्ट कर देता है। अर्जन व त्याग अनुपात अवकाश-ग्रहण व प्रवेश के हैं और विघटन में उनकी कोई भूमिका ही नहीं।₹10 अंकित मूल्य के अंश, जिन पर ₹8 प्राप्त हो चुके थे, हरण किए गए और बाद में ₹7 प्रति अंश पर पूर्णदत्त रूप में पुनर्निर्गमित हुए। प्रति अंश पूँजी संचिति में अंतरित राशि है:
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उत्तर: A — ₹5
प्रति अंश हरण राशि वही ₹8 है जो पहले प्राप्त हो चुकी थी। ₹7 पर पूर्णदत्त रूप में पुनर्निर्गम पर कंपनी ₹10 अंकित मूल्य के विरुद्ध ₹3 का बट्टा देती है, और वह हानि अंश हरण खाते के नामे जाती है। जो शेष बचता है, ₹8 घटा ₹3 अर्थात् ₹5, वह पूँजीगत लाभ है और पूँजी संचिति में जाता है। पूरा ₹8 अंतरित करना पुनर्निर्गम की हानि की उपेक्षा है, ₹7 पुनर्निर्गम मूल्य है कोई अंतरण नहीं, और ₹3 स्वयं बट्टा है, उसके बाद बचा शेष नहीं।समेकित चिट्ठे में अल्पमत हित की गणना सहायक कंपनी की अंश पूँजी में बाहरी लोगों के अनुपात तथा किसमें उनके भाग के रूप में होती है:
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उत्तर: A — उसकी समस्त संचितियों व लाभों, अधिग्रहण-पूर्व व पश्चात् दोनों
अधिग्रहण-पूर्व व पश्चात् का विभाजन केवल यह तय करने हेतु है कि सूत्रधारी कंपनी के क्रय-मूल्य ने भावी अर्जन के बजाय कितनी संचित संपदा खरीदी, इसीलिए अधिग्रहण-पूर्व लाभ में सूत्रधारी कंपनी का भाग नियंत्रण की लागत के विरुद्ध रखा जाता है। अल्पमत अंशधारियों ने अधिग्रहण पर कुछ नहीं खरीदा — उनके अंश आरंभ से उनके पास थे — अतः सहायक कंपनी की प्रत्येक संचिति उनके अनुपात में उनकी है, वह जब भी उत्पन्न हुई हो। अल्पमत हित पर यह विभाजन लगाना समेकन की समस्याओं की सर्वाधिक बारंबार भूल है।निम्नलिखित में से कौन लेखांकन की संकल्पना नहीं, परिपाटी है?
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उत्तर: A — रूढ़िवाद
संकल्पनाएँ वे मान्यताएँ हैं जिन पर अभिलेख टिके हैं — व्यावसायिक इकाई, चालू संस्था, मुद्रा मापन, लेखांकन अवधि, लागत, द्वैत पक्ष, वसूली, उपचय तथा मिलान। परिपाटियाँ वे प्रथाएँ हैं जो तय करती हैं कि जहाँ एक से अधिक व्यवहार उचित हो वहाँ प्रस्तुति कैसे हो, और चार मानक परिपाटियाँ हैं सुसंगति, पूर्ण प्रकटन, सारवत्ता तथा रूढ़िवाद। रूढ़िवाद, जिसे विवेक भी कहते हैं, लेखापाल से कहता है कि कोई लाभ पूर्वानुमानित न करे और हर संभावित हानि हेतु प्रावधान करे, जो इकाई के विषय में मान्यता नहीं बल्कि प्रस्तुति का नियम है।किसी समामेलन को विलय की प्रकृति का मानने हेतु अंतरक की इक्विटी के अंकित मूल्य का कम से कम कितना अनुपात रखने वाले अंशधारियों को अंतरिती का अंशधारी बनना चाहिए?
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उत्तर: A — दस में नौ भाग
हितों के सम्मिलन की विधि तभी लागू होती है जब पाँचों शर्तें पूरी हों, और यह उनमें दूसरी है: अंतरक कंपनी के इक्विटी अंशों के अंकित मूल्य का दस में नौ भाग से कम नहीं रखने वाले अंशधारी अंतरिती कंपनी के अंशधारी बनें। चार में तीन भाग विशेष प्रस्ताव हेतु अपेक्षित बहुमत है और यहाँ की परख नहीं। पूरा माँगना इस व्यवहार को व्यवहार में अप्राप्य बना देगा, क्योंकि असहमत अंशधारी सदैव होते हैं। कोई एक शर्त छूटते ही वह क्रय की प्रकृति का समामेलन हो जाता है।कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अंतर्गत प्रतिभूति प्रीमियम खाता किसमें लगाया जा सकता है:
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उत्तर: A — सदस्यों को पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमित करने में
प्रतिभूति प्रीमियम पूँजीगत प्राप्ति है, व्यापार से अर्जित लाभ नहीं, अतः वह लाभांश के रूप में कभी बाँटा नहीं जा सकता और न सामान्य आयगत हानियाँ सोखने में लगाया जा सकता है। धारा 52 उसे एक छोटी सूची तक सीमित करती है: पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमित करना, प्रारंभिक व्यय अपलिखित करना, अंशों या ऋणपत्रों के निर्गम के व्यय, कमीशन या बट्टे को अपलिखित करना, शोध्य पूर्वाधिकार अंशों या ऋणपत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम हेतु प्रावधान, तथा धारा 68 के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ वापस खरीदना। पारिश्रमिक सामान्य आयगत व्यय है और उस सूची से पूर्णतः बाहर है।फर्म के विघटन पर फर्म को दिया गया साझेदार का ऋण चुकाया जाता है:
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उत्तर: A — बाहरी लेनदारों के बाद किंतु साझेदारों की पूँजी से पहले
भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 48 वह क्रम निश्चित करती है जिसमें वसूली की प्राप्तियाँ लगाई जाएँ: पहले तीसरे पक्षों के प्रति फर्म के ऋण, फिर साझेदार द्वारा अपनी पूँजी से भिन्न रूप में दिया गया कोई ऋण, फिर साझेदारों की पूँजी, और शेष ही लाभ-विभाजन अनुपात में लाभ के रूप में बाँटा जाता है। साझेदार का ऋण बाहरी लेनदारों के पीछे है क्योंकि अपरिचितों के प्रति फर्म के दायित्व पहले आते हैं, किंतु पूँजी से आगे है क्योंकि ऋण एक देयता है जबकि पूँजी स्वामित्व हित। साझेदार की दो हैसियतों — ऋणदाता व स्वामी — को मिला देना ही इस प्रश्न की परख है।चालू संस्था की संकल्पना औचित्य देती है:
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उत्तर: A — स्थायी परिसंपत्तियों को विघटन मूल्य के बजाय लागत घटा मूल्यह्रास पर रखने का
चालू संस्था मानती है कि इकाई निकट भविष्य तक कार्य करती रहेगी और उसका न समापन का आशय है न आवश्यकता। चूँकि परिसंपत्तियाँ बेची नहीं, प्रयुक्त होंगी, वे ऐतिहासिक लागत घटा संचित मूल्यह्रास पर रखी जाती हैं, और स्वयं मूल्यह्रास इसी मान्यता के अंतर्गत सार्थक होता है। केवल मौद्रिक लेनदेन दर्ज करना मुद्रा मापन संकल्पना है, स्वामी को व्यवसाय से अलग करना व्यावसायिक इकाई संकल्पना, और हर हानि हेतु प्रावधान करते हुए कोई लाभ पूर्वानुमानित न करना रूढ़िवाद की परिपाटी।