भारतीय मानवविज्ञान II: जनजाति और अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह और वितरण, बिरसा और नागा आंदोलन, जनजातीय विकास, संवैधानिक सुरक्षा उपाय, समावेशन और बहिष्करण, पंचायती राज और पारंपरिक राजनीतिक संगठन, और स्वयं सहायता समूह
1. जनजाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह
भारत में "जनजाति" के दो जीवन हैं, एक मानवविज्ञानी अवधारणा के रूप में और एक विधिक श्रेणी के रूप में, और वे मेल नहीं खाते। सामान्य मानवविज्ञान में जनजाति टोली और मुखियातंत्र के बीच राजनीतिक संगठन का एक चरण या प्रकार थी (सर्विस, 1962), या साझा नाम, क्षेत्र, भाषा और संस्कृति वाले लोग, जो राज्य की बजाय नातेदारी से संगठित हों। औपनिवेशिक इंपीरियल गज़ेटियर ने जनजाति को परिभाषित किया "एक साझा नाम धारण करने वाले, एक साझा बोली बोलने वाले, एक साझा क्षेत्र पर रहने या रहने का दावा करने वाले परिवारों का संग्रह", प्रायः अंतर्विवाही। भारतीय विद्वानों ने जल्द पाया कि ऐसी कोई परिभाषा जनजातियों को जातियों से साफ़-साफ़ अलग नहीं करती। डी.एन. मजूमदार ने क्षेत्र, नातेदारी और विशेषीकृत व्यवसायों के अभाव पर बल दिया; जी.एस. घुरये ने द एबोरिजिनीज़ — "सो-कॉल्ड" — एंड देयर फ़्यूचर (1943) में मध्य भारत की जनजातियों को "पिछड़े हिंदू" कहा, जो हिंदू समाज में अपूर्ण रूप से एकीकृत हैं, और उनके आत्मसात्करण का तर्क दिया; एफ़.जी. बेली ("'ट्राइब' एंड 'कास्ट' इन इंडिया", 1961) ने एक सातत्य प्रस्तावित किया जिस पर कोई समूह उतना ही जनजातीय छोर के निकट है जितना बड़ा भूमि का भाग वह दूसरों पर निर्भरता की बजाय सीधे नातेदारी से नियंत्रित करता है; सुरजीत सिन्हा ने जनजाति–जाति और जनजाति–किसान सातत्यों का वर्णन किया और भूमिज के बीच दिखाया कि कोई जनजाति क्षत्रिय प्रस्थिति का दावा कैसे कर सकती है; आंद्रे बेते (1986) ने अवधारणा की समीक्षा कर निष्कर्ष निकाला कि भारत में जनजातियों को ऐतिहासिक रूप से सबसे अच्छा समझा जाता है, उन समुदायों के रूप में जो मैदानों के राज्य और सभ्यता से बाहर रहे। आदिवासी ("मूल निवासी") शब्द, जिसका प्रयोग छोटानागपुर में 1930 के दशक से आंदोलनों ने किया, जनजाति और वनवासी में से हर एक इस इतिहास की एक दृष्टि वहन करता है; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत देशज लोगों के अधिकारों का समर्थन करता है पर मानता है कि यह अवधारणा, जैसी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में परिभाषित है, भारतीय परिस्थितियों पर सीधे लागू नहीं होती। विधिक श्रेणी अनुसूचित जनजाति है। अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को वे जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय, या उनके भाग, परिभाषित करता है जो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियाँ माने गए हैं; अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति हर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए उन्हें अधिसूचित करते हैं, और केवल संसद सूची में संशोधन कर सकती है। लोकुर समिति (1965) ने कार्यकारी कसौटियाँ रखीं: आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, व्यापक समुदाय से संपर्क में संकोच, और पिछड़ापन। 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजातियाँ लगभग 10.4 करोड़, जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत, 700 से अधिक अधिसूचित समुदायों में थीं; अनुसूचित जातियों के विपरीत, कोई धार्मिक शर्त नहीं है। उनमें से विशेष रूप से कमज़ोर समूहों की पहचान पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से की गई, ढेबर आयोग (1960–61) द्वारा जनजातियों के बीच असमानता के प्रेक्षण के बाद: पहले आदिम जनजातीय समूह कहे गए, उन्हें 2006 में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह नाम दिया गया। कसौटियाँ हैं कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, साक्षरता का अति निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन, और स्थिर या घटती जनसंख्या। पचहत्तर समूह मान्य हैं, अठारह राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में, जिनमें ओडिशा में सबसे अधिक (तेरह) हैं। इनमें द्वीपों के ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली और शोम्पेन; नीलगिरि और पश्चिमी घाट के टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पणियन और चोलानायकन; दक्कन के चेंचू और कोलाम; झारखंड के बिरहोर, असुर, पहाड़ी खड़िया और सौरिया पहाड़िया; मध्य प्रदेश के बैगा, भारिया और सहरिया; छत्तीसगढ़ के अबूझ माड़िया, कमार और पहाड़ी कोरवा; ओडिशा के बोंडा, डोंगरिया कोंध, जुआंग और लांजिया सौरा; और महाराष्ट्र के कातकरी (काथोडी) शामिल हैं। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की बस्तियों तक आवास, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) आरंभ किया।
| विद्वान | जनजाति की दृष्टि | मुख्य कृति |
|---|---|---|
| जी.एस. घुरये | "पिछड़े हिंदू"; आत्मसात्करण | द एबोरिजिनीज़ — "सो-कॉल्ड" — एंड देयर फ़्यूचर (1943) |
| वेरियर एल्विन | शोषण से संरक्षण; बाद में जनजातीय शर्तों पर एकीकरण | द बैगा (1939); अ फ़िलॉसफ़ी फ़ॉर नेफ़ा (1957) |
| एफ़.जी. बेली | भूमि तक प्रत्यक्ष पहुँच से मापा गया जनजाति–जाति सातत्य | "'ट्राइब' एंड 'कास्ट' इन इंडिया" (1961) |
| सुरजीत सिन्हा | जनजाति–जाति और जनजाति–किसान सातत्य; जनजातियों में राज्य-निर्माण | भूमिज के अध्ययन (1950–60 के दशक) |
| आंद्रे बेते | राज्य और सभ्यता से बाहर, ऐतिहासिक श्रेणी के रूप में जनजाति | "द कॉन्सेप्ट ऑफ़ ट्राइब विद स्पेशल रेफ़रेंस टू इंडिया" (1986) |
2. जनजातियों का वितरण, और बिरसा व नागा आंदोलन
बी.एस. गुहा से एल.पी. विद्यार्थी तक के मानवविज्ञानियों ने भारत की जनजातियों को व्यापक क्षेत्रीय मंडलों में बाँटा। हिमालयी मंडल में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा की पूर्वोत्तर जनजातियाँ — मुख्यतः तिब्बती-बर्मी भाषाओं के वक्ता, खासी और कुछ अन्य ऑस्ट्रो-एशियाई बोलते हैं — और मध्य व पश्चिमी हिमालय की थारू, भोटिया, गद्दी और गुज्जर जैसी जनजातियाँ आती हैं। मध्य भारतीय मंडल, सबसे बड़ा, गुजरात और राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होते हुए झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक फैला है, और इसमें गोंड, भील, संथाल, मुंडा, उराँव, हो, कोंध और सौरा आते हैं; पश्चिमी मंडल, जिसे कभी-कभी इससे अलग किया जाता है, में भील, मीणा, गरासिया और वारली आते हैं। दक्षिणी मंडल में टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, चेंचू, कोया, यानादी और पश्चिमी घाट की जनजातियाँ आती हैं। द्वीपीय मंडल में ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली, जिन्हें पुराने साहित्य ने "नेग्रिटो" वर्गीकृत किया, और निकोबारी व शोम्पेन, जिन्हें उसने "मंगोलॉयड" वर्गीकृत किया — नस्लीय लेबल जो अब केवल उन वर्गीकरणों के अभिलेख के रूप में उद्धृत होते हैं — और लक्षद्वीप में पूरी तरह अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत एक मुस्लिम जनसंख्या है। भाषाई रूप से जनजातियाँ ऑस्ट्रो-एशियाई (मुंडा: संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, सवारा), द्रविड़ (गोंडी, कुड़ुख, कुई, टोडा), तिब्बती-बर्मी और भारोपीय-आर्य भाषाएँ बोलती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (लगभग 1.5 करोड़) थी, उसके बाद महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात; सबसे अधिक अनुपात लक्षद्वीप (लगभग 95 प्रतिशत), मिज़ोरम, नागालैंड और मेघालय में थे; पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुच्चेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है। भील सबसे अधिक संख्या वाली जनजाति हैं, उसके बाद गोंड। जनजातीय आंदोलनों में के.एस. सिंह ने भूमि और वनों पर आंदोलनों, सामाजिक-धार्मिक सुधार के आंदोलनों, और स्वायत्तता या राज्य के लिए राजनीतिक आंदोलनों में भेद किया। बिरसा आंदोलन पहले दो प्रकारों का एक साथ सबसे अच्छी तरह अध्ययन किया गया उदाहरण है। राँची पठार के मुंडा खूँटकट्टी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि रखते थे, जिसमें गाँव साफ़ करने वाले संस्थापकों का वंश उसकी भूमि संयुक्त रूप से रखता था; उन्नीसवीं सदी से बाहरी — दिकू: ज़मींदार, महाजन, व्यापारी और ठेकेदार — ने उनकी भूमि हथियाई और लगान व बेगार थोपी, और सरदारी लड़ाई ("सरदारों का युद्ध", लगभग 1858 से) ने याचिकाओं और न्यायालयों से निवारण चाहा। बिरसा मुंडा (जन्म 1875, उलिहातू), जो मिशन स्कूल और वैष्णव प्रभाव से गुज़रे थे, 1895 में एक पैगंबर और उपचारक के रूप में उभरे, एक सुधारित धर्म का उपदेश देते हुए — एक ईश्वर, मदिरा से परहेज़, बलि और आत्मा-पूजा का त्याग — और दिकू व ब्रिटिश शासन के अंत का; उन्हें धरती आबा, "धरती के पिता", कहा गया। पहले कारावास (1895–97) के बाद उन्होंने दिसंबर 1899 और जनवरी 1900 में उलगुलान, "महान उथल-पुथल", का नेतृत्व किया, पुलिस थानों, मिशनों और ज़मींदारों पर आक्रमणों के साथ; इसे डोम्बारी पहाड़ी पर कुचल दिया गया, और बिरसा की 9 जून 1900 को राँची जेल में मृत्यु हुई। इसके बाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) आया, जिसने खूँटकट्टी अधिकारों को मान्यता दी और जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को सीमित किया। के.एस. सिंह की द डस्ट-स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट (1966) मानक अध्ययन है; 2021 से उनका जन्मदिन, 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागा आंदोलन भारत की जनजातियों में सबसे लंबा राजनीतिक आंदोलन है। नागा क्लब (1918) ने 1929 में साइमन आयोग से कहा कि नागाओं को किसी भी सुधारित भारत से बाहर रखा जाए; नागा नेशनल काउंसिल (1946), 1950 से ए.ज़ेड. फ़िज़ो के नेतृत्व में, ने 14 अगस्त 1947 को नागा स्वतंत्रता घोषित की और 1951 में जनमत-संग्रह किया; 1950 के दशक के मध्य से सशस्त्र संघर्ष हुआ। उदारवादी नागा पीपल्स कन्वेंशन ने सोलह-सूत्री समझौते (1960) पर बातचीत की, और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को राज्य बना, अनुच्छेद 371A नागा धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत विधि, और भूमि व संसाधनों के स्वामित्व की रक्षा करता है। शिलांग समझौते (1975) को एक समूह ने अस्वीकार किया जिसने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैंड (NSCN, 1980) बनाई, जो 1988 में इसाक चिशी स्वू और थुइंगालेंग मुइवा के अधीन NSCN(IM) और एस.एस. खापलांग के अधीन NSCN(K) में बँट गई; NSCN(IM) के साथ 1997 से युद्धविराम बना है, और 2015 में एक फ़्रेमवर्क समझौता हुआ, अंतिम समाधान पर अभी वार्ता जारी है। मानवविज्ञानियों ने अध्ययन किया है कि आंदोलन ने अलग भाषाओं और इतिहासों वाली अनेक जनजातियों — अंगामी, आओ, सेमा (सुमी), लोथा, कोन्याक, तांगखुल और अन्य — से एक सर्व-नागा पहचान कैसे बनाई।
| लक्षण | बिरसा आंदोलन | नागा आंदोलन |
|---|---|---|
| क्षेत्र | राँची पठार, छोटानागपुर | नागा पहाड़ियाँ और मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी क्षेत्र |
| अवधि | 1895–1900 (उलगुलान 1899–1900), सरदारी लड़ाई के बाद | 1918 (नागा क्लब) और 1946 (NNC) से वर्तमान वार्ताओं तक |
| शिकायत या लक्ष्य | दिकुओं के हाथों खूँटकट्टी भूमि की हानि; बेगार; सुधारित धर्म | आत्मनिर्णय और पृथक नागा पहचान की मान्यता |
| परिणाम | छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) | नागालैंड राज्य (1963), अनुच्छेद 371A; युद्धविराम (1997); फ़्रेमवर्क समझौता (2015) |
3. जनजातीय विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपाय
जनजातीय नीति मानवविज्ञानियों के बीच एक बहस के रूप में शुरू हुई। औपनिवेशिक राज्य के "अपवर्जित" और "आंशिक रूप से अपवर्जित" क्षेत्र थे, जो अलग से शासित होते थे। वेरियर एल्विन ने द लॉस ऑफ़ नर्व (1941) में जनजातियों को शोषण और जल्दबाज़ी वाले "सभ्य बनाने" से बचाने का तर्क दिया, और उन पर उन्हें "संग्रहालयों" या "राष्ट्रीय उद्यानों" में रखने की इच्छा का आरोप लगा; घुरये ने हिंदू समाज में उनके आत्मसात्करण का तर्क दिया। तीसरी स्थिति, एकीकरण, प्रबल हुई। जवाहरलाल नेहरू ने एल्विन की अ फ़िलॉसफ़ी फ़ॉर नेफ़ा के दूसरे संस्करण (1959) की अपनी भूमिका में पाँच सिद्धांत — "जनजातीय पंचशील" — रखे: लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार विकसित होना चाहिए; भूमि और वनों में जनजातीय अधिकारों का सम्मान होना चाहिए; जनजातीय लोगों को प्रशासन और विकास का काम स्वयं करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए; जनजातीय क्षेत्रों का अति-प्रशासन नहीं होना चाहिए या उन्हें योजनाओं से लादा नहीं जाना चाहिए; और परिणामों को खर्च किए गए धन से नहीं बल्कि विकसित मानव चरित्र की गुणवत्ता से आँका जाना चाहिए। संस्थाएँ आईं: बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंड (1954), जिनकी समीक्षा एल्विन की अध्यक्षता वाली समिति ने की (1959); अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर ढेबर आयोग (1960–61); और पाँचवीं योजना (1974–79) में जनजातीय उप-योजना रणनीति, जिसके अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में योजना-निधि का एक भाग जनजातीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित हुआ, जो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं या अभिकरणों (ITDP, ITDA), संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पॉकेटों, क्लस्टरों, और आदिम जनजातीय समूहों की विशेष परियोजनाओं से पहुँचाया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय 1999 में बना; ट्राइफ़ेड (1987) लघु वनोपज संभालता है; एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिक्षा देते हैं। ज़ाक्सा समिति (2014) ने पाया कि अनुसूचित जनजातियाँ लगभग हर संकेतक पर पिछड़ी थीं, और कि विकास परियोजनाओं — बाँध, खदानें, उद्योग, संरक्षित क्षेत्र — ने जनजातीय लोगों को जनसंख्या में उनके भाग से कहीं अधिक अनुपात में विस्थापित किया था। अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संरक्षणात्मक हैं। अनुच्छेद 46 राज्य को उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करने और उन्हें अन्याय व शोषण से बचाने का निर्देश देता है; अनुच्छेद 15(4) और 16(4) आरक्षण की अनुमति देते हैं; अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और विधानसभाओं में, और अनुच्छेद 243D और 243T पंचायतों और नगरपालिकाओं में, स्थान आरक्षित करते हैं; अनुच्छेद 275(1) जनजातीय कल्याण के लिए अनुदान देता है; अनुच्छेद 338A (2003 से) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करता है; अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर संघ को नियंत्रण देता है। अनुच्छेद 244 पाँचवीं अनुसूची को असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम से भिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करता है — वर्तमान में दस राज्य — जहाँ एक जनजाति सलाहकार परिषद कल्याण पर सलाह देती है और राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम लागू न हो या संशोधनों सहित लागू हो, और अनुसूचित जनजातियों द्वारा या उनके बीच भूमि-हस्तांतरण को निषिद्ध या सीमित करने और साहूकारी को नियंत्रित करने के विनियम बना सकते हैं; सर्वोच्च न्यायालय के समता निर्णय (1997) ने माना कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर नहीं दी जा सकती। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िला परिषदों — वर्तमान में दस — के माध्यम से शासित करती है, जिनके पास भूमि, वन, प्रथागत विधि, उत्तराधिकार, विवाह और ग्राम-प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ हैं। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा), भूरिया समिति के बाद, 73वें संशोधन को अधिक सशक्त ग्राम सभा सहित पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है: परंपराओं, प्रथाओं, सामुदायिक संसाधनों और विवाद-समाधान की प्रथागत पद्धतियों की रक्षा की सक्षमता; भूमि-अधिग्रहण से पहले परामर्श; लघु वनोपज का स्वामित्व; और भूमि-अन्यसंक्रामण रोकने और साहूकारी नियंत्रित करने की शक्ति। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (वन अधिकार अधिनियम) औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक वन विधि के "ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने" के लिए बना। यह वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के लिए, और तीन पीढ़ियों (पचहत्तर वर्ष) से वहाँ रहे अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए, कब्ज़े की भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार (चार हेक्टेयर तक), चराई, मत्स्यन और लघु वनोपज जैसे सामुदायिक अधिकार, और सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा और प्रबंधन का अधिकार मान्य करता है, 13 दिसंबर 2005 को अंतिम तिथि मानकर; ग्राम सभा अधिकार-निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ करती है। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने नियमगिरि मामले में बॉक्साइट खनन से पहले डोंगरिया कोंध और अन्य की ग्राम सभाओं की सहमति अपेक्षित की, और ग्राम सभाओं ने उसे अस्वीकार कर दिया।
| सुरक्षा उपाय | क्षेत्र | मुख्य लक्षण |
|---|---|---|
| पाँचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1)) | पूर्वोत्तर से बाहर दस राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र | जनजाति सलाहकार परिषद; विधियों को संशोधित करने और भूमि-हस्तांतरण व साहूकारी को नियंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति |
| छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2)) | असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र | भूमि, वन, प्रथागत विधि और न्याय पर शक्तियों वाली स्वायत्त ज़िला परिषदें |
| पेसा (1996) | पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र | संसाधनों, प्रथाओं, लघु वनोपज, भूमि-अन्यसंक्रामण, साहूकारी पर ग्राम सभा की शक्तियाँ |
| वन अधिकार अधिनियम (2006) | वनवासी अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासी | व्यक्तिगत (4 हेक्टेयर तक), सामुदायिक और सामुदायिक-वन-संसाधन अधिकार; अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2005; ग्राम सभा आरंभ करती है |
| अनुच्छेद 338A | सभी अनुसूचित जनजातियाँ | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (2003 में अनुसूचित जाति आयोग से अलग) |
4. समावेशन और बहिष्करण
सामाजिक बहिष्करण उन प्रक्रियाओं को नाम देता है जिनसे समूहों को उस समाज में पूर्ण भागीदारी से पूरी तरह या आंशिक रूप से वंचित रखा जाता है जिसमें वे रहते हैं — संसाधनों, अधिकारों, सेवाओं, बाज़ारों, राजनीतिक आवाज़ और मान्यता से। यह पद फ़्रांस में रेने लेनोआर (ले ज़ेक्सक्लू, 1974) ने लोकप्रिय बनाया और विकास अध्ययनों ने इसे अपनाया; अमर्त्य सेन (2000) ने संघटक बहिष्करण, जो स्वयं एक वंचना है, को साधनात्मक बहिष्करण, जो अन्य वंचनाओं की ओर ले जाता है, से, और सुविचारित नीति द्वारा सक्रिय बहिष्करण को सामाजिक प्रक्रियाओं द्वारा निष्क्रिय बहिष्करण से अलग किया। भारत में यह अवधारणा पुराने मानवविज्ञानी विचारों से जुड़ती है। जाति-आधारित बहिष्करण शुद्धता और प्रदूषण के नियमों, सहभोज, विवाह और मंदिरों, कुओं और घरों में प्रवेश पर प्रतिबंधों, और भूमि व शिक्षा से ऐतिहासिक वंचना में निहित है; सुखदेव थोरात और सहयोगियों ने श्रम-बाज़ारों, आवास और सार्वजनिक सेवाओं में जारी भेदभाव का दस्तावेज़ीकरण किया। जनजातीय बहिष्करण अधिकतर स्थानिक और पारिस्थितिक है: भूमि और वनों की हानि, परियोजनाओं से विस्थापन, विद्यालयों और अस्पतालों से दूरी, और भाषाओं, प्रथागत विधि और जीवन-पद्धतियों की अमान्यता। बहिष्करण समुदायों के भीतर भी, लिंग, आयु, दिव्यांगता या यौनिकता के आधार पर, और "क्रीमी लेयर" समस्या के माध्यम से काम करता है, जब समावेशन के लाभ मुख्यतः किसी श्रेणी के भीतर के संपन्न लोगों तक जाते हैं। तदनुसार समावेशन के कई साधन हैं। संरक्षणात्मक भेदभाव — शिक्षा, रोज़गार और विधायिकाओं में आरक्षण — सबसे दृश्य है; ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12), जिसका शीर्षक टुवर्ड्स फ़ास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था, ने समावेशन को नियोजन का लक्ष्य बनाया; अत्याचार निवारण अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम और पेसा जैसे विधान, और छात्रवृत्तियों, छात्रावासों और आजीविका के कार्यक्रम इसके विभिन्न आयामों को लक्षित करते हैं। मानवविज्ञानी जोड़ते हैं कि समावेशन केवल पहुँच नहीं बल्कि मान्यता भी है: समुदाय चाहते हैं कि उनकी भाषाएँ पढ़ाई जाएँ, उनकी प्रथागत संस्थाओं का सम्मान हो, और विकास की उनकी अपनी परिभाषाएँ सुनी जाएँ। वे उन तनावों का भी अध्ययन करते हैं जो समावेशन उत्पन्न करता है — कौन अनुसूचित जनजाति या जाति के रूप में सूचीबद्ध है इस पर, समावेशन चाहने वाले समूहों की माँगों (उदाहरण के लिए, कई राज्यों में अनुसूचित जनजाति दर्जे के लिए अभियान चलाते समुदाय) और पहले से शामिल लोगों की आशंकाओं पर, सूचियों के भीतर उप-वर्गीकरण पर, और विधिक पात्रता और गाँव तक जो पहुँचता है उसके बीच के अंतर पर। बहिष्करण को नृवंशवर्णनात्मक रूप से पढ़ने का अर्थ है यह पूछना कि दैनिक जीवन में — जल-स्रोत, विद्यालय, राशन की दुकान और थाने पर — इसका अनुभव कैसे होता है, और लोग इसका प्रतिरोध कैसे करते हैं।
| बहिष्करण का प्रकार (सेन, 2000) | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| संघटक | बहिष्कृत होना स्वयं एक वंचना है | किसी मंदिर या गाँव के कुएँ से रोका जाना |
| साधनात्मक | वह बहिष्करण जो आगे वंचना उत्पन्न करे | भूमि-अभिलेखों का अभाव जिससे ऋण और पात्रताओं की हानि हो |
| सक्रिय | सुविचारित नीति या क्रिया द्वारा बहिष्करण | वे विधियाँ जिन्होंने कभी समुदायों को "जन्म से अपराधी" घोषित किया |
| निष्क्रिय | बिना अभिप्राय के सामाजिक प्रक्रियाओं द्वारा बहिष्करण | दूरी के कारण सेवाओं से छूटी दूरस्थ बस्तियाँ |
5. पंचायती राज, पारंपरिक राजनीतिक संगठन और स्वयं सहायता समूह
अपने वर्तमान रूप में पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति (1957) के प्रतिवेदन पर टिका है, जिसने ग्राम पंचायत, खंड पर पंचायत समिति और ज़िले पर ज़िला परिषद की त्रि-स्तरीय संरचना के माध्यम से "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" की संस्तुति की; राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में इसका उद्घाटन किया। 1960 और 1970 के दशकों में गिरावट और अशोक मेहता समिति (1978) के दो स्तरों के प्रस्ताव के बाद, 73वें संविधान संशोधन (1992, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी) ने भाग IX में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया: हर गाँव में ग्राम सभा; बीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रि-स्तरीय तंत्र; हर पाँच वर्ष में प्रत्यक्ष चुनाव; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में और स्त्रियों के लिए एक-तिहाई से कम नहीं (अनेक राज्यों में आधा किया गया) स्थानों का आरक्षण; राज्य निर्वाचन और वित्त आयोग; और उनतीस विषयों की ग्यारहवीं अनुसूची। 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं के लिए यही किया, और पेसा (1996) ने पंचायत तंत्र को प्रथागत संस्थाओं का सम्मान करने वाली शर्तों पर पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित किया। मानवविज्ञानियों ने अध्ययन किया है कि निर्वाचित पंचायतें सत्ता के पुराने रूपों से कैसे अंतःक्रिया करती हैं। जाति पंचायतें किसी जाति के आंतरिक मामलों — विवाह, तलाक, सहभोज, विवाद और जाति-बहिष्कार — को नियंत्रित करती थीं, और बुज़ुर्गों की ग्राम पंचायतें, प्रायः प्रबल जाति की, जातियों के बीच विवाद निपटाती थीं। जनजातीय समुदायों का अपना राजनीतिक संगठन है, प्रायः गाँव से गाँवों के संघ तक परतदार। संथालों में गाँव का नेतृत्व माँझी (मुखिया) करता है, परानिक (सहायक), जोग माँझी (युवाओं और नैतिकता का प्रभारी), नायके (पुजारी) और गोडेत (संदेशवाहक) के साथ, और गाँवों के समूह परगनैत के अधीन परगना बनाते हैं। मुंडा और हो में गाँव का मुंडा (मुखिया) और पाहन (पुजारी) होते हैं, और गाँवों की पट्टी या पड़हा मानकी के अधीन होती है। उराँव गाँवों को पड़हा में संगठित करते हैं, पड़हा राजा और हर गाँव के एक ध्वज और प्रतीक वाले संघ। खासी में गाँव का दरबार श्नोंग रंगबाह श्नोंग के नेतृत्व में होता है, और गाँवों का समूह सियेम (मुखिया) के अधीन हिमा (राज्य) बनाता है। अरुणाचल प्रदेश के आदि का केबांग है, बुज़ुर्गों की ग्राम परिषद जो विवाद भी निपटाती है; अंगामी नागा गाँव को प्रायः कुलों का लोकतंत्र कहा जाता है, कोन्याक गाँवों का नेतृत्व वंशानुगत मुखिया (आंग) करते थे, और मिज़ो मुखियातंत्र (लाल) 1954 में समाप्त किया गया। स्वयं सहायता समूह छोटे समूह हैं, प्रायः समान पृष्ठभूमि की दस से बीस स्त्रियों के, जो नियमित बचत करते हैं, अपने सदस्यों को उधार देते हैं, और ऋण के लिए बैंकों से जुड़ते हैं। नाबार्ड का स्वयं सहायता समूह–बैंक संबद्धता कार्यक्रम 1992 में प्रायोगिक रूप में शुरू हुआ; स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (1999) और फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका, 2011; 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम) ने स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों का राष्ट्रीय जाल बनाया, और केरल के कुटुंबश्री (1998) ने उन्हें स्थानीय सरकार से जोड़ा। मानवविज्ञानी अध्ययन स्वयं सहायता समूहों को स्त्रियों की ऋण, गतिशीलता और सार्वजनिक आवाज़ तक पहुँच बढ़ाने और सामूहिक कार्रवाई का मंच देने का श्रेय देते हैं; वे चुकौती के बोझ, सूक्ष्म-वित्त ऋणदाताओं के बढ़ने पर अति-ऋणग्रस्तता के जोखिम, बचत न कर सकने वाले निर्धनतम लोगों के बहिष्करण, और संपन्न सदस्यों द्वारा नियंत्रण पर भी ध्यान दिलाते हैं।
| समुदाय | ग्राम-स्तरीय सत्ता | व्यापक संगठन |
|---|---|---|
| संथाल | माँझी, परानिक, जोग माँझी, नायके और गोडेत के साथ | परगनैत के अधीन परगना |
| मुंडा और हो | मुंडा (मुखिया) और पाहन (पुजारी) | मानकी के अधीन पट्टी या पड़हा |
| उराँव | ग्राम मुखिया और पुजारी (पाहन) | पड़हा राजा के अधीन पड़हा संघ |
| खासी | रंगबाह श्नोंग के अधीन दरबार श्नोंग | सियेम के अधीन हिमा (राज्य) |
| आदि | केबांग, बुज़ुर्गों की परिषद | गाँवों के समूहों के लिए उच्चतर स्तरों पर केबांग |
मुख्य बिंदु
- जनजाति एक विवादित अवधारणा — घुरये के "पिछड़े हिंदू", बेली और सिन्हा के जनजाति–जाति सातत्य, बेते की ऐतिहासिक दृष्टि — और एक विधिक श्रेणी दोनों है: अनुच्छेद 342 और 366(25), लोकुर कसौटियाँ (1965), 2011 में जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत और कोई धार्मिक शर्त नहीं।
- 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह हैं (2006 तक आदिम जनजातीय समूह), कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी, अति निम्न साक्षरता, आर्थिक पिछड़ेपन और स्थिर या घटती जनसंख्या से पहचाने गए, सबसे अधिक ओडिशा में; पीएम-जनमन (2023) उनकी बस्तियों को लक्षित करता है। भील सबसे बड़ी जनजाति हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, और पंजाब व हरियाणा में कोई नहीं।
- बिरसा मुंडा का उलगुलान (1899–1900) दिकुओं के हाथों खूँटकट्टी भूमि की हानि और एक सुधारित धर्म से उपजा, और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) की ओर ले गया; नागा आंदोलन नागा क्लब (1918) और NNC की 14 अगस्त 1947 की घोषणा से नागालैंड राज्य (1963), अनुच्छेद 371A, 1997 के युद्धविराम और 2015 के फ़्रेमवर्क समझौते तक चलता है।
- जनजातीय विकास एल्विन–घुरये बहस से नेहरू के पंचशील (1959), ढेबर आयोग (1960–61) और जनजातीय उप-योजना (1974) तक बढ़ा; सुरक्षा उपाय अनुच्छेद 46, 244 (जनजाति सलाहकार परिषदों सहित पाँचवीं अनुसूची; असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में स्वायत्त ज़िला परिषदों सहित छठी अनुसूची), 275(1), 330, 332, 338A और 339 हैं, पेसा (1996) और वन अधिकार अधिनियम (2006) के साथ।
- बहिष्करण संघटक या साधनात्मक, सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है (सेन, 2000); समावेशन का अर्थ पहुँच और मान्यता दोनों है। पंचायती राज बलवंत राय मेहता (1957) से 73वें संशोधन (1992) और पेसा तक चलता है, पारंपरिक परिषदों — संथाल माँझी और परगना, मुंडा मानकी, उराँव पड़हा, खासी सियेम, आदि केबांग — के साथ, जबकि स्वयं सहायता समूह नाबार्ड (1992), SGSY (1999) और NRLM (2011) के माध्यम से बढ़े।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
भारत में वर्तमान में कितने विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) मान्य हैं? संख्या दीजिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 75
पचहत्तर समूह मान्य हैं, अठारह राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में, सबसे अधिक ओडिशा में; उन्हें 2006 तक आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था।संविधान की छठी अनुसूची, जो स्वायत्त ज़िला परिषदों का प्रावधान करती है, किनके जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है?
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उत्तर: A — असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों को दस स्वायत्त ज़िला परिषदों के माध्यम से आवृत करती है। नागालैंड अनुच्छेद 371A से शासित है, और मध्य भारतीय राज्यों में पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र हैं।वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में कौन-से कथन सही हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: B — यह सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा और प्रबंधन का अधिकार मान्य करता है; C — ग्राम सभा वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ करती है; D — अन्य पारंपरिक वन निवासियों को तीन पीढ़ियों (पचहत्तर वर्ष) का निवास दिखाना होता है
व्यक्तिगत अधिकारों की सीमा चार हेक्टेयर है, दस नहीं। ग्राम सभा की भूमिका, अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए तीन पीढ़ियों की शर्त और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सही बताए गए हैं; अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2005 है।1899–1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाला मुंडा विद्रोह किस नाम से जाना जाता है?
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उत्तर: B — उलगुलान
उलगुलान, "महान उथल-पुथल", बिरसा का विद्रोह है। हूल 1855–56 का संथाल विद्रोह है; सरदारी लड़ाई लगभग 1858 से मुंडा सरदारों का पहले का आंदोलन है; ताना भगत आंदोलन (1914 से) उराँव के बीच उभरा।समुदाय को उसकी पारंपरिक राजनीतिक संस्था से मिलाइए। (a) संथाल (b) उराँव (c) खासी (d) आदि। संस्थाएँ: (1) केबांग (2) सियेम के अधीन हिमा (3) माँझी और परगना (4) पड़हा संघ
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उत्तर: D — a-3, b-4, c-2, d-1
संथाल गाँव का अपना माँझी होता है और गाँव परगना बनाते हैं; उराँव गाँवों को पड़हा में संगठित करते हैं; खासी हिमा पर सियेम का शासन होता है; और आदि केबांग बुज़ुर्गों की परिषद है।अभिकथन (A): नागा नेशनल काउंसिल ने 14 अगस्त 1947 को नागा स्वतंत्रता घोषित की। कारण (R): नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ का राज्य बना।
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उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
दोनों सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता: 1947 की घोषणा राज्य बनने से सोलह वर्ष पहले हुई, जो 1960 में नागा पीपल्स कन्वेंशन द्वारा वार्ता किए गए सोलह-सूत्री समझौते के बाद आया।अभिकथन (A): जी.एस. घुरये ने मध्य भारत की जनजातियों को "पिछड़े हिंदू" कहा। कारण (R): घुरये ने तर्क दिया कि जनजातियों को संरक्षित आरक्षित क्षेत्रों में हिंदू समाज से अलग रखा जाना चाहिए।
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उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है
A सत्य है और R असत्य: घुरये ने आत्मसात्करण का तर्क दिया, अलगाव का नहीं। एल्विन की आरंभिक संरक्षणात्मक नीति की आलोचना जनजातियों को "राष्ट्रीय उद्यानों" में रखने की इच्छा के रूप में हुई थी।2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के वितरण के बारे में कौन-से कथन सही हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — पंजाब और हरियाणा में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है; C — मध्य प्रदेश में किसी भी राज्य की तुलना में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है; D — भील सबसे अधिक संख्या वाली जनजाति हैं
सबसे अधिक अनुपात लक्षद्वीप, मिज़ोरम, नागालैंड और मेघालय में हैं, ओडिशा में नहीं, यद्यपि ओडिशा की जनजातीय जनसंख्या बड़ी है और वहाँ सबसे अधिक PVTG हैं। अन्य तीन कथन सही हैं।निम्नलिखित में से कौन-सी PVTG की पहचान की कसौटियों में से एक है?
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उत्तर: C — स्थिर या घटती जनसंख्या
PVTG कसौटियाँ हैं कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी, अति निम्न साक्षरता, आर्थिक पिछड़ापन और स्थिर या घटती जनसंख्या। संपर्क में संकोच किसी जनजाति को अनुसूचित करने की लोकुर कसौटी है; धर्म और अनुसूची क्षेत्रों की कोई भूमिका नहीं है।निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए, सबसे पहले वाला पहले: (a) वन अधिकार अधिनियम (b) बिरसा मुंडा का उलगुलान (c) पेसा (d) ढेबर आयोग का प्रतिवेदन
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उत्तर: C — b, d, c, a
उलगुलान 1899–1900 में हुआ, ढेबर आयोग ने 1961 में प्रतिवेदन दिया, पेसा 1996 में और वन अधिकार अधिनियम 2006 में अधिनियमित हुए।