प्रदूषण, पर्यावरण विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौते
वायु प्रदूषण: प्रदूषक, AQI उप-सूचकांक, धुंध एवं अम्ल वर्षा
वायु प्रदूषण का प्रत्येक प्रश्न एक ही भेद पर टिका है। प्राथमिक प्रदूषक चिमनी या निकास-नली से पहले ही हानिकारक रूप में निकलता है — CO, SO₂, NO, NO₂, कणिकीय पदार्थ, VOC, अमोनिया, सीसा। द्वितीयक प्रदूषक स्रोत पर होता ही नहीं; वह वायु में निर्मित होता है जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में या सूर्य-प्रकाश से अभिक्रिया करते हैं — धरातलीय ओज़ोन (O₃), PAN, सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल के एरोसोल, तथा PM₂.₅ का सल्फेट/नाइट्रेट अंश। परीक्षा की चाल यह है कि NO₂ दोनों हो सकता है: यह सीधे उत्सर्जित भी होता है और वायु में NO के ऑक्सीकरण से भी बनता है; इसीलिए सावधान स्रोत NOₓ को प्राथमिक किंतु ओज़ोन को कड़ाई से द्वितीयक बताते हैं।
| प्रदूषक | वर्ग | AQI में प्रयुक्त औसत-अवधि | स्मरणीय बिंदु |
|---|---|---|---|
| PM₁₀ | प्राथमिक (कुछ द्वितीयक) | 24 घंटे | ≤ 10 µm स्थूल धूल; अधिकतर नाक व गले में रुक जाती है |
| PM₂.₅ | प्राथमिक एवं द्वितीयक | 24 घंटे | ≤ 2.5 µm सूक्ष्म कण; कूपिकाओं तक पहुँचते हैं; उत्तर भारतीय शीत में प्रायः प्रमुख प्रदूषक |
| NO₂ | प्राथमिक / द्वितीयक | 24 घंटे | लाल-भूरी गैस; ओज़ोन तथा अम्ल वर्षा के नाइट्रिक अम्ल का पूर्ववर्ती |
| SO₂ | प्राथमिक | 24 घंटे | कोयले व डीज़ल के सल्फर से; अम्ल वर्षा की शास्त्रीय गैस; सबसे पहले लाइकेन को हानि |
| CO | प्राथमिक | 8 घंटे | रंगहीन, गंधहीन; हीमोग्लोबिन से O₂ की तुलना में लगभग 200 गुना दृढ़ता से जुड़ता है; µg/m³ नहीं, mg/m³ में मापा जाता है |
| O₃ (धरातलीय) | केवल द्वितीयक | 8 घंटे | गर्म, धूपदार, शांत दोपहरों में चरम; ग्रीष्म-प्रदूषक, जबकि PM शीत में चरम पर होता है |
| NH₃ | प्राथमिक | 24 घंटे | कृषि, पशुधन, उर्वरक; भारत उन गिने-चुने देशों में है जो AQI में अमोनिया को सम्मिलित करते हैं |
| Pb | प्राथमिक | 24 घंटे | तंत्रिका-विष; पेट्रोल से लगभग हटा दिया गया, बैटरियों व गलन-भट्टियों से शेष |
AQI का अंक वास्तव में कैसे बनता है। प्रत्येक प्रदूषक की मापी गई सांद्रता को विभाजन-बिंदुओं (breakpoints) के सहारे 0–500 के उप-सूचकांक में बदला जाता है, और केंद्र का AQI उप-सूचकांकों का अधिकतम होता है — बशर्ते कम से कम तीन प्रदूषक उपलब्ध हों और उनमें से एक PM₁₀ या PM₂.₅ हो। हल किया गया उदाहरण: अत्यंत खराब पट्टी के लिए PM₂.₅ का विभाजन-बिंदु 121–250 µg/m³ है जो AQI 301–400 पर मानचित्रित होता है। मान लें 24-घंटे की PM₂.₅ सांद्रता 186 µg/m³ है। उप-सूचकांक = 301 + [(186 − 121) ÷ (250 − 121)] × (400 − 301) = 301 + (65 ÷ 129) × 99 = 301 + 0.5039 × 99 = 301 + 49.9 ≈ 351। यदि उसी केंद्र पर SO₂ उप-सूचकांक 62, CO उप-सूचकांक 110 और NO₂ उप-सूचकांक 140 हो, तो AQI 351 (अत्यंत खराब) होगा और PM₂.₅ प्रमुख प्रदूषक — निम्न उप-सूचकांक इसे नीचे नहीं खींचते, क्योंकि नियम अधिकतम का है, औसत का नहीं।
- प्रकाश-रासायनिक (लॉस एंजेल्स प्रकार की) धुंध: NO₂ + सूर्य-प्रकाश → NO + O (परमाण्विक ऑक्सीजन); O + O₂ → O₃; फिर ओज़ोन एवं NOₓ VOC (पेट्रोल के अदग्ध हाइड्रोकार्बन) से अभिक्रिया कर PAN (परॉक्सीऐसिटिल नाइट्रेट), ऐल्डिहाइड एवं भूरी धुंध बनाते हैं। यह ऑक्सीकारी है, तीव्र सूर्य-प्रकाश तथा गर्म, शांत वायु चाहती है, और कार-बहुल नगरों की ग्रीष्म दोपहर की परिघटना है।
- शास्त्रीय (लंदन प्रकार की) धुंध: ठंडी, आर्द्र, शांत सुबह में धुआँ + सल्फर डाइऑक्साइड + कुहरा; SO₂ कुहरे की बूँदों में घुलकर सल्फ्यूरस/सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह अपचायक है, कोयला दहन से जुड़ी है, और दिसंबर 1952 की लंदन की महाधुंध में लगभग 4,000 लोगों की मृत्यु का कारण बनी — जिसने ब्रिटेन का 1956 का स्वच्छ वायु अधिनियम जन्माया।
- तापीय प्रतिलोमन: सामान्यतः ऊँचाई के साथ वायु ठंडी होती है, अतः गर्म प्रदूषित वायु ऊपर उठकर फैल जाती है। शीत-रात्रियों में ठंडी धरातलीय वायु के ऊपर गर्म वायु की परत ढक्कन की तरह बैठ जाती है; प्रदूषक उस ढक्कन के नीचे जमा होते हैं। इसीलिए दिल्ली का AQI नवंबर–जनवरी में सबसे बुरा होता है और पवन-गति बढ़ने पर धुंध-प्रसंग समाप्त हो जाते हैं।
अम्ल वर्षा का रसायन, चरण-दर-चरण। प्राकृतिक वर्षा पहले से हल्की अम्लीय (pH ≈ 5.6) होती है, क्योंकि घुली CO₂ दुर्बल कार्बोनिक अम्ल बनाती है: CO₂ + H₂O → H₂CO₃। "अम्ल वर्षा" का अर्थ है 5.6 से कम pH की वर्षा। इसे दो शृंखलाएँ बनाती हैं। सल्फर शृंखला: S (कोयले में) + O₂ → SO₂; फिर SO₂ + ½O₂ → SO₃ (धीरे, धूल व सूर्य-प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित); फिर SO₃ + H₂O → H₂SO₄ (सल्फ्यूरिक अम्ल)। नाइट्रोजन शृंखला: N₂ + O₂ → 2NO (गर्म इंजनों व भट्टियों के भीतर); 2NO + O₂ → 2NO₂; फिर 4NO₂ + 2H₂O + O₂ → 4HNO₃ (नाइट्रिक अम्ल)। अम्ल वर्षा की अम्लता का लगभग दो-तिहाई सल्फ्यूरिक अम्ल से और एक-तिहाई नाइट्रिक अम्ल से आता है। pH मापक्रम लघुगणकीय होने से pH 4.6 की वर्षा प्राकृतिक वर्षा से 10 गुना और pH 3.6 की वर्षा 100 गुना अधिक अम्लीय होती है। प्रभाव: मृदा से Ca व Mg का निक्षालन, झीलों में विषैले ऐल्युमिनियम का गतिशील होना (मछलियों के गलफड़ों को क्षति), शंकुधारी वृक्षों की सुइयों का झड़ना, तथा संगमरमर का घुलना — CaCO₃ + H₂SO₄ → CaSO₄ + H₂O + CO₂, ताजमहल का "संगमरमर कैंसर", जिसके कारण उच्चतम न्यायालय ने ताज समलंब क्षेत्र (Taj Trapezium Zone) बनाया।
जल प्रदूषण: BOD, घुलित ऑक्सीजन, भारी धातुएँ एवं IS 10500
स्वच्छ जल की कसौटी यह है कि वह मछलियों के लिए कितनी ऑक्सीजन बचा पाता है। स्वस्थ नदी में सामान्य ताप पर घुलित ऑक्सीजन (DO) लगभग 8–10 mg/L होती है; अधिकांश मछलियाँ 5 mg/L से नीचे तनाव में आती हैं और लगभग 2 mg/L से नीचे मर जाती हैं। जैव-रासायनिक ऑक्सीजन माँग (BOD) मापती है कि नमूने के कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करते हुए वायुजीवी सूक्ष्मजीव उस ऑक्सीजन का कितना भाग खपाएँगे, परंपरा से 20 °C पर 5 दिन में (इसीलिए प्रतीक BOD₅)। स्वच्छ नदी-जल की BOD 3 mg/L से कम होती है; कच्चा घरेलू मलजल प्रायः 200–400 mg/L; CPCB 3 mg/L से अधिक BOD वाले खंड को प्रदूषित मानकर पुनर्स्थापन हेतु प्राथमिकता देता है। रासायनिक ऑक्सीजन माँग (COD) प्रबल ऑक्सीकारक (पोटैशियम डाइक्रोमेट) से सब कुछ ऑक्सीकृत करती है, जैव-निम्नीकरणीय हो या न हो, अतः सदैव COD ≥ BOD; उच्च COD/BOD अनुपात मलजल की अपेक्षा औद्योगिक प्रदूषण का संकेत है।
हल किया गया उदाहरण — BOD की गणना। 300 mL की BOD बोतल में नदी-जल 1 : 10 तनुकृत करके भरा गया (अर्थात् 30 mL नमूना + 270 mL वातित तनुकरण-जल)। आरंभिक DO = 8.6 mg/L। 20 °C पर 5 दिन बाद DO = 4.4 mg/L। बोतल में खपत ऑक्सीजन = 8.6 − 4.4 = 4.2 mg/L। चूँकि नमूना बोतल का केवल दसवाँ भाग था, तनुकरण गुणक = 300 ÷ 30 = 10। नदी-जल की BOD₅ = 4.2 × 10 = 42 mg/L — अत्यधिक प्रदूषित (3 mg/L के मानक का लगभग चौदह गुना), जो ऊपर की ओर अनुपचारित मलजल के प्रवेश से मेल खाता है। ध्यान दें कि तनुकरण क्यों आवश्यक है: यदि कच्चा नमूना बिना तनुकरण जाँचा जाता, तो पाँचवें दिन से पहले ही पूरी 8.6 mg/L ऑक्सीजन समाप्त हो जाती और वास्तविक माँग पढ़ी ही न जा सकती।
| संदूषक | प्ररूपी स्रोत | रोग / प्रभाव | शास्त्रीय घटना अथवा भारतीय संवेदनशील क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| पारा (Hg) मिथाइल-पारे के रूप में | क्लोर-अल्कली व ऐसीटैल्डिहाइड संयंत्र, कोयला दहन, स्वर्ण खनन | मिनामाता रोग — सुन्नपन, गति-असमन्वय, अंधता, जन्म-विकृतियाँ | मिनामाता खाड़ी, जापान, 1956 में पहचान (चिस्सो कारखाना); पारे पर मिनामाता अभिसमय, 2013 |
| कैडमियम (Cd) | जस्ता-खनन बहिःस्राव, विद्युत-लेपन, Ni–Cd बैटरियाँ, फॉस्फेट उर्वरक | इताई-इताई ("आह-आह") रोग — अस्थियों का मृदु होना, वृक्क-विफलता | जिंज़ू नदी बेसिन, तोयामा, जापान, 1912 से; दूषित जल से सिंचित धान |
| आर्सेनिक (As) | भू-जनित — जलभृत अवसादों से उथले नलकूपों में मुक्त | आर्सेनिकोसिस — किरेटोसिस, त्वचा-रंजकता, ब्लैक-फ़ुट रोग, त्वचा व मूत्राशय कैंसर | गंगा–ब्रह्मपुत्र डेल्टा: पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश; विश्व में बांग्लादेश सर्वाधिक प्रभावित |
| फ्लोराइड (F⁻) | भू-जनित — कठोर-शैल जलभृतों के फ्लोराइट व ऐपेटाइट खनिज | फ्लोरोसिस — दंतीय (धब्बेदार इनैमल) फिर कंकालीय (कठोर जोड़, झुकी रीढ़) | राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना (नलगोंडा), पंजाब व हरियाणा के भाग |
| सीसा (Pb) | पुराने सीसे के पाइप व टाँका, बैटरी पुनर्चक्रण, रंग | सीसा-विषाक्तता — रक्ताल्पता, घटी बुद्धि-क्षमता, वृक्क-क्षति; बच्चों हेतु कोई सुरक्षित स्तर नहीं | फ़्लिंट, मिशिगन (2014) जल संकट; भारतीय नगरों में असंगठित बैटरी-गलन |
| नाइट्रेट (NO₃⁻) | उर्वरक निक्षालन, सेप्टिक टैंक, पशु-अपशिष्ट | शिशुओं में मेथेमोग्लोबिनीमिया ("ब्लू बेबी सिंड्रोम") | गहन-कृषि वाले पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भूजल |
| प्राचल | स्वीकार्य सीमा | अनुमेय सीमा (वैकल्पिक स्रोत न हो तो) |
|---|---|---|
| pH | 6.5 – 8.5 | कोई छूट नहीं |
| कुल घुलित ठोस (TDS) | 500 | 2000 |
| फ्लोराइड | 1.0 | 1.5 |
| नाइट्रेट | 45 | कोई छूट नहीं |
| आर्सेनिक | 0.01 | कोई छूट नहीं |
| सीसा | 0.01 | कोई छूट नहीं |
| पारा | 0.001 | कोई छूट नहीं |
| कैडमियम | 0.003 | कोई छूट नहीं |
| कुल कठोरता (CaCO₃ के रूप में) | 200 | 600 |
| ई. कोलाई / कुल कोलीफ़ॉर्म | 100 mL में अनुपस्थित | कोई छूट नहीं |
मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट श्रेणियाँ एवं 2016 के नियम
मृदा प्रदूषण के चार परीक्षा-उपयोगी रूप हैं। (1) कृषि-रासायनिक अवशेष — DDT, एंडोसल्फ़ान एवं ऐल्ड्रिन जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक वसा-विलेय हैं, दशकों तक बने रहते हैं और जैव-आवर्धन द्वारा आहार शृंखला में ऊपर जाते हैं; कासरगोड (केरल) प्रसंग के बाद भारत ने एंडोसल्फ़ान प्रतिबंधित किया। (2) लवणीकरण एवं क्षारीकरण — जल-निकास रहित नहर-सिंचाई भूजल-स्तर ऊपर उठाती है, केशिका-क्रिया लवणों को सतह पर लाती है, और ऊसर या रेह भूमि बनती है; लगभग 4 dS/m से अधिक विद्युत चालकता पर मृदा लवणीय तथा pH 8.5 से ऊपर क्षारीय कहलाती है। (3) मलजल-कीचड़, चर्मशोधन बहिःस्राव (क्रोमियम, कानपुर) एवं फ़्लाई ऐश से भारी-धातु भार। (4) अम्ल वर्षा व अमोनियम उर्वरक से अम्लीकरण, जो कैल्सियम निक्षालित करता और ऐल्युमिनियम मुक्त करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 12 प्राचल बताती है — N, P, K, S, सूक्ष्म पोषक Zn, Fe, Cu, Mn, B, तथा pH, EC एवं कार्बनिक कार्बन।
| क्षेत्र | दिन (प्रातः 6 – रात्रि 10) | रात्रि (रात्रि 10 – प्रातः 6) |
|---|---|---|
| औद्योगिक | 75 | 70 |
| वाणिज्यिक | 65 | 55 |
| आवासीय | 55 | 45 |
| शांति क्षेत्र (अस्पताल, विद्यालय, न्यायालय के 100 मीटर के भीतर) | 50 | 40 |
डेसिबल तालिका जितनी सौम्य दिखती है, उतनी क्यों नहीं है। डेसिबल लघुगणकीय है: ध्वनि-तीव्रता स्तर L = 10 × log₁₀(I ÷ I₀), जहाँ I₀ = 10⁻¹² W/m² श्रवण-देहली है। हल किया गया उदाहरण: किसी बिंदु पर प्रत्येक 70 dB उत्पन्न करने वाले दो समरूप जनित्र 140 dB नहीं देते। तीव्रता दुगुनी होने पर 10 × log₁₀(2) = 10 × 0.301 = 3.01 dB जुड़ता है, अतः जोड़ी लगभग 73 dB देती है। ऐसे दस जनित्र 10 × log₁₀(10) = 10 dB जोड़कर 80 dB देते हैं। इसके विपरीत, आवासीय दिन-सीमा (55 dB) और औद्योगिक दिन-सीमा (75 dB) का अंतर 20 dB है, अर्थात् 10^(20 ÷ 10) = ध्वनि-तीव्रता का 100 गुना। नियम लाउडस्पीकर के घंटे भी तय करते हैं (रात्रि 10 के बाद नहीं, राज्य वर्ष में अधिकतम 15 दिन मध्यरात्रि तक बढ़ा सकता है), और 85 dB से ऊपर दीर्घ संपर्क स्थायी श्रवण-हानि करता है; 120–130 dB पीड़ा-देहली है।
| पात्र | क्या डाला जाता है | उपचार / निपटान |
|---|---|---|
| पीला थैला | मानव व पशु शारीरिक अपशिष्ट, गंदी पट्टियाँ, अवसान-तिथि पार या त्यक्त दवाएँ, रासायनिक द्रव अपशिष्ट, सूक्ष्मजीवी संवर्ध | भस्मीकरण अथवा प्लाज़्मा पायरोलिसिस अथवा गहरा दफ़न (ग्रामीण) |
| लाल थैला | संदूषित पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक — नलिकाएँ, कैथेटर, IV सेट, दस्ताने, सुई-रहित सिरिंज | ऑटोक्लेव / माइक्रोवेव / रासायनिक उपचार, फिर पुनर्चक्रण — कभी भस्मीकरण नहीं (डाइऑक्सिन) |
| सफ़ेद पारभासी, छेद-रोधी | तीक्ष्ण वस्तुएँ — सुइयाँ, स्कैल्पल, ब्लेड, टूटी धात्विक तीक्ष्ण वस्तुएँ | ऑटोक्लेव, फिर कतरन / संपुटन; धातु पुनर्प्राप्ति |
| नीला कार्डबोर्ड डिब्बा | टूटा या त्यक्त काँच, दवा की शीशियाँ, ऐम्प्यूल, धात्विक शरीर-प्रत्यारोप | ऑटोक्लेव या रासायनिक विसंक्रमण, फिर पुनर्चक्रण |
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ने 2000 के नियमों का स्थान लिया, दायरा नगरीय क्षेत्रों से आगे जनगणना-नगरों, अधिसूचित क्षेत्रों एवं तीर्थस्थलों तक बढ़ाया, और तीन-धारा स्रोत पृथक्करण (गीला, सूखा, घरेलू संकटप्रद) को उत्पादक का कर्तव्य बनाया। बड़े उत्पादकों (100 किग्रा/दिन से अधिक) को गीला अपशिष्ट स्थल पर ही संसाधित करना है; उपयोगकर्ता शुल्क और गंदगी फैलाने पर तत्काल जुर्माना अधिकृत किया गया।
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम — पहली बार 2011 में अधिसूचित, 2016 और फिर 2022 में पुनर्गठित। आधार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) संग्रह-लक्ष्यों सहित, RoHS (संकटप्रद पदार्थों पर प्रतिबंध — सीसा, पारा, कैडमियम, षट्संयोजी क्रोमियम, PBB, PBDE भार से 0.1 % तक सीमित, कैडमियम 0.01 %), तथा CPCB पोर्टल पर उत्पादकों व पुनर्चक्रणकर्ताओं का पंजीकरण। ई-अपशिष्ट सबसे तेज़ी से बढ़ती अपशिष्ट-धारा है; एक फ़ोन या CRT स्क्रीन में सीसा, पारा, कैडमियम, बेरिलियम एवं ब्रोमिनयुक्त ज्वाला-मंदक होते हैं।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ने थैलियों की न्यूनतम मोटाई 40 से बढ़ाकर 50 माइक्रॉन की (संशोधन से बाद में 75 और फिर 120 माइक्रॉन), उत्पादकों व ब्रांड-स्वामियों हेतु EPR लाया, और 2021 के संशोधन ने चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं — प्लास्टिक डंडी वाले ईयर-बड, प्लास्टिक झंडे, कैंडी व आइसक्रीम की डंडियाँ, थर्मोकोल सजावट, प्लेट, कप, चम्मच-काँटे, स्ट्रॉ, लपेटने की फ़िल्म — को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया।
- संकटप्रद एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार आवागमन) नियम, 2016 — "अन्य" शब्द में पुनर्चक्रण हेतु आयातित पुराने टायर, कागज़, धातु-स्क्रैप और प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं; निपटान हेतु अपशिष्ट का आयात निषिद्ध है, जो भारत के बेसल दायित्वों को लागू करता है। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 उसी वर्ष पहली बार अधिसूचित हुए।
भारतीय पर्यावरण विधि: संविधान, छह अधिनियम, CPCB/SPCB एवं NGT
1950 के संविधान में पर्यावरण का उल्लेख नहीं था। 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 — जो भारत की स्टॉकहोम प्रतिबद्धताओं को प्रभावी करने हेतु पारित हुआ — ने दो उपबंध जोड़े और "वन" तथा "वन्य पशुओं एवं पक्षियों का संरक्षण" को राज्य सूची से समवर्ती सूची (प्रविष्टि 17A एवं 17B) में स्थानांतरित किया। अनुच्छेद 48A (भाग IV, नीति-निर्देशक तत्व): "राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" अनुच्छेद 51A(g) (भाग IVA, मूल कर्तव्य): प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह "वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे।" परीक्षक जिस विषमता को परखते हैं उसे ध्यान रखें: 48A राज्य को बाँधता है, 51A(g) नागरिक को; दोनों में से कोई सीधे प्रवर्तनीय नहीं, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार पढ़ा है (सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991) और अनुच्छेद 32 की जनहित याचिकाओं — एम.सी. मेहता के गंगा, ओलियम गैस व ताज मामलों — से इसे प्रवर्तित किया, तथा प्रदूषक-भुगतान करे, पूर्वसावधानी और लोक न्यास सिद्धांतों एवं संकटप्रद उद्योगों हेतु पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को आयात किया।
| अधिनियम (वर्ष) | निर्मित / सशक्त संस्था | स्मरणीय विशिष्ट उपबंध |
|---|---|---|
| वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 | राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड; मुख्य वन्यजीव वार्डन; NTCA (2006 संशोधन); वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (2007) | प्रजातियाँ अनुसूचियों में — अनुसूची I सर्वोच्च संरक्षण (बाघ, हाथी, गैंडा); संरक्षित क्षेत्र की पाँच श्रेणियाँ: राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिज़र्व, सामुदायिक रिज़र्व, बाघ रिज़र्व; अनुज्ञा के बिना शिकार निषिद्ध; 2022 संशोधन ने CITES को अधिनियम में लाया। तब वन्यजीव राज्य-विषय होने से राज्यों के अनुरोध पर अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित |
| जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), सितंबर 1974; राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; संघ राज्य क्षेत्रों हेतु संयुक्त बोर्ड | भारत का प्रथम व्यापक प्रदूषण कानून; बहिःस्राव निस्सारण से पूर्व "स्थापना की सम्मति" व "संचालन की सम्मति"; धारा 24 जलधाराओं में विषैले पदार्थ निषिद्ध करती है; जल उपकर अधिनियम 1977 ने बोर्डों का वित्तपोषण किया (GST के साथ 2017 में निरसित) |
| वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 | केंद्र में वन सलाहकार समिति | केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना आरक्षित वन का अनारक्षण नहीं और वन-भूमि का गैर-वन उपयोग में परिवर्तन नहीं; प्रतिपूरक वनरोपण एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य भुगतान, बाद में CAMPA (CAF अधिनियम, 2016) के माध्यम से; 2023 संशोधन ने इसे वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम नाम दिया |
| वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 | विद्यमान CPCB एवं SPCB की शक्तियाँ वायु तक विस्तारित; कोई नया बोर्ड नहीं | राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकते हैं; CPCB NAAQS निर्धारित करता है; 1987 संशोधन द्वारा ध्वनि को वायु प्रदूषक के रूप में जोड़ा गया; स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) के निर्णयों के पालन हेतु स्पष्ट रूप से अधिनियमित |
| पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 | केंद्र सरकार स्वयं (धारा 3 शक्तियाँ), CPCB तथा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों जैसी संस्थाओं को प्रत्यायोजित | अनुच्छेद 253 (संधि-क्रियान्वयन शक्ति) के अंतर्गत छत्र कानून; धारा 3 — समस्त उपाय करने की शक्ति; धारा 5 — उद्योग बंद करने तथा बिजली-पानी काटने सहित निर्देश; धारा 15 — 5 वर्ष तक कारावास या ₹1 लाख दंड, तथा निरंतर चूक पर ₹5,000 प्रतिदिन; EIA अधिसूचना 2006, CRZ अधिसूचना एवं 2016 के सभी अपशिष्ट नियमों का जनक |
| राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 | NGT — अध्यक्ष (सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश या उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश), न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य | मुख्य पीठ नई दिल्ली; क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई; अनुसूची I में सूचीबद्ध सात अधिनियमों पर अधिकारिता (जल, जल उपकर, वन, वायु, EPA, लोक दायित्व बीमा, जैविक विविधता — वन्यजीव अधिनियम नहीं); सतत विकास, पूर्वसावधानी एवं प्रदूषक-भुगतान सिद्धांतों से निर्देशित (धारा 20); मामलों का निपटान छह माह में; 90 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील; सिविल प्रक्रिया संहिता से नहीं, प्राकृतिक न्याय से बद्ध। ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड के बाद भारत समर्पित हरित न्यायालय वाला तीसरा देश बना |
CPCB बनाम SPCB — कौन क्या करता है। CPCB (1974 से वैधानिक, मुख्यालय दिल्ली, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन) केंद्र को परामर्श देता है, राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है (NAAQS, बहिःस्राव मानक, AQI पद्धति), राष्ट्रीय निगरानी जाल चलाता है (वायु हेतु NAMP, जल हेतु NWMP), SPCB के बीच समन्वय एवं उनके विवादों का निपटारा करता है, और व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के आधार पर प्रदूषित नदी-खंडों व गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की सूची प्रकाशित करता है। SPCB अपनी राज्य सरकार को परामर्श देता है, उद्योगों को सम्मति देता या अस्वीकार करता है, संयंत्रों का निरीक्षण करता है, अपराधियों पर अभियोजन चलाता है, और CPCB से कठोरतर (कभी शिथिल नहीं) मानक निर्धारित कर सकता है। EPA के अंतर्गत केंद्र CPCB को किसी राज्य में शक्तियाँ प्रयोग करने का निर्देश भी दे सकता है — यही मार्ग दिल्ली की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के चरणों हेतु प्रयुक्त है, जो AQI पट्टियों से सक्रिय होते हैं: खराब पर चरण I, अत्यंत खराब पर चरण II, गंभीर पर चरण III, "गंभीर+" (450 से अधिक AQI) पर चरण IV।
- लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 — संकटप्रद पदार्थ संभालने वालों हेतु अनिवार्य बीमा ताकि दुर्घटना-पीड़ितों को तत्काल, दोष-निरपेक्ष राहत मिले; भोपाल की सीधी संतान।
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 — CBD का क्रियान्वयन; त्रिस्तरीय संरचना: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (चेन्नई), राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ जो जन जैव विविधता पंजिकाएँ रखती हैं; भारतीय आनुवंशिक संसाधनों के विदेशी उपयोग हेतु पहुँच व लाभ-बँटवारे का नियमन।
- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 — "वन अधिकार अधिनियम"; व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता तथा ग्राम सभा को केंद्रीय भूमिका; 1980 के अधिनियम की केंद्रीकरण-प्रवृत्ति का प्रतिसंतुलन।
- प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 — वन-भूमि परिवर्तित करने वाले परियोजना-प्रस्तावकों द्वारा दी गई राशि से राष्ट्रीय एवं राज्य CAMPA निधियाँ बनाईं; 90 % राज्यों को जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सूक्ष्म विवरण, IPCC एवं UNEP, प्राकृतिक संकट एवं ऊर्जा
| समझौता | पूछा जाने वाला सूक्ष्म विवरण |
|---|---|
| रामसर, 1971 (1975 से प्रभावी) | एकल पारितंत्र पर एकमात्र वैश्विक संधि; मॉन्ट्रो अभिलेख संकटग्रस्त रामसर स्थलों की सूची है (भारत के केवलादेव व लोकटक इस पर रखे गए); भारत 1982 में सम्मिलित; चिल्का और केवलादेव प्रथम दो भारतीय स्थल; "विवेकपूर्ण उपयोग" मार्गदर्शक अवधारणा |
| स्टॉकहोम, 1972 | विषय "केवल एक पृथ्वी"; 26 सिद्धांत; UNEP की स्थापना (नैरोबी — विकासशील देश में मुख्यालय वाली प्रथम संयुक्त राष्ट्र संस्था); इंदिरा गांधी इसमें भाषण देने वाली एकमात्र विदेशी शासनाध्यक्ष; इसी से भारत का 42वाँ संशोधन एवं वायु अधिनियम आए |
| CITES, 1973 (1975 से प्रभावी) | तीन परिशिष्ट: I — गैर-व्यावसायिक प्रयोजन के अतिरिक्त व्यापार निषिद्ध (बाघ, गैंडा, हाथी-दाँत); II — अनुज्ञा-पत्र सहित व्यापार की अनुमति; III — कम से कम एक सदस्य देश द्वारा संरक्षित प्रजातियाँ। सचिवालय जिनेवा में, UNEP द्वारा प्रशासित; भारत 1976 में सम्मिलित |
| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 (1989 से प्रभावी) | सार्वभौमिक अनुसमर्थन वाली एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि; विकासशील देशों में CFC 2010 तक समाप्त, HCFC की प्रक्रिया चालू; किगाली संशोधन (2016, 2019 से प्रभावी) HFC जोड़ता है — जो ओज़ोन-क्षयकारी नहीं किंतु प्रबल हरितगृह गैसें हैं — भारत उस समूह में है जो 2028 में HFC उपयोग स्थिर करता और 2047 तक 85 % घटाता है; बहुपक्षीय निधि विकासशील देशों की लागत वहन करती है; 16 सितंबर विश्व ओज़ोन दिवस, हस्ताक्षर की तिथि |
| बेसल, 1989 (1992 से प्रभावी) | संकटप्रद अपशिष्ट के किसी भी सीमापार प्रेषण से पूर्व पूर्व-सूचित सम्मति; प्रतिबंध संशोधन (1995 में अंगीकृत, 2019 से प्रभावी) OECD से गैर-OECD देशों को निर्यात निषिद्ध करता है; 2019 का प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधन मिश्रित प्लास्टिक स्क्रैप को नियंत्रण में लाया; अमेरिका ने हस्ताक्षर किए किंतु अनुसमर्थन कभी नहीं किया |
| रियो, 1992 एवं एजेंडा 21 | एजेंडा 21 4 खंडों में 40 अध्यायों की गैर-बाध्यकारी कार्य योजना है (सामाजिक व आर्थिक; संसाधन संरक्षण; प्रमुख समूहों का सशक्तीकरण; क्रियान्वयन के साधन) — "21" का अर्थ 21वीं शताब्दी; रियो घोषणा के 27 सिद्धांतों में सिद्धांत 15 (पूर्वसावधानी) एवं सिद्धांत 16 (प्रदूषक भुगतान करे); सतत विकास आयोग की स्थापना; रियो+10 = जोहान्सबर्ग 2002, रियो+20 = रियो 2012 ("द फ़्यूचर वी वॉन्ट", जिसने SDG प्रक्रिया आरंभ की) |
| क्योटो, 1997 (16 फ़रवरी 2005 से प्रभावी) | COP-3 में अंगीकृत; अनुसूची I (औद्योगीकृत) पक्षकारों को प्रथम प्रतिबद्धता-अवधि 2008–2012 में उत्सर्जन 1990 स्तर से 5.2 % नीचे लाना; अनुसूची B में व्यक्तिगत लक्ष्य; तीन लचीले तंत्र — स्वच्छ विकास तंत्र (अनुसूची I देश विकासशील देश में निवेश कर CER अर्जित करता है), संयुक्त क्रियान्वयन (अनुसूची I पक्षकारों के बीच), उत्सर्जन व्यापार; दोहा संशोधन (2012) ने द्वितीय अवधि 2013–2020 बनाई; अमेरिका ने कभी अनुसमर्थन नहीं किया, कनाडा 2011 में अलग हुआ; भारत ने 2002 में बिना बाध्यकारी लक्ष्य अनुसमर्थन किया |
| पेरिस, 2015 (4 नवंबर 2016 से प्रभावी) | COP-21 में 12 दिसंबर 2015 को अंगीकृत; उत्सर्जन के 55 % को समाहित करने वाले 55 पक्षकारों के अनुसमर्थन पर प्रभावी; लक्ष्य 2 °C से पर्याप्त नीचे, 1.5 °C का प्रयास; प्रत्येक पाँच वर्ष NDC एवं रैचेट (हर अगला अधिक महत्वाकांक्षी); 2023 से प्रत्येक पाँच वर्ष वैश्विक समीक्षा; विकसित देशों द्वारा प्रतिवर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर जलवायु वित्त; अनुच्छेद 8 में हानि एवं क्षति की मान्यता; भारत के NDC में 2005 की तुलना में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 33–35 % कटौती तथा वनों से 2.5–3 GtCO₂e का अतिरिक्त कार्बन अवशोषक; भारत का शुद्ध-शून्य संकल्प वर्ष 2070 |
UNEP और IPCC भिन्न प्रकार की संस्थाएँ हैं। UNEP (1972, नैरोबी) संयुक्त राष्ट्र का प्रचालनात्मक कार्यक्रम है: यह संधि-सचिवालयों (ओज़ोन, CITES, CBD, बेसल, मिनामाता) की मेज़बानी करता है, वार्षिक उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट व वैश्विक पर्यावरण दृष्टिकोण प्रकाशित करता है, विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) तथा चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ पुरस्कार चलाता है, और IPCC का सह-प्रवर्तक है। IPCC (1988, जिनेवा, WMO एवं UNEP द्वारा स्थापित, संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 43/53 से अनुमोदित) 195 सदस्य सरकारों वाली आकलन संस्था है: यह कुछ नया नहीं लिखती, बल्कि प्रकाशित साहित्य को कार्य-समूह I (भौतिक विज्ञान आधार), WG II (प्रभाव, अनुकूलन, सुभेद्यता), WG III (न्यूनीकरण) एवं राष्ट्रीय हरितगृह गैस सूची कार्य-बल के माध्यम से श्रेणीबद्ध करती है। इसकी आकलन रिपोर्टें (AR1 1990, AR2 1995, AR3 2001, AR4 2007, AR5 2014, AR6 2021–23) UNFCCC वार्ताओं को पोषित करती हैं; AR4 का वर्ष इसलिए स्मरणीय है कि IPCC ने अल गोर के साथ 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया। 1.5 °C विशेष रिपोर्ट (2018) "2050 तक शुद्ध-शून्य" मानक का उद्गम है।
भूकंप — दो मापक्रम, एक सामान्य भ्रम। रिक्टर मापक्रम (1935) परिमाण मापता है — केंद्र पर मुक्त ऊर्जा — भूकंपलेखी आयाम से; यह आधार 10 पर लघुगणकीय है, अतः प्रत्येक पूर्ण अंक भू-आयाम का 10 गुना और ऊर्जा का लगभग 31.6 गुना (10^1.5) है। हल किया गया उदाहरण: परिमाण 7 बनाम परिमाण 5 का भूकंप — अंतर 2 इकाई → आयाम 10² = 100 गुना; ऊर्जा 10^(1.5 × 2) = 10³ = 1,000 गुना। परिमाण 6 और 7 के बीच ऊर्जा-अनुपात = 10^1.5 = 31.6 गुना। आज भूकंपविज्ञानी आघूर्ण परिमाण (Mw) बताते हैं, जो महाभूकंपों पर संतृप्त नहीं होता; मीडिया अब भी "रिक्टर" कहता है। संशोधित मर्केली मापक्रम तीव्रता — प्रेक्षित क्षति — 12 श्रेणियों (I–XII) में मापता है और एक ही भूकंप के लिए स्थान-स्थान पर भिन्न होता है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र (IS 1893) में क्षेत्र II से V हैं; क्षेत्र V (अति उच्च क्षति जोखिम, क्षेत्र गुणक 0.36) में कश्मीर, हिमाचल–उत्तराखंड हिमालय, उत्तर बिहार, संपूर्ण पूर्वोत्तर, अंडमान–निकोबार द्वीप एवं कच्छ (भुज 2001, Mw 7.7) आते हैं। केंद्र (focus) भूमिगत उद्गम है; अधिकेंद्र (epicentre) ठीक उसके ऊपर का सतही बिंदु; P-तरंगें पहले आती हैं, S-तरंगें बाद में, सतही (L) तरंगें क्षति करती हैं; लगभग 7 या अधिक परिमाण के ऊर्ध्वाधर विस्थापन वाले समुद्री भूकंपों के बाद सुनामी आती है।
- चक्रवात नामकरण: उत्तरी हिंद महासागर में नाम WMO/ESCAP उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल देता है, जिसके 13 सदस्य देश (बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, क़तर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन) 2020 में अंगीकृत चक्रीय सूची में प्रत्येक 13 नाम देते हैं; क्षेत्रीय विशिष्टीकृत मौसम केंद्र के रूप में IMD, नई दिल्ली, तब नाम देता है जब सतत पवन 62 किमी/घंटा (34 नॉट) पहुँच जाए। नाम लिंग-निरपेक्ष हैं, दोहराए नहीं जाते, और कभी राजनीतिक या धार्मिक नहीं होते। IMD श्रेणियाँ: अवदाब → गहन अवदाब → चक्रवाती तूफ़ान (62–88 किमी/घंटा) → प्रचंड (89–117) → अति प्रचंड (118–165) → अत्यंत प्रचंड (166–221) → महा चक्रवाती तूफ़ान (≥ 222 किमी/घंटा)। यही परिघटना अटलांटिक व पूर्वी प्रशांत में हरिकेन, उत्तर-पश्चिम प्रशांत में टाइफ़ून, और ऑस्ट्रेलिया में विली-विली कहलाती है।
- बाढ़ न्यूनीकरण: संरचनात्मक — तटबंध, जलाशय, नदी-मार्ग सुधार, अवरोधन बेसिन; गैर-संरचनात्मक — बाढ़-मैदान क्षेत्रीकरण, केंद्रीय जल आयोग (300 से अधिक केंद्र) द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ बीमा, तथा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) का आकलन कि लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर बाढ़-प्रवण है। नगरीय बाढ़ (मुंबई 2005, चेन्नई 2015) नदी-उफान से नहीं, कंक्रीटीकरण एवं अतिक्रमित नालों से आती है।
- सूखा: IMD किसी वर्ष को सूखा-वर्ष तब कहता है जब अखिल भारतीय वर्षा दीर्घावधि औसत के 90 % से कम (10 % से अधिक कमी) हो और 20 % से अधिक क्षेत्र प्रभावित हो; मौसमी सूखा (वर्षा की कमी) जलीय सूखे (कम नदियाँ, जलाशय, भूजल) एवं कृषि सूखे (फसलों हेतु अपर्याप्त मृदा-आर्द्रता) से पहले आता है। न्यूनीकरण: जल-संभर विकास, सूखा-रोधी किस्में, ड्रिप व फुहारा सिंचाई, फसल बीमा, तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1973) व मरुभूमि विकास कार्यक्रम (1977), जो बाद में जल-संभर योजनाओं में विलीन हुए।
- भूस्खलन: वर्षा-संतृप्ति, भूकंप, सड़कों हेतु ढालों की कटाई, वनोन्मूलन एवं अनियोजित निर्माण से प्रेरित; भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भूस्खलन संकट क्षेत्रीकरण की नोडल संस्था है, और NDMA दिशानिर्देश (2009) ढाल-स्थिरीकरण, अवरोधक दीवारें, गहरी जड़ वाली वनस्पति से जैव-अभियांत्रिकी तथा वर्षामापी-आधारित पूर्व चेतावनी देहली निर्धारित करते हैं। हिमालय, पश्चिमी घाट (वायनाड, कोडागु) एवं नीलगिरि इसकी पेटियाँ हैं।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित, 2004 की हिंद महासागर सुनामी के पश्चात्) "आपदा" में मानव-निर्मित विपदाओं को भी सम्मिलित करता है और त्रिस्तरीय प्राधिकरण-शृंखला बनाता है: NDMA (धारा 3; प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष, नौ तक अन्य सदस्य, मुख्यालय नई दिल्ली — नीतियाँ निर्धारित करता है और राष्ट्रीय योजना अनुमोदित करता है), SDMA (धारा 14; मुख्यमंत्री अध्यक्ष) एवं DDMA (धारा 25; ज़िला कलेक्टर अध्यक्ष, निर्वाचित स्थानीय-निकाय प्रमुख सह-अध्यक्ष)। धारा 44 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) बनाती है — CAPF से ली गई बटालियनें; धारा 42 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM); धाराएँ 46–48 राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचन निधि तथा न्यूनीकरण निधि। 2020 का लॉकडाउन लगाने के लिए यह अधिनियम पहली बार देशव्यापी रूप से प्रयुक्त हुआ। भारत सेंडाई ढाँचा 2015–2030 का हस्ताक्षरकर्ता भी है (चार प्राथमिकताएँ: जोखिम की समझ; अभिशासन सुदृढ़ीकरण; न्यूनीकरण में निवेश; "पहले से बेहतर बनाओ" हेतु तैयारी) और उसने 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना अंगीकृत की — सेंडाई से संरेखित प्रथम राष्ट्रीय योजना।
| आधार | नवीकरणीय (सौर, पवन, जल, बायोमास, भूतापीय, ज्वारीय) | अनवीकरणीय (कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम) |
|---|---|---|
| भंडार की प्रकृति | प्रवाह संसाधन — प्राकृतिक चक्रों से सतत पुनर्भरित | भंडार संसाधन — भूवैज्ञानिक काल में निर्मित, सीमित |
| उपयोग में उत्सर्जन | लगभग शून्य CO₂, SO₂, NOₓ (बायोमास CO₂ छोड़ता है किंतु पुनः उगाने पर कार्बन-तटस्थ) | प्रति इकाई ऊर्जा कोयला सबसे गंदा — CO₂, SO₂, फ़्लाई ऐश, पारा; गैस सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन; नाभिकीय न्यून-कार्बन किंतु रेडियोसक्रिय अपशिष्ट छोड़ता है |
| विश्वसनीयता | असतत (सौर, पवन) — भंडारण या ग्रिड संतुलन आवश्यक; जल व भूतापीय माँग पर उपलब्ध | माँग पर आधार-भार — दिन-रात माँग के अनुसार चलता |
| लागत-संरचना | उच्च पूँजी, लगभग शून्य ईंधन लागत; लागत तीव्रता से गिरी; प्रतिस्पर्धी बोली से दरें | कम पूँजी, निरंतर ईंधन एवं आयात लागत; मूल्य-आघातों से प्रभावित |
| ऊर्जा घनत्व एवं भूमि | निम्न घनत्व — सौर फ़ार्म को लगभग 4–5 एकड़ प्रति MW; पवन स्थल-विशिष्ट | अति उच्च घनत्व — यूरेनियम सर्वाधिक; सघन संयंत्र |
| भारतीय संस्थाएँ | MNRE (1992, विश्व का प्रथम ऐसा मंत्रालय); SECI; राष्ट्रीय सौर मिशन (2010); अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015, गुरुग्राम); राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन | कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग; NPCIL रिएक्टर चलाता है, AERB नियमन करता है |
मुख्य बिंदु
- प्राथमिक प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं (CO, SO₂, NOₓ, PM, VOC); द्वितीयक प्रदूषक वायु में बनते हैं (धरातलीय O₃, PAN, अम्ल एरोसोल)। भारत का AQI आठ प्रदूषकों का उपयोग करता है, प्रत्येक को उप-सूचकांक में बदलता है और औसत नहीं, अधिकतम बताता है; केवल CO mg/m³ में मापा जाता है।
- अम्ल वर्षा = pH 5.6 से कम; SO₂ → SO₃ → H₂SO₄ लगभग दो-तिहाई अम्लता देता है, NOₓ → HNO₃ शेष। BOD 20 °C पर 5 दिन में सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रयुक्त ऑक्सीजन है — स्वच्छ जल 3 mg/L से कम, मलजल 200–400 mg/L; सदैव COD ≥ BOD।
- रोग–धातु युग्म: मिनामाता = पारा, इताई-इताई = कैडमियम, फ्लोरोसिस = फ्लोराइड (IS 10500: 1.0 स्वीकार्य, 1.5 अनुमेय), आर्सेनिकोसिस = आर्सेनिक (0.01 mg/L, कोई छूट नहीं), ब्लू बेबी = नाइट्रेट (45 mg/L)।
- ध्वनि सीमाएँ (दिन/रात्रि, dB): औद्योगिक 75/70, वाणिज्यिक 65/55, आवासीय 55/45, शांति 50/40; ध्वनि-तीव्रता दुगुनी होने पर केवल 3 dB जुड़ता है। जैव-चिकित्सकीय पात्र: पीला = शारीरिक (भस्मीकरण), लाल = प्लास्टिक, सफ़ेद = तीक्ष्ण, नीला = काँच; 2016 के सभी अपशिष्ट नियम EPA 1986 के अंतर्गत हैं।
- 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 48A (राज्य) एवं 51A(g) (नागरिक) जोड़े। जल अधिनियम 1974 ने CPCB बनाया; वायु अधिनियम 1981 ने केवल शक्तियाँ विस्तारित की (ध्वनि 1987 में जुड़ी); EPA 1986 अनुच्छेद 253 के अंतर्गत छत्र है; NGT (2010) की पाँच पीठें, छह-माह निपटान, उच्चतम न्यायालय में अपील, तथा वन्यजीव अधिनियम पर कोई अधिकारिता नहीं।
- संधि सूक्ष्म विवरण: क्योटो — अनुसूची I, 2008–2012 में 1990 से 5.2 % नीचे, CDM/JI/ET, 2005 से प्रभावी; पेरिस — COP-21, रैचेट सहित NDC, 2 °C से पर्याप्त नीचे / 1.5 °C, 2016 से प्रभावी; किगाली (2016) मॉन्ट्रियल में HFC जोड़ता है; CITES के तीन परिशिष्ट; बेसल पूर्व-सूचित सम्मति पर आधारित। IPCC (1988, WMO + UNEP) तीन कार्य-समूहों से आकलन करता है; UNEP (1972, नैरोबी) संधि-सचिवालयों की मेज़बानी करता है।
- रिक्टर/Mw = परिमाण (log₁₀; एक इकाई = 10× आयाम ≈ 31.6× ऊर्जा), मर्केली = तीव्रता (I–XII); भारत में भूकंपीय क्षेत्र II–V। उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवातों का नाम IMD 13-देशीय WMO/ESCAP पैनल सूची से देता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने NDMA (प्रधानमंत्री), SDMA (मुख्यमंत्री), DDMA (कलेक्टर), NDRF एवं NIDM बनाए। नाभिकीय ऊर्जा अनवीकरणीय किंतु न्यून-कार्बन है।
अभ्यास प्रश्न (8)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है, अर्थात् जो सीधे उत्सर्जित न होकर वायुमंडल में निर्मित होता है?
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उत्तर: C — धरातलीय ओज़ोन
धरातलीय ओज़ोन पाठ्यपुस्तकीय द्वितीयक प्रदूषक है: कोई चिमनी इसे नहीं छोड़ती। यह सूर्य-प्रकाश में बनता है जब NO₂ टूटकर NO एवं परमाण्विक ऑक्सीजन देता है, जो O₂ से जुड़कर O₃ बनाता है, और फिर VOC से अभिक्रिया कर PAN तथा प्रकाश-रासायनिक धुंध देता है। सल्फर डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक हैं — वे स्रोत से पहले ही बने हुए निकलते हैं (कोयले के सल्फर से SO₂, अपूर्ण दहन से CO)। निर्माण की धूल भी सीधे मुक्त प्राथमिक कणिकीय पदार्थ है। जाल यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड चुन लिया जाए क्योंकि वह अम्ल वर्षा उत्पन्न करता है; उससे बना अम्ल द्वितीयक है, किंतु SO₂ स्वयं प्राथमिक है।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ?
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उत्तर: A — जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
1974 का जल अधिनियम — भारत का प्रथम व्यापक प्रदूषण कानून — ने बहिःस्राव पर सम्मति देने व निगरानी हेतु केंद्रीय बोर्ड (सितंबर 1974) तथा राज्य बोर्ड दोनों बनाए। 1981 का वायु अधिनियम शास्त्रीय जाल है: इसने कोई नया बोर्ड नहीं बनाया, बल्कि विद्यमान बोर्डों की शक्तियाँ वायु प्रदूषण (और 1987 संशोधन के बाद ध्वनि) तक विस्तारित की। 1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम केंद्र को छत्र शक्तियाँ देता है जो वह CPCB को प्रत्यायोजित करता है, और 2010 का NGT अधिनियम नियामक नहीं, अधिकरण बनाता है।ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत शांति क्षेत्र में रात्रि (रात्रि 10 से प्रातः 6) की अनुमेय परिवेशी ध्वनि सीमा है:
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उत्तर: D — 40 dB(A)
नियम चार क्षेत्रों के लिए dB(A) Leq में दिन व रात्रि की सीमाएँ तय करते हैं: औद्योगिक 75/70, वाणिज्यिक 65/55, आवासीय 55/45 एवं शांति क्षेत्र 50/40। शांति क्षेत्र अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों एवं न्यायालयों के 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र है, अतः इसकी रात्रि सीमा 40 dB(A) तालिका की सबसे कठोर संख्या है। 50 dB(A) का मान शांति क्षेत्र की दिन की सीमा है — सबसे सामान्य ग़लत चयन — जबकि 45 dB(A) आवासीय रात्रि सीमा और 55 dB(A) आवासीय दिन (तथा वाणिज्यिक रात्रि) सीमा है।नदी-जल का एक नमूना वातित जल से 1 : 20 तनुकृत किया गया। तनुकृत नमूने की घुलित ऑक्सीजन 20 °C पर 5 दिन के ऊष्मायन के बाद 9.0 mg/L से 5.5 mg/L हो गई। नदी-जल की BOD₅ है:
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उत्तर: B — 70 mg/L
बोतल में खपत ऑक्सीजन = 9.0 − 5.5 = 3.5 mg/L। किंतु नमूना बोतल का केवल बीसवाँ भाग था, अतः अतनुकृत नदी-जल की माँग = 3.5 × 20 = 70 mg/L — अत्यधिक प्रदूषित, स्वच्छ खंड हेतु CPCB के 3 mg/L मानक का बीस गुना से अधिक। 3.5 mg/L का मान उनके लिए जाल है जो तनुकरण गुणक से गुणा करना भूल जाते हैं; 35 mg/L ग़लती से 10 का गुणक लेने पर आता है; 180 mg/L वास्तव में खपत ऑक्सीजन के स्थान पर आरंभिक DO (9.0) को 20 से गुणा करने पर आता है।2016 का किगाली संशोधन किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबद्ध है, और यह क्या जोड़ता है?
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उत्तर: C — मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल — हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) का चरणबद्ध ह्रास
किगाली संशोधन (अक्टूबर 2016 में अंगीकृत, 1 जनवरी 2019 से प्रभावी) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को HFC तक विस्तारित करता है — वही रसायन जिन्होंने CFC का स्थान लिया था। HFC ओज़ोन को हानि नहीं पहुँचाते, किंतु प्रबल हरितगृह गैसें हैं, अतः यह संशोधन एक ओज़ोन-संधि से जलवायु का काम कराता है। क्योटो की द्वितीय प्रतिबद्धता-अवधि दोहा संशोधन (2012) ने बनाई; प्लास्टिक स्क्रैप पर नियंत्रण बेसल में उसके 2019 संशोधन से जुड़ा; हानि एवं क्षति स्वयं पेरिस समझौते का अनुच्छेद 8 है, कोई संशोधन नहीं। युग्म याद रखें: दोहा = क्योटो और किगाली = मॉन्ट्रियल।जापान के जिंज़ू नदी बेसिन से पहली बार सूचित इताई-इताई रोग किसकी दीर्घकालिक विषाक्तता से होता है?
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उत्तर: A — कैडमियम
जस्ता-खदानों से जिंज़ू नदी (तोयामा प्रांत) में छोड़ा गया कैडमियम धान में पहुँचा, और दशकों तक उसे खाने से अस्थियाँ मृदु हुईं तथा वृक्क नष्ट हुए — पीड़ित "इताई, इताई" ("आह, आह") कहकर रोते थे। मानक जाल पारा है, क्योंकि जापान की दूसरी प्रसिद्ध विषाक्तता, मिनामाता रोग, मिनामाता खाड़ी की मछलियों में मिथाइल-पारे से हुई थी; विकल्पों में दोनों को जानबूझकर साथ रखा जाता है। आर्सेनिक गंगा–ब्रह्मपुत्र डेल्टा में आर्सेनिकोसिस (त्वचा-घाव, ब्लैक-फ़ुट रोग) उत्पन्न करता है, और फ्लोराइड दंतीय व कंकालीय फ्लोरोसिस — इनमें से कोई जापान से नहीं जुड़ा।निम्नलिखित में से कौन-सा कानून राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अधिकारिता में नहीं है, क्योंकि वह NGT अधिनियम, 2010 की अनुसूची I में नहीं है?
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उत्तर: D — वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
NGT अधिनियम की अनुसूची I में सात अधिनियम हैं: जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 एवं जैविक विविधता अधिनियम 2002। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 स्पष्टतः अनुपस्थित है, अतः वन्यजीव अपराध एवं शिकार के मामले अधिकरण में नहीं, सामान्य दंड न्यायालयों में जाते हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम आकर्षक ग़लत विकल्प है क्योंकि वन "वन्यजीव का क्षेत्र" प्रतीत होते हैं, किंतु वन-भूमि का परिवर्तन NGT के दायरे में पूर्णतः है; जैव विविधता एवं लोक दायित्व अधिनियम दोनों सूचीबद्ध हैं।रिक्टर (लघुगणकीय) मापक्रम पर परिमाण 7 का भूकंप परिमाण 5 के भूकंप की लगभग कितनी गुना ऊर्जा मुक्त करता है?
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उत्तर: B — लगभग 1,000 गुना
रिक्टर मापक्रम की प्रत्येक पूर्ण इकाई भू-आयाम में दस गुना किंतु ऊर्जा में लगभग 31.6 गुना (10^1.5) वृद्धि है। दो इकाइयों के अंतर पर: ऊर्जा-अनुपात = 10^(1.5 × 2) = 10³ ≈ 1,000 गुना। 100 गुना का मान आयाम अनुपात (10²) है, सबसे सामान्य भ्रम; 31.6 गुना केवल एक इकाई के अंतर (परिमाण 6 बनाम 5) का ऊर्जा-अनुपात है; और 2 गुना मापक्रम को रैखिक मान लेता है, जो वह नहीं है। दो सीढ़ियाँ याद रखें — आयाम प्रति इकाई ×10, ऊर्जा प्रति इकाई ×31.6 — और तीव्रता, जो बिल्कुल भिन्न चीज़ है, मर्केली मापक्रम पर मापी जाती है।