उच्च शिक्षा अभिशासन, नियामक एवं NEP 2020
नियामक, वैधानिक एवं गुणवत्ता-आश्वासन संस्थाएँ — वर्ष, अधिनियम व अधिदेश
भारतीय उच्च शिक्षा तीन प्रकार की संस्थाओं से संचालित है, और परीक्षा जाँचती है कि आप इन्हें अलग पहचानते हैं या नहीं। नियामक किसी संस्थान या कार्यक्रम को मान्यता देने, वित्त देने या बंद करने की वैधानिक शक्ति रखते हैं (UGC, AICTE, NCTE, NMC, BCI)। गुणवत्ता-आश्वासन संस्थाएँ ग्रेड या रैंक देती हैं पर लाइसेंस नहीं (NAAC, NBA, NIRF)। अकादमिक सहायक संस्थाएँ पाठ्यक्रम लिखती, प्रशिक्षण या शोध करती हैं (NCERT, NIEPA)। संसद के अधिनियम से बनी संस्था वैधानिक है; सरकारी संकल्प से बनी या सोसाइटी के रूप में पंजीकृत संस्था शक्तिशाली होकर भी अवैधानिक है।
| संस्था | निर्माण / वर्ष | अधिदेश — वास्तव में क्या करती है |
|---|---|---|
| UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) | UGC अधिनियम, 1956 (1953 से कार्यरत); मुख्यालय नई दिल्ली | विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय व रखरखाव; धारा 2(f) विश्वविद्यालय को परिभाषित करती है, धारा 3 मानद दर्जा देती है, धारा 12(B) केंद्रीय अनुदान-योग्य संस्थाएँ सूचीबद्ध करती है, धारा 22 उपाधि देने का अधिकार विश्वविद्यालयों तक सीमित रखती है |
| AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) | सलाहकार निकाय 1945; AICTE अधिनियम, 1987 से वैधानिक | तकनीकी शिक्षा का अनुमोदन व नियमन — अभियांत्रिकी, प्रबंधन, फ़ार्मेसी, वास्तुकला, अनुप्रयुक्त कला, होटल प्रबंधन |
| NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) | NCTE अधिनियम, 1993 (17 अगस्त 1995 से वैधानिक) | शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों (D.El.Ed., B.Ed., M.Ed.) को मान्यता व मानदंड; NEP 2020 के अनुसार 2030 तक 4-वर्षीय एकीकृत B.Ed. न्यूनतम होगा |
| NMC (पूर्व-MCI) | भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 के अंतर्गत MCI → NMC अधिनियम, 2019 (2020 से प्रभावी) | चार स्वायत्त बोर्डों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा व व्यवसाय का नियमन; सैद्धांतिक रूप से साझा NEXT निर्गम परीक्षा |
| BCI / ICAR (बार काउंसिल / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) | BCI — अधिवक्ता अधिनियम 1961; ICAR — सोसाइटी, 1929 | BCI विधि शिक्षा के मानक तय करती व अधिवक्ता नामांकित करती है; ICAR कृषि शोध व शिक्षा का समन्वय और कृषि विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन करती है |
| NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) | UGC द्वारा स्थापित, 1994; स्वायत्त; मुख्यालय बेंगलुरु | सात मानदंडों पर पूरे संस्थान का पाँच-वर्षीय चक्र में प्रत्यायन; 4-बिंदु CGPA पर ग्रेड |
| NBA (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) | AICTE द्वारा स्थापित, 1994; 2010 से स्वायत्त | संस्थानों का नहीं, अलग-अलग कार्यक्रमों (एक B.Tech. शाखा, एक MBA) का प्रत्यायन; NBA के माध्यम से भारत ने 2014 में वाशिंगटन समझौते पर हस्ताक्षर किए |
| NIRF (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचा) | MHRD द्वारा अनुमोदित 2015; प्रथम रैंकिंग 2016 | पाँच मानकों पर वार्षिक रैंकिंग (प्रत्यायन नहीं); भागीदारी स्वैच्छिक |
| NCERT बनाम NIEPA | NCERT — सोसाइटी, 1961; NIEPA — 1962, मानद विश्वविद्यालय 2006 (NUEPA नाम से), 2017 में NIEPA | NCERT विद्यालयी पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें (NCF) बनाती है; NIEPA शैक्षिक नियोजन व प्रशासन में शोध व प्रशिक्षण करती है — पाठ्यपुस्तकों से इसका कोई संबंध नहीं |
| ग्रेड | CGPA परास | ग्रेड | CGPA परास |
|---|---|---|---|
| A++ | 3.51 – 4.00 | B+ | 2.51 – 2.75 |
| A+ | 3.26 – 3.50 | B | 2.01 – 2.50 |
| A | 3.01 – 3.25 | C | 1.51 – 2.00 |
| B++ | 2.76 – 3.00 | D | ≤ 1.50 — अप्रत्यायित |
NIRF मानक व भार (समग्र व विश्वविद्यालय श्रेणियों में): शिक्षण, अधिगम व संसाधन (TLR) 30%, शोध व व्यावसायिक अभ्यास (RP) 30%, स्नातक परिणाम (GO) 20%, पहुँच व समावेशिता (OI) 10%, अवधारणा/प्रत्यक्षण (PR) 10% — कुल 100। हल किया उदाहरण। एक विश्वविद्यालय TLR में 80, RP में 60, GO में 70, OI में 50 और PR में 40 (प्रत्येक 100 में से) पाता है। भारित अंक = 0.30 × 80 + 0.30 × 60 + 0.20 × 70 + 0.10 × 50 + 0.10 × 40 = 24 + 18 + 14 + 5 + 4 = 65.0। ध्यान दें कि प्रत्यक्षण 10 अंक बढ़ाने से कुल में केवल 1 जुड़ता है, जबकि शोध 10 बढ़ाने से 3 — यही विषमता भार तय करने का उद्देश्य है।
विश्वविद्यालयों के प्रकार, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ एवं उत्कृष्ट संस्थान
- केंद्रीय विश्वविद्यालय — संसद के अधिनियम से निर्मित, UGC के माध्यम से केंद्र द्वारा वित्तपोषित; भारत के राष्ट्रपति विज़िटर होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ने उन राज्यों में नए विश्वविद्यालय बनाए जहाँ कोई नहीं था।
- राज्य विश्वविद्यालय — राज्य विधानमंडल के अधिनियम से निर्मित; राज्यपाल सामान्यतः कुलाधिपति; केंद्रीय अनुदान तभी मिलते हैं जब विश्वविद्यालय UGC अधिनियम की धारा 12(B) में सूचीबद्ध हो। ये सबसे बड़ा समूह और पारंपरिक संबद्धकारी विश्वविद्यालय हैं।
- मानद विश्वविद्यालय — उच्च प्रतिष्ठा की संस्था जिसे केंद्र सरकार UGC की सलाह पर UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित करती है; इसे नए अधिनियम बिना उपाधि देने की शक्ति मिलती है पर यह महाविद्यालय संबद्ध नहीं कर सकती। IISc बेंगलुरु, BITS पिलानी व TIFR को यह दर्जा है।
- निजी विश्वविद्यालय — प्रवर्तक ट्रस्ट या सोसाइटी के लिए राज्य अधिनियम से निर्मित; एकात्मक (कोई संबद्धता नहीं) व स्ववित्तपोषित; UGC (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना व रखरखाव) विनियम, 2003 से शासित, और अनुमोदन बिना परिसर-बाह्य केंद्र नहीं खोल सकते।
- राष्ट्रीय महत्व की संस्था (INI) — संसद के विशिष्ट अधिनियम से प्राप्त दर्जा (IIT के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961, NIT अधिनियम 2007, IIM अधिनियम 2017, AIIMS अधिनियम 1956, IISER)। INI अपने अधिनियम से उपाधि देती हैं और UGC की धारा 22 की सीमा से बाहर हैं।
- मुक्त विश्वविद्यालय — शिथिल प्रवेश-नियमों से प्रवेश देता और दूरस्थ माध्यम से पढ़ाता है। पहला था डॉ बी. आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद (1982); राष्ट्रीय है IGNOU (1985, संसद के अधिनियम से), जिसमें दूरस्थ शिक्षा परिषद भी थी जब तक ODL का नियमन UGC के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (2012) को नहीं गया।
उत्कृष्ट संस्थान (IoE) योजना (UGC विनियम, 2017) का लक्ष्य 20 विश्वस्तरीय संस्थान — 10 सार्वजनिक व 10 निजी — बनाना है, जिनका चयन अधिकार-प्राप्त विशेषज्ञ समिति करती है। IoE को लगभग पूर्ण स्वायत्तता मिलती है: शुल्क व पाठ्यक्रम तय करने की स्वतंत्रता, 30% तक विदेशी विद्यार्थी, 25% विदेशी संकाय, और नियामक अनुमोदन बिना सहयोग; सार्वजनिक IoE को पाँच वर्ष में ₹1,000 करोड़ तक अनुदान, निजी को कोई वित्त नहीं पर वही स्वतंत्रताएँ। IoE दर्जा है, विश्वविद्यालय का प्रकार नहीं — IIT, मानद या निजी विश्वविद्यालय, सभी IoE हो सकते हैं।
सकल नामांकन अनुपात (GER) अभिशासन की शीर्ष सांख्यिकी है। GER = (उच्च शिक्षा में कुल नामांकन, आयु की परवाह किए बिना) ÷ (18–23 आयु-वर्ग की जनसंख्या) × 100। हल किया उदाहरण। मान लें किसी राज्य में 3.8 करोड़ नामांकित विद्यार्थी हैं और 18–23 वर्ग की जनसंख्या 14.0 करोड़। GER = 3.8 ÷ 14.0 × 100 = 0.2714 × 100 = 27.1%। NEP 2020 इसे 2035 तक 50% चाहती है; समान आयु-समूह के साथ 27.1% से 50% पहुँचने के लिए नामांकन 0.50 × 14.0 = 7.0 करोड़ होना चाहिए, अर्थात् 7.0 − 3.8 = 3.2 करोड़ की वृद्धि। चूँकि अंश में 23 से अधिक आयु वाले भी गिने जाते हैं, GER सैद्धांतिक रूप से 100 से अधिक हो सकता है।
आयोग एवं समितियाँ — प्रत्येक की मील-पत्थर संस्तुति
आयोग सरकार के संकल्प से पूरे क्षेत्र के अध्ययन व संस्तुति हेतु नियुक्त होता है; समिति का दायरा संकुचित होता है; नीति वह है जो सरकार अपनाती है। परीक्षा अब अध्यक्ष के नाम पर नहीं रुकती — पूछती है कौन-सी संस्तुति किस निकाय की है, और जाल सदा यही है कि बाद का विचार (नवोदय विद्यालय, HECI) पहले के आयोग (कोठारी, राधाकृष्णन) को दे दिया जाए। हर निकाय को उसकी एक सबसे प्रसिद्ध संस्तुति से सीखिए।
| निकाय / नीति (वर्ष) | अध्यक्ष | मील-पत्थर संस्तुतियाँ |
|---|---|---|
| विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) | डॉ एस. राधाकृष्णन | UGC बनाना; ग्रामीण विश्वविद्यालय; विश्वविद्यालय से पूर्व 12-वर्षीय विद्यालयी चरण; पंथनिरपेक्ष भाव से धार्मिक व नैतिक शिक्षा; शिक्षक वेतनमान |
| माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) | डॉ ए. एल. मुदालियर | बहुउद्देशीय विद्यालय; 11-वर्षीय उच्चतर माध्यमिक ढाँचा; तीन-वर्षीय उपाधि; बीज-रूप में त्रिभाषा सूत्र; विविधीकृत पाठ्यक्रम |
| शिक्षा आयोग (1964–66) | डॉ डी. एस. कोठारी | 10+2+3 ढाँचा; शिक्षा व्यय GDP का 6%; समान विद्यालय प्रणाली; त्रिभाषा सूत्र; कार्य-अनुभव; पड़ोस विद्यालय; रिपोर्ट शिक्षा और राष्ट्रीय विकास — सभी स्तरों को समेटने वाला पहला आयोग |
| NPE 1968 | इंदिरा गांधी सरकार | पहली राष्ट्रीय नीति; 10+2+3, 6% लक्ष्य व त्रिभाषा सूत्र अपनाए; 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा; हिंदी, संस्कृत व क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन |
| NPE 1986 + POA 1992 | राजीव गांधी सरकार; आचार्य राममूर्ति (1990) व जनार्दन रेड्डी (1992) समीक्षाओं के बाद POA | राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली; ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड; नवोदय विद्यालय; मुक्त व दूरस्थ शिक्षा (IGNOU); स्वायत्त महाविद्यालय; न्यूनतम अधिगम स्तर; POA 1992 ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की साझा प्रवेश परीक्षा व मध्याह्न भोजन का विचार जोड़ा |
| यशपाल समिति (2009) | प्रो. यशपाल | रिपोर्ट उच्च शिक्षा का नवीकरण व पुनरुज्जीवन: UGC, AICTE व NCTE के स्थान पर एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध आयोग (NCHER); विखंडन समाप्त; विश्वविद्यालय बहुविषयक हों; IIT/IIM पूर्ण विश्वविद्यालय बनें |
| टी. एस. आर. सुब्रमण्यन समिति (2016) | टी. एस. आर. सुब्रमण्यन | नई शिक्षा नीति के लिए पहली समिति: भारतीय शिक्षा सेवा, GDP का 6%, RTE का विस्तार पूर्व-प्राथमिक व माध्यमिक तक, अनुत्तीर्ण-न-करना केवल कक्षा 5 तक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक |
| कस्तूरीरंगन समिति (2019 प्रारूप) → NEP 2020 | डॉ के. कस्तूरीरंगन | प्रारूप NEP 2019 → NEP 2020 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति 29 जुलाई 2020; उसी दिन MHRD का नाम शिक्षा मंत्रालय हुआ |
NEP 2020 विस्तार से — संरचना, लक्ष्य, संस्थाएँ एवं HECI ढाँचा
- विद्यालयी संरचना 5+3+3+4 10+2 का स्थान लेती है: बुनियादी (3 वर्ष पूर्व-प्राथमिक + कक्षा 1–2, आयु 3–8), प्रारंभिक (कक्षा 3–5, आयु 8–11), मध्य (कक्षा 6–8, आयु 11–14), माध्यमिक (कक्षा 9–12, आयु 14–18)। बोर्ड परीक्षाएँ कम-दबाव वाली, वर्ष में दो बार संभव; कक्षा 6 से कोडिंग; कक्षा 6 से इंटर्नशिप सहित व्यावसायिक परिचय।
- कम से कम कक्षा 5, वरीयतः कक्षा 8 तक मातृभाषा / घर की भाषा / क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण का माध्यम; त्रिभाषा सूत्र जारी, किसी राज्य पर कोई भाषा आरोपित नहीं; संस्कृत सभी स्तरों पर विकल्प के रूप में।
- उच्च शिक्षा लक्ष्य: GER 2035 तक 50% (व्यावसायिक सहित); 2030 तक हर ज़िले में कम से कम एक बड़ा बहुविषयक HEI; 15 वर्ष में संबद्धता समाप्त; हर महाविद्यालय स्वायत्त उपाधि-दायी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का भाग बने; IIT/IIM मॉडल पर बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय (MERU); शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP का 6%।
- बहु-प्रवेश व बहु-निर्गम सहित चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम: 1 वर्ष बाद प्रमाणपत्र, 2 बाद डिप्लोमा, 3 बाद स्नातक उपाधि, 4 बाद ऑनर्स/शोध सहित स्नातक; चार-वर्षीय उपाधि से एक-वर्षीय स्नातकोत्तर का मार्ग; M.Phil. समाप्त; अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट्स (ABC) क्रेडिट डिजिटल रूप से रखता है ताकि विद्यार्थी रुके, स्थान बदले और पुनः आरंभ करे।
- प्रस्तावित संस्थाएँ: सभी विषयों में शोध के वित्तपोषण व बीजारोपण हेतु राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (NRF); शिक्षा में प्रौद्योगिकी पर विचार-विनिमय हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF); चिकित्सा व विधि को छोड़ समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल छत्र नियामक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI); और विद्यालयों के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में PARAKH।
- शिक्षक व व्यवसाय: 2030 तक विद्यालयी शिक्षण की न्यूनतम योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत B.Ed.; शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST); 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक परिचय; व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण की राष्ट्रीय समिति (NCIVE); लोक विद्या — देशज ज्ञान — व्यावसायिक विषय-वस्तु के रूप में।
| स्तंभ | कार्य | किस वर्तमान व्यवस्था का स्थान लेता है |
|---|---|---|
| NHERC — राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद | नियमन — एकल, हल्के-स्पर्श नियामक; संस्थानों द्वारा सार्वजनिक स्व-प्रकटन | UGC, AICTE व NCTE की नियामक भूमिकाएँ |
| NAC — राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद | प्रत्यायन — एक मेटा-प्रत्यायक जो अनेक स्वतंत्र प्रत्यायन एजेंसियों को लाइसेंस देता है | एकमात्र प्रत्यायक के रूप में NAAC |
| HEGC — उच्च शिक्षा अनुदान परिषद | वित्तपोषण — पारदर्शी, मानदंड-आधारित अनुदान व छात्रवृत्तियाँ | UGC की अनुदान-दायी भूमिका (उसका शाब्दिक नाम) |
| GEC — सामान्य शिक्षा परिषद | अकादमिक मानक — राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता ढाँचा (NHEQF) व स्नातक-गुण तय करता है | परिषदों में बिखरी पाठ्यक्रम व मानक भूमिकाएँ |
हल किया उदाहरण — क्रेडिट व निर्गम बिंदु। UGC के पाठ्यक्रम ढाँचे में पूरे एक वर्ष के अध्ययन में लगभग 40 क्रेडिट होते हैं, अतः चार-वर्षीय कार्यक्रम कुल लगभग 160। एक विद्यार्थिनी 20 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के 4 सेमेस्टर पूर्ण करके रुक जाती है। ABC में जमा क्रेडिट = 4 × 20 = 80, जो दो-वर्षीय डिप्लोमा की सीमा (80) पूरी करता है पर तीन-वर्षीय उपाधि की सीमा (120) नहीं। अंतराल के बाद लौटने पर उसे 120 − 80 = 40 और क्रेडिट चाहिए, अर्थात् दो और सेमेस्टर, जो वह किसी भिन्न मान्य संस्थान से भी अर्जित कर सकती है क्योंकि ABC वहनीय है। ऑनर्स/शोध पुरस्कार के लिए उसे 160 − 80 = 80 और क्रेडिट — चार सेमेस्टर — चाहिए, जिसमें अंतिम वर्ष की शोध परियोजना सम्मिलित हो।
ODL व MOOCs, कौशल शिक्षा (NSQF), CBCS गणित एवं अभिशासन की शब्दावली
- मुक्त व दूरस्थ शिक्षा (ODL) UGC (मुक्त व दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम एवं ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 से शासित है; केवल NAAC अंक 3.26 या अधिक (या NIRF शीर्ष-100) वाले संस्थान पूर्ण ऑनलाइन उपाधि दे सकते हैं। मुक्त शिथिल प्रवेश बताता है; दूरस्थ वितरण; ऑनलाइन माध्यम।
- SWAYAM क्रेडिट नियम। UGC (SWAYAM के माध्यम से ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रमों का क्रेडिट ढाँचा) विनियमों के अंतर्गत संस्थान विद्यार्थी को किसी सेमेस्टर में कार्यक्रम के कुल क्रेडिट का 40% तक SWAYAM MOOCs से अर्जित करने की अनुमति दे सकता है (2016 के विनियम में 20%; 2021 में 40%)। SWAYAM पाठ्यक्रम चार-चतुर्थांश डिज़ाइन पर हैं और नौ राष्ट्रीय समन्वयक देते हैं — NPTEL (अभियांत्रिकी), UGC (PG गैर-प्रौद्योगिकी), CEC (UG), NCERT/NIOS (विद्यालय), IGNOU (विद्यालय-बाह्य), IIMB (प्रबंधन), AICTE (स्वगति/अंतर्राष्ट्रीय)।
- स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 (विश्व युवा कौशल दिवस) को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति 2015 तथा अल्पकालिक प्रमाणित प्रशिक्षण हेतु PMKVY (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) के साथ आरंभ हुआ। NSDC (2008) प्रशिक्षण भागीदारों को वित्त देने वाली सार्वजनिक–निजी कंपनी है; NCVET (2018) पुरस्कार-दायी निकायों को मान्यता देने वाला नियामक; सेक्टर स्किल काउंसिल कार्य-भूमिकाएँ परिभाषित करती हैं।
| NSQF स्तर | प्रतिरूपी अर्हता | कार्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| 1 – 2 | कक्षा 5 से 8 का परिचय; प्रवेश-स्तर कौशल प्रमाणपत्र | निकट पर्यवेक्षण में नियमित, पुनरावृत्त कार्य |
| 3 – 4 | व्यावसायिक विषयों सहित कक्षा 9–12; ITI ट्रेड | कुछ उत्तरदायित्व सहित कुशल कार्य; प्रमाणित कारीगर का स्तर |
| 5 – 6 | डिप्लोमा (5); उन्नत डिप्लोमा / B.Voc. (6) | पर्यवेक्षी व तकनीकी कार्य; B.Voc. उपाधि (UGC 2014) पूर्ण होने पर स्तर 7 पर |
| 7 – 8 | स्नातक उपाधि (7); स्नातकोत्तर / PG डिप्लोमा (8) | विश्लेषण व विवेक माँगने वाला व्यावसायिक व प्रबंधकीय कार्य |
| 9 – 10 | M.Phil.-स्तर शोध (9); Ph.D. (10) | मौलिक शोध; नया ज्ञान सृजित करना व क्षेत्र का नेतृत्व |
विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) UGC ने 2015 में लागू की। पाठ्यक्रम कोर, ऐच्छिक (विषय-विशिष्ट, सामान्य, कौशल-संवर्धन) तथा क्षमता-संवर्धन अनिवार्य (अंग्रेज़ी/MIL, पर्यावरण अध्ययन) होते हैं। 10-बिंदु मापनी पर ग्रेड: O = 10, A+ = 9, A = 8, B+ = 7, B = 6, C = 5, P = 4, F = 0 (Ab = अनुपस्थित, 0)। SGPA = Σ(Cᵢ × Gᵢ) ÷ ΣCᵢ, क्रेडिट-भारित। हल किया उदाहरण। एक सेमेस्टर में पाँच पाठ्यक्रम, क्रेडिट 4, 4, 3, 3, 2 और ग्रेड-बिंदु 8, 9, 7, 6, 10। अंश = 4 × 8 + 4 × 9 + 3 × 7 + 3 × 6 + 2 × 10 = 32 + 36 + 21 + 18 + 20 = 127। हर = 4 + 4 + 3 + 3 + 2 = 16। SGPA = 127 ÷ 16 = 7.94। यदि अगला सेमेस्टर 18 क्रेडिट का हो और SGPA 8.20, तो CGPA = (16 × 7.94 + 18 × 8.20) ÷ (16 + 18) = (127.0 + 147.6) ÷ 34 = 274.6 ÷ 34 = 8.08। UGC का प्रतिशत-रूपांतरण CGPA × 10 है, अतः 8.08 ≈ 80.8%।
अभिशासन शब्दावली। स्वायत्तता संस्थान की अपना पाठ्यक्रम, प्रवेश, परीक्षा व वित्त स्वयं तय करने की स्वतंत्रता है; UGC (श्रेणीबद्ध स्वायत्तता हेतु विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण) विनियम, 2018 NAAC CGPA 3.51 या अधिक (या NIRF शीर्ष 50) वाले विश्वविद्यालयों को श्रेणी I, 3.26–3.50 को श्रेणी II, शेष को श्रेणी III देते हैं — श्रेणी जितनी ऊँची, अनुमतियाँ उतनी कम। उत्तरदायित्व वित्तदाताओं, विद्यार्थियों व समाज के प्रति परिणामों का उत्तर देने का दायित्व है — अंकेक्षण, प्रकटन, प्रत्यायन व रैंकिंग के माध्यम से; उत्तरदायित्व बिना स्वायत्तता स्वेच्छाचार है, स्वायत्तता बिना उत्तरदायित्व नियंत्रण। संबद्धता वह विधिक संबंध है जिसमें महाविद्यालय विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पढ़ाता है और विश्वविद्यालय परीक्षा लेकर उपाधि देता है; प्रत्यायन बाह्य गुणवत्ता-निर्णय है (NAAC/NBA) — महाविद्यालय संबद्ध पर अप्रत्यायित हो सकता है, मानद विश्वविद्यालय प्रत्यायित पर असंबद्ध। मूल्य शिक्षा धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर श्री प्रकाश समिति (1959) तथा कोठारी के "नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा" के आह्वान पर टिकी है; पर्यावरण शिक्षा एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (1991) में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद UGC के छह-माह के कोर मॉड्यूल से स्नातक स्तर पर अनिवार्य हुई, जिसके उद्देश्य त्बिलिसी घोषणा (1977) व पूर्ववर्ती बेलग्रेड चार्टर (1975) से लिए गए।
मुख्य बिंदु
- स्थापना-आधार एक साँस में: UGC — अधिनियम 1956; AICTE — अधिनियम 1987; NCTE — अधिनियम 1993; NMC — अधिनियम 2019 (MCI के स्थान पर); NAAC 1994 (UGC, बेंगलुरु); NBA 1994 (AICTE); NIRF 2015/पहली सूची 2016; IGNOU 1985; पहला मुक्त विश्वविद्यालय BRAOU 1982; NSQF 2013; CBCS 2015; IoE 2017; श्रेणीबद्ध स्वायत्तता 2018।
- विकल्प तय करने वाली संख्याएँ: NAAC A++ = 3.51–4.00, A+ = 3.26–3.50, A = 3.01–3.25; NIRF भार 30-30-20-10-10 (TLR, RP, GO, OI, PR); SWAYAM क्रेडिट सेमेस्टर का 40% तक; NSQF 10 स्तर (Ph.D. = 10); CBCS O = 10 … P = 4, F = 0, SGPA = Σ(Cᵢ × Gᵢ) ÷ ΣCᵢ।
- आयोग → संस्तुति: राधाकृष्णन → UGC व ग्रामीण विश्वविद्यालय; मुदालियर → बहुउद्देशीय विद्यालय व 3-वर्षीय उपाधि; कोठारी → 10+2+3, GDP का 6%, समान विद्यालय प्रणाली; NPE 1986 → नवोदय, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, ODL; यशपाल 2009 → NCHER; सुब्रमण्यन 2016 → भारतीय शिक्षा सेवा; कस्तूरीरंगन → NEP 2020।
- NEP 2020 संख्याओं में: 5+3+3+4 (आयु 3–8, 8–11, 11–14, 14–18); 2035 तक GER 50%; 2030 तक हर ज़िले में बहुविषयक HEI; 15 वर्ष में संबद्धता समाप्त; 1/2/3/4 वर्ष बाद प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उपाधि/ऑनर्स निर्गम सहित 4-वर्षीय UG; ABC क्रेडिट जमा करता है; HECI = NHERC + NAC + HEGC + GEC (चिकित्सा व विधि नहीं); NRF; 2030 तक 4-वर्षीय एकीकृत B.Ed.; GDP का 6%; कक्षा 5 तक मातृभाषा।
- क्रियाएँ व धाराएँ: NAAC संस्थान का, NBA कार्यक्रम का प्रत्यायन करता है, NIRF रैंक करता है; UGC 2(f) मान्यता, 3 मानद, 12(B) वित्त, 22 उपाधि-अधिकार; संबद्धता विधिक शिक्षण-परीक्षण संबंध, प्रत्यायन बाह्य गुणवत्ता-निर्णय; NEP 2020 HECI प्रस्तावित करती है — स्थापित नहीं किया।
अभ्यास प्रश्न (8)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
NAAC की 4-बिंदु मापनी वाली ग्रेडिंग प्रणाली में 3.60 CGPA प्राप्त संस्थान को कौन-सा ग्रेड मिलता है?
उत्तर देखें
उत्तर: C — A++
NAAC का शीर्ष बैंड A++ CGPA 3.51 से 4.00 तक है, अतः 3.60 पर A++ मिलता है। नीचे के बैंड 0.25 के चरणों में उतरते हैं: A+ 3.26–3.50, A 3.01–3.25, B++ 2.76–3.00, फिर B+ (2.51–2.75), B (2.01–2.50), C (1.51–2.00) और D 1.50 या उससे कम, जिसका अर्थ "अप्रत्यायित"। जाल A+ वाला विकल्प है: अभ्यर्थी याद रखते हैं कि 3.26 ऑनलाइन उपाधि व श्रेणी II स्वायत्तता की सीमा है और मान लेते हैं कि "प्लस" ग्रेड सर्वोच्च है। ऐसा नहीं — A+ 3.50 पर समाप्त होता है, और 3.60 उससे ऊपर है।राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचे (NIRF) में किस मानक का भार 20 प्रतिशत है?
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उत्तर: A — स्नातक परिणाम
NIRF के भार 30-30-20-10-10 हैं: शिक्षण, अधिगम व संसाधन 30%, शोध व व्यावसायिक अभ्यास 30%, स्नातक परिणाम 20%, पहुँच व समावेशिता 10% तथा प्रत्यक्षण 10%। अतः 20% वाला एकमात्र मानक स्नातक परिणाम है। शोध व व्यावसायिक अभ्यास उन अभ्यर्थियों का जाल है जो सोचते हैं कि शोध के "परिणाम" मध्य भार के होंगे — पर शोध शिक्षण के साथ शीर्ष 30% साझा करता है। प्रत्यक्षण, जिसे सबसे प्रचारित मानक होने से अधिक आँका जाता है, केवल 10% का है, और शिक्षण, अधिगम व संसाधन 30% का मानक है।निम्न में से कौन कोठारी आयोग (1964–66) की संस्तुति नहीं थी?
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उत्तर: C — प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना
नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन हैं, जिसने हर ज़िले में प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए गतिनिर्धारक आवासीय विद्यालय खोले; ये कोठारी से दो दशक बाद के हैं। कोठारी आयोग की रिपोर्ट शिक्षा और राष्ट्रीय विकास ने शेष तीन की संस्तुति की थी: 10+2+3 संरचना, शिक्षा पर GDP का 6% व्यय, और पड़ोस विद्यालयों सहित समान विद्यालय प्रणाली, साथ में त्रिभाषा सूत्र व कार्य-अनुभव। 6% वाला विकल्प आकर्षक गलत चयन है क्योंकि इसे NEP 2020 से बहुत उद्धृत किया जाता है — पर NEP 2020 ने कोठारी का मूल लक्ष्य केवल दोहराया।NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) में उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्तपोषण हेतु उत्तरदायी स्तंभ है:
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उत्तर: D — उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC)
HECI चार स्वतंत्र स्तंभों से बना है, UGC द्वारा अभी एक साथ किए जाने वाले हर कार्य के लिए एक: नियमन हेतु NHERC, प्रत्यायन हेतु NAC (अनेक एजेंसियों को लाइसेंस देने वाला मेटा-प्रत्यायक), वित्तपोषण हेतु HEGC — नाम में "अनुदान (Grants)" शब्द संकेत है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के "अनुदान" की प्रतिध्वनि है — और अकादमिक मानकों व राष्ट्रीय अर्हता ढाँचे हेतु GEC। नियामक परिषद जाल है: अभ्यर्थी मानते हैं कि जो नियमन करता है वही भुगतान भी करता है, जबकि NEP 2020 ने चार भूमिकाएँ अलग करके ठीक इसी मिलावट को समाप्त करना चाहा।किसी संस्थान को केंद्र सरकार UGC की सलाह पर किस प्रावधान के अंतर्गत "मानद विश्वविद्यालय" घोषित करती है?
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उत्तर: B — UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3
UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 केंद्र सरकार को UGC की सलाह पर उच्च प्रतिष्ठा की संस्था को मानद विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति देती है — IISc, BITS पिलानी व TIFR को यह दर्जा है, जिससे उन्हें नए अधिनियम बिना उपाधि देने की शक्ति मिलती है, हालाँकि वे महाविद्यालय संबद्ध नहीं कर सकते। धारा 12(B) जाल है: यह केंद्रीय अनुदान के पात्र विश्वविद्यालयों की सूची है, अतः मानद विश्वविद्यालय 12(B) में भी हो सकता है, पर वह धारा दर्जा नहीं बनाती। धारा 2(f) केवल परिभाषित करती है कि कौन संस्थान विश्वविद्यालय हैं, और राज्य विधानमंडल का अधिनियम राज्य या निजी विश्वविद्यालय बनाता है, मानद नहीं।SWAYAM के माध्यम से ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रमों के क्रेडिट ढाँचे पर UGC विनियमों के अंतर्गत संस्थान विद्यार्थी को किसी सेमेस्टर में कार्यक्रम के कुल क्रेडिट का अधिकतम कितना भाग SWAYAM MOOCs से अर्जित करने की अनुमति दे सकता है?
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उत्तर: C — 40 प्रतिशत
UGC (SWAYAM के माध्यम से ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रमों का क्रेडिट ढाँचा) विनियम संस्थान को विद्यार्थी को किसी सेमेस्टर में कार्यक्रम के कुल क्रेडिट का 40 प्रतिशत तक SWAYAM MOOCs से अर्जित करने देने की अनुमति देते हैं, और प्रॉक्टर्ड परीक्षा के बाद मूल संस्थान क्रेडिट स्थानांतरित करता है। 20 प्रतिशत वाला विकल्प ऐतिहासिक जाल है — वह 2016 के विनियम की सीमा थी, जिसे NEP 2020 के ऑनलाइन अधिगम आग्रह के समर्थन में 2021 में 40 प्रतिशत किया गया। 50 प्रतिशत का आँकड़ा NEP 2020 के GER लक्ष्य व व्यावसायिक-परिचय लक्ष्य से उधार है, किसी क्रेडिट नियम से नहीं, और 25 प्रतिशत किसी SWAYAM विनियम में नहीं है।CBCS की 10-बिंदु ग्रेडिंग योजना (O = 10, A+ = 9, A = 8, B+ = 7, B = 6, C = 5, P = 4) में एक विद्यार्थिनी 4, 4, 2 व 2 क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम लेती है और क्रमशः A+, B, O तथा P ग्रेड पाती है। सेमेस्टर का उसका SGPA है:
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उत्तर: B — 7.33
SGPA ग्रेड-बिंदुओं का क्रेडिट-भारित माध्य है: Σ(Cᵢ × Gᵢ) ÷ ΣCᵢ। ग्रेड-बिंदु A+ = 9, B = 6, O = 10, P = 4। अंश = 4 × 9 + 4 × 6 + 2 × 10 + 2 × 4 = 36 + 24 + 20 + 8 = 88। हर = 4 + 4 + 2 + 2 = 12। SGPA = 88 ÷ 12 = 7.33। मान 7.25 जाल है — यह चार ग्रेड-बिंदुओं का सरल, अभारित औसत है, (9 + 6 + 10 + 4) ÷ 4 = 29 ÷ 4 = 7.25, जो इस बात की उपेक्षा करता है कि दो 4-क्रेडिट पाठ्यक्रम 2-क्रेडिट वालों से दुगुना गिने जाते हैं। मान 7.50 व 8.00 केवल ग्रेड-बिंदु गलत लेने से आते हैं (जैसे B को 7 या P को 5 मानना)।जिस समिति की रिपोर्ट "उच्च शिक्षा का नवीकरण एवं पुनरुज्जीवन" (2009) ने UGC, AICTE व NCTE के स्थान पर एकल राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध आयोग (NCHER) की संस्तुति की, उसके अध्यक्ष थे:
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उत्तर: A — प्रो. यशपाल
भौतिकविद् प्रो. यशपाल की अध्यक्षता वाली यशपाल समिति (2009) ने उच्च शिक्षा का नवीकरण एवं पुनरुज्जीवन रिपोर्ट दी और UGC, AICTE व NCTE को समाहित करने वाली एकल शीर्ष संस्था NCHER प्रस्तावित की — जो NEP 2020 के HECI की बौद्धिक पूर्वज है। टी. एस. आर. सुब्रमण्यन ने 2016 की उस समिति की अध्यक्षता की जिसने नई शिक्षा नीति के लिए सुझाव दिए (भारतीय शिक्षा सेवा, GDP का 6%) — स्वाभाविक जाल, क्योंकि उसने भी एकल नियामक सुझाया, पर सात वर्ष बाद। डॉ के. कस्तूरीरंगन ने NEP 2020 देने वाली 2019 की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की, और सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005–09) के अध्यक्ष थे, जिसने उच्च शिक्षा हेतु स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण सुझाया पर वह उक्त 2009 रिपोर्ट का लेखक नहीं है।