जनसंख्या, विकास एवं पर्यावरण
विकास एवं पर्यावरण: सतत विकास, MDG एवं SDG
बीसवीं शताब्दी के अधिकांश काल में "विकास" का अर्थ केवल एक ही था — बड़ी अर्थव्यवस्था। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि ही अंक-तालिका थी। समस्या यह है कि जो कारखाना नदी को विषाक्त करते हुए उत्पादन दुगुना करता है, वह GDP में शुद्ध लाभ के रूप में दिखता है: धुआँ और मरी मछलियाँ गिने ही नहीं जाते। इकाई 9 इस संकुचित विचार के स्थान पर सतत विकास (sustainable development) रखकर आरंभ होती है, जो आग्रह करती है कि आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्य साथ-साथ साधे जाएँ।
शास्त्रीय परिभाषा ब्रुंटलैंड रिपोर्ट से आती है, जिसका शीर्षक "आवर कॉमन फ़्यूचर" (हमारा साझा भविष्य), 1987 है; इसे पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग (WCED) ने तैयार किया था, जिसकी अध्यक्षता नॉर्वे की ग्रो हार्लेम ब्रुंटलैंड ने की। इसने सतत विकास को इस प्रकार परिभाषित किया — "ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे किंतु भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता न करे।" इस वाक्य में दो विचार छिपे हैं: आवश्यकताओं की अवधारणा (विशेषतः निर्धनों की) और प्रौद्योगिकी व पर्यावरण द्वारा लगाई गई सीमाओं की अवधारणा।
- संवहनीयता के तीन स्तंभ: आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक समता एवं पर्यावरण संरक्षण — इन्हें प्रायः तीन अतिव्यापी वृत्तों, अथवा "लाभ, लोग, पृथ्वी" के रूप में दर्शाया जाता है।
- अंतरा-पीढ़ीगत समता: वर्तमान पीढ़ी के भीतर न्याय — धनी वर्ग निर्धनों का हिस्सा न उपभोग कर ले।
- अंतर-पीढ़ीगत समता: पीढ़ियों के बीच न्याय — आज के वन, जल एवं जलवायु पर आगामी पीढ़ियों का भी दावा है।
- वहन क्षमता (carrying capacity): वह अधिकतम जनसंख्या एवं उपभोग-स्तर जिसे कोई पारितंत्र क्षरित हुए बिना संभाल सके। पारिस्थितिक पदचिह्न (ecological footprint) मापता है कि कोई जीवनशैली वास्तव में कितनी भूमि व जल माँगती है।
वैश्विक लक्ष्य-निर्धारण की कथा फिर दो चरणों में चलती है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (MDGs) सन् 2000 की संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि घोषणा से निकले और 2000–2015 की अवधि तक चले: 8 लक्ष्य, 21 उपलक्ष्य, 60 संकेतक; ये मुख्यतः विकासशील देशों तथा निर्धनता, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित थे। इनके उत्तराधिकारी सतत विकास लक्ष्य (SDGs) सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में "हमारी दुनिया का रूपांतरण: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा" दस्तावेज़ में अंगीकृत हुए — इसीलिए इनका लोकप्रिय नाम एजेंडा 2030 है — इनमें 17 लक्ष्य एवं 169 उपलक्ष्य हैं, ये सभी देशों पर लागू होते हैं और 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए।
| आधार | सहस्राब्दि विकास लक्ष्य | सतत विकास लक्ष्य |
|---|---|---|
| संख्या | 8 लक्ष्य, 21 उपलक्ष्य | 17 लक्ष्य, 169 उपलक्ष्य |
| अवधि | 2000–2015 | 2015 में अंगीकृत, 1 जनवरी 2016 से प्रभावी, क्षितिज 2030 |
| मूल दस्तावेज़ | संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि घोषणा (2000) | "हमारी दुनिया का रूपांतरण: 2030 एजेंडा" |
| किन पर लागू | मुख्यतः विकासशील देश | सार्वभौमिक — विकसित एवं विकासशील दोनों |
| पर्यावरण का समावेश | केवल एक लक्ष्य (लक्ष्य 7, पर्यावरणीय संवहनीयता) | सर्वत्र गुंथा — जलवायु (13), महासागर (14), भूमि (15) |
| निर्माण-प्रक्रिया | मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों द्वारा प्रारूपित (ऊपर से नीचे) | सदस्य राष्ट्रों द्वारा व्यापक परामर्श सहित समझौते से तय |
मानव–पर्यावरण अंतःक्रिया एवं मानवजनित प्रभाव
मनुष्य प्रकृति के बाहर नहीं बैठा है; वह उसके भीतर की एक ऐसी प्रजाति है जिसने शेष सबको बड़े पैमाने पर बदलना सीख लिया। मानवीय क्रिया से उत्पन्न किसी भी चीज़ को मानवजनित (anthropogenic) कहा जाता है (ग्रीक एंथ्रोपोस = "मानव")। भूगोलवेत्ता मनुष्य एवं प्रकृति के संबंध को तीन शास्त्रीय दृष्टिकोणों से समझाते हैं।
- पर्यावरणीय निश्चयवाद: प्रकृति आदेश देती है, मनुष्य पालन करता है। माना गया कि जलवायु व भू-आकृति संस्कृति और चरित्र तक तय करती है। आरंभिक भूगोल में प्रभावी; अब अति-सरलीकृत माना जाता है।
- संभववाद: प्रकृति संभावनाओं का एक समूह देती है; मानव चयन एवं प्रौद्योगिकी उनमें से चुनते हैं। एक ही घाटी में दो समाज बहुत भिन्न ढंग से रह सकते हैं।
- नव-निश्चयवाद (रुको-और-चलो निश्चयवाद): ग्रिफ़िथ टेलर द्वारा प्रस्तावित — जहाँ प्रकृति अनुमति दे वहाँ मनुष्य तेज़ चल सकता है, जहाँ चेतावनी दे वहाँ धीमा होना पड़ता है। यही मध्यमार्ग आज संवहनीयता-चिंतन का आधार है।
पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रमुख मानवजनित कारकों को एक शृंखला के रूप में याद रखना उपयोगी है, क्योंकि इस अध्याय का प्रत्येक आगामी खंड इनमें से किसी एक का परिणाम है: जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण → औद्योगीकरण तथा जीवाश्म-ईंधन ऊर्जा → गहन कृषि → वनोन्मूलन एवं भू-उपयोग परिवर्तन → खनन एवं निर्माण → परिवहन → उपभोग एवं अपशिष्ट-उत्पादन।
| गतिविधि | मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव |
|---|---|
| कोयला, तेल एवं गैस का दहन | CO₂ एवं SO₂ उत्सर्जन → वैश्विक तापन एवं अम्ल वर्षा |
| नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट उर्वरक का अधिक प्रयोग | बहाव → झीलों का सुपोषण (eutrophication); भूजल में नाइट्रेट |
| खेत, सड़क एवं खदान हेतु वनोन्मूलन | कार्बन अवशोषक की हानि, मृदा अपरदन, आवास एवं जैव विविधता की क्षति |
| जल-निकास के बिना अति-सिंचाई | जलभराव तथा मृदा लवणीकरण / क्षारीकरण |
| अनियोजित नगरीकरण एवं कंक्रीटीकरण | नगरीय ताप द्वीप, नगरीय बाढ़, गिरता भूजल स्तर |
| ढालों पर अति-चराई एवं स्थानांतरी कृषि | भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण |
| पैकेटबंद वस्तुओं का व्यापक उपभोग | प्लास्टिक व ई-अपशिष्ट का संचय, आहार शृंखलाओं में सूक्ष्म-प्लास्टिक |
पर्यावरणीय मुद्दे I: वायु, जल, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण
प्रदूषण पर्यावरण में किसी पदार्थ अथवा ऊर्जा-रूप का ऐसी दर से जुड़ना है जो उसके प्रकीर्णन, तनुकरण, अपघटन या पुनर्चक्रण की क्षमता से अधिक हो। पर्यावरणीय मुद्दों का वर्गीकरण पैमाने के आधार पर होता है: स्थानीय (शोरगुल भरा बाज़ार, दूषित कुआँ), क्षेत्रीय (अम्ल वर्षा, नदी प्रदूषण, सीमापार धुंध) एवं वैश्विक (जलवायु परिवर्तन, ओज़ोन क्षय, महासागरीय प्लास्टिक)।
प्रदूषकों को प्राथमिक प्रदूषकों में भी बाँटा जाता है, जो स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं (SO₂, NO, CO, कणिकीय पदार्थ), और द्वितीयक प्रदूषकों में, जो वायुमंडल में अभिक्रिया से बनते हैं — इसका शास्त्रीय उदाहरण प्रकाश-रासायनिक धुंध में धरातलीय ओज़ोन एवं PAN (परॉक्सीऐसिटिल नाइट्रेट) है। DDT, पारा एवं प्लास्टिक जैसे अजैव-निम्नीकरणीय प्रदूषक बने रहते हैं और किसी जीव में जैव-संचयन (bioaccumulation) तथा आहार शृंखला में ऊपर की ओर जैव-आवर्धन (biomagnification) से गुज़रते हैं।
| प्रदूषक | मुख्य स्रोत | विशिष्ट प्रभाव / रोग |
|---|---|---|
| कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) | अपूर्ण दहन; वाहन निकास | हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है — ऊतकों को ऑक्सीजन से वंचित करता है |
| सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) | कोयला-आधारित विद्युत संयंत्र, धातु-गलन भट्टियाँ | श्वसन-तंत्र में जलन; अम्ल वर्षा; पत्तियों का पीला पड़ना |
| नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOₓ) | इंजनों में उच्च ताप पर दहन | प्रकाश-रासायनिक धुंध, धरातलीय ओज़ोन, अम्ल वर्षा |
| PM₁₀ एवं PM₂.₅ | धूल, निर्माण, बायोमास दहन, डीज़ल | PM₂.₅ कूपिकाओं तक पहुँचता है — ब्रोंकाइटिस, दमा, हृदय-रोग |
| सीसा (Pb) | पुराना सीसायुक्त पेट्रोल, बैटरियाँ, रंग-रोगन | तंत्रिका तंत्र को हानि; बच्चों में बुद्धि-क्षमता घटती है (सीसा विषाक्तता) |
| पारा (Hg) | क्लोर-अल्कली संयंत्र, कोयला, फेंके गए उपकरण | मिनामाता रोग — तंत्रिका-तंत्र की क्षति |
| कैडमियम (Cd) | विद्युत-लेपन, बैटरियाँ, औद्योगिक बहिःस्राव | इताई-इताई रोग — अस्थि एवं वृक्क की क्षति |
| जल में नाइट्रेट (NO₃⁻) | उर्वरक का निक्षालन, मलजल | मेथेमोग्लोबिनीमिया — "ब्लू बेबी सिंड्रोम" |
| फ्लोराइड (F⁻) | भारत के कुछ भागों का भू-जनित भूजल | फ्लोरोसिस — दाँतों पर धब्बे, कंकाल-विकृति |
| आर्सेनिक (As) | गंगा–ब्रह्मपुत्र मैदान का दूषित भूजल | आर्सेनिकोसिस / ब्लैक-फ़ुट रोग, त्वचा-घाव, कैंसर |
भारत में परिवेशी वायु का नियमन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) से होता है — वर्तमान समुच्चय 2009 का है और 12 प्रदूषकों को समाहित करता है। जन-संप्रेषण हेतु राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) "एक संख्या, एक रंग, एक विवरण" के विचार पर आरंभ किया गया, जो आठ प्रदूषकों को समेकित करता है: PM₁₀, PM₂.₅, NO₂, SO₂, CO, O₃, NH₃ एवं Pb। किसी स्थान का घोषित AQI इनमें से सर्वाधिक (सबसे बुरा) उप-सूचकांक होता है और उस प्रदूषक को प्रमुख प्रदूषक कहते हैं।
| AQI परिसर | श्रेणी | संभावित स्वास्थ्य प्रभाव |
|---|---|---|
| 0–50 | अच्छा | न्यूनतम प्रभाव |
| 51–100 | संतोषजनक | संवेदनशील व्यक्तियों को हल्की श्वास-असुविधा |
| 101–200 | मध्यम | दमा, फुफ्फुस एवं हृदय रोगियों को असुविधा |
| 201–300 | खराब | दीर्घ संपर्क पर श्वास-असुविधा |
| 301–400 | अत्यंत खराब | दीर्घ संपर्क पर श्वसन रोग |
| 401–500 | गंभीर | स्वस्थ व्यक्तियों को भी प्रभावित; रोगियों को गंभीर जोखिम |
जल प्रदूषण मुख्यतः BOD (जैव-रासायनिक ऑक्सीजन माँग) — कार्बनिक पदार्थ के अपघटन हेतु सूक्ष्मजीवों को आवश्यक ऑक्सीजन — तथा COD (रासायनिक ऑक्सीजन माँग) से मापा जाता है। उच्च BOD का अर्थ है निम्न घुलित ऑक्सीजन (DO), जिससे मछलियाँ दम घुटकर मरती हैं। मृदा प्रदूषण कीटनाशकों, भारी धातुओं, औद्योगिक कीचड़ एवं अतिरिक्त लवणों से उत्पन्न होता है और उर्वरता-ह्रास, लवणता तथा दूषित फसलों के रूप में प्रकट होता है। ध्वनि प्रदूषण इस अर्थ में अनोखा है कि कोई अवशेष नहीं छोड़ता: यह लघुगणकीय मापक्रम पर डेसिबल (dB) में मापा जाता है, और भारत के ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 दिन के लिए लगभग औद्योगिक क्षेत्र में 75 dB, वाणिज्यिक में 65 dB, आवासीय में 55 dB एवं शांति क्षेत्र में 50 dB की सीमा तय करते हैं, रात्रि सीमाएँ इससे कम हैं।
पर्यावरणीय मुद्दे II: अपशिष्ट — ठोस, प्लास्टिक, ई-अपशिष्ट एवं जैव-चिकित्सकीय
भारत में अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के एक कुल से संचालित होता है — इनमें से अधिकांश 2016 में पुनः जारी हुए। सर्वत्र संगठक सिद्धांत अपशिष्ट पदानुक्रम है, जिसे 5 R के रूप में याद रखना सर्वोत्तम है: मना करना (Refuse) → घटाना (Reduce) → पुनः उपयोग (Reuse) → पुनर्चक्रण (Recycle) → पुनर्प्राप्ति (Recover), और भराव-क्षेत्र (landfill) तथा भस्मीकरण केवल अंतिम उपाय के रूप में। दूसरा संगठक सिद्धांत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) है: किसी उत्पाद का उत्पादक जीवन-अंत पर उसे वापस लेने के लिए उत्तरदायी रहता है।
| अपशिष्ट का प्रकार | इसमें क्या आता है | नियंत्रक नियम / मुख्य विशेषता |
|---|---|---|
| नगरीय ठोस अपशिष्ट | घरेलू कचरा — गीला (जैव-निम्नीकरणीय), सूखा (पुनर्चक्रणीय), घरेलू संकटप्रद | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 — स्रोत पर तीन धाराओं में पृथक्करण अनिवार्य |
| प्लास्टिक अपशिष्ट | पैकेजिंग, थैलियाँ, एकल-उपयोग वस्तुएँ, सूक्ष्म-प्लास्टिक | प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016; चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध |
| ई-अपशिष्ट | फेंके गए कंप्यूटर, फ़ोन, टीवी, CFL — इनमें सीसा, पारा, कैडमियम, ब्रोमिनयुक्त ज्वाला-मंदक होते हैं | ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016, जिनका स्थान 2022 नियमों ने लिया; आधार EPR एवं प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता |
| जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट | मानव ऊतक, तीक्ष्ण वस्तुएँ, संदूषित रुई, अवसान-तिथि पार दवाएँ, संवर्ध | जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 — रंग-कूट वाले पात्र: पीला, लाल, सफ़ेद (पारभासी, तीक्ष्ण), नीला |
| संकटप्रद अपशिष्ट | संक्षारक, विषैला, ज्वलनशील, अभिक्रियाशील औद्योगिक अपशिष्ट | संकटप्रद एवं अन्य अपशिष्ट नियम, 2016; सीमापार आवागमन बेसल अभिसमय के अंतर्गत |
| रेडियोसक्रिय अपशिष्ट | प्रयुक्त नाभिकीय ईंधन, चिकित्सकीय समस्थानिक | परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) द्वारा नियंत्रित; गहन भूगर्भिक अथवा अभियंत्रित भंडारण |
- कंपोस्टिंग एवं वर्मीकंपोस्टिंग: गीले अपशिष्ट का ऑक्सी-अपघटन से खाद में परिवर्तन — भारतीय शहरों के लिए सबसे सस्ता एवं विकेंद्रित समाधान।
- जैव-मेथेनन: अनॉक्सी पाचन से बायोगैस (मेथेन) तथा घोल का उत्पादन; गोशालाओं, भोजनालयों एवं मलजल शोधन संयंत्रों में प्रयुक्त।
- अपशिष्ट-से-ऊर्जा / भस्मीकरण: आयतन नाटकीय रूप से घटाता है, किंतु ताप एवं शोधन अपर्याप्त हो तो डाइऑक्सिन तथा फ़्यूरान उत्सर्जन का जोखिम है।
- स्वच्छ भराव-क्षेत्र: अस्तर, निस्रावी-संग्रह एवं गैस-निकास वाला अभियंत्रित गड्ढा — यह खुले कूड़ाघर से बहुत भिन्न है, जो निस्राव (leachate) द्वारा भूजल को दूषित करता है।
जलवायु परिवर्तन, ओज़ोन क्षय, अम्ल वर्षा एवं जैव विविधता की हानि
हरितगृह प्रभाव (greenhouse effect) प्राकृतिक तथा आवश्यक है: क्षोभमंडल की कुछ गैसें अल्प-तरंगदैर्घ्य सौर विकिरण को भीतर आने देती हैं किंतु पृथ्वी द्वारा पुनः उत्सर्जित दीर्घ-तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे ग्रह अन्यथा की तुलना में लगभग 33 °C अधिक गर्म रहता है। वैश्विक तापन मानवजनित उत्सर्जनों से उत्पन्न बढ़ा हुआ हरितगृह प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन उसके पश्चात् आने वाला तापमान, वर्षा, मानसून-व्यवहार, समुद्र-स्तर एवं चरम-घटना आवृत्ति का व्यापक, दीर्घकालिक बदलाव है।
वैश्विक तापन क्षमता (GWP) तुलना करती है कि किसी गैस का एक किलोग्राम, CO₂ के एक किलोग्राम की तुलना में, चुने गए क्षितिज — सामान्यतः 100 वर्ष — में कितनी ऊष्मा रोकता है। परिभाषा से CO₂ का GWP 1 है। मेथेन प्रति किलोग्राम बहुत अधिक ऊष्मा रोकती है किंतु वायुमंडल में केवल लगभग एक दशक टिकती है, जबकि CO₂ शताब्दियों तक बनी रहती है — इसीलिए कम GWP के बावजूद कुल बलन में CO₂ का ही प्रभुत्व है। (सटीक GWP मान प्रत्येक IPCC आकलन रिपोर्ट में संशोधित होते हैं, अतः एकल संख्या के स्थान पर उस रिपोर्ट का उल्लेख करें जिस पर आप निर्भर हैं।)
| गैस | मुख्य मानवजनित स्रोत | CO₂ की तुलना में GWP (100 वर्ष) |
|---|---|---|
| कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) | जीवाश्म-ईंधन दहन, सीमेंट, वनोन्मूलन | 1 (संदर्भ गैस) |
| मेथेन (CH₄) | धान के खेत, पशुओं में आँत्रिक किण्वन, भराव-क्षेत्र, गैस-रिसाव | कई गुना अधिक (हाल की IPCC रिपोर्टों में लगभग 25–30) |
| नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) | नाइट्रोजनी उर्वरक, बायोमास दहन | लगभग 300 गुना अधिक |
| HFC एवं PFC | प्रशीतन एवं वातानुकूलन, ऐल्युमिनियम व अर्धचालक उद्योग | सैकड़ों से हज़ारों गुना अधिक |
| सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆) | उच्च-वोल्टता विद्युत स्विचगियर में विद्युतरोधन | क्योटो समूह में सर्वोच्च GWP — बीस हज़ार से अधिक |
| जलवाष्प | प्राकृतिक; वायु गर्म होने पर प्रतिपुष्टि के रूप में बढ़ती है | सबसे बड़ा प्राकृतिक योगदाता, किंतु सीधे नियंत्रित नहीं |
ओज़ोन क्षय पूर्णतः पृथक् समस्या है, और इसे वैश्विक तापन से भ्रमित करना इस इकाई की सर्वाधिक सामान्य भूल है। ओज़ोन परत समतापमंडल में, लगभग 15–35 किमी ऊपर स्थित है, और हानिकारक UV-B विकिरण अवशोषित करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं मिथाइल ब्रोमाइड ऊपर पहुँचकर पराबैंगनी प्रकाश से विखंडित होते हैं और क्लोरीन तथा ब्रोमीन मुक्त मूलक छोड़ते हैं; प्रत्येक ऐसा मूलक उत्प्रेरकीय रूप से हज़ारों ओज़ोन अणुओं का विनाश करता है। मोटाई डॉब्सन इकाई में मापी जाती है; अंटार्कटिका पर मौसमी वासंतिक "ओज़ोन छिद्र" इसलिए बनता है क्योंकि ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल इस अभिक्रिया को सांद्र कर देते हैं। विश्व ओज़ोन दिवस 16 सितंबर है।
- अम्ल वर्षा: SO₂ एवं NOₓ वायुमंडलीय नमी में घुलकर सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिससे वर्षा का pH प्राकृतिक मान लगभग 5.6 से नीचे चला जाता है। प्रभाव: मृदा पोषक तत्वों का निक्षालन, झीलों में मछलियों की मृत्यु, तथा संगमरमर का संक्षारण — यही "पाषाण कुष्ठ" ताजमहल की क्षति का कारण माना जाता है।
- सुपोषण (eutrophication): किसी जलाशय में नाइट्रेट एवं फॉस्फेट की अधिकता शैवाल प्रस्फुटन को जन्म देती है; प्रस्फुटन प्रकाश रोकता है, फिर मरकर अपघटित होता है, जिससे BOD बढ़ती है और घुलित ऑक्सीजन गिरकर मछलियों का दम घोंट देती है। अंतिम अवस्था मृत क्षेत्र (dead zone) है। सांस्कृतिक (मानवजनित) सुपोषण प्राकृतिक प्रकार से कहीं अधिक तेज़ होता है।
- वनोन्मूलन: कृषि, खनन, सड़क, बाँध एवं बसावट हेतु वन-आवरण का हटाना। यह कार्बन अवशोषक को कार्बन स्रोत में बदल देता है, मृदा अपरदन तथा आकस्मिक बाढ़ को तेज़ करता है, और वाष्पोत्सर्जन घटाकर वर्षा भी कम करता है।
- जैव विविधता की हानि: इसके कारक HIPPO हैं — आवास-हानि (Habitat), आक्रामक प्रजातियाँ (Invasive), प्रदूषण (Pollution), जनसंख्या वृद्धि (Population) एवं अति-दोहन (Overexploitation)। IUCN रेड लिस्ट प्रजातियों को "न्यून चिंतनीय" से लेकर संकटासन्न, संकटग्रस्त, अति-संकटग्रस्त और विलुप्त तक श्रेणीबद्ध करती है।
प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधन: नवीकरणीय, अनवीकरणीय एवं दक्षता
संसाधन प्रकृति में उपलब्ध वह सब कुछ है जिसे मानवीय क्षमता एवं प्रौद्योगिकी उपयोग में बदल सकें। परीक्षा हेतु मूल वर्गीकरण नवीकरणीयता के आधार पर है: नवीकरणीय (प्रवाह) संसाधन मानवीय काल-मापक्रम पर पुनर्भरित होते हैं — सौर, पवन, जल, भूतापीय, बायोमास, ज्वारीय; अनवीकरणीय (भंडार) संसाधन निश्चित मात्रा में हैं — कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम एवं धात्विक खनिज। मानक सूक्ष्मता ध्यान रखें: नवीकरणीय संसाधन भी समाप्त हो सकते हैं यदि उनका उपयोग पुनर्जनन से तेज़ हो (भूजल, वन, मात्स्यिकी), अतः "नवीकरणीय" का अर्थ "अक्षय" नहीं है।
| स्रोत | प्रकार | सबल पक्ष | सीमा |
|---|---|---|---|
| सौर (प्रकाशवोल्टीय एवं तापीय) | नवीकरणीय | भारत में प्रचुर; मॉड्यूलर; उपयोग में शून्य उत्सर्जन | असतत (रात्रि में उत्पादन नहीं); भूमि एवं भंडारण की आवश्यकता |
| पवन | नवीकरणीय | परिपक्व, कम लागत की प्रौद्योगिकी; तटीय एवं दक्कन के अच्छे स्थल | स्थल-विशिष्ट एवं परिवर्तनशील; शोर तथा पक्षियों की टकराहट |
| जल विद्युत | नवीकरणीय | भंडारणीय, माँग पर उपलब्ध, दीर्घ संयंत्र-आयु, बाढ़ नियंत्रण | जलमग्नता, विस्थापन, गाद; जलाशयों से मेथेन |
| भूतापीय | नवीकरणीय | सतत आधार-भार उत्पादन, अत्यल्प भू-क्षेत्र | केवल तप्त-जल पेटियों तक सीमित — जैसे लद्दाख का पुगा, हिमाचल का मणिकरण |
| बायोमास एवं बायोगैस | नवीकरणीय | कृषि अवशेष का उपयोग; विकेंद्रित ग्रामीण ईंधन | कच्चा जलाने पर घरेलू वायु प्रदूषण; भोजन एवं चारे से प्रतिस्पर्धा |
| नाभिकीय (यूरेनियम, थोरियम) | अनवीकरणीय किंतु न्यून-कार्बन | अत्यधिक ऊर्जा घनत्व; स्थिर आधार भार | रेडियोसक्रिय अपशिष्ट, दुर्घटना जोखिम, उच्च पूँजी लागत |
| कोयला, तेल एवं प्राकृतिक गैस | अनवीकरणीय | घना, भंडारणीय, विद्यमान अधोसंरचना | CO₂, SO₂ एवं कणिकीय प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत |
भारत का संस्थागत प्रयास नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008) के आठ मिशनों में से एक के रूप में 2010 में आरंभ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, तथा भारत एवं फ़्रांस द्वारा 2015 में संयुक्त रूप से आरंभ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के माध्यम से चलता है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। दक्षता पक्ष पर, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की, जो उपकरणों के लिए सुपरिचित स्टार लेबलिंग योजना तथा उद्योगों के लिए निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार (PAT) योजना चलाता है।
प्राकृतिक संकट, आपदाएँ एवं आपदा-प्रबंधन चक्र
संकट (hazard) एक संभावित क्षतिकारी परिघटना है; आपदा (disaster) वह है जो तब घटित होती है जब वह संकट वास्तव में किसी सुभेद्य उद्भासित समुदाय पर आघात करके उसकी सामना करने की क्षमता को अभिभूत कर देता है। मानक संबंध है जोखिम = संकट × सुभेद्यता ÷ क्षमता। निर्जन मरुस्थल में भूकंप एक संकट-घटना है, आपदा नहीं — इसीलिए आपदा प्रबंधन मुख्यतः सुभेद्यता एवं क्षमता पर कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य केवल इन दो पदों को ही बदल सकता है।
| संकट | मापन / चेतावनी संस्था | भारत के सुभेद्य क्षेत्र |
|---|---|---|
| भूकंप | परिमाण के लिए रिक्टर मापक्रम, तीव्रता के लिए मर्केली मापक्रम; राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र | भूकंपीय क्षेत्र V (सर्वाधिक जोखिम) — कश्मीर, हिमाचल, पूर्वोत्तर, कच्छ, उत्तर बिहार |
| उष्णकटिबंधीय चक्रवात | पवन-गति श्रेणियाँ; भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्रीय विशिष्टीकृत मौसम केंद्र है | पूर्वी तट — ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु; गुजरात भी |
| बाढ़ | नदी-मापक तथा संकट-स्तर; केंद्रीय जल आयोग | गंगा–ब्रह्मपुत्र मैदान — बिहार, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश |
| सूखा | वर्षा की कमी; मौसमी, जलीय एवं कृषि सूखे के रूप में वर्गीकृत | वृष्टि-छाया एवं अर्ध-शुष्क पेटियाँ — मराठवाड़ा, रायलसीमा, बुंदेलखंड, सौराष्ट्र |
| भूस्खलन | ढाल-स्थिरता मानचित्रण; भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नोडल संस्था है | हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ |
| सुनामी | INCOIS, हैदराबाद स्थित भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र (2004 के पश्चात् स्थापित) | अंडमान एवं निकोबार द्वीप, तमिलनाडु व आंध्र के तट, केरल |
आपदा-प्रबंधन चक्र के चार चरण हैं, और NET बार-बार पूछता है कि कौन-सी गतिविधि किस चरण की है। दो चरण घटना से पूर्व आते हैं और दो उसके पश्चात्।
- न्यूनीकरण (पूर्व): संकट के प्रभाव को स्थायी रूप से घटाने वाले संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक कदम — भूकंप-रोधी भवन-संहिता, तटबंध, भू-उपयोग क्षेत्रीकरण, वनरोपण, संकट-मानचित्रण।
- तैयारी (पूर्व): उस घटना के लिए सन्नद्ध होना जो घटित तो होगी ही — पूर्व चेतावनी तंत्र, निकासी अभ्यास, चक्रवात आश्रय, भंडारण, प्रशिक्षण एवं समुदाय-जागरूकता।
- प्रतिक्रिया (पश्चात्, तत्काल): खोज एवं बचाव, निकासी, राहत शिविर, चिकित्सा सहायता, पेयजल तथा संचार की बहाली। यही NDRF की प्रमुख भूमिका है।
- पुनर्प्राप्ति / पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण (पश्चात्, दीर्घकालिक): घर, जीविका एवं अधोसंरचना का पुनर्निर्माण — आदर्शतः "पहले से बेहतर बनाओ" के सिद्धांत का पालन करते हुए।
भारत का विधिक ढाँचा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 है, जिसने त्रिस्तरीय संरचना बनाई: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) जिसका अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, तथा जिला प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) विशेषज्ञ प्रतिक्रिया बल है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण देखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई ढाँचा 2015–2030 मार्च 2015 में सेंडाई, जापान में तृतीय संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अंगीकृत हुआ, जिसने ह्योगो कार्य ढाँचा (2005–2015) का स्थान लिया; इसमें चार कार्य-प्राथमिकताएँ एवं सात वैश्विक लक्ष्य हैं, और यह बल आपदाओं के प्रबंधन से जोखिम के प्रबंधन की ओर स्थानांतरित करता है।
भारत में पर्यावरण संरक्षण: अधिनियम, नियम, बोर्ड एवं EIA
संविधान 42वें संशोधन (1976) के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को दृढ़ आधार देता है, जिसने अनुच्छेद 48A (राज्य के लिए पर्यावरण की रक्षा व सुधार तथा वन एवं वन्यजीव के संरक्षण का नीति-निर्देशक तत्व) एवं अनुच्छेद 51A(g) (प्रत्येक नागरिक का पर्यावरण-संरक्षण का मूल कर्तव्य) जोड़े। उच्चतम न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21, अर्थात् जीवन के अधिकार, में समाहित माना है। इसके पश्चात् वैधानिक विधि छह ऐतिहासिक अधिनियमों में आती है, जिनके वर्ष NET में सीधे स्मृति-अंक हैं।
| अधिनियम | वर्ष | मुख्य उपबंध |
|---|---|---|
| वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम | 1972 | अनुसूचियों द्वारा प्रजातियों की रक्षा; राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा बाघ आरक्षित क्षेत्रों का विधिक आधार |
| जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम | 1974 | प्रथम प्रमुख प्रदूषण कानून; CPCB एवं SPCB की स्थापना; बहिःस्राव निस्सारण हेतु सम्मति |
| वन (संरक्षण) अधिनियम | 1980 | वन भूमि को गैर-वन उपयोग में बदलने से पूर्व केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य |
| वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम | 1981 | वायु-गुणवत्ता मानक, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा; आंशिकतः स्टॉकहोम प्रतिबद्धताओं के निर्वाह हेतु अधिनियमित |
| पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम | 1986 | भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात् पारित छत्र अधिनियम; केंद्र को व्यापक शक्तियाँ देता है और अधिकांश पर्यावरण नियमों व EIA अधिसूचनाओं का जनक है |
| राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम | 2010 | NGT की स्थापना, पर्यावरण मामलों के शीघ्र निपटान हेतु विशिष्ट पर्यावरण न्यायालय (मुख्य पीठ नई दिल्ली) |
| जैविक विविधता अधिनियम | 2002 | भारत में CBD का क्रियान्वयन; राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना |
संस्थागत पक्ष पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) जल अधिनियम के अंतर्गत 1974 में गठित हुआ और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है; राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) राज्य स्तर पर सम्मति देते, निगरानी करते तथा अभियोजन चलाते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) किसी प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों का स्वीकृति से पूर्व पूर्वानुमान करने की प्रक्रिया है, और भारत में यह 1986 के अधिनियम के अंतर्गत जारी EIA अधिसूचना, 2006 से संचालित होती है, जो परियोजनाओं को श्रेणी A (केंद्र में मूल्यांकित) एवं श्रेणी B (राज्य स्तर पर मूल्यांकित) में बाँटती है।
- छानबीन (Screening) — इस परियोजना के लिए EIA आवश्यक है या नहीं?
- परिधि-निर्धारण (Scoping) — अध्ययन में कौन-से प्रभाव एवं कौन-से विकल्प परखे जाएँ? इससे संदर्भ-शर्तें बनती हैं।
- जन-परामर्श / जन-सुनवाई — प्रभावित लोग तथा व्यापक जनता अपनी चिंताएँ अभिलेख पर रखते हैं।
- मूल्यांकन एवं निर्णय — विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति संस्तुति देती है, और नियामक प्राधिकारी शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति देता या अस्वीकार करता है; इसके पश्चात् स्वीकृति-उपरांत निगरानी होती है।
अंतर्राष्ट्रीय समझौते: स्टॉकहोम से पेरिस तक
यह इकाई 9 की सर्वाधिक उपयोगी तालिका है। इसे पृथक् तिथियों के रूप में नहीं, बल्कि विषयों की काल-रेखा के रूप में सीखें: आर्द्रभूमि (1971) → प्रथम वैश्विक सम्मेलन (1972) → प्रजातियों का व्यापार (1973) → ओज़ोन संधियाँ (1985 एवं 1987) → संकटप्रद अपशिष्ट (1989) → पृथ्वी शिखर सम्मेलन एवं उसकी जुड़वाँ अभिसमय (1992) → बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती (1997) → स्वैच्छिक राष्ट्रीय संकल्प (2015)।
| समझौता / घटना | वर्ष | विषय एवं मुख्य बिंदु |
|---|---|---|
| रामसर अभिसमय | 1971 | अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ; रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित; विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी |
| स्टॉकहोम सम्मेलन (मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) | 1972 | प्रथम वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन; इससे UNEP (नैरोबी) की स्थापना तथा विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून आए |
| CITES | 1973 | वन्य जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन; वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित |
| विएना अभिसमय | 1985 | ओज़ोन परत के संरक्षण हेतु ढाँचा-अभिसमय — मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जनक |
| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल | 1987 | ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों (CFC, हैलोन) का चरणबद्ध उन्मूलन; सर्वाधिक सफल पर्यावरण संधि; किगाली संशोधन (2016) ने HFC जोड़े |
| बेसल अभिसमय | 1989 | संकटप्रद अपशिष्टों के सीमापार आवागमन एवं निपटान का नियंत्रण — धनी देशों द्वारा निर्धन देशों में विषैला कचरा डालने पर रोक |
| रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (UNCED) | 1992 | इससे एजेंडा 21, रियो घोषणा, वन सिद्धांत निकले तथा UNFCCC एवं CBD दोनों हस्ताक्षर हेतु खुले |
| जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD) | 1992 | तीन उद्देश्य: संरक्षण, संवहनीय उपयोग एवं लाभों का न्यायसंगत बँटवारा; प्रोटोकॉल — कार्टाजेना (2000, जैव-सुरक्षा), नागोया (2010, पहुँच एवं लाभ-बँटवारा) |
| UNCCD | 1994 | मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, एजेंडा 21 की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में पेरिस में अंगीकृत; तीसरा "रियो अभिसमय" |
| क्योटो प्रोटोकॉल | 1997 | केवल विकसित (अनुसूची I) देशों पर विधिक रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य; लचीले तंत्र — CDM, संयुक्त क्रियान्वयन, उत्सर्जन व्यापार |
| स्टॉकहोम अभिसमय | 2001 | दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) पर — इसे 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से भ्रमित न करें |
| पेरिस समझौता | 2015 | COP-21 में अंगीकृत; तापन को 2 °C से पर्याप्त नीचे रखना और 1.5 °C का प्रयास; प्रत्येक देश राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करता है — सार्वभौमिक, किंतु लक्ष्यों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी नहीं |
- 1972स्टॉकहोम सम्मेलन — पर्यावरण वैश्विक राजनीति में प्रवेश करता है; UNEP की स्थापना
- 1987ब्रुंटलैंड रिपोर्ट "आवर कॉमन फ़्यूचर" सतत विकास को परिभाषित करती है; मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर
- 1988जलवायु विज्ञान के आकलन हेतु WMO एवं UNEP द्वारा IPCC की स्थापना
- 1992रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन — एजेंडा 21, UNFCCC एवं CBD
- 1997क्योटो प्रोटोकॉल — अनुसूची I देशों के लिए बाध्यकारी कटौती (2005 से प्रभावी)
- 2015पेरिस समझौता (COP-21), SDGs का अंगीकरण, एवं सेंडाई ढाँचा — "तीन-गुना 2015"
इन सबके पीछे जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) है, जिसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) एवं UNEP ने की। IPCC कोई मूल शोध नहीं करता और किसी की निगरानी नहीं करता: यह प्रकाशित विज्ञान का आकलन करता है और तीन कार्य-समूहों (भौतिक विज्ञान; प्रभाव एवं अनुकूलन; न्यूनीकरण) के माध्यम से आकलन रिपोर्ट जारी करता है। इसकी रिपोर्टें वह तथ्यात्मक आधार तय करती हैं जिस पर वार्षिक पक्षकारों का सम्मेलन (COP) में वार्ताकार बहस करते हैं। UNFCCC के दो सिद्धांत प्रश्नों में बार-बार आते हैं: "साझी किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियाँ एवं संबंधित क्षमताएँ" (CBDR-RC) तथा प्रदूषक-भुगतान करे एवं पूर्वसावधानी सिद्धांत।
मुख्य बिंदु
- सतत विकास की परिभाषा ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, "आवर कॉमन फ़्यूचर" (1987) ने दी — वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करना, भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना; इसके तीन स्तंभ आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय हैं।
- MDG = 8 लक्ष्य, 2000–2015 (सन् 2000 की सहस्राब्दि घोषणा से)। SDG = 17 लक्ष्य, 169 उपलक्ष्य, 2015 में अंगीकृत, 2016 से प्रभावी, क्षितिज 2030 — एजेंडा 2030, सार्वभौमिक परिधि।
- भारत के AQI की छह श्रेणियाँ हैं — अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, अत्यंत खराब, गंभीर — जो आठ प्रदूषकों से बनती हैं, और घोषित AQI सबसे बुरा उप-सूचकांक होता है। PM₂.₅ PM₁₀ से अधिक घातक है क्योंकि यह कूपिकाओं तक पहुँचता है।
- दोनों वैश्विक समस्याओं को अलग रखें: ओज़ोन क्षय समतापमंडलीय है, CFC से उत्पन्न, मॉन्ट्रियल 1987 से निपटा गया; वैश्विक तापन क्षोभमंडलीय है, CO₂ व CH₄ से उत्पन्न, UNFCCC 1992 → क्योटो 1997 → पेरिस 2015 से निपटा गया।
- छह भारतीय अधिनियम क्रम में: वन्यजीव 1972, जल 1974, वन संरक्षण 1980, वायु 1981, पर्यावरण (संरक्षण) 1986, NGT 2010। 1986 का अधिनियम वह छत्र है जिसके अंतर्गत लगभग सभी बाद के नियम अधिसूचित होते हैं।
- नवीकरणीय का अर्थ अक्षय नहीं है — भूजल, वन एवं मात्स्यिकी नवीकरणीय होकर भी समाप्य हैं। ऊर्जा दक्षता = कम ऊर्जा से उतनी ही सेवा; संरक्षण = कम सेवा का उपयोग।
- आपदा-प्रबंधन चक्र: न्यूनीकरण एवं तैयारी पूर्व में, प्रतिक्रिया एवं पुनर्प्राप्ति पश्चात्। भारत: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, NDMA का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, प्रतिक्रिया हेतु NDRF; वैश्विक स्तर पर सेंडाई ढाँचा 2015–2030 (चार प्राथमिकताएँ, सात लक्ष्य) ने ह्योगो ढाँचे का स्थान लिया।
- संधि काल-रेखा: रामसर 1971 (आर्द्रभूमि), स्टॉकहोम 1972 (प्रथम सम्मेलन, UNEP), CITES 1973 (प्रजाति व्यापार), मॉन्ट्रियल 1987 (ओज़ोन), बेसल 1989 (संकटप्रद अपशिष्ट), रियो 1992 (UNFCCC + CBD), क्योटो 1997, पेरिस 2015। IPCC (1988) केवल विज्ञान का आकलन करता है; शोध नहीं करता।
अभ्यास प्रश्न (8)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य हैं, और वे किस वर्ष अंगीकृत हुए?
उत्तर देखें
उत्तर: C — 17 लक्ष्य, 2015 में अंगीकृत
SDG — 17 लक्ष्य एवं 169 उपलक्ष्य — सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में "हमारी दुनिया का रूपांतरण: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा" दस्तावेज़ द्वारा अंगीकृत हुए और 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए। विकल्प (अ) MDG का वर्णन है (8 लक्ष्य, सन् 2000 की सहस्राब्दि घोषणा से, 2015 तक)। विकल्प (द) अंगीकरण वर्ष को प्रभावी होने के वर्ष से भ्रमित करता है, और 21 तो MDG के उपलक्ष्यों की संख्या है।भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात् अधिनियमित, पर्यावरण संरक्षण के "छत्र अधिनियम" के रूप में किस भारतीय कानून का वर्णन किया जाता है?
उत्तर देखें
उत्तर: A — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तब पारित हुआ जब 1984 की भोपाल आपदा ने सामान्य पर्यावरण कानून का अभाव उजागर कर दिया। यह जानबूझकर व्यापक है और केंद्र सरकार को किसी भी पर्यावरणीय विषय पर मानक तय करने का अधिकार देता है — इसीलिए संकटप्रद अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट, ध्वनि तथा EIA अधिसूचना संबंधी नियम सभी इसी के अंतर्गत जारी होते हैं। जल अधिनियम (1974) एवं वायु अधिनियम (1981) क्षेत्र-विशिष्ट हैं, और NGT अधिनियम (2010) एक न्यायालय बनाता है, मानक-निर्धारण की शक्ति नहीं।1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्यतः किससे संबंधित है?
उत्तर देखें
उत्तर: D — ओज़ोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों का चरणबद्ध उन्मूलन
1985 के विएना अभिसमय के अंतर्गत बना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) CFC एवं हैलोन जैसे ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों का चरणबद्ध उन्मूलन करता है; इसे व्यापक रूप से सर्वाधिक सफल पर्यावरण संधि कहा जाता है, और इसके किगाली संशोधन (2016) ने HFC जोड़े। विकल्प (अ) क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 है; विकल्प (ब) बेसल अभिसमय, 1989; विकल्प (स) रामसर अभिसमय, 1971। ध्यान दें कि HFC हरितगृह गैसें होने पर भी मॉन्ट्रियल का प्रमुख विषय ओज़ोन ही रहता है।आपदा-प्रबंधन चक्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (I) भूकंप-रोधी भवन-संहिता लागू करना न्यूनीकरण का उदाहरण है। (II) निकासी अभ्यास कराना एवं पूर्व चेतावनी तंत्र चलाना तैयारी का उदाहरण है। कौन सही है?
उत्तर देखें
उत्तर: B — I एवं II दोनों सही हैं
दोनों कथन सही हैं। न्यूनीकरण में वे कदम आते हैं जो किसी संकट द्वारा संभव क्षति को स्थायी रूप से घटाते हैं — भवन-संहिता, तटबंध, भू-उपयोग क्षेत्रीकरण, वनरोपण। तैयारी में वे कदम आते हैं जो आकस्मिकता घटाकर प्रतिक्रिया सुधारते हैं — पूर्व चेतावनी, अभ्यास, आश्रय, भंडार, प्रशिक्षण। दोनों चक्र के आपदा-पूर्व अर्ध भाग के हैं; प्रतिक्रिया एवं पुनर्प्राप्ति आपदा-पश्चात् अर्ध भाग बनाते हैं। परीक्षण यह है: यह संरचना बदलता है (न्यूनीकरण) या लोगों को (तैयारी)?भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 350 का AQI मान किस श्रेणी में आता है?
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उत्तर: A — अत्यंत खराब
AQI की छह पट्टियाँ हैं — अच्छा (0–50), संतोषजनक (51–100), मध्यम (101–200), खराब (201–300), अत्यंत खराब (301–400) एवं गंभीर (401–500)। अतः 350 का मान अत्यंत खराब में आता है, जहाँ दीर्घ संपर्क श्वसन रोग उत्पन्न करता है। स्मरण रखें कि किसी केंद्र का घोषित AQI आठ अनुवीक्षित प्रदूषकों (PM₁₀, PM₂.₅, NO₂, SO₂, CO, O₃, NH₃, Pb) में सर्वाधिक उप-सूचकांक होता है, उनका औसत नहीं — अतः एक ही बुरा प्रदूषक संख्या तय कर देता है।किसी झील के सुपोषण का सर्वाधिक सीधा परिणाम क्या होता है?
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उत्तर: D — शैवाल प्रस्फुटन, फिर घुलित ऑक्सीजन में गिरावट एवं मछलियों की मृत्यु
सुपोषण पोषक तत्वों की अधिकता है — मुख्यतः उर्वरक-बहाव एवं मलजल से आया नाइट्रेट व फॉस्फेट। अतिरिक्त पोषक तत्व शैवाल प्रस्फुटन उत्पन्न करते हैं जो सूर्य-प्रकाश रोक देता है; शैवाल मरने पर अपघटक जीवाणु ऑक्सीजन खपाते हैं, अतः BOD बढ़ती है और घुलित ऑक्सीजन (DO) गिर जाती है, जिससे मछलियाँ व अन्य वायुजीवी जीव दम घुटकर मरते हैं। अंतिम अवस्था "मृत क्षेत्र" है। विकल्प (अ) एवं (स) प्रभाव को उलट देते हैं, और (ब) एक स्थानीय जल-गुणवत्ता समस्या को पूर्णतः पृथक् समतापमंडलीय ओज़ोन मुद्दे से भ्रमित करता है।निम्नलिखित में से कौन किसी अंतर्राष्ट्रीय उपकरण का उसके विषय से सही मेल कराता है?
उत्तर देखें
उत्तर: B — बेसल अभिसमय, 1989 — संकटप्रद अपशिष्टों का सीमापार आवागमन
केवल (ब) सही है: बेसल अभिसमय (1989) संकटप्रद अपशिष्टों के सीमापार आवागमन एवं निपटान को नियंत्रित करता है, जिससे धनी देश निर्धन देशों में विषैला कचरा न डाल सकें। शेष तीन विषयों को जानबूझकर बदल देते हैं: रामसर 1971 = आर्द्रभूमि, CITES 1973 = संकटग्रस्त प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योटो 1997 = अनुसूची I देशों के लिए बाध्यकारी हरितगृह-गैस कटौती, जबकि मरुस्थलीकरण UNCCD (1994) का विषय है।निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (I) 1988 में WMO एवं UNEP द्वारा स्थापित IPCC स्वयं मूल जलवायु शोध करता है तथा वैश्विक उत्सर्जनों की निगरानी करता है। (II) 2015 का पेरिस समझौता प्रत्येक पक्षकार से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है और तापन को 2 °C से पर्याप्त नीचे रखते हुए 1.5 °C का प्रयास करता है। कौन सही है?
उत्तर देखें
उत्तर: C — केवल II सही है
कथन I का उत्तरार्ध ग़लत है: IPCC की स्थापना वस्तुतः 1988 में WMO एवं UNEP ने की, किंतु यह कोई मूल शोध और कोई निगरानी नहीं करता — यह पहले से प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य का आकलन करता है और तीन कार्य-समूहों के माध्यम से आकलन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कथन II सही है: पेरिस समझौता (COP-21, 2015) सार्वभौमिक है, स्वनिर्धारित NDC तथा पाँच-वर्षीय वैश्विक समीक्षा पर आधारित है, और तापन को 2 °C से पर्याप्त नीचे रखते हुए 1.5 °C का लक्ष्य रखता है। अतः केवल II सही है।