भूमि व शासन: सर्वोपरि अधिकार, भूमि संकलन, अधिग्रहण, भू-अभिलेख, स्थानीय शासन व सहभागिता
2. 2013 के अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण
2013 के अधिनियम ने 1894 के तर्क को “राज्य निर्णय करता है” से “राज्य औचित्य देता है और साझा करता है” में बदल दिया। उसके मुख्य रक्षोपाय ये हैं।
- सहमति: निजी कंपनी हेतु अधिग्रहण में प्रभावित परिवारों में से कम से कम 80 प्रतिशत की पूर्व सहमति; सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजना में कम से कम 70 प्रतिशत। राज्य की अपनी परियोजनाओं हेतु कोई सहमति-देहली नहीं।
- सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA): अधिग्रहण आगे बढ़ने से पहले यह अध्ययन कि कौन प्रभावित है और क्या खोया जाता है, प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई, विशेषज्ञ मूल्यांकन व सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना सहित, सीमित अपवादों के साथ।
- खाद्य सुरक्षा: सिंचित बहु-फ़सली भूमि अंतिम उपाय के रूप में और सीमाओं के भीतर ही अर्जित होनी है।
- उचित प्रतिकर: बाज़ार मूल्य को गुणक से गुणा, उसमें परिसंपत्तियाँ, और सांत्वना राशि (नीचे सारणी)।
- पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन (R&R): प्रभावित परिवारों हेतु पृथक पात्रताएँ व R&R पंचाट।
- समय व उपयोग की सीमाएँ: घोषणा के बारह माह के भीतर पंचाट न हो तो अधिग्रहण निरस्त हो जाता है; पाँच वर्ष अप्रयुक्त पड़ी भूमि स्वामियों या भूमि-बैंक को लौटाई जाती है।
| घटक | नियम |
|---|---|
| बाज़ार मूल्य | इनमें से सर्वाधिक: क्षेत्र की स्टांप-शुल्क (सर्किल) दर; निकट की समान भूमि के हाल के पंजीकृत विक्रय-मूल्यों के ऊपरी आधे का औसत; और निजी-कंपनी या PPP परियोजनाओं में सहमत राशि |
| गुणक (कारक) | नगरीय क्षेत्र: 1। ग्रामीण क्षेत्र: 1 से 2 के बीच, नगरीय क्षेत्र से दूरी के अनुसार राज्य द्वारा निर्धारित |
| संलग्न परिसंपत्तियाँ | भवन, वृक्ष, खड़ी फ़सलें, कुएँ आदि, पृथक मूल्यांकित |
| प्रतिकर | (बाज़ार मूल्य × कारक) + परिसंपत्तियों का मूल्य |
| सांत्वना राशि | उस प्रतिकर का 100 प्रतिशत (1894 के अधिनियम में बाज़ार मूल्य का 30 प्रतिशत) |
| कुल पंचाट | प्रतिकर + सांत्वना राशि |
हल किया उदाहरण। 3 ha के ग्रामीण भूखंड का बाज़ार मूल्य ₹30 लाख प्रति हेक्टेयर है, कारक 2 है और परिसंपत्तियाँ ₹6 लाख की हैं। भूमि = 3 × 30 × 2 = 180 लाख; प्रतिकर = 180 + 6 = 186 लाख; सांत्वना राशि = 186 लाख; कुल पंचाट = 372 लाख। उतने ही मूल्य के नगरीय भूखंड हेतु कारक 1 है, अतः पंचाट बहुत कम है।
R&R पात्रताओं में शामिल हैं: जिन प्रभावित परिवारों का घर जाता है उन्हें मकान, एक अवधि हेतु निर्वाह भत्ता, परिवार के किसी सदस्य हेतु रोज़गार, एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी में से चयन, परिवहन व पुनर्व्यवस्थापन भत्ते, और जहाँ भूमि नगरीकरण हेतु ली जाए वहाँ लागत चुकाने पर विकसित भूमि के अंश का प्रस्ताव। पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएँ अनिवार्य हैं। प्रभावित परिवारों में केवल स्वामी नहीं, काश्तकार, खेतिहर मज़दूर व वे अन्य भी आते हैं जिनकी आजीविका भूमि पर निर्भर थी।
3. भूमि संकलन व पुनर्समायोजन: नगर नियोजन योजना
भूमि पुनर्समायोजन (भूमि संकलन) भूमि को अर्जित किए बिना जुटाता है। परिभाषित क्षेत्र के स्वामी अपने भूखंड संकलित करते हैं; नियोजन निकाय सड़कें, खुला स्थान व सुविधाएँ अभिन्यस्त करता है, क्षेत्र को सेवायुक्त बनाता है, और पुनर्गठित भूखंड लौटाता है जो मूल से छोटे हैं पर, सेवायुक्त व नियमित होने से, अधिक मूल्यवान। भूमि का एक भाग लोक प्रयोजनों में जाता है और एक भाग आरक्षित भूखंडों में, जो कार्यों का व्यय चुकाने हेतु बेचे जाते हैं। यह मॉडल जर्मनी, जापान, कोरिया व ताइवान से आया है; भारत में यह गुजरात व महाराष्ट्र की नगर नियोजन योजना (TPS) है।
गुजरात TPS में, गुजरात नगर नियोजन व नगरीय विकास अधिनियम, 1976 (जो 1915 के बॉम्बे अधिनियम से निकला) के अंतर्गत, प्राधिकरण योजना बनाने का आशय घोषित करता है और प्रारूप प्रकाशित करता है, राज्य द्वारा नियुक्त नगर नियोजन अधिकारी स्वामियों की सुनवाई कर योजना को अंतिम रूप देता है, और राज्य उसे स्वीकृत करता है। प्रत्येक मूल भूखंड (OP) छोटे क्षेत्र का अंतिम भूखंड (FP) बनता है; काटी गई भूमि सड़कों, खुले स्थान, सुविधाओं, कमज़ोर वर्गों के आवास व आरक्षित भूखंडों में जाती है। योजना सहित अंतिम भूखंड का मूल्य योजना रहित मूल भूखंड से तुलित होता है, और बेटरमेंट शुल्क (उन्नयन-शुल्क) वृद्धि का एक अंश, प्रायः आधे तक, वसूलता है; जहाँ भूमि ली जाए और वस्तु-रूप में न लौटे वहाँ प्रतिकर दिया जाता है। विवाद अपील-निकाय सुनता है।
दिल्ली की भूमि संकलन नीति, जो पहली बार 2013 में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 व महायोजना के अंतर्गत अधिसूचित हुई और तब से संशोधित हुई है, यही विचार नगरीकरण-योग्य सीमांत में लागू करती है: स्वामी भूमि DDA के साथ संकलित करते हैं, जो मुख्य अवसंरचना बनाता है और विकसित भूमि का एक अंश स्वामियों को लौटाता है, शेष सड़कों, सुविधाओं व लोक उपयोग हेतु रखता है। अंश व शर्तें संशोधित हुई हैं, अतः नीति को संशोधित रूप में पढ़ें।
| विशेषता | संकलन / TPS | अधिग्रहण |
|---|---|---|
| स्वामित्व | स्वामी पुनर्गठित भूखंड रखते हैं | स्वामी स्वत्व खोते हैं और प्रतिकर पाते हैं |
| प्राधिकरण का नकद व्यय | अल्प; कार्यों का व्यय आरक्षित भूखंड व उन्नयन-शुल्क देते हैं | पूरा प्रतिकर पहले देय |
| स्वामी का मूल्य-वृद्धि में हिस्सा | हाँ, सेवायुक्त अंतिम भूखंड के माध्यम से | नहीं, गुणक व R&R के माध्यम से ही |
| प्रतिरोध व मुक़दमेबाज़ी | कम, यद्यपि मूल्यांकन-विवाद उठते हैं | अधिक |
| सर्वाधिक उपयुक्त | अनेक छोटे स्वामियों वाले ग्रीनफ़ील्ड व नगर-सीमांत क्षेत्र | रेखीय परियोजनाएँ व वे स्थल जहाँ स्वामियों को विस्थापित करना ही है |
| सीमाएँ | विधि, तकनीकी क्षमता व स्वामियों का सहयोग चाहिए; धीमा; निर्मित क्षेत्रों हेतु अनुपयुक्त | महँगा; R&R का भार; निजी परियोजनाओं हेतु सहमति-नियम |
अंकगणित। अंतिम भूखंड का क्षेत्र = मूल क्षेत्र × (1 − कुल कटौती का भिन्न)। 40 प्रतिशत कुल कटौती पर 2,500 m² का भूखंड 1,500 m² लौटाता है। स्वामी को लाभ तब है जब प्रति m² मूल्य 1 ÷ (1 − 0.40) = 1.67 गुना से अधिक बढ़े, यही सम-विच्छेद वृद्धि है। योजना-स्तर पर, 200 ha की योजना में जहाँ सड़कें 20 प्रतिशत, खुला स्थान व सुविधाएँ 14 प्रतिशत और आरक्षित भूखंड 16 प्रतिशत लेते हैं, स्वामियों को शेष 100 − 50 = 50 प्रतिशत मिलता है, अर्थात् 100 ha।
4. भू-अभिलेख, स्वत्व, नामांतरण व कैडस्ट्रे
विलेखों का पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908) विक्रय-विलेख जैसे लेन-देन को सार्वजनिक रजिस्टर में दर्ज करता है। यह सार्वजनिक सूचना व साक्ष्य-मूल्य देता है पर विक्रेता के स्वत्व की गारंटी नहीं देता, क्योंकि विलेख वही अंतरित कर सकता है जो विक्रेता के पास था। अतः भारत में उपधारणात्मक स्वत्व है, जिसे पूर्व विलेखों की शृंखला खँगालकर परखा जाता है। स्वत्व पंजीकरण प्रणाली (टॉरेन्स प्रणाली, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, 1858) स्वत्व को ही पंजीकृत करती है, जिसकी राज्य गारंटी देता है, प्रायः आश्वासन-निधि सहित; वह निर्णायक है, और निर्णायक स्वत्व भारत के भू-अभिलेख सुधार का दीर्घकालिक लक्ष्य है।
नामांतरण (दाखिल-ख़ारिज) विक्रय, उत्तराधिकार, दान या बँटवारे के बाद राजस्व या नगरपालिका अभिलेख में नाम बदलता है। यह राजकोषीय प्रयोजन, भू-राजस्व या संपत्ति कर, के लिए है और कब्ज़े का उपधारणात्मक साक्ष्य देता है; यह स्वत्व न बनाता है न समाप्त करता है। अधिकार-अभिलेख (RoR) भूखंड का पाठ्य रजिस्टर है (स्वामी, क्षेत्र, भू-धारण, फ़सलें, दायित्व) और उसके अनेक नाम हैं: महाराष्ट्र व गुजरात में 7/12 उतारा, उत्तरी राज्यों में खसरा–खतौनी, तमिलनाडु में पट्टा–चिट्टा।
सर्वे संख्या (खसरा संख्या, या कैडस्ट्रल मानचित्र पर भूखंड संख्या) प्रत्येक भूखंड की पहचान कराती है, और उत्तराधिकारियों में बँटने पर उप-विभाजन (हिस्सा) होते हैं। कैडस्ट्रे भूखंडों का आधिकारिक रजिस्टर है, जिसमें सीमाएँ, क्षेत्र, स्वामी व उपयोग हैं, और कैडस्ट्रल मानचित्र प्रत्येक भूखंड दिखाता है। राजकोषीय कैडस्ट्रे कर का, विधिक कैडस्ट्रे अधिकारों का और बहुउद्देशीय कैडस्ट्रे भूखंडों को नियोजन, उपयोगिताओं व सेवाओं से जोड़ने का आधार है। कैडस्ट्रल मानचित्र बड़े पैमाने की ग्राम-योजनाएँ हैं, जो कभी चेन व प्लेन-टेबल से और अब टोटल स्टेशन, GNSS व ड्रोन-चित्रों से सर्वेक्षित होती हैं। मानचित्र-क्षेत्रफल = (मानचित्र-लंबाई × पैमाने का हर) × (मानचित्र-चौड़ाई × पैमाने का हर): 1:4,000 मानचित्र पर 2.5 cm × 3 cm का भूखंड 100 m × 120 m = 12,000 m² = 1.2 ha है।
अधिकांश राज्यों में पाठ्य RoR (राजस्व विभाग), मानचित्र (सर्वेक्षण विभाग) और पंजीकृत विलेख (पंजीकरण विभाग) अलग-अलग रखे जाते हैं और एक-दूसरे से दूर खिसक जाते हैं: पंजीकृत विक्रय का नामांतरण न हुआ हो सकता है, और उप-विभाजन मानचित्र पर न दिखे। भू-सूचना प्रणाली (LIS) स्थानिक परत (भूखंड मानचित्र) और गुण-परत (स्वामी, क्षेत्र, उपयोग, भार) को भूखंड-पहचानकर्ता से जोड़ती है। डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जो 2008 में राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में आरंभ हुआ, कंप्यूटरीकृत RoR, अंकीकृत कैडस्ट्रल मानचित्र, कंप्यूटरीकृत पंजीकरण व उनके एकीकरण को वित्त देता है, और उसने विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (ULPIN) आरंभ की।
| मद | यह क्या करता है | यह क्या नहीं करता |
|---|---|---|
| विलेख पंजीकरण | लेन-देन दर्ज करता है और सार्वजनिक सूचना देता है | विक्रेता के स्वत्व की गारंटी |
| नामांतरण | राजस्व या कर अभिलेख को नए धारक के नाम करता है | स्वामित्व बनाना या रद्द करना |
| संपत्ति कर निर्धारण | तय करता है कि कर कौन व कितना देता है | स्वामित्व सिद्ध करना |
| कैडस्ट्रल मानचित्र | भूखंड का आकार, माप व संख्या दिखाता है | अकेले स्वत्व स्थापित करना |
5. नगरीय शासन की संस्थाएँ व स्थानीय स्वशासन
नगरीय शासन की चार परतें हैं: संघ (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, TCPO, वित्तपोषक मिशन); राज्य (नगर विकास व नगर नियोजन विभाग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग); ज़िला या महानगर नियोजन स्तर (DPC, MPC); और नगरीय स्थानीय निकाय (ULB)। 74वें संशोधन के अंतर्गत ULB बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु नगर निगम, छोटे हेतु नगर परिषद और संक्रमणशील क्षेत्र हेतु नगर पंचायत है। छावनियाँ छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत छावनी बोर्डों द्वारा चलाई जाती हैं।
नगरपालिका में एक विमर्शी अंग होता है, वार्ड पार्षदों की निर्वाचित परिषद, जिसमें SC, ST व महिलाओं हेतु सीटें आरक्षित हैं और जिसका प्रमुख महापौर या अध्यक्ष है, तथा राज्य द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त या मुख्य अधिकारी के नेतृत्व में कार्यपालक अंग। आयुक्त प्रणाली (जैसे मुंबई) में कार्यपालिका शक्ति आयुक्त में निहित है जबकि परिषद विचार कर अनुमोदन करती है; महापौर-परिषद प्रणाली (जैसे कोलकाता) में वह महापौर की अध्यक्षता वाली समिति में निहित है। अधिकांश राज्यों में महापौर पार्षदों द्वारा चुना जाता है, कुछ में सीधे मतदाताओं द्वारा। स्थायी समितियाँ (वित्त, निर्माण, स्वास्थ्य आदि) बजट व प्रस्तावों की जाँच करती हैं, और वार्ड समितियाँ तीन लाख या अधिक के नगरों में परिषद को निवासियों के निकट लाती हैं।
कार्य व धन। अनिवार्य कार्यों में प्रायः जल आपूर्ति, सीवरेज व निकास, ठोस अपशिष्ट, सड़कें व पथ-प्रकाश, लोक स्वास्थ्य, जन्म-मृत्यु पंजीकरण व श्मशान-क़ब्रिस्तान आते हैं; विवेकाधीन में उद्यान, पुस्तकालय, आवास, बाज़ार व कल्याण। अपना राजस्व मुख्यतः संपत्ति कर, शुल्क व उपयोगकर्ता प्रभार हैं, साथ में राज्य व केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफ़ारिश पर अनुदान। आरक्षण-अंकगणित: SC व ST सीटें जनसंख्या के अनुपात में हैं; महिलाओं के पास कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई होना चाहिए, SC व ST सीटों के भीतर की महिला सीटें गिनकर, और SC व ST सीटों का एक-तिहाई महिलाओं हेतु है। 9 SC सीटों व बिना ST सीटों वाली 60-वार्ड परिषद में महिलाओं के पास कम से कम 20 सीटें हैं, जिनमें 3 SC महिला सीटें हैं, अतः अनारक्षित सीटों में कम से कम 17 महिला सीटें आती हैं।
सांविधिक संस्थाएँ व पैरास्टैटल विधि द्वारा, प्रायः राज्य विधि द्वारा, किसी प्रयोजन व क्षेत्र हेतु बनाई जाती हैं: विकास प्राधिकरण (दिल्ली विकास प्राधिकरण, 1957 में स्थापित; मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण), सुधार न्यास (बॉम्बे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट व दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जो DDA से पहले था), आवास मंडल, जल व सीवरेज बोर्ड, झुग्गी बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड (केंद्रीय सांविधिक निकाय)। इनके बोर्ड प्रायः नामित होते हैं, ये धन भूमि-विक्रय, ऋण व उपयोगकर्ता प्रभार से जुटाते हैं, और राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नगर के मतदाताओं के प्रति नहीं।
| विशेषता | नगरीय स्थानीय निकाय | पैरास्टैटल या विकास प्राधिकरण |
|---|---|---|
| आधार | भाग IXA व राज्य का नगरपालिका अधिनियम | विशिष्ट प्रयोजन हेतु राज्य अधिनियम या आदेश |
| नेतृत्व | निर्वाचित परिषद व महापौर, नियुक्त आयुक्त सहित | नामित बोर्ड, प्रायः अधिकारी या मंत्री की अध्यक्षता में |
| उत्तरदायी किसके प्रति | मतदाता व परिषद | राज्य सरकार |
| विशिष्ट कार्य | व्यापक नागरिक सेवाएँ: जल, अपशिष्ट, सड़कें, स्वास्थ्य, स्थानीय नियोजन | संकीर्ण: महायोजना, भूमि-विकास, आवास, थोक जल |
| मुख्य राजस्व | संपत्ति कर, शुल्क, अनुदान | भूमि-विक्रय, ऋण, उपयोगकर्ता प्रभार |
6. नगरीय सुधार व सुशासन
सुशासन का वर्णन प्रायः इन गुणों से होता है: सहभागिता, विधि का शासन, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, सहमति-अभिमुखता, समता व समावेशिता, प्रभावशीलता व दक्षता, और जवाबदेही। पारदर्शिता खुलापन है: बजट, निविदाओं, योजनाओं व निर्णयों की जानकारी सार्वजनिक व सुलभ है। जवाबदेही परिणाम-सहित उत्तरदायित्व है: अधिकारी व सदस्य अपने कार्य परिषद, अंकेक्षकों व नागरिकों को समझाते हैं, और सुधारे या दंडित किए जा सकते हैं।
- JNNURM, राज्य-स्तरीय सुधार: 74वें संशोधन का क्रियान्वयन (बारहवीं अनुसूची के कार्य हस्तांतरित करना व योजना समितियाँ गठित करना), शहरी भूमि सीमा-निर्धारण विधि का निरसन, किराया नियंत्रण में सुधार, स्टांप शुल्क का युक्तिकरण, और लोक प्रकटन व सामुदायिक सहभागिता विधियाँ बनाना।
- JNNURM, ULB-स्तरीय सुधार: उपचय-आधारित द्विप्रविष्टि लेखांकन, नगरपालिका कार्यों में ई-गवर्नेंस, GIS-आधारित मानचित्रण सहित संपत्ति कर सुधार, संचालन व रखरखाव की लागत वसूलने हेतु उपयोगकर्ता प्रभार, और नगरीय निर्धनों की बुनियादी सेवाओं हेतु निधि का पृथक आवंटन।
- बाद के मिशन: AMRUT में सुधार-एजेंडा था (ई-गवर्नेंस, द्विप्रविष्टि लेखांकन, नगरपालिका बॉन्ड, क्रेडिट रेटिंग, GIS-आधारित महायोजनाएँ); स्मार्ट सिटीज़ ने नागरिक-सहभागिता व आँकड़ा-संचालित प्रबंधन पर बल दिया; जल, सीवरेज, अपशिष्ट व वर्षा-जल हेतु सेवा-स्तर मानक मापने योग्य सूचक देते हैं।
ई-गवर्नेंस नगरपालिका सेवाओं को ऑनलाइन ले जाता है: संपत्ति कर भुगतान, व्यापार अनुज्ञप्तियाँ, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, भवन-योजना अनुमोदन, जल व सीवर संयोजन, शिकायत-निवारण व ई-प्रापण। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (2006) के अंतर्गत “नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस” मिशन मोड परियोजना, और बाद की ऑनलाइन भवन-अनुमति प्रणालियों ने इसे आगे बढ़ाया; लाभ हैं गति, कम विवेकाधिकार और प्रत्येक लेन-देन का अभिलेख। पारदर्शिता के उपकरण इसके पूरक हैं: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (30 दिन में उत्तर), बजट का लोक प्रकटन, सेवा-समय सहित नागरिक अधिकार-पत्र, सामाजिक अंकेक्षण, और स्थायी समितियों व वार्षिक अंकेक्षण द्वारा परिषद की अपनी जाँच।
7. सहभागी नियोजन व प्रौद्योगिकी का उपयोग
सहभागिता सब एक-सी नहीं होती। आर्नस्टीन की नागरिक सहभागिता की सीढ़ी (शेरी आर्नस्टीन, 1969) में तीन पट्टियों में आठ पायदान हैं, जो वास्तविक प्रभाव-शून्यता से नागरिक नियंत्रण तक चढ़ते हैं।
| पट्टी | पायदान | नियोजन के संदर्भ में |
|---|---|---|
| असहभागिता | 1 हेरफेर; 2 उपचार | नागरिकों को समितियों में रखा या ‘शिक्षित’ किया जाता है ताकि उन्हें चलाया जा सके; कोई वास्तविक प्रभाव नहीं |
| प्रतीकात्मकता | 3 सूचना देना; 4 परामर्श; 5 तुष्टीकरण | नागरिक सुनते हैं और सुने जाते हैं, पर निर्णय सत्ताधारियों के पास रहता है; जिस प्रारूप योजना का परिणाम तय हो उस पर सुनवाई परामर्श है |
| नागरिक शक्ति | 6 साझेदारी; 7 प्रत्यायोजित शक्ति; 8 नागरिक नियंत्रण | शक्ति साझा, प्रत्यायोजित या नागरिकों के पास है; उदाहरणतः अपने बजट वाली वार्ड समिति |
चार्रेट (charrette) गहन, बहु-दिवसीय कार्यशाला है जिसमें नियोजक, अभिकल्पक, अधिकारी व निवासी निरंतर प्रतिक्रिया के साथ मिलकर प्रस्ताव बनाते व संशोधित करते हैं, ताकि टकराव शीघ्र उभरें और साझा संकल्पना बने। अन्य विधियाँ हैं सार्वजनिक सभाएँ व प्रदर्शनियाँ, परिवार व फ़ोकस-समूह सर्वेक्षण, सामुदायिक मानचित्रण, सहभागी बजट, वार्ड समितियाँ व क्षेत्र सभाएँ, और प्रारूप योजना प्रकाशित कर आपत्तियाँ आमंत्रित करने का सांविधिक चरण। महायोजना प्रक्रिया में सहभागिता सांविधिक है पर प्रायः प्रतीकात्मक: सूचना, आपत्ति, सुनवाई और फिर प्राधिकरण का निर्णय।
प्रौद्योगिकी पहुँच बढ़ाती और विश्लेषण तीक्ष्ण करती है: प्रतिक्रिया व शिकायतों हेतु वेब व मोबाइल पोर्टल, सार्वजनिक-सहभागिता GIS व 3D मॉडल जो निवासियों को प्रस्ताव दिखाते हैं, खुले आँकड़े व डैशबोर्ड, और स्मार्ट नगरों में एकीकृत कमान व नियंत्रण केंद्र। नगरपालिका सूचना प्रणाली (MIS) रीढ़ है: संपत्तियों व कर, जल व सीवर संयोजनों, अनुज्ञप्तियों, जन्म-मृत्यु अभिलेखों, भवन-अनुमतियों, परिसंपत्तियों, लेखों व शिकायतों के जुड़े डेटाबेस, आदर्शतः साझा GIS आधार व भूखंड-पहचानकर्ता पर, ताकि एक अद्यतन प्रत्येक विभाग के काम आए और निर्णय वर्तमान आँकड़ों पर टिकें।
मुख्य बिंदु
- सर्वोपरि अधिकार विधि के अंतर्गत प्रतिकर सहित लोक प्रयोजन हेतु संपत्ति लेने की शक्ति है; अनुच्छेद 300A संपत्ति को संवैधानिक अधिकार बनाता है, और समवर्ती प्रविष्टि 42 अधिग्रहण का विधायी आधार देती है।
- RFCTLARR 2013: निजी कंपनियों हेतु 80 प्रतिशत व PPP हेतु 70 प्रतिशत सहमति, लोक सुनवाई सहित SIA, प्रतिकर = बाज़ार मूल्य × कारक + परिसंपत्तियाँ, सांत्वना राशि प्रतिकर का 100 प्रतिशत, R&R, और पाँच वर्ष अप्रयुक्त भूमि की वापसी।
- भूमि संकलन व नगर नियोजन योजना छोटे सेवायुक्त भूखंड लौटाती हैं, आरक्षित भूखंडों व उन्नयन-शुल्क से कार्यों को वित्त देती हैं, और मूल्य-वृद्धि साझा करती हैं; अंतिम क्षेत्र = मूल × (1 − कटौती), और स्वामी को लाभ तब है जब मूल्य 1/(1 − कटौती) से अधिक बढ़े।
- विलेख पंजीकरण लेन-देन दर्ज कर सूचना देता है, नामांतरण राजकोषीय अभिलेख अद्यतन करता है, दोनों स्वत्व की गारंटी नहीं देते; कैडस्ट्रे व भू-सूचना प्रणाली मानचित्रों, अभिलेखों व विलेखों को भूखंड-पहचानकर्ता से जोड़ती हैं।
- ULB (निगम, परिषद, नगर पंचायत) निर्वाचित व मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं; विकास प्राधिकरण व सुधार न्यास जैसे पैरास्टैटल राज्य-निर्मित हैं और उनके बोर्ड नामित हैं; उनकी समानांतर भूमिका शासन की स्थायी आलोचना है।
- सुशासन को पारदर्शिता व जवाबदेही चाहिए, जो भिन्न हैं; आर्नस्टीन की सीढ़ी हेरफेर से नागरिक नियंत्रण तक जाती है, जिसमें सूचना देना, परामर्श व तुष्टीकरण प्रतीकात्मकता हैं; प्रौद्योगिकी व नगरपालिका सूचना प्रणालियाँ सहायक हैं पर पहुँच-विहीनों को बाहर नहीं करना चाहिए।
अभ्यास प्रश्न (20)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
निम्न में से कौन-सा सर्वोपरि अधिकार (eminent domain) का सर्वोत्तम वर्णन है?
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उत्तर: C — विधि के प्राधिकार से, प्रतिकर चुकाकर, लोक प्रयोजन हेतु निजी संपत्ति लेने की राज्य की संप्रभु शक्ति
सर्वोपरि अधिकार विधि के अंतर्गत प्रतिकर सहित लोक प्रयोजन हेतु संपत्ति लेने की संप्रभु शक्ति है; भारत में उसका विधायी आधार समवर्ती प्रविष्टि 42 है और सीमा अनुच्छेद 300A है। पुलिस-शक्ति के अंतर्गत ज़ोनिंग भूमि लिए बिना उपयोग विनियमित करती है, इसीलिए वह आकर्षक विकल्प है; प्रतिकूल कब्ज़ा व उन्नयन-शुल्क बिल्कुल भिन्न विचार हैं।कोई निजी कंपनी अपने कारखाने हेतु 300 प्रभावित परिवारों से भूमि चाहती है, और उनमें से 230 सहमति देते हैं। 2013 के अधिनियम के सहमति-नियम के अंतर्गत कौन-सा कथन सही है?
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उत्तर: D — इस सहमति पर अधिग्रहण आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि निजी कंपनी को कम से कम 80 प्रतिशत चाहिए, जो 240 परिवार हैं
निजी कंपनी हेतु अधिनियम प्रभावित परिवारों में से कम से कम 80 प्रतिशत की पूर्व सहमति माँगता है: 0.8 × 300 = 240, और 230 केवल लगभग 77 प्रतिशत है। 70 प्रतिशत की देहली सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजनाओं की है, जो यह नहीं है; साधारण-बहुमत का कोई नियम नहीं है, और सहमति-नियम सिंचित या जनजातीय भूमि से बँधा नहीं है।समान क्षेत्र के दो भूखंडों का संदर्भ बाज़ार मूल्य समान है। पहला दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में है जहाँ राज्य ने कारक 2 निर्धारित किया है; दूसरा नगर के भीतर है जहाँ कारक 1 है। प्रतिकर को बाज़ार मूल्य × कारक (कोई परिसंपत्ति नहीं) तथा सांत्वना राशि को उस प्रतिकर का 100 प्रतिशत मानने पर, पहले भूखंड के कुल पंचाट का दूसरे के कुल पंचाट से अनुपात है:
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उत्तर: B — 2 : 1
यदि बाज़ार मूल्य M है, तो ग्रामीण प्रतिकर 2M और उसकी सांत्वना राशि 2M, कुल 4M; नगरीय प्रतिकर M और उसकी सांत्वना राशि M, कुल 2M। अनुपात 2 : 1 है। 3 : 2 तब आता है जब सांत्वना राशि को बिना गुणा किए बाज़ार मूल्य पर लिया जाए (2M + M बनाम M + M), जो सामान्य चूक है; 4 : 1 के लिए कारक दो बार लगाना पड़ता।अनेक छोटे स्वामियों की नगर-सीमांत ग्रीनफ़ील्ड भूमि हेतु राज्य अधिग्रहण के स्थान पर भूमि पुनर्समायोजन (नगर नियोजन योजना) को प्रायः क्यों वरीयता देते हैं?
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उत्तर: A — स्वामी सेवायुक्त पुनर्गठित भूखंड रखते हैं और मूल्य-वृद्धि साझा करते हैं, अतः प्रतिरोध व प्राधिकरण का नकद व्यय दोनों घटते हैं
पुनर्समायोजन की शक्ति यह है कि स्वामी भूमि रखते हैं और मूल्य-वृद्धि साझा करते हैं, और प्राधिकरण कार्यों का व्यय पहले प्रतिकर देने के बजाय आरक्षित भूखंडों व उन्नयन-शुल्क से चुकाता है। यह फिर भी विधि पर टिका है और मूल्यांकन व सुनवाइयाँ चाहता है, और अंतिम भूखंड मूल से छोटा होता है, बड़ा नहीं; लाभ मूल्य में है, क्षेत्र में नहीं।कोई क्रेता रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत विक्रय-विलेख का पंजीकरण कराता है। पंजीकरण क्या सिद्ध करता है?
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उत्तर: C — यह लेन-देन दर्ज करता है और सार्वजनिक सूचना देता है, पर अकेले यह गारंटी नहीं देता कि विक्रेता का स्वत्व अच्छा था
भारत विलेख पंजीकृत करता है, स्वत्व नहीं: पंजीकरण लेन-देन दर्ज करता है और सूचना देता है, और विलेख वही अंतरित कर सकता है जो विक्रेता के पास था, अतः स्वत्व उपधारणात्मक रहता है। आश्वासन-निधि वाली गारंटीशुदा स्थिति टॉरेन्स-प्रकार के स्वत्व पंजीकरण की है, जिसे भारत ने देशभर में नहीं अपनाया है; पंजीकरण नामांतरण की आवश्यकता भी समाप्त नहीं करता।किसी भूखंड को विरासत में पाने के बाद एक उत्तराधिकारी अपने नाम राजस्व अभिलेख में नामांतरण कराती है। विधि में, नामांतरण प्रविष्टि:
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उत्तर: B — राजकोषीय अभिलेख अद्यतन करती है और कब्ज़े का उपधारणात्मक साक्ष्य है, पर स्वत्व न बनाती है न समाप्त करती है
नामांतरण राजकोषीय प्रयोजन, भू-राजस्व या संपत्ति कर, के लिए है और दर्ज करता है कि कब्ज़े में कौन है; यह स्वत्व न बनाता है न रद्द करता है, जो उत्तराधिकार, विक्रय या अन्य वैध अंतरण से आता है। इसे निर्णायक प्रमाण मानना इसे स्वत्व-रजिस्टर से मिलाना है, और भू-उपयोग परिवर्तन हेतु पृथक रूपांतरण-अनुमति चाहिए।कोई राज्य स्वामित्व अभिलेख राजस्व विभाग के पास, भूखंड मानचित्र सर्वेक्षण विभाग के पास और विक्रय-विलेख पंजीकरण विभाग के पास रखता है, उनके बीच कोई कड़ी नहीं। यह सीधे कौन-सी समस्या पैदा करता है, और उसका समाधान क्या है?
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उत्तर: D — अभिलेख एक-दूसरे से दूर हो जाते हैं (पंजीकृत विक्रय का नामांतरण न होना, उप-विभाजन का मानचित्र पर न होना); समाधान भूखंड-पहचानकर्ता से उन्हें जोड़ने वाली भू-सूचना प्रणाली है
अलग-अलग अभिरक्षकों के कारण पंजीकृत विक्रय राजस्व अभिलेख तक कभी न पहुँचे और उप-विभाजन मानचित्र तक कभी न पहुँचे, अतः तीनों रूप अलग हो जाते हैं। भू-सूचना प्रणाली स्थानिक व पाठ्य परतों को विशिष्ट भूखंड-पहचानकर्ता से जोड़ती है, यही एकीकरण राष्ट्रीय भू-अभिलेख कार्यक्रम वित्त देता है। इसमें कुछ भी स्वत्व को निर्णायक नहीं बनाता, और पुनः क्रमांकन बेमेल को बढ़ाता।निम्न में से कौन-से गुजरात-शैली की नगर नियोजन योजना की विशेषताएँ हैं?
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उत्तर: A — मूल भूखंड छोटे अंतिम भूखंडों में पुनर्गठित होते हैं, सड़कों व लोक प्रयोजनों हेतु भूमि काटकर; B — कुछ भूमि आरक्षित भूखंडों के रूप में अलग रखी जाती है जिनकी बिक्री कार्यों का व्यय चुकाती है; C — उन्नयन-शुल्क अंतिम भूखंडों के मूल्य-वृद्धि का एक अंश वसूलता है
पुनर्गठित छोटे भूखंड, कार्यों के वित्तपोषण हेतु बेचे जाने वाले आरक्षित भूखंड, और वृद्धि पर उन्नयन-शुल्क योजना का मर्म हैं। हर भूखंड का पूर्व नकद अर्जन विचार का उलटा है, जिसका उद्देश्य भूमि को अर्जित किए बिना जुटाना है।विधि व विषय के निम्न में से कौन-से युग्म सही हैं?
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उत्तर: A — रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908: अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले दस्तावेज़ों का पंजीकरण; C — शहरी भूमि (सीमा-निर्धारण व विनियमन) अधिनियम, 1976: नगरीय समूहों में रिक्त भूमि पर सीमा, जो बाद में 1999 के केंद्रीय अधिनियम से निरसित हुई; D — RFCTLARR अधिनियम, 2013: सहमति-रक्षोपायों, सामाजिक प्रभाव आकलन, प्रतिकर व R&R सहित अधिग्रहण
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, भूमि-सीमा विधि व उसका निरसन, और 2013 का अधिग्रहण अधिनियम सही मिलाए गए हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम निजी व्यक्तियों के बीच अंतरण, जैसे विक्रय, बंधक व पट्टा, को शासित करता है; राज्य द्वारा अधिग्रहण अधिग्रहण अधिनियम का विषय है।2 ha का एक ग्रामीण भूखंड अर्जित किया जाता है। उसका बाज़ार मूल्य ₹40 लाख प्रति हेक्टेयर है, लागू कारक 1.5 है और संलग्न परिसंपत्तियाँ ₹10 लाख की आँकी गई हैं। प्रतिकर = बाज़ार मूल्य × कारक + परिसंपत्तियों का मूल्य, और सांत्वना राशि प्रतिकर का 100 प्रतिशत है। कुल पंचाट, ₹ लाख में, ____ है।
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उत्तर: 260
बाज़ार मूल्य पर भूमि = 2 × 40 = 80 लाख; × 1.5 = 120 लाख; परिसंपत्तियाँ 10 लाख जोड़ने पर प्रतिकर 130 लाख। सांत्वना राशि = 130 लाख। कुल पंचाट = 130 + 130 = 260 लाख। सांत्वना राशि केवल भूमि (120) पर लगाने से 250 आता, और कारक छोड़ने से 180।एक नगर नियोजन योजना 160 ha को समेटती है। सड़कें क्षेत्र का 22 प्रतिशत, खुला स्थान व सुविधाएँ 13 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का आवास 5 प्रतिशत और बिक्री हेतु आरक्षित भूखंड 15 प्रतिशत लेते हैं; शेष भूमि अंतिम भूखंडों के रूप में स्वामियों को लौटाई जाती है। स्वामियों को लौटाया गया क्षेत्र, ha में, ____ है।
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उत्तर: 72
कटौतियाँ = 22 + 13 + 5 + 15 = 55 प्रतिशत, अतः स्वामियों को 160 ha का 100 − 55 = 45 प्रतिशत = 72 ha मिलता है। आरक्षित भूखंड भूल जाने (40 प्रतिशत कटौती मानने) पर 96 ha आता, जो ग़लत है क्योंकि उनकी बिक्री कार्यों को वित्त देती है और वे स्वामियों को नहीं लौटते।भूमि पुनर्समायोजन योजना में किसी स्वामी का 2,500 m² का मूल भूखंड 40 प्रतिशत कुल कटौती के बाद अंतिम भूखंड में पुनर्गठित होता है। योजना से पहले भूमि का मूल्य ₹8,000 प्रति m² और सेवायुक्त होने के बाद ₹20,000 प्रति m² है। धारित भूमि के मूल्य में स्वामी का निवल लाभ, ₹ लाख में, ____ है।
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उत्तर: 100
अंतिम भूखंड = 2,500 × 0.6 = 1,500 m²। बाद का मूल्य = 1,500 × 20,000 = 3,00,00,000 = 300 लाख। पहले का मूल्य = 2,500 × 8,000 = 2,00,00,000 = 200 लाख। निवल लाभ = 300 − 200 = 100 लाख। 2.5 गुना वृद्धि सम-विच्छेद 1/0.6 = 1.67 से अधिक है, अतः भूखंड छोटा होने पर भी स्वामी को लाभ होता है।1:2,500 पैमाने पर बने कैडस्ट्रल मानचित्र पर एक भूखंड 4 cm × 3 cm का है। उसका वास्तविक क्षेत्रफल, हेक्टेयर में, ____ है।
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उत्तर: 0.75
भूमि पर लंबाइयाँ: 4 cm × 2,500 = 10,000 cm = 100 m और 3 cm × 2,500 = 7,500 cm = 75 m। क्षेत्रफल = 100 × 75 = 7,500 m² = 0.75 ha (1 ha = 10,000 m²)। मानचित्र-क्षेत्रफल को पैमाने से एक बार गुणा करना, उसका वर्ग लेने के स्थान पर, सामान्य चूक है।अनुच्छेद 243S के अंतर्गत वार्ड समितियाँ किस जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में अपेक्षित हैं?
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उत्तर: A — तीन लाख या अधिक
अनुच्छेद 243S तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियाँ अपेक्षित करता है। दस लाख अनुच्छेद 243ZE के अंतर्गत महानगर क्षेत्र की देहली है, और दोनों संख्याएँ प्रायः गड़बड़ा दी जाती हैं।किसी नगर में नामित बोर्ड वाला विकास प्राधिकरण महायोजना बनाता, भूमि अर्जित करता और आवास बनाता है, जबकि निर्वाचित नगर निगम सड़कें, जल व नालियाँ सँभालता है। इस व्यवस्था पर सबसे सीधे उठने वाली आलोचना यह है कि:
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उत्तर: D — नगर के मतदाताओं के नहीं, राज्य के प्रति उत्तरदायी समानांतर अभिकरण उत्तरदायित्व को खंडित करते हैं और 74वें संशोधन के सशक्त स्थानीय निकायों के लक्ष्य को कमज़ोर करते हैं
आलोचना जवाबदेही व विखंडन की है: जो निकाय निर्णय लेता है वह नामित है और राज्य के प्रति उत्तरदायी है, जबकि निर्वाचित निकाय निर्णय नहीं लेता। यह संवैधानिक बाधा नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 243W केवल हस्तांतरण की अनुमति देता है और राज्य सूची की प्रविष्टि 5 स्वयं सुधार न्यासों का नाम लेती है, तथा राज्य नियोजन अधिनियम प्राधिकरण की स्वीकृत योजनाओं को विधिक बल देते हैं।नगरीय शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही का भेद कौन-सा युग्म सही बताता है?
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उत्तर: C — पारदर्शिता: बजट व निविदाएँ नागरिकों के देखने हेतु प्रकाशित करना। जवाबदेही: अधिकारियों का अंकेक्षण, शिकायत-निवारण व परिषद के प्रति उत्तरदायी होना, परिणाम-सहित
पारदर्शिता सूचना का खुलापन है; जवाबदेही अंकेक्षण, निवारण व परिषद के माध्यम से परिणाम-सहित उत्तरदायित्व है। उलटा युग्म आकर्षक त्रुटि है, और दोनों भिन्न हैं: प्रकाशित बजट से अपने-आप कोई उत्तरदायी नहीं हो जाता।कोई नगर अपनी प्रारूप महायोजना पर जनमत केवल मोबाइल ऐप से माँगता है। सहभागिता हेतु इस अभिकल्पना की सबसे महत्त्वपूर्ण कमज़ोरी क्या है?
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उत्तर: A — अंकीय विभाजन निर्धनों, बुज़ुर्गों, अनेक महिलाओं व प्रवासियों को बाहर कर सकता है, अतः प्रतिक्रियाएँ प्रभावित लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं
मुख्य कमज़ोरी प्रतिनिधित्व की है: स्व-चयनित, जुड़ा हुआ प्रतिदर्श बड़ा हो सकता है फिर भी उन वर्गों से दूर तिरछा, जिन्हें योजना सर्वाधिक प्रभावित करती है। भली-भाँति बना ऐप आपत्तियाँ ले सकता है और उन्हें GIS आधार से जोड़ सकता है, और मत एकत्र करने से प्रक्रिया आर्नस्टीन की सीढ़ी पर ऊपर नहीं चढ़ती, क्योंकि निर्णय प्राधिकरण ही करता है।आर्नस्टीन की नागरिक सहभागिता की सीढ़ी की प्रतीकात्मकता पट्टी में निम्न में से कौन-से पायदान हैं?
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उत्तर: A — तुष्टीकरण; B — सूचना देना; D — परामर्श
सूचना देना, परामर्श व तुष्टीकरण प्रतीकात्मकता के तीन पायदान हैं: नागरिकों को बताया, पूछा या शांत किया जाता है, पर निर्णय सत्ताधारियों के पास रहता है। साझेदारी नागरिक-शक्ति पट्टी की है, जहाँ शक्ति वास्तव में साझा होती है।निम्न में से कौन-से सुधार JNNURM अनुदानों से जुड़े थे?
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उत्तर: B — शहरी भूमि सीमा-निर्धारण विधि का निरसन; C — नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपचय-आधारित द्विप्रविष्टि लेखांकन अपनाना; D — लोक प्रकटन विधि व सामुदायिक सहभागिता विधि बनाना
सुधार-सूची में भूमि सीमा-निर्धारण विधि का निरसन, उपचय लेखांकन, तथा लोक प्रकटन व सामुदायिक सहभागिता विधियाँ शामिल थीं, साथ में ई-गवर्नेंस, संपत्ति कर सुधार व उपयोगकर्ता प्रभार। समस्त जल आपूर्ति का अनिवार्य निजीकरण कभी मिशन की शर्त नहीं था; उपयोगकर्ता-प्रभार सुधार लागत-वसूली का था, सेवा कौन चलाए इसका नहीं।किसी नगर निगम में 150 प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटें हैं। SC सीटें 18 और ST सीटें 6 हैं, जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित हैं, और उनमें से प्रत्येक का एक-तिहाई उस वर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षित है। कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई, उन SC व ST महिला सीटों को गिनकर, महिलाओं हेतु आरक्षित होना चाहिए। शेष (अनारक्षित) सीटों में महिलाओं की न्यूनतम सीटें ____ हैं।
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उत्तर: 42
महिलाओं के पास कम से कम 150/3 = 50 सीटें होनी चाहिए, SC व ST महिला सीटों को गिनकर। SC महिला सीटें = 18/3 = 6 और ST महिला सीटें = 6/3 = 2, अतः 8 पहले से SC व ST सीटों के भीतर हैं। अनारक्षित सीटों में शेष महिला सीटें = 50 − 8 = 42। यदि SC व ST महिला सीटें एक-तिहाई में न गिनी जातीं, तो उनके बाहर 50 सीटें चाहिए होतीं।