कृषि, उद्योग एवं अवसंरचना: नीतियाँ, योजनाएँ व वित्तपोषण

यह अध्याय उत्पादक अर्थव्यवस्था — खेत, कारख़ाने और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें, रेल, बंदरगाह व बिजली लाइनें — को संस्थाओं व नीतिगत विकल्पों के एक समूह के रूप में देखता है। यह इससे आरंभ होता है कि राज्य कृषि मूल्यों को कैसे सहारा देता है और अनाज कैसे ख़रीदता है (CACP, MSP, FCI, उपार्जन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली), फिर यह कि किसान उधार व बीमा कैसे पाते हैं (किसान क्रेडिट कार्ड, ब्याज सहायता, PMFBY)। यह 1948 व 1956 के प्रस्तावों से 1991 के मोड़ तक औद्योगिक नीति का अनुसरण करता है, बताता है कि MSME कैसे परिभाषित व वित्तपोषित होते हैं, और मेक इन इंडिया व उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ वास्तव में किसका भुगतान करती हैं। उत्तरार्ध अवसंरचना बनाने व उसका भुगतान करने के बारे में है: PPP मॉडल (BOT, EPC, HAM, TOT), व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, InvIT व अन्य वित्तपोषण साधन, और अंत में लॉजिस्टिक्स व ऊर्जा — गतिशक्ति, लॉजिस्टिक्स नीति, विद्युत क्षेत्र सुधार और स्वच्छ-ऊर्जा मिशन। योजनाओं का वर्णन उनकी संरचना से किया गया है, क्योंकि उनके परिव्यय व उपलब्धियाँ हर वर्ष बदलती हैं।

कृषि मूल्य, उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

कृषि मूल्य आयोग 1965 में बना और 1985 में उसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) हुआ। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है — कोई वैधानिक या संवैधानिक निकाय नहीं — और यह 22 अधिदेशित फ़सलों (ख़रीफ़ व रबी के अनाज, दलहन व तिलहन, कपास, तथा वाणिज्यिक फ़सलें खोपरा व जूट) के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के मूल्य की सिफ़ारिश करता है। अपनी सलाह बनाते समय यह उत्पादन लागत, माँग व आपूर्ति, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, फ़सलों के बीच समता, कृषि व शेष अर्थव्यवस्था के बीच व्यापार की शर्तें, और उपभोक्ताओं पर प्रभाव को तौलता है। निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है। MSP एक नीतिगत घोषणा है, वैधानिक अधिकार नहीं: कोई क़ानून किसी को उस मूल्य पर ख़रीदने को बाध्य नहीं करता, और यह केवल वहीं प्रभावी होता है जहाँ कोई सार्वजनिक एजेंसी वास्तव में उपार्जन करती है।

गन्ना वैधानिक आधार वाला अपवाद है। उसका उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP), जिसने 2009 में वैधानिक न्यूनतम मूल्य का स्थान लिया, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन तय होता है, और चीनी मिलें इसे चुकाने को बाध्य हैं; कई राज्य इससे ऊँचा राज्य परामर्शित मूल्य घोषित करते हैं। भारतीय खाद्य निगम (FCI), जो खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत 1965 में बना, MSP पर गेहूँ व चावल ख़रीदता है, उनका भंडारण करता है, उन्हें देश भर में पहुँचाता है, वितरण हेतु राज्यों को आपूर्ति करता है, और सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुसार बफ़र भंडार रखता है। विकेंद्रीकृत उपार्जन (DCP) के अंतर्गत, जो 1997-98 में आरंभ हुआ, राज्य सरकार स्वयं अनाज का उपार्जन, भंडारण व वितरण करती है, और केंद्र अनुमोदित लागत वहन करता है — जिससे उन राज्यों में उपार्जन किसानों के निकट पहुँचता है जहाँ FCI की पहुँच कमज़ोर थी। FCI मूल्यों को ठंडा करने हेतु खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत खुले बाज़ार में भी अनाज बेच सकता है।

दलहन, तिलहन व खोपरा के लिए छत्र योजना पीएम-आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, 2018) है। इसकी तीन भुजाएँ हैं: मूल्य समर्थन योजना, जिसके अंतर्गत NAFED जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ MSP पर भौतिक उपार्जन करती हैं; मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, जिसके अंतर्गत तिलहन किसानों को सरकार द्वारा फ़सल ख़रीदे बिना MSP व बाज़ार मूल्य का अंतर चुकाया जाता है; और एक प्रायोगिक निजी उपार्जन एवं स्टॉकिस्ट योजना। एक अलग मूल्य स्थिरीकरण कोष (2014-15) उपभोक्ता मूल्यों के उछाल को दबाने हेतु दलहन व प्याज़ के बफ़र बनाता है।

राशनिंग से भोजन के वैधानिक अधिकार तक
  1. 1940 का दशक
    शहरों में युद्धकालीन राशनिंग — सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्गम
  2. 1992
    सूखा-प्रवण, पहाड़ी, जनजातीय व दुर्गम प्रखंडों हेतु पुनर्गठित PDS
  3. जून 1997
    लक्षित PDS — ग़रीबी रेखा से नीचे व ऊपर के परिवारों हेतु अलग मूल्य
  4. दिसंबर 2000
    निर्धनतम परिवारों हेतु अंत्योदय अन्न योजना
  5. 2013
    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम — रियायती अनाज ग्रामीण जनसंख्या के 75% व शहरी के 50% तक के लिए वैधानिक अधिकार बनता है; राशन कार्ड पर 18 वर्ष या अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया
  6. 2023–24
    प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से NFSA परिवारों हेतु अनाज नि:शुल्क, जिसे 2023 के अंत में 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष हेतु बढ़ाया गया
⚠️ परीक्षा जाल
तीन भूमिकाएँ अलग रखें: CACP सिफ़ारिश करता है, CCEA निर्णय करती है, FCI (या DCP में राज्य) उपार्जन करता है। FCI मूल्य तय नहीं करता, और CACP कुछ नहीं ख़रीदता। और सभी समर्थन मूल्यों में केवल गन्ने के FRP को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आदेश के माध्यम से वैधानिक बल प्राप्त है। NFSA के प्रति-व्यक्ति हक़ ग़रीबी व रोज़गार वाले अध्याय में दिए गए हैं।

कृषि ऋण एवं फ़सल बीमा

संस्थागत कृषि ऋण तीन मार्गों से गाँव तक पहुँचता है: वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (1975 के अध्यादेश व RRB अधिनियम, 1976 से बने, जिनका स्वामित्व केंद्र, प्रायोजक बैंक व राज्य के बीच 50:35:15 के अनुपात में है), और राज्य सहकारी बैंकों, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों व प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की अल्पकालिक सहकारी संरचना। इनके पीछे पुनर्वित्तदाता के रूप में नाबार्ड और दायित्व के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण हैं — दोनों से संस्थाओं वाले अध्याय में परिचय हो चुका है। पूरी संरचना का उद्देश्य गाँव के साहूकार को हटाना है, जिसकी ब्याज दरों को काटने के लिए औपचारिक प्रणाली बनी।

  • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), 1998 — एक परिक्रामी ऋण सीमा, जिसे आर. वी. गुप्ता समिति की सिफ़ारिशों पर नाबार्ड ने बनाया, ताकि किसान हर मौसम नया ऋण आवेदन किए बिना बीज, उर्वरक व अन्य फ़सल आवश्यकताओं हेतु धन निकाल सके। 2018-19 में इसे पशुपालन व मत्स्य पालन करने वाले किसानों तक बढ़ाया गया।
  • ब्याज सहायता — केंद्र एक सीमा तक अल्पकालिक फ़सल ऋणों पर सहायता देता है ताकि उन पर 7% वार्षिक ब्याज लगे, और साथ में 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन, जिससे समय पर चुकाने वाले किसान के लिए प्रभावी दर 4% हो जाती है।
  • सामूहिक संगठन — 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (2020) की योजना छोटे किसानों को उपज एकत्र कर एक विक्रेता के रूप में मोलभाव करने में सहायता देती है; कृषि अवसंरचना कोष (2020) गोदाम व शीत भंडार जैसी कटाई-पश्चात अवसंरचना हेतु ऋणों पर ब्याज सहायता व ऋण गारंटी देता है।

फ़सल बीमा कई पीढ़ियों से गुज़रा — व्यापक फ़सल बीमा योजना (1985), राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (1999), मौसम-आधारित बीमा (2007) — फिर प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) आई, जो 2016 के ख़रीफ़ मौसम से आरंभ हुई। इसकी संरचना किसान के लिए कम, एकसमान प्रीमियम पर टिकी है, शेष सरकार देती है:

PMFBY: प्रीमियम में किसान का अंश
फ़सलकिसान देता है (बीमित राशि का)
ख़रीफ़ खाद्यान्न व तिलहन2%
रबी खाद्यान्न व तिलहन1.5%
वार्षिक वाणिज्यिक व बाग़वानी फ़सलें5%

प्रीमियम का शेष भाग केंद्र व राज्य बराबर बाँटते हैं, और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में 90:10। व्यापक हानि का आकलन क्षेत्र दृष्टिकोण से होता है — अधिसूचित क्षेत्र इकाई है और फ़सल-कटाई प्रयोग उपज का अनुमान लगाते हैं — जबकि स्थानीय आपदाओं (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना, प्राकृतिक आग) और खेत में सूखने हेतु छोड़ी गई फ़सल पर चक्रवाती या बेमौसम वर्षा से कटाई-पश्चात हानि का आकलन खेत-दर-खेत होता है। ख़रीफ़ 2020 से नामांकन सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, उन सहित जिनके पास फ़सल ऋण है और जिनके लिए यह पहले अनिवार्य था।

🧠 याद रखने की ट्रिक
PMFBY प्रीमियम एक पंक्ति में: "ख़रीफ़ दो, रबी डेढ़, नक़दी फ़सल पाँच।" रबी ख़रीफ़ से कम है क्योंकि शीतकालीन फ़सल को मानसूनी फ़सल से कम मौसमी जोखिम होता है। सामान्य जाल पहले दोनों को उलट देता है।

1948 से 1991 तक औद्योगिक नीति

स्वतंत्र भारत ने आरंभ में ही तय किया कि उद्योग का आधार राज्य बनाएगा और निजी क्षेत्र राज्य द्वारा खींची सीमाओं के भीतर काम करेगा। हर प्रस्ताव ने उन सीमाओं को पुनः खींचा; प्रश्न प्रायः यह परखते हैं कि प्रत्येक में कितनी श्रेणियाँ थीं और उनमें क्या आता था।

ऐतिहासिक औद्योगिक नीतियाँ
नीतिसंरचनाक्या याद रखें
औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1948चार श्रेणियाँ: (1) राज्य एकाधिकार — शस्त्र व गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे; (2) मिश्रित — कोयला, लोहा व इस्पात, वायुयान, जहाज़ निर्माण व खनिज तेल जैसे छह आधारभूत उद्योगों में नई इकाइयाँ राज्य लगाएगा, मौजूदा निजी इकाइयाँ दस वर्ष तक यथावत; (3) राज्य के विनियमन व नियंत्रण वाले उद्योग; (4) शेष निजी उद्यम हेतु खुलेइसके बाद उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 आया, जो औद्योगिक लाइसेंसिंग का वैधानिक आधार बना
औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956तीन अनुसूचियाँ: अनुसूची A — 17 उद्योग, राज्य का अनन्य दायित्व; अनुसूची B — 12 उद्योग, क्रमशः राज्य-स्वामित्व में, निजी उद्यम पूरक; अनुसूची C — शेष सभी, निजी पहल परभारत का "आर्थिक संविधान" कहलाया; "समाजवादी ढाँचे का समाज" और द्वितीय योजना की महालनोबिस रणनीति पर आधारित
1969 – 1980MRTP अधिनियम, 1969 आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर रोक लगाता है; FERA, 1973 विदेशी फ़र्मों पर नियंत्रण कसता है; 1977 की नीति लघु व कुटीर उद्योग पर बल देती है और ज़िला उद्योग केंद्र बनाती है"लाइसेंस-परमिट राज" का चरम
नई औद्योगिक नीति, 24 जुलाई 199118 उद्योगों को छोड़ लाइसेंसिंग समाप्त; सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योग 17 से 8; पूर्व अनुमोदन हेतु MRTP परिसंपत्ति सीमाएँ समाप्त; प्राथमिकता उद्योगों में 51% तक विदेशी इक्विटी को स्वतः अनुमोदन; सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का विनिवेश आरंभतब से दोनों सूचियाँ और सिकुड़ी हैं: अनिवार्य लाइसेंसिंग सुरक्षा, संरक्षा व स्वास्थ्य के आधार पर केवल कुछ उद्योगों के लिए बची है, और 2001 के बाद की अधिकांश अवधि में केवल परमाणु ऊर्जा व रेल परिचालन सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित रहे हैं

MRTP अधिनियम का स्थान प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ने लिया, जिसने प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, प्रभुत्व के दुरुपयोग और हानिकारक संयोजनों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया — आकार के बजाय आचरण का विनियमन, जो 1969 से पूरा दार्शनिक परिवर्तन है। सार्वजनिक क्षेत्र की नीति विस्तार से प्रबंधन व विक्रय की ओर गई: संबंधित विभाग का नाम 2016 में निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) हुआ, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न व मिनीरत्न श्रेणी दी जाती है, हर ऊँचे पायदान पर अधिक वित्तीय स्वायत्तता के साथ।

⚠️ परीक्षा जाल
1948 = चार श्रेणियाँ; 1956 = तीन अनुसूचियाँ (17 + 12 + शेष)। संख्या 17 दो बार आती है और भ्रम पैदा करती है: 1956 में अनुसूची A में 17 उद्योग थे, और 1991 की नीति ने आरक्षित सूची 17 से 8 की। 1991 में लाइसेंसिंग का अपवाद 18 उद्योग थे — बिल्कुल अलग सूची।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

इस क्षेत्र का वैधानिक आधार MSMED अधिनियम, 2006 है। इसने मूलतः उद्यमों को केवल निवेश के आधार पर श्रेणीबद्ध किया, विनिर्माण (संयंत्र व मशीनरी) और सेवाओं (उपकरण) के लिए अलग सीमाओं के साथ। 1 जुलाई 2020 से सरकार ने इसके स्थान पर निवेश व वार्षिक कारोबार की संयुक्त कसौटी लागू की, विनिर्माण व सेवाओं के लिए समान, और निर्यात को कारोबार से बाहर रखा ताकि अधिक निर्यात करने से कोई फ़र्म अपनी श्रेणी न खोए। जो उद्यम किसी भी सीमा को पार करे, वह अगली श्रेणी में चला जाता है।

1 जुलाई 2020 से प्रभावी अधिसूचित MSME वर्गीकरण
श्रेणीसंयंत्र, मशीनरी या उपकरण में निवेश — अधिकतमवार्षिक कारोबार — अधिकतम
सूक्ष्म₹1 करोड़₹5 करोड़
लघु₹10 करोड़₹50 करोड़
मध्यम₹50 करोड़₹250 करोड़

केंद्रीय बजट 2025-26 के बाद सीमाएँ 1 अप्रैल 2025 से पुनः बढ़ाई गईं: निवेश सीमाएँ 2020 के आँकड़ों की 2.5 गुना और कारोबार सीमाएँ दोगुनी (सूक्ष्म ₹2.5 करोड़ व ₹10 करोड़; लघु ₹25 करोड़ व ₹100 करोड़; मध्यम ₹125 करोड़ व ₹500 करोड़)। 2020 का संयुक्त सिद्धांत ही टिकाऊ है, अतः पहले उसे सीखें और संख्याएँ उद्धृत करने से पहले वर्तमान अधिसूचना देखें। जुलाई 2020 से पंजीकरण उद्यम पंजीकरण के माध्यम से ऑनलाइन व काग़ज़-रहित है, जो PAN व GST से जुड़ा है; उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म (2023) अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक दायरे में लाता है।

  • बिना संपार्श्विक ऋण — सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास (CGTMSE, 2000), जिसे MSME मंत्रालय और सिडबी ने बनाया, उन ऋणों की गारंटी देता है जो ऋणदाता बिना संपार्श्विक देते हैं।
  • समय पर भुगतान — MSMED अधिनियम ख़रीदारों से सूक्ष्म व लघु आपूर्तिकर्ताओं को 45 दिनों में भुगतान की अपेक्षा करता है; 2023-24 से आयकर अधिनियम की धारा 43B(h) इस सीमा से अधिक विलंबित ऐसे भुगतानों पर ख़रीदार को कर कटौती नहीं देती। TReDS मंच MSME को अपने बीजक वित्तदाताओं को बट्टे पर बेचने देते हैं।
  • स्वरोज़गार — प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP, 2008), जो दो पूर्व योजनाओं को मिलाकर बना और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से लागू होता है, नए सूक्ष्म उद्यमों हेतु बैंक ऋण पर पूँजी सहायता देता है।
⚠️ परीक्षा जाल
2020 से सेवा उद्यमों की कोई अलग परिभाषा नहीं है — वह भेद 2006 की व्यवस्था का था। कसौटी निवेश व कारोबार दोनों एक साथ है, और निर्यात कारोबार गिना नहीं जाता। पुराने केवल-निवेश आँकड़े वर्तमान परिभाषा के प्रश्न में न ले जाएँ।

मेक इन इंडिया, व्यवसाय सुगमता एवं उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन

मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने हेतु आरंभ हुआ। नोडल विभाग DPIIT है — उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, जैसा पुराने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का नाम 2019 में हुआ। अभियान चार स्तंभों पर टिका है: नई प्रक्रियाएँ (विनियमन सरल करना), नई अवसंरचना (औद्योगिक गलियारे व स्मार्ट शहर), नए क्षेत्र (रक्षा, रेलवे व अन्य क्षेत्रों को निजी व विदेशी निवेश हेतु खोलना) और नई मानसिकता (सरकार नियामक के बजाय सुविधाप्रदाता)। विनियामक पक्ष व्यवसाय सुधार कार्य योजना, जिसके अंतर्गत DPIIT सुधारों पर राज्यों को श्रेणीबद्ध करता है, स्वीकृतियों हेतु राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (2021), और जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 से आगे बढ़ा है, जिसने 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध-मुक्त किया — अधिकांशतः छोटे अपराध जिन पर कारावास था। विश्व बैंक की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, जिसे भारत मापदंड मानता था, 2021 में बंद कर दी गई।

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ हाल के वर्षों का सबसे पैना औद्योगिक उपकरण हैं। पहली तीन, जो 2020 में अधिसूचित हुईं, मोबाइल फ़ोन व इलेक्ट्रॉनिक घटक, महत्वपूर्ण औषधि मध्यवर्ती व सक्रिय औषधीय अवयव, और चिकित्सा उपकरणों के लिए थीं; 2020 में ही आगे सरकार ने दस और क्षेत्रों हेतु PLI स्वीकृत की, और 2021 में ड्रोन जोड़े गए, जिससे कुल चौदह हुईं — बाद वालों में ऑटोमोबाइल व ऑटो घटक, औषधियाँ, दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पाद, IT हार्डवेयर, व्हाइट गुड्स (एयर-कंडीशनर व LED लाइट), खाद्य उत्पाद, वस्त्र (मानव-निर्मित रेशा व तकनीकी वस्त्र), विशेष इस्पात, उच्च-दक्षता सौर PV मॉड्यूल और उन्नत रसायन सेल बैटरी हैं। संरचना ही महत्वपूर्ण है: जो फ़र्म न्यूनतम निवेश की प्रतिबद्धता करे और आधार वर्ष से ऊपर भारत में बनी वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री प्राप्त करे, उसे निश्चित अवधि, प्रायः लगभग पाँच वर्ष, तक उस वृद्धिशील बिक्री का एक प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में मिलता है। हर योजना अपना मंत्रालय चलाता है।

🎯 PLI निवेश के बजाय उत्पादन पर भुगतान क्यों करता है
पुराने प्रोत्साहन आगतों का भुगतान करते थे — पूँजी सहायता, नए कारख़ाने पर कर-अवकाश — और इसलिए उन संयंत्रों का भी भुगतान करते थे जो कभी प्रतिस्पर्धी ढंग से उत्पादन नहीं कर सके। PLI केवल तब भुगतान करता है जब वस्तुएँ बनकर बिक जाएँ, और केवल आधार वर्ष से ऊपर की बिक्री पर, अतः सहायता पैमाने के पीछे चलती है। यही इसकी दुर्बलता भी है: यदि भारत में मूल्य-वर्धन कम हो और अधिकांश घटक आयातित हों, तो बड़ा प्रोत्साहन छोटे घरेलू योगदान पर बैठ सकता है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन (2021) चिप निर्माण, डिस्प्ले फ़ैब और संयोजन-व-परीक्षण इकाइयों पर इससे जुड़ा तर्क लागू करता है, परियोजना लागत से जुड़ी राजकोषीय सहायता के साथ।

अवसंरचना निर्माण: PPP मॉडल और उनका वित्तपोषण

अवसंरचना किसे माना जाए — और इसलिए सस्ते दीर्घकालिक ऋण का पात्र कौन हो — यह आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 2012 से रखी जा रही समन्वित मास्टर सूची तय करती है, पाँच श्रेणियों में: परिवहन व लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, जल व स्वच्छता, संचार, और सामाजिक व वाणिज्यिक अवसंरचना। इनमें से कुछ भी बनाने का मूल विकल्प यह है कि कौन वित्तपोषण करे, कौन जोखिम उठाए और कौन राजस्व वसूले। नीचे का हर मॉडल इन तीन प्रश्नों का एक उत्तर है।

राजमार्ग को उदाहरण मानकर परियोजना मॉडलों की तुलना
मॉडलनिर्माण का वित्तपोषण कौन करता हैयातायात (राजस्व) जोखिम कौन उठाता हैनिजी पक्ष को भुगतान कैसे
EPC (अभियांत्रिकी, प्रापण, निर्माण)सरकार, पूर्णतःसरकारनिर्माण हेतु अनुबंध मूल्य; संचालन में कोई भूमिका नहीं
BOT-टोल (निर्माण–संचालन–हस्तांतरण)विकासकर्ता, पूर्णतःविकासकर्तारियायत अवधि भर टोल वसूलता है, फिर परिसंपत्ति लौटा देता है
BOT-वार्षिकीविकासकर्ता, पूर्णतःसरकारसरकार से निश्चित वार्षिकियाँ; टोल सरकार रखती है
HAM (हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल, 2016)निर्माण के दौरान सरकार 40%, उपलब्धि-आधारित किस्तों में; विकासकर्ता 60%सरकार (टोल NHAI वसूलता है)विकासकर्ता के 60% की वापसी संचालन अवधि में ब्याज सहित वार्षिकियों के रूप में
TOT (टोल–संचालन–हस्तांतरण, 2016)सरकार द्वारा पहले ही निर्मितनिवेशकनिवेशक एक लंबी रियायत हेतु चालू राजमार्ग पर टोल वसूलने व रखरखाव के अधिकार के लिए अग्रिम एकमुश्त राशि चुकाता है

BOT के रूपांतर कहानी का अंत बदलते हैं: BOOT (निर्माण–स्वामित्व–संचालन–हस्तांतरण) रियायत के दौरान विकासकर्ता को स्वामित्व देता है; BOO (निर्माण–स्वामित्व–संचालन) में कोई हस्तांतरण ही नहीं; DBFOT डिज़ाइन व वित्त को स्पष्ट रूप से जोड़ता है। स्विस चैलेंज अयाचित प्रस्तावों हेतु प्रापण विधि है: कोई निजी पक्ष परियोजना प्रस्तावित करता है, सरकार उस पर प्रतिस्पर्धी बोलियाँ आमंत्रित करती है, और मूल प्रस्तावक जीतने हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रति-प्रस्ताव की बराबरी कर सकता है। कई PPP परियोजनाएँ आर्थिक रूप से सार्थक होती हैं पर निवेशकों को आकर्षित करने भर नहीं कमा पातीं; उनके लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना (2006) पूँजीगत अनुदान देती है — केंद्र से परियोजना लागत का 20% तक, प्रायोजक प्राधिकरण से और 20% तक, तथा 2020 से स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी सामाजिक-क्षेत्र परियोजनाओं हेतु ऊँचे अंश। रुकी हुई राजमार्ग PPP परियोजनाओं के दौर के बाद केलकर समिति (2015) ने मॉडल की समीक्षा की और अधिक न्यायसंगत जोखिम-साझेदारी तथा विफल होते अनुबंधों पर पुनर्वार्ता के मार्ग की सिफ़ारिश की।

  • InvIT व REIT — SEBI के 2014 के विनियमों के अंतर्गत पंजीकृत न्यास जो निवेशकों का धन पूर्ण, आय-अर्जक अवसंरचना (InvIT) या वाणिज्यिक अचल संपत्ति (REIT) में लगाते हैं, और जिन्हें अपने शुद्ध वितरण-योग्य नकद प्रवाह का कम से कम 90% इकाई-धारकों को बाँटना होता है। ये किसी विकासकर्ता या सार्वजनिक निकाय को चालू परिसंपत्ति में हिस्सा बेचकर पूँजी को नई परियोजनाओं में पुनः लगाने देते हैं; NHAI InvIT राजमार्गों हेतु ऐसा ही एक साधन है।
  • NaBFID — राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक, अपने अधिनियम से 2021 में बनी विकास वित्त संस्था, जिसका नियमन RBI करता है।
  • NIIF — राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (2015), एक कोष प्रबंधक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 49% है और शेष घरेलू व विदेशी संस्थागत निवेशकों की, ताकि वह सरकारी कंपनी हुए बिना सह-निवेश कर सके।
  • पाइपलाइनें — राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (2019) ने 2020-25 हेतु परियोजनाएँ सूचीबद्ध कीं; राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (2021) ने केंद्र की ब्राउनफ़ील्ड परिसंपत्तियाँ — सड़कें, पारेषण लाइनें, पाइपलाइनें, स्टेडियम — निर्धारित कीं, जिनके राजस्व अधिकार एक अवधि हेतु निजी संचालकों को पट्टे पर दिए जाएँगे, स्वामित्व सरकार के पास रहते हुए और अंत में परिसंपत्ति लौटाते हुए।
⚠️ परीक्षा जाल
मॉडलों को धन कौन लगाता है इस आधार पर क्रम में रखें: EPC — सरकार 100%; HAM — सरकार 40%, विकासकर्ता 60%; BOT — विकासकर्ता 100%; TOT — परिसंपत्ति पहले से है और निवेशक सरकार को भुगतान करता है। HAM व BOT-वार्षिकी में यातायात जोखिम सरकार रखती है; BOT-टोल में विकासकर्ता उठाता है। और मुद्रीकरण निजीकरण नहीं है — परिसंपत्ति लौट आती है।

लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा एवं अवसंरचना मिशन

अवसंरचना लंबे समय तक मंत्रालय-दर-मंत्रालय नियोजित होती रही, अतः नई सड़क एक वर्ष बाद पाइपलाइन हेतु खोदी जा सकती थी। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जो 13 अक्टूबर 2021 को आरंभ हुआ, एक GIS-आधारित डिजिटल मंच है जिस पर अवसंरचना मंत्रालय — आरंभ में सोलह, रेलवे व सड़क परिवहन सहित — एक ही मानचित्र पर साथ नियोजन करते हैं। यह वृद्धि के सात इंजन बताता है: रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। 17 सितंबर 2022 की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का लक्ष्य भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों तक लाना और 2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 में भारत को पहुँचाना है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों की डेटा प्रणालियों को जोड़ने वाला एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP) है; वाणिज्य मंत्रालय वार्षिक LEADS (विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता) रिपोर्ट से राज्यों को लॉजिस्टिक्स पर श्रेणीबद्ध करता है।

संरचना के अनुसार परिवहन कार्यक्रम
कार्यक्रमसाधनसंरचना
भारतमाला परियोजना (2017)सड़केंआर्थिक गलियारे, फ़ीडर मार्ग, सीमा व तटीय सड़कें और एक्सप्रेसवे एक छत्र के नीचे
सागरमाला (2015)बंदरगाह व तटबंदरगाह-आधारित विकास — बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह संपर्क, बंदरगाह-संबद्ध उद्योग व तटीय समुदाय
समर्पित माल गलियारेरेलDFCCIL द्वारा निर्मित केवल-माल लाइनें (पूर्वी व पश्चिमी गलियारे), जिससे मिश्रित तंत्र यात्री गाड़ियों हेतु मुक्त होता है
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016अंतर्देशीय जल111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित (5 मौजूदा व 106 नए), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित
उड़ान (2016)वायुक्षेत्रीय संपर्क: एयरलाइनें अल्प-सेवित मार्गों हेतु बोली लगाती हैं, कुछ सीटों पर सीमित किराया और संचालक हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण

बिजली समवर्ती सूची में है, और विद्युत अधिनियम, 2003 ढाँचा है: इसने उत्पादन को लाइसेंस-मुक्त किया, पारेषण को अलग गतिविधि बनाया और शुल्क तय करने का कार्य केंद्रीय व राज्य विद्युत नियामक आयोगों को सौंपा। स्थायी कमज़ोर कड़ी राज्य वितरण कंपनियाँ (DISCOM) रही हैं, जो चोरी, बिलिंग में कमी और लागत से कम शुल्क के कारण घाटा उठाती हैं। उदय (UDAY) (2015) में राज्यों ने दक्षता लक्ष्यों के बदले अपनी DISCOM के ऋण का 75% अपने ऊपर लिया; पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (2021) केंद्रीय निधि को हानि घटाने और स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग से जोड़ती है। पहुँच के मोर्चे पर DDUGJY (2014) ने गाँवों का विद्युतीकरण किया — अप्रैल 2018 में हर आबाद गाँव विद्युतीकृत घोषित हुआ — और सौभाग्य (2017) ने घरों को जोड़ा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016) ने ग़रीब परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन दिए।

संरचना के अनुसार स्वच्छ-ऊर्जा मिशन (भारत के जलवायु लक्ष्य प्रदूषण व जलवायु वाले अध्याय में हैं)
मिशनसंरचना
पीएम-कुसुम (2019)किसानों हेतु तीन घटकों में सौर ऊर्जा: बंजर या परती भूमि पर छोटे ग्रिड-संबद्ध नवीकरणीय संयंत्र, स्वतंत्र सौर पंप, और मौजूदा ग्रिड-संबद्ध पंपों का सौरीकरण ताकि किसान अधिशेष बिजली बेच सकें
पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (2024)घरों पर छत-सौर हेतु केंद्रीय सहायता, एक करोड़ परिवारों के लक्ष्य के साथ, प्रति माह 300 इकाई तक मुफ़्त बिजली
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023)नवीकरणीय बिजली से विद्युत-अपघटन द्वारा बना हरित हाइड्रोजन; 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य, इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण व उत्पादन हेतु प्रोत्साहन (SIGHT कार्यक्रम) के साथ
एथेनॉल मिश्रणराष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल का लक्ष्य रखा; 2022 में लक्ष्य वर्ष 2030 से आगे खिसकाकर 2025-26 किया गया
सामरिक पेट्रोलियम भंडारआपूर्ति झटकों के विरुद्ध बफ़र के रूप में विशाखापत्तनम, मंगलुरु व पादुर में भूमिगत कच्चा-तेल गुफाएँ, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लि. द्वारा संचालित

उद्योग कितना उत्पादन कर रहा है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) से, और उद्योग के सबसे भारी छोर के लिए DPIIT में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित आठ प्रमुख उद्योग सूचकांक से मापा जाता है: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफ़ाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। 2011-12 आधार श्रृंखला में ये आठ IIP के भार का लगभग 40% रखते हैं, और इनमें रिफ़ाइनरी उत्पादों का एकल भार सबसे अधिक है, उसके बाद बिजली व इस्पात।

⚠️ परीक्षा जाल
एक जैसे लगने वाले दो योजना नाम: पीएम-कुसुम किसानों हेतु सौर ऊर्जा है; पीएम सूर्य घर घरों हेतु छत-सौर। और उज्ज्वला रसोई गैस है, बिजली नहीं — घरेलू बिजली की योजना सौभाग्य है। संकलनकर्ताओं को भी अलग रखें: IIP — NSO; आठ प्रमुख उद्योग सूचकांक व WPI — आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT।

मुख्य बिंदु

  • CACP (1965 में कृषि मूल्य आयोग, 1985 में नया नाम; संबद्ध कार्यालय, वैधानिक नहीं) 22 अधिदेशित फ़सलों के MSP की सिफ़ारिश करता है; CCEA निर्णय करती है। MSP वैधानिक अधिकार नहीं; केवल गन्ने के FRP (2009 से) को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन वैधानिक बल प्राप्त है।
  • FCI (1965, खाद्य निगम अधिनियम 1964) उपार्जन, भंडारण, परिवहन व बफ़र रखता है; DCP (1997-98) राज्यों को स्वयं उपार्जन करने देता है; पीएम-आशा (2018) = PSS (NAFED द्वारा भौतिक उपार्जन) + PDPS (तिलहन हेतु मूल्य अंतर भुगतान) + निजी उपार्जन प्रयोग। PDS: RPDS 1992 → TPDS 1997 → AAY 2000 → NFSA 2013 → 2023 से नि:शुल्क अनाज।
  • KCC (1998; आर. वी. गुप्ता समिति; 2018-19 में पशुपालन व मत्स्य पालन तक विस्तार); फ़सल ऋण 7% पर, 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के साथ = 4% प्रभावी। PMFBY (ख़रीफ़ 2016): किसान देता है ख़रीफ़ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बाग़वानी 5%; शेष 50:50 (पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में 90:10); ख़रीफ़ 2020 से सभी हेतु स्वैच्छिक।
  • IPR 1948: चार श्रेणियाँ (राज्य एकाधिकार — शस्त्र, परमाणु ऊर्जा, रेलवे)। IDRA 1951 = लाइसेंसिंग। IPR 1956: तीन अनुसूचियाँ — A 17, B 12, C शेष ("आर्थिक संविधान")। MRTP 1969 → प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 (CCI)। NIP 1991: 18 उद्योगों हेतु लाइसेंसिंग बनी, सार्वजनिक क्षेत्र सूची 17 → 8; 2001 के बाद की अधिकांश अवधि में केवल परमाणु ऊर्जा व रेल परिचालन आरक्षित।
  • MSME (MSMED अधिनियम 2006): 1 जुलाई 2020 से निवेश व कारोबार की संयुक्त कसौटी, विनिर्माण व सेवाओं हेतु समान, निर्यात बाहर — सूक्ष्म ₹1 करोड़/₹5 करोड़, लघु ₹10 करोड़/₹50 करोड़, मध्यम ₹50 करोड़/₹250 करोड़; 1 अप्रैल 2025 से बढ़ाई गईं (निवेश ×2.5, कारोबार ×2)। उद्यम पंजीकरण; CGTMSE (2000); 45-दिवसीय भुगतान नियम व धारा 43B(h); TReDS; KVIC द्वारा PMEGP।
  • मेक इन इंडिया (25 सितंबर 2014), नोडल DPIIT (2019 में नया नाम), चार स्तंभ — नई प्रक्रियाएँ, अवसंरचना, क्षेत्र, मानसिकता। जन विश्वास अधिनियम 2023 ने 42 अधिनियमों के 183 प्रावधान अपराध-मुक्त किए; डूइंग बिज़नेस 2021 में बंद। PLI (2020 से; 14 क्षेत्र) न्यूनतम निवेश करने वाली फ़र्मों को आधार वर्ष से ऊपर की वृद्धिशील बिक्री का अंश देता है — उत्पादन-संबद्ध, आगत सहायता नहीं।
  • मॉडल: EPC (सरकार सब चुकाती है), BOT-टोल (विकासकर्ता चुकाता है व यातायात जोखिम उठाता है), BOT-वार्षिकी, HAM 2016 (निर्माण में सरकार 40%, विकासकर्ता 60% वार्षिकियों से लौटाया जाता है; टोल NHAI का), TOT (चालू सड़क हेतु अग्रिम भुगतान), BOO (हस्तांतरण नहीं), स्विस चैलेंज (अयाचित प्रस्ताव, प्रस्तावक बराबरी कर सकता है)। VGF 2006 (20% + 20%); केलकर समिति 2015; InvIT (SEBI 2014, ≥90% वितरण); NaBFID 2021; NIIF 2015 (सरकार 49%); NMP 2021 (स्वामित्व सरकार के पास)।
  • पीएम गतिशक्ति (13 अक्टूबर 2021): GIS मंच, आरंभ में 16 मंत्रालय, सात इंजन (रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना)। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (17 सितंबर 2022), ULIP, LEADS। भारतमाला 2017, सागरमाला 2015, DFC, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग (2016), उड़ान 2016। बिजली: विद्युत अधिनियम 2003, उदय 2015, RDSS 2021, सौभाग्य 2017, उज्ज्वला (LPG) 2016, पीएम-कुसुम 2019, पीएम सूर्य घर 2024, हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 (2030 तक 5 MMT), E20 को 2025-26 तक आगे खिसकाया।

अभ्यास प्रश्न (16)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफ़ारिश करता है, परंतु अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है।
    2. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है।
    3. गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी एक आदेश के अधीन तय होता है।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल 1 और 3

    कथन 1 व 3 सही हैं। CACP कृषि मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है जिसका अपना कोई क़ानून नहीं, अतः कथन 2 गलत है। गन्ने का FRP आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 से बल पाता है — इसीलिए वह अधिनियम प्रश्न में आता है।
  2. खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत:

    1. हर राज्य में केवल भारतीय खाद्य निगम अनाज का उपार्जन करता है
    2. निजी व्यापारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज उपार्जन का लाइसेंस दिया जाता है
    3. किसानों को समर्थन मूल्य और प्रचलित बाज़ार मूल्य का अंतर चुकाया जाता है
    4. राज्य सरकार स्वयं अनाज का उपार्जन व वितरण करती है, केंद्र की लागत पर
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — राज्य सरकार स्वयं अनाज का उपार्जन व वितरण करती है, केंद्र की लागत पर

    1997-98 में आरंभ DCP में राज्य स्वयं उपार्जन, भंडारण व वितरण करता है, और केंद्र अनुमोदित लागत वहन करता है। तीसरा विकल्प पीएम-आशा की मूल्य न्यूनता भुगतान योजना का वर्णन है, जो तिलहन पर लागू है और जिसमें कोई उपार्जन होता ही नहीं — सही योजना ग़लत खाने में।
  3. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
    1. मूल्य समर्थन योजना — केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन व खोपरा का भौतिक उपार्जन
    2. मूल्य न्यूनता भुगतान योजना — तिलहन किसानों को MSP व बाज़ार मूल्य के अंतर का भुगतान
    3. खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) — किसानों से गेहूँ उपार्जन हेतु पीएम-आशा का एक घटक
    उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

    1. केवल एक
    2. केवल दो
    3. तीनों
    4. कोई नहीं
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल दो

    युग्म 1 व 2 पीएम-आशा के सही घटक हैं। खुला बाज़ार बिक्री योजना उलटी दिशा में काम करती है: FCI मूल्य ठंडे करने हेतु केंद्रीय भंडार से अनाज बाज़ार में बेचता है, और यह पीएम-आशा का भाग नहीं है। जाल हर अनाज-प्रबंधन योजना को उपार्जन योजना मान लेना है।
  4. प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. ख़रीफ़ खाद्यान्न व तिलहन फ़सलों हेतु प्रीमियम में किसान का अंश बीमित राशि का 2% है।
    2. रबी खाद्यान्न व तिलहन फ़सलों हेतु प्रीमियम में किसान का अंश बीमित राशि का 1.5% है।
    3. ख़रीफ़ 2020 से नामांकन सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, फ़सल ऋण वालों सहित।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — 1, 2 और 3

    तीनों सही हैं। किसान ख़रीफ़ हेतु 2%, रबी हेतु 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक व बाग़वानी फ़सलों हेतु 5% देता है, और ख़रीफ़ 2020 से ऋणी किसानों हेतु नामांकन अनिवार्य नहीं रहा। जो अभ्यर्थी केवल इतना याद रखते हैं कि "रबी और ख़रीफ़ भिन्न हैं", वे प्रायः दोनों दरें उलटकर सही कथन को अस्वीकार कर देते हैं।
  5. अल्पकालिक फ़सल ऋणों हेतु ब्याज सहायता व्यवस्था के अंतर्गत समय पर चुकाने वाला किसान कितनी प्रभावी वार्षिक ब्याज दर देता है?

    1. 2%
    2. 4%
    3. 7%
    4. 9%
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 4%

    केंद्र की सहायता के बाद ऋण पर 7% ब्याज लगता है, और 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रभावी दर को 4% पर ले आता है। 7% चुनना पहले चरण पर रुक जाना है; प्रश्न ठीक प्रोत्साहन वाले भाग को परखता है।
  6. 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. अनुसूची A में वे उद्योग थे जिनका भावी विकास राज्य का अनन्य दायित्व होता।
    2. अनुसूची B में वे उद्योग थे जो क्रमशः राज्य-स्वामित्व में आते, और निजी उद्यम राज्य के प्रयास का पूरक होता।
    3. प्रस्ताव ने उद्योगों को चार श्रेणियों में बाँटा।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1 और 2

    कथन 1 व 2 सही हैं: अनुसूची A में राज्य हेतु आरक्षित 17 उद्योग और अनुसूची B में 12 मिश्रित उद्योग थे। कथन 3, 1948 के प्रस्ताव का है, जिसमें चार श्रेणियाँ थीं; 1956 के प्रस्ताव में तीन अनुसूचियाँ थीं, तीसरी में वह सब जो निजी उद्यम पर छोड़ा गया।
  7. 2001 के बाद की अधिकांश अवधि में भारत की औद्योगिक नीति के अंतर्गत कौन-सी दो गतिविधियाँ सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित रही हैं?

    1. परमाणु ऊर्जा और रेल परिचालन
    2. रक्षा उत्पादन और कोयला खनन
    3. रेल परिचालन और खनिज तेल
    4. परमाणु ऊर्जा और शस्त्र व गोला-बारूद
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — परमाणु ऊर्जा और रेल परिचालन

    1991 की नीति ने आरक्षित सूची 17 से 8 की, और बाद के चरणों में केवल परमाणु ऊर्जा व रेल परिचालन बचे। रक्षा उत्पादन व शस्त्र निजी उद्योग हेतु खोले गए, कोयला खनन वाणिज्यिक निजी खनन हेतु खोला गया, और खनिज तेल सूची से जल्दी बाहर हुए — हर विकल्प किसी पूर्व समय में आरक्षित था, इसीलिए विश्वसनीय लगता है।
  8. निम्नलिखित में से कौन-सा 2020 में अधिसूचित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण का सही वर्णन है?

    1. केवल निवेश सीमाएँ, विनिर्माण व सेवा उद्यमों हेतु अलग-अलग
    2. केवल कारोबार, निर्यात कारोबार सहित
    3. निवेश व कारोबार की संयुक्त कसौटी, विनिर्माण व सेवाओं हेतु समान, निर्यात को कारोबार से बाहर रखते हुए
    4. नियोजित श्रमिकों की संख्या, ग्रामीण व शहरी उद्यमों हेतु अलग सीमाओं के साथ
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — निवेश व कारोबार की संयुक्त कसौटी, विनिर्माण व सेवाओं हेतु समान, निर्यात को कारोबार से बाहर रखते हुए

    1 जुलाई 2020 से उद्यम का वर्गीकरण निवेश व कारोबार दोनों से होता है, विनिर्माण व सेवाओं हेतु एक ही सीमा-समूह के साथ, और निर्यात कारोबार बाहर रखा गया है ताकि निर्यात करने से फ़र्म ऊँची श्रेणी में न चली जाए। पहला विकल्प मूल 2006 की व्यवस्था है, जिसे 2020 की अधिसूचना ने बदला।
  9. उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पात्र फ़र्म को दिया जाने वाला प्रोत्साहन मुख्यतः किससे जुड़ा है?

    1. आधार वर्ष से ऊपर की वृद्धिशील बिक्री
    2. नए संयंत्र हेतु अधिग्रहित भूमि का मूल्य
    3. फ़र्म के वेतन-पत्रक पर श्रमिकों की संख्या
    4. आयातित घटकों पर छोड़ा गया सीमा शुल्क
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — आधार वर्ष से ऊपर की वृद्धिशील बिक्री

    PLI आधार वर्ष से ऊपर भारत में बनी वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री का एक प्रतिशत, उन फ़र्मों को जो न्यूनतम-निवेश की शर्त भी पूरी करें, निश्चित वर्षों तक देता है। यह भूमि, श्रम या आयातित आगतों पर सहायता नहीं है; पुरस्कार को उत्पादन से जोड़ना ही इसे पुरानी पूँजी-सहायता योजनाओं से अलग करता है।
  10. अवसंरचना मॉडल और उसकी विशेषता के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
    1. EPC — सरकार पूरी परियोजना लागत का वित्तपोषण करती है और ठेकेदार निर्माण करता है
    2. हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल — सरकार निर्माण के दौरान परियोजना लागत का 40% चुकाती है
    3. BOT-टोल — यातायात जोखिम सरकार उठाती है
    4. TOT — निवेशक चालू राजमार्ग पर टोल वसूलने के अधिकार हेतु अग्रिम राशि चुकाता है
    उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 3 और 4
    3. केवल 1, 2 और 4
    4. 1, 2, 3 और 4
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल 1, 2 और 4

    युग्म 1, 2 व 4 सही हैं। BOT-टोल में विकासकर्ता सड़क का वित्तपोषण करता है और केवल उतना कमाता है जितना टोल लाता है, अतः यातायात जोखिम विकासकर्ता उठाता है; BOT-वार्षिकी व HAM में यह जोखिम सरकार रखती है। दोनों BOT रूपांतरों को मिला देना यहाँ जाल है।
  11. अवसंरचना प्रापण में "स्विस चैलेंज" विधि से तात्पर्य है:

    1. PPP परियोजना उस बोलीदाता को देना जो सबसे छोटा व्यवहार्यता अंतर अनुदान माँगे
    2. किसी विदेशी ऋणदाता द्वारा घरेलू विकास बैंक के साथ परियोजना का सह-वित्तपोषण
    3. किसी मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्ति के राजस्व अधिकार निश्चित अवधि हेतु पट्टे पर देना
    4. किसी अयाचित प्रस्ताव पर प्रतिद्वंद्वी बोलियाँ आमंत्रित करना, जिनकी बराबरी प्रस्तावक कर सकता है
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — किसी अयाचित प्रस्ताव पर प्रतिद्वंद्वी बोलियाँ आमंत्रित करना, जिनकी बराबरी प्रस्तावक कर सकता है

    स्विस चैलेंज में कोई निजी पक्ष अयाचित प्रस्ताव देता है, प्राधिकरण उसे प्रतिस्पर्धी बोलियों हेतु खोलता है, और मूल प्रस्तावक को सर्वश्रेष्ठ की बराबरी का अधिकार मिलता है। पहला विकल्प बताता है कि VGF परियोजनाओं की बोली प्रायः कैसे लगती है, और तीसरा परिसंपत्ति मुद्रीकरण का वर्णन है — दोनों वास्तविक व्यवहार, पर कोई स्विस चैलेंज नहीं।
  12. भारत में अवसंरचना निवेश न्यासों (InvIT) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. इनका नियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करता है।
    2. इन्हें अपने शुद्ध वितरण-योग्य नकद प्रवाह का कम से कम 90% इकाई-धारकों को बाँटना होता है।
    3. इन्हें केवल निर्माणाधीन परियोजनाओं में निवेश की अनुमति है।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 1 और 2
    3. केवल 2 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल 1 और 2

    कथन 1 व 2 सही हैं: InvIT, SEBI के 2014 के विनियमों से शासित हैं और उन्हें वितरण-योग्य नकदी का कम से कम 90% आगे देना होता है। कथन 3 उनके उद्देश्य को उलट देता है — InvIT मुख्यतः पूर्ण, आय-अर्जक परिसंपत्तियाँ रखते हैं, और इसी से वे विकासकर्ताओं को पूँजी नए निर्माण में पुनः लगाने देते हैं।
  13. भारत सरकार की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना क्या प्रदान करती है?

    1. किसानों को अल्पकालिक ऋणों पर ब्याज सहायता
    2. उन PPP परियोजनाओं को पूँजीगत अनुदान जो आर्थिक रूप से उचित हैं पर वित्तीय व्यवहार्यता से कम पड़ती हैं
    3. सूक्ष्म व लघु उद्यमों को बिना संपार्श्विक ऋणों पर गारंटी
    4. राज्य वितरण कंपनियों को उनका ऋण चुकाने हेतु ऋण
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — उन PPP परियोजनाओं को पूँजीगत अनुदान जो आर्थिक रूप से उचित हैं पर वित्तीय व्यवहार्यता से कम पड़ती हैं

    2006 में आरंभ VGF पूँजीगत लागत के एक भाग का अनुदान है — केंद्र से 20% तक और प्रायोजक प्राधिकरण से और 20% तक — उन PPP परियोजनाओं हेतु जिनका राजस्व अकेले निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पाता। गारंटी वाला विकल्प CGTMSE का वर्णन है, जो अलग MSME उपकरण है, और DISCOM वाला विकल्प उदय की याद दिलाता है, जिसमें राज्यों ने ऋण देने के बजाय ऋण अपने ऊपर लिया।
  14. निम्नलिखित में से कौन-सा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में पहचाने गए सात इंजनों में नहीं है?

    1. जलमार्ग
    2. हवाई अड्डे
    3. जन परिवहन
    4. विद्युत ग्रिड
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — विद्युत ग्रिड

    सात इंजन हैं रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना — सभी लोगों व माल की आवाजाही से जुड़े। विद्युत मंत्रालय भी गतिशक्ति मंच पर नियोजन करता है, जो विकल्प को लुभावना बनाता है, पर विद्युत ग्रिड सात इंजनों में नहीं है।
  15. योजना और उसके उद्देश्य के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
    1. उदय — राज्य विद्युत वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनरुद्धार
    2. सौभाग्य — घरों को बिजली कनेक्शन
    3. पीएम-कुसुम — किसानों हेतु सौर पंप व सौर ऊर्जा
    4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना — ग़रीब परिवारों हेतु छत पर सौर पैनल
    उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

    1. केवल एक
    2. केवल दो
    3. केवल तीन
    4. चारों
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल तीन

    युग्म 1, 2 व 3 सही हैं। उज्ज्वला ग़रीब परिवारों की महिलाओं को LPG रसोई गैस कनेक्शन देती है; घरों हेतु छत-सौर पीएम सूर्य घर है। चूँकि उज्ज्वला का अर्थ "उजला" है, उसे बिजली या सौर योजना से जोड़ देना आसान है।
  16. भारत की खाद्य वितरण प्रणाली के विकास के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
    1. अंत्योदय अन्न योजना
    2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
    3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
    4. पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

    1. 4 – 2 – 1 – 3
    2. 2 – 4 – 1 – 3
    3. 4 – 1 – 2 – 3
    4. 2 – 1 – 4 – 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 4 – 2 – 1 – 3

    पुनर्गठित PDS 1992 में, लक्षित PDS जून 1997 में, अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में TPDS के भीतर अधिक सटीक लक्ष्य के रूप में, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया। सामान्य भूल अंत्योदय को TPDS से पहले रखना है, जबकि वह लक्षित प्रणाली के भीतर बनी।