राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया और जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम

GS-II पाठ्यक्रम की चार मदों का अपना कोई अध्याय नहीं था, और यह अध्याय उन्हें एक साथ लेता है, क्योंकि ये चारों नागरिकों और राज्य के बीच के चार माध्यम हैं। राजनीतिक दल माँगों को एक कार्यक्रम और उम्मीदवारों के समूह में संगठित करते हैं। दबाव समूह, संघ और सामाजिक आंदोलन किसी विशेष माँग को पद पाने की इच्छा के बिना सरकार तक पहुँचाते हैं। जनमत और मीडिया वे विचार बनाते हैं जिन पर बाक़ी सब कार्य करते हैं और जिनसे सब मापे जाते हैं। और 1950 व 1951 के जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम तय करते हैं कि कौन निर्वाचन के माध्यम में प्रवेश कर सकता है और किन शर्तों पर। यह अध्याय हर एक को वैसा ही वर्णित करता है जैसा वह आज है, और चल रही बहसों के मुख्य तर्क बिना किसी दल, समूह या सरकार पर निर्णय दिए रखता है। संसद, निर्वाचन और दल-बदल की सामग्री पॉलिटी पाठ्यक्रम के अध्याय 6, 13 और 15 में है, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम और ई-गवर्नेंस इस खंड के शासन अध्याय में हैं; दोनों का यहाँ संदर्भ दिया गया है, दोहराया नहीं गया।

GS-II इन विषयों को कैसे पूछता है, और उत्तर कैसे लिखें

मुख्य परीक्षा में ये विषय चार रूपों में आते हैं। दलीय व्यवस्था वाले प्रश्न यह पूछते हैं कि कोई तंत्र कैसे काम करता है: गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों को मोल-भाव की शक्ति क्यों मिलती है, या एक-दलीय प्रभुत्व के अंत से क्या बदला। समूह और आंदोलन वाले प्रश्न पूछते हैं कि कोई माध्यम लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करता है या कमज़ोर। मीडिया और जनमत वाले प्रश्न पहले प्रेस की भूमिका पर पूछते हैं, और फिर इस पर कि उसका कितना विनियमन होना चाहिए। सांविधिक प्रश्न किसी अधिनियम के मुख्य प्रावधान और उनकी कार्यप्रणाली का आकलन माँगते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में वही सामग्री तथ्यों के रूप में लौटती है: कौन-सा अधिनियम किस विषय पर है, दल का पंजीकरण कौन करता है, कौन-सी संस्था किस माध्यम का नियमन करती है। दोनों प्रश्नपत्र एक ही आदत को पुरस्कृत करते हैं: "लोकतंत्र" पर सामान्य टिप्पणी के बजाय सटीक नाम और कार्यविधियाँ।

  • तंत्र बताइए, विशेषण नहीं। "क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण हैं" कुछ नहीं कहता। "गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दल संतुलन रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय गठबंधन को बहुमत तक पहुँचने के लिए प्रायः उनकी सीटों की ज़रूरत होती है" बताता है कि वे क्या करते हैं।
  • अधिनियम, उसे लागू करने वाली संस्था और वर्ष का उल्लेख कीजिए। धारा-संख्याएँ केवल वहीं दें जहाँ आप निश्चित हों। निर्वाचन आयोग, प्रेस परिषद और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का नाम उनके बिना भी पर्याप्त स्पष्ट है।
  • किसी जीवित बहस के दोनों पक्ष रखिए, फिर बताइए कि निर्णय किस पर टिका है। दल-वित्त, मीडिया विनियमन और व्यय-सीमा पर सबसे सशक्त उत्तर हर पक्ष को उसका सबसे अच्छा तर्क देते हैं, और फिर वह शर्त बताते हैं, जैसे साक्ष्य, संस्था की रचना या जनविश्वास का स्तर, जिस पर चुनाव निर्भर है।
  • एक भारतीय उदाहरण को एक सिद्धांत से जोड़िए। सूचना के अधिकार का अभियान और सहभागी जवाबदेही का विचार; 2015 का ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर निर्णय और स्पष्ट व अनुपातिक प्रतिबंध की कसौटी।
  • किसी दल, समूह या नेता पर निर्णय न दें। परीक्षक उस विश्लेषण को पुरस्कृत करते हैं जिसमें बताया जाए कि कोई दल या आंदोलन क्या करता है और उसके समर्थक व आलोचक क्या कहते हैं। जो उत्तर किसी दल को "अच्छा" या "बुरा" कहता है, वह उसी कारण अंक खोता है जिस कारण संतुलित उत्तर अंक पाता है।

राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था

एक राजनीतिक दल एक संगठित समूह है जो चुनावों के माध्यम से सत्ता पाना और उसे बनाए रखना चाहता है। यही उसे दबाव समूह से अलग करता है, जो निर्णयों को प्रभावित करना चाहता है और सामान्यतः पद के लिए नहीं लड़ता। संविधान अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत संघ बनाने के अधिकार की रक्षा करता है, और दल उसी अधिकार के अंतर्गत बनते हैं। उनकी औपचारिक विधिक स्थिति जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से आती है, जिसकी धारा 29A के अनुसार किसी दल को दल के रूप में चुनाव लड़ने से पहले निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण से दल को एक नाम मिलता है, और यदि आयोग उसे मान्यता दे तो आरक्षित चुनाव चिह्न भी। इसके कार्य चुनावों से व्यापक हैं: दल हितों को कार्यक्रमों में संगठित करते हैं, नेताओं की भर्ती और प्रशिक्षण करते हैं, विधायिका को सरकार और विपक्ष में बाँटते हैं, और चुनावों के बीच नागरिकों को जुटाते हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा वर्गीकृत दलों की श्रेणियाँ, और प्रत्येक को क्या मिलता है
श्रेणीदर्जाइससे क्या मिलता है
मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय दलनिर्वाचन आयोग द्वारा कई राज्यों में चुनावी प्रदर्शन के आधार पर मान्यता; कसौटियाँ समय-समय पर संशोधित होती हैंदेश भर में आरक्षित चुनाव चिह्न; स्टार प्रचारक; सार्वजनिक रेडियो व टेलीविज़न पर निःशुल्क प्रसारण-समय का एक भाग
मान्यता-प्राप्त राज्य दलएक या अधिक राज्यों में वहाँ के प्रदर्शन के आधार पर आयोग द्वारा मान्यताउन राज्यों के भीतर आरक्षित चुनाव चिह्न; उन्हीं में प्रसारण-समय
पंजीकृत, किंतु अमान्यता-प्राप्त दलधारा 29A के अंतर्गत पंजीकृत, पर मान्यता नहींअपने नाम से चुनाव लड़ सकता है, सूची से निःशुल्क चिह्न चुनकर; आरक्षित चिह्न नहीं
⚠️ "राष्ट्रीय दल" कोई संवैधानिक श्रेणी नहीं है
संविधान "राष्ट्रीय दल" को परिभाषित नहीं करता। यह दर्जा निर्वाचन आयोग का वर्गीकरण है, जो उन कसौटियों पर प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है जिन्हें आयोग निर्धारित और संशोधित करता है, इसलिए आगामी चुनावों में यह प्राप्त या समाप्त हो सकता है। आज का राष्ट्रीय दल अपनी स्थापना के समय आवश्यक रूप से राष्ट्रीय नहीं था, और कोई क्षेत्रीय दल भी कसौटियों पर खरा उतर सकता है। जो उत्तर इस दर्जे को संविधान-प्रदत्त बताता है, वह उसी भूल को दोहराता है जिसे यह वर्गीकरण पकड़ने के लिए बना है।

दलीय व्यवस्था वह ढंग है जिससे दल प्रतिस्पर्धा करते हैं, और वह दलों की सूची से भिन्न है। रजनी कोठारी के 1964 के लेख ने स्वतंत्रता के बाद के दशकों को "कांग्रेस तंत्र" कहा: कांग्रेस केंद्र और अधिकांश राज्यों में सत्ता में थी, और विपक्ष का बड़ा भाग अपने भीतर समेट लेती थी, इसलिए विरोध प्रभुत्वशाली दल के भीतर भी चलता था और बाहर भी। यह ढाँचा 1960 के दशक के अंत से टूटने लगा। 1967 के चुनावों के बाद कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं, और 1969 में कांग्रेस बँट गई। 1977 के चुनाव ने केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार दी, जो जनता पार्टी ने बनाई। 1989 से 2009 तक लोक सभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, और केंद्र पर गठबंधन सरकारें रहीं। 2014 का परिणाम 1984 के बाद पहला एकदलीय बहुमत था, और 2024 के परिणाम से, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, फिर गठबंधन सरकार बनी।

दलीय व्यवस्था के काल, जैसे विद्वान उन्हें वर्णित करते हैं
कालस्वरूपमुख्य संकेत
1950 के दशक के आरंभ से 1960 के दशक के अंत तककेंद्र और अधिकांश राज्यों में एक प्रभुत्वशाली दल; कमज़ोर और बिखरा हुआ विपक्षकोठारी का "कांग्रेस तंत्र"
1960 के दशक के अंत से 1980 के दशक तकप्रभुत्व का टूटना: 1967 के बाद गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारें; 1977 में केंद्र में जनता सरकार; 1980 और 1984 में कांग्रेस की वापसीबिखराव और राज्य-स्तरीय गठबंधन
1989 से 2009केंद्र में गठबंधन का दौर; किसी एक दल को लोक सभा में बहुमत नहींचुनाव-पूर्व या चुनाव-पश्चात गठबंधनों पर बनी सरकारें
2014 से2014 और 2019 में एक दल का बहुमत; 2024 के परिणाम से गठबंधन सरकार (2024 तक की स्थिति)एकदलीय बहुमत और गठबंधन, दोनों घटित होते हैं

क्षेत्रीय दल 1960 और 1970 के दशकों में उभरे और आज कई राज्यों में सत्ता में हैं, कुछ अकेले और कुछ गठबंधन में। स्थापना-वर्ष सहित उदाहरण हैं DMK (1949), शिव सेना (1966), तेलुगु देशम पार्टी (1982), बहुजन समाज पार्टी (1984), समाजवादी पार्टी (1992) और तृणमूल कांग्रेस (1998)। केंद्र में इनका भार सबसे अधिक तब होता है जब किसी दल के पास अपना बहुमत नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीय गठबंधन इनकी सीटों पर निर्भर हो सकता है। समर्थक तर्क देते हैं कि क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय और भाषाई पहचानों को स्वर देते हैं, संघीय व्यवस्था में केंद्र के खिंचाव पर अंकुश रखते हैं, और स्थानीय नेताओं को राष्ट्रीय निर्णयों में लाते हैं। आलोचक तर्क देते हैं कि वे नीति के बजाय संरक्षण पर मोल-भाव कर सकते हैं, कुछ दल एक नेता या परिवार के चारों ओर बने हैं, और वे राष्ट्रीय एजेंडा को सीमित कर सकते हैं। दोनों तर्कों के पीछे साक्ष्य हैं, और उत्तर में यह दिखना चाहिए कि कोई दिया गया उदाहरण किसका समर्थन करता है।

गठबंधन दो रूपों में आते हैं। चुनाव-पूर्व गठबंधन एक साझा मंच पर मिलकर चुनाव लड़ता है। चुनाव-पश्चात गठबंधन मतगणना के बाद बनता है, प्रायः एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर, जो सहमति के बिंदु गिनाता है और शेष को खुला छोड़ता है। दसवीं अनुसूची का दल-बदल विरोधी कानून (पॉलिटी अध्याय 6, 13 और 15) विधायिका में सदस्यों को उनके दल के निर्देश से बाँधता है। इससे गठबंधन के नेता के पास साझेदारों को साथ रखने का एक साधन रहता है, और साझेदारों के पास किसी मतदान से पहले कठोर मोल-भाव का कारण। बहस इस पर है कि इसका शासन पर क्या प्रभाव है। समर्थक स्थिरता, व्यापक आधार, और विविध क्षेत्रों व समूहों को सरकार में लाने की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं। आलोचक नीतिगत ठहराव, किसी छोटे साझेदार के पूरी सरकार पर प्रभाव, और उस कार्यक्रम को किनारे कर देने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं जिस पर गठबंधन जनादेश लेकर आया था।

दलों के कार्य-संचालन के बारे में दो प्रश्न बार-बार उठते हैं। पहला है आंतरिक लोकतंत्र। कोई सामान्य कानून दल से आंतरिक चुनाव कराने या अपने खाते पूरी तरह प्रकाशित करने की माँग नहीं करता, और आयोग की दल पर शक्ति मुख्यतः पंजीकरण और चुनाव चिह्न पर टिकी है। इस स्थिति के समर्थक तर्क देते हैं कि दल एक स्वैच्छिक संघ है जिसका आंतरिक जीवन उसके सदस्यों का है, और अनुच्छेद 19(1)(c) से संरक्षित है। आलोचक तर्क देते हैं कि आंतरिक चुनावों के बिना नेतृत्व उत्तराधिकार और निष्ठा से चलता है, और मतदाता के पास यह जाँचने का कोई साधन नहीं रहता कि उम्मीदवार-सूची पर किसका नियंत्रण है।

दूसरा है वित्त। दलों को 1951 के अधिनियम की धारा 29C के अंतर्गत एक सीमा से ऊपर के चंदों की सूचना आयोग को देनी होती है, और आयकर अधिनियम की शर्तों पर उन्हें कर-छूट मिलती है। निर्वाचन बॉण्ड, जो 2017 में बैंकिंग माध्यम से चंदा देने के लिए लाए गए थे, को सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फ़रवरी 2024 को Association for Democratic Reforms v Union of India में असंवैधानिक ठहराया। न्यायालय ने माना कि दाता की गुमनामी मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) से संरक्षित है। इस योजना के समर्थकों का तर्क था कि उसने चंदे को नकद से बैंकिंग माध्यम में ले जाकर पारदर्शिता बढ़ाई और दाताओं को प्रतिशोध से बचाया। आलोचकों का तर्क था कि गुमनामी से बड़े दाता मतदाताओं की जानकारी के बिना प्रभाव खरीद सकते हैं। एक बार-बार उठने वाला प्रस्ताव है दलों के लिए आंशिक राज्य-वित्त-पोषण, जिसकी जाँच इंद्रजीत गुप्त समिति ने 1998 में की थी, और जिसे सामान्य रूप में नहीं अपनाया गया। समर्थक कहते हैं कि इससे निजी दाताओं पर निर्भरता घटती है। आलोचक कहते हैं कि सार्वजनिक धन मुख्यतः उन्हीं दलों को जाएगा जिनके पास पहले से सीटें हैं।

दबाव समूह, संघ, नागरिक समाज और आंदोलन

एक दबाव समूह, या हित-समूह, एक संगठित निकाय है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है, सामान्यतः पद पाने की इच्छा के बिना। संघ उसका संगठित रूप है, और व्यवहार में वे दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक संघ पंजीकृत होते हैं और उनके लिखित नियम होते हैं: श्रमिक संघ (श्रम संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत); सोसाइटी (सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत); धर्मार्थ और अन्य न्यास; और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत गैर-लाभकारी कंपनियाँ। अनौपचारिक संघों का कोई पंजीकरण नहीं होता और प्रायः लिखित नियम भी नहीं होते: जाति और समुदाय के संघ, परिवार और गाँव के नेटवर्क, मोहल्ला समितियाँ, और अनौपचारिक श्रमिकों के सामूहिक मंच। राजनीति-वैज्ञानिक गैब्रियल आमंड और जी. बिंघम पॉवेल ने हित-समूहों को संघात्मक (श्रमिक संघ, व्यापार मंडल, पेशेवर निकाय), संस्थागत (नौकरशाही, विधायी समितियाँ और सेवा-संघ, जो स्वयं एक समूह की तरह काम करते हैं) और असंघात्मक (परिवार, धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय नेटवर्क, जो उस प्रयोजन के लिए बने संगठन के बिना राजनीतिक रूप से काम करते हैं) में वर्गीकृत किया।

आमंड और पॉवेल का वर्गीकरण, भारतीय उदाहरणों सहित
प्रकारउदाहरणसामान्यतः कैसे काम करता है
संघात्मक (associational)श्रमिक संघ; उद्योग व वाणिज्य मंडल; किसान संगठन; पेशेवर निकायसदस्यता, वार्ता, हड़ताल, मंत्रालयों को ज्ञापन और समितियों में प्रस्तुति के माध्यम से
संस्थागत (institutional)वेतन और पेंशन पर दबाव डालने वाले सेवा-संघ; अपने ही विधेयकों पर स्थिति लेने वाली विधायी समितियाँराज्य के भीतर की पहुँच और आधिकारिक माध्यमों से
असंघात्मक (non-associational)जाति व समुदाय के नेटवर्क; धार्मिक निकाय; क्षेत्रीय व भाषाई पहचान के समूहनेताओं के माध्यम से, सामूहिक दबाव से, और चुनाव के समय राजनीतिक लामबंदी से

समूह कई माध्यम काम में लाते हैं, प्रायः एक साथ। वे मंत्रियों और अधिकारियों से सीधे पैरवी (lobby) करते हैं। वे प्रस्तावित विधेयकों पर और संसदीय स्थायी समितियों के समक्ष प्रस्तुति देते हैं, जो बाहरी गवाहों से ज्ञापन आमंत्रित करती हैं। वे न्यायालय जाते हैं: जनहित याचिका (public interest litigation) 1970 के दशक के उत्तरार्ध में विकसित हुई, जिसका एक आरंभिक पड़ाव हुसैनारा ख़ातून (1979) का मामला है। यह किसी व्यक्ति या समूह को उन लोगों की ओर से मामला लाने देती है जो स्वयं न्यायालय तक सहज नहीं पहुँच सकते, और यह अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत होती है। वे अपनी माँग के आधार वाले अभिलेख पाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रयोग करते हैं। वे मीडिया में अभियान चलाते हैं, धरना देते हैं, हड़ताल या बंद का आह्वान करते हैं, और चुनावों में मतदाताओं को जुटाते या उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। माध्यम का चुनाव स्वयं पहुँच के बारे में कुछ बताता है। जो समूह बार-बार न्यायालय जाते हैं, उनकी कार्यपालिका तक पहुँच प्रायः कम होती है; और जो समूह प्रदर्शन करते हैं, वे प्रायः सुनवाई पाने में असमर्थ रहे होते हैं।

नागरिक समाज राज्य, बाज़ार और परिवार के बीच का विस्तृत क्षेत्र है। इसमें गैर-सरकारी संगठन (NGO), स्वैच्छिक संस्थाएँ, धार्मिक और सामुदायिक निकाय, पेशेवर और शोध संस्थान, तथा संगठित मीडिया का बड़ा भाग आता है। इसका कार्य चार प्रकार का है: सेवा देना (विद्यालय, स्वास्थ्य शिविर, राहत); पैरवी (किसी कानून या मानक के लिए अभियान); निगरानी (सामाजिक लेखा-परीक्षा, न्यायालय में याचिकाएँ, दुर्व्यवहार का प्रलेखन); और समुदायों की क्षमता बनाना (स्वयं-सहायता समूह, स्थानीय योजना समितियाँ)। इसके धन का नियमन सबसे विवादित भाग है। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 उन संगठनों से पंजीकरण की अपेक्षा करता है जो विदेशी धन लेते हैं, और उसे केवल स्वीकृत प्रयोजनों में व्यय करने की शर्त रखता है। 2020 में इसमें संशोधन करके ये नियम और कड़े किए गए। समर्थक कहते हैं कि यह अधिनियम विदेशी हस्तक्षेप से बचाता है और धन की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। आलोचक कहते हैं कि इसे ऐसे ढंग से लागू किया गया है जो सरकार के आलोचक संगठनों को बाधित करता है, और इसका अनुपालन-भार छोटे समूहों पर सबसे भारी पड़ता है।

एक सामाजिक आंदोलन एक निरंतर, सामूहिक चुनौती है जो मुख्यतः दलों और औपचारिक समिति-व्यवस्था के बाहर रहकर, लामबंदी, विरोध, मुकदमेबाज़ी और मीडिया के माध्यम से काम करता है। कई आंदोलन कानून बन चुके हैं, और हर एक माँग से कानून तक का मार्ग दिखाता है:

  • चिपको (1973 से)। हिमालय की तलहटी के ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए उन्हें आलिंगन में लिया, और इस विरोध ने पहाड़ी क्षेत्रों की वन-नीति को सार्वजनिक प्रश्न बना दिया।
  • नर्मदा बचाओ आंदोलन (1980 के दशक से)। नर्मदा पर बाँध निर्माण और विस्थापन के विरुद्ध आंदोलन। इसने अदालतों और जनता के बीच बड़े बाँधों की लागत और लाभ पर प्रश्न उठाए, और बड़ी परियोजनाओं पर जो बहस इसने शुरू की वह आज भी जारी है।
  • सूचना का अधिकार (1990 के दशक से 2005 तक)। ग्रामीण राजस्थान में सार्वजनिक कार्यों के अभिलेखों तक पहुँच की माँग करने वाला अभियान राष्ट्रीय आंदोलन बना, और उसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को दिशा दी।
  • भोजन का अधिकार (2001 से)। 2001 में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका और उसके चारों ओर का अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 तक पहुँचा।
  • भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन (2011)। एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार-विरोधी लोकपाल की माँग के लिए चला निरंतर आंदोलन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के बाद आया।
  • किसानों का विरोध (2020–21)। तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध विरोध। सरकार ने कहा कि कानून कृषि-बाज़ारों को खोलेंगे; विरोध करने वालों ने कहा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य और नियमित मंडियों को कमज़ोर करेंगे। कानून 2021 में निरस्त किए गए।

आमंड का राजनीति का कार्यात्मक विवरण हित-अभिव्यक्ति (interest articulation), यानी माँग रखने, को हित-समेकन (interest aggregation), यानी माँगों को एक कार्यक्रम में जोड़ने, से अलग करता है। दल परंपरागत रूप से समेकन करते आए हैं, और आंदोलन प्रायः वह अभिव्यक्ति करते हैं जो दल छोड़ देते हैं। अधिकांश आंदोलन एक ही क्रम अपनाते हैं: समस्या को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिसे जनता पहचाने; मुद्दे को विरोध और मीडिया से लामबंद किया जाता है; वह किसी संस्था तक पहुँचता है, एक समिति, न्यायालय या चुनाव; और जब राजनीतिक अवसर खुलता है तब वह नीति तक पहुँचता है। कम आंदोलन यह क्रम पूरा करते हैं, और जो करते हैं वे प्रायः किसी संस्था के माध्यम से करते हैं, अकेले सड़क से नहीं।

⚠️ नागरिक समाज, NGO, दबाव समूह और आंदोलन समानार्थी नहीं हैं
नागरिक समाज सबसे व्यापक श्रेणी है। NGO उसके भीतर के संगठन हैं। दबाव समूह की पहचान नीति को प्रभावित करने के लक्ष्य से होती है। सामाजिक आंदोलन सामूहिक कार्रवाई का एक निरंतर नेटवर्क है, जिसकी प्रायः कोई औपचारिक सदस्यता नहीं होती। आम भूल है हर विरोध को दबाव समूह कहना, या हर NGO को नागरिक समाज। यह भेद नियमन के लिए मायने रखता है, क्योंकि कानून संगठनों पर लागू होता है: पंजीकरण और FCRA उन निकायों पर लागू होते हैं जो विधिक इकाई के रूप में अस्तित्व में हैं। आंदोलन का कोई एक विधिक रूप नहीं होता जिसे नियमित किया जा सके, और इसीलिए उसके प्रभाव को मापना और नियंत्रित करना कठिन होता है।
🎯 कौन सुना जाता है: बहुलवादी तर्क और उसके आलोचक
बहुलवादी तर्क देते हैं कि अनेक प्रतिस्पर्धी समूह एक-दूसरे पर अंकुश रखते हैं, इसलिए हर हित को कोई न कोई माध्यम मिल जाता है। आलोचक उत्तर देते हैं कि संगठित धन और संसाधन-संपन्न व्यापारिक पैरवी-समूहों की बात असंगठित समूहों से कहीं स्पष्ट सुनी जाती है, और सबसे ग़रीब तथा सबसे कम संगठित लोगों के माध्यम सबसे कमज़ोर होते हैं। विवाद पहुँच के वितरण का है, केवल इसके अस्तित्व का नहीं। अच्छा उत्तर बताता है कि किन समूहों की पहुँच है, उन्हें वह कैसे मिली, और कम संगठित लोग इस पर क्या कर सकते हैं।

जनमत, मीडिया और उनका विनियमन

जनमत नागरिकों के सार्वजनिक प्रश्नों पर रखे विचारों का विस्तार है। यह परिवारों, विद्यालयों, धार्मिक और सामुदायिक संस्थाओं, समवयस्क समूहों और तेज़ी से बढ़ते मीडिया के माध्यम से बनता है। इसे सर्वेक्षणों, मत-सर्वेक्षणों और चुनावों से मापा जाता है, और यह मतदान, विरोध, याचिकाओं और जनप्रतिनिधियों पर दबाव के माध्यम से नीति पर काम करता है। लोकतंत्र में इसका स्थान इस सिद्धांत पर टिका है कि सरकारों को नागरिकों के विचारों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इस प्रक्रिया में मीडिया की तीन मुख्य भूमिकाएँ हैं। वह सूचना देता है, यानी बताता है कि क्या हुआ और क्या प्रस्तावित है। वह एजेंडा तय करता है, यानी लोग किस बारे में सोचते हैं इसे आकार देता है, भले ही उन्हें यह न बताया जाए कि क्या सोचना है; इस दावे का आधार एजेंडा-सेटिंग शोध है, जो 1970 के दशक के आरंभ से है। और वह रिपोर्टिंग के द्वारा सत्ता को जवाबदेह ठहराता है। वह एक मंच भी देता है जहाँ विचार मिलते हैं। हर भूमिका की एक क़ीमत है। जो पहुँच सूचित करती है, वही ध्रुवीकरण, दुष्प्रचार या सबसे ऊँची आवाज़ों की गूँज भी बढ़ा सकती है, और केंद्रित स्वामित्व या विज्ञापन पर निर्भरता रिपोर्टिंग का दायरा सीमित कर सकती है।

प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में अलग अधिकार के रूप में नहीं लिखी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 19(1)(a), अर्थात वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, के भीतर पढ़ा है। इसकी शुरुआत रोमेश थापर (1950) से हुई, जिसमें एक पत्रिका के प्रसार पर रोक का आदेश रद्द हुआ, और ब्रिज भूषण (1950) से, जिसमें पूर्व-सेंसरशिप का आदेश रद्द हुआ। इसके बाद सकाल पेपर्स (1962) आया, जिसमें समाचारपत्रों के पृष्ठों की संख्या सीमित करने और मूल्य तय करने का आदेश रद्द हुआ, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स (1985), जिसमें न्यूज़प्रिंट पर विशेष कर रद्द हुआ। यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के प्रतिबंधों के अधीन है। इनमें राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाना, और 1963 में सोलहवें संशोधन द्वारा जोड़ी गई भारत की संप्रभुता व अखंडता आती हैं। प्रतिबंध उचित होना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अस्पष्ट आधार यह कसौटी पूरी नहीं करते।

डिजिटल मीडिया के लिए नियमों का अलग और अधिक नया समूह है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 सरकार को राज्य और लोक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन सामग्री अवरुद्ध करने देता है (धारा 69A), और प्लेटफ़ॉर्म जैसे मध्यस्थों को तीसरे पक्ष की सामग्री की देनदारी से सशर्त संरक्षण देता है (धारा 79)। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A रद्द की, जो आपत्तिजनक ऑनलाइन संदेशों को दंडनीय बनाती थी, क्योंकि वह अस्पष्ट थी और वैध अभिव्यक्ति पर भय उत्पन्न करती थी। उसने धारा 79 की भी व्याख्या सीमित की, ताकि कोई प्लेटफ़ॉर्म केवल शिकायत पर नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश या सरकारी निर्देश पर कार्रवाई करे। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ने प्लेटफ़ॉर्मों के लिए बहु-स्तरीय शिकायत व्यवस्था, डिजिटल समाचार और स्ट्रीमिंग सामग्री के लिए आचार संहिता, और बड़ी संदेश-सेवाओं व सोशल मीडिया सेवाओं पर कुछ मामलों में किसी संदेश के पहले स्रोत की पहचान की बाध्यता जोड़ी। समर्थक तर्क देते हैं कि नियम प्लेटफ़ॉर्मों को जवाबदेह बनाते हैं और उपयोगकर्ताओं को निवारण देते हैं। आलोचक तर्क देते हैं कि सरकार को दी गई निगरानी और सामग्री-संबंधी शक्तियाँ अभिव्यक्ति पर भय उत्पन्न करती हैं और गोपनीयता कमज़ोर करती हैं, तथा नियमों के कुछ भाग न्यायालय में चुनौती के अधीन हैं। 2023 के एक संशोधन ने, जिसने सरकारी तथ्य-जाँच इकाई बनाई, भी न्यायालय में चुनौती झेली है, और उसकी स्थिति विवादित है।

हर माध्यम का नियमन, जैसा वह आज है
माध्यममुख्य विधि या साधननिगरानी कौन करता हैटिप्पणी
मुद्रित (print)प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 (पुराने प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 का स्थान); प्रेस परिषद अधिनियम, 1978भारतीय प्रेस परिषद (सांविधिक)परिषद चेतावनी, भर्त्सना या निंदा कर सकती है; जुर्माना या कारावास नहीं लगा सकती
टेलीविज़न समाचार और केबलकेबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995, और उसके नियमों के अंतर्गत कार्यक्रम व विज्ञापन संहिताएँसूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; प्रसारकों की स्व-नियामक संस्थाएँ, जैसे समाचार प्रसारक एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBDSA)मुख्यतः स्व-नियमन; सांविधिक प्रवर्तन मंत्रालय के पास
सार्वजनिक प्रसारणप्रसार भारती अधिनियम, 1990प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए स्वायत्त निकायस्वायत्तता विधि में है; उसके धन और नियुक्तियों पर नियंत्रण पर बहस जारी है
डिजिटल समाचार, स्ट्रीमिंग और सोशल मीडियासूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 69A व 79); सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बहु-स्तरीय शिकायत संरचना सहितकुछ भाग न्यायालय में चुनौती के अधीन हैं
दूरसंचार और स्पेक्ट्रमभारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997TRAI; सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटनआर्थिक नियमन, जिसके विषय-वस्तु पर भी परिणाम हैं
प्रसारण समग्र रूप मेंकोई एकीकृत प्रसारण अधिनियम नहीं। प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक का मसौदा 2007 और फिर 2016 में प्रस्तावित हुआ, पर पारित नहीं हुआलागू नहींएक समेकित कानून अब भी खुला प्रस्ताव है

विनियमन के दो मॉडल विवादित हैं। स्व-नियमन, जिसका प्रयोग मुद्रित प्रेस और अधिकांश प्रसारक मुख्यतः करते हैं, के बारे में कहा जाता है कि वह संपादकीय स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सरकार को समाचार-कक्षों से दूर रखता है। इसके आलोचक उत्तर देते हैं कि बाध्यकारी दंड के बिना निकाय मानकों को लागू नहीं कर सकते, और उनके निर्णय इतनी देर से आते हैं कि उनका कोई अर्थ नहीं रहता। सांविधिक विनियमन, जिसमें एक नियामक के पास प्रवर्तनीय दंड हों, के बारे में कहा जाता है कि वह एकसमान मानक और जनता के लिए उपलब्ध निवारण देता है। इसके आलोचक उत्तर देते हैं कि जो निकाय तय करता है कि क्या असत्य, आपत्तिजनक या हानिकारक है, वह सरकार या उसके नियुक्त लोग होंगे, और केवल यह भय ही पत्रकारों के प्रकाशन को बदल देता है। कई लोकतंत्र मिश्रित व्यवस्था अपनाते हैं: एक स्व-नियामक निकाय, जिसके पीछे एक कानून हो जो बाहरी सीमाएँ तय करता है। भारत के लिए प्रश्न यह कम है कि नियमन होना चाहिए या नहीं, और अधिक यह है कि कौन-सा निकाय किस मानक को लागू करे, और उसके विरुद्ध अपील कहाँ हो।

चुनावों के दौरान नियम संकरे और कड़े हो जाते हैं। 1951 के अधिनियम की धारा 126 मतदान समाप्त होने से पहले के 48 घंटों में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और दूरदर्शन व समान माध्यमों पर निर्वाचन-विषयक सामग्री के प्रदर्शन पर रोक लगाती है। धारा 126A मतदान के पहले चरण के आरंभ से अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्ज़िट पोल के संचालन और प्रकाशन पर रोक लगाती है। आयोग के दिशानिर्देश अघोषित पेड न्यूज़ को, अर्थात ऐसी कवरेज जो ख़रीदी जाती है और संपादकीय के रूप में प्रस्तुत होती है, निर्वाचन-व्यय मानते हैं, जिसे दर्ज करना अनिवार्य है; और आयोग अपने निर्देशों से मत-सर्वेक्षणों और राजनीतिक विज्ञापनों का नियमन करता है। तर्क यह है कि अंतिम घंटों में मतदाता को ऐसी सामग्री से प्रभावित नहीं होना चाहिए जिसका भुगतान हुआ हो और जिसे जनता जाँच न सके।

⚠️ अनुच्छेद 19(2) आधार गिनाता है, विषय नहीं
जो कानून अभिव्यक्ति को "आपत्तिजनक" या "परेशान करने वाली" सामग्री के कारण सीमित करता है, वह किसी सूचीबद्ध आधार का नाम नहीं लेता, और इसीलिए श्रेया सिंघल का निर्णय अस्पष्टता पर टिका। मानहानि एक सूचीबद्ध आधार है, और आपराधिक मानहानि को सर्वोच्च न्यायालय ने Subramanian Swamy (2016) में वैध ठहराया, इसलिए यह दावा कि मानहानि स्वयं असंवैधानिक है, वर्तमान विधि के अनुसार ग़लत होगा। आपराधिक मानहानि भारतीय न्याय संहिता, 2023 में भी बनी हुई है, जिसने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया। ये दो विचार अलग रखिए: एक आधार वैध हो सकता है, और उसका प्रयोग करने वाला कानून फिर भी अस्पष्टता या अनुपात के अभाव में विफल हो सकता है।

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951

संविधान निर्वाचन का ढाँचा भाग XV (अनुच्छेद 324 से 329) में तय करता है, और अनुच्छेद 327 व 328 के अंतर्गत विस्तृत विधि बनाने की शक्ति संसद को देता है। संसद ने वह शक्ति दो अधिनियमों में प्रयोग की। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मतदाता सूचियों के निर्माण से संबंधित है: कौन पंजीकृत हो सकता है, कहाँ, और सूची अद्यतन कैसे रहती है। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 पंजीकरण के बाद की हर बात से संबंधित है: कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन अयोग्य है, चुनाव कैसे संचालित होता है, भ्रष्ट आचरण क्या है, उम्मीदवार कितना ख़र्च कर सकता है और उसका हिसाब कैसे देता है, और चुनाव को चुनौती कैसे दी जाती है। निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अलग विषय है, जो परिसीमन अधिनियमों से शासित होता है और आयोगों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की संवैधानिक संरचना पॉलिटी अध्याय 13 में है, और यह अध्याय उसे दोहराता नहीं।

दोनों अधिनियम विषय-वार, और प्रत्येक क्या प्रावधान करता है
विषयअधिनियमयह क्या प्रावधान करता है
मतदाता सूचियाँ1950कौन पंजीकृत हो सकता है: नागरिकता; योग्यता-तिथि पर 18 वर्ष; निर्वाचन-क्षेत्र में सामान्य निवास; और वे आधार जो पंजीकरण से रोकते हैं, जैसे विकृत चित्त या निर्वाचन-अपराध में दोषसिद्धि। एक निर्वाचन-क्षेत्र में एक ही पंजीकरण; निरंतर संशोधन, दावे, आपत्तियाँ और विशेष संशोधन
सीटें और निर्वाचन-क्षेत्र1950 (आवंटन); परिसीमन अधिनियम (सीमाएँ)राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों का आवंटन। सीमाएँ परिसीमन आयोगों द्वारा तय होती हैं, और मतदाता सूचियाँ सीमाओं का अनुसरण करती हैं
सदस्यता: योग्यता और अयोग्यता1951सूचीबद्ध अपराधों में दोषसिद्धि (धारा 8); भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अनिष्ठा के लिए सरकारी सेवा से बर्ख़ास्तगी (धारा 9); सरकारी ठेके रखना (धारा 9A); निर्वाचन-खाते जमा न करना (धारा 10A)। दल-बदल संविधान की दसवीं अनुसूची से शासित होता है
उम्मीदवारी1951क्षेत्र के प्रस्तावकों द्वारा नामांकन, जमानत-राशि के साथ। आपराधिक मामलों, संपत्ति व देनदारियों और शिक्षा पर शपथ-पत्र (धारा 33A, प्रपत्र 26), जो 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लागू हुआ। जो उम्मीदवार वैध मतों के छठे भाग से कम पाए, उसकी जमानत ज़ब्त होती है
मतदान का संचालन1951अधिसूचना, नामांकन, जाँच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना; धारा 126 व 126A के प्रचार-प्रतिबंध; अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आयोग की शक्तियाँ और उसकी आदर्श आचार संहिता
भ्रष्ट आचरण1951रिश्वत, अनुचित प्रभाव, छद्म-मतदान, और धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मत माँगना (धारा 123)। सिद्ध भ्रष्ट आचरण से निर्वाचन रद्द हो सकता है
निर्वाचन-व्यय1951 (धारा 77 व 78) और उसके अंतर्गत बने नियमउम्मीदवार खाते रखते हैं; परिणाम के तीस दिनों के भीतर खाता जमा होता है; अधिसूचित सीमा से ऊपर व्यय भ्रष्ट आचरण है
निर्वाचन विवाद1951निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन की तिथि से 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में याचिका (धारा 81); निर्वाचन रद्द करने के आधार धारा 100 में; अपील सर्वोच्च न्यायालय में
दल1951दलों का पंजीकरण (धारा 29A); चंदों की सूचना (धारा 29C)

पंजीकरण की रचना तीन विचारों पर टिकी है: मतदाता एक ही स्थान का होता है, सूची अद्यतन रहनी चाहिए, और पात्रता की जाँच हो सकनी चाहिए। सामान्य निवास की कसौटी मतदाता को एक निर्वाचन-क्षेत्र से बाँधती है, जिससे स्थानीय अधिकारी सूची की जाँच कर सकते हैं और जनप्रतिनिधि उन लोगों के प्रति जवाबदेह रहता है जो वहीं रहते हैं जहाँ वे मतदान करते हैं। इसकी क़ीमत यह है कि प्रवासी मज़दूर, विद्यार्थी या बार-बार घर बदलने वाला परिवार ग़लत सूची में या किसी भी सूची में न हो। प्रवासियों के लिए दूर से मतदान के प्रस्ताव वर्षों से बहस में हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं हुए। 2021 से विधि एक वर्ष में चार योग्यता-तिथियाँ देती है: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर, ताकि 18 वर्ष का होने वाला व्यक्ति एक वार्षिक तिथि की प्रतीक्षा किए बिना पंजीकरण करा सके। उसी संशोधन ने सूची से पहचान-संख्या जोड़ना ऐच्छिक बनाया। प्रक्रिया तीन प्रपत्रों पर चलती है: नए पंजीकरण के लिए प्रपत्र 6, नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7, और सुधार व पते-परिवर्तन के लिए प्रपत्र 8।

मतदान के संचालन की रचना दो नियंत्रणों पर टिकी है। आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत पूरी व्यवस्था का अधीक्षण करता है, और अधिनियम निर्वाचन की घोषणा से परिणाम की घोषणा तक के चरण तय करता है। आदर्श आचार संहिता कोई अधिनियम नहीं, बल्कि आयोग द्वारा जारी और लागू किए जाने वाले मानकों का समूह है, जो घोषणा और परिणाम के बीच दलों और सरकारों के आचरण को नियंत्रित करता है; इसका विवरण पॉलिटी अध्याय 13 में है। नामांकन खुला पर जाँच योग्य बनाया गया है। सूची में दर्ज कोई योग्य नागरिक चुनाव लड़ सकता है, पर उसे शपथ-पत्र देना और जाँच से गुज़रना होता है, और उस शपथ-पत्र में झूठा कथन अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। जमानत-राशि तुच्छ उम्मीदवारियों के विरुद्ध एक छलनी है, जो वैध मतों के छठे भाग से कम पाने पर ज़ब्त होती है।

अयोग्यता के आधार, और प्रत्येक का तर्क
आधारप्रावधानतर्कऔर कहाँ पढ़ें
सूचीबद्ध अपराधों में दोषसिद्धि, दो वर्ष या अधिक की सज़ाधारा 8(3), जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951गंभीर अपराध व्यक्ति को विधायन के अयोग्य बनाता है। दोषसिद्धि की तिथि से, और रिहाई के बाद छह वर्ष तक अयोग्यपॉलिटी अध्याय 13 (धारा 8(4) 2013 में रद्द)
भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अनिष्ठा के लिए सरकारी सेवा से बर्ख़ास्तगीधारा 9, जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951लोक पद जनविश्वास पर टिका है। पाँच वर्ष तक अयोग्यपॉलिटी अध्याय 13
सरकारी ठेके रखनाधारा 9A, जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951विधायक सार्वजनिक धन के दोनों ओर न बैठेपॉलिटी अध्याय 13
निर्वाचन-व्यय का खाता जमा न करनाधारा 10A, जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951चुनाव में ख़र्च हुए धन की जवाबदेही। तीन वर्ष तक अयोग्यपॉलिटी अध्याय 13 (उम्मीदवारी और सुधार)
दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागना, या दल के निर्देश के विरुद्ध मतदानदसवीं अनुसूची; अनुच्छेद 102(2) व 191(2)विधायिका के भीतर अनुशासन। निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन हैपॉलिटी अध्याय 6, 13 और 15
विकृत चित्त, दिवालियापन, विदेशी नागरिकता और अन्य संवैधानिक आधारअनुच्छेद 102(1) व 191(1)संविधान मूल आधार तय करता है; संसद विधि द्वारा उनमें जोड़ सकती हैपॉलिटी अध्याय 13

अयोग्यता की रचना यह पूछती है कि विधायक को स्वचालित रूप से लागू होने वाले नियम से हटाया जाए, या सुनवाई के बाद लिए गए निर्णय से। 1951 का अधिनियम अधिकतर पहला मार्ग अपनाता है। सूचीबद्ध अपराध में दो वर्ष या अधिक की सज़ा वाली दोषसिद्धि दोषसिद्धि की तिथि से अयोग्य बनाती है। Lily Thomas v Union of India (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने वह प्रावधान रद्द किया जो दोषी सदस्य को अपील के दौरान अपनी सीट बनाए रखने देता था। दल-बदल एक भिन्न व्यवस्था है। दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और नियम पॉलिटी अध्याय 6 व 13 में समझाए गए हैं। ऊपर की तालिका आधार गिनाती है; विवरण यहाँ संदर्भित है, दोहराया नहीं गया।

व्यय की रचना एक विचार पर टिकी है: ऐसा समतल क्षेत्र जिसमें धन अकेले प्रतियोगिता तय न करे, और जिसमें ख़र्च की जाँच हो सके। इसके चार भाग मिलकर काम करते हैं।

  1. सीमा। अधिनियम के अंतर्गत नियम वह अधिकतम राशि तय करते हैं जो उम्मीदवार ख़र्च कर सकता है। यह लोक सभा और विधानसभा सीटों के लिए अलग तय होती है, और निर्वाचन-क्षेत्र व राज्य के आकार के अनुसार बदलती है। आयोग वर्तमान राशियाँ अधिसूचित करता है और उन्हें समय-समय पर संशोधित करता है, इसलिए वर्तमान राशि को याद करने के बजाय जाँचना चाहिए।
  2. खाता। हर उम्मीदवार, या उसका निर्वाचन-अभिकर्ता, नामांकन की तिथि से परिणाम की घोषणा तक के सभी व्यय का अलग और सही खाता रखता है (धारा 77), और उसे परिणाम के तीस दिनों के भीतर ज़िला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करता है (धारा 78)।
  3. निगरानी। आयोग व्यय-पर्यवेक्षक नियुक्त करता है, और उड़न दस्ते, स्थिर निगरानी दल, वीडियो दल तथा व्यय-निगरानी प्रकोष्ठ बनाता है, ताकि ख़र्च की निगरानी प्रचार के दौरान हो, केवल बाद में जाँच न हो।
  4. परिणाम। सीमा से अधिक व्यय भ्रष्ट आचरण है, जो याचिका पर निर्वाचन रद्द करा सकता है। खाता जमा न करने पर उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए अयोग्य हो जाता है (धारा 10A)।

व्यय-नियमों के चारों ओर तीन बहसें हैं। समर्थक तर्क देते हैं कि सीमा, भले ही छिद्रयुक्त हो, प्रतियोगिता को धन की प्रतियोगिता बनने से रोकती है, और खाता धन को दृश्य बनाता है। आलोचक तर्क देते हैं कि सीमा किसी गंभीर प्रचार की लागत से काफ़ी नीचे तय है, इसलिए बहुत-सा ख़र्च अन्य शीर्षकों में घोषित होता है या दल के माध्यम से होता है। वे जोड़ते हैं कि दल का व्यय उम्मीदवार के अपने व्यय से भिन्न नियमों में दर्ज होता है, जिससे धन उम्मीदवार के खाते से गुज़रे बिना उम्मीदवार तक पहुँच सकता है, और निगरानी केवल उस पर काम करती है जो उस समय दिखता है। तीसरी बहस यह है कि क्या सार्वजनिक वित्त-पोषण निजी धन के दबाव को घटाएगा। यही वह प्रश्न है जिसे 1998 की राज्य-वित्त-पोषण समिति ने संबोधित किया था।

⚠️ तीन संख्याएँ जिन्हें उत्तर प्रायः मिला देते हैं
खाता परिणाम के तीस दिनों के भीतर जमा होना चाहिए (धारा 78)। निर्वाचन याचिका निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन की तिथि से 45 दिनों के भीतर दाखिल होनी चाहिए (धारा 81)। खाता जमा न करने पर तीन वर्ष की अयोग्यता होती है (धारा 10A)। सीमा से अधिक व्यय एक भिन्न विषय है, भ्रष्ट आचरण, जिसे याचिका से निपटाया जाता है, तीन वर्ष की अयोग्यता से नहीं। जो उत्तर तीनों घड़ियों को मिला देता है, वह वे अंक खोता है जिन्हें प्रश्न परखता है।
🎯 अधिनियम संविधान जितने ही महत्वपूर्ण क्यों हैं
संविधान सिद्धांत तय करता है: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक स्वतंत्र आयोग, और सदस्यता की मूल योग्यताएँ। कार्यकारी नियम अधिकतर अधिनियम बनाते हैं, और पिछले तीस वर्षों के सबसे तीखे सुधार या तो उनके माध्यम से आए या उन न्यायालय-आदेशों से जिन्होंने उन्हें अनिवार्य किया: उम्मीदवार का शपथ-पत्र (2002), दोषी सदस्य की तुरंत अयोग्यता का नियम (2013 के निर्णय के बाद), और एग्ज़िट पोल पर रोक। निर्वाचन-सुधार पर उत्तर प्रायः किसी अधिनियम से आरंभ होता है, और परीक्षक धारा देखना चाहता है।

मुख्य बिंदु

  • दल की पहचान उसके लक्ष्य से होती है: सत्ता पाना और उसे बनाए रखना। उसका विधिक दर्जा 1951 के अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मान्यता से आता है, और "राष्ट्रीय दल" एक प्रशासनिक वर्गीकरण है, संवैधानिक नहीं।
  • दलीय व्यवस्था कोठारी द्वारा वर्णित प्रभुत्वशाली ढाँचे से 1989 से गठबंधन के दौर में, और फिर 2014 व 2019 में एकदलीय बहुमत की वापसी तक पहुँची। गठबंधन क्षेत्रीय दलों को मोल-भाव की शक्ति देते हैं, और दल-बदल विरोधी कानून गठबंधन नेताओं को साझेदारों को साथ रखने का साधन देता है।
  • दबाव समूह और आंदोलन वे माँगें ले जाते हैं जिन्हें दल समेकित नहीं करते। औपचारिक और अनौपचारिक संघ विधि में और पहुँच में भिन्न हैं, और आमंड-पॉवेल वर्गीकरण समूहों को उनके कार्य-ढंग से छाँटता है।
  • प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) पर टिकी है और केवल अनुच्छेद 19(2) के आधारों से सीमित है। विनियमन माध्यम और मॉडल, स्व-नियमन या कानून, के अनुसार भिन्न है। श्रेया सिंघल ने अस्पष्टता की कसौटी तय की, और 2021 के IT नियम विवादित बने हुए हैं।
  • 1950 का अधिनियम तय करता है कि सूची में कौन है और सूची कैसे अद्यतन रहती है। 1951 का अधिनियम उम्मीदवारी, आचरण, भ्रष्ट आचरण, व्यय और विवादों को नियंत्रित करता है। सामान्य निवास की कसौटी और व्यय-सीमा वे स्थान हैं जहाँ जीवित बहसें हैं।
  • व्यय की तीन घड़ियाँ अलग रखिए: खाता जमा करने के लिए तीस दिन (धारा 78), याचिका दाखिल करने के लिए 45 दिन (धारा 81), और खाता जमा न करने पर तीन वर्ष की अयोग्यता (धारा 10A)।

अभ्यास प्रश्न (20)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. किसी दल के दल के रूप में चुनाव लड़ने से पहले निर्वाचन आयोग के पास पंजीकरण आवश्यक है।
    2. "राष्ट्रीय दल" संविधान में परिभाषित दर्जा है, जिसे दल अपनी शर्तें पूरी करके प्राप्त करता है।
    3. आरक्षित चुनाव चिह्न मान्यता-प्राप्त दल को मिलता है, पंजीकृत किंतु अमान्यता-प्राप्त दल को नहीं।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल 1 और 3

    कथन 1 और 3 सही हैं: धारा 29A के अंतर्गत पंजीकरण दल का दर्जा पाने का प्रवेश-पत्र है, और आरक्षित चुनाव चिह्न मान्यता-प्राप्त दल का विशेषाधिकार है। कथन 2 वह जाल है, क्योंकि "राष्ट्रीय दल" संविधान में परिभाषित नहीं है। यह निर्वाचन आयोग का वर्गीकरण है जो चुनावी प्रदर्शन पर दिया जाता है और प्राप्त या समाप्त हो सकता है। विकल्प (a) वही भूल दोहराता है क्योंकि वह कथन 2 स्वीकार करता है, और विकल्प (d) तीनों कथन स्वीकार करता है।
  2. भारत की दलीय व्यवस्था के काल सूची-I में और उनके संकेत सूची-II में सुमेलित कीजिए।
    सूची-I
    A. रजनी कोठारी द्वारा वर्णित "कांग्रेस तंत्र"
    B. 1989 से केंद्र में गठबंधन सरकारें
    C. केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार
    सूची-II
    1. एक दल का प्रभुत्व, जिसने विपक्ष के बड़े भाग को समेट लिया
    2. 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार
    3. बहु-दलीय गठबंधनों पर बनी सरकारें, जिनमें 1989 से 2009 तक किसी एक दल के पास लोक सभा में बहुमत नहीं था
    सही सुमेलन कौन-सा है?

    1. A-1, B-3, C-2
    2. A-3, B-1, C-2
    3. A-2, B-3, C-1
    4. A-1, B-2, C-3
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A-1, B-3, C-2

    A का मेल 1 से है: कोठारी का "कांग्रेस तंत्र" एक प्रभुत्वशाली-दल ढाँचा था। B का मेल 3 से है: केंद्र में गठबंधन सरकारें 1989 से चलीं, और 1989 से 2009 के बीच लोक सभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। C का मेल 2 से है: 1977 की सरकार केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार थी, जिसे जनता पार्टी ने बनाया। जाल विकल्प (b) है, जो A और B की अदला-बदली करता है। प्रभुत्वशाली दल और गठबंधन विपरीत ढाँचे हैं, और सूची इसी भेद को परखने के लिए बनी है।
  3. भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. रजनी कोठारी ने 1952 के बाद के दशकों को "कांग्रेस तंत्र" कहा, जिसमें एक दल ने विपक्ष के बड़े भाग को समेट लिया।
    2. 2014 के लोक सभा परिणाम में 1984 के बाद पहली बार किसी एक दल को बहुमत मिला।
    3. कोई क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं पा सकता, क्योंकि यह दर्जा उस राज्य से बँधा होता है जहाँ दल की स्थापना हुई।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 2 और 3
    2. केवल 1
    3. केवल 1 और 3
    4. केवल 1 और 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — केवल 1 और 2

    कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 वह जाल है: राष्ट्रीय दर्जा राज्यों में प्रदर्शन पर आधारित निर्वाचन आयोग का वर्गीकरण है, और विधि में कुछ भी उसे उस राज्य से नहीं बाँधता जहाँ दल का आरंभ हुआ। कोई क्षेत्रीय दल कसौटियों पर खरा उतरकर राष्ट्रीय मान्यता पा सकता है। विकल्प (c) झूठे कथन को रखता है और एक सही कथन को छोड़ता है, जो लापरवाह परीक्षार्थी का पाठ होगा।
  4. निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के वर्गीकरण के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

    1. संविधान वे शर्तें निर्धारित करता है जो किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए पूरी करनी होती हैं।
    2. राष्ट्रीय और राज्य दल का दर्जा निर्वाचन आयोग द्वारा दल के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है, और कसौटियाँ समय-समय पर संशोधित होती हैं।
    3. राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता-प्राप्त दल जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त है।
    4. एक बार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने पर दल सभी भावी चुनावों के लिए वह दर्जा बनाए रखता है।
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — राष्ट्रीय और राज्य दल का दर्जा निर्वाचन आयोग द्वारा दल के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है, और कसौटियाँ समय-समय पर संशोधित होती हैं।

    विकल्प (b) सही है: आयोग दलों को उन मत और सीट-कसौटियों से वर्गीकृत करता है जिन्हें वह तय करता है, और वह उन कसौटियों को संशोधित करता है। विकल्प (a) वह जाल है, क्योंकि संविधान राष्ट्रीय दल को परिभाषित नहीं करता। विकल्प (c) ग़लत है, क्योंकि धारा 29A के अंतर्गत पंजीकरण हर उस दल पर लागू होता है जो दल के रूप में चुनाव लड़ता है; और विकल्प (d) ग़लत है, क्योंकि यह दर्जा हर आम चुनाव के प्रदर्शन पर निर्भर है।
  5. सूची-I के समूहों को आमंड और पॉवेल के वर्गीकरण में सूची-II के प्रकार से सुमेलित कीजिए।
    सूची-I
    A. एक श्रमिक संघ
    B. एक जाति-संघ
    C. वेतन और पेंशन की रक्षा के लिए समूह की तरह कार्य करती सिविल सेवा
    सूची-II
    1. संस्थागत
    2. संघात्मक
    3. असंघात्मक
    सही सुमेलन कौन-सा है?

    1. A-1, B-2, C-3
    2. A-3, B-2, C-1
    3. A-2, B-3, C-1
    4. A-1, B-3, C-2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — A-2, B-3, C-1

    श्रमिक संघ संघात्मक है, जिसकी औपचारिक सदस्यता और नियम होते हैं। जाति-संघ असंघात्मक है, क्योंकि वह राजनीति के लिए बने संगठन के बजाय सामुदायिक नेटवर्क से कार्य करता है। अपने वेतन और पेंशन के लिए कार्य करती सिविल सेवा संस्थागत है, क्योंकि वह राज्य के भीतर है। जाल विकल्प (a) है, जो श्रमिक संघ को संस्थागत कहता है; संघ राज्य के बाहर सदस्यता वाला निकाय है, जबकि अपने हितों पर दबाव डालने वाली नौकरशाही राज्य के भीतर है।
  6. भारत में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करने को मुख्यतः कौन-सा कानून नियंत्रित करता है?

    1. सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, जो साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटियों के पंजीकरण को नियंत्रित करता है
    2. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010
    3. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
    4. श्रमिक संघ अधिनियम, 1926
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

    विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 संगठनों को प्राप्त विदेशी धन को नियंत्रित करता है, और जो संगठन ऐसा धन लेते हैं उनसे पंजीकरण अपेक्षित करता है। जाल विकल्प (a) है: सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम वह पुराना कानून है जिसके अंतर्गत कई स्वैच्छिक निकाय बनते हैं, पर वह विदेशी वित्त-पोषण को नियंत्रित नहीं करता। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचनों से संबंधित है, और श्रमिक संघ अधिनियम पंजीकृत संघों से, इसलिए इनमें से कोई उत्तर नहीं है।
  7. सूचना के अधिकार के आंदोलन और उसके बाद बने कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. यह आंदोलन ग्रामीण राजस्थान में सार्वजनिक कार्यों के अभिलेखों तक पहुँच की माँग से आरंभ हुआ।
    2. सूचना का अधिकार अधिनियम संसद ने 2005 में पारित किया।
    3. यह अधिकार एक संवैधानिक संशोधन से सुरक्षित हुआ, जिसने सूचना का एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1 और 2

    कथन 1 और 2 सही हैं: ग्रामीण राजस्थान में सार्वजनिक कार्य-अभिलेखों की माँग का अभियान 2005 के अधिनियम से पहले आया। कथन 3 जाल है। यह अधिकार संवैधानिक संशोधन से नहीं बना। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) में पढ़ चुका था, और 2005 का अधिनियम एक साधारण कानून था जिसने इस अधिकार की प्रक्रिया तय की। विकल्प (d) झूठा कथन स्वीकार करता है।
  8. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन दबाव समूह को राजनीतिक दल से सबसे सटीक रूप में अलग करता है?

    1. दबाव समूहों को राज्य से धन मिलता है, जबकि दल केवल सदस्यता-शुल्क पर निर्भर रहते हैं।
    2. दबाव समूह सदैव लिखित संविधान वाले औपचारिक निकाय होते हैं, जबकि दल समर्थकों के अनौपचारिक नेटवर्क होते हैं।
    3. दबाव समूह सरकार से हर संपर्क से बचते हैं, जबकि दल मंत्रियों और अधिकारियों के साथ निकट कार्य करते हैं।
    4. दबाव समूह सरकार के निर्णयों को प्रभावित करना चाहता है, सामान्यतः पद पाने की इच्छा के बिना, जबकि दल चुनावों से पद जीतना और उसे भरना चाहता है।
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — दबाव समूह सरकार के निर्णयों को प्रभावित करना चाहता है, सामान्यतः पद पाने की इच्छा के बिना, जबकि दल चुनावों से पद जीतना और उसे भरना चाहता है।

    विकल्प (d) सही है: मूल भेद लक्ष्य का है। दल पद के लिए प्रतिस्पर्धा करता है और उसे भरना चाहता है; दबाव समूह निर्णयों पर काम करता है और सामान्यतः चुनाव नहीं लड़ता, यद्यपि कुछ समूह और उनके सदस्य लड़ते भी हैं। विकल्प (b) जाल है, क्योंकि कई दबाव समूहों का कोई लिखित संविधान नहीं होता और कई दल औपचारिक निकाय होते हैं। विकल्प (c) ग़लत है, क्योंकि दबाव समूह निरंतर सरकार से पैरवी करते हैं, और मंत्रियों तक पहुँच प्रायः उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है।
  9. एक समूह किसी सरकारी नीति को न्यायालय में चुनौती देना चाहता है, उन लोगों की ओर से जो स्वयं सहज रूप से न्यायालय तक नहीं पहुँच सकते। कौन-सा उपाय सबसे उपयुक्त है?

    1. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका, जो ऐसी चुनौती का एकमात्र मार्ग है
    2. जनहित याचिका (PIL), जो अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत लाई जा सकती है
    3. भारत निर्वाचन आयोग के पास शिकायत, जो नीतिगत विवादों का निर्णय करता है
    4. दसवीं अनुसूची के अंतर्गत सदन के पीठासीन अधिकारी के पास याचिका
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — जनहित याचिका (PIL), जो अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत लाई जा सकती है

    जनहित याचिका ही मार्ग है: न्यायालय किसी व्यक्ति या समूह को उन लोगों की ओर से कार्य करने देता है जो सहज रूप से न्यायालय नहीं पहुँच सकते, और यह सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत या उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत लाई जा सकती है। विकल्प (a) बहुत संकीर्ण है। अनुच्छेद 32 एक मार्ग है, एकमात्र नहीं, और उसके अंतर्गत याचिका तभी जनहित याचिका होती है जब वह उन लोगों की ओर से लाई जाए जो स्वयं न्यायालय नहीं पहुँच सकते। विकल्प (c) और (d) मामले को उन निकायों के पास भेजते हैं जिनकी सरकारी नीति पर कोई शक्ति नहीं है।
  10. किस अधिनियम को 2013 में, एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार-विरोधी लोकपाल की माँग के सतत आंदोलन के बाद, संसद ने पारित किया?

    1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
    2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
    3. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, जिसने भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए एक लोकपाल की स्थापना की
    4. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, जिसने भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए एक लोकपाल की स्थापना की

    लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक स्वतंत्र लोकपाल की माँग के आंदोलन के बाद आया। जाल यह है कि वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के साथ भी मिलता है, जो भोजन के अधिकार के अभियान के बाद आया; जो परीक्षार्थी विषय के बजाय वर्ष मिलाता है, वह विकल्प (b) चुन लेता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक भिन्न आंदोलन से आया, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित है।
  11. किस सांविधिक निकाय की स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत हुई और जो भारत में मुद्रित प्रेस के आचरण की निगरानी करता है?

    1. भारतीय प्रेस परिषद
    2. भारत निर्वाचन आयोग
    3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
    4. प्रसार भारती
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — भारतीय प्रेस परिषद

    भारतीय प्रेस परिषद प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत सांविधिक निकाय है, और वह अपने मानकों के उल्लंघन पर समाचारपत्रों और पत्रकारों को चेतावनी, भर्त्सना या निंदा कर सकती है। जाल यह मान लेना है कि उसके पास प्रवर्तन की शक्तियाँ हैं: वह जुर्माना या कारावास नहीं लगा सकती, इसीलिए उसे प्रायः सांविधिक आधार वाला स्व-नियामक निकाय कहा जाता है। प्रसार भारती सार्वजनिक रेडियो व टेलीविज़न चलाता है, TRAI दूरसंचार का नियमन करता है, और निर्वाचन आयोग प्रेस का नहीं, निर्वाचनों का नियमन करता है।
  12. भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. संविधान अनुच्छेद 19 में प्रेस का नाम अलग से नहीं लेता, और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पढ़ा है।
    2. अनुच्छेद 19(2) भारत की संप्रभुता व अखंडता और न्यायालय की अवमानना जैसे आधारों पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है।
    3. 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक सरकारी आदेश को सही ठहराया, जिसके अंतर्गत समाचारपत्रों को पूर्व-सेंसरशिप के लिए सामग्री जमा करनी होती थी।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 2 और 3
    2. केवल 1
    3. केवल 1 और 3
    4. केवल 1 और 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — केवल 1 और 2

    कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 जाल है: ब्रिज भूषण (1950) में न्यायालय ने पूर्व-सेंसरशिप का आदेश रद्द किया, यह मानते हुए कि वह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। कथन वर्ष सही देता है और परिणाम उलट देता है, और यही वह भूल है जिसे पकड़ने के लिए वह बना है। विकल्प (a) कथन 3 रखता है, और विकल्प (c) उसे कथन 1 के साथ रखता है।
  13. श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रावधान को रद्द किया?

    1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A
    2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A, जो ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की शक्ति देती है
    3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79
    4. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A

    धारा 66A अस्पष्टता के आधार पर रद्द हुई: "आपत्तिजनक" और "परेशान करने वाला" जैसे शब्दों में कोई स्पष्ट मानदंड नहीं था, और कानून वैध अभिव्यक्ति पर भय पैदा करता था। जाल विकल्प (b) है। धारा 69A, यानी सामग्री अवरुद्ध करने की शक्ति, बरकरार रही, और धारा 79 रद्द होने के बजाय सीमित व्याख्या के साथ पढ़ी गई। धारा 499 के अंतर्गत आपराधिक मानहानि 2015 में रद्द नहीं हुई, और बाद में Subramanian Swamy (2016) में वैध ठहराई गई।
  14. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एग्ज़िट पोल के परिणामों के प्रकाशन पर कौन-सी रोक लागू होती है?

    1. प्रकाशन केवल मतदान के दिन, और केवल उसी राज्य में प्रतिबंधित है जहाँ मतदान हो रहा है
    2. प्रकाशन पहले चरण के मतदान से पहले के 48 घंटों में प्रतिबंधित है, और फिर अस्वीकरण के साथ अनुमत है
    3. एग्ज़िट पोल का संचालन और प्रकाशन मतदान के पहले चरण के आरंभ से अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक प्रतिबंधित है
    4. प्रकाशन अनुमत है, बशर्ते परिणाम पहले निर्वाचन आयोग को भेजे जाएँ
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — एग्ज़िट पोल का संचालन और प्रकाशन मतदान के पहले चरण के आरंभ से अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक प्रतिबंधित है

    धारा 126A मतदान के पहले चरण के आरंभ से अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्ज़िट पोल के संचालन और प्रकाशन पर रोक लगाती है। जाल विकल्प (b) की 48 घंटे की अवधि है, जो धारा 126 की है: मतदान बंद होने से पहले निर्वाचन-विषयक सामग्री और सार्वजनिक सभाओं पर रोक, जो एक भिन्न प्रतिबंध है और उसका दायरा भी भिन्न है। विकल्प (d) एक प्रकटीकरण-नियम की कल्पना करता है, जो अधिनियम में नहीं है, और विकल्प (a) रोक को एक दिन और एक राज्य तक इतना सीमित कर देता है कि वह प्रावधान से मेल नहीं खाती।
  15. किस अधिनियम में मतदाता सूचियों के निर्माण और संशोधन तथा मतदाता के रूप में पंजीकरण की योग्यताओं का प्रावधान है?

    1. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
    2. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
    3. परिसीमन अधिनियम, 2002
    4. निर्वाचन संचालन नियम, 1961
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

    1950 का अधिनियम मतदाता सूचियों से संबंधित है: कौन पंजीकृत हो सकता है, कहाँ, और सूची का संशोधन कैसे होता है। 1951 का अधिनियम निर्वाचन के संचालन, सदस्यता की योग्यता, भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन विवादों से संबंधित है, इसलिए वही सबसे आम ग़लत उत्तर है। परिसीमन अधिनियम निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाएँ नियंत्रित करता है, और निर्वाचन संचालन नियम 1951 के अधिनियम के अंतर्गत बने अधीनस्थ नियम हैं; वे पंजीकरण तय नहीं करते।
  16. मतदाताओं के पंजीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए व्यक्ति का उसमें सामान्य निवास होना आवश्यक है।
    2. 2021 से विधि पंजीकरण के लिए एक वर्ष में चार योग्यता-तिथियाँ देती है।
    3. कोई व्यक्ति दो निर्वाचन-क्षेत्रों में पंजीकृत हो सकता है, यदि उसके पास दोनों में संपत्ति है।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. केवल 1 और 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — केवल 1 और 2

    कथन 1 और 2 सही हैं। सामान्य निवास 1950 के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण की योग्यता है, और निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने एक वार्षिक तिथि के स्थान पर चार योग्यता-तिथियाँ लागू कीं। कथन 3 जाल है, क्योंकि संपत्ति होने से पंजीकरण का अधिकार नहीं बनता: व्यक्ति केवल एक ही सूची में हो सकता है, और दोहरे पंजीकरण का निषेध वही नियम है जिसे यह कथन उलटता है। विकल्प (c) झूठे कथन को रखता है और एक सही कथन को छोड़ता है।
  17. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत परिणाम की घोषणा के कितने दिनों के भीतर उम्मीदवार को निर्वाचन-व्यय का खाता जमा करना होता है?

    1. तीस दिन
    2. पैंतालीस दिन
    3. नब्बे दिन
    4. छह महीने
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — तीस दिन

    खाता तीस दिनों के भीतर जमा होता है (धारा 78)। जाल पैंतालीस दिन है, जो धारा 81 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि है: एक भिन्न चरण, भिन्न घड़ी। नब्बे दिन व्यय-नियमों में कहीं नहीं आते, और छह महीने वह अवधि है जिसके भीतर रिक्ति के बाद उपचुनाव होना चाहिए, यह एक अलग नियम है।
  18. कोई उम्मीदवार चुनाव में अधिसूचित सीमा से अधिक ख़र्च करता है। कौन-सा कथन सबसे सटीक है?

    1. यदि भुगतान उम्मीदवार के बजाय दल ने किए हों, तो अधिक व्यय की अनदेखी होती है।
    2. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत उम्मीदवार आजीवन अयोग्य हो जाता है।
    3. अधिक व्यय को भ्रष्ट आचरण माना जाता है, और याचिका पर यह निर्वाचन रद्द करने का आधार बन सकता है।
    4. उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग को जुर्माना देना होता है, और निर्वाचन यथावत रहता है।
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — अधिक व्यय को भ्रष्ट आचरण माना जाता है, और याचिका पर यह निर्वाचन रद्द करने का आधार बन सकता है।

    सीमा से अधिक व्यय भ्रष्ट आचरण है, और याचिका उसे सिद्ध करे तो निर्वाचन रद्द हो सकता है। विकल्प (a) वह जाल है जिसके चारों ओर व्यय-बहस बनी है। दल का व्यय उम्मीदवार के अपने व्यय से भिन्न नियमों में दर्ज होता है, और आलोचक कहते हैं कि इस अंतर का दुरुपयोग होता है; पर कोई विशेष भुगतान उम्मीदवार के खाते में गिना जाए या नहीं, यह ऐसा प्रश्न है जिसे याचिका जाँच सकती है, उत्तर उसे मानकर नहीं चल सकता। विकल्प (b) परिणाम को आजीवन अयोग्यता से भ्रमित करता है, जो अधिनियम व्यय के लिए नहीं देता, और विकल्प (d) एक ऐसा जुर्माना गढ़ता है जो अधिनियम में नहीं है।
  19. सूची-I के आधारों को सूची-II के प्रावधानों से सुमेलित कीजिए।
    सूची-I
    A. दो वर्ष या अधिक की सज़ा वाले सूचीबद्ध अपराध में दोषसिद्धि
    B. निर्वाचन-व्यय का खाता जमा न करना
    C. भ्रष्टाचार या अनिष्ठा के लिए सरकारी सेवा से बर्ख़ास्तगी
    D. दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागना
    सूची-II
    1. धारा 9, जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
    2. धारा 8(3), जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
    3. धारा 10A, जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
    4. संविधान की दसवीं अनुसूची
    सही सुमेलन कौन-सा है?

    1. A-3, B-2, C-1, D-4
    2. A-2, B-3, C-1, D-4
    3. A-2, B-1, C-3, D-4
    4. A-2, B-3, C-4, D-1
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A-2, B-3, C-1, D-4

    A का मेल 2 से है: दो वर्ष या अधिक की सज़ा वाले सूचीबद्ध अपराध में दोषसिद्धि धारा 8(3) के अंतर्गत आती है। B का मेल 3 से है: खाता जमा न करना धारा 10A के अंतर्गत आता है। C का मेल 1 से है: भ्रष्टाचार या अनिष्ठा के लिए बर्ख़ास्तगी धारा 9 है। D का मेल 4 से है: सदस्यता स्वेच्छा से त्यागना दसवीं अनुसूची में दल-बदल का आधार है। जाल विकल्प (a) है, जो A और B की अदला-बदली करता है। धारा 10A खातों से संबंधित है, आपराधिक दोषसिद्धि से नहीं।
  20. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा भ्रष्ट आचरण है?

    1. प्रचार के दौरान निर्वाचन-क्षेत्र में सार्वजनिक सभा करना, अधिसूचित व्यय-सीमा के भीतर रहते हुए
    2. प्रस्तावकों के हस्ताक्षर और जमानत-राशि के साथ नामांकन दाखिल करना
    3. अपने निर्वाचन-व्यय का अलग खाता रखना
    4. मतदाताओं की जाति या धर्म के आधार पर मत माँगना
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — मतदाताओं की जाति या धर्म के आधार पर मत माँगना

    धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मत माँगना धारा 123 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण है। अन्य तीन विकल्प प्रचार के सामान्य और वैध कदम बताते हैं: सीमा के भीतर सभा, वैध नामांकन, और व्यय का खाता। जाल यह है कि वैध प्रचार-कार्य को अपराध मान लिया जाए, या यह मान लिया जाए कि कसौटी प्रचार कितना ज़ोरदार है। कसौटी अपील के आधार की है, उसकी तीव्रता की नहीं।