शासन, पारदर्शिता व ई-गवर्नेंस — राज्य कार्यपालिका तथा स्थानीय शासन सहित

GS-II दो भागों में बँटा है: संविधान, जिसे साझा राजव्यवस्था अध्याय पहले ही विस्तार से कवर करते हैं, तथा शासन, जिसे वे नहीं करते। यह अध्याय उस अंतराल को भरता है। इसमें शासन तथा सुशासन का अर्थ; राज्य कार्यपालिका व स्थानीय स्वशासन — बिहार-केंद्रित दृष्टि के बजाय राष्ट्रीय दृष्टि से; पारदर्शिता, जवाबदेही व ई-गवर्नेंस; लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका; तथा वे दबाव-बिंदु जहाँ भारत में शासन वस्तुतः विफल होता है — क्षमता, समन्वय, अभिग्रहण तथा स्थानांतरण-तैनाती व्यवस्था — सम्मिलित हैं। दो आदतें आपके निरंतर काम आएँगी। प्रथम, सरकार (संस्था) को शासन (प्राधिकार-प्रयोग की प्रक्रिया) से पृथक करें, क्योंकि पूरे प्रश्न इसी पर घूमते हैं। द्वितीय, सुधार पूछे जाने पर नैतिक अपील के बजाय संस्थागत समाधान को वरीयता दें: "मानदंड प्रकाशित करें और फाइल ऑनलाइन रखें" हर बार "अधिकारियों को अधिक निष्ठावान होना चाहिए" से अधिक अंक पाता है।

सरकार, शासन तथा सुशासन के आठ लक्षण

सरकार औपचारिक प्राधिकार धारण करने वाली संस्थाओं का समुच्चय है — विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शासन वह प्रक्रिया है जिससे देश के कार्यों के प्रबंधन में प्राधिकार का प्रयोग होता है, और इसमें राज्य से परे कर्ता अनिवार्यतः सम्मिलित हैं: बाज़ार, नागरिक समाज, मीडिया, पंचायतें, स्वयं सहायता समूह। इसीलिए यह पद नीति-भाषा में आया — विश्व बैंक ने 1989 में इसका प्रयोग ठीक इसलिए आरंभ किया कि संस्था की पहचान के बजाय प्रक्रिया की गुणवत्ता का वर्णन हो। सुशासन एक आदर्शात्मक मानक जोड़ता है। UN ESCAP की आठ लक्षणों की सूची याद रखने योग्य है, क्योंकि वह तैयार उत्तर-संरचना का भी काम करती है: सहभागी, सहमति-उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी व दक्ष, न्यायसंगत व समावेशी, तथा विधि-शासन का पालन करने वाला।

जवाबदेही की चार दिशाएँ — वह संरचना जिसे परीक्षक तत्काल पहचानता है
दिशाकिसके प्रति जवाबदेहउपकरण
ऊर्ध्वाधर (ऊपर की ओर)वरिष्ठ, मंत्री, विधायिकावार्षिक मूल्यांकन, प्रश्नकाल, अनुदान-मांगें
क्षैतिजपर्यवेक्षण की सहवर्ती संस्थाएँCAG, CVC, लोकपाल, न्यायालय, निर्वाचन आयोग
अधोमुखी (सामाजिक)सीधे नागरिक व लाभार्थीRTI, सामाजिक लेखा-परीक्षा, ग्राम सभा, नागरिक अधिकार-पत्र, जन-सुनवाई
आंतरिकअपनी व्यावसायिक अंतरात्माआचरण व नीति-संहिताएँ, अभिलिखित असहमति
⚠️ जवाबदेही उत्तरदायित्व के समान नहीं है
उत्तरदायित्व कार्य करने का दायित्व है। जवाबदेही यह दायित्व है कि आपने उसे कैसे किया, इसका उत्तर किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसके पास परिणाम आरोपित करने की शक्ति है। समाहर्ता बाढ़-राहत के लिए उत्तरदायी है; वह आयुक्त, न्यायालयों तथा प्रभावित नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। जो उत्तर दोनों को समानार्थी मानते हैं वे एक सरल परिभाषात्मक अंक गँवाते हैं, और यह अंतर यह भी समझाता है कि भारत में उत्तरदायित्व पर्याप्त तथा जवाबदेही बहुत कम क्यों है — दायित्व सौंपना परिणाम लागू करने से बहुत आसान है।

राज्य कार्यपालिका — राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत करते हैं, वह प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (अनुच्छेद 156), तथा राज्य के नाम पर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। अधिकांश कृत्य मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह पर होते हैं (अनुच्छेद 163), परंतु विवेकाधीन शक्तियों का एक छोटा समुच्चय लगभग प्रत्येक शासन-विवाद उत्पन्न करता है: त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की संस्तुति, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु विधेयक आरक्षित करना (अनुच्छेद 200), तथा अनुमति रोकना या विलंबित करना। अनुच्छेद 361 आधिकारिक कार्यों हेतु न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति देता है। दो निर्णयों का नाम अवश्य लें। एस.आर. बोम्मई (1994) ने अभिनिर्धारित किया कि बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पर होनी चाहिए, राज्यपाल की व्यक्तिपरक तुष्टि में नहीं, तथा अनुच्छेद 356 की उद्घोषणाओं को न्यायिक पुनर्विलोकनीय बनाया। नबाम रेबिया (2016) ने अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध, स्वविवेक से सदन का सत्र आहूत या सत्रावसान नहीं कर सकता।

  • मुख्यमंत्री — अनुच्छेद 164 के अंतर्गत नियुक्त; बहुमत दल का नेता, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, विभागों का आवंटन, तथा परिषद व राज्यपाल के बीच संचार का माध्यम (अनुच्छेद 167)। परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तथा 91वें संशोधन, 2003 द्वारा उसका आकार विधानसभा की संख्या के 15% (न्यूनतम 12) तक सीमित है।
  • अनसुलझा घर्षण: विधेयकों को अनुमति। अनुच्छेद 200 कोई समय-सीमा नहीं देता, और कई राज्यों में राज्यपालों ने विधेयक महीनों रोके हैं। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (2023) में अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल विधेयक पर बैठे रहकर वस्तुतः निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, और बाद के प्रकरणों ने निर्धारित समय-सीमाओं पर बल दिया है — केंद्र-राज्य संबंधों का सर्वाधिक सामयिक शासन-विवाद।
  • उद्धृत करने योग्य सुधार-प्रस्ताव: सरकारिया आयोग (1988) ने संस्तुति की कि राज्यपाल राज्य से बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, हाल के सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं, मुख्यमंत्री से परामर्श के पश्चात नियुक्त हों, तथा सामान्य पाँच-वर्षीय कार्यकाल हो। पुंछी आयोग (2010) ने जोड़ा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग विरल हो और विकल्प के रूप में "स्थानीयकृत आपात" हो, तथा राज्यपाल की पदमुक्ति हेतु राज्य विधानमंडल का संकल्प अपेक्षित हो।

स्थानीय स्वशासन — तृतीय स्तर, तथा वह अपेक्षा से कम क्यों करता है

73वाँ व 74वाँ संशोधन, 1992 — उद्धृत करने योग्य प्रावधान
विशेषता73वाँ (पंचायतें, भाग IX)74वाँ (नगरपालिकाएँ, भाग IXA)
संरचनातीन स्तर — ग्राम, मध्यवर्ती, ज़िला (20 लाख से कम जनसंख्या पर मध्यवर्ती वैकल्पिक)नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम
विषय-सूचीग्यारहवीं अनुसूची — 29 विषयबारहवीं अनुसूची — 18 विषय
आरक्षणअनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या के अनुपात में; महिलाओं हेतु एक-तिहाई (अनेक राज्यों ने इसे आधा किया)वही सिद्धांत
कार्यकाल व चुनावपाँच वर्ष; चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा; विघटन के छह मास में नए चुनाववही
वित्तप्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243-I)अनुच्छेद 243-Y; साथ ज़िला योजना समिति (243-ZD)

ईमानदार निष्कर्ष यह है कि तृतीय स्तर राजनीतिक रूप से सफल तथा प्रशासनिक रूप से विफल रहा है। राजनीतिक रूप से यह रूपांतरकारी रहा: तीस लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनमें लगभग आधी महिलाएँ, तथा उन सामाजिक समूहों का प्रवेश जो पूर्व में लोक प्राधिकार से पूर्णतः बाहर थे। प्रशासनिक रूप से यह भूखा है, क्योंकि कृत्य, निधि व कार्मिक — तीन F का अंतरण अनिवार्य करने के बजाय राज्य विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया। अधिकांश राज्यों ने कागज़ पर कृत्य हस्तांतरित किए और धन व कर्मचारी अपने पास रखे, अतः ग्राम पंचायत जलापूर्ति के लिए उत्तरदायी है परंतु न एक मिस्त्री रख सकती है, न एक रुपया पुनरावंटित कर सकती है। इसमें वे बद्ध अनुदान जोड़ें जो कोई अबद्ध विवेकाधिकार नहीं छोड़ते, विलंब से गठित अथवा अनदेखे राज्य वित्त आयोग, वह समानांतर-निकाय समस्या जहाँ सोसाइटियाँ व मिशन निर्वाचित परिषदों को दरकिनार करते हैं, तथा लेखांकन व खरीद में क्षमता-अंतराल — प्रतिरूप स्पष्ट है। शहरी भारत में एक और विसंगति है कि महापौर मुख्यतः औपचारिक व्यक्ति है जबकि कार्यपालिका शक्ति नियुक्त आयुक्त के पास है — इसीलिए द्वितीय ARC ने निश्चित पाँच-वर्षीय कार्यकाल व वास्तविक प्राधिकार सहित सीधे निर्वाचित महापौर की संस्तुति की।

🧠 तीन F — किसी भी हस्तांतरण-उत्तर को व्यवस्थित करने का शीघ्रतम मार्ग
कृत्य, निधि, कार्मिक। किसी भी स्थानीय-शासन प्रश्न पर पूछें: इन तीनों में से वस्तुतः क्या हस्तांतरित हुआ? लगभग सदैव उत्तर है "केवल कृत्य", और यही एक वाक्य तृतीय स्तर की अधिकांश विफलता समझा देता है। PESA, 1996 भी ध्यान रखें, जो पंचायत प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाता है और ग्राम सभा को कहीं अधिक सशक्त करता है — जिसमें भूमि अर्जन से पूर्व परामर्श तथा गौण खनिज व गौण वन उत्पाद पर नियंत्रण सम्मिलित है।

ई-गवर्नेंस — चार प्रतिरूप, तथा वह क्या ठीक कर सकता है और क्या नहीं

  • G2C (सरकार से नागरिक) — जनता को सेवा-प्रदान: डिजिलॉकर, उमंग, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत PDS पोर्टेबिलिटी, ऑनलाइन भू-अभिलेख, ई-डिस्ट्रिक्ट प्रमाणपत्र।
  • G2B (सरकार से व्यवसाय) — GeM खरीद पोर्टल, एकल-खिड़की स्वीकृतियाँ, GSTN, MCA21।
  • G2G (सरकार से सरकार) — ई-ऑफिस, निधि-प्रवाह हेतु PFMS, थानों को जोड़ने वाला CCTNS, अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणालियाँ।
  • G2E (सरकार से कर्मचारी) — सेवा अभिलेख, ई-HRMS, ऑनलाइन APAR, शिकायत व पेंशन पोर्टल।

क्रम में नाम लेने योग्य कार्यक्रम हैं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (2006), जिसका स्थान डिजिटल इंडिया (2015) ने लिया — तीन स्तंभों सहित: उपयोगिता के रूप में अवसंरचना, मांग पर शासन व सेवाएँ, तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण — और इसे JAM त्रिमूर्ति (जन धन, आधार, मोबाइल) का सहारा है, जिसने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को बड़े पैमाने पर संभव बनाया। वास्तविक लाभ ठोस व परिमाणनीय हैं: DBT दोहरे व छद्म लाभार्थी हटाता है, LPG व PDS में रिसाव घटाता है, तथा स्वीकृति व भुगतान के बीच का समय संपीडित करता है। यह कहें — परंतु यहीं न रुकें, क्योंकि अंक सीमांकन में हैं।

⚠️ ई-गवर्नेंस की चार ईमानदार सीमाएँ
एक — बहिष्करण। घिसी अंगुलियों वाले श्रमिकों तथा वृद्धों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणन विफल होता है; जो व्यवस्था विफल अंगुली-छाप पर राशन रोक देती है, वह तकनीकी त्रुटि को भूख में बदल देती है। दो — डिजिटल विभाजन, आय, लिंग, भाषा व संयोजकता के आधार पर; केवल स्मार्टफ़ोन से पहुँच योग्य योजना ठीक उन्हीं को बाहर कर देती है जिन्हें वह लक्षित करती है। तीन — निजता व आँकड़ा संरक्षण, जिसे अब पुट्टस्वामी (2017) तथा डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ढाँचा देते हैं। चार — भ्रष्टाचार समाप्त नहीं, स्थानांतरित होता है, उस व्यक्ति तक जो डेटाबेस व अपवाद-निपटान कतार नियंत्रित करता है। सही निष्कर्ष डिजिटलीकरण धीमा करना नहीं, बल्कि ऑफ़लाइन विकल्प अनिवार्य करना, प्रमाणन को किसी हक का एकमात्र द्वार कभी न बनाना, तथा अपवाद-निपटान की लेखा-परीक्षा मुख्य प्रक्रिया जितनी कड़ी करना है।

लोकतंत्र में सिविल सेवाएँ — तथा भारतीय शासन वस्तुतः कहाँ विफल होता है

स्थायी सिविल सेवा का अस्तित्व चार वस्तुएँ देने के लिए है जो निर्वाचित सरकार स्वयं नहीं दे सकती: सरकारों के आर-पार निरंतरता, कैरियर भर में संचित विशेषज्ञता, निष्पक्ष कार्यान्वयन जो नागरिकों से समान व्यवहार करे, चाहे उन्होंने किसी को मत दिया हो, तथा संस्थागत स्मृति जो अभिलिखित करे कि कोई निर्णय क्यों लिया गया। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 311 है, जो जाँच के बिना पदच्युति अथवा पंक्ति-अवनयन से लोक सेवक की रक्षा करता है — यह संरक्षण ईमानदार इनकार को सह्य बनाने के लिए है, अक्षमता को कवच देने के लिए नहीं। कहने योग्य चिरपरिचित अंतर यह है कि मंत्री नीति के लिए और लोक सेवक कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह है; ईमानदार सीमांकन यह है कि यह रेखा निरंतर धुँधली होती है, क्योंकि नीति मुख्यतः उन्हीं अधिकारियों द्वारा प्रारूपित होती है जो उसे कार्यान्वित करेंगे।

शासन-विफलताएँ तथा प्रत्येक का संस्थागत समाधान — सुधार-तालिका
विफलतायह कैसे प्रकट होती हैसंस्थागत समाधान
तैनातियों का राजनीतिकरणबार-बार, मनमाने स्थानांतरण अधिकारी को राजनीतिक सद्भाव पर आश्रित बना देते हैंनिश्चित न्यूनतम कार्यकाल, स्थानांतरण हेतु सिविल सेवा बोर्ड (टी.एस.आर. सुब्रमण्यन, 2013)
क्षमता व विशेषज्ञता का अंतरालतकनीकी मंत्रालयों में घूमते सामान्यज्ञ; अग्रिम स्तरों पर रिक्तियाँमध्य-कैरियर क्षेत्र-विशेषज्ञता, विशिष्ट भूमिकाओं हेतु पार्श्व प्रवेश, मिशन कर्मयोगी
निष्पादन-रहितता का कोई परिणाम नहींमूल्यांकन लगभग एकरूप उत्कृष्ट; प्रोन्नति वस्तुतः वरिष्ठता सेपरिणाम-सापेक्ष मूल्यांकन, 360-डिग्री समीक्षा, सार्थक मध्य-कैरियर समीक्षा
खाने-बंदी व दुर्बल समन्वयएक ही बच्चे हेतु स्वास्थ्य, जल व पोषण की योजनाएँ तीन विभाग चलाते हैंज़िला स्तर पर अभिसरण, एकल लाभार्थी पंजी, आकांक्षी ज़िला प्रतिरूप
नियामक अभिग्रहण व हित-संघर्षनियामकों में उसी उद्योग के लोग जिसका वे नियमन करते हैं; सेवानिवृत्ति के बाद घूमता दरवाज़ाशीतलन-अवधि, हितों का अनिवार्य प्रकटन, स्वयं को अलग करने के नियम
अंतिम-छोर प्रदायगी का अंतरालहक कागज़ पर विद्यमान; नागरिक फिर भी प्राप्त नहीं कर पातादंड सहित वैधानिक सेवा गारंटी, एकल-खिड़की व द्वार-प्रदायगी, सामाजिक लेखा-परीक्षा
🎯 "पार्श्व प्रवेश" पर संतुलित उत्तर क्यों आवश्यक है
पक्ष में: यह वह वास्तविक क्षेत्र-गहराई लाता है जो सामान्यज्ञ की चक्रीय तैनाती नहीं बना सकती, तथा प्रतिस्पर्धी दबाव देता है। विपक्ष में: यह संवैधानिक भर्ती-सुरक्षोपायों तथा आरक्षण को दरकिनार करने का जोखिम रखता है, कैरियर सेवा की प्रोत्साहन-संरचना दुर्बल करता है, तथा उसी उद्योग के नियमन में उद्योग-दृष्टिकोण ला सकता है। बचाव-योग्य स्थिति यह है कि स्पष्टतः विशेषीकृत भूमिकाओं हेतु लक्षित पार्श्व प्रवेश हो, पारदर्शी UPSC-संचालित प्रक्रिया से, निश्चित कार्यकाल व सेवोत्तर शीतलन-अवधि सहित — सेवा के भीतर क्षमता-निर्माण के सामान्य विकल्प के रूप में नहीं।

मुख्य बिंदु

  • सरकार संस्था है; शासन प्राधिकार-प्रयोग की प्रक्रिया है, और इसमें बाज़ार, नागरिक समाज व मीडिया सम्मिलित हैं। सुशासन (UN ESCAP): सहभागी, सहमति-उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी व दक्ष, न्यायसंगत व समावेशी, विधि-शासन।
  • उत्तरदायित्व करने का दायित्व है; जवाबदेही उस व्यक्ति को उत्तर देने का दायित्व जो परिणाम आरोपित कर सके। चार दिशाएँ: ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज (CAG/CVC/न्यायालय), अधोमुखी/सामाजिक (RTI, सामाजिक लेखा-परीक्षा), आंतरिक।
  • राज्यपाल: अनुच्छेद 155/156/163; मुख्यमंत्री को आमंत्रण, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 200 अनुमति पर विवेकाधिकार। एस.आर. बोम्मई (1994) — बहुमत की परीक्षा पटल पर, अनुच्छेद 356 वादयोग्य। नबाम रेबिया (2016) — मंत्रि-सलाह के विरुद्ध विवेकाधीन सत्राह्वान नहीं। सरकारिया व पुंछी आयोग सुधार-सूची देते हैं।
  • 91वें संशोधन, 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद विधानसभा की संख्या के 15% (न्यूनतम 12) तक सीमित। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री परिषद व राज्यपाल के बीच माध्यम है।
  • 73वाँ संशोधन — भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची, 29 विषय; 74वाँ — भाग IXA, बारहवीं अनुसूची, 18 विषय। दोनों: पाँच-वर्षीय कार्यकाल, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, महिलाओं हेतु एक-तिहाई आरक्षण। PESA 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सशक्त करता है।
  • तीन F — कृत्य, निधि, कार्मिक। अधिकांश राज्यों ने केवल कृत्य हस्तांतरित किए, जो तृतीय स्तर की अधिकांश विफलता समझाता है; साथ बद्ध अनुदान, अनदेखे राज्य वित्त आयोग, समानांतर निकाय तथा औपचारिक महापौर बनाम कार्यपालिका आयुक्त।
  • ई-गवर्नेंस प्रतिरूप: G2C, G2B, G2G, G2E। NeGP 2006 → डिजिटल इंडिया 2015 (तीन स्तंभ) + JAM त्रिमूर्ति, जिससे DBT संभव। चार ईमानदार सीमाएँ: प्रमाणन-विफलता से बहिष्करण, डिजिटल विभाजन, निजता (पुट्टस्वामी 2017, DPDP अधिनियम 2023), तथा भ्रष्टाचार का डेटाबेस-नियंत्रक तक स्थानांतरण।
  • सिविल सेवाएँ निरंतरता, विशेषज्ञता, निष्पक्ष कार्यान्वयन व संस्थागत स्मृति देती हैं; अनुच्छेद 311 जाँच-रहित पदच्युति से रक्षा करता है। मंत्री नीति के लिए, लोक सेवक कार्यान्वयन के लिए उत्तर देता है — परंतु रेखा धुँधली है क्योंकि नीति अधिकारी ही प्रारूपित करते हैं।
  • छह शासन-विफलताएँ व समाधान: राजनीतिकृत तैनाती (निश्चित कार्यकाल, सिविल सेवा बोर्ड — टी.एस.आर. सुब्रमण्यन 2013), क्षमता-अंतराल (मिशन कर्मयोगी, लक्षित पार्श्व प्रवेश), निष्पादन-रहितता पर परिणाम नहीं, खाने-बंदी (ज़िला अभिसरण), नियामक अभिग्रहण (शीतलन-अवधि), अंतिम-छोर अंतराल (वैधानिक सेवा गारंटी)।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. कौन-सा कथन उत्तरदायित्व को जवाबदेही से सही ढंग से पृथक करता है?

    1. प्रशासनिक प्रयोग में ये समानार्थी हैं
    2. उत्तरदायित्व कार्य करने का दायित्व है; जवाबदेही उसका उत्तर उस व्यक्ति को देने का दायित्व जो परिणाम आरोपित कर सके
    3. जवाबदेही केवल मंत्रियों पर, उत्तरदायित्व केवल अधिकारियों पर लागू
    4. उत्तरदायित्व बाह्य है, जवाबदेही आंतरिक
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — उत्तरदायित्व कार्य करने का दायित्व है; जवाबदेही उसका उत्तर उस व्यक्ति को देने का दायित्व जो परिणाम आरोपित कर सके

    यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दायित्व सौंपने में परिणाम लागू करने से बहुत आगे है — इसीलिए देश में उत्तरदायित्व पर्याप्त तथा जवाबदेही बहुत क्षीण है।
  2. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने अभिनिर्धारित किया:

    1. बहुमत पर राज्यपाल की व्यक्तिपरक तुष्टि अंतिम व गैर-वादयोग्य है
    2. बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पर होनी चाहिए, तथा अनुच्छेद 356 की उद्घोषणाएँ न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हैं
    3. राज्यपाल किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक आरक्षित रख सकता है
    4. किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन आरोपित नहीं किया जा सकता
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पर होनी चाहिए, तथा अनुच्छेद 356 की उद्घोषणाएँ न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हैं

    बोम्मई ने पटल-परीक्षण को संवैधानिक मानक बनाया और उस युग का अंत किया जिसमें केवल राज्यपाल का प्रतिवेदन किसी राज्य सरकार को चुनौती से परे बर्खास्त कर सकता था। नबाम रेबिया (2016) ने बाद में मंत्रि-सलाह के विरुद्ध सदन आहूत या सत्रावसान करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति सीमित की।
  3. विचार करें: (1) ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों हेतु 29 विषय सूचीबद्ध करती है। (2) बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं हेतु 18 विषय सूचीबद्ध करती है। कौन सही है?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 तथा 2 दोनों
    4. न 1 न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 तथा 2 दोनों

    दोनों सही हैं: 73वाँ संशोधन → भाग IX → ग्यारहवीं अनुसूची → 29 विषय; 74वाँ संशोधन → भाग IXA → बारहवीं अनुसूची → 18 विषय। संख्याएँ 29 व 18 सीधे परीक्षा-योग्य हैं, और ध्यान दें कि ये वे विषय हैं जिन्हें राज्य हस्तांतरित कर सकता है, स्वतः हस्तांतरित नहीं होते।
  4. कोई ग्राम पंचायत औपचारिक रूप से ग्राम जलापूर्ति के लिए उत्तरदायी है परंतु न मिस्त्री रख सकती है, न निधि पुनरावंटित कर सकती है। यह सर्वोत्तम रूप से क्या दर्शाता है?

    1. निधि व कार्मिक के बिना कृत्यों का हस्तांतरण
    2. तीनों F का पूर्ण हस्तांतरण
    3. राज्य निर्वाचन आयोग की विफलता
    4. अत्यधिक नगरपालिका स्वायत्तता
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — निधि व कार्मिक के बिना कृत्यों का हस्तांतरण

    तीन F हैं कृत्य, निधि तथा कार्मिक। चूँकि 73वें संशोधन ने हस्तांतरण अनिवार्य करने के बजाय राज्य विधानमंडलों पर छोड़ा, अधिकांश राज्यों ने कागज़ पर कृत्य हस्तांतरित किए और धन व कर्मचारी अपने पास रखे — तृतीय स्तर के न्यून प्रदर्शन की सर्वोत्तम व्याख्या।
  5. बायोमेट्रिक प्रमाणन को खाद्य-हक का एकमात्र द्वार बनाने पर सर्वाधिक गंभीर समता-आपत्ति कौन-सी है?

    1. इससे सरकार की सॉफ़्टवेयर लागत बढ़ती है
    2. प्रमाणन-विफलता श्रमिकों व वृद्धों में केंद्रित है, अतः तकनीकी त्रुटि भोजन से वंचन बन जाती है
    3. इससे छद्म लाभार्थियों की संख्या घटती है
    4. इससे अभिलेखों की लेखा-परीक्षा कठिन हो जाती है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — प्रमाणन-विफलता श्रमिकों व वृद्धों में केंद्रित है, अतः तकनीकी त्रुटि भोजन से वंचन बन जाती है

    शारीरिक श्रम से घिसी अंगुलियाँ तथा आयु-संबंधी परिवर्तन ठीक उन्हीं में विफलता उत्पन्न करते हैं जो हक पर सर्वाधिक आश्रित हैं। छद्म लाभार्थियों का हटना (विकल्प 3) वास्तविक लाभ है, आपत्ति नहीं — इसीलिए सही नीति-निष्कर्ष यह है कि डिजिटलीकरण जारी रखें परंतु ऑफ़लाइन विकल्प अनिवार्य करें और प्रमाणन को हक का एकमात्र मार्ग कभी न बनाएँ।
  6. सिविल सेवा सुधार-उत्तरों में टी.एस.आर. सुब्रमण्यन निर्णय (2013) मुख्यतः किस संस्तुति हेतु उद्धृत होता है?

    1. अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति
    2. निश्चित न्यूनतम कार्यकाल तथा स्थानांतरण नियंत्रित करने हेतु सिविल सेवा बोर्ड, साथ मौखिक अनुदेशों का अभिलेखन
    3. सिविल सेवा को पूर्णतः पार्श्व प्रवेशकों से प्रतिस्थापित करना
    4. अनुच्छेद 311 के संरक्षण हटाना
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — निश्चित न्यूनतम कार्यकाल तथा स्थानांतरण नियंत्रित करने हेतु सिविल सेवा बोर्ड, साथ मौखिक अनुदेशों का अभिलेखन

    मनमाने व बार-बार स्थानांतरण अधिकारियों पर राजनीतिक नियंत्रण का मुख्य साधन हैं, अतः निश्चित न्यूनतम कार्यकाल व सिविल सेवा बोर्ड समस्या पर संरचनात्मक प्रहार करते हैं। मौखिक अनुदेश लिखित में अभिलिखित करने का संबद्ध निर्देश GS-IV की अवैध-मौखिक-आदेश दुविधा को ही संबोधित करता है।
  7. 91वें संशोधन, 2003 के अंतर्गत किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार सीमित है:

    1. विधानसभा की संख्या के 10%, न्यूनतम 10
    2. विधानसभा की संख्या के 15%, न्यूनतम 12
    3. विधानसभा की संख्या के 20%, कोई न्यूनतम नहीं
    4. कोई संवैधानिक सीमा नहीं है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — विधानसभा की संख्या के 15%, न्यूनतम 12

    विधानसभा की कुल संख्या के 15%, छोटे राज्यों हेतु 12 मंत्रियों की न्यूनतम सीमा। उसी संशोधन ने दल में "विभाजन" की छूट हटाकर दल-बदल विरोधी प्रावधान भी सशक्त किए।
  8. उच्च सिविल सेवा में अनिर्बंध पार्श्व प्रवेश के विरुद्ध सर्वाधिक प्रबल तर्क कौन-सा है?

    1. विशेषज्ञ सरकारी फाइलें समझ नहीं सकते
    2. यह संवैधानिक भर्ती-सुरक्षोपायों व आरक्षण को दरकिनार कर सकता है, तथा उसी उद्योग के नियमन में उद्योग-दृष्टिकोण लाने का जोखिम रखता है
    3. प्रशासन में क्षेत्र-विशेषज्ञता कभी उपयोगी नहीं होती
    4. इसके लिए अनुच्छेद 311 में संशोधन आवश्यक होगा
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — यह संवैधानिक भर्ती-सुरक्षोपायों व आरक्षण को दरकिनार कर सकता है, तथा उसी उद्योग के नियमन में उद्योग-दृष्टिकोण लाने का जोखिम रखता है

    गंभीर आपत्तियाँ प्रक्रियात्मक व संरचनात्मक हैं, यह अस्वीकार नहीं कि विशेषज्ञता सहायक है। बचाव-योग्य मध्य स्थिति यह है कि स्पष्टतः विशेषीकृत भूमिकाओं हेतु लक्षित पार्श्व प्रवेश पारदर्शी UPSC-संचालित प्रक्रिया से हो, निश्चित कार्यकाल व सेवोत्तर शीतलन-अवधि सहित — सेवा के भीतर क्षमता-निर्माण के साथ, उसके स्थान पर नहीं।