शासन में शुचिता: पारदर्शिता, जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष

यह GS-IV का सर्वाधिक संस्थागत भाग है, और इसीलिए अंक पाने में सबसे सरल — क्योंकि अभिवृत्ति या भावनात्मक बुद्धि के विपरीत, शुचिता के पास अधिनियम, आयोग, धारा-संख्याएँ तथा समिति-प्रतिवेदन हैं जिन्हें आप नाम लेकर उद्धृत कर सकते हैं। पाठ्यक्रम इसे इस प्रकार सूचीबद्ध करता है: लोक सेवा की संकल्पना; शासन व शुचिता का दार्शनिक आधार; सूचना का आदान-प्रदान व पारदर्शिता; सूचना का अधिकार; नीति-संहिता व आचरण-संहिता; नागरिक अधिकार-पत्र; कार्य-संस्कृति; सेवा-प्रदान की गुणवत्ता; लोक निधियों का उपयोग; तथा भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। ध्यान दें कि भ्रष्टाचार अंतिम मद है, प्रथम नहीं। यह प्रश्नपत्र मुख्यतः भ्रष्टों को पकड़ने के विषय में नहीं है; यह उस सकारात्मक वास्तुरचना के विषय में है — प्रकटन ही सामान्य नियम, कारण अभिलेख पर, सेवा-मानक, लेखा-परीक्षित धन — जो भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती। वास्तुरचना सीखें, चार-पाँच अधिनियम उनके मुख्य प्रावधानों सहित तैयार रखें, और प्रत्येक शुचिता-प्रश्न उत्तरणीय हो जाएगा।

लोक सेवा, तथा शुचिता का दार्शनिक आधार

शुचिता लोक प्राधिकार के प्रयोग में अक्षुण्ण सत्यनिष्ठा व ईमानदारी है। यह जान-बूझकर "ईमानदारी" से प्रबल शब्द है: ईमानदारी केवल यह चाहती है कि आप चोरी न करें, जबकि शुचिता यह चाहती है कि आपका आचरण प्रदर्शनीय रूप से निर्दोष तथा जाँच के लिए खुला हो। दार्शनिक आधार तीन विचारों पर टिका है जिन्हें उत्तर में स्पष्ट रूप से नाम देना चाहिए। प्रथम, लोक पद एक न्यास है (लोक न्यास का सिद्धांत): प्राधिकार नागरिकों की ओर से धारित है, स्वामित्व में नहीं, अतः उसका प्रयोग उनके हित में तथा उसका लेखा देना अनिवार्य है। द्वितीय, सामाजिक संविदा: नागरिक कुछ स्वतंत्रता त्यागते व कर देते हैं और बदले में शासन पाते हैं, और शुचिता उस सौदे में राज्य का पक्ष है। तृतीय, संवैधानिक नैतिकता — आंबेडकर का पद — जो अपेक्षा करती है कि अधिकारी संवैधानिक प्रक्रियाओं की भावना के प्रति निष्ठावान रहें, तब भी जब लोकभावना अथवा वरिष्ठ की इच्छा अन्य दिशा दिखाए।

ℹ️ लोक जीवन के सात सिद्धांत — नोलन समिति
ब्रिटेन की नोलन समिति (1995) ने वह सूची दी जिसे भारतीय उत्तर निरंतर उधार लेते हैं, और इसे याद रखना उपयोगी है क्योंकि "लोक सेवा के सिद्धांत" वाले किसी भी प्रश्न के लिए यह तैयार ढाँचा है: निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी तथा नेतृत्व। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक सेवकों के लिए वैधानिक नीति-संहिता की संस्तुति करते समय इसी का सहारा लिया।

सूचना का आदान-प्रदान, पारदर्शिता तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

RTI अधिनियम ने भारतीय प्रशासन का सामान्य नियम उलट दिया। इससे पूर्व शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 गोपनीयता को नियम व प्रकटन को अपवाद बनाता था; इसके पश्चात प्रकटन नियम है और गोपनीयता को किसी सूचीबद्ध छूट के अंतर्गत न्यायोचित ठहराना पड़ता है। यह उलटाव पारदर्शिता पर किसी उत्तर में कहने योग्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही बताता है कि RTI को मात्र सूचना का नहीं, सशक्तीकरण का उपकरण क्यों कहा जाता है। संवैधानिक दृष्टि से यह अधिकार नया नहीं है: उच्चतम न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 19(1)(क) की वाक्-स्वातंत्र्य में पहले ही पढ़ लिया था — उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) तथा बाद में एस.पी. गुप्ता में — इस तर्क पर कि जिस सरकार का कार्य नागरिक देख ही न सकें, उसके विषय में वे अर्थपूर्ण ढंग से बोल नहीं सकते।

RTI अधिनियम, 2005 — संख्या सहित उद्धृत करने योग्य प्रावधान
प्रावधानयह क्या करता है
धारा 2(f), 2(j)"सूचना" तथा "सूचना का अधिकार" को परिभाषित करता है, जिसमें कार्यों, दस्तावेज़ों व अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रमाणित नमूने सम्मिलित हैं
धारा 4स्वतःप्रेरित प्रकटन — सर्वाधिक अल्प-प्रयुक्त धारा। लोक प्राधिकारी बिना पूछे संगठन, कृत्य, मानदंड, बजट व निर्णय प्रकाशित करें। धारा 4 पूर्णतः कार्यान्वित होती तो आदर्श RTI होती
धारा 6–7PIO को आवेदन; 30 दिन में उत्तर (जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामले में 48 घंटे); सूचना माँगने का कारण बताना आवश्यक नहीं
धारा 8छूटें — प्रभुता व सुरक्षा, विदेशी संबंध, संसदीय विशेषाधिकार, वाणिज्यिक विश्वास, न्यासीय संबंध, लोक-हित रहित व्यक्तिगत सूचना; अधिकांश धारा 8(2) के लोक-हित अध्यारोहण के अधीन हैं
धारा 12, 15, 19केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग; प्रथम अपील वरिष्ठ अधिकारी को, द्वितीय अपील CIC/SIC को
धारा 20PIO पर शास्ति — विलंब हेतु ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000, तथा लगातार इनकार पर अनुशासनिक कार्रवाई। अधिनियम के दाँत
⚠️ पारदर्शिता की वास्तविक कीमतें हैं — यह कहें
RTI का एकपक्षीय स्तुतिगान संतुलित उत्तर से कम अंक पाता है। वास्तविक समस्याएँ: फाइल-टिप्पणी की झिझक, जहाँ अधिकारी स्पष्ट मत लिखना बंद कर देते हैं क्योंकि टिप्पणी प्रकट हो सकती है, जिससे निर्णय-गुणवत्ता गिरती है; तुच्छ तथा ब्लैकमेल-आवेदन; सूचना आयोगों में रिक्तियाँ, जिससे वर्षों का बकाया; RTI कार्यकर्ताओं को धमकी व हत्याएँ; तथा पुट्टस्वामी (2017) में मान्य निजता अधिकार के साथ अनसुलझा तनाव। परिपक्व स्थिति: धारा 4 का स्वतःप्रेरित प्रकटन सशक्त करें जिससे आवेदनों की आवश्यकता ही घटे, आयोग-रिक्तियाँ भरें, तथा विचार-विमर्श की स्पष्टवादिता संकुचित रूप से रचित छूटों से बचाएँ, मौन से नहीं।

नीति-संहिता बनाम आचरण-संहिता

वह अंतर जो UPSC लगभग हर दूसरे वर्ष पूछता है
लक्षणनीति-संहिताआचरण-संहिता
विषयवस्तुव्यापक मूल्य व सिद्धांत — सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, करुणाविशिष्ट करने-न करने की बातें — उपहार, संपत्ति विवरणी, राजनीतिक गतिविधि
रूपआकांक्षापरक, सामान्य, विवेक अपेक्षितविधिक, गणनात्मक, यांत्रिक रूप से जाँचनीय
प्रवर्तनमुख्यतः स्व-नियमन व व्यावसायिक संस्कृतिअनुशासनिक कार्यवाही व दंड
भारतीय उदाहरणअब तक कोई व्यापक वैधानिक संहिता नहीं — द्वितीय ARC ने लोक सेवा संहिता व लोक सेवा विधेयक की संस्तुति कीअखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968; CCS (आचरण) नियम, 1964

यह अंतर व्यावहारिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? केवल आचरण-संहिता नियम-अनुरूप परंतु अनैतिक व्यवहार उत्पन्न करती है: वह अधिकारी जो कोई उपहार नहीं लेता, प्रत्येक विवरणी समय पर देता है, और फिर भी किसी विधवा की पेंशन-फाइल छह मास रोके रखता है, कोई नियम नहीं तोड़ता। आचरण-संहिता के बिना नीति-संहिता विपरीत विफलता देती है — सुंदर भावनाएँ, प्रवर्तनीय कुछ नहीं। यहाँ प्रत्येक अच्छा उत्तर कहता है कि दोनों पूरक हैं, और द्वितीय ARC के चतुर्थ प्रतिवेदन, "शासन में नीतिशास्त्र" (2007) को उद्धृत करता है, जिसने वैधानिक नीति-संहिता, लोक सेवा विधेयक, चुनावों का आंशिक राज्य-वित्तपोषण तथा लोकपाल की संस्तुति की — इनमें से कई पर भारत ने बहुत बाद में कार्य किया।

नागरिक अधिकार-पत्र, कार्य-संस्कृति तथा सेवा-प्रदान की गुणवत्ता

नागरिक अधिकार-पत्र किसी सेवा-प्रदाता संगठन की वह सार्वजनिक घोषणा है जिसमें बताया जाता है कि नागरिक किन मानकों की अपेक्षा कर सकता है — कौन-सी सेवा, कितने समय में, किस लागत पर, और मानक चूकने पर क्या उपचार। भारत ने यह विचार 1997 में "प्रभावी व उत्तरदायी प्रशासन" पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के माध्यम से अपनाया। इसकी केंद्रीय दुर्बलता भी समान रूप से परीक्षा-योग्य है: अधिकांश भारतीय अधिकार-पत्र विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं, विभाग ने नागरिकों से परामर्श किए बिना उन्हें रचा, और उनमें कोई प्रतिकर निर्धारित नहीं है, अतः वे सूचना-पट्ट की सजावट बन जाते हैं। इसके समाधान हेतु सेवोत्तम ढाँचा बनाया गया, जो तीन मॉड्यूल का आकलन करता है — अधिकार-पत्र कार्यान्वयन, शिकायत निवारण, तथा सेवा-प्रदान क्षमता। नागरिकों के लिए वस्तु व सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी का अधिकार विधेयक, 2011 अधिकार-पत्रों को वादयोग्य बनाता, परंतु वह व्यतीत हो गया; तथापि कई राज्यों ने वैधानिक समय-सीमाओं तथा चूककर्ता अधिकारी पर दंड सहित अपने लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाए।

  • कार्यशील अधिकार-पत्र के छह अंग: रचना में नागरिक परामर्श; मापनीय समय व लागत में व्यक्त मानक; नामित जवाबदेह अधिकारी; समय-सीमा सहित प्रकाशित शिकायत-मार्ग; विफलता पर प्रतिकर अथवा निर्धारित उपचार; तथा नियमित स्वतंत्र समीक्षा।
  • कार्य-संस्कृति समयनिष्ठा, शिष्टता, अभिलेख-रखरखाव तथा निर्णय लेने की तत्परता संबंधी साझा आदतों का समुच्चय है। यह किसी परिपत्र से बहुत अधिक इस बात से बनती है कि वरिष्ठ प्रकट रूप से क्या सहन करता है — जिस कार्यालय में प्रमुख देर से आता है वह समयनिष्ठ नहीं होगा, सूचना-पट्ट पर कुछ भी लिखा हो।
  • सेवा-प्रदान की गुणवत्ता अधिक निरीक्षण से नहीं, कम विवेकाधीन संपर्क-बिंदुओं से सुधरती है। डिजिटल भू-अभिलेख, फेसलेस निर्धारण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा एकल-खिड़की स्वीकृतियाँ — सभी उस मानवीय द्वारपाल को हटाकर गुणवत्ता बढ़ाते हैं जो अन्यथा किराया वसूल सकता था।
🎯 ई-गवर्नेंस तकनीक का विषय ही नहीं, नीतिशास्त्र का विषय क्यों है
भ्रष्टाचार को तीन चीज़ें चाहिए: विवेकाधिकार, एकाधिकार व अपारदर्शिता — क्लिटगार्ड का प्रसिद्ध सूत्र, C = D + M − A (भ्रष्टाचार = विवेकाधिकार + एकाधिकार − जवाबदेही)। प्रत्येक वास्तविक ई-गवर्नेंस सुधार कम-से-कम एक पद पर प्रहार करता है: ऑनलाइन आवेदन विवेकाधिकार घटाते हैं, अनेक सेवा-केंद्र एकाधिकार तोड़ते हैं, तथा लेखा-चिह्न जवाबदेही बढ़ाते हैं। इसीलिए DBT द्वारा छद्म लाभार्थियों में कमी नैतिक उपलब्धि है, केवल प्रशासनिक नहीं। ईमानदार चेतावनी भी दर्ज करें: डिजिटलीकरण भ्रष्टाचार समाप्त नहीं करता, उसे ऊपर खिसका देता है — उस व्यक्ति तक जो डेटाबेस व अपवाद-निपटान नियंत्रित करता है।

लोक निधियों का उपयोग — धन की जाँच वस्तुतः कौन करता है

  • नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (अनुच्छेद 148) — संघ व राज्यों की समस्त प्राप्तियों व व्यय की लेखा-परीक्षा करता है। इसकी तीन लेखा-परीक्षाएँ परीक्षा-योग्य हैं: औचित्य (व्यय विवेकपूर्ण था?), नियमितता/अनुपालन (वैध था?) तथा निष्पादन (उद्देश्य पूरा हुआ?)। स्वतंत्रता की रक्षा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी ही पदमुक्ति-प्रक्रिया से होती है।
  • लोक लेखा समिति — CAG प्रतिवेदनों का परीक्षण करती है; परंपरा से इसका सभापति विपक्ष का सदस्य होता है, और यह स्वयं जवाबदेही की एक अभिकल्पनात्मक विशेषता है जिसका उल्लेख करना चाहिए।
  • संसदीय नियंत्रण — विनियोग के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकलता (अनुच्छेद 266); अनुदान-मांगें, कटौती प्रस्ताव तथा वित्तीय समितियाँ (प्राक्कलन, PAC, लोक उपक्रम) पूर्ववर्ती व पश्चवर्ती शृंखला बनाती हैं।
  • सामाजिक लेखा-परीक्षा — समुदाय द्वारा स्वयं अभिलेखों का वास्तविकता से सत्यापन, मनरेगा (धारा 17) में ग्राम सभा लेखा-परीक्षा के साथ वैधानिक। राजस्थान का जन सुनवाई आंदोलन, जो RTI बना, ठीक यहीं से आरंभ हुआ — गाँव में हाजिरी-पंजी ऊँची आवाज़ में पढ़कर।

भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ — प्रकार, कारण तथा विधिक तंत्र

भ्रष्टाचार के प्रकार — सही नाम प्रयोग करें और उत्तर प्रशिक्षित लगेगा
प्रकारअर्थउदाहरण
क्षुद्र बनाम विराटकाउंटर पर छोटी दैनिक वसूली बनाम नीति का बड़े पैमाने पर विकृतीकरणप्रमाणपत्र हेतु रिश्वत बनाम धांधली-युक्त खनन आवंटन
बलात् बनाम मिलीभगतपीड़ित देय सेवा हेतु अनिच्छा से देता है बनाम रिश्वत देने व लेने वाले, दोनों लोक-हानि पर लाभ पाते हैंरोकी गई पेंशन छुड़ाने का भुगतान बनाम घटिया भवन पास कराने का भुगतान
भाई-भतीजावाद, पक्षपात, यारानायोग्यता के बजाय संबंध से आवंटन — नकद का हस्तांतरण आवश्यक नहींकिसी संबंधी को लाभप्रद पटल पर तैनाती
हित-संघर्षऐसा निजी हित जो आधिकारिक कर्तव्य को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता है, चाहे करे या न करेऐसी फर्म का नियमन जिसमें आपके परिवार के शेयर हैं; सेवानिवृत्ति के बाद उद्योग में "घूमता दरवाज़ा"
भ्रष्टाचार-निरोधी अधिनियम व निकाय जिनके नाम आपको आने चाहिए
उपकरणमुख्य बिंदु
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित)मुख्य रिश्वत-निरोधी विधि। 2018 संशोधन ने रिश्वत देने को स्पष्टतः अपराध बनाया, वाणिज्यिक संगठनों को सम्मिलित किया, दो-वर्षीय विचारण समय-सीमा दी, तथा लोक सेवक की जाँच से पूर्व पूर्वानुमोदन अनिवार्य किया — अंतिम की आलोचना कवच के रूप में होती है
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003CVC को वैधानिक दर्जा दिया (1964 में संथानम समिति की संस्तुति पर गठित); संघ का शीर्ष सत्यनिष्ठा निकाय, PC अधिनियम मामलों में CBI का पर्यवेक्षण
लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013संघ हेतु लोकपाल, सुरक्षोपायों सहित प्रधानमंत्री भी परिधि में; राज्य लोकायुक्त नियुक्त करें। प्रथम लोकपाल 2019 में नियुक्त। विचार का स्रोत प्रथम ARC (1966)
व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014भ्रष्टाचार प्रकट करने वालों की रक्षा; व्यापक आलोचना कि यह अभी प्रभावी रूप से क्रियाशील नहीं, तथा इसका 2015 संशोधन विधेयक अनुमत प्रकटन संकुचित करेगा
बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016; PMLA, 2002कर्म के बजाय आय पर प्रहार — बेनामी संपत्ति का अधिहरण तथा शोधित परिसंपत्तियों की कुर्की
द्वितीय ARC, चतुर्थ प्रतिवेदन — "शासन में नीतिशास्त्र" (2007)वैधानिक नीति-संहिता, लोक सेवा विधेयक, चुनावों का आंशिक राज्य-वित्तपोषण, लोकपाल, तथा अभियोजन हेतु पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा समाप्त करने की संस्तुति

कारणों पर, "नैतिक मूल्यों का पतन हो गया" वाले आलसी उत्तर से बचें। संरचनात्मक कारण अधिक अंक देते हैं: अत्यधिक व अनिर्देशित विवेकाधिकार; एकाधिकारी सेवा-प्रदान; अनुज्ञापन से उत्पन्न दुर्लभता-किराया; अल्प-वेतन परंतु उच्च-विवेकाधिकार वाले पद; जटिल प्रक्रियाएँ जो मध्यस्थ को आवश्यक बना देती हैं; विलंबित व अनिश्चित दंड, जो पकड़े जाने की अपेक्षित लागत घटाता है; चुनाव-वित्त जो दायित्व उत्पन्न करता है; तथा स्थानांतरण-तैनाती की वह व्यवस्था जो अधिकारी को राजनीतिक सद्भाव पर आश्रित बना देती है। तब उपचार धर्मोपदेश के बजाय तर्क से निकलते हैं: विवेकाधिकार घटाएँ, मानदंड प्रकाशित करें, संव्यवहार डिजिटल करें, व्हिसल ब्लोअर की रक्षा करें, वैधानिक रूप से समयबद्ध सेवाओं की गारंटी दें, तथा दंड को कठोर नहीं, शीघ्र बनाएँ।

🧠 वह सूत्र जो किसी भी भ्रष्टाचार-उत्तर को व्यवस्थित करता है
क्लिटगार्ड: भ्रष्टाचार = विवेकाधिकार + एकाधिकार − जवाबदेही। इसे लिखें, फिर अपने उपचार तीनों पदों के अंतर्गत व्यवस्थित करें: विवेकाधिकार घटाएँ (प्रकाशित मानदंड, ई-आवेदन, कलनविधिक आवंटन), एकाधिकार तोड़ें (अनेक प्रदाता, सामान्य सेवा केंद्र), जवाबदेही बढ़ाएँ (RTI, सामाजिक लेखा-परीक्षा, CAG, लोकपाल, दंड सहित नागरिक अधिकार-पत्र)। एक सूत्र, और एक पूर्ण तथा प्रकट रूप से व्यवस्थित उत्तर।

मुख्य बिंदु

  • शुचिता ईमानदारी से प्रबल है: वह प्रदर्शनीय रूप से निर्दोष तथा जाँच हेतु खुले आचरण की अपेक्षा करती है। इसका दार्शनिक आधार लोक पद एक न्यास, सामाजिक संविदा, तथा संवैधानिक नैतिकता है।
  • नोलन समिति के लोक जीवन के सात सिद्धांत: निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व — "लोक सेवा के सिद्धांत" वाले किसी भी प्रश्न हेतु तैयार ढाँचा।
  • RTI 2005 ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम का सामान्य नियम उलट दिया: अब प्रकटन नियम है, गोपनीयता न्यायोचित अपवाद। मुख्य धाराएँ — 4 (स्वतःप्रेरित प्रकटन), 6–7 (30 दिन; जीवन/स्वतंत्रता हेतु 48 घंटे), 8 (लोक-हित अध्यारोहण सहित छूटें), 19 (अपील), 20 (शास्ति ₹250/दिन, अधिकतम ₹25,000)।
  • RTI की वास्तविक कीमतें स्वीकारने योग्य हैं: फाइल-टिप्पणी की झिझक से निर्णय-गुणवत्ता की हानि, तुच्छ व ब्लैकमेल आवेदन, आयोग-रिक्तियाँ व बकाया, कार्यकर्ताओं पर हमले, तथा पुट्टस्वामी निजता अधिकार के साथ तनाव।
  • नीति-संहिता = व्यापक आकांक्षापरक मूल्य, स्व-नियमित। आचरण-संहिता = विशिष्ट गणनात्मक करने-न करने की बातें, अनुशासनिक प्रवर्तन (AIS आचरण नियम 1968, CCS आचरण नियम 1964)। ये पूरक हैं: केवल आचरण-संहिता नियम-अनुरूप परंतु अनैतिक व्यवहार की अनुमति देती है।
  • नागरिक अधिकार-पत्र (भारत, 1997) मुख्यतः इसलिए विफल है कि वह गैर-वादयोग्य है, नागरिक परामर्श के बिना रचा गया तथा उसमें प्रतिकर नहीं। सेवोत्तम सुधारात्मक उपाय था; 2011 का वादयोग्य-अधिकार-पत्र विधेयक व्यतीत हो गया, तथापि कई राज्यों ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित किए।
  • लोक धन की जाँच करते हैं CAG (अनुच्छेद 148 — औचित्य, नियमितता, निष्पादन लेखा-परीक्षा), PAC (परंपरा से सभापति विपक्ष का सदस्य), संसदीय विनियोग (अनुच्छेद 266), तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा (मनरेगा धारा 17 के अंतर्गत वैधानिक)।
  • क्लिटगार्ड: भ्रष्टाचार = विवेकाधिकार + एकाधिकार − जवाबदेही। नैतिक मूल्यों के पतन को दोष देने के बजाय प्रत्येक उपचार इन तीन पदों के अंतर्गत व्यवस्थित करें।
  • नाम लेने योग्य अधिनियम: PC अधिनियम 1988 (2018 संशोधन ने रिश्वत देना अपराध बनाया परंतु पूर्वानुमोदन-संरक्षण जोड़ा), CVC अधिनियम 2003 (CVC 1964 में संथानम समिति की सलाह पर), लोकपाल अधिनियम 2013 (प्रथम लोकपाल 2019; विचार प्रथम ARC 1966 से), व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 (प्रभावी रूप से क्रियाशील नहीं), बेनामी संशोधन 2016, PMLA 2002, तथा द्वितीय ARC का चतुर्थ प्रतिवेदन "शासन में नीतिशास्त्र" (2007)।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. RTI अधिनियम, 2005 की कौन-सी धारा लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा करती है कि वे आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना, स्वयं पहल पर सूचना प्रकाशित करें?

    1. धारा 6
    2. धारा 4
    3. धारा 8
    4. धारा 20
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — धारा 4

    धारा 4 संगठन, कृत्य, मानदंड, बजट व निर्णयों के स्वतःप्रेरित प्रकटन को अनिवार्य करती है। यह अधिनियम का सर्वाधिक अल्प-कार्यान्वित भाग है — पूर्ण अनुपालन से अधिकांश व्यक्तिगत आवेदनों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती। धारा 6 आवेदन है, 8 छूटें, 20 शास्ति।
  2. एक अधिकारी कोई उपहार नहीं लेता, प्रत्येक संपत्ति विवरणी समय पर देता है, फिर भी किसी विधवा की पेंशन-फाइल जान-बूझकर छह मास रोके रखता है। यह सर्वोत्तम रूप से क्या दर्शाता है?

    1. आचरण-संहिता का उल्लंघन, नीतिशास्त्र का नहीं
    2. आचरण-संहिता का अनुपालन, साथ ही नीतिशास्त्र की विफलता — इसीलिए दोनों संहिताएँ पूरक हैं
    3. हित-संघर्ष
    4. बलात् भ्रष्टाचार
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — आचरण-संहिता का अनुपालन, साथ ही नीतिशास्त्र की विफलता — इसीलिए दोनों संहिताएँ पूरक हैं

    आचरण-संहिता विशिष्ट, जाँचनीय निषेध सूचीबद्ध करती है; वह उस उदासीनता या निर्दयता को नहीं पकड़ सकती जो किसी गणित नियम का उल्लंघन नहीं करती। प्रवर्तनीय आचरण-संहिता को व्यापक नीति-संहिता के साथ जोड़ने का यही मानक तर्क है, जैसा द्वितीय ARC ने संस्तुत किया।
  3. क्लिटगार्ड के सूत्रीकरण में, भ्रष्टाचार बराबर है:

    1. विवेकाधिकार + एकाधिकार − जवाबदेही
    2. एकाधिकार + जवाबदेही − विवेकाधिकार
    3. विवेकाधिकार + जवाबदेही − एकाधिकार
    4. निर्धनता + एकाधिकार − पारदर्शिता
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — विवेकाधिकार + एकाधिकार − जवाबदेही

    C = D + M − A। अनिर्देशित विवेकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रदान से भ्रष्टाचार बढ़ता है, और जवाबदेही बढ़ने से घटता है। परीक्षा में यह सूत्र उपयोगी है क्योंकि तब आपके उपचार इसके तीन पदों के अंतर्गत व्यवस्थित हो सकते हैं।
  4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के 2018 संशोधन की आलोचना मुख्यतः इसलिए होती है कि वह:

    1. रिश्वत देने को अपराधों की सूची से हटा देता है
    2. लोक सेवक के विरुद्ध जाँच आरंभ करने से पूर्व पूर्वानुमोदन अनिवार्य करता है
    3. केंद्रीय सतर्कता आयोग समाप्त कर देता है
    4. विचारण अनिश्चित काल तक बढ़ा देता है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — लोक सेवक के विरुद्ध जाँच आरंभ करने से पूर्व पूर्वानुमोदन अनिवार्य करता है

    2018 संशोधन ने वस्तुतः कई प्रकार से विधि को सशक्त किया — उसने रिश्वत देने को स्पष्टतः अपराध बनाया, वाणिज्यिक संगठनों को सम्मिलित किया तथा दो-वर्षीय विचारण समय-सीमा दी। आलोचना लोक सेवक की जाँच हेतु पूर्वानुमोदन की अपेक्षा पर है, जिसके विषय में आलोचक कहते हैं कि यह वरिष्ठ व प्रभावशाली को कवच देती है।
  5. विचार करें: (1) केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 के अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। (2) CVC मूलतः 1964 में संथानम समिति की संस्तुति पर गठित हुआ। कौन सही है?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 तथा 2 दोनों
    4. न 1 न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 तथा 2 दोनों

    दोनों सही हैं। CVC का सृजन 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति के पश्चात कार्यपालिका संकल्प द्वारा हुआ, और वैधानिक दर्जा उसे केवल CVC अधिनियम, 2003 से मिला — यह क्रम UPSC ने सीधे पूछा है।
  6. निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रबल कारण है कि अधिकांश भारतीय नागरिक अधिकार-पत्र नागरिक-अनुभव बदलने में विफल रहे?

    1. वे बहुत अधिक भाषाओं में लिखे जाते हैं
    2. वे सामान्यतः विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं, नागरिक परामर्श के बिना रचे गए, तथा विफलता पर कोई प्रतिकर निर्धारित नहीं करते
    3. वे केवल निजी कंपनियों पर लागू होते हैं
    4. उन्हें उच्चतम न्यायालय ने अपास्त कर दिया
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — वे सामान्यतः विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं, नागरिक परामर्श के बिना रचे गए, तथा विफलता पर कोई प्रतिकर निर्धारित नहीं करते

    जिस वचन का कोई उपचार न हो, वह अधिकार नहीं है। सेवोत्तम ढाँचा तथा राज्यों के लोक सेवा गारंटी अधिनियम ठीक इसी को वैधानिक समय-सीमा, नामित जवाबदेह अधिकारी व दंड जोड़कर संबोधित करते हैं; केंद्र का 2011 विधेयक, जो अधिकार-पत्रों को वादयोग्य बनाता, व्यतीत हो गया।
  7. एक वरिष्ठ अधिकारी उस कंपनी का नियमन करता है जिसमें उसके निकट परिवार की महत्वपूर्ण शेयरधारिता है, यद्यपि अब तक किसी निर्णय ने फर्म का पक्ष नहीं लिया। इसे सर्वोत्तम रूप से क्या कहा जाएगा?

    1. मिलीभगत वाला भ्रष्टाचार
    2. हित-संघर्ष
    3. बलात् भ्रष्टाचार
    4. कोई नैतिक प्रश्न नहीं, क्योंकि कोई सुविधा नहीं दी गई
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — हित-संघर्ष

    हित-संघर्ष तब विद्यमान होता है जब कोई निजी हित आधिकारिक कर्तव्य को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता है, चाहे वास्तव में करे या न करे — इसीलिए उपचार प्रकटन व स्वयं को अलग करना है, सुविधा के प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं। विकल्प 4 सामान्य त्रुटि है: अनौचित्य का आभास स्वयं शुचिता की विफलता है।
  8. सामाजिक लेखा-परीक्षा को किस कार्यक्रम हेतु वैधानिक आधार दिया गया, जिसमें लेखा-परीक्षा ग्राम सभा द्वारा होती है?

    1. प्रधानमंत्री आवास योजना
    2. मनरेगा
    3. मध्याह्न भोजन योजना
    4. आयुष्मान भारत
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — मनरेगा

    मनरेगा की धारा 17 ग्राम सभा से समस्त कार्यों की सामाजिक लेखा-परीक्षा कराने की अपेक्षा करती है। यह सीधे राजस्थान के जन सुनवाई आंदोलन से उतरा है, जहाँ हाजिरी-पंजी गाँव में ऊँची आवाज़ में पढ़ी जाती थी — वही आंदोलन जो RTI अधिनियम के अभियान में विकसित हुआ।