उत्तर प्रदेश: कृषि, भूमि सुधार एवं सहायक क्षेत्र

यह अध्याय UPPSC संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा के उत्तर प्रदेश खंड की चार मदों का उत्तर देता है: सामान्य अध्ययन-V की मद V.11, भूमि सुधार और उनका प्रभाव; सामान्य अध्ययन-VI की मद VI.8, कृषि और फसल उत्पादन का वाणिज्यीकरण; मद VI.11, कृषि विविधता, समस्याएँ और समाधान; तथा मद VI.22, मत्स्य पालन, दाख उत्पादन, रेशम उत्पादन, पुष्प कृषि, उद्यानिकी और वृक्ष-कृषि। यह पढ़ाता है कि ज़मींदारी कैसे समाप्त हुई और उसकी जगह कौन-से काश्तकारी वर्ग आए, सीलिंग और चकबंदी ने जोतों को कैसे बदला, आज भूमि पर कौन-सा कानून लागू है, और राज्य के खाद्यान्न उत्पादन के पीछे कौन-सी फसल व सिंचाई संरचना है। कानूनी इतिहास स्थायी है और पूरा पढ़ाया गया है; उत्पादन व योजना के आँकड़े तिथि और स्रोत सहित दिए गए हैं।

1. ज़मींदारी उन्मूलन और चार काश्तकारी वर्ग

1950 से पहले संयुक्त प्रांत की अधिकांश भूमि बिचौलियों, यानी ज़मींदारों और तालुकदारों, के पास थी, जो काश्तकारों से लगान वसूलते थे और राज्य को राजस्व देते थे। सुधार तीन चरणों में आगे बढ़ा। राज्य विधानसभा ने 1946 में उन्मूलन के सिद्धांत को स्वीकार किया, जिस प्रस्ताव की तिथि सामान्यतः अगस्त 1946 बताई जाती है। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता वाली समिति ने योजना तैयार की और 1948 में रिपोर्ट दी। अधिनियम को 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। अधिनियम का नाम अपने शीर्षक के कारण "उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950" है, परंतु यह 1951 में U.P. Act 1 of 1951 के रूप में अधिनियमित हुआ। परीक्षार्थी दोनों वर्ष याद रखें।

अधिनियम ने बिचौलियों के अधिकार समाप्त किए और उनकी संपदाएँ, निहित करने के लिए तय तिथि से, राज्य में निहित कर दीं। यह तिथि 1 जुलाई 1952 दर्ज है। बिचौलियों को प्रतिकर दिया गया। प्रतिकर उनकी शुद्ध परिसंपत्तियों (अधिनियम का अपना माप) के गुणक के रूप में निकाला गया, जिसे सामान्यतः शुद्ध परिसंपत्तियों का आठ गुना बताया जाता है, और छोटे बिचौलियों को अलग से श्रेणीबद्ध पुनर्वास अनुदान मिला। अधिनियम ने पुरानी उलझी हुई काश्तकारियों को यथावत नहीं छोड़ा। उसने भूमि पर अधिकारों के चार वर्ग बनाए, जो नीचे सामान्यतः स्वीकृत क्रम में दिए हैं।

1950 अधिनियम के अंतर्गत चार काश्तकारी वर्ग, सामान्य सारांश के अनुसार
काश्तकारीअधिनियम में स्थिति
भूमिधरसर्वोच्च स्तर: स्वामित्व-प्रकार का अधिकार, वंशानुगत और अधिकांश भूमिधरों के लिए हस्तांतरणीय। बाद के संशोधनों ने कुछ श्रेणियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई।
सीरदारकाश्तकार का स्थायी, वंशानुगत अधिकार, जो पूर्ण स्वामित्व से कम है। अधिकांश सीरदार बाद में भूमिधर बना दिए गए।
असामीवंशानुगत परंतु सीमित अधिकारों वाला काश्तकार, जिसे अधिनियम में सबसे कम सुरक्षा मिली।
अधिवासीसंक्रमणकालीन वर्ग, जो अस्थायी रहने के लिए था; बाद के संशोधनों ने इसे सीरदार श्रेणी में मिला दिया।
⚠️ चार वर्ग, दो वर्ष, एक शीर्षक
क्रम याद रखें: शीर्षक 1950, अधिनियमन जनवरी 1951, निहित करने की तिथि 1 जुलाई 1952। चार वर्ग हैं भूमिधर, सीरदार, असामी और अधिवासी। असामी सबसे कम सुरक्षित वर्ग है, और अधिवासी संक्रमणकालीन है, स्थायी वंशानुगत वर्ग नहीं। काश्तकारी संबंधी प्रश्नों में यही सबसे आम भूल है।

बाद के संशोधनों ने काश्तकारों को सीढ़ी पर ऊपर चढ़ाया। बाद के संशोधनों ने कई सीरदारों और अधिवासियों को भूमिधर बनाया, इसलिए राज्य में भूमिधर प्रमुख वर्ग बन गया। पढ़ाने योग्य तर्क की दिशा यह है: 1950 के बाद लगभग हर परिवर्तन ने काश्तकार को अधिक मज़बूत, स्वामित्व-जैसा अधिकार दिया, और नीति-विमर्श बाद में अभिलेखों व हस्तांतरण-नियमों पर केंद्रित हुआ।

2. भूमि हदबंदी और चकबंदी

उत्तर प्रदेश भूमि जोतों पर सीमा अधिनियम, 1960 ने यह सीमित किया कि एक काश्तकार कितनी भूमि रख सकता है। सीमा से ऊपर की भूमि को अधिशेष घोषित कर राज्य में निहित किया जाना था, ताकि भूमिहीन और छोटे काश्तकारों में वितरित हो सके। 1972 के संशोधन ने सीमा सिंचित भूमि में निर्धारित की। जिस काश्तकार के परिवार में पाँच या उससे कम सदस्य हों, उसकी सीमा 7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि है। धारा 5(3) प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिए 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि और जोड़ती है जो स्वयं काश्तकार नहीं है (या जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम है, तब उसे 2 हेक्टेयर तक पूरा किया जाता है), अधिकतम 6 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि तक; पाँच से अधिक सदस्यों वाले परिवार का प्रावधान खंड (b) में अलग है।

⚠️ 7.30 हेक्टेयर, 12.5 एकड़ नहीं
नोट्स और ऑनलाइन उत्तरों में अक्सर सीमा 12.5 एकड़ बताई जाती है। यह 1972 संशोधन के वैधानिक पाठ से मेल नहीं खाती, जिसके अनुसार पाँच तक सदस्यों वाले परिवार के लिए 7.30 हेक्टेयर (लगभग 18 एकड़) सिंचित भूमि है। आधार-सीमा 7.30 हेक्टेयर है, और वयस्क-पुत्र का अतिरिक्त क्षेत्र तथा बड़े परिवार का भत्ता अलग प्रावधान हैं। हर संख्या को उसके प्रावधान से जोड़ें।

उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 चकबंदी को नियंत्रित करता है। एक स्वामी के बिखरे खेतों की अदला-बदली की जाती है, ताकि प्रत्येक स्वामी को कम, सघन खेत (चक) मिलें। यह अधिनियम 1953 में विधानमंडल से पारित हुआ और 1954 में राष्ट्रपति की सहमति मिली। व्यवहार में चकबंदी अधिकारी और कर्मचारी गाँव के लिए योजना बनाते हैं, आपत्तियाँ सुनते हैं और नए खेतों की सीमाएँ तय करते हैं। लाभ यह है कि एक ही खेत की सिंचाई, जुताई और घेराबंदी हो सकती है; लागत यह है कि प्रक्रिया लंबी और विवादित है, और कई गाँवों ने इसका विरोध किया है।

क्रियान्वयन असमान रहा। अधिशेष भूमि अक्सर रिश्तेदारों के नाम दिखाई गई या सीमा से नीचे रखने के लिए वर्गीकरण बदला गया। बेनामी हस्तांतरण आम थे। घोषित अधिशेष भूमि का कितना हिस्सा लाभार्थियों तक पहुँचा, इस पर सरकारी रिपोर्टें तिथि-सीमित हैं। इसलिए मुख्य परीक्षा के उत्तर में प्रवृत्ति बताएँ (बड़े क्षेत्र घोषित, कम वितरित, और उसका बड़ा भाग घटिया भूमि) और पुराने आँकड़े के बजाय राजस्व विभाग के नवीनतम आँकड़े उद्धृत करें।

3. वर्तमान ढाँचा: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 वह समेकित भू-राजस्व कानून है जिसने काश्तकारी और राजस्व कानूनों के समूह की जगह ली। विधानमंडल ने इसे 2006 में पारित किया और इसे 2012 में राष्ट्रपति की सहमति मिली। प्रारंभ चरणों में हुआ: कुछ धाराएँ 18 दिसंबर 2015 से लागू हुईं, और शेष प्रावधान 11 फ़रवरी 2016 से, जिसे न्यायालय के निर्णय और टीकाएँ मुख्य प्रारंभ-तिथि बताते हैं। संहिता के प्रभावी होने का वर्ष 2016 मानें, और किसी दिन का उल्लेख करने से पहले अधिसूचना जाँचें। संहिता ने अन्य अधिनियमों के साथ उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 और 1950 के ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम को निरस्त किया। न्यायालयों ने माना है कि यह उन क्षेत्रों पर भी लागू होती है जो पहले 1950 के अधिनियम से शासित थे, जिनमें बाद में नगर सीमा में मिलाए गए क्षेत्र भी शामिल हैं।

संहिता ने अनुसूचित जाति के भूमिधरों के हस्तांतरण-नियम भी बदले, और ये बदलाव कानून के सबसे विवादित प्रावधानों में रहे। इसलिए संहिता एक ऐसे कानून का उदाहरण है जो पारित हुआ, एक दशक तक टला और फिर राजनीतिक बहस से नए रूप में ढला। परीक्षा की दृष्टि से यही वर्तमान समेकित ढाँचा है, और पुराने अधिनियम मुख्यतः उस इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं जो वे समझाते हैं।

उत्तर प्रदेश में भूमि कानूनों के प्रमुख पड़ाव
वर्षपड़ावमहत्व
1950 (शीर्षक), 1951 (अधिनियमन)ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियमबिचौलिए समाप्त; चार काश्तकारी वर्ग बने
1953चकबंदी अधिनियमबिखरे खेतों को सघन चकों में बदला
1960भूमि जोत सीमा अधिनियमराज्य का पहला सीमा-कानून
1972सीमा संशोधनसीमा 7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि (पाँच तक सदस्य)
2016राजस्व संहिता लागू (मुख्य प्रारंभ 11 फ़रवरी 2016; कुछ धाराएँ 18 दिसंबर 2015 से)समेकित भूमि व राजस्व कानून; 1950 और 1901 के अधिनियम निरस्त

4. फसल संरचना और वाणिज्यीकरण (VI.8)

उत्तर प्रदेश की कृषि भारत-गंगा जलोढ़ पर टिकी है: गंगा-यमुना दोआब, पूर्व के घाघरा और गंडक मैदान, नेपाल सीमा के साथ तराई, तथा दक्षिण के शुष्क बुंदेलखंड और विंध्य पठार। वर्ष तीन मौसमों में बँटा है। खरीफ (धान, मक्का, गन्ना, बाजरा और दालें) मानसून में बोई जाती है। रबी (गेहूँ, जौ, चना, सरसों और आलू) सर्दियों में बोई जाती है। जायद (गर्मी की सब्ज़ियाँ, मूँग और चारा) बीच का अंतराल भरता है। राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जो 9 फ़रवरी 2026 को सदन में रखा गया, 2024-25 में 737.4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन दर्शाता है, जो किसी भी राज्य से अधिक है, और राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का हिस्सा 2017-18 के 18.1 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 20.6 प्रतिशत हुआ।

चयनित कृषि संकेतक, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार
संकेतकमानवर्ष
खाद्यान्न उत्पादन737.4 लाख मीट्रिक टन2024-25
सिंचित क्षेत्र2.76 करोड़ हे. (2017-18 में 2.16 करोड़ हे.)2024-25
फसल सघनता193.7 प्रतिशत2024-25

वाणिज्यीकरण (VI.8) का अर्थ है निर्वाह-अन्न से बाज़ार में बिकने वाली फसलों की ओर बदलाव। परीक्षा में चार उदाहरण मॉडल के रूप में पढ़ाए जाने चाहिए। हर एक नीचे उसके संस्थागत ढाँचे के साथ दिया गया है।

  • गन्ना। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक रहा है, जो मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई और पूर्वी पेटी में उगाया जाता है। मिलें गन्ना राज्य सलाहित मूल्य (SAP) पर खरीदती हैं, जिसे राज्य केंद्रीय उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) से ऊपर तय करता है। उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं क्रय विनियमन) अधिनियम, 1953 आपूर्ति, क्रय और गन्ना क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। 2025-26 सत्र के लिए राज्य ने SAP में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जिससे शीघ्र किस्मों के लिए ₹400 और सामान्य किस्मों के लिए ₹390 हुआ, जैसा अक्टूबर 2025 में घोषित किया गया। गन्ना-बकाया का देर से भुगतान एक आवर्ती राजनीतिक मुद्दा है।
  • आलू। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक है। आगरा, फ़र्रुख़ाबाद, कन्नौज और हाथरस प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं। शीत-भंडारण क्षमता और गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति इस व्यापार की आवर्ती बाधाएँ हैं।
  • मेंथा (जापानी पुदीना तेल)। भारत के मेंथा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रभुत्व है, जिसमें बाराबंकी और बदायूँ प्रमुख ज़िले हैं। लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (CIMAP) अनुसंधान संस्था है। मेंथा नकदी फसल का उपयोगी उदाहरण है, जिसका क्षेत्रफल मूल्य और प्रसंस्करण पर निर्भर करता है; उत्पादन के ताज़ा आँकड़े उद्धृत करने से पहले जाँचें।
  • आम। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक है। लखनऊ ज़िले का मलिहाबादी दशहरी आम भौगोलिक संकेत (GI) टैग रखता है, और मलिहाबाद के आसपास का बाग़-क्षेत्र इस व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र है।
⚠️ SAP, FRP नहीं है
केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) घोषित करती है। राज्य उसके ऊपर अपना राज्य सलाहित मूल्य (SAP) जोड़ता है। परीक्षार्थी उत्तरों में दोनों को बदल देते हैं। SAP का आँकड़ा भी नाशवान है: यह हर सत्र में तय होता है, इसलिए उसे सत्र और घोषणा की तिथि के साथ उद्धृत करें।

5. विविधता, समस्याएँ और समाधान (VI.11)

उत्तर प्रदेश की कृषि भू-दृश्य और फसलों में विविध है: तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, पूर्वी मैदान, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र। राज्य के कृषि-जलवायु क्षेत्र प्रायः नौ बताए जाते हैं, जो मिट्टी, वर्षा और स्थलाकृति को दर्शाते हैं। स्रोत इस पर भिन्न हैं कि कौन-सा ज़िला किस क्षेत्र में है, इसलिए मोटे क्षेत्र और उनकी प्रकृति याद रखें, न कि ज़िलों की निश्चित सूची। समस्याएँ, फिर भी, क्षेत्रों में दोहराई जाती हैं।

  • जोतों का विखंडन। छोटी और सीमांत जोतों का प्रभुत्व है, जो यंत्रीकरण और निजी सिंचाई-निवेश को सीमित करता है। चकबंदी कानूनी उत्तर है, और उसकी धीमी प्रगति इसे नीति-विमर्श का स्थायी विषय बनाए रखती है।
  • भूजल का ह्रास। पश्चिमी और मध्य मैदानों में अधिकांश सिंचाई नलकूपों से होती है। गिरता जल-स्तर, बिजली-सब्सिडी का बोझ और पंपों को बिजली आपस में जुड़े हैं। सूक्ष्म सिंचाई नीतिगत उत्तर है; इसका क्षेत्र अब भी 2.76 करोड़ हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के सामने छोटा हिस्सा है, इसलिए कोई आँकड़ा उद्धृत करने से पहले सर्वेक्षण की ताज़ा श्रृंखला जाँचें।
  • बाढ़, सूखा और कटाव। घाघरा, गंडक और राप्ती पेटी बाढ़-प्रवण हैं। बुंदेलखंड में पथरीली ऊबड़-खाबड़ भूमि, अनियमित वर्षा और कम भूजल है। बीहड़ों और चंबल-यमुना किनारों का कटाव स्थानीय पर गंभीर समस्या है।
  • मृदा स्वास्थ्य। मैदानों के कुछ भाग क्षारीय और लवणीय मिट्टी से ग्रस्त हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से ऊसर भूमि कहा जाता है, और भारी उर्वरक प्रयोग से पोषक असंतुलन है। मृदा-स्वास्थ्य कार्ड और संतुलित उर्वरक इसका उपाय हैं, पर परिणाम धीरे दिखते हैं।
🎯 विविधीकरण: क्या उद्धृत करें
दालें और तिलहन अनाज के प्रभुत्व के विरुद्ध मुख्य विविधीकरण विकल्प हैं, और राज्य ने दलहन क्षेत्र के लक्ष्य तय किए हैं। सटीक आँकड़े सर्वेक्षण की क्षेत्र-श्रृंखला से उद्धृत करें, और विविधीकरण को मूल्य-समर्थन, सिंचाई और गन्ना-बकाया के जोखिम से जोड़ें।

6. सहायक क्षेत्र: उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्य पालन और रेशम उत्पादन (VI.22)

सहायक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आय अनाज से आगे विविध होती है। इनमें डेयरी सबसे बड़ी है। राज्य सर्वेक्षण में उल्लिखित मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन भारत के कुल का लगभग 15.66 प्रतिशत है और रैंक में पहला, जो 2017-18 के 290.52 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 388.15 लाख टन हुआ। राज्य 2019 की 20वीं पशुगणना में भी किसी भी राज्य की सबसे बड़ी पशुधन आबादी रखता है, लगभग 6.8 करोड़ पशु। उद्यानिकी फसल-पक्ष की सबसे मूल्यवान सहायक गतिविधि है, जिसमें आम, आलू, सब्ज़ियाँ और फूल आते हैं।

सहायक क्षेत्र एक नज़र में
क्षेत्रमूल तथ्यउत्तर हेतु नोट
डेयरीदूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथममूलभूत पशुपालन सांख्यिकी और वर्ष का उल्लेख करें
मत्स्य पालनतालाब-आधारित जलकृषि में तेज़ विस्तारउत्पादन 6.3 से 13.31 लाख टन, 2017-18 से 2024-25
रेशम उत्पादनशहतूत मुख्य रेशम; पूर्वी व तराई पेटी में टसर और एरीउत्पादन-आँकड़े भिन्न हैं; सेरीकल्चर निदेशालय का हवाला दें
उद्यानिकीआम, आलू, सब्ज़ियाँ और फूल अग्रणीआम व आलू में अग्रणी; राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड के आँकड़े देखें
दाख उत्पादनसीमांत; राज्य में अंगूर की खेती कम हैपाठ्यक्रम में उल्लिखित पर राज्य में अग्रणी न होने का उदाहरण
वृक्ष-कृषिखेतों पर वृक्षारोपण और कृषि-वानिकीपर्यावरण अध्याय में पढ़ाई वन नीति से जोड़ें
⚠️ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई केंद्रीय योजना राज्य की योजना नहीं
PM-KISAN का शुभारंभ 24 फ़रवरी 2019 को गोरखपुर में हुआ, फिर भी यह केंद्र-पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो किसान परिवारों को तीन किश्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 देती है। जो प्रश्न पूछते हैं कि कौन-सी योजना 'उत्तर प्रदेश की' है या 'राज्य द्वारा शुरू' हुई, उनके लिए राज्य की अपनी योजनाएँ चाहिए। शुभारंभ-स्थान को इतिहास का तथ्य समझें, स्वामित्व की परीक्षा नहीं।

बाज़ार-नियमन उत्पादन के साथ चलता है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 कृषि उपज की क्रय-विक्रय को विनियमित करता है और विनियमित मंडियाँ तथा मंडी समितियाँ स्थापित करता है। अनुबंध खेती और सीधी बिक्री सहित अधिकांश सुधार-विमर्श इसी अधिनियम से जुड़ा है। इसका उद्देश्य पढ़ाएँ, यानी क्रय-विक्रय का नियमन और बाज़ार की व्यवस्था, न कि मंडियों की गिनती, जो बदलती रहती है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार तीन परतों में चला: 1950 के अधिनियम से बिचौलियों का उन्मूलन (1 जुलाई 1952 को निहित), 1960 के अधिनियम व 1972 के संशोधन से सीमा (पाँच तक सदस्यों वाले परिवार के लिए 7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि), और 1953 के अधिनियम से चकबंदी।
  • चार काश्तकारी वर्ग हैं भूमिधर, सीरदार, असामी और अधिवासी। बाद के संशोधनों ने अधिकांश काश्तकारों को भूमिधर की ओर बढ़ाया, और 1950 का शीर्षक-वर्ष 1951 के अधिनियमन से भिन्न है।
  • उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, जो 2016 से लागू है, वर्तमान समेकित भूमि व राजस्व ढाँचा है; इसने 1950 के ज़मींदारी अधिनियम और 1901 के भू-राजस्व अधिनियम को निरस्त किया।
  • उत्तर प्रदेश की फसल-अर्थव्यवस्था धान, गेहूँ, गन्ना, आलू और आम पर टिकी है। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 737.4 लाख टन रहा। राज्य गन्ने का SAP केंद्रीय FRP से ऊपर तय करता है, और यह आँकड़ा हर सत्र में बदलता है।
  • विखंडन, भूजल-ह्रास, बाढ़, सूखा और मृदा-समस्याएँ आवर्ती बाधाएँ हैं; चकबंदी, सूक्ष्म सिंचाई, दलहन-तिलहन विविधीकरण और मृदा-स्वास्थ्य कार्ड नीतिगत उत्तर हैं।
  • सहायक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में प्रथम है, 2017-18 और 2024-25 के बीच मत्स्य उत्पादन दोगुने से अधिक हुआ, और रेशम में शहतूत रेशम अग्रणी है। आम और आलू में उद्यानिकी अग्रणी है।

अभ्यास प्रश्न (15)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 द्वारा बनाए गए चार काश्तकारी वर्गों में नहीं था?

    1. भूमिधर, स्वामित्व-प्रकार का वंशानुगत अधिकार वाला वर्ग
    2. सीरदार, काश्तकारों का स्थायी वंशानुगत वर्ग
    3. असामी, वंशानुगत परंतु सीमित अधिकारों वाला काश्तकार वर्ग
    4. रैयतवारी, अन्य क्षेत्रों की राजस्व प्रणाली
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — रैयतवारी, अन्य क्षेत्रों की राजस्व प्रणाली

    अधिनियम द्वारा बने चार वर्ग भूमिधर, सीरदार, असामी और अधिवासी हैं। रैयतवारी अन्य क्षेत्रों की राजस्व प्रणाली है, उत्तर प्रदेश के 1950 के अधिनियम का काश्तकारी वर्ग नहीं। भ्रामक भूल अधिवासी को बाहर का मानना है, क्योंकि यह चारों में सबसे कम परिचित है; वह सूची में है।
  2. अधिनियम के अपने निहित करने के प्रावधान के अनुसार, बिचौलियों की संपदाएँ किस तिथि से राज्य में निहित मानी गईं?

    1. 1 जुलाई 1952
    2. 26 जनवरी 1950
    3. 15 अगस्त 1947
    4. 1 जनवरी 1951
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 1 जुलाई 1952

    अधिनियम के लिए दर्ज निहित करने की तिथि 1 जुलाई 1952 है, जो निहित करने संबंधी प्रश्नों में मायने रखती है। अधिनियम का शीर्षक-वर्ष 1950 और जनवरी 1951 का अधिनियमन अलग तिथियाँ हैं और सामान्य भ्रामक विकल्प हैं। 26 जनवरी 1950 का संवैधानिक प्रारंभ संपदाओं के निहित होने से संबंधित नहीं है।
  3. उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें।
    P. अधिनियम ने बिचौलियों के अधिकार समाप्त किए और उनकी संपदाएँ राज्य में निहित कीं।
    Q. अधिनियम के अंतर्गत बिचौलियों को कोई प्रतिकर देय नहीं था।
    R. इसके शीर्षक में वर्ष 1950 है, यद्यपि यह 1951 में U.P. Act 1 of 1951 के रूप में अधिनियमित हुआ।
    S. अधिवासी अधिनियम द्वारा बनाया गया स्थायी और वंशानुगत काश्तकारी वर्ग था।

    1. केवल P और Q
    2. केवल P और R
    3. केवल Q और S
    4. केवल P, R और S
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल P और R

    P सही है: उन्मूलन और निहित करना अधिनियम का मूल है। R सही है: शीर्षक-वर्ष अधिनियमन-वर्ष से भिन्न है। Q असत्य है क्योंकि शुद्ध परिसंपत्तियों के गुणक पर प्रतिकर दिया गया। S असत्य है क्योंकि अधिवासी संक्रमणकालीन वर्ग था, स्थायी वंशानुगत नहीं।
  4. निम्नलिखित भूमि-कानून घटनाओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे हुईं।
    I. विधानमंडल द्वारा चकबंदी अधिनियम पारित
    II. भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1960 का अधिनियमन
    III. 1972 का सीमा संशोधन, जिसने मूल अधिनियम की नई धाराएँ रखीं
    IV. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का लागू होना

    1. II, I, III, IV
    2. I, III, II, IV
    3. I, II, III, IV
    4. I, II, IV, III
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — I, II, III, IV

    चकबंदी 1953 में पारित हुई, सीमा अधिनियम 1960 का है, संशोधन 1972 का है, और राजस्व संहिता 2016 में लागू हुई। भ्रामक भूल सीमा अधिनियम को चकबंदी से पहले रखना है, क्योंकि दोनों 'जोत' कानून हैं; वर्ष क्रम तय करते हैं। ध्यान दें कि संहिता का पारित होना (2006) उसके लागू होने से पहले हुआ, इसलिए उसकी तिथि लागू होने से ही लें।
  5. उत्तर प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1960 के 1972 संशोधन के अंतर्गत, पाँच तक सदस्यों वाले परिवार के काश्तकार की सीमा क्षेत्र कितना है?

    1. किसी भी आकार के परिवार के लिए 12.5 एकड़ भूमि
    2. पाँच तक सदस्यों वाले परिवार के लिए 9 हेक्टेयर सिंचित भूमि
    3. परिवार के पास 7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि
    4. प्रत्येक परिवार के लिए अच्छी किस्म की 40 एकड़ भूमि
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — परिवार के पास 7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि

    संशोधित अधिनियम की धारा 5(3)(a) पाँच तक सदस्यों वाले परिवार के लिए 7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि तय करती है। 12.5 एकड़ (लगभग 5 हेक्टेयर) का आँकड़ा नोट्स में घूमता है, इसलिए यही सबसे लुभावना गलत विकल्प है, पर वह वैधानिक आँकड़ा नहीं है। अन्य विकल्प इस परिवार-आकार के प्रावधान से मेल नहीं खाते।
  6. उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है?

    1. बिखरे खेतों की जगह कम व सघन खेत देना
    2. उत्पादकों से गन्ना खरीदने का मूल्य तय करना
    3. सभी संपदाओं में बिचौलियों के अधिकार समाप्त करना
    4. सीमा से ऊपर की भूमि को वितरण हेतु अधिशेष घोषित करना
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — बिखरे खेतों की जगह कम व सघन खेत देना

    चकबंदी बिखरे खेतों की अदला-बदली करके प्रत्येक स्वामी को कम, सघन चक देती है, जिससे सिंचाई और खेती संभव होती है। गन्ना मूल्य SAP से तय होता है, बिचौलियों का उन्मूलन 1950 के अधिनियम से है, और अधिशेष घोषित करना सीमा-कानून का काम है। हर गलत विकल्प किसी असली कानून का कार्य बताता है, इसलिए वे विश्वसनीय लगते हैं।
  7. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पहले के कानूनों से उसके संबंध पर सही है?

    1. इसने 1950 के ज़मींदारी अधिनियम और 1901 के भू-राजस्व अधिनियम के साथ अन्य अधिनियम भी निरस्त किए
    2. यह 2006 में, उसी वर्ष लागू हुई जब विधानमंडल ने इसे पारित किया, और तुरंत हर जगह लागू हुई
    3. इसने अनुसूचित जाति के भूमिधरों को कोई हस्तांतरण अधिकार नहीं दिए, इसलिए वे भूमि बेच या गिरवी नहीं रख सकते थे
    4. यह केवल उन क्षेत्रों पर लागू है जो कभी 1950 के अधिनियम से शासित नहीं थे, और पुराने क्षेत्र 1901 के अधिनियम के अधीन रहे
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — इसने 1950 के ज़मींदारी अधिनियम और 1901 के भू-राजस्व अधिनियम के साथ अन्य अधिनियम भी निरस्त किए

    संहिता ने अन्य अधिनियमों के साथ 1950 और 1901 के अधिनियम निरस्त किए। यह 2006 में पारित हुई पर इसके मुख्य प्रावधान 11 फ़रवरी 2016 से लागू हुए, इसलिए 2006 में लागू होने का दावा गलत है। इसने अनुसूचित जाति के भूमिधरों के हस्तांतरण-नियम बदले, पर उनके हस्तांतरण-अधिकार पूरी तरह नहीं छीने, और न्यायालयों ने माना है कि यह पहले 1950 के अधिनियम से शासित क्षेत्रों पर भी लागू है।
  8. कौन-सा अधिनियम उत्तर प्रदेश में कृषि उपज की क्रय-विक्रय को विनियमित करता है और विनियमित मंडियाँ व मंडी समितियाँ स्थापित करता है?

    1. उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं क्रय विनियमन) अधिनियम, 1953
    2. उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953
    3. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964
    4. उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964

    कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 कृषि उपज की विनियमित मंडियों को नियंत्रित करता है। गन्ना अधिनियम मिलों को गन्ना-आपूर्ति, चकबंदी अधिनियम खेतों को, और 1901 का अधिनियम पुराना राजस्व कानून है। हर अधिनियम को उसके विषय से याद रखें, क्योंकि पहले दो के वर्ष समान हैं और लापरवाह परीक्षार्थी को भ्रमित करते हैं।
  9. एक राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 100 लाख हेक्टेयर है और फसल सघनता 193.7 प्रतिशत है। सकल बोया गया क्षेत्र कितना है?

    1. 100 लाख हेक्टेयर
    2. 51.6 लाख हेक्टेयर
    3. 193.7 लाख हेक्टेयर
    4. 293.7 लाख हेक्टेयर
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 193.7 लाख हेक्टेयर

    फसल सघनता सकल बोए गए क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत है, इसलिए सकल बोया गया क्षेत्र 1.937 गुणा 100 लाख हेक्टेयर, यानी 193.7 लाख हेक्टेयर है। सघनता में 100 जोड़ने से 293.7 मिलता है, जो लुभावनी भूल है। भाग देने से लगभग 51.6 लाख हेक्टेयर आता है, जो भी गलत है। राज्य का आँकड़ा 2024-25 के सर्वेक्षण से है और नाशवान है।
  10. उत्तर प्रदेश की गन्ना नीति में राज्य सलाहित मूल्य (SAP) किसका वर्णन करता है?

    1. केंद्रीय FRP से ऊपर राज्य द्वारा तय मूल्य
    2. केंद्र द्वारा अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे तय मूल्य
    3. ऑफ-सीज़न में पेराई के लिए मिलों को दी गई सब्सिडी
    4. राज्य की भूमिका के बिना मिलों द्वारा तय गन्ना मूल्य
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केंद्रीय FRP से ऊपर राज्य द्वारा तय मूल्य

    SAP राज्य सलाहित मूल्य है, जिसे राज्य तय करता है और जो केंद्रीय FRP के ऊपर दिया जाता है। 'न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे' वाला विकल्प गन्ने के मूल्य का वर्णन नहीं करता, और सब्सिडी या केवल-मिल वाले विकल्प दूसरे उपकरण बताते हैं। मुख्य भ्रम SAP को केंद्रीय आँकड़ा, यानी FRP, मानना है।
  11. अक्टूबर 2025 में 2025-26 पेराई सत्र के लिए घोषित किए अनुसार, राज्य ने शीघ्र किस्म के गन्ने का राज्य सलाहित मूल्य कितना बढ़ाया?

    1. ₹10 प्रति क्विंटल
    2. ₹20 प्रति क्विंटल
    3. ₹40 प्रति क्विंटल
    4. ₹30 प्रति क्विंटल
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — ₹30 प्रति क्विंटल

    शीघ्र किस्म का SAP ₹370 से बढ़कर ₹400 प्रति क्विंटल हुआ, यानी ₹30 की वृद्धि; सामान्य किस्म ₹360 से ₹390 हुआ, वह भी ₹30। ₹40 इन दोनों किस्मों की घोषित वृद्धि नहीं है; यह दर नाशवान है और इसे सत्र के साथ पढ़ना चाहिए।
  12. उत्तर प्रदेश की कृषि व सहायक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें।
    P. राज्य आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक था।
    Q. सर्वेक्षण में बताई अवधि में राज्य दूध उत्पादन में भारत में प्रथम था।
    R. 2017-18 और 2024-25 के बीच मत्स्य उत्पादन दोगुने से अधिक हुआ।
    S. उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चाय-उत्पादक राज्य है।

    1. केवल P और S
    2. केवल P, Q और R
    3. केवल Q और S
    4. केवल R और S
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल P, Q और R

    P, Q और R सर्वेक्षण के आँकड़ों से हैं: 2024-25 में खाद्यान्न में अग्रणी स्थिति, दूध उत्पादन में प्रथम रैंक, और मत्स्य उत्पादन 6.3 से 13.31 लाख टन। S असत्य है, क्योंकि चाय में उत्तर प्रदेश अग्रणी नहीं है। भ्रम यह है कि चाय एक कृषि-वस्तु है और परीक्षार्थी उसे अन्य राज्यों से जोड़ते हैं।
  13. निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर प्रदेश के रेशम उत्पादन में उत्पादित रेशम किस्म नहीं है?

    1. शहतूत रेशम
    2. टसर रेशम
    3. एरी रेशम
    4. मूगा रेशम
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — मूगा रेशम

    शहतूत उत्तर प्रदेश का प्रमुख रेशम है, जबकि टसर और एरी पूर्वी व तराई पेटी में बनते हैं। मूगा असम से जुड़ा सुनहरा रेशम है और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण किस्म नहीं है। राज्य की ज्ञात किस्मों से उत्तर चुनें और उत्पादन-मात्रा के आँकड़े नाशवान मानें।
  14. लखनऊ ज़िले के मलिहाबाद की किस आम किस्म को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त है?

    1. अल्फ़ोंसो, महाराष्ट्र की कोंकण किस्म
    2. मलिहाबादी दशहरी, मलिहाबाद पेटी का GI-टैग प्राप्त आम
    3. तोतापुरी, आंध्र प्रदेश में उगाई जाने वाली दक्षिणी किस्म
    4. केसर, गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र में उगाई जाने वाली किस्म
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — मलिहाबादी दशहरी, मलिहाबाद पेटी का GI-टैग प्राप्त आम

    मलिहाबादी दशहरी मलिहाबाद पेटी का GI-टैग प्राप्त आम है। अल्फ़ोंसो और केसर अन्य राज्यों की प्रसिद्ध किस्में हैं, और तोतापुरी दक्षिण की किस्म है, इसलिए इनमें से कोई मलिहाबाद का उत्पाद नहीं। GI टैग एक पंजीकृत कानूनी स्थिति है, इसलिए यह प्रश्न तथ्य का है, स्वाद का नहीं।
  15. PM-KISAN, जिसका शुभारंभ 24 फ़रवरी 2019 को गोरखपुर से हुआ, किस श्रेणी की योजना है?

    1. केंद्र द्वारा वित्त-पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना
    2. उत्तर प्रदेश की राज्य योजना, जो पूरी तरह राज्य बजट से वित्त-पोषित है
    3. गोरखपुर नगर निकाय द्वारा चलाई जाने वाली ज़िला-स्तरीय योजना
    4. गाँव की समितियों के माध्यम से ऋण देने वाली सहकारी ऋण योजना
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केंद्र द्वारा वित्त-पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना

    PM-KISAN केंद्र द्वारा वित्त-पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 देती है। शुभारंभ-स्थान इसे राज्य की योजना नहीं बनाता। भ्रम यह है कि गोरखपुर में शुभारंभ को राज्य-स्वामित्व का संकेत मान लिया जाए, जो इस पाठ्यक्रम में आम उलझन है।