विद्यालयी नीति, बाल अधिकार और विधि
RTE अधिनियम 2009: वे धाराएँ जो पूछी जाती हैं
यह अधिनियम 86वें संविधान संशोधन (2002) से निकलता है, जिसने अनुच्छेद 21A जोड़कर छह से चौदह वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया। अधिनियम स्वयं 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त हुआ और वही तंत्र है: वह बताता है कि शिक्षा कौन देगा, विद्यालय में क्या होना चाहिए, और बालक के साथ क्या नहीं किया जा सकता। धाराओं से पहले दो सीमाएँ पक्की करने योग्य हैं, क्योंकि दोनों जाल के रूप में पूछी जाती हैं: अधिकार प्रारंभिक शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक है, कक्षा 12 तक नहीं; और वह छह से चौदह वर्ष के लिए है, अतः पूर्व-प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा उससे बाहर हैं।
| धारा | वह क्या कहती है |
|---|---|
| धारा 3 | 6–14 वर्ष के प्रत्येक बालक को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। |
| धारा 4 | जिस बालक का प्रवेश कभी नहीं हुआ या जिसने विद्यालय छोड़ा, उसे आयु-अनुरूप कक्षा में प्रवेश तथा साथ आने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। |
| धारा 12(1)(c) | असहायता-प्राप्त निजी विद्यालय अपनी प्रवेश-स्तर की सीटों में कम से कम 25% दुर्बल व वंचित वर्गों के बालकों हेतु आरक्षित करता है। |
| धारा 13 | कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क नहीं, और प्रवेश हेतु कोई छँटनी प्रक्रिया नहीं — न बालक की, न अभिभावकों की। |
| धारा 16 | प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जाता। (2019 के संशोधन से राज्य कक्षा 5 व 8 में पुनर्परीक्षा के बाद रोक पुनः लागू कर सकता है।) |
| धारा 17 | बालक का शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न प्रतिबंधित, कोई अपवाद नहीं। |
| धारा 21 | प्रत्येक विद्यालय विद्यालय प्रबंध समिति गठित करता है, जिसका तीन-चौथाई अभिभावक व संरक्षक तथा उसका कम से कम आधा महिलाएँ। |
| धारा 29 | पाठ्यक्रम संवैधानिक मूल्यों, बालक की अपनी भाषा, क्रिया व खोज से अधिगम, तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अनुसरण करे। |
NCF 2005 और NEP 2020
NCF 2005 पाठ्यचर्या की रूपरेखा है और NEP 2020 एक नीति, और यही भेद सर्वाधिक गड्डमड्ड होता है: रूपरेखा बताती है कि विषय कैसे पढ़ाया जाए, नीति बताती है कि व्यवस्था कैसे रखी जाए। इस कोर्स का लगभग प्रत्येक शिक्षाशास्त्र उत्तर NCF 2005 से आता है — ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, रटने से हटना, परीक्षाओं को लचीला बनाना, और बालक को ज्ञान का सक्रिय निर्माता मानना — और उसके पाँच मार्गदर्शी सिद्धांत उन्हीं शब्दों में जानने योग्य हैं, क्योंकि विकल्पों में वे लगभग शब्दशः उद्धृत होते हैं।
- NEP 2020, 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना लाती है: आधारभूत (3–8 वर्ष, तीन वर्ष पूर्व-प्राथमिक तथा कक्षा 1–2), प्रारंभिक (8–11, कक्षा 3–5), मध्य (11–14, कक्षा 6–8) तथा माध्यमिक (14–18, कक्षा 9–12)। परिवर्तन का उद्देश्य यह है कि पहले पाँच वर्ष एक सतत चरण माने जाएँ।
- NEP 2020 आधारभूत साक्षरता व संख्या-ज्ञान को प्रथम प्राथमिकता बनाती है और मातृभाषा या स्थानीय भाषा को "जहाँ संभव हो" कम से कम कक्षा 5 तक, वरीयतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम रखती है — भाषा पर यही स्थिति NCF 2005 तथा इस कोर्स के भाषा-अध्याय लेते हैं।
- TET अपेक्षा है, भर्ती नहीं। NCTE की 2010 की अधिसूचना ने उसे कक्षा 1 से 8 के शिक्षक की न्यूनतम अर्हता बनाया, और उसके 2021 के संशोधन ने प्रमाणपत्र को आजीवन वैध कर दिया जहाँ वह सात वर्ष वैध था। नियुक्ति पृथक प्रक्रिया है।
- मध्याह्न भोजन — अब PM POSHAN — शैक्षिक उद्देश्य वाली योजना है, केवल कल्याणकारी नहीं: वह नामांकन व उपस्थिति बढ़ाने तथा कक्षा में भूख का समाधान करने के लिए है, और कार्य-दिवस पर विद्यालय में परोसा जाता है। कैलोरी व प्रोटीन के मानदंड अधिसूचना से संशोधित होते हैं, अतः संख्या के बजाय उद्देश्य सीखें।
बाल अधिकार, और शिक्षक के व्यक्तिगत कर्तव्य
तीन अधिनियम शिक्षक पर व्यक्तिगत कर्तव्य रखते हैं, और परीक्षा-योग्य बिंदु यही है: वे विद्यालय के ऐसे दायित्व नहीं हैं जिन्हें कोई और निभाए। RPwD अधिनियम 2016 दिव्यांग बालक हेतु समावेशी शिक्षा तथा उचित सुविधा अपेक्षित करता है। POCSO अधिनियम 2012 बालक के विरुद्ध संदिग्ध लैंगिक अपराध की सूचना देना अनिवार्य बनाता है — जो व्यक्ति सूचना नहीं देता उस पर स्वयं अभियोजन हो सकता है, और पहले जाँच करना या यह तय करना कि सूचना संभाव्य है या नहीं, शिक्षक का कार्य नहीं है। और RTE अधिनियम की धारा 17, NCPCR के मार्गदर्शन के साथ पढ़ी जाए तो, शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न को उन्हें देने वाले शिक्षक के लिए अनुशासनिक विषय बनाती है।
- शारीरिक दंड केवल छड़ी नहीं है। NCPCR का मार्गदर्शन शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न तथा विभेद को तीन प्रकार मानता है: मारना या बालक को देर तक खड़ा रखना; व्यंग्य, नामांकन, कक्षा के सामने लज्जित करना; और जाति, धर्म, लिंग या दिव्यांगता के कारण भिन्न व्यवहार। तीनों प्रतिबंधित हैं, और उनमें से किसी का वर्णन करने वाला विकल्प ग़लत है, बालक ने कुछ भी किया हो।
- चाइल्डलाइन नंबर 1098 तथा राष्ट्रीय स्तर पर NCPCR और उसके अंतर्गत राज्य आयोग वे निकाय हैं जिन्हें ये प्रश्न नामित करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को नियंत्रित करता है।
- जो शिक्षक अपराध का संदेह करे वह सूचना देता है; जो कठिनाई का संदेह करे वह निदान करता है। ये भिन्न कर्तव्य हैं और प्रश्नपत्र परखता है कि वे गड्डमड्ड हैं या नहीं: चोट के निशान वाला बालक सूचना है, और भिन्नों में असफल बालक निदान है।
- संख्या सहित जानने योग्य संवैधानिक उपबंध: अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार), संशोधित अनुच्छेद 45 (छह वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा), अनुच्छेद 51A(k) (छह से चौदह वर्ष के बालक को शिक्षा देने का अभिभावक का मूल कर्तव्य), तथा अनुच्छेद 24 (चौदह से कम आयु का बालक संकटपूर्ण नियोजन में नहीं)।
मुख्य बिंदु
- 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21A जोड़ा, और RTE अधिनियम 2009 छह से चौदह वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रवर्तनीय अधिकार देता है — कक्षा 1 से 8, कक्षा 12 तक नहीं।
- धारा 12(1)(c) असहायता-प्राप्त निजी विद्यालय की प्रवेश-स्तर सीटों में 25% आरक्षित करती है; धारा 13 प्रतिव्यक्ति शुल्क व किसी भी छँटनी प्रक्रिया को वर्जित करती है; धारा 17 शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न को बिना अपवाद प्रतिबंधित करती है; धारा 21 विद्यालय प्रबंध समिति गठित करती है, तीन-चौथाई अभिभावक।
- NCF 2005 पाठ्यचर्या की रूपरेखा है और NEP 2020 एक नीति। NEP, 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लाती है — आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक — और आधारभूत साक्षरता व संख्या-ज्ञान को प्रथम रखती है।
- POCSO 2012 बालक के विरुद्ध संदिग्ध लैंगिक अपराध की सूचना देना अनिवार्य व व्यक्तिगत बनाता है — पहले जाँच करने योग्य नहीं। शारीरिक दंड में तीन प्रकार आते हैं: शारीरिक चोट, मानसिक उत्पीड़न, तथा जाति, धर्म, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर विभेद।
अभ्यास प्रश्न (8)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 21A जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया?
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उत्तर: B — 86वाँ संशोधन
2002 के 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जो छह से चौदह वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, और उसी ने अनुच्छेद 45 को संशोधित कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तक बढ़ाया तथा अनुच्छेद 51A(k) में अभिभावक का कर्तव्य जोड़ा। 73वाँ संशोधन पंचायती राज संशोधन है और वही सर्वाधिक भ्रमित करता है, क्योंकि दोनों पाठ्यक्रम के उसी भाग में पढ़ाए जाते हैं और दोनों विकेंद्रित वितरण से संबंधित हैं। 42वें संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में भेजा, जो वास्तव में प्रासंगिक है और वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर नहीं। 44वाँ संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और शिक्षा से उसका कोई संबंध नहीं।RTE अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत असहायता-प्राप्त निजी विद्यालय को अपनी प्रवेश-स्तर की सीटों का कितना भाग दुर्बल व वंचित वर्गों के बालकों हेतु आरक्षित करना होता है?
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उत्तर: B — कम से कम 25%
धारा 12(1)(c) यह अनुपात प्रवेश-स्तर की कक्षा की संख्या के 25% से कम नहीं रखती है, और राज्य विद्यालय को अपने प्रति-बालक व्यय या विद्यालय के शुल्क, जो कम हो, की प्रतिपूर्ति करता है। शेष तीन वे संख्याएँ हैं जो इस उपबंध के आसपास सार्वजनिक चर्चा तथा अन्य योजनाओं में घूमती हैं, इसीलिए वे छापी जाती हैं: 33% स्थानीय निकायों में महिलाओं से जुड़ा आरक्षण है, 50% धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावकों में महिलाओं का अनुपात है, और 10% इस अधिनियम के किसी उपबंध का नहीं है। यह भी ध्यान दें कि धारा किसे संबोधित है — असहायता-प्राप्त निजी विद्यालयों को — क्योंकि प्रश्न कभी पूछता है कि वह सरकारी विद्यालयों को बाँधती है या नहीं, जिनका अपना दायित्व है कि पड़ोस के प्रत्येक बालक को प्रवेश दें।एक निजी विद्यालय कक्षा 1 में प्रवेश से पूर्व पाँच वर्ष की बालिका तथा उसके अभिभावकों का साक्षात्कार लेता है। RTE अधिनियम के अंतर्गत यह है:
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उत्तर: C — प्रतिबंधित — धारा 13 प्रवेश हेतु किसी भी छँटनी प्रक्रिया को वर्जित करती है
धारा 13 प्रवेश पर प्रतिव्यक्ति शुल्क तथा किसी भी छँटनी प्रक्रिया दोनों को वर्जित करती है, और प्रतिषेध बालक के साथ अभिभावकों तक भी पहुँचता है — परिवार का साक्षात्कार वही शास्त्रीय ढंग है जिससे छँटनी-प्रतिषेध से बचा जाता था और अधिनियम उसका नाम लेता है। पहला विकल्प विद्यालय का अपना प्रचलित तर्क है और अधिनियम में उसका कोई आधार नहीं, जो बालक पर तत्परता की परीक्षा नहीं, विद्यालय पर प्रवेश का कर्तव्य रखता है। केवल अभिभावकों का साक्षात्कार वही विशिष्ट छिद्र है जिसे यह धारा बंद करती है। और अंतिम विकल्प प्रतिषेध को इस पर निर्भर कर देगा कि विद्यालय कोटा लेता है या नहीं, जबकि धारा 13 प्रवेश पर सामान्य रूप से लागू है।RTE अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन ऐसा होना चाहिए कि:
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उत्तर: A — उसके तीन-चौथाई सदस्य अभिभावक या संरक्षक हों, और उनमें कम से कम आधी महिलाएँ हों
धारा 21 विद्यालय को उन लोगों के हाथ में रखती है जिनके बालक उसमें पढ़ते हैं: समिति का तीन-चौथाई अभिभावक व संरक्षक होते हैं, और उस तीन-चौथाई का कम से कम आधा महिलाएँ, तथा वंचित वर्गों के बालकों के अभिभावकों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व। शिक्षक-बहुमत वाला विकल्प उपबंध के पूरे उद्देश्य को उलट देता है, जो व्यावसायिक स्व-प्रबंध नहीं, सामुदायिक निगरानी है। अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति प्रशासन होती, सामुदायिक सहभागिता नहीं। और पूर्णतः निर्वाचित प्रतिनिधियों की समिति अभिभावकों को हटा देती है, जो इस धारा के होने का कारण हैं — समिति उनकी ओर से विद्यालय के कार्य, उसकी योजना तथा अनुदानों के उपयोग की निगरानी करती है।NEP 2020, 10+2 विद्यालयी संरचना के स्थान पर लाती है:
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उत्तर: B — 5+3+3+4
5+3+3+4 अभिकल्पना में तीन से आठ वर्ष हेतु पाँच वर्ष का आधारभूत चरण है — तीन वर्ष पूर्व-प्राथमिक तथा कक्षा 1 व 2 — फिर कक्षा 3 से 5 हेतु प्रारंभिक, 6 से 8 हेतु मध्य तथा 9 से 12 हेतु माध्यमिक। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि वह तीन पूर्व-प्राथमिक वर्षों को औपचारिक संरचना के भीतर ले आती है और पहले पाँच वर्षों को एक सतत आधारभूत चरण मानती है, इसीलिए पहली संख्या 5 है, 3 नहीं। शेष तीन विकल्प उन्हीं अंकों की पुनर्व्यवस्था हैं और कोई भी नीति के चरण-सीमा से मेल नहीं खाता; जिस अभ्यर्थी ने अंकों के बजाय चारों चरणों के नाम सीखे हैं वह हर बार सही रूप निकाल सकता है।कक्षा 5 की शिक्षिका एक छात्र की बाँह पर निशान देखती है और बालक घर पर दुर्व्यवहार का संकेत देता है। POCSO अधिनियम 2012 के अंतर्गत शिक्षिका को चाहिए:
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उत्तर: B — अधिकारियों को सूचना देना, क्योंकि संदिग्ध अपराध की सूचना देना अनिवार्य व व्यक्तिगत है
POCSO बालक के विरुद्ध संदिग्ध लैंगिक अपराध की सूचना देना अनिवार्य बनाता है, और यह कर्तव्य उस व्यक्ति पर रखता है जिसे उसका ज्ञान हो — जो शिक्षिका सूचना नहीं देती उस पर स्वयं अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा संदेह है, प्रमाण नहीं: जाँच अधिकारियों का कार्य है, और जो शिक्षिका पहले जाँच करती है वह बालक की सुरक्षा तथा साक्ष्य दोनों को संकट में डालती है। पहला विकल्प सर्वाधिक चुना जाता है क्योंकि वह उत्तरदायी लगता है, और वही विलंब है जिसे अधिनियम हटाता है। बालक को किसी संबंधी को बताने की सलाह देना कर्तव्य को परिवार पर डाल देता है, जहाँ संकट हो सकता है। और लिखित आरोप की प्रतीक्षा दस वर्ष के बालक से दस्तावेज़ माँगती है, जिसकी अधिनियम का कोई भाग अपेक्षा नहीं करता।NCPCR जैसा RTE अधिनियम की धारा 17 के साथ पढ़ता है, उसके अनुसार शारीरिक दंड के प्रतिषेध में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता?
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उत्तर: C — बालक को अगली पंक्ति में बिठाना ताकि वह श्यामपट्ट बेहतर देख सके
बालक को अगली पंक्ति में बिठाना ताकि वह श्यामपट्ट देख सके, सुविधा है — वह उसी अधिगम तक का मार्ग बदलती है और कुछ छीनती नहीं — और समावेशी कक्षा से यही अपेक्षित है। शेष तीनों प्रतिषेध में आते हैं, जिसे NCPCR तीन प्रकारों को समाहित करता हुआ पढ़ता है: शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, तथा विभेद। पूरी दोपहर कक्षा के बाहर खड़ा रखना निशान न छोड़ने पर भी शारीरिक दंड है, और इसी कारण धारा 17 उसी वाक्य में मानसिक उत्पीड़न का नाम लेती है। बालक को सार्वजनिक रूप से नामांकित करना मानसिक उत्पीड़न है, और वही स्वतःपूर्ण भविष्यवाणी भी है जिसके प्रति मनोविज्ञान का अध्याय सचेत करता है। और मध्याह्न भोजन रोकना बालक को कोई अधिकार छीनकर दंड देता है, जो चारों में सर्वाधिक गंभीर है क्योंकि भोजन अधिकार है, पुरस्कार नहीं।एक नौ वर्षीय बालक जिसका नामांकन कभी नहीं हुआ, जुलाई में एक सरकारी विद्यालय आता है। RTE अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय को चाहिए:
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उत्तर: C — उसे उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देना और साथ आने हेतु विशेष प्रशिक्षण देना
धारा 4 ठीक इसी बालक के लिए लिखी गई है: जिसका प्रवेश कभी नहीं हुआ या जिसने विद्यालय छोड़ा, उसे उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश तथा कक्षा के स्तर तक पहुँचने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, और चौदह वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार उसके पास रहता है, चाहे वह आठ वर्ष की पढ़ाई से आगे चला जाए। नौ वर्ष के बालक को कक्षा 1 में रखना सर्वाधिक लुभावना विकल्प है क्योंकि वह उसकी उपलब्धि से मेल खाता है; वह उसे छह वर्ष के बच्चों के साथ बिठा देता है, जिसे अधिनियम गरिमा तथा ठहराव के कारणों से टालता है। अगले सत्र की प्रतीक्षा करने को कहना अधिकार को एक वर्ष के लिए नकारता है, और धारा 15 वस्तुतः किसी भी समय प्रवेश अपेक्षित करती है। नियोजन हेतु उसकी परीक्षा लेना छँटनी प्रक्रिया है, जिसे धारा 13 वर्जित करती है।