आपराधिक विधि और पुलिस प्रक्रिया के मूल तत्व
BNS: संरचना और वे अपराध जिन्हें पहचानना है
BNS में 20 अध्याय और 358 धाराएँ हैं; अध्याय XX 'निरसन और व्यावृत्ति' है और धारा 358 IPC को निरस्त करती है। सभी धाराएँ याद न करें। अध्यायों के शीर्षक और कुछ आधार-धाराएँ सीखें, जिन्हें राजपत्र के पाठ से पुष्ट किया गया है।
| अध्याय | शीर्षक | आधार धाराएँ |
|---|---|---|
| II | दंडों के विषय में | 4: दंडों की सूची |
| V | स्त्री और बालक के विरुद्ध अपराध | 63 बलात्संग की परिभाषा; 75 लैंगिक उत्पीड़न; 77 दृश्यरतिकता; 80 दहेज मृत्यु; 85 पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता |
| VI | मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध | 100 आपराधिक मानव-वध; 101 हत्या; 103 हत्या का दंड; 111 संगठित अपराध; 113 आतंकवादी कृत्य |
| VII | राज्य के विरुद्ध अपराध | 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्य |
| XVII | संपत्ति के विरुद्ध अपराध | 303 चोरी; 304 झपटमारी; 309 लूट; 310 डकैती |
| XIX | आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि | 351 आपराधिक अभित्रास; 356 मानहानि |
- दंड (धारा 4): मृत्यु; आजीवन कारावास; कारावास (सश्रम या साधारण); संपत्ति का समपहरण; जुर्माना; और सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा इस सूची में नई मद के रूप में याद रखें। उदाहरण: चोरी में, पहली बार दोषसिद्ध व्यक्ति के मामले में चुराई संपत्ति का मूल्य पाँच हज़ार रुपये से कम हो और वह लौटा दी जाए या उसका मूल्य चुका दिया जाए, तो दंड सामुदायिक सेवा है।
- हत्या (101, 103): आपराधिक मानव-वध उन मामलों में हत्या है जो धारा में गिनाए हैं; दंड मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना है। जब पाँच या अधिक व्यक्ति मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे आधार पर हत्या करें, तो प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है (धारा 103(2))।
- संगठित अपराध (111) और आतंकवादी कृत्य (113): BNS दोनों को मुख्य संहिता के भीतर परिभाषित करती है। संगठित अपराध किसी संगठित अपराध-गिरोह (दो या अधिक व्यक्तियों के समूह) के सदस्य द्वारा किया गया निरंतर विधिविरुद्ध कार्य है, जैसे व्यपहरण, लूट, उद्दापन, साइबर अपराध। आतंकवादी कृत्य वह कृत्य है जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को खतरे में डालने या आतंक फैलाने के आशय से बम, आग्नेयास्त्र या अन्य सूचीबद्ध साधनों द्वारा किया जाए।
- संपत्ति के अपराध: पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर लूट करना या उसका प्रयास करना डकैती है; पाँच से कम होने पर वह लूट है। झपटमारी (304) वह चोरी है जो किसी व्यक्ति से अचानक या शीघ्रता से संपत्ति छीनकर की जाए।
BNSS: संरचना, FIR और ज़ीरो FIR
BNSS में 39 अध्याय और 531 धाराएँ हैं; धारा 531 CrPC को निरस्त करती है। नाम से जानने योग्य अध्याय: V 'व्यक्तियों की गिरफ़्तारी'; XIII 'पुलिस को सूचना और अन्वेषण की उनकी शक्तियाँ'; XXIII 'अभिवाक् सौदेबाज़ी'; XXXV 'जमानत और बंधपत्र'। दो शब्द सब कुछ तय करते हैं। संज्ञेय अपराध वह है जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है; असंज्ञेय अपराध में नहीं कर सकती।
धारा 173 संज्ञेय मामलों में सूचना, अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR), से संबंधित है। राजपत्र के पाठ के अनुसार चरण ये हैं:
- संज्ञेय अपराध की सूचना, अपराध चाहे जिस क्षेत्र में हुआ हो, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा थाना प्रभारी को दी जा सकती है। इसे ही आम बोलचाल में ज़ीरो FIR कहते हैं।
- मौखिक सूचना लिखी जाती है, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाई जाती है और उस पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूचना सूचनाकर्ता के तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर करने पर अभिलिखित की जाती है। सार थाने की पुस्तिका में दर्ज होता है।
- एक प्रतिलिपि सूचनाकर्ता या पीड़ित को निःशुल्क दी जाती है। यदि कोई महिला अपने विरुद्ध धारा में सूचीबद्ध कुछ अपराधों (जैसे बलात्संग, लैंगिक उत्पीड़न) की सूचना दे, तो वह महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाती है।
- यदि थाना सूचना दर्ज करने से इनकार करे, तो व्यथित व्यक्ति उसका सार लिखित रूप में डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है; उससे भी काम न बने तो मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जा सकता है।
असंज्ञेय अपराध में (धारा 174) अधिकारी सार पुस्तिका में दर्ज करता है, सूचनाकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास भेजता है और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण नहीं कर सकता।
BNSS में गिरफ़्तारी और अभिरक्षा
अध्याय V (धारा 35 से आगे) शक्तियाँ और रक्षोपाय निर्धारित करता है। पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना उस व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकती है जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करे, और निर्धारित शर्तों के अधीन उस व्यक्ति को भी जिस पर सात वर्ष तक के दंडनीय संज्ञेय अपराध का युक्तियुक्त संदेह हो। कोई निजी व्यक्ति अपनी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करने वाले या घोषित अपराधी को गिरफ़्तार कर सकता है और उसे छह घंटे के भीतर सौंपना होगा।
| रक्षोपाय | नियम (BNSS धारा) |
|---|---|
| बल-प्रयोग | आवश्यकता से अधिक नहीं (46) |
| आधार | गिरफ़्तार करने वाला अपराध का पूरा ब्योरा या आधार बताए; जमानतीय अपराध में जमानत का अधिकार भी (47) |
| अन्य को सूचना | गिरफ़्तारी और रखे जाने का स्थान नातेदार, मित्र या नामित व्यक्ति तथा नामित पुलिस अधिकारी को बताना; थाने की पुस्तिका में प्रविष्टि (48) |
| अधिवक्ता | पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, पूरी पूछताछ में नहीं (38) |
| मजिस्ट्रेट | मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना यात्रा-समय छोड़कर 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं (58) |
यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा न हो सके, तो धारा 187 के अनुसार पुलिस अभियुक्त को डायरी की प्रविष्टियों की प्रतिलिपि सहित निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजती है, जो निरोध प्राधिकृत कर सकता है। पुलिस अभिरक्षा कुल मिलाकर पंद्रह दिन से अधिक नहीं हो सकती, चाहे एक साथ या भागों में, पहले चालीस दिन (जहाँ कुल सीमा साठ दिन है) या साठ दिन (जहाँ कुल सीमा नब्बे दिन है) के भीतर। अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए बिना मजिस्ट्रेट पुलिस अभिरक्षा प्राधिकृत नहीं कर सकता।
जमानत: ढाँचा
BNSS की धारा 2 जमानत को ऐसे परिभाषित करती है: अपराध के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को शर्तों पर, बंधपत्र या जमानत-बंधपत्र निष्पादित कराकर, विधि की अभिरक्षा से छोड़ना। बंधपत्र प्रतिभू के बिना व्यक्तिगत वचन है; जमानत-बंधपत्र प्रतिभू सहित वचन है। जमानतीय अपराध वह है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय दर्शाया गया हो या किसी अन्य विधि द्वारा बनाया गया हो; शेष सभी अजमानतीय हैं।
| स्थिति | नियम | धारा |
|---|---|---|
| जमानतीय अपराध में गिरफ़्तार | तैयार होने पर जमानत पर रिहाई; निर्धन हो तो बंधपत्र; एक सप्ताह में जमानत न दे पाना निर्धनता की उपधारणा का आधार | 478 |
| अजमानतीय अपराध में गिरफ़्तारी की आशंका | उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कि गिरफ़्तारी पर जमानत पर छोड़ा जाए (अग्रिम जमानत) | 482 |
| अन्वेषण समय पर पूरा नहीं | 90 दिन (मृत्यु, आजीवन या 10 वर्ष या अधिक) या 60 दिन (अन्य अपराध) बाद जमानत पर रिहाई, यदि अभियुक्त जमानत दे (व्यतिक्रम जमानत) | 187(3) |
| लंबा विचाराधीन निरोध | अधिकतम अवधि के आधे के बाद जमानत; प्रथम अपराधी बंधपत्र पर एक-तिहाई के बाद; मृत्यु या आजीवन वाले अपराधों में नहीं | 479 |
हल किया उदाहरण। अभियुक्त पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसका अधिकतम दंड छह वर्ष है और वह प्रथम अपराधी नहीं है। छह का आधा तीन वर्ष है; तीन वर्ष निरोध के बाद (अभियुक्त के कारण हुई देरी छोड़कर) धारा जमानत पर रिहाई अपेक्षित करती है। प्रथम अपराधी के लिए एक-तिहाई की सीमा दो वर्ष है और रिहाई बंधपत्र पर होती है। न्यायालय अभियोजक को सुनकर लिखित कारणों से अधिक निरोध का आदेश दे सकता है, पर छह वर्ष की अधिकतम सीमा से आगे कभी नहीं।
BSA और प्रौद्योगिकी की कड़ी
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अधिनियम 47 है, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करना है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेता है और 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। इसका विषय अपराध क्या है यह नहीं, बल्कि न्यायालय क्या प्रमाण स्वीकार करेगा, यह है।
सरकारी सामग्री (2024 की PIB विज्ञप्तियाँ) मुख्य आधुनिकीकरण यह बताती है: इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख, जिनमें संदेश और सर्वर लॉग शामिल हैं, दस्तावेज़ के अर्थ में लाए गए हैं और उनके प्रामाणिक होने को दर्शाने के लिए प्रमाणपत्र की प्रक्रिया है।
यही कड़ी BNSS में भी है: वह श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन को परिभाषित करती है जिसमें वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग तथा शिनाख़्त, तलाशी और ज़ब्ती की रिकॉर्डिंग शामिल है; इलेक्ट्रॉनिक संचार से FIR की अनुमति देती है; और कुछ अपराधों में दिव्यांग शिकायतकर्ता के लिए FIR की रिकॉर्डिंग का वीडियो बनाना आवश्यक करती है।
संरक्षी क़ानून: POCSO और दहेज प्रतिषेध अधिनियम
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 अठारह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करता है। यह अपराध की गंभीरता के अनुसार श्रेणीबद्ध दंड तय करता है और विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करता है। इसकी धारा 19 किसी भी व्यक्ति, बालक सहित, पर यह कर्तव्य डालती है कि अपराध की आशंका या जानकारी हो तो विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को सूचित करे; रिपोर्ट को प्रविष्टि संख्या मिलती है, वह लिखी और पढ़कर सुनाई जाती है, और बालक के लिए सरल भाषा में लिखी जाती है। सद्भावपूर्वक सूचना देने वाले पर कोई सिविल या आपराधिक दायित्व नहीं आता।
अधिनियम की धारा 6 (गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला) में 2019 के संशोधन ने न्यूनतम दंड दस से बढ़ाकर बीस वर्ष किया, जो शेष प्राकृतिक जीवन तक के कारावास तक जा सकता है, और मृत्युदंड का विकल्प जोड़ा। इस तथ्य को तिथि सहित याद रखें: 2019 में यथा-संशोधित।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (अधिनियम 28/1961) दहेज से निपटने वाला विशेष क़ानून है: यह दहेज देना, लेना और माँगना अपराध बनाता है, और राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है। नई आपराधिक संहिता इसके साथ काम करती है। BNS की धारा 80 दहेज मृत्यु पर लागू होती है, जब किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट से, या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न रूप में, विवाह के सात वर्ष के भीतर हो और मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न हुआ हो। पति या नातेदार को मृत्यु का कारण माना जाता है और दंड सात वर्ष से कम नहीं, आजीवन तक हो सकता है। BNS दहेज का अर्थ 1961 के अधिनियम की धारा 2 से लेती है। धारा 85 पति या उसके नातेदारों की क्रूरता को अलग से दंडित करती है।
बिहार पुलिस अधिनियम, 2007: संरचना
बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 30 मार्च 2007 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ और बिहार पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा उसी तिथि से प्रवृत्त माना जाता है। इसकी प्रस्तावना मानवाधिकारों के सम्मान, कमज़ोर वर्गों की रक्षा और ऐसी पुलिस सेवा की बात करती है जो पेशेवर ढंग से संगठित, सेवा-उन्मुख, बाहरी प्रभाव से मुक्त और विधि के प्रति जवाबदेह हो। इसमें दस अध्याय हैं: प्रारंभिक; पुलिस सेवा का गठन और संगठन; अधीक्षण और प्रशासन; पुलिस की भूमिका और कर्तव्य; विज्ञान व प्रौद्योगिकी से प्रभावी अन्वेषण; प्रशिक्षण, अनुसंधान व विकास; विनियमन, नियंत्रण व अनुशासन; पुलिस की जवाबदेही; सामान्य अपराध व दंड; और प्रकीर्ण।
- एक पुलिस सेवा: पूरा पुलिस संगठन सरकार के अधीन एक पुलिस सेवा माना जाता है; बल का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित है।
- राज्य पुलिस बोर्ड: प्रकाशित पाठ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, पुलिस महानिदेशक सदस्य और गृह विभाग के प्रभारी सचिव सदस्य-सचिव; यह नीति-निर्देश और कार्य-निष्पादन संकेतक बनाता है।
- ज़िला जवाबदेही प्राधिकरण: ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, पुलिस अधीक्षक सदस्य; यह सहायक या उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पद के अधिकारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायतों पर विभागीय कार्रवाई की निगरानी करता है।
मुख्य बिंदु
- BNS (अधिनियम 45), BNSS (अधिनियम 46) और BSA (अधिनियम 47), सभी 2023 के, ने IPC, CrPC 1973 और साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया; अनुमति 25 दिसंबर 2023, प्रवर्तन 1 जुलाई 2024।
- BNS में 20 अध्याय और 358 धाराएँ हैं और दंडों की सूची में सामुदायिक सेवा जुड़ी है; डकैती में पाँच या अधिक व्यक्ति चाहिए; संगठित अपराध (111) और आतंकवादी कृत्य (113) संहिता के भीतर हैं।
- BNSS 173 के अंतर्गत FIR: संज्ञेय अपराध, क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी थाने में (ज़ीरो FIR), मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक तथा तीन दिन में हस्ताक्षर, निःशुल्क प्रतिलिपि, महिलाओं के विरुद्ध सूचीबद्ध अपराधों में महिला अधिकारी।
- गिरफ़्तारी की घड़ियाँ: 24 घंटे में मजिस्ट्रेट (58); 60 या 90 दिन की सीमा में अधिकतम 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा (187), उसके बाद व्यतिक्रम जमानत।
- जमानत के मार्ग: जमानतीय अपराध (478), उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत (482), व्यतिक्रम जमानत (187), अधिकतम अवधि के आधे पर और प्रथम अपराधी के लिए एक-तिहाई पर विचाराधीन रिहाई (479)।
- POCSO 2012 अठारह से कम आयु वालों को संरक्षण देता है (2019 में मृत्युदंड का विकल्प जुड़ा); दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज देने, लेने, माँगने को प्रतिषिद्ध करता है; BNS 80 दहेज मृत्यु को दंडित करती है; बिहार पुलिस अधिनियम 2007 एक पुलिस सेवा, राज्य पुलिस बोर्ड और ज़िला जवाबदेही प्राधिकरण बनाता है।
अभ्यास प्रश्न (18)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
1 जुलाई 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का स्थान किस नई संहिता ने लिया?
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उत्तर: B — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
BNSS, अधिनियम 46/2023, CrPC को निरस्त करती है और प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। BNS सबसे जाना-पहचाना नाम होने से लुभाता है, पर वह IPC, यानी अपराधों की सूची, का स्थान लेती है। BSA साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेता है। अंतिम नाम काल्पनिक है।भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस तिथि से प्रवर्तित हुए?
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उत्तर: D — 1 जुलाई 2024
वे 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। 25 दिसंबर 2023 राष्ट्रपति की अनुमति की तिथि है, जो सबसे लुभावना ग़लत विकल्प है, और 23 फ़रवरी 2024 उस अधिसूचना की तिथि है जिसने BSA के लिए 1 जुलाई 2024 तय की, प्रवर्तन की तिथि नहीं।पुराने क़ानून का उसके प्रतिस्थापन से मिलान कीजिए: P भारतीय दंड संहिता, Q दंड प्रक्रिया संहिता 1973, R भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। प्रतिस्थापन: 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 3 भारतीय न्याय संहिता। सही जोड़ी कौन-सी है?
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उत्तर: D — P-3, Q-2, R-1
अपराध और दंड (IPC) BNS को, प्रक्रिया (CrPC) BNSS को और साक्ष्य BSA को गए, अतः P-3, Q-2, R-1। CrPC को BSA से जोड़ना आम भूल है; याद रखें न्याय = अपराध, नागरिक सुरक्षा = प्रक्रिया, साक्ष्य = सबूत।25 दिसंबर 2023 को राजपत्र में प्रकाशित रूप में भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएँ हैं?
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उत्तर: B — 358
BNS में 20 अध्यायों में 358 धाराएँ हैं; धारा 358 IPC को निरस्त करती है। 531 BNSS की धाराओं की संख्या है, जो सबसे संभावित ग़लत विकल्प है, और 20 BNS के अध्यायों की संख्या है, धाराओं की नहीं।BNSS के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की FIR के बारे में कथन। P: वह मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संचार से दी जा सकती है। Q: इलेक्ट्रॉनिक सूचना तब अभिलिखित होती है जब सूचनाकर्ता तीन दिन के भीतर उस पर हस्ताक्षर करे। R: एक प्रतिलिपि सूचनाकर्ता या पीड़ित को निःशुल्क दी जाती है। S: वह केवल उसी थाने में दर्ज हो सकती है जिसके क्षेत्र में अपराध हुआ। कौन-से सही हैं?
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उत्तर: C — केवल P, Q और R
P, Q और R धारा 173 के अनुसार हैं। S ग़लत है क्योंकि सूचना अपराध के क्षेत्र की परवाह किए बिना दी जा सकती है, यही ज़ीरो FIR का विचार है। चारों वाला विकल्प लुभाता है क्योंकि तीन कथन सटीक हैं और S पुरानी क्षेत्रीय आदत जैसा लगता है।BNSS के अंतर्गत, बिना वारंट गिरफ़्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में, मजिस्ट्रेट तक की यात्रा का समय छोड़कर, अधिकतम कितने समय तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है?
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उत्तर: B — 24 घंटे
धारा 58 सीमा यात्रा-समय छोड़कर चौबीस घंटे रखती है। पंद्रह दिन वह ऊपरी सीमा है जो मजिस्ट्रेट धारा 187 के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जो अलग घड़ी है; 48 घंटे का धारा में कोई आधार नहीं।अभियुक्त अभिरक्षा में है और अन्वेषण आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का है। अन्वेषण लंबित रहने पर, यदि वह जमानत देने को तैयार हो, तो अधिकतम कितने दिन के निरोध के बाद उसे जमानत पर छोड़ना होगा (BNSS, व्यतिक्रम जमानत प्रावधान)?
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उत्तर: B — 90 दिन
जहाँ अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष या अधिक से दंडनीय हो, वहाँ सीमा नब्बे दिन है; अन्य अपराधों के लिए साठ दिन है। साठ लुभावना ग़लत उत्तर है क्योंकि वह छोटे अपराधों पर लागू होता है, जिन्हें इस प्रश्न ने बाहर रखा है।एक प्रथम अपराधी विचाराधीन है और उस पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसका अधिकतम दंड 6 वर्ष का कारावास है और जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। अभियुक्त के कारण हुई देरी को छोड़कर, BNSS की धारा 479 का मुख्य नियम कितने निरोध पर पहली बार बंधपत्र पर रिहाई अपेक्षित करता है?
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उत्तर: A — 2 वर्ष
प्रथम अपराधी को अधिकतम दंड के एक-तिहाई के बाद बंधपत्र पर छोड़ा जाता है, और छह वर्ष का एक-तिहाई दो वर्ष है। तीन वर्ष छह का आधा है, जो प्रथम अपराधी न होने वाले पर लागू होता है और उसे जमानत पर छोड़ा जाता है। छह वर्ष तो अधिकतम सीमा ही है।अजमानतीय अपराध के आरोप में गिरफ़्तारी की आशंका वाला व्यक्ति चाहता है कि गिरफ़्तारी होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जाए। BNSS की धारा 482 के अंतर्गत वह किन न्यायालयों में आवेदन कर सकता है?
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उत्तर: A — उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय
धारा 482 गिरफ़्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन की अनुमति देती है, यही अग्रिम जमानत का मार्ग है। थाना प्रभारी धारा 478 के अंतर्गत जमानतीय मामले में गिरफ़्तारी के बाद ही जमानत देता है, और उच्चतम न्यायालय एकमात्र मंच नहीं है।2012 का वह अधिनियम जो अठारह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देता है और विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करता है, है
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उत्तर: C — लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
POCSO अधिनियम, 2012 बाल-संरक्षण क़ानून है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है और BNS 2023 की; घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की रक्षा करता है, बालकों की वर्ग के रूप में नहीं, और वह 2012 का अधिनियम नहीं है।2019 के संशोधन के बाद POCSO अधिनियम की धारा 6 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए कौन-सा दंड-विकल्प जोड़ा गया?
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उत्तर: B — मृत्युदंड
2019 के संशोधन ने मृत्युदंड का विकल्प जोड़ा और न्यूनतम दंड बीस वर्ष किया। सामुदायिक सेवा BNS में कुछ छोटे अपराधों का दंड है, इस अपराध का नहीं, और कोड़े लगाना इन संहिताओं में मान्य दंड नहीं है।भारतीय न्याय संहिता में दहेज मृत्यु पर कथन। P: महिला की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर होती है। Q: मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न हुआ। R: पति या नातेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाता है। S: न्यूनतम दंड दस वर्ष है। कौन-से सही हैं?
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उत्तर: A — केवल P, Q और R
धारा 80 में P, Q और R तीनों तत्व हैं। न्यूनतम दंड सात वर्ष है, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, इसलिए S ग़लत है। चारों वाला विकल्प उन्हें लुभाता है जो सात वर्ष को दस से मिला देते हैं।दहेज मृत्यु के प्रावधान में 'दहेज' का अर्थ लेने के लिए भारतीय न्याय संहिता किस वर्ष के दहेज प्रतिषेध अधिनियम का संदर्भ देती है?
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उत्तर: C — 1961
धारा 80 का स्पष्टीकरण कहता है कि दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (अधिनियम 28/1961) की धारा 2 में दिया गया है। 1986 एक संशोधन का वर्ष है, इसलिए लुभावना ग़लत विकल्प है; 1973 CrPC का और 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम का वर्ष है।भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में सूचीबद्ध दंडों में से कौन-सा दंड नहीं है?
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उत्तर: D — कोड़े लगाना
धारा 4 में मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का समपहरण, जुर्माना और सामुदायिक सेवा सूचीबद्ध हैं। कोड़े लगाना सूची में नहीं है। सामुदायिक सेवा सामान्य भ्रामक विकल्प है क्योंकि वह अपरिचित लगती है, पर वह सूची में है।पाँच व्यक्तियों का एक समूह मिलकर पीड़ित की जाति के आधार पर हत्या करता है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत समूह का प्रत्येक सदस्य किसके लिए उत्तरदायी है?
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उत्तर: C — मृत्यु या आजीवन कारावास, और जुर्माना
धारा 103(2) में पाँच या अधिक के समूह के प्रत्येक सदस्य को, नस्ल, जाति या समुदाय जैसे आधार पर हत्या होने पर, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने का दायी ठहराया गया है। पाँच से दस वर्ष की सीमा दूसरे अपराध, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध, की है।समय के क्रम में रखिए: P भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए 1 जुलाई 2024 तय करने वाली गृह मंत्रालय की अधिसूचना, Q तीनों अधिनियमों पर राष्ट्रपति की अनुमति, R संहिताओं का प्रवर्तित होना।
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उत्तर: D — Q, P, R
अनुमति 25 दिसंबर 2023 को आई, अधिसूचना 23 फ़रवरी 2024 को और प्रवर्तन 1 जुलाई 2024 को, अतः Q, P, R। अधिसूचना को पहले रखना उनकी भूल है जो मानते हैं कि अधिसूचना ने अधिनियम बनाया।बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 और उसके 2014 के संशोधन पर कथन। P: अधिनियम 30 मार्च 2007 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। Q: बिहार पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2014 उपबंध करता है कि अधिनियम 30 मार्च 2007 से प्रवृत्त माना जाएगा। R: पूरा पुलिस संगठन एक पुलिस सेवा माना जाता है। S: राज्य पुलिस बल का अधीक्षण पुलिस महानिदेशक में निहित है। कौन-से सही हैं?
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उत्तर: D — केवल P, Q और R
P, Q और R अधिनियम और 2014 के संशोधन अधिनियम से मेल खाते हैं, जो 30 मार्च 2007 को प्रकाशन का उल्लेख करता और अधिनियम को उसी तिथि से प्रवृत्त मानता है। S ग़लत है: धारा 22 राज्य पुलिस बल का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित करती है, पुलिस महानिदेशक में नहीं। चारों वाला विकल्प लुभाता है क्योंकि महानिदेशक बल का प्रमुख है और स्वाभाविक वरिष्ठ लगता है।पहली बार दोषसिद्ध चोर ने 4,800 रुपये मूल्य की संपत्ति चुराई और संपत्ति लौटा दी गई। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इस स्थिति में निर्धारित दंड क्या है?
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उत्तर: A — सामुदायिक सेवा
चोरी की धारा का परंतुक सामुदायिक सेवा निर्धारित करता है जहाँ मूल्य पाँच हज़ार रुपये से कम हो, दोषसिद्धि पहली हो और संपत्ति या उसका मूल्य लौटा दिया जाए। एक से पाँच वर्ष की अवधि दूसरी या अगली दोषसिद्धि का दंड है, जो सबसे निकट का जाल है।