सामाजिक सुरक्षा: अवधारणा और विस्तार, विकास, सामाजिक सहायता और सामाजिक आश्वासन (सामाजिक बीमा), भारतीय सामाजिक सुरक्षा विधियाँ, और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020

इकाई IX का दूसरा शीर्षक सामाजिक सुरक्षा है, और पाठ्यक्रम इसकी अवधारणा और विस्तार तथा सामाजिक सहायता और सामाजिक आश्वासन के भेद की माँग करता है। यह अध्याय ILO की परिभाषा और उसकी नौ शाखाएँ, बिस्मार्क के बीमा क़ानूनों और बेवरिज प्रतिवेदन से ILO के सामाजिक संरक्षण तलों तक विकास, दो विधियाँ — सामाजिक सहायता, अंशदान-रहित और करों से वित्तपोषित, और सामाजिक आश्वासन या सामाजिक बीमा, अंशदायी और अधिकार के रूप में अर्जित — और फिर भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लेता है: संवैधानिक आधार, नियोक्ता-दायित्व, बीमा और भविष्य-निधि अधिनियम (कर्मचारी प्रतिकर, ESI अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा), असंगठित क्षेत्र की योजनाएँ, और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, जो नौ अधिनियमों को समेकित करती है, पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को लाती है, और 21 नवंबर 2025 को लागू की गई। उपदान और भविष्य निधि इकाई VIII के उनसे संबंधित अध्याय में पढ़ाए गए हैं।

1. अवधारणा, विस्तार और विकास

सामाजिक सुरक्षा, ILO की परिभाषा में, वह संरक्षण है जो समाज अपने सदस्यों को सार्वजनिक उपायों की शृंखला के माध्यम से उस आर्थिक और सामाजिक संकट के विरुद्ध देता है जो अन्यथा बीमारी, प्रसूति, नियोजन-क्षति, बेरोज़गारी, निःशक्तता, वृद्धावस्था और मृत्यु से कमाई के रुकने या काफ़ी घटने से होता; चिकित्सा देखभाल का प्रावधान; और बच्चों वाले परिवारों के लिए अनुदानों का प्रावधान। इसका विस्तार ILO के सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) अभिसमय, 1952 (सं. 102) से तय होता है, जो नौ शाखाएँ सूचीबद्ध करता है: चिकित्सा देखभाल, बीमारी लाभ, बेरोज़गारी लाभ, वृद्धावस्था लाभ, नियोजन-क्षति लाभ, पारिवारिक लाभ, प्रसूति लाभ, निःशक्तता लाभ और उत्तरजीवी लाभ। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948, अनुच्छेद 22) और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (1966, अनुच्छेद 9) सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं, और ILO की सामाजिक संरक्षण तल सिफ़ारिश, 2012 (सं. 202) हर देश से सबको कम से कम मूल आय-सुरक्षा और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल की प्रत्याभूति माँगती है।

पड़ावइसने क्या किया
जर्मनी, 1883–1889ओटो फ़ॉन बिस्मार्क का अनिवार्य सामाजिक बीमा: बीमारी (1883), दुर्घटना (1884), और वृद्धावस्था तथा निःशक्तता (1889) — पहली राष्ट्रीय सामाजिक बीमा व्यवस्था
ब्रिटेन, 1908 और 1911वृद्धावस्था पेंशन अधिनियम (अंशदान-रहित) और राष्ट्रीय बीमा अधिनियम (स्वास्थ्य और बेरोज़गारी बीमा)
संयुक्त राज्य, 1935सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, "सामाजिक सुरक्षा" शब्द का प्रयोग करने वाली पहली विधि
ब्रिटेन, 1942बेवरिज प्रतिवेदन, Social Insurance and Allied Services, पाँच दैत्यों — अभाव, रोग, अज्ञान, गंदगी और आलस्य (बेकारी) — पर समतल दर अंशदानों और लाभों वाली व्यापक बीमा योजना से प्रहार
ILO, 1944 और 1952फ़िलाडेल्फ़िया घोषणा ने सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की माँग की; अभिसमय 102 ने नौ शाखाओं में न्यूनतम मानक तय किए

2. सामाजिक सहायता और सामाजिक आश्वासन (सामाजिक बीमा)

सामाजिक सुरक्षा दो विधियों से दी जाती है। सामाजिक सहायता ज़रूरतमंद लोगों को, विधि द्वारा निर्धारित अधिकार के रूप में पर उनके किसी अंशदान के बिना, सामान्य कर-राजस्व से वित्तपोषित और सामान्यतः साधनों या आवश्यकता की जाँच के अधीन लाभ देती है; ग़रीबों के लिए वृद्धावस्था, विधवा और निःशक्तता पेंशन विशिष्ट उदाहरण हैं, और भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (1995) — अपनी वृद्धावस्था, विधवा और निःशक्तता पेंशन योजनाओं, कमाने वाले की मृत्यु पर पारिवारिक लाभ, और अन्नपूर्णा खाद्य योजना सहित — इसका मुख्य साधन है। सामाजिक आश्वासन, वह शब्द जिसे पाठ्यक्रम उसके लिए प्रयोग करता है जिसे अधिक सामान्यतः सामाजिक बीमा कहते हैं, अंशदानों के बदले अधिकार के रूप में लाभ देता है, सामान्यतः श्रमिक, नियोक्ता और राज्य के संयुक्त अंशदान से; यह बीमितों के बीच जोखिम एकत्र करता है, साधन-जाँच के बिना कमाई या अंशदान से संबंधित लाभ देता है, और किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा प्रशासित होता है; ESI योजना और भविष्य निधि तथा पेंशन योजनाएँ भारतीय उदाहरण हैं। कुछ लेखक सार्वजनिक सेवाओं — सार्वभौम, कर-वित्तपोषित प्रावधान जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा — को तीसरे रूप के रूप में जोड़ते हैं, और "सामाजिक संरक्षण" अब तीनों को समेटने वाला व्यापक शब्द है।

विशेषतासामाजिक सहायतासामाजिक आश्वासन (सामाजिक बीमा)
लाभार्थी का अंशदानकोई नहींअपेक्षित (श्रमिक, नियोक्ता, प्रायः राज्य)
वित्तसामान्य कर-राजस्वअंशदानों से बनी निधि
पात्रता की जाँचसाधन या आवश्यकताबीमित स्थिति और अंशदान अभिलेख
लाभ का स्तरसामान्यतः समतल और न्यूनतमप्रायः कमाई से संबंधित
भारतीय उदाहरणराष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की पेंशनेंESI, EPF और EPS

3. संगठित क्षेत्र के लिए भारत की सामाजिक सुरक्षा विधियाँ

संविधान राज्य को निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता की स्थितियों में लोक सहायता (अनुच्छेद 41) और प्रसूति सहायता (अनुच्छेद 42) का प्रभावी प्रावधान करे, और सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा को समवर्ती सूची (प्रविष्टि 23) में रखता है। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 (2009 तक कर्मकार प्रतिकर अधिनियम) ने नियोक्ता को नियोजन से और उसके दौरान उत्पन्न दुर्घटना से कर्मचारी को हुई व्यक्तिगत चोट के लिए, और उसकी अनुसूची III के व्यावसायिक रोगों के लिए, प्रतिकर देने का दायी बनाया, उन सूत्रों के अनुसार जो प्रतिकर को मासिक मज़दूरी और कर्मचारी की आयु से जोड़ते हैं, वैधानिक न्यूनतम राशियों सहित; नियोक्ता उस चोट के लिए दायी नहीं जो कर्मचारी को तीन दिन से अधिक अक्षम न करे, या जहाँ कर्मचारी शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में था या उसने जान-बूझकर सुरक्षा नियम का उल्लंघन किया या सुरक्षा रक्षक हटाया (मृत्यु या स्थायी पूर्ण निःशक्तता की स्थिति को छोड़कर)। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ने ESI निगम द्वारा संचालित अंशदायी स्वास्थ्य-बीमा योजना बनाई, दस या अधिक व्यक्तियों वाले कारख़ानों और प्रतिष्ठानों के उन कर्मचारियों के लिए जो एक मज़दूरी-सीमा (2017 से ₹21,000 प्रति माह) तक कमाते हैं; जुलाई 2019 से नियोक्ता मज़दूरी का 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी 0.75 प्रतिशत अंशदान करते हैं। यह बीमित और उसके परिवार को चिकित्सा लाभ, बीमारी लाभ (वर्ष में 91 दिनों तक मज़दूरी का लगभग 70 प्रतिशत), प्रसूति लाभ, निःशक्तता लाभ (अस्थायी और स्थायी), नियोजन-क्षति से मृत्यु पर आश्रित लाभ, अंत्येष्टि व्यय और बेरोज़गारी भत्ता देता है, और बीमित श्रमिकों के लिए कर्मचारी प्रतिकर का स्थान लेता है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, 2017 में यथासंशोधित, कारख़ानों, खानों, बागानों और दस या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू है। जिस महिला ने अपने अपेक्षित प्रसव से पहले के बारह महीनों में कम से कम अस्सी दिन काम किया हो, वह अपने पहले दो बच्चों के लिए छब्बीस सप्ताह, जिनमें से आठ से अधिक प्रसव से पहले नहीं, अपनी औसत दैनिक मज़दूरी पर प्रसूति प्रसुविधा की, और तीसरे बच्चे से बारह सप्ताह की, हक़दार है; तीन महीने से कम आयु का बच्चा गोद लेने वाली महिला, और कमीशनिंग माता, बारह सप्ताह की हक़दार हैं। 2017 के संशोधन ने, जहाँ कार्य की प्रकृति अनुमति दे, घर से कार्य की अनुमति भी दी, और पचास या अधिक कर्मचारियों वाले हर प्रतिष्ठान में शिशुगृह अपेक्षित किया, जहाँ माता दिन में चार बार जा सकती है। ये तीन अधिनियम, भविष्य निधि और उपदान अधिनियमों, रोज़गार कार्यालय अधिनियम 1959, सिने-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981, 1996 के निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम और असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के साथ, सामाजिक सुरक्षा संहिता में समेकित नौ हैं।

4. असंगठित क्षेत्र: 2008 का अधिनियम, ई-श्रम और PM-SYM

अधिकांश भारतीय श्रमिक अनौपचारिक हैं और अंशदायी योजनाओं से बाहर हैं। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग (अध्यक्ष अर्जुन सेनगुप्ता) ने इसे प्रलेखित किया और सामाजिक सुरक्षा विधि की सिफ़ारिश की, और असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 आया: इसने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य बोर्डों, जीवन और निःशक्तता आवरण, स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ और वृद्धावस्था संरक्षण की योजनाओं, और असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण का प्रावधान किया। जो योजनाएँ अब सबसे अधिक मायने रखती हैं वे ये हैं। ई-श्रम पोर्टल, जिसे श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने अगस्त 2021 में आरंभ किया, असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है, हर पंजीकृत श्रमिक को ई-श्रम कार्ड पर सार्वभौम खाता संख्या मिलती है, ताकि योजनाएँ उन तक पहुँचें और लाभ राज्यों के पार उनके साथ चलें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM), 2019 में आरंभ, अठारह से चालीस वर्ष के उन असंगठित श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक, अंशदायी पेंशन योजना है जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक हो और जो EPF, ESI या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न हों: श्रमिक प्रवेश की आयु से तय मासिक राशि अंशदान करता है, केंद्र सरकार बराबर राशि अंशदान करती है, और उसे साठ वर्ष की आयु से ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। इनके साथ अटल पेंशन योजना (2015), जीवन और दुर्घटना बीमा योजनाएँ PMJJBY और PMSBY (2015), और अस्पताल देखभाल के लिए आयुष्मान भारत–PMJAY (2018) हैं।

5. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता नौ अधिनियमों को समेकित करती है और सामाजिक सुरक्षा को संगठित और असंगठित सभी श्रमिकों की ओर बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। यह EPF, ESI, उपदान, प्रसूति प्रसुविधा और कर्मचारी प्रतिकर योजनाओं को उनके अपने अध्यायों में रखती है; ESI व्याप्ति को पूरे देश में और छोटे प्रतिष्ठानों तक, स्वैच्छिक आधार सहित, बढ़ाने देती है; और, भारतीय विधि में पहली बार, "गिग श्रमिकों" (पारंपरिक नियोक्ता–कर्मचारी संबंध के बाहर कार्य करने वाले) और "प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों" (ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कार्य करने वाले) को परिभाषित करती है और उनके लिए योजनाओं का प्रावधान करती है, जो आंशिक रूप से एग्रीगेटरों के उनके वार्षिक टर्नओवर के एक से दो प्रतिशत के अंशदान से वित्तपोषित हैं, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को दी गई या देय राशि के पाँच प्रतिशत की सीमा तक। एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की योजनाओं पर सलाह देता है, राज्य बोर्ड राज्यों के लिए, और असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण होना है, जिसकी पूर्ति ई-श्रम डेटाबेस करता है। निर्माण श्रमिकों का कल्याण उपकर और बोर्ड तथा सिने-कर्मकार निधि संहिता के अंतर्गत जारी हैं। इसकी मज़दूरी की परिभाषा मज़दूरी संहिता का 50 प्रतिशत नियम रखती है। संहिता 21 नवंबर 2025 को लागू हुई; इसके अंतर्गत योजनाएँ और नियम चरणों में बनाए और अधिसूचित किए जा रहे हैं, इसलिए उनका वर्तमान विवरण जाँचना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • सामाजिक सुरक्षा (ILO): बीमारी, प्रसूति, नियोजन-क्षति, बेरोज़गारी, निःशक्तता, वृद्धावस्था और मृत्यु से कमाई की हानि के विरुद्ध सार्वजनिक संरक्षण, साथ में चिकित्सा देखभाल और पारिवारिक लाभ; अभिसमय 102 (1952) नौ शाखाएँ सूचीबद्ध करता है; UDHR अनुच्छेद 22; सामाजिक संरक्षण तलों पर सिफ़ारिश 202 (2012)।
  • विकास: बिस्मार्क (बीमारी 1883, दुर्घटना 1884, वृद्धावस्था 1889); ब्रिटेन 1908 और 1911; अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 (शब्द का पहला प्रयोग); बेवरिज प्रतिवेदन 1942 और उसके पाँच दैत्य — अभाव, रोग, अज्ञान, गंदगी, आलस्य।
  • सामाजिक सहायता: अंशदान-रहित, कर-वित्तपोषित, साधन-जाँचित (NSAP, 1995); सामाजिक आश्वासन या सामाजिक बीमा: अंशदायी, जोखिम-संग्राहक, अधिकार के रूप में लाभ (ESI, EPF, EPS)।
  • संगठित क्षेत्र: कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 (2009 में पुनर्नामित); ESI अधिनियम 1948 (10 या अधिक व्यक्ति, सीमा ₹21,000, 2019 से 3.25 और 0.75 प्रतिशत अंशदान); 2017 में यथासंशोधित प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 (दो बच्चों के लिए 26 सप्ताह, उसके बाद और दत्तक तथा कमीशनिंग माताओं के लिए 12; 50 पर शिशुगृह)।
  • असंगठित क्षेत्र: 2008 का अधिनियम; ई-श्रम (अगस्त 2021) और PM-SYM (2019: आयु 18–40, ₹15,000 तक आय, समान अंशदान, 60 से ₹3,000 प्रति माह)। सामाजिक सुरक्षा संहिता (21 नवंबर 2025 से लागू) नौ अधिनियमों को समेकित करती है और गिग तथा प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को समेटती है, एग्रीगेटर टर्नओवर का 1–2 प्रतिशत, ऐसे श्रमिकों को भुगतान के 5 प्रतिशत की सीमा तक, देते हैं।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. "पाँच दैत्यों" — अभाव, रोग, अज्ञान, गंदगी और आलस्य — का नाम किसमें दिया गया

    1. अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935
    2. ILO अभिसमय 102, 1952
    3. फ़िलाडेल्फ़िया घोषणा, 1944
    4. बेवरिज प्रतिवेदन, 1942
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — बेवरिज प्रतिवेदन, 1942

    विलियम बेवरिज के Social Insurance and Allied Services (1942) ने अभाव पर प्रहार के रूप में व्यापक सामाजिक बीमा प्रस्तावित किया, अन्य चार दैत्यों के विरुद्ध स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और रोज़गार नीति के साथ। 1935 के अधिनियम ने पहली बार "सामाजिक सुरक्षा" शब्द प्रयोग किया; अभिसमय 102 ने न्यूनतम मानक तय किए।
  2. कौन-सी विशेषता सामाजिक सहायता को सामाजिक बीमा से अलग करती है?

    1. यह लाभार्थियों के अंशदान के बिना सामान्य राजस्व से वित्तपोषित है
    2. यह अंशदाताओं के जोखिम एकत्र करता है
    3. इसका प्रशासन नियोक्ता करते हैं
    4. इसके लाभ पिछली कमाई से कड़ाई से जुड़े हैं
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — यह लाभार्थियों के अंशदान के बिना सामान्य राजस्व से वित्तपोषित है

    सामाजिक सहायता अंशदान-रहित, कर-वित्तपोषित और सामान्यतः साधन-जाँचित है, जैसे NSAP पेंशनें। कमाई-संबद्ध लाभ और अंशदाताओं के जोखिम का संग्रह सामाजिक बीमा (सामाजिक आश्वासन) की विशेषताएँ हैं, जैसे ESI और EPS।
  3. 2017 में यथासंशोधित प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अंतर्गत दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला प्रसूति प्रसुविधा की हक़दार है

    1. 12 सप्ताह, जिनमें से 6 से अधिक प्रसव से पहले नहीं
    2. केवल प्रसव के बाद छह महीने
    3. 26 सप्ताह, जिनमें से 8 से अधिक प्रसव से पहले नहीं
    4. 18 सप्ताह
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 26 सप्ताह, जिनमें से 8 से अधिक प्रसव से पहले नहीं

    2017 के संशोधन ने पहले दो बच्चों के लिए लाभ 26 सप्ताह किया, प्रसव से पहले अधिकतम आठ सप्ताह के साथ; तीसरे बच्चे से यह 12 सप्ताह है, और दत्तक तथा कमीशनिंग माताओं को 12 सप्ताह मिलते हैं। 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशुगृह अपेक्षित है।
  4. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एग्रीगेटर का अंशदान है

    1. वार्षिक टर्नओवर का 1–2 प्रतिशत, उन श्रमिकों को दी गई या देय राशि के 5 प्रतिशत की सीमा तक
    2. हर श्रमिक की कमाई का 12 प्रतिशत, भविष्य निधि की तरह
    3. भुगतानों का 3.25 प्रतिशत, ESI की तरह
    4. प्रति श्रमिक ₹3,000 प्रति माह की समतल राशि
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — वार्षिक टर्नओवर का 1–2 प्रतिशत, उन श्रमिकों को दी गई या देय राशि के 5 प्रतिशत की सीमा तक

    संहिता एग्रीगेटर अंशदान वार्षिक टर्नओवर के एक से दो प्रतिशत पर तय करती है, एग्रीगेटर द्वारा गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को दी गई या देय राशि के पाँच प्रतिशत से अनधिक। बारह और 3.25 प्रतिशत EPF और ESI नियोक्ता दरें हैं, और ₹3,000 PM-SYM की सुनिश्चित पेंशन है।
  5. इनमें से कौन-सी ILO अभिसमय 102 में सामाजिक सुरक्षा की नौ शाखाओं में हैं? सभी सही चुनिए।

    1. पारिवारिक लाभ
    2. उत्तरजीवी लाभ
    3. नियोजन-क्षति लाभ
    4. आवास अनुदान
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — पारिवारिक लाभ; B — उत्तरजीवी लाभ; C — नियोजन-क्षति लाभ

    नौ शाखाएँ हैं चिकित्सा देखभाल और बीमारी, बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, नियोजन-क्षति, पारिवारिक, प्रसूति, निःशक्तता और उत्तरजीवी लाभ। आवास उनमें नहीं है, यद्यपि अनेक देश इसे व्यापक सामाजिक नीति के भाग के रूप में देते हैं।
  6. अभिकथन (A): ESI योजना सामाजिक आश्वासन (सामाजिक बीमा) का उदाहरण है। कारण (R): ESI अधिनियम दस या अधिक व्यक्तियों वाले कारख़ानों और प्रतिष्ठानों पर लागू है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है

    दोनों कथन सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। ESI सामाजिक बीमा इसलिए है कि वह एक निधि में एकत्र नियोक्ता और कर्मचारी अंशदानों से वित्तपोषित है और साधन-जाँच के बिना अधिकार के रूप में लाभ देता है; दस-व्यक्ति व्याप्ति नियम बताता है कि यह कहाँ लागू है, यह नहीं कि यह किस प्रकार की योजना है।
  7. अभिकथन (A): PM-SYM पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित अंशदान-रहित पेंशन योजना है। कारण (R): PM-SYM के अंतर्गत नामांकित असंगठित श्रमिक को साठ वर्ष की आयु से ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — A असत्य है, पर R सत्य है

    A असत्य है: PM-SYM स्वैच्छिक और अंशदायी है — श्रमिक प्रवेश-आयु से तय मासिक अंशदान देता है, और केंद्र सरकार बराबर राशि देती है। R सत्य है: सुनिश्चित पेंशन साठ से ₹3,000 प्रति माह है।
  8. "सामाजिक सुरक्षा" शब्द का प्रयोग करने वाली पहली विधि थी

    1. 1911 का ब्रिटेन का राष्ट्रीय बीमा अधिनियम
    2. 1948 का भारत का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
    3. 1935 का अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम
    4. 1883 का बिस्मार्क का बीमारी बीमा क़ानून
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1935 का अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

    1935 का अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, न्यू डील का भाग, इस शब्द के पहले वैधानिक प्रयोग का श्रेय पाता है। 1880 के दशक के बिस्मार्क के क़ानूनों ने सामाजिक बीमा बनाया पर यह वाक्यांश प्रयोग नहीं किया; ब्रिटेन का 1911 का अधिनियम "राष्ट्रीय बीमा" था।
  9. ESI-आच्छादित कोई कर्मचारी ₹20,000 प्रति माह कमाता है। 3.25 प्रतिशत पर नियोक्ता का मासिक ESI अंशदान कितना है? राशि रुपये में लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 650

    3.25% × ₹20,000 = ₹650। कर्मचारी 0.75% × ₹20,000 = ₹150 अंशदान करता है, इसलिए कुल ₹800 प्रति माह है। कर्मचारी आच्छादित है क्योंकि उसकी मज़दूरी ₹21,000 की सीमा के भीतर है।
  10. ILO अभिसमय 102 (1952) सामाजिक सुरक्षा की कितनी शाखाएँ सूचीबद्ध करता है? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 9

    नौ: चिकित्सा देखभाल, बीमारी, बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, नियोजन-क्षति, पारिवारिक, प्रसूति, निःशक्तता और उत्तरजीवी लाभ। अनुसमर्थन करने वाले राज्य को कम से कम तीन स्वीकार करनी होती हैं, जिनमें बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, नियोजन-क्षति, निःशक्तता या उत्तरजीवी लाभ में से कम से कम एक हो।