बौद्धिक संपदा II और IT विधि: व्यापार चिह्न, भौगोलिक संकेत, जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान, Information Technology Act 2000, साइबर अपराध और न्यायनिर्णयन, तथा Digital Personal Data Protection Act 2023
1. व्यापार चिह्न विधि
व्यापार चिह्न (Trade Marks Act 1999 की धारा 2(1)(zb)) ऐसा चिह्न है जो ग्राफ़िक रूप से प्रदर्शित होने और एक व्यक्ति के माल या सेवाओं को दूसरों से भिन्न करने योग्य हो, और इसमें माल का आकार, उसकी पैकेजिंग और रंगों के संयोजन शामिल हो सकते हैं। अधिनियम माल और सेवाओं के चिह्न, सामूहिक चिह्न, प्रमाणन चिह्न और सुविख्यात चिह्न मान्य करता है, और ध्वनि चिह्न जैसे अपरंपरागत चिह्न पंजीकृत हुए हैं। पंजीकरण निरपेक्ष आधारों (धारा 9: विशिष्ट स्वरूप से रहित चिह्न, वर्णनात्मक या सामान्य चिह्न, भ्रामक या निंदनीय चिह्न, और माल की प्रकृति से उत्पन्न आकार) या सापेक्ष आधारों (धारा 11: पूर्ववर्ती समान या सदृश चिह्न, या सुविख्यात चिह्न से टकराव) पर अस्वीकार हो सकता है। पंजीकरण दस वर्ष चलता है और दस-दस वर्ष की आगे की अवधियों के लिए अनिश्चित काल तक नवीकृत हो सकता है (धारा 25)।
| उपचार या सिद्धांत | नियम | प्राधिकार |
|---|---|---|
| उल्लंघन | केवल पंजीकृत चिह्न के लिए उपलब्ध (धारा 29), जहाँ व्यापार के अनुक्रम में समान या भ्रामक रूप से सदृश चिह्न प्रयुक्त हो; अपंजीकृत चिह्न पर उल्लंघन का वाद नहीं लाया जा सकता (धारा 27(1)) | भ्रामक सादृश्य औसत बुद्धि और अपूर्ण स्मृति वाले व्यक्ति की दृष्टि से परखा जाता है (अमृतधारा फ़ार्मेसी बनाम सत्य देव गुप्ता, 1963); औषधीय उत्पादों पर कठोर मानक लागू होता है (कैडिला हेल्थ केयर बनाम कैडिला फ़ार्मास्युटिकल्स, 2001) |
| छलपूर्ण विक्रय | सामान्य-विधि कार्यवाही जो धारा 27(2) द्वारा संरक्षित है, पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों चिह्नों के लिए उपलब्ध; इसके तत्व ख्याति, धोखा देने योग्य दुर्व्यपदेशन, और क्षति हैं | रेकिट एंड कोलमैन बनाम बोर्डन (1990), "शास्त्रीय त्रयी" |
| सुविख्यात चिह्न और सीमापार प्रतिष्ठा | सुविख्यात चिह्न माल की सभी श्रेणियों में संरक्षित है; विदेशी चिह्न की प्रतिष्ठा भारत में संरक्षित हो सकती है, पर दावेदार को भारतीय बाज़ार में ख्याति दिखानी होगी | डेमलर बेंज़ बनाम हाइबो हिंदुस्तान (दिल्ली उच्च न्यायालय, 1994); एन.आर. डोंगरे बनाम व्हर्लपूल (1996); टोयोटा जिदोशा काबुशिकी कैशा बनाम प्रियस ऑटो इंडस्ट्रीज़ (2017) |
| उपचार | व्यादेश, नुकसानी या लाभ का लेखा, और सुपुर्दगी (धारा 135); चिह्नों का मिथ्याकरण और मिथ्या चिह्नों वाले माल का विक्रय अपराध हैं (धाराएँ 103 और 104) | उपचार उल्लंघन और छलपूर्ण विक्रय दोनों पर लागू |
2. भौगोलिक संकेत; जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान
भौगोलिक संकेत माल (कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों सहित) को ऐसे क्षेत्र से उत्पन्न बताता है जहाँ कोई विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य लक्षण अनिवार्यतः उस उद्गम के कारण है। Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act 1999 15 सितंबर 2003 को प्रवृत्त हुआ; रजिस्ट्री चेन्नई में है, और दार्जिलिंग चाय 2004 में पंजीकृत पहला GI था। पंजीकरण दस वर्ष चलता है और नवीकरणीय है। यह उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ या संगठन के पास होता है, और उत्पादक प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकृत होते हैं; GI समनुदिष्ट या अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता। TRIPS (अनुच्छेद 22 से 24) भ्रामक उपयोग से संरक्षण अपेक्षित करता है और वाइन तथा स्पिरिट को अतिरिक्त संरक्षण देता है (अनुच्छेद 23)।
| साधन | अंतर्वस्तु |
|---|---|
| जैव विविधता अभिसमय (1992) | तीन उद्देश्य: जैव विविधता का संरक्षण, उसके घटकों का सतत उपयोग, और आनुवंशिक संसाधनों के लाभों का उचित और न्यायसंगत बँटवारा; जैविक संसाधनों पर राज्यों के संप्रभु अधिकारों को मान्यता देता है |
| नागोया प्रोटोकॉल (2010, प्रवृत्त 2014) | आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और लाभ-साझाकरण, पूर्व सूचित सहमति और पारस्परिक सहमत शर्तों सहित |
| जैव विविधता अधिनियम, Biological Diversity Act 2002 | त्रि-स्तरीय संरचना: चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड, और स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ, जो लोक जैव विविधता रजिस्टर रखती हैं; विदेशी पहुँच और भारतीय जैविक संसाधनों पर आधारित बौद्धिक संपदा के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण का अनुमोदन आवश्यक। 2023 के संशोधन ने संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के व्यवसायियों के लिए अपेक्षाएँ सरल कीं और कई अपराधों को शास्तियों से प्रतिस्थापित किया |
| पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001 | TRIPS अनुच्छेद 27(3)(b) के अंतर्गत विशिष्ट व्यवस्था, प्रजनकों की रक्षा करती और कृषकों के खेत में बचाए बीज को सहेजने, उपयोग करने, विनिमय करने और बेचने के अधिकारों को मान्यता देती है |
3. Information Technology Act 2000: हस्ताक्षर, अभिलेख, ई-शासन और उपयोगकर्ता
Information Technology Act 2000, जो 17 अक्टूबर 2000 से प्रवृत्त है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर UNCITRAL आदर्श विधि (1996) पर आधारित था। यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों (धारा 4) और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों (धारा 5) को विधिक मान्यता देता है, और सरकारी दाखिलों, अनुज्ञप्तियों के निर्गम और भुगतान की रसीदों में उनके उपयोग की अनुमति देता है (धारा 6: इलेक्ट्रॉनिक शासन)। धारा 3 डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अधिप्रमाणन का उपबंध करती है, जो असममित क्रिप्टो प्रणाली और हैश फ़ंक्शन से बनता है: एक कुंजी-युग्म जिसमें निजी कुंजी हस्ताक्षर करती है और सार्वजनिक कुंजी सत्यापित करती है। Information Technology (Amendment) Act 2008 ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की व्यापक श्रेणी (धारा 3A) जोड़कर विधि को प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष बनाया, जैसे द्वितीय अनुसूची में अधिसूचित अन्य विश्वसनीय तकनीकें। अधिनियम अपनी प्रथम अनुसूची के दस्तावेज़ों पर लागू नहीं होता, जिनमें चेक के अतिरिक्त परक्राम्य लिखत, मुख्तारनामे, न्यास, वसीयतें और अचल संपत्ति के विक्रय या हस्तांतरण की संविदाएँ हैं।
| उपबंध | अंतर्वस्तु |
|---|---|
| प्रमाणन प्राधिकारियों का नियंत्रक (धारा 17) | प्रमाणन प्राधिकारियों को अनुज्ञप्त और पर्यवेक्षित करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करते हैं (धारा 35) |
| आरोपण, अभिस्वीकृति, प्रेषण और प्राप्ति (धाराएँ 11 से 13) | नियम कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कब उसके प्रवर्तक पर आरोपित होता है और उसके प्रेषण तथा प्राप्ति के समय और स्थान पर |
| उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य (धाराएँ 40 से 42) | निर्दिष्ट सुरक्षा प्रक्रिया से कुंजी-युग्म बनाना (धारा 40); इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के संबंध में कर्तव्यों का पालन (धारा 40A); प्रमाणपत्र स्वीकार करने पर प्रमाणित करना कि उसकी सूचना सत्य है (धारा 41); निजी कुंजी पर नियंत्रण बनाए रखने की युक्तियुक्त सावधानी रखना और, उसके समझौता होने पर, बिना विलंब प्रमाणन प्राधिकारी को सूचित करना (धारा 42) |
| इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य | इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत धारा 63 (पूर्व साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B) के प्रमाणपत्र सहित ग्राह्य हैं |
4. साइबर अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन
| उपबंध | अपकार | परिणाम |
|---|---|---|
| धारा 43 | कंप्यूटर प्रणाली तक अनधिकृत पहुँच, डाउनलोड, वायरस डालना, क्षति या व्यवधान, और समान कृत्य | प्रतिकर चुकाने का सिविल दायित्व; ₹5 करोड़ तक के दावे न्यायनिर्णायक अधिकारी (धारा 46) और बड़े दावे सक्षम न्यायालय तय करता है |
| धारा 65 | कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ | तीन वर्ष तक, या ₹2 लाख तक जुर्माना, या दोनों |
| धारा 66 | धारा 43 का कोई कृत्य बेईमानी से या कपटपूर्वक करना | तीन वर्ष तक, या ₹5 लाख तक जुर्माना, या दोनों |
| धाराएँ 66C, 66D और 66E | पहचान की चोरी; कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर प्रतिरूपण द्वारा छल; सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी अंग की छवियाँ लेकर या प्रेषित कर निजता का उल्लंघन | कारावास और जुर्माना |
| धारा 66F | साइबर आतंकवाद | आजीवन कारावास |
| धाराएँ 67, 67A और 67B | अश्लील सामग्री, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री, और बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में दर्शाने वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रेषण | श्रेणीबद्ध कारावास और जुर्माना |
| धारा 69A और धारा 79 | निर्दिष्ट आधारों पर सूचना तक सार्वजनिक पहुँच अवरुद्ध करने की सरकारी शक्ति; सम्यक् तत्परता बरतने वाले मध्यस्थों के लिए सुरक्षित आश्रय | दोनों श्रेया सिंघल (2015) में वैध माने गए, धारा 79 के "वास्तविक ज्ञान" को न्यायालय आदेश या सरकारी अधिसूचना से ज्ञान के रूप में पढ़ते हुए |
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (24 मार्च 2015) में उच्चतम न्यायालय ने धारा 66A को रद्द किया, जो कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से "घोर आपत्तिजनक" या "धमकी भरी" सूचना, या "खीज" या "असुविधा" उत्पन्न करने के प्रयोजन से मिथ्या जानी गई सूचना भेजने को दंडित करती थी। न्यायालय ने उसे अस्पष्ट और अतिव्यापक माना, अनुच्छेद 19(2) के किसी शीर्ष से न बचने वाला, और अभिव्यक्ति पर भयकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाला; उसने चर्चा और समर्थन, जो संरक्षित हैं, को उकसाने से भिन्न किया, जिसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। न्यायनिर्णायक अधिकारी से अपीलें दूरसंचार विवाद निपटारा और अपीलीय अधिकरण में होती हैं, जिसने 2017 में साइबर अपीलीय अधिकरण के कृत्य ग्रहण किए, और उससे साठ दिनों में उच्च न्यायालय में (धारा 62)। मध्यस्थ अब Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 से भी शासित हैं।
5. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, Digital Personal Data Protection Act 2023
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) द्वारा निजता को मूल अधिकार मानने, और न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की 2018 की रिपोर्ट के बाद, संसद ने Digital Personal Data Protection Act 2023 अधिनियमित किया, जिसे 11 अगस्त 2023 को अनुमति मिली; इसके प्रवर्तनकारी उपबंध केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथियों पर प्रभावी होते हैं। यह भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर, और भारत के डेटा प्रधानों को माल या सेवाएँ प्रस्तुत करने के संबंध में भारत से बाहर प्रसंस्करण पर लागू होता है। व्यक्तिगत डेटा केवल विधिपूर्ण प्रयोजन हेतु, डेटा प्रधान की सहमति पर या कुछ वैध उपयोगों हेतु संसाधित हो सकता है (धारा 7)। सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, अशर्त और असंदिग्ध होनी चाहिए, स्पष्ट सकारात्मक कार्रवाई से दी गई, और सूचना के बाद (धाराएँ 5 और 6); यह वापस ली जा सकती है, और सहमति प्रबंधकों का उपयोग हो सकता है।
| लक्षण | नियम |
|---|---|
| डेटा न्यासी के कर्तव्य | सटीकता सुनिश्चित करना, युक्तियुक्त सुरक्षा उपाय करना, व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचना डेटा संरक्षण बोर्ड और हर प्रभावित डेटा प्रधान को देना, और प्रयोजन पूरा होने पर डेटा मिटाना (धारा 8) |
| बच्चों का डेटा | बच्चा अठारह से कम आयु का व्यक्ति है; माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति आवश्यक है, और बच्चों को लक्षित ट्रैकिंग, व्यवहारगत निगरानी और लक्षित विज्ञापन निषिद्ध हैं (धारा 9) |
| महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासी | मात्रा, संवेदनशीलता और जोखिम के आधार पर अधिसूचित न्यासियों को भारत में डेटा संरक्षण अधिकारी और स्वतंत्र डेटा लेखापरीक्षक नियुक्त करना और प्रभाव आकलन करना होगा (धारा 10) |
| डेटा प्रधान के अधिकार और कर्तव्य | प्रसंस्करण की सूचना, सुधार और मिटाने, शिकायत निवारण और किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने के अधिकार (धाराएँ 11 से 14); प्रतिरूपण न करने, सारवान सूचना न छिपाने या तुच्छ शिकायतें न करने के कर्तव्य (धारा 15) |
| अंतरण, छूट और प्रवर्तन | विदेश में अंतरण अनुमत हैं सिवाय उन देशों के जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना से प्रतिबंधित करे (धारा 16); सरकार संप्रभुता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था जैसे आधारों पर अपने साधनों को छूट दे सकती है (धारा 17); भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड न्यायनिर्णयन करता है, प्रति घटना ₹250 करोड़ तक की शास्तियों सहित, और अपीलें दूरसंचार विवाद निपटारा और अपीलीय अधिकरण में होती हैं |
मुख्य बिंदु
- Trade Marks Act 1999: निरपेक्ष (धारा 9) और सापेक्ष (धारा 11) आधारों पर अस्वीकार; दस वर्ष का नवीकरणीय पंजीकरण (धारा 25); उल्लंघन केवल पंजीकृत चिह्नों के लिए (धारा 29), छलपूर्ण विक्रय संरक्षित (धारा 27(2)); कैडिला (2001) औषधियों के लिए कठोर मानक निर्धारित करता है।
- GI Act 1999, 15 सितंबर 2003 से प्रवृत्त; दार्जिलिंग चाय पहला GI था (2004); TRIPS अनुच्छेद 23 वाइन और स्पिरिट को अतिरिक्त संरक्षण देता है; Biological Diversity Act 2002 (संशोधित 2023) में CBD (1992) और नागोया प्रोटोकॉल (2010) के अंतर्गत त्रि-स्तरीय संरचना है।
- IT Act 2000 (UNCITRAL आदर्श विधि 1996): इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख (धारा 4), इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (धारा 5), ई-शासन (धारा 6), असममित क्रिप्टो द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (धारा 3), उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य (धाराएँ 40–42)।
- धारा 43 धारा 46 के अंतर्गत न्यायनिर्णीत सिविल प्रतिकर है (₹5 करोड़ तक); धाराएँ 65–67B अपराध हैं, 66F साइबर आतंकवाद आजीवन कारावास सहित; श्रेया सिंघल (2015) ने धारा 66A रद्द की और धाराएँ 69A तथा 79 वैध मानीं।
- DPDP Act 2023 (अनुमति 11 अगस्त 2023): सहमति और वैध उपयोग, न्यासी के कर्तव्य, अठारह से कम के बच्चे संरक्षित, ₹250 करोड़ तक की शास्तियों सहित डेटा संरक्षण बोर्ड; इसने IT Act की धारा 43A हटाई और RTI धारा 8(1)(j) संशोधित की।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में Information Technology Act 2000 का कौन-सा उपबंध रद्द हुआ?
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उत्तर: C — धारा 66A
धारा 66A अस्पष्ट और अतिव्यापक मानकर रद्द हुई। धारा 69A (अवरोधन) अपने सुरक्षा उपायों सहित वैध मानी गई, धारा 79 (मध्यस्थ सुरक्षित आश्रय) को सीमित अर्थ में पढ़ा गया, और धारा 43 (सिविल प्रतिकर) विवाद में नहीं थी।Trade Marks Act 1999 के अंतर्गत उल्लंघन की कार्यवाही उपलब्ध है:
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उत्तर: B — केवल पंजीकृत व्यापार चिह्न के संबंध में
धारा 27(1) अपंजीकृत चिह्न के लिए उल्लंघन कार्यवाही वर्जित करती है; अपंजीकृत चिह्न का स्वामी छलपूर्ण विक्रय पर निर्भर होता है, जिसे धारा 27(2) संरक्षित करती है। सुविख्यात चिह्न पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकते हैं, और राष्ट्रीयता असंगत है।अभिकथन (A): IT Act के अंतर्गत हर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर एक डिजिटल हस्ताक्षर है। कारण (R): 2008 के संशोधन ने "इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर" को प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष श्रेणी के रूप में आरंभ किया जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर और अन्य अधिसूचित तकनीकें शामिल हैं। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: D — A असत्य है, पर R सत्य है
A असत्य है और R सत्य है। संबंध उलटी दिशा में है: धारा 3 का डिजिटल हस्ताक्षर व्यापक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की एक प्रजाति है, इसलिए हर डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, पर किसी अन्य अधिसूचित तकनीक, जैसे आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर, से बना इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं।भारत में भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत पहला उत्पाद था:
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उत्तर: A — दार्जिलिंग चाय
दार्जिलिंग चाय 2004 में पंजीकृत हुई, GI Act के 15 सितंबर 2003 को प्रवृत्त होने के कुछ ही बाद। अन्य उत्पाद बाद में पंजीकृत प्रसिद्ध भारतीय GI हैं; बासमती विदेश में लंबे विवादों का विषय रहा है।IT Act की धाराओं 40 से 42 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से उपयोगकर्ता के कर्तव्य हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — निजी कुंजी के समझौता होने पर बिना विलंब प्रमाणन प्राधिकारी को सूचित करना; C — निर्दिष्ट सुरक्षा प्रक्रिया लागू कर कुंजी-युग्म बनाना; D — निजी कुंजी पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु युक्तियुक्त सावधानी रखना
धाराएँ 40 और 42 पहले तीन कर्तव्य अधिरोपित करती हैं। सत्यापन सार्वजनिक कुंजी से होता है, जो प्रकाशित होती है; निजी कुंजी गुप्त रखी जानी चाहिए, और उसे प्रकाशित करना हस्ताक्षर की सुरक्षा को विफल कर देगा।IT Act की धारा 46 के अंतर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रतिकर के उन दावों को तय करता है जहाँ दावा किससे अधिक न हो?
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उत्तर: D — ₹5 करोड़
2008 के संशोधन से न्यायनिर्णायक अधिकारी ₹5 करोड़ तक के दावे देखता है और बड़े दावे सक्षम न्यायालय में जाते हैं। ₹250 करोड़ DPDP Act 2023, एक भिन्न कानून, के अंतर्गत प्रति घटना अधिकतम शास्ति है।निम्नलिखित में से कौन-से Digital Personal Data Protection Act 2023 के लक्षण हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — बच्चे को अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है; C — भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड उल्लंघनों का न्यायनिर्णयन करता है
अधिनियम बच्चे को अठारह से कम आयु का परिभाषित करता है और डेटा संरक्षण बोर्ड बनाता है। इसने IT Act की धारा 43A जोड़ी नहीं, हटाई, और यह विदेश में अंतरण उन देशों को छोड़कर अनुमत करता है जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना से प्रतिबंधित करे, एक नकारात्मक-सूची दृष्टिकोण।अभिकथन (A): छलपूर्ण विक्रय की कार्यवाही में वादी को ख्याति, दुर्व्यपदेशन और क्षति सिद्ध करनी होती है। कारण (R): छलपूर्ण विक्रय किसी व्यवसाय की ख्याति को दुर्व्यपदेशन से बचाता है, चिह्न पंजीकृत हो या नहीं। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
दोनों सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। R बताता है कि कार्यवाही किसकी रक्षा करती है और पंजीकरण असंगत है; A प्रमाण के तत्व बताता है, जो रेकिट एंड कोलमैन बनाम बोर्डन (1990) से आते हैं। क्षति की अपेक्षा इस तथ्य से स्पष्ट नहीं होती कि पंजीकरण असंगत है।IT Act की कौन-सी धारा साइबर आतंकवाद को आजीवन कारावास से दंडित करती है?
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उत्तर: A — धारा 66F
2008 में जोड़ी गई धारा 66F साइबर आतंकवाद को आजीवन कारावास से दंडित करती है। धारा 66C पहचान की चोरी है, धारा 67B बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित है, और धारा 65 स्रोत दस्तावेज़ों से छेड़छाड़।Trade Marks Act 1999 के अंतर्गत नवीनीकरण से पहले व्यापार चिह्न का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए मान्य है? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 10
धारा 25 पंजीकरण को दस वर्ष के लिए मान्य बनाती है, दस-दस वर्ष की आगे की अवधियों के लिए असीमित नवीकरणीय; इसलिए पेटेंट और प्रतिलिप्यधिकार के विपरीत व्यापार चिह्न प्रयोग और नवीनीकरण होते रहने तक अनिश्चित काल तक चल सकता है।