मानव अधिकार विधि: अवधारणा और विकास, सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र, समूह अधिकार, और भारत में संरक्षण तथा प्रवर्तन
1. मानव अधिकारों की अवधारणा और विकास
मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के पास केवल मनुष्य होने के कारण हैं: सार्वभौमिक, अहस्तांतरणीय, अविभाज्य और व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा पर आधारित। उनकी बौद्धिक जड़ें प्राकृतिक-विधि और प्राकृतिक-अधिकार चिंतन में हैं (लॉक का जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति), और उनका विधिक इतिहास मैग्ना कार्टा (1215), अंग्रेज़ी अधिकार विधेयक (1689), अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा (1776) और अधिकार विधेयक (1791), और मनुष्य तथा नागरिक के अधिकारों की फ़्रांसीसी घोषणा (1789) से होकर चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) ने मानव अधिकारों के संवर्धन को संगठन का प्रयोजन बनाया, और 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा आई।
| पीढ़ी (कारेल वासाक, 1977) | अंतर्वस्तु | संबद्ध मूल्य |
|---|---|---|
| प्रथम | नागरिक और राजनीतिक अधिकार: जीवन, स्वतंत्रता, निष्पक्ष विचारण, अभिव्यक्ति, धर्म, भागीदारी; मुख्यतः राज्य पर संयम के नकारात्मक कर्तव्य | स्वतंत्रता |
| द्वितीय | आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार: कार्य, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्याप्त जीवन स्तर; क्रमिक रूप से साकार होने वाले सकारात्मक कर्तव्य | समता |
| तृतीय | एकजुटता या सामूहिक अधिकार: विकास, शांति, स्वस्थ पर्यावरण, आत्मनिर्णय | बंधुता |
2. सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद
सार्वभौमिकता मानती है कि मानव अधिकार हर जगह हर व्यक्ति पर लागू होते हैं क्योंकि वे साझा मानवीय गरिमा से उत्पन्न होते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद मानता है कि अधिकार और मूल्य विशेष संस्कृतियों से आकार लेते हैं, इसलिए एकल मानक एक संस्कृति के मूल्यों को दूसरों पर थोप सकता है। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के मानव अधिकार कथन (1947) ने, जो सार्वभौमिक घोषणा के प्रारूपण के दौरान प्रस्तुत हुआ, केवल पश्चिमी मूल्यों के संदर्भ में परिकल्पित घोषणा के विरुद्ध चेताया। 1993 के विश्व सम्मेलन की क्षेत्रीय तैयारी बैठक में एशियाई राज्यों की बैंकॉक घोषणा ने सार्वभौमिकता स्वीकार की पर अपेक्षा की कि मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विशिष्टताओं तथा विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों के संदर्भ में विचार हो।
वियना घोषणा और कार्य-योजना (1993) ने अपने पाँचवें अनुच्छेद में दोनों स्थितियों का उत्तर दिया: राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विशिष्टताओं तथा विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों का महत्त्व ध्यान में रखना चाहिए, पर राज्यों का कर्तव्य है, उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ चाहे जो हों, कि सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का संवर्धन और रक्षा करें। जैक डॉनेली की "सापेक्ष सार्वभौमिकता" सामान्य मध्य मार्ग बताती है: अधिकारों का मूल सार्वभौमिक है, जबकि उनके कार्यान्वयन के रूप भिन्न हो सकते हैं।
3. अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र
| साधन | अपनाया गया और प्रवृत्त | प्रमुख लक्षण |
|---|---|---|
| मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा | महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाई गई (संकल्प 217A), बिना किसी विरोधी मत के और आठ अनुपस्थितियों सहित | नागरिक और राजनीतिक तथा आर्थिक और सामाजिक दोनों अधिकारों को आच्छादित करने वाले तीस अनुच्छेद; संधि नहीं, पर इसके अनेक उपबंध रूढ़िगत विधि माने जाते हैं; एलेनोर रूज़वेल्ट की अध्यक्षता वाले आयोग द्वारा प्रारूपित, भारत की हंसा मेहता ने "सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान जन्म लेते हैं" शब्दावली सुनिश्चित की |
| नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा | 16 दिसंबर 1966 को अपनाई गई; 1976 में प्रवृत्त | तात्कालिक दायित्व; मानव अधिकार समिति द्वारा निगरानी; प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकॉल (1966) व्यक्तिगत शिकायतों की अनुमति देता है और द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल (1989) मृत्युदंड के उन्मूलन का लक्ष्य रखता है |
| आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा | 16 दिसंबर 1966 को अपनाई गई; 1976 में प्रवृत्त | उपलब्ध संसाधनों की अधिकतम सीमा तक क्रमिक साकार (अनुच्छेद 2(1)); आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति द्वारा निगरानी; 2008 का वैकल्पिक प्रोटोकॉल संसूचनाओं की अनुमति देता है |
- भारत ने 10 अप्रैल 1979 को घोषणाओं सहित दोनों प्रसंविदाओं को स्वीकार किया, पर ICCPR के किसी वैकल्पिक प्रोटोकॉल या ICESCR के वैकल्पिक प्रोटोकॉल में शामिल नहीं हुआ।
- मानव अधिकार परिषद्, जो 2006 में मानव अधिकार आयोग (1946) का स्थान लेने हेतु बनी, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के माध्यम से हर संयुक्त राष्ट्र सदस्य की समीक्षा करती है; मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय वियना सम्मेलन के बाद 1993 में बना।
- भारतीय संविधान का भाग III मोटे तौर पर ICCPR और भाग IV ICESCR से मेल खाता है, और न्यायालयों ने राष्ट्रीय विधि के मौन रहने पर प्रसंविदा अधिकारों को अनुच्छेद 21 में पढ़ा है।
4. समूह अधिकार
| समूह | अंतरराष्ट्रीय साधन | भारतीय विधि |
|---|---|---|
| महिलाएँ | महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (1979); भारत ने 1993 में अनुसमर्थन किया | अनुच्छेद 14, 15(3) और 16; Protection of Women from Domestic Violence Act 2005; Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013; विशाखा (1997) ने CEDAW को अनुच्छेद 21 में पढ़ा |
| बच्चे | बाल अधिकार अभिसमय (1989); भारत ने 1992 में स्वीकार किया | अनुच्छेद 21A, 24 और 39(ङ) तथा (च); Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009; POCSO 2012; Juvenile Justice Act 2015; Commissions for Protection of Child Rights Act 2005 |
| दिव्यांगजन | दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय (2006); भारत ने 2007 में अनुसमर्थन किया | Rights of Persons with Disabilities Act 2016, जो 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं को मान्यता देता है और मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत सरकारी पद आरक्षित करता है |
| वृद्धजन | वृद्धजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत (1991); वृद्धावस्था पर मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय कार्य-योजना (2002); कोई समर्पित संधि नहीं | अनुच्छेद 41; Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 |
| अल्पसंख्यक | ICCPR का अनुच्छेद 27; राष्ट्रीय या नृजातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1992) | अनुच्छेद 29 और 30; National Commission for Minorities Act 1992 |
| दुर्बल वर्ग | सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (1965); भारत ने 1968 में अनुसमर्थन किया; मूलनिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (2007) | अनुच्छेद 17 और 46; Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989; NALSA बनाम भारत संघ (2014) के बाद Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019 |
5. भारत में मानव अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन
Protection of Human Rights Act 1993 मानव अधिकारों को (धारा 2(1)(d)) व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समता और गरिमा से संबंधित वे अधिकार परिभाषित करता है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हों या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित हों और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हों। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो 12 अक्टूबर 1993 को गठित हुआ, 2019 के संशोधन से ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में है जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों। इसके सदस्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, जिसमें अध्यक्ष (लोकसभा), केंद्रीय गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति हैं। यह याचिका पर या स्वप्रेरणा से उल्लंघनों की जाँच करता है (धारा 12), न्यायालय कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकता है, कारागारों का दौरा और सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है, और सिफ़ारिशें करता है, जो बाध्यकारी नहीं (धारा 18)। यह कथित कृत्य के एक वर्ष से अधिक बाद किसी विषय की जाँच नहीं कर सकता (धारा 36(2)), और सशस्त्र बलों के लिए केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट माँग सकता है (धारा 19)। अधिनियम राज्य मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का भी उपबंध करता है।
| निकाय | आधार | दर्जा |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, Protection of Human Rights Act 1993 | वैधानिक |
| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992; अधिसूचित अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (1993) तथा जैन (2014) हैं | वैधानिक |
| राष्ट्रीय महिला आयोग | राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990; 31 जनवरी 1992 को गठित | वैधानिक |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | अनुच्छेद 338; नवासीवें संशोधन (2003) द्वारा पूर्ववर्ती संयुक्त निकाय के विभाजन के बाद से पृथक् आयोग | संवैधानिक |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | अनुच्छेद 338A, नवासीवें संशोधन (2003) द्वारा जोड़ा गया | संवैधानिक |
| राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग | अनुच्छेद 338B, 102वें संशोधन (2018) द्वारा जोड़ा गया; 105वें संशोधन (2021) ने राज्यों की सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूचियाँ बनाने की शक्ति बहाल की | संवैधानिक (1993 में स्थापित पूर्ववर्ती आयोग वैधानिक था) |
मुख्य बिंदु
- मानव अधिकार मैग्ना कार्टा (1215) से संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) तक चलते हैं; वासाक की तीन पीढ़ियाँ नागरिक-राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और एकजुटता अधिकार हैं, वियना घोषणा (1993) के अंतर्गत सभी अविभाज्य।
- सार्वभौमिकता के विरुद्ध सापेक्षवाद (1947 का मानवविज्ञानियों का कथन; 1993 की बैंकॉक घोषणा) का उत्तर वियना घोषणा का अनुच्छेद 5 और डॉनेली की सापेक्ष सार्वभौमिकता देते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र: UDHR (10 दिसंबर 1948, तीस अनुच्छेद) और ICCPR तथा ICESCR (1966 में अपनाई गईं, 1976 में प्रवृत्त); भारत ने 1979 में दोनों को स्वीकार किया पर किसी वैकल्पिक प्रोटोकॉल को नहीं।
- समूह अधिकार: CEDAW (1979), CRC (1989), RPwD Act 2016 सहित CRPD (2006), ICERD (1965) और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007।
- NHRC (1993) वैधानिक है, गैर-बाध्यकारी सिफ़ारिशों और एक वर्ष की सीमा सहित; NCM (1992) और NCW (1990) वैधानिक हैं; NCSC (अनु. 338), NCST (अनु. 338A) और NCBC (अनु. 338B) संवैधानिक हैं।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाई गई?
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उत्तर: B — 10 दिसंबर 1948
UDHR 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाई गई, जो अब मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को प्रवृत्त हुआ, प्रसंविदाएँ 16 दिसंबर 1966 को अपनाई गईं, और NHRC 12 अक्टूबर 1993 को गठित हुआ।निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय वैधानिक के बजाय संवैधानिक है?
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उत्तर: A — राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A पर आधारित है। NHRC (Protection of Human Rights Act 1993), NCW (1990 का अधिनियम) और NCM (1992 का अधिनियम) वैधानिक निकाय हैं।अभिकथन (A): राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफ़ारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं। कारण (R): Protection of Human Rights Act 1993 सरकार से अपेक्षा करता है कि वह आयोग की सिफ़ारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को दे। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: D — A असत्य है, पर R सत्य है
A असत्य है: धारा 18 के अंतर्गत आयोग प्रतिकर, अभियोजन या अन्य कदमों की सिफ़ारिश करता है, पर उसकी सिफ़ारिशों का कोई बाध्यकारी बल नहीं। R सत्य है: सरकार को अपनी टिप्पणियाँ और की गई कार्रवाई भेजनी होती है, जिसे आयोग प्रकाशित कर सकता है; रिपोर्ट करने का यह कर्तव्य अधिनियम में प्रवर्तनीयता का विकल्प है।Protection of Human Rights Act 1993 की धारा 36(2) के अंतर्गत आयोग किस अवधि की समाप्ति के बाद किसी विषय की जाँच नहीं करेगा?
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उत्तर: D — कथित कृत्य की तिथि से एक वर्ष
आयोग कथित उल्लंघन वाले कृत्य के किए जाने की तिथि से एक वर्ष के बाद किसी विषय की जाँच नहीं कर सकता। अन्य अवधियाँ अधिनियम में नहीं हैं।निम्नलिखित में से कौन-से अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र का भाग हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा; C — नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा; D — मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र में UDHR, अपने वैकल्पिक प्रोटोकॉलों सहित ICCPR, और ICESCR शामिल हैं। बाल अधिकार अभिसमय (1989) एक मूल मानव अधिकार संधि है पर पृथक्, समूह-विशिष्ट साधन है।कौन-सा साधन कहता है कि "सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, अन्योन्याश्रित और परस्पर संबद्ध हैं"?
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उत्तर: C — वियना घोषणा और कार्य-योजना (1993)
वियना घोषणा के अनुच्छेद 5 में यह सूत्र है और यह जोड़ता है कि विशिष्टताओं को ध्यान में रखना चाहिए पर राज्यों को सभी अधिकारों की रक्षा करनी होगी। बैंकॉक घोषणा ने क्षेत्रीय विशिष्टताओं पर बल दिया; UDHR और चार्टर इस सूत्र से पहले के हैं।2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: C — यह स्वप्रेरणा से उल्लंघनों की जाँच कर सकता है; D — केवल भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति ही नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे व्यक्ति भी इसके अध्यक्ष हो सकते हैं
2019 के संशोधन ने अध्यक्ष हेतु पात्रता विस्तृत की, और धारा 12 स्वप्रेरित जाँचों की अनुमति देती है। सशस्त्र बलों के लिए आयोग केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट माँग सकता है (धारा 19), और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति करते हैं।अभिकथन (A): आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के दायित्व सामान्यतः क्रमिक रूप से साकार होते हैं। कारण (R): ICESCR का अनुच्छेद 2(1) हर राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अधिकारों के पूर्ण साकार को क्रमिक रूप से प्राप्त करने की दृष्टि से अपने उपलब्ध संसाधनों की अधिकतम सीमा तक कदम उठाए। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 2(1) का क्रमिक-साकार खंड ही कारण है कि ICESCR के दायित्व क्रमिक बताए जाते हैं, ICCPR के अधिकारों का सम्मान और सुनिश्चित करने के तात्कालिक दायित्व के विपरीत।राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा मिला?
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उत्तर: B — 102वें संशोधन (2018) द्वारा, अनुच्छेद 338B जोड़कर
102वें संशोधन ने 2018 में अनुच्छेद 338B जोड़ा। 89वें संशोधन ने अनुसूचित जनजातियों हेतु अनुच्छेद 338A बनाया, 105वें संशोधन ने राज्यों की पिछड़ा वर्ग सूचियों पर शक्ति बहाल की (कोई अनुच्छेद 338C नहीं), और अनुच्छेद 338 मूल है।मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 30
UDHR में तीस अनुच्छेद हैं: नागरिक और राजनीतिक अधिकार अधिकतर अनुच्छेद 3 से 21 में, और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 22 से 27 में, कर्तव्य और सीमाएँ अनुच्छेद 29 में।