भारत में संरक्षण: संरक्षित क्षेत्र, कानून एवं संस्थाएँ

भारत प्रकृति की रक्षा तीन परस्पर जुड़ी चीज़ों से करता है: विधि द्वारा अलग रखे गए स्थान (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, विविध प्रकार के आरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमियाँ), कानून जो बताते हैं कि वन्यजीवों, वनों व पर्यावरण के साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं, तथा संस्थाएँ जो इन कानूनों को लागू करती हैं। इस क्षेत्र के प्रश्न लगभग कभी एक तथ्य पर नहीं होते; वे यह परखते हैं कि आप जानते हैं या नहीं कि किस कानून ने कौन-सी श्रेणी बनाई, किस संस्था को क्या स्वीकृत करना होता है, और कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय पदनाम (यूनेस्को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर स्थल, रामसर स्थल) विधिक श्रेणी है ही नहीं। यह अध्याय इस प्रकार व्यवस्थित है कि इनमें से हर कड़ी एक बार, स्पष्ट रूप से, अपने जाल के साथ कही जाए। आरक्षित क्षेत्रों व स्थलों की संख्याएँ हर वर्ष बदलती हैं, अतः जहाँ कोई संख्या पुरानी पड़ जाती, वहाँ अध्याय नियम सिखाता है।

वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र तंत्र

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 चार प्रकार के संरक्षित क्षेत्र बनाता है, साथ ही बाघ आरक्षित क्षेत्र। पहले दो 1972 से हैं; संरक्षण आरक्षित व समुदाय आरक्षित क्षेत्र 2002 के संशोधन से जोड़े गए, ताकि कठोर श्रेणियों के बीच या आसपास की भूमि को उसके उपयोगकर्ता लोगों को विस्थापित किए बिना सुरक्षित किया जा सके। बाघ आरक्षित क्षेत्र 2006 के संशोधन से आए।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र श्रेणियाँ
श्रेणीधारा · कब जुड़ीभूमि व लोगसंरक्षण का स्तर
वन्यजीव अभयारण्यधारा 18 · 1972राज्य द्वारा घोषित (केंद्र भी घोषित कर सकता है); लोगों के कुछ अधिकार जारी रह सकते हैंचराई व कुछ गतिविधियाँ मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा विनियमित या अनुमत हो सकती हैं
राष्ट्रीय उद्यानधारा 35 · 1972भीतर के लोगों के अधिकार अंतिम अधिसूचना से पहले निपटाकर समाप्त किए जाते हैंसर्वोच्च — पशुओं की चराई अनुमत नहीं
संरक्षण आरक्षित क्षेत्रधारा 36A · 2002सरकारी स्वामित्व की भूमि, प्रायः उद्यानों व अभयारण्यों से सटी या उन्हें जोड़ती; स्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद घोषितभूदृश्यों, समुद्री दृश्यों व गलियारों की रक्षा; विद्यमान उपयोग प्रायः जारी
समुदाय आरक्षित क्षेत्रधारा 36C · 2002निजी या सामुदायिक भूमि जहाँ किसी समुदाय या व्यक्तियों ने वन्यजीव संरक्षण हेतु स्वेच्छा दिखाई होसमुदाय से बनी समिति द्वारा प्रबंधित
बाघ आरक्षित क्षेत्रधारा 38V · 2006NTCA की सिफ़ारिश पर राज्य द्वारा अधिसूचित; अक्षुण्ण कोर (क्रांतिक बाघ आवास) तथा बफ़र जहाँ लोग व वन्यजीव सह-अस्तित्व में रहते हैंकोर प्रायः राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य होता है

संरक्षित क्षेत्र को कौन बदल सकता है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह कि उसे कौन बनाता है। 2002 के संशोधन से, किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएँ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की सिफ़ारिश के बिना नहीं बदली जा सकतीं, जो उसी संशोधन के अंतर्गत गठित शीर्ष संस्था है और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य वन्यजीव बोर्ड है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं।

अनेक संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर केंद्र पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) अधिसूचित करता है — ऐसे बफ़र जिनमें प्रदूषणकारी व हानिकारक गतिविधियाँ विनियमित होती हैं। स्रोत पर ध्यान दें: ESZ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित होते हैं, वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत नहीं। ये आघात-अवशोषक हैं जो किसी कठोर सीमा को खदानों व कारख़ानों की दीवार बनने से रोकते हैं।

⚠️ परीक्षा जाल
एक ही स्थान पर तीन विधिक जाल। (1) संरक्षण आरक्षित = सरकारी भूमि; समुदाय आरक्षित = निजी या सामुदायिक भूमि। विशेषण आसानी से उलट जाते हैं। (2) बाघ आरक्षित व हाथी आरक्षित समकक्ष नहीं: बाघ आरक्षित क्षेत्र धारा 38V के अंतर्गत विधिक श्रेणी है; हाथी आरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत प्रशासनिक पदनाम है जिसकी अपनी कोई पृथक् विधिक श्रेणी नहीं — इसका संरक्षण इसके भीतर के उद्यानों व अभयारण्यों से आता है। (3) पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम से आते हैं, वन्यजीव अधिनियम से नहीं।

जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर स्थल एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदनाम

यूनेस्को ने संरक्षण को प्राकृतिक क्षेत्रों में व उनके आसपास रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं से समन्वित करने हेतु 1971 में मानव एवं जीवमंडल (MAB) कार्यक्रम आरंभ किया। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसकी इकाई है, जो तीन संकेंद्री क्षेत्रों में बनी होती है: विधित: संरक्षित कोर, शोध, शिक्षा व अल्प-प्रभाव गतिविधि हेतु बफ़र, तथा बाहरी संक्रमण क्षेत्र जहाँ लोग रहते, खेती करते व काम करते हैं। भारत ने अपनी जीवमंडल आरक्षित योजना 1986 में आरंभ की; नीलगिरि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र (तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में विस्तृत) पहला था, और 2000 में यही यूनेस्को के जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में भारत का पहला स्थल बना। मन्नार की खाड़ी आरक्षित क्षेत्र एक समुद्री जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है।

तीन अंतर्राष्ट्रीय पदनाम — कोई भी भारतीय वन्यजीव कानून की श्रेणी नहीं
पदनामकिसके अंतर्गतयह किसे मान्यता देता हैभारतीय उदाहरण
जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रयूनेस्को MAB कार्यक्रम (1971)संरक्षण और संपोषणीय उपयोग हेतु प्रबंधित भूदृश्य, जिसके संक्रमण क्षेत्र में लोग रहते हैंनीलगिरि, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी
विश्व धरोहर स्थल (प्राकृतिक)यूनेस्को विश्व धरोहर अभिसमय (1972)उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थानकाज़ीरंगा, मानस व केवलादेव (1985); सुंदरबन (1987); पश्चिमी घाट (2012); ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान (2014); कंचनजंगा (2016) — भारत का पहला मिश्रित स्थल
रामसर स्थलरामसर अभिसमय (1971)अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँचिल्का, केवलादेव, लोकटक, सुंदरबन आर्द्रभूमि
🧠 याद रखने की ट्रिक
एक ही स्थान एक साथ कई पदनाम धारण कर सकता है। केवलादेव (भरतपुर) भारतीय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व धरोहर स्थल (1985) है और रामसर स्थल भी — तीन भिन्न व्यवस्थाएँ एक ही आर्द्रभूमि को मान्यता देती हैं। जब प्रश्न पूछे "किस कानून के अंतर्गत", तो अंतर्राष्ट्रीय पदनाम सदैव गलत उत्तर होते हैं।

प्रजाति परियोजनाएँ: बाघ, हाथी और आगे

प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को नौ आरक्षित क्षेत्रों के साथ आरंभ हुआ, जिसका उद्घाटन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हुआ — भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, जो 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बना था। इसका तर्क अम्ब्रेला-प्रजाति का तर्क था: बाघ हेतु पर्याप्त वन बचाइए और उसके नीचे सब कुछ बच जाएगा। 2006 में वन्यजीव अधिनियम संशोधित कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) बनाया गया, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता वाली विधिक संस्था है और अब परियोजना चलाती है। बाघों की गणना प्रति चार वर्ष अखिल भारतीय बाघ आकलन द्वारा होती है, जिसे NTCA भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ कैमरा ट्रैप व क्षेत्र सर्वेक्षण से करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघ-क्षेत्र देशों की 2010 की सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा ने 2022 तक वन्य बाघों को दोगुना करने का लक्ष्य रखा, और 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस है।

प्रोजेक्ट एलिफेंट (1992) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो हाथियों, उनके आवास व गलियारों की रक्षा करती है — वन की संकरी पट्टियाँ जो बड़े आवासों को जोड़ती हैं और झुंडों को आवागमन देती हैं — तथा मानव–हाथी संघर्ष व बंदी हाथियों के कल्याण का समाधान करती है। राज्य इसके अंतर्गत हाथी आरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करते हैं। भारत CITES का कार्यक्रम MIKE (हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी) भी लागू करता है। हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया।

अन्य प्रजाति-केंद्रित प्रयास
प्रयासकबयह क्या करता है
मगरमच्छ संरक्षण परियोजना1975विलुप्ति के निकट पहुँचे घड़ियाल, मगर व खारे जल के मगरमच्छ का बंदी प्रजनन व मुक्ति
प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड2009स्थानीय समुदायों के साथ हिमालयी राज्यों में उच्च-ऊँचाई वन्यजीवों का भूदृश्य-स्तरीय संरक्षण
प्रोजेक्ट चीता2022चीते का पुनःप्रवेश — जिसे 1952 में भारत से विलुप्त घोषित किया गया था — नामीबिया से लाए जीवों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में छोड़ने से आरंभ, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से एक दल
गिद्ध संरक्षण2006 सेपशु-चिकित्सीय डाइक्लोफ़ेनेक पर प्रतिबंध (2006); संरक्षण प्रजनन केंद्र, पहला पिंजौर (हरियाणा) में
समुद्री कछुआ संरक्षणसततओडिशा तट पर गहिरमाथा व ऋषिकुल्या में ऑलिव रिडले कछुओं के सामूहिक अंडजनन (अरिबाडा) की रक्षा
🎯 गलियारे अपने आकार से अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं
खेतों के बीच द्वीप बना संरक्षित क्षेत्र अपने बड़े जीवों को धीरे-धीरे खो देता है, भले कोई उनका शिकार न करे। छोटी पृथक् समष्टियों में अंतःप्रजनन होता है, एक ही रोग या अग्नि उन्हें मिटा सकती है, और जिन युवा नरों को फैलना होता है उनके पास गाँवों के अतिरिक्त कहीं जाने को नहीं होता — और वहीं से संघर्ष आरंभ होता है। गलियारा पृथक् समष्टियों को आनुवंशिक रूप से एक समष्टि बनाए रखता है। इसीलिए हाथी व बाघ गलियारों को काटते राजमार्ग, रेल लाइनें व नहरें संरक्षण की समस्या माने जाते हैं, और अब ऐसी परियोजनाओं में अंडरपास व ओवरपास डिज़ाइन किए जाते हैं।

आर्द्रभूमियाँ एवं रामसर अभिसमय

रामसर अभिसमय पर 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में हस्ताक्षर हुए, और यह 1975 में प्रभावी हुआ — यह आधुनिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संधियों से पुराना है और संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का भाग नहीं है (इसका सचिवालय ग्लैंड में IUCN द्वारा संचालित है)। इसका केंद्रीय विचार आर्द्रभूमियों का "विवेकपूर्ण उपयोग (wise use)" है: उन्हें बंद करके रखना नहीं, बल्कि ऐसे ढंग से उपयोग करना जिससे उनका पारिस्थितिक स्वरूप अक्षुण्ण रहे। भारत 1982 में जुड़ा, और इसके पहले दो स्थल थे चिल्का झील (ओडिशा) व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान)। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल की सुंदरबन आर्द्रभूमि है।

मानवीय हस्तक्षेप से जिन स्थलों का पारिस्थितिक स्वरूप बदल गया है या बदलने की संभावना है, उन्हें मॉन्ट्रो रिकॉर्ड (Montreux Record) में रखा जाता है, जो प्राथमिक ध्यान की सूची है। केवलादेव व लोकटक (मणिपुर) इसमें हैं। चिल्का को 1993 में जोड़ा गया और लैगून का मुहाना पुनः खोलने तथा उसकी लवणता व मत्स्य-संपदा के सुधरने के बाद 2002 में हटाया गया — संरक्षण की एक दुर्लभ सफलता। देश के भीतर आर्द्रभूमियाँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत बने आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 से विनियमित होती हैं, जो उन्हें अधिसूचित व सुरक्षित करने का दायित्व राज्यों पर डालते हैं।

⚠️ परीक्षा जाल
2019 से भारतीय रामसर स्थलों की संख्या लगभग हर वर्ष बढ़ी है, अतः आप जो भी संख्या रटेंगे वह शीघ्र गलत हो जाएगी — इसके बजाय प्रथम, सबसे बड़ा व मॉन्ट्रो रिकॉर्ड सीखें, क्योंकि ये नहीं बदलते। और मॉन्ट्रो रिकॉर्ड (संकटग्रस्त स्थलों की सूची) को स्वयं रामसर सूची (सभी पदनामित स्थल) से न मिलाएँ।

प्रमुख कानून: प्रत्येक वास्तव में क्या करता है

संवैधानिक आधार पहले आया। 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 48A (नीति-निदेशक तत्व: राज्य पर्यावरण के संरक्षण व सुधार तथा वनों व वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करेगा) और अनुच्छेद 51A(g) (प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व सुधार करे और प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे) जोड़े। इसी संशोधन ने वनों तथा वन्य पशुओं व पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया, इसीलिए केंद्र दोनों पर कानून बना सकता है। तब से न्यायालयों ने अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार पढ़ा है।

पाँच मुख्य कानून
कानूनमुख्य प्रावधानप्रमुख संशोधन
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972संकीर्ण रूप से परिभाषित मामलों को छोड़कर अनुसूचित पशुओं के शिकार का निषेध; संरक्षित क्षेत्र बनाता है; वन्यजीव व उसके उत्पादों के व्यापार को विनियमित करता है1991 — विनिर्दिष्ट पौधों का संरक्षण; केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। 2002 — संरक्षण व समुदाय आरक्षित क्षेत्र; NBWL। 2006 — NTCA; वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। 2022 — अनुसूचियाँ छह से घटाकर चार; CITES लागू करने के प्रावधान
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980वन भूमि को आरक्षण-मुक्त करने या गैर-वन प्रयोजन हेतु प्रयोग करने के लिए राज्य को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति चाहिए; उपयोगकर्ता प्रतिपूरक वनरोपण का व्यय देता है2023 — नाम बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980; दायरा अधिसूचित या अभिलिखित वन भूमि से जुड़ा; छूटों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 km के भीतर सामरिक रैखिक परियोजनाएँ सम्मिलित
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित छत्र कानून: मानक तय करने, उद्योगों व क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने तथा बंदी सहित बाध्यकारी निर्देश देने हेतु केंद्र को व्यापक शक्तियाँEIA अधिसूचना (1994, 2006 में प्रतिस्थापित), तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाओं, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों, आर्द्रभूमि नियमों व अपशिष्ट-प्रबंधन नियमों का जनक
जैविक विविधता अधिनियम, 2002CBD को लागू करता है: जैविक संसाधनों व संबद्ध ज्ञान तक पहुँच को विनियमित करता है और लाभों का उचित व न्यायसंगत बँटवारा सुनिश्चित करता है; तीन स्तर — NBA, राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ2023 — संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोगकर्ताओं व आयुष चिकित्सकों हेतु अपेक्षाएँ सरल कीं, और अधिकांश आपराधिक दंडों को आर्थिक दंड से बदला
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010पर्यावरणीय मामलों हेतु विशेषीकृत न्यायालय; मुख्य पीठ नई दिल्ली, क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई; अपील सर्वोच्च न्यायालय मेंराष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का स्थान लिया

वन्यजीव अधिनियम की अनुसूचियाँ तय करती हैं कि किसी प्रजाति को कितना कठोर संरक्षण मिले। वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के बाद ये चार हैं: अनुसूची I — सर्वोच्च संरक्षण वाली पशु प्रजातियाँ; अनुसूची II — अपेक्षाकृत कम संरक्षण वाली पशु प्रजातियाँ; अनुसूची III — संरक्षित पादप प्रजातियाँ; अनुसूची IV — CITES के परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूने। पुरानी पृथक् पीड़क-जंतु (vermin) अनुसूची समाप्त हो गई है; इसके बजाय केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वन्य पशु (अनुसूची I वाले को छोड़कर) को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र व अवधि हेतु पीड़क-जंतु घोषित कर सकती है।

NGT को NGT अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध सात अधिनियमों के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित सारवान प्रश्न उठाने वाले दीवानी मामलों पर क्षेत्राधिकार है: जल अधिनियम (1974), जल उपकर अधिनियम (1977), वन (संरक्षण) अधिनियम (1980), वायु अधिनियम (1981), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986), लोक दायित्व बीमा अधिनियम (1991) तथा जैविक विविधता अधिनियम (2002)। मामलों के निर्णय में इसे संपोषणीय विकास, एहतियात तथा "प्रदूषक भुगतान करे" के सिद्धांत लागू करने होते हैं, और यह सिविल प्रक्रिया संहिता से नहीं बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से बँधा है। इसके साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड के बाद, ऐसा विशेषीकृत पर्यावरण अधिकरण बनाने वाले प्रथम देशों में आ गया।

⚠️ परीक्षा जाल
NGT का प्रिय जाल: वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 अनुसूची I में नहीं हैं, अतः इनके अंतर्गत विवाद NGT में नहीं जाते। इसी प्रकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 भी सूचीबद्ध नहीं। सात अधिनियमों को उनके वर्षों से याद रखें — 74, 77, 80, 81, 86, 91, 2002 — और ध्यान दें कि 1972 उनमें नहीं है।
पर्यावरण विधि को आकार देने वाले ऐतिहासिक निर्णय
  1. 1986
    एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव) — ख़तरनाक गतिविधि में लगे उद्यमों के लिए बिना अपवाद पूर्ण दायित्व
  2. 1996
    वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ — एहतियाती सिद्धांत व प्रदूषक भुगतान करे भारतीय पर्यावरण विधि के अंग घोषित
  3. 1996
    टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ — वन (संरक्षण) अधिनियम में "वन" को उसके शब्दकोशीय अर्थ में पढ़ा गया, स्वामित्व या आधिकारिक वर्गीकरण चाहे जो हो
  4. 1996 (1997 में प्रतिवेदित)
    एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ — लोक न्यास सिद्धांत: राज्य नदियों व वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को जनता के न्यासी के रूप में धारण करता है

स्वस्थाने, बहिःस्थाने एवं सामुदायिक संरक्षण

स्वस्थाने (in-situ) संरक्षण प्रजातियों की उनके निवास पर, उनके पारितंत्र सहित, रक्षा करता है — इस अध्याय का हर संरक्षित क्षेत्र स्वस्थाने है। बहिःस्थाने (ex-situ) संरक्षण प्रजातियों या उनकी आनुवंशिक सामग्री को सुरक्षा हेतु आवास से बाहर ले जाता है। बहिःस्थाने उपकरण चिड़ियाघरों से व्यापक हैं: बीज बैंक व जीन बैंक (भारत का राष्ट्रीय जीन बैंक राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली में है; वैश्विक सुरक्षा-भंडार नॉर्वे का स्वालबार्ड वैश्विक बीज भंडार है), बीजों, परागकणों, शुक्राणुओं व भ्रूणों का द्रव नाइट्रोजन में −196 °C पर निम्नतापीय परिरक्षण, ऊतक संवर्धन, वानस्पतिक उद्यान, तथा हैदराबाद की संकटग्रस्त प्रजाति संरक्षण प्रयोगशाला (LaCONES) जैसे संरक्षण प्रजनन केंद्र। भारत के हर चिड़ियाघर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मान्यता आवश्यक है।

किसी भी क़ानून से बहुत पहले भारतीय समुदायों ने धार्मिक आधार पर वनों की रक्षा की। पवित्र उपवन (sacred groves) — किसी स्थानीय देवता को समर्पित वन-खंड, जहाँ कटाई वर्जित है — पूरे देश में बचे हैं और प्रायः उन प्रजातियों को आश्रय देते हैं जो आसपास की भूमि से लुप्त हो चुकी हैं। ये स्वस्थाने संरक्षण के सबसे पुराने रूपों में हैं।

क्षेत्रवार पवित्र उपवन
स्थानीय नामराज्य
कावु (सर्प कावु सहित)केरल
देवराई / देवराहाटीमहाराष्ट्र
देवरकाडुकर्नाटक
लॉ किन्तांग (जैसे मॉफलांग)मेघालय
ओरणराजस्थान
सरनाझारखंड
वनों हेतु जन-आंदोलन
  1. 1730
    खेजड़ली, राजस्थान — अमृता देवी व अनेक बिश्नोइयों ने खेजड़ी वृक्षों की कटाई रोकने हेतु प्राण दिए; वृक्षों व काले हिरण की रक्षा की बिश्नोई परंपरा जारी है
  2. 1973
    चिपको (गढ़वाल हिमालय) — ग्रामीणों ने, जिनमें अनेक महिलाएँ थीं, व्यावसायिक कटाई रोकने हेतु वृक्षों से लिपटकर विरोध किया; गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट व सुंदरलाल बहुगुणा से संबद्ध
  3. 1983
    अप्पिको (उत्तर कन्नड़, कर्नाटक) — चिपको का दक्षिणी समकक्ष, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में
  4. 1984
    एक जन-अभियान द्वारा वर्षावन को डुबो देने वाली जलविद्युत परियोजना रोके जाने के बाद साइलेंट वैली (केरल) राष्ट्रीय उद्यान घोषित
  5. 1990
    संयुक्त वन प्रबंधन — केंद्रीय संकल्प जिसने क्षरित वनों की रक्षा में ग्राम-समुदायों को उपज के अंश के बदले वन विभाग का साझेदार बनाया
⚠️ परीक्षा जाल
वर्गीकरण जीव कहाँ है इसके आधार पर करें, स्थान कौन चलाता है इसके आधार पर नहीं। ग्रामीणों द्वारा संचालित पवित्र उपवन और समुदाय आरक्षित क्षेत्र दोनों स्वस्थाने हैं; किसी वैज्ञानिक संस्थान द्वारा संचालित बीज बैंक या निम्नतापीय जीन बैंक बहिःस्थाने है। संरक्षण प्रजनन केंद्र बहिःस्थाने है, भले वह किसी वन के भीतर हो, क्योंकि जीव अपने प्राकृतिक आवास से बाहर रखे जाते हैं।

संरक्षण चलाने वाली संस्थाएँ

नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) है, जिसे 2014 में यह वर्तमान नाम मिला। इसके चारों ओर दो प्रकार की संस्थाएँ हैं: विधिक प्राधिकरण, जो ऊपर के किसी अधिनियम द्वारा बने हैं और विधिक शक्तियाँ रखते हैं, तथा सर्वेक्षण व शोध संस्थान, जो वह ज्ञान देते हैं जिस पर प्राधिकरण कार्य करते हैं। कौन-सी कौन है, यह सीखें — प्रश्न इस पर टिक सकता है कि कोई संस्था अधिनियम द्वारा बनी या नहीं।

विधिक संस्थाएँ
संस्थाकिसके द्वाराभूमिका
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) — अध्यक्ष प्रधानमंत्रीवन्यजीव अधिनियम, 2002 संशोधनशीर्ष परामर्शी संस्था; उद्यानों व अभयारण्यों की सीमाएँ बदलने हेतु इसकी सिफ़ारिश आवश्यक
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA)वन्यजीव अधिनियम, 1991 संशोधन (1992 में गठित)चिड़ियाघरों को मान्यता व विनियमन; संरक्षण प्रजनन का समन्वय
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)वन्यजीव अधिनियम, 2006 संशोधनप्रोजेक्ट टाइगर चलाता है; बाघ आरक्षित क्षेत्रों की सिफ़ारिश करता है; WII के साथ बाघ आकलन करता है
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) — नई दिल्लीवन्यजीव अधिनियम, 2006 संशोधन (2007 में गठित)संगठित वन्यजीव अपराध व अवैध व्यापार के विरुद्ध आसूचना व समन्वय
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) — चेन्नईजैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2003 में गठित)विदेशी इकाइयों द्वारा जैविक संसाधनों तक पहुँच व लाभ-साझाकरण की स्वीकृति; जैव विविधता विरासत स्थलों पर परामर्श
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)जल अधिनियम, 1974प्रदूषण मानक तय व निगरानी करता है; वायु अधिनियम के अंतर्गत भी कार्य करता है
सर्वेक्षण व शोध संस्थान
संस्थानस्थापना · मुख्यालयभूमिका
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI)1890 · कोलकाताभारत के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण व प्रलेखन
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (ZSI)1916 · कोलकाताभारत की प्राणि विविधता का सर्वेक्षण व प्रलेखन
भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)1981 · देहरादूनवन आवरण का आकलन; द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है
भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)1982 · देहरादूनमंत्रालय का स्वायत्त संस्थान: वन्यजीव शोध, संरक्षित-क्षेत्र प्रबंधकों का प्रशिक्षण, भारत का जैव-भौगोलिक वर्गीकरण

जैविक विविधता अधिनियम के स्थानीय छोर पर प्रत्येक स्थानीय निकाय को एक जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) गठित करनी है, जिसका मुख्य कार्य स्थानीय जैविक संसाधनों व उनसे संबद्ध ज्ञान को प्रलेखित करने वाला जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना है। राज्य सरकारें इसी अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित कर सकती हैं; पहला कर्नाटक का नल्लूर इमली उपवन (2007) था।

🧠 याद रखने की ट्रिक
सर्वेक्षणों को नगर से जोड़ें: BSI व ZSI — दोनों कोलकाता, पौधे 1890 व प्राणी 1916; FSI व WII — दोनों देहरादून, 1981 व 1982। NBA दक्षिण में अलग है — चेन्नई में।

मुख्य बिंदु

  • वन्यजीव अधिनियम 1972 से अभयारण्य (धारा 18) व राष्ट्रीय उद्यान (धारा 35), 2002 से संरक्षण आरक्षित (धारा 36A, सरकारी भूमि) व समुदाय आरक्षित (धारा 36C, निजी या सामुदायिक भूमि), तथा 2006 से बाघ आरक्षित क्षेत्र (धारा 38V) बनाता है। राष्ट्रीय उद्यान में चराई नहीं; सीमा परिवर्तन हेतु NBWL (अध्यक्ष प्रधानमंत्री) आवश्यक।
  • जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र (यूनेस्को MAB, 1971), विश्व धरोहर स्थल (1972 अभिसमय) व रामसर स्थल (1971) अंतर्राष्ट्रीय पदनाम हैं, भारतीय विधि की श्रेणियाँ नहीं। भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरि (1986) था; पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम से आते हैं; हाथी आरक्षित क्षेत्र प्रशासनिक हैं, विधिक नहीं।
  • प्रोजेक्ट टाइगर 1973 (कॉर्बेट में आरंभ), NTCA (2006) द्वारा संचालित; प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 (गलियारे, संघर्ष, MIKE); मगरमच्छ परियोजना 1975; प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009; कूनो में प्रोजेक्ट चीता 2022; गिद्धों को बचाने हेतु 2006 में पशु-चिकित्सीय डाइक्लोफ़ेनेक प्रतिबंधित।
  • रामसर: 1971 में ईरान में हस्ताक्षरित, 1975 से प्रभावी, भारत 1982 में चिल्का व केवलादेव के साथ जुड़ा; भारत का सबसे बड़ा स्थल सुंदरबन आर्द्रभूमि; मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में केवलादेव व लोकटक हैं, जबकि चिल्का 2002 में हटाई गई। घरेलू विनियमन: आर्द्रभूमि नियम 2017।
  • 2022 के संशोधन के बाद वन्यजीव अधिनियम में चार अनुसूचियाँ हैं (I व II पशु, III पौधे, IV CITES नमूने) और कोई पीड़क-जंतु अनुसूची नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 वन भूमि के परिवर्तन हेतु केंद्र की स्वीकृति अनिवार्य करता है और 2023 में इसका नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम हुआ। 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 48A व 51A(g) जोड़े और वनों व वन्यजीवों को समवर्ती सूची में रखा।
  • NGT (2010) सात अधिनियमों के अंतर्गत मामले सुनता है — जल 1974, जल उपकर 1977, वन संरक्षण 1980, वायु 1981, पर्यावरण संरक्षण 1986, लोक दायित्व बीमा 1991, जैविक विविधता 2002 — परंतु वन्यजीव अधिनियम 1972 या वन अधिकार अधिनियम 2006 नहीं। यह संपोषणीय विकास, एहतियात व प्रदूषक भुगतान करे के सिद्धांत लागू करता है; अपील सर्वोच्च न्यायालय में।
  • विधिक संस्थाएँ: NBWL (2002), CZA (1991 संशोधन), NTCA व WCCB (2006 संशोधन), NBA (चेन्नई, 2003), CPCB (जल अधिनियम 1974)। संस्थान: BSI 1890 व ZSI 1916 (कोलकाता), FSI 1981 व WII 1982 (देहरादून)। BMC जन जैव विविधता रजिस्टर रखती हैं; पहला जैव विविधता विरासत स्थल: नल्लूर इमली उपवन (2007)।

अभ्यास प्रश्न (16)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. संरक्षण आरक्षित व समुदाय आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उसके 2002 के संशोधन द्वारा जोड़े गए।
    2. समुदाय आरक्षित क्षेत्र उस निजी या सामुदायिक भूमि पर घोषित किया जा सकता है जहाँ समुदाय या व्यक्तियों ने वन्यजीव संरक्षण हेतु स्वेच्छा दिखाई हो।
    3. जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36A के अंतर्गत घोषित होते हैं।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1 और 2

    कथन 1 व 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: धारा 36A संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों का प्रावधान है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र इस अधिनियम की श्रेणी ही नहीं हैं — वे यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत पदनामित होते हैं।
  2. निम्नलिखित में से किसमें वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 द्वारा पशुओं की चराई स्पष्ट रूप से निषिद्ध है?

    1. वन्यजीव अभयारण्य
    2. जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का संक्रमण क्षेत्र
    3. राष्ट्रीय उद्यान
    4. समुदाय आरक्षित क्षेत्र
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — राष्ट्रीय उद्यान

    अधिनियम कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी पशु की चराई अनुमत नहीं होगी, इसीलिए यह अधिक कठोर श्रेणी है। अभयारण्य में चराई मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा विनियमित या अनुमत हो सकती है, और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का संक्रमण क्षेत्र ठीक वही है जहाँ लोग रहते व खेती करते हैं।
  3. किसी वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएँ किसकी सिफ़ारिश के बिना नहीं बदली जा सकतीं?

    1. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
    2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
    3. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
    4. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

    2002 के संशोधन से सीमा परिवर्तन हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफ़ारिश आवश्यक है। NTCA बाघ आरक्षित क्षेत्रों की सिफ़ारिश करता है पर हर उद्यान व अभयारण्य का द्वारपाल नहीं; CZA चिड़ियाघरों को विनियमित करता है, और NBA जैविक विविधता अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है।
  4. 2022 में यथासंशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. अधिनियम में अब चार अनुसूचियाँ हैं।
    2. अनुसूचियों में से एक संरक्षित पादप प्रजातियों को सूचीबद्ध करती है।
    3. संशोधित अधिनियम में पीड़क-जंतुओं की पृथक् अनुसूची बनी हुई है।
    उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

    1. केवल एक
    2. केवल दो
    3. तीनों
    4. कोई नहीं
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल दो

    कथन 1 व 2 सही हैं: 2022 के संशोधन ने छह अनुसूचियों को चार किया — I व II पशुओं हेतु, III पौधों हेतु और IV CITES नमूनों हेतु। कथन 3 गलत है, क्योंकि पीड़क-जंतु अनुसूची हटा दी गई; केंद्र अब विनिर्दिष्ट क्षेत्र व अवधि हेतु अधिसूचना द्वारा पीड़क-जंतु घोषित करता है।
  5. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किसके अंतर्गत गठित एक विधिक संस्था है?

    1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
    2. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, उसके 2006 के संशोधन द्वारा
    3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002
    4. वन अधिकार अधिनियम, 2006
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, उसके 2006 के संशोधन द्वारा

    NTCA वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के 2006 के संशोधन से बना और इसने प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन सँभाला। वन अधिकार अधिनियम भी 2006 का है, जो इसे लुभावना गलत उत्तर बनाता है, पर वह वन-निवासियों के अधिकारों से संबंधित है, बाघ प्राधिकरण से नहीं।
  6. निम्नलिखित में से कौन-से अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की अनुसूची I में सूचीबद्ध हैं, जिससे उनके अंतर्गत पर्यावरणीय विवाद अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आते हैं?
    1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
    2. जैविक विविधता अधिनियम, 2002
    3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
    4. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

    1. केवल 1 और 4
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1, 2 और 3
    4. केवल 2, 3 और 4
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल 2 और 3

    सात सूचीबद्ध अधिनियमों (जल 1974, जल उपकर 1977, वन संरक्षण 1980, वायु 1981, पर्यावरण संरक्षण 1986, लोक दायित्व बीमा 1991, जैविक विविधता 2002) में केवल जैविक विविधता अधिनियम व वन (संरक्षण) अधिनियम हैं। वन्यजीव अधिनियम व वन अधिकार अधिनियम — जो सबसे अधिक "पर्यावरणीय" दिखते हैं — दोनों अनुपस्थित हैं।
  7. 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित रामसर अभिसमय का संबंध किससे है?

    1. अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ
    2. संकटग्रस्त प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
    3. वन्य पशुओं की प्रवासी प्रजातियाँ
    4. ख़तरनाक अपशिष्टों का सीमापार संचलन
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ

    रामसर आर्द्रभूमियों की संधि है, जो "विवेकपूर्ण उपयोग" के विचार पर आधारित है और 1975 में प्रभावी हुई। संकटग्रस्त प्रजातियों का व्यापार CITES का विषय है, प्रवासी प्रजातियाँ बॉन अभिसमय (CMS) का, और ख़तरनाक अपशिष्ट बेसल अभिसमय के अंतर्गत आते हैं।
  8. रामसर अभिसमय के अंतर्गत रखा जाने वाला "मॉन्ट्रो रिकॉर्ड" क्या है?

    1. सभी पक्षकारों द्वारा पदनामित आर्द्रभूमियों की पूर्ण सूची
    2. आर्द्रभूमियों के पुनरुद्धार हेतु धन देने वाली निधि
    3. सूखा दिए जाने के बाद हटाई गई आर्द्रभूमियों की सूची
    4. उन रामसर स्थलों का रजिस्टर जहाँ पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं या होने की संभावना है, जिन पर प्राथमिक ध्यान आवश्यक है
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — उन रामसर स्थलों का रजिस्टर जहाँ पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं या होने की संभावना है, जिन पर प्राथमिक ध्यान आवश्यक है

    मॉन्ट्रो रिकॉर्ड संकटग्रस्त रामसर स्थलों को चिह्नित करता है — केवलादेव व लोकटक इसमें हैं। सुधार होने पर कोई स्थल इससे बाहर हो सकता है, जैसे चिल्का 2002 में हुई। यह सभी स्थलों की रामसर सूची नहीं है, और न ही कोई निधि।
  9. जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. यूनेस्को ने मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम 1971 में आरंभ किया।
    2. नीलगिरि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में स्थापित पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था।
    3. जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में मानव बस्ती अनुमत नहीं है।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1 और 2

    कथन 1 व 2 सही हैं; नीलगिरि भारत की योजना के अंतर्गत 1986 में स्थापित हुआ और 2000 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में जुड़ा। कथन 3 गलत है: संक्रमण क्षेत्र लोगों के रहने व काम करने हेतु ही बना है — यही जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान से अलग करता है।
  10. संरक्षण प्रयास और उसके आरंभ वर्ष का निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

    1. प्रोजेक्ट टाइगर — 1973
    2. प्रोजेक्ट एलिफेंट — 1992
    3. मगरमच्छ परियोजना — 1975
    4. प्रोजेक्ट चीता — 2010
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — प्रोजेक्ट चीता — 2010

    प्रोजेक्ट चीता 2022 में आरंभ हुआ, जब नामीबिया से लाए पहले चीते मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए; चीते को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। शेष तीनों युग्म सही हैं।
  11. स्थानीय रूप से "लॉ किन्तांग" कहे जाने वाले पवित्र वन कहाँ पाए जाते हैं?

    1. केरल
    2. राजस्थान
    3. मेघालय
    4. महाराष्ट्र
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — मेघालय

    लॉ किन्तांग मेघालय के पवित्र उपवन हैं, जिनमें मॉफलांग उपवन सबसे प्रसिद्ध है। केरल के पवित्र उपवन कावु, राजस्थान के ओरण और महाराष्ट्र के देवराई कहलाते हैं — प्रत्येक स्थानीय आस्था पर आधारित स्वस्थाने संरक्षण का रूप है।
  12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. 2023 के एक संशोधन ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का नाम बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 कर दिया।
    2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किसी राज्य सरकार को वन भूमि का गैर-वन प्रयोजनों हेतु प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति चाहिए।
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

    दोनों सही हैं। वन भूमि के परिवर्तन हेतु केंद्र की पूर्व स्वीकृति आरंभ से ही 1980 के अधिनियम का मूल है। 2023 के संशोधन ने इसका नाम बदला, इसके दायरे को अधिसूचित या अभिलिखित वन भूमि से जोड़ा, और सीमाओं से 100 km के भीतर रैखिक परियोजनाओं सहित कुछ सामरिक व सुरक्षा परियोजनाओं को छूट दी।
  13. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जन जैव विविधता रजिस्टर कौन तैयार करता है?

    1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
    2. जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ
    3. राज्य जैव विविधता बोर्ड
    4. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ

    प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ स्थानीय संसाधनों व ज्ञान को जन जैव विविधता रजिस्टरों में प्रलेखित करती हैं। त्रिस्तरीय ढाँचे में NBA व राज्य जैव विविधता बोर्ड इनसे ऊपर हैं, और BSI एक सर्वेक्षण संस्थान है जिसे अधिनियम यह कार्य नहीं सौंपता।
  14. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन अपने मुख्यालय वाले नगर के साथ सही युग्मित है?

    1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण — नई दिल्ली
    2. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण — चेन्नई
    3. भारतीय प्राणि सर्वेक्षण — भोपाल
    4. भारतीय वन्यजीव संस्थान — देहरादून
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — भारतीय वन्यजीव संस्थान — देहरादून

    भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है, भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में है, और वनस्पति व प्राणि सर्वेक्षण दोनों का मुख्यालय कोलकाता में है।
  15. निम्नलिखित में से कौन-से स्वस्थाने (in-situ) संरक्षण की विधियाँ हैं?
    1. पवित्र उपवन
    2. बीज बैंक
    3. समुदाय आरक्षित क्षेत्र
    4. निम्नतापीय परिरक्षित जीन बैंक
    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

    1. केवल 2 और 4
    2. केवल 1 और 4
    3. केवल 1 और 3
    4. केवल 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल 1 और 3

    पवित्र उपवन व समुदाय आरक्षित क्षेत्र प्रजातियों की उनके प्राकृतिक आवास में रक्षा करते हैं, अतः दोनों स्वस्थाने हैं। बीज बैंक व निम्नतापीय जीन बैंक आनुवंशिक सामग्री को आवास से दूर संगृहीत करते हैं और बहिःस्थाने हैं — उन्हें कौन चलाता है, इससे यह नहीं बदलता।
  16. निम्नलिखित में से कौन संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा पर्यावरण हेतु किए गए कार्य का सही वर्णन करता है?

    1. इसने स्वस्थ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 में स्पष्ट मौलिक अधिकार बनाया
    2. इसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की
    3. इसने वनों को संघ सूची में स्थानांतरित किया
    4. इसने अनुच्छेद 48A व 51A(g) जोड़े तथा वनों और वन्य पशुओं व पक्षियों के संरक्षण को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — इसने अनुच्छेद 48A व 51A(g) जोड़े तथा वनों और वन्य पशुओं व पक्षियों के संरक्षण को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया

    42वें संशोधन ने अनुच्छेद 48A में नीति-निदेशक तत्व व अनुच्छेद 51A(g) में मौलिक कर्तव्य जोड़ा, और वनों व वन्यजीव संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया — संघ सूची में नहीं। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार न्यायालयों ने अनुच्छेद 21 में पढ़ा, संशोधन द्वारा लिखा नहीं गया।