पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता

प्रत्येक जीव को तीन चीज़ें चाहिए: ऊर्जा, पोषक तत्व और रहने का स्थान। पारिस्थितिकी (ecology) केवल यह अध्ययन है कि प्रकृति इन तीनों को कैसे व्यवस्थित करती है। जब आप समझ जाते हैं कि ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है (सूर्य → पौधा → जंतु, हर चरण पर घटती हुई) जबकि पोषक तत्व चक्रों में घूमते हैं (बार-बार प्रयुक्त होते हैं), तो यह विषय रटने की सूची नहीं, तर्क बन जाता है। यह अध्याय उसी एक विचार से आरंभ करके भारत के हॉटस्पॉट, संरक्षण कानून, बिहार के वन व डॉल्फिन, और अंत में उन जलवायु संधियों तक ले जाता है जिनसे पर्चा प्रश्न पूछता है।

पारितंत्र: घटक एवं आहार शृंखला

पारितंत्र (ecosystem) किसी निश्चित क्षेत्र में जीवों का वह समुदाय है जो अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करता है — एक तालाब, एक वन, अथवा एक धान का खेत भी। इसके ठीक दो प्रकार के घटक होते हैं: जैविक (biotic) अर्थात् सजीव, और अजैविक (abiotic) अर्थात् निर्जीव।

पारितंत्र के घटक
घटकइसमें क्या आता है
अजैविक (निर्जीव)सूर्य प्रकाश, तापमान, जल, वायु, मिट्टी, खनिज, pH
उत्पादक (स्वपोषी)हरे पौधे, शैवाल — प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं
उपभोक्ता (परपोषी)शाकाहारी (प्राथमिक), मांसाहारी (द्वितीयक/तृतीयक), सर्वाहारी
अपघटक (मृतजीवी)जीवाणु व कवक — मृत पदार्थ को पुनः पोषक तत्वों में तोड़ते हैं

आहार शृंखला (food chain) "कौन किसे खाता है" की एक सीधी रेखा है: घास → टिड्डा → मेंढक → साँप → बाज़। परंतु वास्तविक प्रकृति में एक जंतु अनेक चीज़ें खाता है और अनेकों का भोजन बनता है। जब कई आहार शृंखलाएँ जुड़ती हैं तो आहार जाल (food web) बनता है। आहार जाल अधिक स्थिर होता है — यदि एक प्रजाति लुप्त हो जाए तो भक्षक दूसरे शिकार पर चले जाते हैं।

  • चारण आहार शृंखला: जीवित हरे पौधे से आरंभ (घास → हिरण → बाघ)। सीधे सूर्य से संचालित।
  • अपरद आहार शृंखला: मृत कार्बनिक पदार्थ से आरंभ (पत्ती-कचरा → केंचुआ → पक्षी)। वनों में वास्तव में अधिकांश ऊर्जा इसी से प्रवाहित होती है।
🎯 यह क्यों ज़रूरी है
अपघटक दिखने से अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि उनके बिना पोषक तत्व मृत शरीरों में सदा बंद रह जाते और मिट्टी रिक्त हो जाती। उत्पादक ऊर्जा पकड़ते हैं, उपभोक्ता आगे बढ़ाते हैं, परंतु पोषक तत्व केवल अपघटक ही वापस लौटाते हैं। वे पृथ्वी का पुनर्चक्रण विभाग हैं।

ऊर्जा प्रवाह, पिरामिड एवं पोषक चक्र

आहार शृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर (trophic level) है। उत्पादक प्रथम पोषी स्तर हैं, शाकाहारी द्वितीय, और इसी क्रम में आगे। ऊर्जा सूर्य से प्रथम स्तर पर प्रवेश करती है और केवल ऊपर की ओर जाती है — कभी नीचे नहीं लौटती। इस एकतरफ़ा गति को एकदिशीय ऊर्जा प्रवाह कहते हैं।

प्रत्येक स्थानांतरण पर लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुँचती है; शेष ~90% श्वसन व गति में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। यह लिंडेमान का दस प्रतिशत नियम है। इसी कारण आहार शृंखलाएँ छोटी होती हैं — सामान्यतः केवल 4 या 5 कड़ियाँ। पाँच चरणों के बाद किसी अन्य परभक्षी को पालने योग्य ऊर्जा शेष ही नहीं रहती।

तीन पारिस्थितिक पिरामिड
पिरामिडक्या मापा जाता हैक्या उल्टा हो सकता है?
संख्या काप्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्याहाँ — एक बड़ा वृक्ष हज़ारों कीटों को पालता है
जैवभार काजीवों का कुल शुष्क भारहाँ — समुद्र में सूक्ष्म पादपप्लवक अपने से अधिक जैवभार के उपभोक्ता पालते हैं
ऊर्जा काप्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई समय में संचित ऊर्जाकभी नहीं — सदैव सीधा
🎯 ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है
संख्या व भार तो केवल एक क्षणिक चित्र हैं — थोड़ी मात्रा बहुत तेज़ी से पुनः बन सकती है, इसलिए वे पिरामिड उलट सकते हैं। ऊर्जा नहीं उलट सकती, क्योंकि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लागू है: प्रत्येक स्थानांतरण में ऊष्मा नष्ट होती है, अतः हर ऊपरी स्तर में नीचे वाले से कम ऊर्जा ही रहेगी। हानि अनिवार्य है; इसीलिए ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है।

ऊर्जा के विपरीत पोषक तत्व जैव-भू-रासायनिक चक्रों द्वारा पुनर्चक्रित होते हैं। जहाँ मुख्य भंडार वायुमंडल है, वहाँ चक्र गैसीय है (कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन); जहाँ भंडार चट्टान व मिट्टी है, वहाँ चक्र अवसादी व बहुत धीमा है (फॉस्फोरस, सल्फर)।

  • कार्बन चक्र: पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायु से CO₂ लेते हैं; श्वसन, अपघटन, वनाग्नि व जीवाश्म ईंधन के दहन से यह लौटती है। महासागर कार्बन के सबसे बड़े सक्रिय अवशोषक हैं; जीवाश्म ईंधन व कार्बोनेट चट्टानें दीर्घकालिक भंडार हैं।
  • नाइट्रोजन चक्र: वायु में 78% नाइट्रोजन है, पर पौधे उसे सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन स्थिरीकरण (दलहन की जड़ों में राइज़ोबियम, स्वतंत्रजीवी एज़ोटोबैक्टर, तथा तड़ित) → नाइट्रीकरण (नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट बनाता है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट) → पौधे नाइट्रेट सोखते हैं → मृत्यु पर अमोनीकरण → विनाइट्रीकरण (स्यूडोमोनास) मुक्त नाइट्रोजन वायु में लौटाता है।

पारिस्थितिक अनुक्रमण (succession) किसी स्थान पर समय के साथ समुदायों का क्रमिक परिवर्तन है। प्रथम बसने वाले अग्रगामी समुदाय होते हैं (नग्न चट्टान पर शैवाक/लाइकेन, खुले जल में शैवाल) और अंतिम स्थिर अवस्था चरम समुदाय (climax) है। ठंडे लावा जैसी बिल्कुल नई सतह पर अनुक्रमण प्राथमिक है; अग्नि या बाढ़ से खाली हुई भूमि पर, जहाँ मिट्टी पहले से है, यह द्वितीयक है — और इसीलिए बहुत तेज़। जल में आरंभ होने वाला अनुक्रमण जलक्रमक (hydrarch) तथा शुष्क चट्टान पर मरुक्रमक (xerarch) कहलाता है; दोनों मध्यजलीय (mesic) चरम की ओर बढ़ते हैं।

🧠 याद रखने की ट्रिक
नाइट्रोजन चक्र का क्रम याद रखें — "स्थिरीकरण → नाइट्रीकरण → स्वांगीकरण → अमोनीकरण → विनाइट्रीकरण"। और दो नाइट्रीकारक जीवाणुओं के लिए: नाइट्रोसोमोनास → नाइट्राइट, नाइट्रोबैक्टर → नाइट्रेट — छोटा नाम, छोटा शब्द।

जैव विविधता, हॉटस्पॉट एवं रेड लिस्ट

जैव विविधता (biodiversity) — यह शब्द एडवर्ड ओ. विल्सन ने प्रचलित किया — जीवन की विविधता तीन स्तरों पर है। इन्हें सूक्ष्म से विशाल की ओर सीखें: आनुवंशिक (genetic) विविधता (एक ही प्रजाति के भीतर भिन्नता, जैसे धान की सैकड़ों किस्में), प्रजातीय (species) विविधता (किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या), तथा पारितंत्रीय (ecosystem) विविधता (आवासों की विविधता — वन, आर्द्रभूमि, मरुस्थल, मैंग्रोव)।

भारत विश्व के 17 महाविविध (megadiverse) देशों में एक है। विश्व के केवल लगभग 2.4% भूभाग के साथ यह अभिलिखित प्रजातियों का लगभग 8% समेटे हुए है — यह उल्लेखनीय संकेंद्रण हिमालयी, प्रायद्वीपीय, मरुस्थलीय व द्वीपीय जगत के एक ही भूखंड पर मिलने से बना है। जो प्रजातियाँ केवल एक ही क्षेत्र में मिलती हैं, अन्यत्र नहीं, वे स्थानिक (endemic) कहलाती हैं — जैसे पश्चिमी घाट का सिंहपुच्छी मकाक व नीलगिरि तहर, अथवा गिर का एशियाई सिंह।

जैव विविधता हॉटस्पॉट (यह संकल्पना नॉर्मन मायर्स की है) के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं: वहाँ स्थानिक पादप प्रजातियों की बड़ी संख्या हो, तथा वह अपनी मूल वनस्पति का अधिकांश भाग खो चुका हो — अर्थात् वह समृद्ध भी हो और संकटग्रस्त भी। भारत में चार हॉटस्पॉट विस्तृत हैं।

भारत में विस्तृत चार जैव विविधता हॉटस्पॉट
हॉटस्पॉटभारत में विस्तार
हिमालयपूर्वी हिमालय, जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक
इंडो-बर्मापूर्वोत्तर भारत, म्यांमार तक विस्तृत
पश्चिमी घाट व श्रीलंकागुजरात/महाराष्ट्र से केरल तक पश्चिमी घाट की शृंखला
सुंडालैंडभारत में निकोबार द्वीप समूह द्वारा प्रतिनिधित्व
IUCN रेड लिस्ट — मुख्य संकट श्रेणियाँ
श्रेणीअर्थ
विलुप्त (EX)कहीं भी कोई जीव शेष नहीं — जैसे डोडो, भारतीय चीता (स्थानीय रूप से विलुप्त)
गंभीर संकटग्रस्त (CR)जंगल में विलुप्ति का अत्यंत उच्च जोखिम — जैसे सोन चिरैया (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड), घड़ियाल
संकटग्रस्त (EN)अत्यधिक जोखिम — जैसे एशियाई सिंह, बंगाल बाघ, गंगा डॉल्फिन
संवेदनशील (VU)स्थिति न सुधरे तो उच्च जोखिम — जैसे भारतीय गैंडा, भालू
संकट के निकट (NT)अभी संकटग्रस्त नहीं, पर शीघ्र हो सकती है
संकटमुक्त (LC)व्यापक व बहुतायत में — सर्वाधिक सुरक्षित श्रेणी
🧠 याद रखने की ट्रिक
भारत के चार हॉटस्पॉट का क्रम "हि-इं-प-सुं" — हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट व श्रीलंका, सुंडालैंड। और रेड लिस्ट की सीढ़ी में नीचे जाते-जाते सुरक्षा बढ़ती है: EX → CR → EN → VU → NT → LC।

भारत में संरक्षण: विधियाँ, परियोजनाएँ एवं कानून

किसी प्रजाति को बचाने के केवल दो उपाय हैं। उसे वहीं जहाँ वह रहती है सुरक्षित रखना — यह स्वस्थाने (in-situ) संरक्षण है। अथवा उसे बाहर निकालकर अन्यत्र सुरक्षित रखना — यह बहिःस्थाने (ex-situ) संरक्षण है। स्वस्थाने सदा वरीय है, क्योंकि इससे पूरा पारितंत्र बचता है और प्राकृतिक विकास चलता रहता है; बहिःस्थाने आपातकालीन विकल्प है।

स्वस्थाने बनाम बहिःस्थाने संरक्षण
आधारस्वस्थाने (मूल स्थान पर)बहिःस्थाने (स्थान से बाहर)
विचारप्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखनाउसे प्राकृतिक आवास से बाहर, मानव देखरेख में सुरक्षित रखना
उदाहरणराष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, संरक्षण आरक्षित, समुदाय आरक्षित, पवित्र उपवन (sacred groves)प्राणि उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, शुक्राणु व अंडाणु बैंक
उदाहरण (क्रमशः)बाघ आरक्षित क्षेत्र, हाथी आरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि आरक्षित क्षेत्रचिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, द्रव नाइट्रोजन में −196 °C पर निम्नतापीय परिरक्षण (cryopreservation), ऊतक संवर्धन
सबल पक्षपूरा पारितंत्र बचता है; विकास जारी रहता है; प्रति प्रजाति सस्ताआवास नष्ट हो जाने पर भी काम करता है; बंदी प्रजनन संभव
दुर्बल पक्षबड़ी संरक्षित भूमि आवश्यक; स्थानीय जीविका से टकरावछोटा जीन-पूल; जंतु वन्य प्रवृत्ति खो सकते हैं; महँगा
⚠️ राष्ट्रीय उद्यान बनाम अभयारण्य बनाम जीवमंडल आरक्षित
पर्चा इन तीनों को प्रतिवर्ष मिलाता है। (1) वन्यजीव अभयारण्य किसी प्रजाति या प्रजाति-समूह की रक्षा करता है; इसकी सीमाएँ अपरिवर्तनीय नहीं हैं और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (Chief Wildlife Warden) की अनुमति से चराई या वनोपज संग्रह जैसी सीमित गतिविधियाँ हो सकती हैं। (2) राष्ट्रीय उद्यान उच्चतर संरक्षण देता है — यह संपूर्ण पारितंत्र की रक्षा करता है, इसकी सीमाएँ विधि द्वारा नियत हैं, और चराई, निजी अधिकार व मानवीय गतिविधि निषिद्ध हैं। अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया जा सकता है, उलटा कभी नहीं। दोनों वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित होते हैं। (3) जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र इस अधिनियम की श्रेणी ही नहीं है — यह यूनेस्को (MAB कार्यक्रम) का अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जिसके तीन क्षेत्र होते हैं: विधित: संरक्षित क्रोड (core), शोध हेतु बफर, तथा संक्रमण क्षेत्र जहाँ लोग रहते व खेती करते हैं। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य हो सकते हैं।
  • प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 — 9 बाघ आरक्षित क्षेत्रों से आरंभ; आज इसका संचालन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) करता है, जो वन्यजीव अधिनियम के 2006 के संशोधन से बना। बाघों की गणना प्रति चार वर्ष अखिल भारतीय बाघ आकलन द्वारा होती है।
  • प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1992 — हाथियों, उनके आवास व प्रवास गलियारों की रक्षा करता है तथा मानव-हाथी संघर्ष का समाधान करता है। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है।
  • रामसर अभिसमय, 1971 (रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित; 1975 से प्रभावी) — अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की संधि। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी है। भारत की प्रथम रामसर स्थलों में चिल्का झील (ओडिशा) व केवलादेव (भरतपुर, राजस्थान) सम्मिलित थे।
भारत का पर्यावरण विधान — क्रम महत्वपूर्ण है
  1. 1972
    वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम — राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य बनाता है; अनुसूची I सर्वोच्च संरक्षण देती है। इसी वर्ष मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ।
  2. 1974
    जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम — केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करता है।
  3. 1980
    वन (संरक्षण) अधिनियम — राज्य केंद्र की पूर्व स्वीकृति के बिना वन भूमि को गैर-वन उपयोग में परिवर्तित या आरक्षण-मुक्त नहीं कर सकता।
  4. 1981
    वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम — प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की शक्तियाँ वायु तक विस्तृत; बाद में ध्वनि को भी वायु प्रदूषक माना गया।
  5. 1986
    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम — छत्र कानून, जो भोपाल गैस त्रासदी (1984) के पश्चात् पारित हुआ। केंद्र को व्यापक शक्तियाँ देता है; EIA नियम इसी से निकलते हैं।
  6. 2002
    जैविक विविधता अधिनियम — CBD को लागू करता है; त्रिस्तरीय ढाँचा: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण → राज्य जैव विविधता बोर्ड → जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ।
  7. 2006
    वन अधिकार अधिनियम (अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम) — वन निवासियों के व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकार मान्य करता है; ग्राम सभा प्रारंभिक प्राधिकारी है।
  8. 2010
    राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम — विशेषीकृत पर्यावरण न्यायालय बनाता है; मुख्य पीठ नई दिल्ली में, यथासंभव 6 माह में निर्णय आवश्यक।
  9. 2016
    प्रतिपूरक वनरोपण निधि (CAF) अधिनियम — परिवर्तित वन भूमि हेतु एकत्र धन को वनरोपण के लिए राष्ट्रीय व राज्य निधियों (CAMPA) में रखता है।
🧠 याद रखने की ट्रिक
चार प्रदूषण-कालीन कानून याद रखें: वन्यजीव 72, जल 74, वन 80, वायु 81, पर्यावरण 86 — "वन्यजीव-जल, वन-वायु, फिर सबके लिए पर्यावरण"। जाल ध्यान रखें: जल (1974) वायु (1981) से पहले आता है, बाद में नहीं।

बिहार का पर्यावरण: वन, डॉल्फिन एवं आर्द्रभूमि

बिहार एक मैदानी राज्य है — घनी जनसंख्या व सघन कृषि वाला — अतः इसका वन आवरण कम है, भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7–8% (भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के अनुसार लगभग 7.8%), जो लगभग 21% के राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। इसका लगभग समस्त भाग दो क्षेत्रों में है: उत्तर में पश्चिम चंपारण की हिमालयी तराई पट्टी, तथा दक्षिण में कैमूर–रोहतास पठार।

बिहार के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र
संरक्षित क्षेत्रज़िलायह क्यों पूछा जाता है
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ आरक्षित क्षेत्रपश्चिम चंपारणबिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान व एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र; नेपाल सीमा पर तराई वन, नेपाल के चितवन परिदृश्य से सटा
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्यभागलपुरगंगा डॉल्फिन हेतु भारत का एकमात्र अभयारण्य; गंगा का नदीय खंड (सुल्तानगंज–कहलगाँव), 1991 में अधिसूचित
कँवर (कबरताल) झीलबेगूसरायएशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर (oxbow) झील; बिहार का प्रथम रामसर स्थल (2020); मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का प्रमुख पड़ाव
भीमबांध वन्यजीव अभयारण्यमुंगेरखड़गपुर पहाड़ियों पर गर्म जलस्रोतों व साल वनों हेतु प्रसिद्ध
कैमूर वन्यजीव अभयारण्यकैमूर व रोहतासक्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर पठार पर
गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्यगयादक्षिण बिहार का शुष्क पर्णपाती वन, झारखंड सीमा की ओर विस्तृत
📖 गंगा की अंधी डॉल्फिन
गंगा डॉल्फिन (प्लैटानिस्टा गैंगेटिका), जिसे साँस लेते समय की ध्वनि के कारण स्थानीय रूप से "सूँस" कहा जाता है, लगभग अंधी होती है — यह गँदले जल में प्रतिध्वनि-निर्धारण (echolocation) से शिकार करती है। इसे 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और भागलपुर की गंगा इसके अंतिम प्रमुख आश्रयों में एक है। इसी कारण वहाँ विक्रमशिला अभयारण्य बनाया गया। IUCN इसे संकटग्रस्त (Endangered) मानता है।
  • जल-जीवन-हरियाली अभियान — बिहार का प्रमुख राज्य मिशन (2019 में आरंभ) जो जल संरक्षण, जल-स्रोतों के पुनर्जीवन व वृक्षारोपण को जोड़ता है, तथा जिसका घोषित लक्ष्य राज्य के हरित आवरण में पर्याप्त वृद्धि है। इसमें कुओं व आहर-पईन का जीर्णोद्धार तथा छत-वर्षाजल संचयन भी सम्मिलित है।
  • बाढ़: उत्तर बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़-प्रवण क्षेत्र है, क्योंकि नेपाल से आने वाली नदियाँ — कोसी ("बिहार का शोक"), गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक व कमला बलान — तीव्र पहाड़ों से अचानक समतल मैदान पर उतरती हैं, गाद छोड़ती हैं, तल ऊँचा करती हैं और मार्ग बदलती हैं।
  • भूजल संदूषण: नदी के साथ लगे गंगा पट्टी के ज़िलों (जैसे भोजपुर, बक्सर, समस्तीपुर, भागलपुर) में आर्सेनिक गंभीर समस्या है; दक्षिण बिहार के भागों (गया, नवादा, जमुई, बाँका) में फ्लोराइड; तथा उत्तर-पूर्वी ज़िलों (किशनगंज, अररिया, कटिहार) में लोहा (iron)। आर्सेनिक से त्वचा-घाव व कैंसर होते हैं, फ्लोराइड से दाँतों व हड्डियों का फ्लोरोसिस।
⚠️ परीक्षा जाल
झारखंड के संरक्षित क्षेत्रों को बिहार से न जोड़ें। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हज़ारीबाग व दलमा अभयारण्य झारखंड में हैं, जो 2000 से पृथक् राज्य है। बिहार में ठीक एक राष्ट्रीय उद्यान — वाल्मीकि — है, और वही उसका एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। यह भी याद रखें: वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में नहीं।

प्रदूषण, AQI एवं सुपोषण

प्रदूषण पर्यावरण में किसी पदार्थ या ऊर्जा का ऐसी दर से जुड़ना है जो उसके प्रकीर्णन या अवशोषण से तेज़ हो। इसे प्रभावित माध्यम के आधार पर वर्गीकृत करें — फिर प्रदूषक व उनके रोग तार्किक रूप से समझ आते हैं।

प्रदूषण के प्रकार एवं मुख्य प्रदूषक
प्रकारमुख्य प्रदूषकमुख्य प्रभाव
वायुPM2.5, PM10, SO₂, NO₂, CO, धरातलीय ओज़ोन, NH₃, सीसाश्वसन व हृदय रोग; SO₂ व NO₂ से अम्ल वर्षा; धूम-कोहरा
जलमलजल, औद्योगिक बहिःस्राव, उर्वरक अपवाह (नाइट्रेट, फॉस्फेट), भारी धातुएँ, आर्सेनिक, फ्लोराइडसुपोषण; हैज़ा; मिनामाता रोग (पारद); इटाई-इटाई (कैडमियम); फ्लोरोसिस
मृदाकीटनाशक, प्लास्टिक, अधिक उर्वरक, औद्योगिक व खनन अपशिष्टउपजाऊपन की हानि, आहार शृंखला में विषों का जैव आवर्धन
ध्वनियातायात, लाउडस्पीकर, उद्योग, जेनरेटर (डेसिबल, dB में मापा जाता)श्रवण-हानि, उच्च रक्तचाप, निद्रा-बाधा; विधि में वायु प्रदूषक माना गया

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आठ प्रदूषकों को 0 से 500 तक एक संख्या में बदल देता है जिससे आम नागरिक उस दिन की वायु समझ सके। PM10 का अर्थ 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के कण; PM2.5 का अर्थ 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम — यही अधिक ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये नाक व फेफड़ों की रक्षा-पंक्ति पार कर रक्त में पहुँच जाते हैं।

AQI श्रेणियाँ (CPCB)
AQI परिसरश्रेणी
0–50अच्छी
51–100संतोषजनक
101–200मध्यम
201–300खराब
301–400अत्यंत खराब
401–500गंभीर
🎯 यह केवल दिल्ली का नहीं, बिहार का प्रश्न क्यों है
शीत ऋतु में पटना, मुज़फ़्फ़रपुर, गया, बेगूसराय व हाजीपुर नियमित रूप से भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में आते हैं। सिंधु-गंगा का मैदान एक प्राकृतिक जाल है: हिमालय से घिरे समतल बेसिन पर ठंडी, स्थिर वायु नीचे बैठ जाती है, अतः वाहनों, ईंट-भट्ठों, निर्माण-धूल व पराली जलाने का धुआँ फैल नहीं पाता। इसीलिए बिहार के कई नगर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP, 2019) के अंतर्गत गैर-प्राप्ति (non-attainment) नगर हैं, जिसका लक्ष्य कणिकीय प्रदूषण में पर्याप्त कमी है।

सुपोषण (eutrophication) को परिभाषा के रूप में नहीं, शृंखला के रूप में समझें। उर्वरक व मलजल झील में नाइट्रेट व फॉस्फेट जोड़ते हैं → शैवाल बढ़कर शैवाल प्रस्फुटन (algal bloom) बनाते हैं → प्रस्फुटन सूर्य प्रकाश रोकता है और फिर मर जाता है → अपघटक उसे खाते हैं और उनका श्वसन जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग (BOD) बढ़ाता है → घुलित ऑक्सीजन गिर जाती है → मछलियाँ दम घुटने से मरती हैं और झील "मर जाती" है। अतः उच्च BOD का अर्थ गंदा जल है। यह बिहार के चौरों व गोखुर झीलों के लिए वास्तविक संकट है।

जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक प्रतिक्रिया

हरितगृह प्रभाव (greenhouse effect) प्राकृतिक व आवश्यक है: कुछ गैसें लघु-तरंगीय सूर्य प्रकाश को भीतर आने देती हैं परंतु पृथ्वी से लौटती दीर्घ-तरंगीय ऊष्मा को रोक लेती हैं, जिससे ग्रह अन्यथा की तुलना में लगभग 33 °C अधिक गर्म रहता है। इसके बिना पृथ्वी हिमाच्छादित होती। समस्या इस प्रभाव में नहीं — समस्या हमारे अतिरिक्त उत्सर्जन से उत्पन्न संवर्धित हरितगृह प्रभाव में है।

  • मुख्य हरितगृह गैसें: जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मेथेन (CH₄), नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O), ओज़ोन तथा संश्लेषित CFC/HFC। कुल मिलाकर सर्वाधिक योगदान CO₂ का है, परंतु प्रति अणु मेथेन कई गुना अधिक प्रभावी है — यही उसकी अधिक वैश्विक तापन क्षमता (GWP) है।
  • वैश्विक तापन बनाम जलवायु परिवर्तन: वैश्विक तापन केवल औसत तापमान की वृद्धि है। जलवायु परिवर्तन व्यापक परिणामों का समूह है — मानसून प्रतिरूप में बदलाव, अधिक चरम वर्षा व सूखा, हिमनद पीछे हटना, समुद्र-स्तर वृद्धि, चक्रवातों की तीव्रता। तापन कारण है; जलवायु परिवर्तन पूरी कहानी है।
  • ओज़ोन क्षय एक भिन्न समस्या है। समतापमंडल में ओज़ोन परत हमें पराबैंगनी (UV-B) विकिरण से बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) से निकली क्लोरीन ओज़ोन को नष्ट करती है, जिससे अंटार्कटिका पर वह सर्वाधिक क्षीण होती है ("ओज़ोन छिद्र")। इसे वैश्विक तापन से न मिलाएँ — समतापमंडलीय ओज़ोन कवच है, जबकि धरातलीय (क्षोभमंडलीय) ओज़ोन प्रदूषक है। विश्व ओज़ोन दिवस: 16 सितंबर।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय ढाँचा
संधि / संस्थावर्षयह क्या करती है
IPCC (जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल)1988WMO + UNEP द्वारा गठित; यह स्वयं शोध नहीं करता — विद्यमान विज्ञान का आकलन करके आकलन रिपोर्ट देता है
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल1987ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों (CFC) को चरणबद्ध समाप्त करता है; किगाली संशोधन (2016) ने HFC जोड़े, जो ओज़ोन के बजाय जलवायु को हानि पहुँचाते हैं
UNFCCC1992रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अंगीकृत; मूल ढाँचा जिसकी वार्षिक बैठक COP है। "साझी परंतु विभेदित ज़िम्मेदारियों" का सिद्धांत
जैविक विविधता अभिसमय (CBD)1992यह भी रियो से; तीन लक्ष्य — संरक्षण, संपोषणीय उपयोग, तथा लाभों का न्यायपूर्ण बँटवारा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल (2000) जैव सुरक्षा/GMO पर
क्योटो प्रोटोकॉल1997विधित: बाध्यकारी उत्सर्जन-कटौती लक्ष्यों वाली प्रथम संधि, परंतु केवल विकसित (अनुलग्नक-I) देशों हेतु; स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) जैसी बाज़ार व्यवस्थाएँ
नागोया प्रोटोकॉल2010CBD के अंतर्गत — आनुवंशिक संसाधनों की पहुँच व लाभ साझाकरण (ABS) को उन समुदायों के साथ नियंत्रित करता है जिन्होंने उन्हें संरक्षित किया
पेरिस समझौता2015COP-21 में अंगीकृत; सभी देश स्वघोषित NDC के माध्यम से भाग लेते हैं। लक्ष्य: तापन को 2 °C से पर्याप्त नीचे रखना, तथा पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 °C तक सीमित करने का प्रयास
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शास्त्रीय भेद: क्योटो = ऊपर-से-नीचे व बाध्यकारी, केवल विकसित देशों हेतु। पेरिस = नीचे-से-ऊपर व सार्वभौमिक, प्रत्येक देश अपना NDC स्वयं तय करता है। जोड़े भी स्पष्ट रखें — मॉन्ट्रियल (1987) ओज़ोन परत हेतु है, जलवायु हेतु नहीं; UNFCCC व CBD 1992 में रियो में जन्मे जुड़वाँ हैं; तथा IPCC (1988) UNFCCC से पहले का है और वैज्ञानिक संस्था है, संधि नहीं।

भारत का पक्ष समता पर आधारित है: हमारा ऐतिहासिक व प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है, अतः कटौती का भार विभेदित होना चाहिए। अपने अद्यतन NDC (2022) में भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता 45% घटाने तथा 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दी। COP-26 (ग्लासगो, 2021) में भारत ने "पंचामृत" लक्ष्य घोषित किए, जिनमें 2070 तक शुद्ध-शून्य (net-zero) उत्सर्जन सम्मिलित है, तथा व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन का LiFE (पर्यावरण हेतु जीवनशैली) विचार प्रस्तुत किया।

  • जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC, 2008) आठ राष्ट्रीय मिशनों से चलती है: सौर; उन्नत ऊर्जा दक्षता; संपोषणीय आवास; जल; हिमालयी पारितंत्र संरक्षण; हरित भारत; संपोषणीय कृषि; तथा जलवायु परिवर्तन हेतु सामरिक ज्ञान।
  • राज्य अपनी जलवायु परिवर्तन राज्य कार्य योजनाएँ बनाते हैं; बिहार की प्राथमिकताएँ हैं बाढ़ प्रबंधन, कृषि को सूखा-सह बनाना, भूजल गुणवत्ता व हरित आवरण का विस्तार।

मुख्य बिंदु

  • ऊर्जा प्रवाह एकदिशीय है और 10% नियम (लिंडेमान) मानता है — इसीलिए आहार शृंखलाओं में केवल 4–5 कड़ियाँ होती हैं और ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, जबकि संख्या व जैवभार के पिरामिड उल्टे हो सकते हैं।
  • जैव विविधता के तीन स्तर — आनुवंशिक, प्रजातीय, पारितंत्रीय। भारत 17 महाविविध देशों में एक है और इसमें चार हॉटस्पॉट हैं: हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट व श्रीलंका, सुंडालैंड (निकोबार)।
  • स्वस्थाने = राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जीवमंडल आरक्षित, संरक्षण व समुदाय आरक्षित, पवित्र उपवन। बहिःस्थाने = चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, बीज/जीन बैंक, निम्नतापीय परिरक्षण। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को का पदनाम है, वन्यजीव अधिनियम की श्रेणी नहीं।
  • कानून क्रम: वन्यजीव 1972 → जल 1974 → वन (संरक्षण) 1980 → वायु 1981 → पर्यावरण (संरक्षण) 1986 → जैविक विविधता 2002 → वन अधिकार 2006 → NGT 2010 → CAF 2016। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992।
  • बिहार: वाल्मीकि (पश्चिम चंपारण) राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान व एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है; विक्रमशिला (भागलपुर) भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है (डॉल्फिन = राष्ट्रीय जलीय जीव, 2009); कँवर/कबरताल झील (बेगूसराय) एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील व बिहार का प्रथम रामसर स्थल (2020) है।
  • बिहार का वन आवरण क्षेत्र का केवल लगभग 7–8% है (ISFR 2021 ≈ 7.8%), जो पश्चिम चंपारण व कैमूर–रोहतास पट्टी में केंद्रित है; जल-जीवन-हरियाली जल व हरित आवरण हेतु राज्य मिशन है। पटना व मुज़फ़्फ़रपुर भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में आते हैं; आर्सेनिक गंगा पट्टी को व फ्लोराइड दक्षिण बिहार के भागों को प्रभावित करता है।
  • जलवायु ढाँचा: IPCC 1988 → मॉन्ट्रियल 1987 (ओज़ोन) → UNFCCC व CBD 1992 (रियो) → क्योटो 1997 (बाध्यकारी, केवल विकसित) → नागोया 2010 → पेरिस 2015 (2 °C से नीचे / 1.5 °C, सार्वभौमिक NDC)। भारत: 2030 तक 45% उत्सर्जन-तीव्रता कटौती व ~50% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता; 2070 तक शुद्ध-शून्य; NAPCC में 8 मिशन।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. लिंडेमान के दस प्रतिशत नियम के अनुसार, एक पोषी स्तर से अगले स्तर तक लगभग कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है?

    1. 1%
    2. 10%
    3. 50%
    4. 90%
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 10%

    एक पोषी स्तर की केवल लगभग 10% ऊर्जा अगले स्तर तक जाती है; लगभग 90% श्वसन व क्रियाओं में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसी हानि के कारण आहार शृंखलाएँ लगभग 4–5 कड़ियों तक सीमित रहती हैं।
  2. पारिस्थितिक पिरामिडों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें:
    1. संख्या का पिरामिड कभी-कभी उल्टा हो सकता है।
    2. ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

    दोनों सही हैं। एक बड़ा वृक्ष हज़ारों कीटों को पालता है, जिससे संख्या का पिरामिड उल्टा हो जाता है, और समुद्री पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड उल्टा दिख सकता है। परंतु प्रत्येक स्थानांतरण पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा नष्ट होती है (ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम), अतः हर ऊपरी स्तर में सदा कम ऊर्जा रहती है — ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता।
  3. निम्न में से कौन भारत में विस्तृत जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है?

    1. हिमालय
    2. इंडो-बर्मा
    3. पश्चिमी घाट व श्रीलंका
    4. थार मरुस्थल
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — थार मरुस्थल

    भारत में चार हॉटस्पॉट विस्तृत हैं: हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट व श्रीलंका, तथा सुंडालैंड (निकोबार द्वीपों द्वारा प्रतिनिधित्व)। थार मरुस्थल जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है।
  4. निम्न में से कौन बहिःस्थाने (ex-situ) संरक्षण का उदाहरण है?

    1. राष्ट्रीय उद्यान
    2. वन्यजीव अभयारण्य
    3. निम्नतापीय परिरक्षण वाला बीज बैंक
    4. पवित्र उपवन
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — निम्नतापीय परिरक्षण वाला बीज बैंक

    बहिःस्थाने संरक्षण किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखता है — चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, बीज व जीन बैंक, निम्नतापीय परिरक्षण, ऊतक संवर्धन। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य व पवित्र उपवन सभी स्वस्थाने हैं।
  5. संरक्षित क्षेत्रों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें:
    1. राष्ट्रीय उद्यान में चराई व मानवीय गतिविधि सामान्यतः अनुमत नहीं है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में अनुमति से कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं।
    2. जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत बनाई गई संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी है।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1

    कथन 1 सही है — राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य से कठोर संरक्षण देता है। कथन 2 गलत है: जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम का पदनाम है, जिसमें क्रोड, बफर व संक्रमण क्षेत्र होते हैं, और यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 द्वारा बनाई गई श्रेणी नहीं है।
  6. बिहार का प्रथम रामसर स्थल कँवर (कबरताल) झील किस ज़िले में स्थित है?

    1. भागलपुर
    2. बेगूसराय
    3. पश्चिम चंपारण
    4. मुंगेर
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — बेगूसराय

    कँवर (कबरताल) झील बेगूसराय ज़िले में है। इसे एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील कहा जाता है और यह 2020 में बिहार का प्रथम रामसर स्थल बनी। भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि, तथा मुंगेर में भीमबांध है।
  7. बिहार के वन्यजीवन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें:
    1. पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान तथा एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है।
    2. भागलपुर के विक्रमशिला अभयारण्य में संरक्षित गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

    दोनों सही हैं। नेपाल सीमा पर पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान व एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और भागलपुर का विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य इसे समर्पित भारत का एकमात्र अभयारण्य है।
  8. 2015 का पेरिस समझौता वैश्विक औसत तापमान की वृद्धि को किस स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य रखता है:

    1. पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 °C से पर्याप्त नीचे, तथा 1.5 °C तक सीमित करने का प्रयास
    2. पूर्व-औद्योगिक स्तर से ठीक 3 °C
    3. 1990 के स्तर से 5 °C नीचे
    4. कोई तापमान लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 °C से पर्याप्त नीचे, तथा 1.5 °C तक सीमित करने का प्रयास

    पेरिस समझौता (COP-21, 2015) तापन को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 °C से पर्याप्त नीचे रखने तथा 1.5 °C तक सीमित करने के प्रयास का लक्ष्य रखता है। केवल विकसित देशों पर बाध्यकारी क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत, पेरिस सार्वभौमिक है और स्वघोषित राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (NDC) से चलता है। भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का संकल्प लिया है।