संविधान का निर्माण — एक नए युग की शुरुआत (1946–1950)

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, संविधान सभा में लगभग तीन वर्षों की बहस के बाद — ऐसी बहस जो विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा, रियासतों के एकीकरण, और इस गहरी अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में हुई कि एक विशाल और विविध देश को एक साथ कैसे रखा जाए। यह अध्याय देखता है कि संविधान किसने बनाया, उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत दृष्टि क्या थी, और किन तर्कों ने इसकी मुख्य विशेषताओं को आकार दिया: अल्पसंख्यकों के अधिकार और पृथक निर्वाचिका का प्रश्न, केंद्र और राज्यों की शक्तियाँ, और राष्ट्रभाषा। पेपर नाम और तिथियाँ पूछता है, और सदस्यों द्वारा लिए गए पक्ष भी — और, जैसा पुस्तक दिखाती है, संविधान सहमति के साथ-साथ असहमति से भी निकला।

उथल-पुथल का समय, और संविधान सभा का गठन

संविधान निर्माण से ठीक पहले के वर्ष असाधारण रूप से अशांत थे: बड़ी आशा का, पर मोहभंग का भी समय। भारत छोड़ो संघर्ष, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फ़ौज के प्रयास, 1946 में बंबई और अन्य नगरों में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों का विद्रोह, और मज़दूरों व किसानों के जन-आंदोलन इससे पहले हो चुके थे; फिर 1946–47 के सांप्रदायिक दंगे आए, और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता विभाजन के साथ आई। रियासतों को भी नए राष्ट्र में एकीकृत करना था।

संविधान सभा के सदस्य सार्वभौम मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। 1945–46 की सर्दियों में प्रांतीय चुनाव हुए थे, और फिर प्रांतीय विधायिकाओं ने संविधान सभा के प्रतिनिधि चुने। जो सभा बनी उस पर एक दल, कांग्रेस, का प्रभुत्व था, जिसने सामान्य सीटों पर भारी जीत पाई, जबकि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित अधिकांश सीटें जीतीं। लीग ने पाकिस्तान और अलग संविधान की अपनी माँग पर ज़ोर देते हुए सभा का बहिष्कार किया। फिर भी कांग्रेस स्वयं एक व्यापक निकाय थी: इसके सदस्य विविध मत रखते थे, और सभा में ऐसे सदस्य भी थे जो कांग्रेस के नहीं थे। चर्चाएँ जनता द्वारा अख़बारों और प्रेस में आलोचना-प्रत्यालोचना के माध्यम से व्यक्त मतों से भी प्रभावित हुईं।

संविधान सभा — प्रमुख तिथियाँ
  1. 9 दिसंबर 1946
    संविधान सभा की पहली बैठक
  2. 13 दिसंबर 1946
    जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं
  3. 15 अगस्त 1947
    स्वतंत्रता, विभाजन के साथ
  4. 26 नवंबर 1949
    ग्यारह सत्रों और 165 दिनों में फैली बैठकों के बाद संविधान अंगीकृत
  5. 26 जनवरी 1950
    संविधान लागू होता है
प्रभावशाली स्वर
सदस्यभूमिका
जवाहरलाल नेहरूउद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया; राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव भी रखा
वल्लभ भाई पटेलअधिकतर पर्दे के पीछे काम किया, रिपोर्टें तैयार कीं और विरोधी मतों में सामंजस्य बिठाया
राजेंद्र प्रसादसभा के अध्यक्ष, चर्चा को रचनात्मक दिशा में चलाया
बी. आर. आंबेडकरप्रारूप समिति के अध्यक्ष; प्रारूप संविधान को सभा में पारित करवाया
के. एम. मुंशी और अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यरप्रारूप समिति के वकील — क्रमशः गुजरात और मद्रास से
बी. एन. रावभारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार, जिन्होंने अन्य देशों के संविधानों पर पृष्ठभूमि पत्र तैयार किए
एस. एन. मुखर्जीमुख्य प्रारूपकार, जिन्होंने जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट क़ानूनी भाषा में ढाला

संविधान की दृष्टि — उद्देश्य प्रस्ताव

13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसने भारत को "स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य" घोषित किया, नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी, और आश्वासन दिया कि "अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, तथा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएँगे"। इसे प्रस्तुत करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयास को स्वाधीनता और स्वतंत्रता के संघर्षों के लंबे इतिहास में रखा, अमेरिकी और फ़्रांसीसी क्रांतियों का स्मरण किया, पर तर्क दिया कि भारत केवल उनकी नक़ल नहीं करेगा: संविधान को लोगों और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप होना था।

ℹ️ "जनता की इच्छा" — एक आलोचना
कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को सभा पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का काला हाथ दिखाई देता था। उन्होंने सदस्यों से अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्त होने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि सभा ब्रिटिश योजनाओं के अधीन काम कर रही है और ब्रिटिश तोपें अभी भी मौजूद हैं — अतः सभा को प्राप्त स्वतंत्रता सीमित है। नेहरू ने उत्तर दिया कि सभा, यद्यपि अंग्रेज़ों के अधीन बनी, अपना अधिकार जनता और राष्ट्रीय आंदोलन से प्राप्त करती है।

अधिकारों की परिभाषा — पृथक निर्वाचिका, दलित जातियाँ और आदिवासी

27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी. पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका जारी रखने के लिए सशक्त अपील की, यह तर्क देते हुए कि अल्पसंख्यक हर देश में होते हैं और केवल ऐसा राजनीतिक ढाँचा, जिसमें उनका अपना स्वर हो, उन्हें सुरक्षित अनुभव कराएगा। अधिकांश राष्ट्रवादियों ने उनका विरोध किया। उनके लिए पृथक निर्वाचिका अंग्रेज़ों द्वारा लोगों को बाँटने के लिए जानबूझकर लाया गया उपाय था, और उसे उस सांप्रदायिक राजनीति के लिए उत्तरदायी माना गया जो विभाजन तक ले गई। गोविंद बल्लभ पंत ने तर्क दिया कि पृथक निर्वाचिका न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वह अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग-थलग कर देगी, उन्हें असुरक्षित बनाएगी और सरकार में किसी प्रभावी भागीदारी से वंचित करेगी। 1949 तक सभा के अधिकांश मुस्लिम सदस्य सहमत थे कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध है, और संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया।

  • "हमें इस प्रस्ताव से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी": किसान आंदोलन के नेता रहे समाजवादी एन. जी. रंगा ने आग्रह किया कि "अल्पसंख्यक" शब्द की व्याख्या आर्थिक संदर्भ में की जाए — असली अल्पसंख्यक ग़रीब और दबे-कुचले हैं — और कि क़ानून द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का तब तक कम अर्थ है जब तक उनके उपभोग की परिस्थितियाँ न बनाई जाएँ।
  • आदिवासी: जनजातियों की ओर से बोलते हुए जयपाल सिंह ने तर्क दिया कि उन्हें हाशिये पर धकेला और बेदख़ल किया गया है, और उन्हें संरक्षण तथा मुख्यधारा में लाने वाली नीतियों की आवश्यकता है — विधायिका में सीटों के आरक्षण सहित, ताकि वे अपनी बात सुना सकें।
  • दलित जातियाँ: दलित जातियों के सदस्यों ने बल दिया कि अस्पृश्यता की समस्या केवल संरक्षण और सुरक्षा उपायों से हल नहीं हो सकती; उनकी निर्योग्यताएँ जाति-समाज के सामाजिक मानदंडों और नैतिक मूल्यों से उपजी थीं। सभा ने अंततः संस्तुति की कि अस्पृश्यता समाप्त की जाए, हिंदू मंदिर सभी जातियों के लिए खोले जाएँ, और सबसे निचली जातियों के लिए विधायिकाओं में सीटें और सरकारी कार्यालयों में नौकरियाँ आरक्षित की जाएँ।
⚠️ पोकर बहादुर पक्ष में; पंत विपक्ष में
पेपर पूछता है कि किस सदस्य ने किस पक्ष का तर्क दिया। बी. पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में अपील की; गोविंद बल्लभ पंत ने तर्क दिया कि यह स्वयं अल्पसंख्यकों को हानि पहुँचाएगी। एन. जी. रंगा ने अल्पसंख्यकों को आर्थिक रूप से परिभाषित किया; सोमनाथ लाहिड़ी ने सभा पर ब्रिटिश प्रभाव की चेतावनी दी।

राज्य की शक्तियाँ, और राष्ट्र की भाषा

प्रारूप संविधान में विषयों की तीन सूचियाँ थीं: संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची के विषय केंद्र के अधिकार में थे, राज्य सूची के राज्यों में निहित थे, और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों क़ानून बना सकते थे — पर अन्य संघों की तुलना में कहीं अधिक विषय संघ के अनन्य नियंत्रण में रखे गए, और अधिक समवर्ती सूची में भी। खनिजों और प्रमुख उद्योगों पर भी संघ का नियंत्रण था, और अनुच्छेद 356 ने केंद्र को राज्यपाल की संस्तुति पर राज्य प्रशासन अपने हाथ में लेने की शक्ति दी। मद्रास के के. संथानम ने तर्क दिया कि केवल राज्यों को ही नहीं, केंद्र को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है — कि अत्यधिक बोझ वाला केंद्र कमज़ोर होगा — और कि राज्यों के पास केंद्र पर निर्भर रहने के बजाय पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए। पर विभाजन की हिंसा ने सशक्त केंद्र का पक्ष मज़बूत किया: आंबेडकर ने घोषणा की थी कि वे "एक सशक्त और एकीकृत केंद्र" चाहते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाए गए केंद्र से कहीं अधिक सशक्त, और अधिकांश सदस्य सहमत थे।

1930 के दशक तक कांग्रेस मान चुकी थी कि हिंदुस्तानी — हिंदी और उर्दू का मिश्रण, जिसे जनता का बड़ा भाग बोलता था — राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और महात्मा गांधी मानते थे कि यह विविध समुदायों के बीच संवाद की आदर्श भाषा होगी। पर हिंदी और उर्दू एक-दूसरे से दूर होती जा रही थीं, और सभा में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी आर. वी. धुलेकर ने आक्रामक रूप से माँग की कि संविधान-निर्माण की भाषा हिंदी हो। सभा की भाषा समिति ने एक समझौता प्रस्तुत किया: देवनागरी लिपि में हिंदी राजभाषा होगी, पर हिंदी की ओर संक्रमण धीरे-धीरे होगा, और पहले पंद्रह वर्षों तक सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रहेगा। हर प्रांत को प्रांत के भीतर सरकारी कार्य के लिए किसी एक क्षेत्रीय भाषा को चुनने की अनुमति होनी थी। दक्षिण के सदस्यों, जैसे मद्रास की श्रीमती जी. दुर्गाबाई, ने चेताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत प्रबल है, और इसे आक्रामक रूप से थोपने से ग़ैर-हिंदी भाषियों में भय उत्पन्न होगा।

🧠 राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं
समझौते ने देवनागरी में हिंदी को राजभाषा बनाया, पंद्रह वर्ष तक अंग्रेज़ी जारी रहने के साथ — इसने कोई "राष्ट्रभाषा" घोषित नहीं की। पेपर "हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया" और "दोनों लिपियों में हिंदुस्तानी अपनाई गई" को भ्रामक विकल्प के रूप में देता है।

मुख्य बिंदु

  • संविधान सभा 1945–46 में चुनी गई प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा चुनी गई, सार्वभौम मताधिकार से नहीं; मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया।
  • इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ग्यारह सत्रों में 165 दिन बैठकें हुईं, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
  • राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे; आंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे; बी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार और एस. एन. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे।
  • नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों के साथ "स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य" की घोषणा थी।
  • बी. पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में तर्क दिया; जी. बी. पंत ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों को हानि पहुँचाएगी; संविधान में इसका प्रावधान नहीं हुआ।
  • संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ हैं, सशक्त केंद्र के साथ; अनुच्छेद 356 केंद्र को राज्य प्रशासन अपने हाथ में लेने देता है।
  • देवनागरी में हिंदी राजभाषा बनी, पंद्रह वर्ष तक अंग्रेज़ी जारी रहने और प्रांतों को क्षेत्रीय भाषा चुनने की स्वतंत्रता के साथ।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए?

    1. 1946 में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा
    2. राष्ट्रवादी नेताओं में से वायसराय के मनोनयन द्वारा
    3. 1945–46 में चुनी गई प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा
    4. केवल कांग्रेस कार्य समिति द्वारा
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1945–46 में चुनी गई प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा

    1945–46 की सर्दियों के प्रांतीय चुनावों से बनी विधायिकाओं ने फिर संविधान सभा के प्रतिनिधि चुने, अतः इसके सदस्य सार्वभौम मताधिकार से नहीं चुने गए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार वह था जिसे सभा ने भविष्य के लिए अपनाया, इसीलिए वह उसके अपने चुनाव की पद्धति के रूप में लुभाता है।
  2. संविधान सभा के सदस्य को उनकी भूमिका से मिलाइए। A. राजेंद्र प्रसाद B. बी. आर. आंबेडकर C. बी. एन. राव D. एस. एन. मुखर्जी — 1. मुख्य प्रारूपकार 2. सभा के अध्यक्ष 3. भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार 4. प्रारूप समिति के अध्यक्ष

    1. A-4, B-2, C-3, D-1
    2. A-2, B-4, C-3, D-1
    3. A-2, B-4, C-1, D-3
    4. A-2, B-3, C-4, D-1
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A-2, B-4, C-3, D-1

    राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे; आंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे; बी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे; एस. एन. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे। सबसे आम भ्रम दोनों "अध्यक्षीय" भूमिकाओं के बीच है — प्रसाद ने पूरी सभा की अध्यक्षता की, आंबेडकर ने उसकी प्रारूप समिति की।
  3. पृथक निर्वाचिका पर बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने तर्क दिया कि यह:

    1. अल्पसंख्यकों को अपना स्वर देने के लिए आवश्यक है
    2. दलित जातियों और जनजातियों तक बढ़ाई जानी चाहिए
    3. दस वर्षों तक रखी जाए और फिर समीक्षा हो
    4. अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग-थलग कर स्वयं उन्हें हानि पहुँचाएगी
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग-थलग कर स्वयं उन्हें हानि पहुँचाएगी

    पंत ने तर्क दिया कि पृथक निर्वाचिका न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि स्वयं अल्पसंख्यकों के लिए हानिकारक है, उन्हें अलग-थलग कर सरकार में प्रभावी भागीदारी से वंचित करती है। "अपना स्वर" वाला विकल्प बी. पोकर बहादुर का पक्ष है, जिन्होंने 27 अगस्त 1947 को पृथक निर्वाचिका के लिए अपील की — पेपर यह प्रश्न दोनों वक्ताओं को उलटने के इर्द-गिर्द बनाता है।
  4. संविधान सभा की भाषा समिति द्वारा प्रस्तुत भाषा-समझौते में प्रावधान था कि:

    1. देवनागरी और फ़ारसी दोनों लिपियों में लिखी हिंदुस्तानी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाई जाएगी
    2. देवनागरी में हिंदी राजभाषा होगी, और पंद्रह वर्षों तक सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी जारी रहेगी
    3. अंग्रेज़ी स्थायी रूप से एकमात्र राजभाषा होगी
    4. हर प्रांत 1950 से सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करेगा
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — देवनागरी में हिंदी राजभाषा होगी, और पंद्रह वर्षों तक सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी जारी रहेगी

    समझौते ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा बनाया, धीरे-धीरे संक्रमण और पहले पंद्रह वर्षों तक सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी के प्रयोग के साथ; प्रांत अपने कार्य के लिए क्षेत्रीय भाषा चुन सकते थे। दो लिपियों में हिंदुस्तानी गांधी की पसंद थी, इसीलिए वह विकल्प लुभाता है, पर सभा ने उसे नहीं अपनाया।
  5. अभिकथन (A): 1949 में बने संविधान ने एक सशक्त केंद्र बनाया। कारण (R): विभाजन की हिंसा ने अधिकांश सदस्यों को विश्वास दिलाया कि देश को एक साथ रखने के लिए सशक्त केंद्र आवश्यक है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    संघ सूची लंबी थी, अनेक विषय समवर्ती थे, और अनुच्छेद 356 केंद्र को राज्य अपने हाथ में लेने देता था — और पुस्तक इसे सीधे विभाजन की हिंसा से जोड़ती है, जिसने अधिकांश सदस्यों को सशक्त केंद्र आवश्यक लगने लगा। R, A की व्याख्या करता है। राज्यों के पक्ष के तर्क, जैसे के. संथानम के, सुने गए पर प्रभावी नहीं हुए, अतः वे R को असत्य नहीं बनाते।
  6. कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए: (A) संविधान लागू होता है (B) उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होता है (C) बी. पोकर बहादुर पृथक निर्वाचिका के लिए अपील करते हैं (D) संविधान सभा की पहली बैठक होती है

    1. D, C, B, A
    2. B, D, C, A
    3. D, B, A, C
    4. D, B, C, A
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — D, B, C, A

    सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, पोकर बहादुर 27 अगस्त 1947 को बोले, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रस्ताव पहली बैठक के चार दिन बाद आया, पहले नहीं — उसमें कुछ प्रस्तुत करने से पहले सभा का अस्तित्व होना आवश्यक था।
  7. समाजवादी और किसान नेता एन. जी. रंगा ने संविधान सभा में तर्क दिया कि "अल्पसंख्यक" शब्द को समझा जाना चाहिए:

    1. केवल धर्म के संदर्भ में
    2. भाषा और क्षेत्र के संदर्भ में
    3. आर्थिक संदर्भ में — असली अल्पसंख्यक ग़रीब और दबे-कुचले हैं
    4. उन राजाओं और ज़मींदारों के रूप में जिन्होंने सत्ता खो दी थी
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — आर्थिक संदर्भ में — असली अल्पसंख्यक ग़रीब और दबे-कुचले हैं

    रंगा ने आग्रह किया कि अल्पसंख्यकों की व्याख्या आर्थिक रूप से की जाए: असली अल्पसंख्यक ग़रीब और दबे-कुचले हैं, और उपभोग की परिस्थितियों के बिना क़ानूनी अधिकारों का कम अर्थ है। धर्म पृथक निर्वाचिका की बहस का ढाँचा था, इसीलिए वह लुभावना उत्तर है, पर रंगा का बिंदु ठीक उससे आगे जाना था।
  8. 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ने क्या नहीं किया?

    1. भारत को "स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य" घोषित किया
    2. नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी
    3. धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान किया
    4. अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का वचन दिया
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान किया

    प्रस्ताव ने संप्रभु गणराज्य घोषित किया, न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी, और अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपायों का वचन दिया — पर पृथक निर्वाचिका का प्रावधान नहीं किया, जिसका अधिकांश राष्ट्रवादियों ने विरोध किया और जिसे संविधान ने छोड़ दिया। "अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय" को आसानी से पृथक निर्वाचिका पढ़ लिया जाता है, यही जाल है।