बैंकिंग संचालन और शब्दावली
KYC और धन-शोधन निवारण
KYC (अपने ग्राहक को जानिए) बैंक का वह दायित्व है जिसमें वह संबंध के आरंभ में और उसके दौरान ग्राहक तथा खाते के पीछे के हितलाभकारी स्वामी की पहचान व सत्यापन करता है। इसका आधार धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और RBI का KYC मास्टर निदेश (2016, बाद में संशोधित) है। उद्देश्य अपराध की आय छिपाने में खातों का दुरुपयोग रोकना है; इस प्रक्रिया को ग्राहक उचित सतर्कता (CDD) कहते हैं।
- मास्टर निदेश में सूचीबद्ध आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (OVD): पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या धारण का प्रमाण, मतदाता पहचान-पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का पत्र।
- केवल पते हेतु मान्य OVD: हाल का उपयोगिता बिल (दो माह से अधिक पुराना नहीं), संपत्ति या नगर-कर रसीद, पेंशन भुगतान आदेश या नियोक्ता का आवास-पत्र; तब ग्राहक को तीन माह में वर्तमान पते वाला OVD देना होता है।
- OVD न रखने वालों हेतु लघु खाता: वर्ष में जमा ₹1 लाख तक, मासिक निकासी व अंतरण ₹10,000 तक, शेष कभी ₹50,000 से अधिक नहीं; यह 12 माह चलता है, OVD हेतु आवेदन करने पर 12 माह और बढ़ सकता है (अक्टूबर 2026 तक, मास्टर निदेश के अनुसार)।
- V-CIP (वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) निर्धारित मानकों पर खरी उतरने पर चेहरे की पहचान सहित लाइव वीडियो से आमने-सामने के समतुल्य पहचान की अनुमति देती है।
KYC एक बार का कार्य नहीं है। अभिलेख ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुसार आवधिक अद्यतन से ताज़ा किए जाते हैं: खाता खोलने या पिछले अद्यतन से गिनकर कम-से-कम उच्च-जोखिम के लिए दो वर्ष, मध्यम-जोखिम के लिए आठ वर्ष तथा निम्न-जोखिम के लिए दस वर्ष में एक बार। केंद्रीय KYC अभिलेख रजिस्ट्री (CKYCR) डिजिटल KYC अभिलेख रखती है ताकि एक बार सत्यापित ग्राहक को दूसरी संस्था में पूरी प्रक्रिया दोहरानी न पड़े।
परक्राम्य लिखत, चेक और मांग ड्राफ़्ट
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 तीन परक्राम्य लिखतें मानता है: वचन-पत्र, विनिमय-पत्र और चेक। चेक किसी निर्दिष्ट बैंकर पर आहरित तथा माँग पर देय विनिमय-पत्र है। तीन पक्ष होते हैं: आहर्ता (जो हस्ताक्षर करता है और खाते का स्वामी है), आहरिती (बैंक) तथा आदाता (जिसे धन मिलता है)। परक्राम्य का अर्थ है सुपुर्दगी या पृष्ठांकन व सुपुर्दगी से हस्तांतरणीय, ताकि सम्यक् अनुक्रम धारक को अच्छा स्वत्व मिले।
| रेखांकन | अर्थ |
|---|---|
| खुला चेक | वाहक काउंटर पर नकद करा सकता है |
| सामान्य रेखांकन (दो समानांतर रेखाएँ) | भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से, काउंटर पर नकद नहीं |
| 'खाता आदाता' रेखांकन | संग्राहक बैंकर केवल आदाता के खाते में जमा करे |
| विशेष रेखांकन (रेखाओं के बीच बैंक का नाम) | केवल उस नामित बैंक को देय |
वैधता। 1 अप्रैल 2012 से RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि चेक, ड्राफ़्ट या पे-ऑर्डर उसकी तिथि से तीन माह के बाद प्रस्तुत हो तो भुगतान न करें। उसके बाद प्रस्तुत चेक बासी है। उत्तर-दिनांकित चेक पर भविष्य की तिथि होती है और उससे पहले भुगतान नहीं हो सकता; पूर्व-दिनांकित पर बीती तिथि होती है।
अनादर। जब चेक अपर्याप्त निधि के कारण या राशि बैंक से किए प्रबंध से अधिक होने पर लौटता है, तब धारा 138 उसे आपराधिक अपराध बनाती है, पर केवल तब जब चरण क्रम से हों:
(1) चेक वैधता-अवधि में प्रस्तुत हो;
(2) बिना भुगतान लौटे;
(3) आदाता लौटने की जानकारी से 30 दिन के भीतर लिखित माँग-सूचना भेजे;
(4) आहर्ता सूचना पाने के 15 दिन के भीतर भुगतान न करे;
(5) आदाता उस अवधि के बाद एक माह में शिकायत दाखिल करे। दंड दो वर्ष तक का कारावास, या चेक राशि से दुगुने तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है।
मांग ड्राफ़्ट (DD) बैंक द्वारा स्वयं पर (अपनी किसी शाखा पर) आहरित होता है, अग्रिम भुगतान लेकर, नामित आदाता को नामित स्थान पर देय। बैंक धन पहले ही पा चुका होता है, इसलिए खरीदार के खाते में निधि न होने से DD अनादरित नहीं हो सकता; इसी कारण शुल्क व जमा के लिए उस पर भरोसा किया जाता है। आज चेक का समाशोधन चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) से होता है: भौतिक चेक प्रस्तुतकर्ता बैंक पर रुक जाता है और केवल उसका प्रतिबिंब व आँकड़े जाते हैं; अगस्त 2025 के परिपत्र से समाशोधन दो खेपों के बजाय दिन भर सतत समाशोधन के रूप में चलता है।
| कोड | संरचना | उपयोग |
|---|---|---|
| MICR | 9 अंक: शहर (3), बैंक (3), शाखा (3) | चेक समाशोधन |
| IFSC | 11 वर्ण: बैंक के 4 अक्षर, एक शून्य, फिर शाखा के 6 वर्ण | NEFT व RTGS |
ऋण, ब्याज और अनर्जक आस्तियाँ
मीयादी ऋण निश्चित अवधि में किस्तों में चुकाया जाता है। नकद ऋण या ओवरड्राफ़्ट घूर्णी सीमा है: ब्याज केवल वास्तव में निकाली गई राशि पर, दैनिक शेष के आधार पर लगता है। ऋण प्रतिभूत तब है जब किसी आस्ति का समर्थन हो, अन्यथा अप्रतिभूत। लागत में उधारकर्ता का अपना अंशदान मार्जिन है। प्रतिभूति रखने की विधि आस्ति पर निर्भर है: गिरवी (चल माल, कब्ज़ा बैंक को), हाइपोथिकेशन (चल माल, कब्ज़ा उधारकर्ता के पास) तथा बंधक (अचल संपत्ति)।
घटते शेष पर ब्याज प्रत्येक माह उस राशि पर लगता है जो अब भी बकाया है। हल उदाहरण: ₹1,00,000 का ऋण, 12% वार्षिक, 12 माह; EMI लगभग ₹8,885। पहले माह का ब्याज ₹1,00,000 का 1% = ₹1,000, अतः ₹7,885 मूलधन चुकाता है और शेष ₹92,115 रह जाता है। दूसरे माह का ब्याज ₹92,115 का 1%, लगभग ₹921। ब्याज हर माह घटता है। समतल दर का प्रस्ताव पूरी अवधि मूल राशि पर ब्याज लगाता है: ₹1,00,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% समतल का अर्थ ₹20,000 ब्याज और EMI ₹1,20,000 ÷ 24 = ₹5,000, जो घटते शेष पर लगभग 18% वार्षिक के तुल्य है।
मानक दरें। अस्थिर ऋण दरें आधार दर (जुलाई 2010) से MCLR (अप्रैल 2016) और फिर 1 अक्टूबर 2019 से नए अस्थिर-दर खुदरा तथा सूक्ष्म व लघु उद्यम ऋणों हेतु बाह्य मानक तक आईं: नीतिगत रेपो दर या FBIL द्वारा प्रकाशित ट्रेज़री-बिल प्रतिफल। बाह्य-मानक दर कम-से-कम तीन माह में एक बार पुनर्निर्धारित होनी चाहिए, और स्प्रेड अपरिवर्तित रहे तो मानक का परिवर्तन अगले पुनर्निर्धारण पर उधारकर्ता की दर में पूरा-का-पूरा पहुँचता है।
आस्ति वर्गीकरण (अक्टूबर 2026 तक, उस तिथि पर लागू RBI के समेकित आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान व आय-निर्धारण निदेशों के अनुसार; RBI ने 27 अप्रैल 2026 को अंतिम नए निदेश घोषित किए हैं जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे, इसलिए इस खंड को तब तक की स्थिति मानें और वर्तमान निदेश देखें)। मीयादी ऋण तब अनर्जक आस्ति (NPA) बनता है जब ब्याज या किस्त 90 दिन से अधिक बकाया हो। 1 से 30 दिन बकाया खाता विशेष उल्लेख खाता SMA-0, 31 से 60 दिन SMA-1 और 61 से 90 दिन SMA-2 है; ये पूर्व-चेतावनी चरण हैं, NPA नहीं।
| NPA श्रेणी | कसौटी |
|---|---|
| अवमानक | 12 माह या कम से NPA |
| संदिग्ध | 12 माह तक अवमानक रहने के बाद |
| हानि | बैंक, लेखापरीक्षकों या RBI निरीक्षण द्वारा हानि चिह्नित; समयावधि आवश्यक नहीं |
पूँजी पर्याप्तता, बेसल मानदंड और जमा बीमा
बैंक अपनी अधिकांश जमाएँ उधार देता है, इसलिए उसकी अपनी पूँजी वह गद्दी है जो जमाकर्ताओं को हानि पहुँचने से पहले नुकसान सोख लेती है। पूँजी पर्याप्तता उस गद्दी की तुलना वहन किए गए जोखिम से करती है: CRAR = (पात्र पूँजी ÷ जोखिम-भारित आस्तियाँ) × 100। जोखिम-भारित आस्तियाँ (RWA) प्रत्येक एक्सपोज़र को उसके जोखिम के अनुसार भार देती हैं, अतः 50% भार वाला ऋण अपनी राशि का आधा गिना जाता है। मानक बेसल बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति बनाती है, जो बेसल में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक में स्थित है: बेसल I (1988) ने ऋण-जोखिम हेतु न्यूनतम पूँजी अनुपात तय किया, बेसल II (2004) ने तीन स्तंभ (न्यूनतम पूँजी, पर्यवेक्षी समीक्षा, बाज़ार अनुशासन) जोड़े, और बेसल III (2008 के संकट के बाद) ने पूँजी की गुणवत्ता व मात्रा बढ़ाई तथा लीवरेज अनुपात व चलनिधि मानक (LCR और NSFR) जोड़े।
| भारतीय बेसल III न्यूनतम (RWA का %) | स्तर |
|---|---|
| सामान्य इक्विटी टियर 1 (CET1) | 5.5% |
| टियर 1 पूँजी (CET1 और अतिरिक्त टियर 1) | 7% |
| कुल पूँजी (CRAR) | 9% |
| पूँजी संरक्षण बफ़र, CET1 के रूप में | 2.5% |
| कुल पूँजी और बफ़र | 11.5% |
हल उदाहरण। एक बैंक के पास 100% भार पर ₹800 करोड़ के ऋण और 50% भार पर ₹400 करोड़ के ऋण हैं: RWA = 800 + 200 = ₹1,000 करोड़। ₹105 करोड़ पूँजी के साथ CRAR = 10.5%। यह 9% न्यूनतम को पार करता है पर 9% + 2.5% = 11.5% से कम है, अतः बैंक अपने संरक्षण बफ़र में से खर्च कर रहा है और पुनर्निर्माण तक लाभांश जैसी पाबंदियाँ झेलता है। भार की उपेक्षा करने पर 105 ÷ 1,200 = 8.75% आता, जो गलत व भयावह आँकड़ा है।
जमा बीमा। RBI की सहायक DICGC जमाओं का बीमा प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक ₹5 लाख तक करती है (मूलधन व ब्याज मिलाकर, बचत, चालू, सावधि व आवर्ती खातों में कुल), जो 4 फ़रवरी 2020 से लागू सीमा है (अक्टूबर 2026 तक कोई बाद का संशोधन नहीं मिला)। संरक्षण बैंक के अनुसार है, खाते के अनुसार नहीं: एक ही बैंक में, एक ही नाम से ₹3 लाख बचत व ₹4 लाख FD रखने वाला व्यक्ति बैंक विफल होने पर ₹5 लाख तक बीमित है, जबकि दूसरे बीमित बैंक में अलग ₹2 लाख जमा का अपना संरक्षण है।
क्रेडिट स्कोर, लोकपाल और ग्राहक संरक्षण
क्रेडिट सूचना कंपनी (CIC) ऋणदाताओं से चुकौती अभिलेख एकत्र कर उन्हें क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर में बदलती है। भारत में चार हैं, जो क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत RBI द्वारा विनियमित हैं: TransUnion CIBIL, Equifax, Experian और CRIF High Mark। CIBIL-प्रकार का स्कोर 300 से 900 तक चलता है; ऊँचा अर्थात कम जोखिम। ऋणदाताओं को 1 जनवरी 2025 से डेटा पाक्षिक अद्यतन करना होता है (RBI अधिक बार रिपोर्टिंग की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अंतराल को तिथि-सापेक्ष मानें), और प्रत्येक CIC को व्यक्ति को वर्ष में एक निःशुल्क पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट देनी होती है। चूकी हुई किस्तें, कार्ड का अधिक उपयोग और नए ऋण की बहुत पूछताछें स्कोर घटाती हैं।
शिकायत का मार्ग। पहले बैंक से शिकायत करें। यदि वह 30 दिन में उत्तर न दे, या उत्तर असंतोषजनक हो, तभी ग्राहक रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 के अंतर्गत RBI लोकपाल के पास जाता है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू है। इसने 2021 की योजना का स्थान लिया, जिसने स्वयं बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, NBFC लोकपाल योजना 2018 तथा डिजिटल लेन-देन लोकपाल योजना 2019 को 'एक राष्ट्र, एक लोकपाल' के अंतर्गत मिलाया था। अक्टूबर 2026 तक शिकायत उस अवधि के समाप्त होने या संस्था के अंतिम उत्तर से 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पोर्टल, ईमेल या डाक से केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) के माध्यम से लोकपाल तक पहुँचनी चाहिए; यह निःशुल्क है; और प्रतिफल पारिणामिक हानि हेतु ₹30 लाख तक तथा समय, व्यय व उत्पीड़न हेतु ₹3 लाख तक हो सकता है।
अग्रणी बैंक योजना और कोर-बैंकिंग शब्दावली
अग्रणी बैंक योजना गाडगिल अध्ययन समूह (अक्टूबर 1969), जिसने क्षेत्र दृष्टिकोण की सिफ़ारिश की, और नरीमन समिति से निकली; RBI ने इसे दिसंबर 1969 में आरंभ किया। प्रत्येक ज़िला एक बैंक को आवंटित होता है, जो अग्रणी बैंक है; वह ज़िले की ऋण-कमियों का सर्वेक्षण करता है, ज़िला ऋण योजना बनाता है और अन्य बैंकों में समन्वय करता है। अग्रणी ज़िला प्रबंधक (LDM) इसका नेतृत्व करता है, और समीक्षा खंड-स्तरीय बैंकर समिति, ज़िला परामर्शदात्री समिति (DCC) तथा राज्य-स्तरीय बैंकर समिति (SLBC) के माध्यम से चलती है।
कोर बैंकिंग समाधान (CBS) ग्राहक, खाते व लेन-देन का डेटा केंद्रीकृत डेटाबेस में रखता है जिसे प्रत्येक शाखा, ATM व इंटरनेट माध्यम वास्तविक समय में पढ़ता और अद्यतन करता है। यही कहीं भी (किसी भी शाखा में) बैंकिंग को संभव बनाता है: एक शाखा में जमा तुरंत सभी में दिखता है। ग्रहणाधिकार (लियन) बैंक का वह अधिकार है जिसमें वह ऋण चुकने तक ग्राहक की आस्ति प्रतिभूति के रूप में रोके रखता है; FD के विरुद्ध ऋण हेतु उसी FD पर लियन चिह्नित करना सामान्य उदाहरण है।
मुख्य बिंदु
- बैंकिंग जनता से जमा लेकर उधार देना या निवेश करना है; NRE विदेश में अर्जित व प्रत्यावर्तनीय, NRO भारतीय आय व प्रतिबंधित है।
- KYC का आधार PMLA 2002 और RBI का मास्टर निदेश है; उच्च, मध्यम व निम्न जोखिम हेतु अद्यतन चक्र 2, 8 व 10 वर्ष हैं।
- चेक तीन माह बाद बासी हो जाता है; धारा 138 को क्रम चाहिए: प्रस्तुति, वापसी, 30 दिन में सूचना, 15 दिन भुगतान, एक माह में शिकायत। DD निधि के अभाव में अनादरित नहीं होता।
- घटते शेष का ब्याज हर माह घटता है; समतल दर दिखने से कहीं महँगी होती है। NPA का अर्थ 90 दिन से अधिक बकाया; अवमानक 12 माह या कम, फिर संदिग्ध, हानि पहचान से।
- CRAR = पूँजी ÷ RWA; भारतीय बेसल III न्यूनतम कुल 9%, टियर 1 7%, CET1 5.5%, साथ में 2.5% बफ़र (11.5%), अक्टूबर 2026 तक। DICGC प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक ₹5 लाख का संरक्षण देती है।
- पहले बैंक से शिकायत करें; RBI लोकपाल योजना 2026 में 30 दिन बाद आगे जाया जा सकता है; अग्रणी बैंक योजना (1969) प्रत्येक ज़िला एक बैंक को सौंपती है।
अभ्यास प्रश्न (17)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत 'बैंकिंग' की परिभाषा के मूल में कौन-सी गतिविधि है?
उत्तर देखें
उत्तर: B — उधार या निवेश हेतु जनता की जमा स्वीकार करना, जो माँग पर या अन्यथा लौटाने योग्य हो तथा चेक या ड्राफ़्ट से निकाली जा सके
धारा 5(b) बैंकिंग को उधार या निवेश हेतु जमा स्वीकार करने से परिभाषित करती है, जिसमें जमा माँग पर या अन्यथा लौटाने योग्य और चेक, ड्राफ़्ट या आदेश से निकालने योग्य हो। नोट निर्गम व सरकारी ऋण प्रबंधन RBI के कार्य हैं, जमा बीमा DICGC का और पूँजी मानदंड RBI का विनियमन हैं, अतः ये बैंकिंग की परिभाषक गतिविधि नहीं।एक प्रवासी भारतीय अपने भारतीय फ़्लैट से मिलने वाला मासिक किराया भारत में रुपया खाते में रखना चाहता है। भारत में अर्जित आय के लिए कौन-सा खाता है?
उत्तर देखें
उत्तर: C — NRO खाता, क्योंकि इसमें भारत में अर्जित आय रहती है और उसका प्रत्यावर्तन प्रतिबंधित है
भारत में अर्जित आय, जैसे किराया, NRO खाते में जाती है, जिसके शेष सीमा व शर्तों में ही विदेश भेजे जा सकते हैं। NRE लुभाता है, पर वह विदेशी आय से भरा जाता है और स्वतंत्र प्रत्यावर्तनीय है; FCNR(B) विदेशी मुद्रा रखता है।एक ग्राहक उच्च-जोखिम श्रेणी की है और उसका KYC अंतिम बार मार्च 2024 में अद्यतन हुआ। मास्टर निदेश के आवधिक अद्यतन चक्र (उच्च, मध्यम, निम्न जोखिम हेतु 2, 8, 10 वर्ष) के अनुसार अगला अद्यतन अधिकतम कब देय है?
उत्तर देखें
उत्तर: D — मार्च 2026, क्योंकि उच्च-जोखिम ग्राहक हेतु अंतराल अधिकतम दो वर्ष है
उच्च-जोखिम ग्राहकों का अद्यतन कम-से-कम दो वर्ष में एक बार होता है, अतः मार्च 2024 में दो वर्ष जोड़ने पर मार्च 2026। आठ वर्ष (मार्च 2032) मध्यम-जोखिम और दस वर्ष (मार्च 2034) निम्न-जोखिम का अंतराल है; वार्षिक चक्र निर्धारित नहीं।एक चेक के सामने दो समानांतर रेखाएँ खिंची हैं और उनके बीच 'खाता आदाता' लिखा है। कौन-सा कथन सही है?
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उत्तर: A — भुगतानकर्ता बैंक काउंटर पर नकद नहीं देगा और संग्राहक बैंकर को केवल आदाता को जमा करना चाहिए
रेखांकन का सामान्य अर्थ है भुगतान केवल बैंक खाते से, और 'खाता आदाता' शब्द संग्राहक बैंकर को केवल आदाता को जमा करने का निर्देश देते हैं। वाहक इसे काउंटर पर नकद नहीं करा सकता। रेखांकन वसूली सीमित करता है, वैधता नहीं, और वैधता-अवधि तीन माह है, छह नहीं।10 जून 2026 की तिथि वाला चेक 20 सितंबर 2026 को आहरिती बैंक में प्रस्तुत किया गया। चेकों की वैधता पर RBI के नियम के अनुसार स्थिति क्या है?
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उत्तर: B — यह बासी है और भुगतान नहीं होगा, क्योंकि यह तीन माह बाद प्रस्तुत हुआ
10 जून से तीन माह की अवधि 10 सितंबर को पूरी हो गई, अतः 20 सितंबर की प्रस्तुति बासी है और बैंक भुगतान नहीं करेगा। छह माह पहले का नियम था और वही लुभावना गलत उत्तर है। नियम में कहीं नहीं कि टेलीफ़ोन पुष्टि बासी चेक को जीवित करे।चेक अपर्याप्त निधि से लौटने पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत से पहले आदाता को किन अवधियों का क्रम पालन करना होता है?
उत्तर देखें
उत्तर: C — वापसी की जानकारी के 30 दिन में सूचना; आहर्ता को भुगतान हेतु 15 दिन; उसके बाद एक माह में शिकायत
क्रम है: वापसी की जानकारी के 30 दिन में माँग-सूचना, उसे पाने के बाद आहर्ता को 15 दिन भुगतान हेतु, फिर एक माह में शिकायत। 30 और 15 की अदला-बदली, जैसा 15 दिन में सूचना वाला क्रम करता है, सामान्य जाल है।मांग ड्राफ़्ट आदाता हेतु साधारण निजी चेक से अधिक सुरक्षित क्यों माना जाता है?
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उत्तर: D — क्योंकि जारीकर्ता बैंक धन पाकर उसे स्वयं पर आहरित करता है, अतः क्रेता के खाते में निधि न होने से वह अनादरित नहीं हो सकता
DD बैंक अग्रिम भुगतान लेकर जारी करता है, इसलिए आदाता बैंक पर भरोसा करता है, क्रेता के शेष पर नहीं। अन्य विकल्प असत्य हैं: DD निर्दिष्ट शाखा पर देय है, उस पर भी तीन माह की प्रस्तुति का नियम लागू है और वह परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत है।बैंक-पहचान के दो कोडों का कौन-सा वर्णन सही है?
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उत्तर: A — IFSC में 11 वर्ण होते हैं जिनका पाँचवाँ वर्ण शून्य होता है, और MICR में शहर, बैंक व शाखा के 9 अंक होते हैं
IFSC 11 वर्ण का कोड है (बैंक के चार अक्षर, एक शून्य, शाखा के छह वर्ण) जो NEFT व RTGS में प्रयुक्त होता है; MICR 9 अंक का कोड है (शहर, बैंक, शाखा) जो समाशोधन हेतु चेक पर छपा होता है। IFSC को नौ अंकों का बताने वाला कथन दोनों की अदला-बदली करता है, जो सामान्य जाल है।₹1,00,000 का ऋण, 12% वार्षिक, घटते शेष पर, 12 मासिक EMI में चुकाया जाता है, EMI ₹8,885। पहले माह का ब्याज ऋण का 1% है। दूसरे माह की EMI में ब्याज का भाग लगभग कितना है?
उत्तर देखें
उत्तर: B — ₹921, क्योंकि पहले माह के बाद शेष ₹92,115 है
पहला माह: ब्याज ₹1,000, मूलधन ₹8,885 - ₹1,000 = ₹7,885, शेष ₹1,00,000 - ₹7,885 = ₹92,115। दूसरे माह का ब्याज ₹92,115 का 1%, लगभग ₹921। ₹1,000 वाला उत्तर ऋण को समतल दर मानता है, जो वह नहीं है।एक ऋणदाता ₹1,00,000 पर 2 वर्ष के लिए '10% समतल' बताता है, जिससे मासिक किस्त ₹5,000 बनती है। यह उसी राशि व अवधि के 10% घटते शेष वाले ऋण से कैसे तुलना करता है?
उत्तर देखें
उत्तर: C — यह महँगा है, क्योंकि ब्याज पूरी मूल राशि पर ही लगता रहता है
समतल दर में कुल ब्याज चुकौतियों से स्वतंत्र ₹20,000 रहता है, जो घटते शेष पर लगभग 18% वार्षिक के बराबर है। घटते शेष का ऋण केवल बकाया राशि पर ब्याज लेता है, इसलिए वही शीर्ष प्रतिशत सस्ता पड़ता है।किसी अधिवर्ष-रहित वर्ष में 1 जनवरी की देय मीयादी ऋण किस्त अदत्त है। 20 मार्च को खाता कैसे वर्गीकृत होगा (अक्टूबर 2026 के मानदंड, SMA-1 हेतु 31-60 और SMA-2 हेतु 61-90 दिन बकाया)?
उत्तर देखें
उत्तर: D — SMA-2, क्योंकि यह 78 दिन बकाया है, जो 61 से 90 दिन के भीतर है
गैर-अधिवर्ष में 1 जनवरी से 20 मार्च तक 31 + 28 + 19 = 78 दिन बकाया है। यह 61 से 90 दिन में आता है, अतः SMA-2। यह NPA नहीं, जिसके लिए 90 दिन से अधिक चाहिए, और संदिग्ध NPA की वह अवस्था है जो अवमानक में 12 माह के बाद आती है।एक उधारकर्ता का खाता 14 माह से अनर्जक आस्ति है और अभी तक कोई हानि औपचारिक रूप से चिह्नित नहीं हुई है। RBI के आस्ति वर्गीकरण में यह है
उत्तर देखें
उत्तर: A — संदिग्ध आस्ति, क्योंकि यह पूरे 12 माह अवमानक रही है
NPA 12 माह या कम अवधि तक अवमानक रहता है; उस श्रेणी में 12 माह बाद वह संदिग्ध होता है। हानि हेतु बैंक, लेखापरीक्षकों या RBI निरीक्षण द्वारा हानि का चिह्नित होना चाहिए, केवल आयु नहीं। विशेष उल्लेख खाते NPA-पूर्व चरण हैं (90 दिन तक बकाया)।1988 में जारी किस बेसल समझौते ने सर्वप्रथम बैंकों हेतु ऋण-जोखिम के विरुद्ध न्यूनतम पूँजी अपेक्षा निर्धारित की?
उत्तर देखें
उत्तर: B — बेसल I
बेसल I (1988) ने सर्वप्रथम ऋण-जोखिम हेतु न्यूनतम पूँजी अनुपात तय किया। बेसल II (2004) ने तीन स्तंभ जोड़े और बेसल III (2008 के संकट के बाद) ने पूँजी कसी तथा लीवरेज व चलनिधि मानक जोड़े; दोनों में कोई भी 1988 में जारी नहीं हुआ।एक बैंक के पास 100% जोखिम-भार पर ₹800 करोड़ और 50% जोखिम-भार पर ₹400 करोड़ के एक्सपोज़र हैं और कुल पात्र पूँजी ₹105 करोड़ है। भारतीय बेसल III न्यूनतम (कुल 9%, साथ में 2.5% संरक्षण बफ़र, अक्टूबर 2026) के सापेक्ष कौन-सा कथन सही है?
उत्तर देखें
उत्तर: C — CRAR 10.5% है, 9% से ऊपर पर 11.5% से नीचे, अतः बफ़र का उपयोग हो रहा है
RWA = 800 × 100% + 400 × 50% = ₹1,000 करोड़, अतः CRAR = 105 ÷ 1,000 = 10.5%। यह 9% न्यूनतम से ऊपर पर 11.5% से नीचे है। अभारित 1,200 से भाग देने पर 8.75% आता है, जो भ्रमवश न्यूनतम का उल्लंघन दर्शाता है।अनिल के नाम पर अकेले ही बैंक X में ₹3 लाख बचत व ₹4 लाख FD, तथा बैंक Y में ₹2 लाख FD है। दोनों बीमित बैंक हैं। यदि केवल बैंक X विफल हो, तो बैंक X में उसका कितना धन बीमित है और दोनों बैंकों में कुल कितना सुरक्षित रहता है? (DICGC सीमा ₹5 लाख प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक, अक्टूबर 2026)
उत्तर देखें
उत्तर: D — बैंक X में ₹5 लाख और कुल ₹7 लाख, क्योंकि बैंक Y अछूता है
DICGC का संरक्षण खाता-प्रकारों को मिलाकर प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक ₹5 लाख है, अतः बैंक X का ₹7 लाख केवल ₹5 लाख तक बीमित है। बैंक Y विफल नहीं हुआ, उसका ₹2 लाख पूर्ण सुरक्षित रहता है; कुल सुरक्षित ₹5 लाख + ₹2 लाख = ₹7 लाख। सीमा प्रति बैंक है, कुल एक बार नहीं।किसी बैंक ने ग्राहक की लिखित शिकायत का 30 दिन तक उत्तर नहीं दिया। RBI एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (1 जुलाई 2026 से लागू) में ग्राहक क्या कर सकता है?
उत्तर देखें
उत्तर: A — 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in या CRPC के माध्यम से सीधे लोकपाल के पास जाए
30 दिन की उत्तर-अवधि के बाद, या असंतोषजनक उत्तर पर, ग्राहक 90 दिन में ऑनलाइन, ईमेल या डाक से CRPC को शिकायत दाखिल कर सकता है। सेवा निःशुल्क है और शिकायत सीधे RBI लोकपाल को संबोधित की जाती है। अन्य विकल्पों का दाखिल शुल्क, एक वर्ष की प्रतीक्षा और अनिवार्य अधिवक्ता योजना का हिस्सा नहीं हैं।गाडगिल अध्ययन समूह द्वारा अनुशंसित क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर दिसंबर 1969 में आरंभ अग्रणी बैंक योजना क्या करती है?
उत्तर देखें
उत्तर: B — प्रत्येक ज़िला एक बैंक को सौंपती है जो उसकी ऋण योजना बनाता है और अन्य का समन्वय करता है
योजना राज्य नहीं, ज़िले अग्रणी बैंकों को आवंटित करती है, जो ऋण-कमियों का सर्वेक्षण करते हैं, ज़िला ऋण योजना बनाते हैं और DCC व SLBC के माध्यम से समन्वय करते हैं। यह ब्याज दरें तय नहीं करती और न ही शाखाओं पर किसी का एकाधिकार देती है।